| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| आषाढ़ 26, गुरूवार, शाके 1947- जुलाई 17, 2025 Asadha 26, Thursday, Saka 1947- July 17, 2025 |
भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (I)
राज्य रराार थाा न्य राज्य-प्राधािाररयों द्वारा जारी काये गये (रामा्य आेेोंों उप-
ववधयिों आदे ाो रम्ममललथ ारथे हुए) रामा्य ााूनू ूियम।
क शमकि वभि ग
क-ग्रुप-2
आज्ञा
जयपुर, जुलाई्17, 2025
जी.एस.आर.38 :-भारथ ाे रंववािू ाे नूुच्छेे 309 ाे र्पथुा द्वारा प्रेत्थ ोंम्तथयों ाा प्रयोग ारथे हुए राजस्ााू ाे राज्यपाल, राजस्ााू रधविालय रेवा ूियम, 1954 ाो और रंोंोधथि ारूे ाे ललए, इराे द्वारा ूिमूललखखथ ूियम बूाथे हैं, नाााथ ्:-
1. संक्षप्ति नाम और प्रारम्भ.- (1) इू ूियमों ाा ूाम राजस्ााू रधविालय रेवा (रंोंोूि) ूियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इूाे प्रााोंू ाी थारीख रे प्रवृत्थ होंगे।
2. ननयम 11ग का संशोधन.- राजस्ााू रधविालय रेवा ूियम, 1954 ाे ूियम 11ग में ववद्यमाू नलभव्यम्तथ ''13:10'', जहां ाहीं भ आय हो, ाे स्ााू पर नलभव्यम्तथ ''16:10'', प्रथिस्ाावपथ ाी जायेग ।
[सं.एफ.1(10) डीओपी/ए-II/86]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
देूेों ाु मार ोंमाा, संयुक्त शासन सचवि।
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, July 17, 2025
145 राजस्ााू राज-पत्र जुलाई 17 2025 भाग 4 (ग) 2. Amendment of rule 11C.- In rule 11C of the Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954, for the existing expression "13:10", wherever occurring, the expression "16:10" shall be substituted.