| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| श्रावण 07, मंगलवार, शाके 1947- जुलाई 29, 2025 Sravana 07, Tuesday, Saka 1947- July 29, 2025 |
भाग-1(ख)
महत्वर्पूण सरकारी आज्ञायें।
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागररक सुरक्षा ववभाग
अधसिूचना
जयपुर, जून 28, 2025
संख्या एफ.1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ. व पा.शी./धग.रर./2024/Rajkaj Ref No./15816202:- राजस्थान एफे क्टेड एररयाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोससडडंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधनिनयम संख्या 21 सन ् 1952) की ािरा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्क्तयों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा ननम्न सारणी में अंककत क्जलों के सम्मुख अंककत गांवों को रबी फसल सम्वत-2081 (र्वष 2024-25) में क्जलों द्वारा सभजवाई गई ओलावृक्टट से फसल खराबे की ननयसमत/स्पेशल धगरदावरी की (7डी) ररपोटष के आािर पर ओलावृक्टट से 33 प्रनतशत एवं इससे अधकि खराबा होने के कारण प्रभाववत कृ र्कों को कृ र्व आदान अनुदान ववतरण करने के सलये अभावग्रस्त घोर्वत करती है एवं क्जला अलवर, चूरु, डीग, झुन्झुनू व खैरथल-नतजारा के प्रभाववत पात्र व्यक्क्तगत कृ र्कों को कृ र्व आदान अनुदान भुगतान की अनुमनत प्रदान कर ननदेश देती है कक उक्त अधनिनयम की ािरा 05 से 10 तक के प्रावािन प्रभाववत गांवों में इस अधसिूचना के जारी होने से 31 जुलाई, 2025 तक लागू रहेंगेेः-
| क्र.सं. | क्जले का नाम | तहसील का नाम | गांवों की संख्या |
| 1 | अलवर | लक्ष्मणगढ़, रेणी, मालाखेड़ा व कठू मर | 11 |
| 2 | बीकानेर | लूणकरणसर | 07 |
| 3 | चूरु | भानीपुरा व राजगढ़ | 26 |
| 4 | भरतपुर | वैर | 06 |
| 5 | डीग | नगर | 02 |
| 6 | झुन्झुनू | वपलानी, नवलगढ़, झुन्झुनु, बुहाना व सूरजगढ़ | 41 |
| 7 | नागौर | डेह | 18 |
| 8 | खैरथल-नतजारा | नतजारा, कोटकाससम व मुण्डावर | 32 |
| योगेः- | 18 | 143 |
यह सक्षम स्तर से अनुमोददत है।
राज्यपाल की आज्ञा से,
भगवत ससंह,
शासन संयुक्त सचवि।
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