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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 15 July 2025

Published 15 July 2025

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-07-15.5084100
Languages
English, Hindi

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राजस्‍थान र‍राज्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
आषाढ़ 24, मंगलवार, शाके 1947- जुलाई 15, 2025 Asadha 24, Tuesday, Saka 1947- July 15, 2025

भाग-1(ख)

महत्‍र्व्ण ‍रराार आज्ञायें। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर अधिसूचना जयपुर, जुलाई 02, 2025 (अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))Rajkaj 16224040 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (गु्रप-6) विभाग के निर्देशानुसार Consultancy Services for preparation of detailed project report (DPR) including land acquisition for construction of Bandikui bypass Nandera SH-78 to Anantwara Bhandeda border Delhi Mumbai Expressway to Kanch Ki Dhani SH-25 (Sikandra Alwar Megha Highway) approximate length 8.00 Km. (Project cost Rs. 2500.00 Lacs) State of Rajasthan accordance with the Rajasthan as per RFCTLARR (Rajasthan Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rule.) rules 2016 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील बांदीकुई, जिला-दौसा में निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री बजट परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा संख्या 196 के तहत घोषित कार्याे की सैद्धान्तिक सहमति पत्रांक F.7(319)A&F/Sec-II/2024-25/D-933 दिनांक 08/10/2024 है।

जिला तहसील गांव सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
दौसा बांदीकुई 1. हरिपुरा उपखण्ड अधिकारी, बॉदीकुई
2. नंदेरा
3. पामाड़ी
4. सुनगाड़ी
5. अनंतवाड़ा
6. आभानेरी
7. आमाली
8. उनबडागांव
9. ढाणी हरिजन

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पश्चात्‌ प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।

3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।

1. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवष्यक है।

सम्पर्क सूत्रः- सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सिकन्दरा, जिला-दौसा

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी ए आर इंटरनेषनल कन्सलटेन्सी रोशन कुमावत सामाजिक वैज्ञानिक मोबाईल : 9414876990आर.के. लूथरा, सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बॉदीकुई, दौसा संयुक्त सचिव (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर। राज्‍य‍ान ्‍‍र य‍मर्णा य ‍जय्णर।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 15 July 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-07-15.5084100/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-07-15.5084100.