| राजस्थान रराज्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
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| आषाढ़ 24, मंगलवार, शाके 1947- जुलाई 15, 2025 Asadha 24, Tuesday, Saka 1947- July 15, 2025 |
भाग-1(ख)
महत्र्व्ण रराार आज्ञायें। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर अधिसूचना जयपुर, जुलाई 02, 2025 (अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))
| जिला | तहसील | गांव | सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी |
| दौसा | बांदीकुई | 1. हरिपुरा | उपखण्ड अधिकारी, बॉदीकुई |
| 2. नंदेरा | |||
| 3. पामाड़ी | |||
| 4. सुनगाड़ी | |||
| 5. अनंतवाड़ा | |||
| 6. आभानेरी | |||
| 7. आमाली | |||
| 8. उनबडागांव | |||
| 9. ढाणी हरिजन |
1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।
1. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवष्यक है।
सम्पर्क सूत्रः- सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सिकन्दरा, जिला-दौसा
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी ए आर इंटरनेषनल कन्सलटेन्सी रोशन कुमावत सामाजिक वैज्ञानिक मोबाईल : 9414876990