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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 05 August 2025

Published 05 August 2025

Department
Transport Department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
F.(7)(100)(71)/pari/rules/hq/2025/10830
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Transport Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-05.5091204
Languages
English, Hindi

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राजस्‍थान राजपत्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
श्रावण 14, मंगलवार, शाके 1947- अगस् त 05, 2025 Sravana 14, Tuesday, Saka 1947- August 05, 2025

भाग-1(ख)

महत्‍वर्पूण सरकारी आज्ञायें। पररवहन एवं सडक सुरक्षा ववभाग अधसिूचना जयपुर, अगस्त 04, 2025

्‍्‍्‍्‍संख््‍या्‍एफ7(100)(71)/परर/ननयम/मु./2025/10830 :-यतः राज्य सरकार को समाािन हो गया है कक ऐसी पररस्स्तितयां ववद्यमान है स्जनके कारण मंस्जली गाड़यिों के यात्री भाडे की संरचना का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है,

अतः अब राज्य सरकार मोटर यान अधतिनयम, 1988 (1988 का के न्द्रीय अधतिनयम संख्या 59) की ािरा 67 की उप-ािरा (1) द्वारा प्रदतत शस्ततयों का प्रयोग करते हुए और उतत उप-ािरा के खण्ड (क) से (घ) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ताि इस संबंि में जारी पूवव अधसिूचना संख्या एफ 7(100)(71)/परर/तनयम/मु./2013/49215 ददनांक 27.05.2014 को अधक्रिममत करते हुए राज्य पररवहन प्राधकिरण एवं समस्त प्रादेमशक पररवहन प्राधकिरणों को एततद्वारा तनम्नमलखखत तनदेश जारी करती है, अािवत:-

राज्य पररवहन प्राधकिरण एवं समस्त प्रादेमशक पररवहन प्राधकिरण तुरन्द्त प्रभाव से अनन्द्य रूप से नगरपामलका या नगर सुािर न्द्यास क्षेत्र के भीतर चलायी जा रही मंस्जली गाडडयों से मभन्द्न मंस्जली गाड़यिों के संबि में अधकितम यात्री भाडा नीचे उस्ललखखत रूप से तनयत करेगी:-

(1) साािरण सेवा 95 पैसे प्रतत कक.मी.प्रतत यात्री

(2) एतसप्रेस/मेल सेवा 100 पैसे प्रतत कक.मी.प्रतत यात्री

(3) सेमी-डीलतस सेवा 110 पैसे प्रतत कक.मी.प्रतत यात्री

(4) डीलतस सेवा 170 पैसे प्रतत कक.मी.प्रतत यात्री

(5) वातानुकू मलत सेवा 250 पैसे प्रतत कक.मी.प्रतत यात्री

स्पष्टीकरण सख्या 1

यह दरें इस शतव के अीिन रहते हुए अधकितम होंगी कक वयस्क यात्रत्रयों से 5 ककलोमीटर की दूरी तक प्रभायव न्द्यूनतम यात्री भाडा 5.00 रूपये होगा और बालक यात्रत्रयों के मामले में 2.00 रूपये होगा।

स्पष्टीकरण संख्या 2"एतसप्रेस/मेल सेवा" से ऐसी सेवा अमभप्रेत है जो राजस्ािन मोटर यान तनयम, 1990 के तनयम 7.14 में वखणवत मानदण्डों के अनुरूप हो एवं प्रादेमशक पररवहन प्राधकिार या यािस्स्तित, राज्य पररवहन प्राधकिरण द्वारा ववशेष रूप से अनुज्ञात ठहरने के स्ािन ताि स्जला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं पंचायत सममतत मुख्यालय पर ठहरने के मसवाय कम से कम 40 ककलोमीटर तक चल चुकने के पूवव ककसी भी स्ािन पर नहीं ठहरती हो। स्पष्टीकरण संख्या 3

"सेमी डीलतस सेवा" एवं "डीलतस सेवा" से कोई ऐसी सेवा अमभप्रेत है जो राजस्ािन मोटर यान तनयम, 1990 के तनयम 7.14 में ऐसी सेवाओं हेतु तनािवररत मानदण्डों के अनुरूप हो। स्पष्टीकरण संख्या 4

"वातानुकू मलत सेवा" से कोई ऐसी सेवा अमभप्रेत है स्जसमे संपूणव वाहन वातानुकू मलत हो। स्पष्टीकरण संख्या 5

यात्री भाडा 5 कक.मी. के प्रक्रमों (मंस्जल) में संगखणत ककया जावेगा। इस प्रयोजन के मलए 0.5 कक.मी. से अधकि 5 कक.मी. तक की दूरी को एक प्रक्रम (मंस्जल) धगना जावेगा और 0.5 कक.मी तक की दूरी को छोड ददया जायेगा।

स्पष्टीकरण संख्या 6

संगखणत यात्री भाडे की रामश 1.00 रू. के गुणक में तनािवररत की जावेगी और 49 पैसे या कम की रामश को छो़ि दी जायेगी ताि 49 पैसे से अधकि की कोई भी रामश 1.00 रु. तक पूणावककत की जावेगी।

उदाहरणावि-

1.01 रू. से 1.49 रु. = 1.00 रू.

1.50 रू. से 1.99 रु. = 2.00 रु.

राज्यपाल के आदेश से,

ओ.पी.बुनकर, संयुक्‍त शासन सचवि।

राज्य के न्द्रीय मुरणालय,जयपुर।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 05 August 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-05.5091204/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-05.5091204.