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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (C), 05 August 2025

Published 05 August 2025

Department
State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (C)
Notification no.
2469
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-05.5091216
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

राजस्‍थान राजपत्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
श्रावण 14, मंगलवार, शाके 1947- अगस् त 05, 2025 Sravana 14, Tuesday, Saka 1947- August 05, 2025

भाग्‍6 (ग)

्‍ग्राम्‍पंचायत्‍संबंधी्‍वज्ञिप्ततयां्‍आद।ि

राज्य ननािाचन आयोग, राजसथान

अधसिूचना

जयपुर, जुलाई 28, 2025

संख्‍या एफ.4(1)(1)नपा/राननआ/14/2469 :-राजसथान राज्य में नगरपालकिाओं के लएि सभी ननािाचनों

में अधीक्षण, ननेिशन तथा ननयन्त्त्रण भारत के संवधिान के अनुच्छे ि 243 य क के अन्त्तगात राज्य ननािाचन

आयोग में ननदति ैि,

और नगरपालकिा ािर्डों के ननािाचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के ललए ननवााचन प्रतीकों की सूची ववहति करने और प्रतीकों के आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंीि ववषयों को ववननहदाष्ट करने की आवश्यकता ैि,

अत: राज्य ननवााचन आयोग, राजस्थान नगरपाललका (ननवााचन) ननयम, 1994 के ननयम 20 के साथ पहति भारत के संववािन के अनुच्छे द 243 य क द्वारा प्रदत्त शक्ततयों का प्रयोग करते ुिए और इस ननलमत्त आयोग को समथा बनाने वाली सभी शक्ततयों का प्रयोग करते ुिए अपनी पूवा की अधसिूचना क्रमांक एफ. 4(1)(1)नपा/रानिआ/14/1516 हदनांक 02.05.2019, संशोधति अधसिूचना क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/3888 हदनांक 07.10.2019, अधसिूचना क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/1903 हदनांक 24.05.2023 एवं अधसिूचना क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/1439 हदनांक 06.05.2025 को अधक्रिलमत करते ुिए ननम्न आदेश जारी करता ैि:-

1. संक्षक्षतत नाम, वसितार, ािगू ोिना और प्रारम्भ - (1) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपाललका ननवााचन प्रतीक (सदस्य पद के ननवााचन ेितु सूची और आवंटन) आदेश, 2025 ैि,

ं के ननवााचन के (2) इसका ववस्तार सम्पूणा राजस्थान राज्य में ैि तथा यि नगरपाललकाओं के वाडोर

संबंि में लागू ोिगा, और

(3) यि आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी ोिगा।

2. पररभाषाए - इस आदेश में जब तक कक ववषय या संदभा से अन्यथा अपेक्षक्षत न ोि, -

(i) सववरोि ननवााचन से वाडा के ललए ऐसा ननवााचन अलभप्रेत ैि क्जसमें मतदान ोिता ैि (ii) ननवााचन से नगरपाललका के ककसी वाडा के ललए साािरण ननवााचन और उप ननवााचन अलभप्रेत ैि

(iii) प्ररूप क से इस आदेश के संलग्न प्ररूप क अलभप्रेत ैि

(iv) प्ररूप ख से इस आदेश के संलग्न प्ररूप ख अलभप्रेत ैि

(v) खण्ड से इस आदेश का खण़् अलभप्रेत ैि

(vi) दल से मान्यता प्राप्त राजनैनतक दल अलभप्रेत ैि114 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 05, 2025 भाग 6 (ग) (vii) मान्यता प्राप्त राजनैनतक दल से ननवााचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अीिन राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैनतक दल अलभप्रेत ैि

(viii) ननयम से राजस्थान नगरपाललका (ननवााचन) ननयम, 1994 अलभप्रेत ैि

(ix) सारणी-1 से इस आदेश के संलग्न सारणी-1 अलभप्रेत ैि

(x) सारणी-2 से इस आदेश के सलंग्न सारणी-2 अलभप्रेत ैि

(xi) वाडा से ककसी नगरपाललका का वाडा अलभप्रेत ैि और

(xii) जो शब्द ओर पद इस आदेश में प्रयुतत ककये गये ैिं ककन्तु पररभावषत नीिं ककये गये ैिं और राजस्थान नगरपाललका अधनिनयम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपाललका (ननवााचन) ननयम, 1994 में पररभावषत ैिं, उनके वीि अथा ोिंगे, जो उतत अधनिनयम और ननयम में क्रमश: समनुहदष्ट ककये गये ैिं।

3. ननािाचन प्रतीकों का आंिटन - ननवााचन लडने वाले अभ्यधथायों को इस आदेश के उपबन्ोिं के अीिन प्रत्येक सववरोि ननवााचन में एक प्रतीक आंवहटत ककया जायेगा तथा ककसी वाडा के ननवााचन में लभन्न- लभन्न अभ्यधथायों को लभन्न-लभन्न प्रतीक आवंहटत ककया जायेगा।

4. ननािाचन प्रतीकों का गिीकरण -

(1) इस आदेश के प्रयोजन के ललए प्रतीक, या तो आरक्षक्षत ैि अथवा मुतत। (2) आरक्षक्षत प्रतीक वि प्रतीक ैि जो सारणी-1 के स्तंभ 2 में र्वणात दल के ललए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में ववननहदाष्ट ककया गया ैि।

(3) मुतत प्रतीक ऐसा प्रतीक ैि जो आरक्षक्षत प्रतीक से लभन्न ैि और क्जसे सारणी-2 के स्तंभ 2 में ववननहदाष्ट ककया गया ैि।

5. ोििं के अभ्र्यथायों द्ािरा प्रतीकों का चयन तथा उनका आंिटन -

(1) सारणी-1 के स्तम्भ 3 में ववननहदाष्ट आरक्षक्षत प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में र्वणात दल द्वारा ककसी ननवााचन में ख़े ककये गये अभ्यथी को ीि आवंहटत ककया जायेगा, अन्य अभ्यथी को नीिं।

(2) सारणी-1 के स्तम्भ 2 में र्वणात दल द्वारा ककसी ननवााचन में ख़े ककये गये अभ्यथी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में ववननहदाष्ट प्रतीक ीि आवंहटत ककया जायेगा, कोइा अन्य प्रतीक नीिं।

6. र्कोा अभ्यथी ककसी िि द्ािरा खडा ककया गया कब माना जायेगा - कोइा अभ्यथी ककसी मान्यता प्राप्त राजनैनतक दल द्वारा खडा ककया गया तभी माना जायेगा, जबकक :-

(क) उस अभ्यथी ने अपने नाम ननदेशन पत्र में उस आशय की घोषणा की ोि,

(ख) संबंधति राजनैनतक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाइा के प्रमुख या इस ननलमत्त उनके द्वारा प्राधकिृ त व्यक्तत द्वारा स्तिाक्षररत प्ररूप 'ख' में इस आशय की लर्लखत सूचना नाम ननेिशन पत्र प्रसतुत करने के अप्न्त्तम दनिांक को 3 बजे अपरान्त्ि तक ररटननाग अधकिारी को प्रदत्त कर दी गइा ोि,

(ग) यहद राजनैनतक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाइा के प्रमुख द्वारा ननयम 12 के उपननयम (2) के प्रावािनों के अन्तगात ककसी अन्य व्यक्तत को प्राधकिृ त ककया ैि और इस प्रकार प्राधकिृ तभाग 6 (ग) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 05, 2025 115 व्यक्तत द्वारा ररटननाग अधकिारी को पत्र प्रेवषत ककया ोि तो प्राधकिृ त व्यक्तत के नमूने के स्तिाक्षर प्ररूप 'क' में ररटननाग अधकिारी को नाम ननेिशन पत्र प्रसतुत करने की अप्न्त्तम दनिांक के अपरान्त्ि 3.00 बजे तक उपलब्ि करा हदये गये ोिं, और

(घ) प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' पूवोतत पदाधकिारी अथवा प्राधकिृ त व्यक्तत द्वारा के वल स्याीि से स्तिाक्षररत ककये गये ोिं।

स्पष्टीकरण-1 इस खण्ड के उप खण़् (ख) एवं (ग) में ककसी राजनैनतक दल की राज्य

इकाइा के प्रमुख से अलभप्रेत दल की राज्य इकाइा के अध्यक्ष और जािं दल की राज्य इकाइा का अध्यक्ष पद नीिं ैि, वािाँ सधचव से ैि।

स्पष्टीकरण-2 राजनैनतक दलों द्वारा उनके दल की राज्य इकाइा के प्रमुख के स्तिाक्षर ननवााचन की लोकसूचना जारी ोिने की नतधथ से पूवा आयोग को उपलब्ि कराए जायेंगे। आयोग द्वारा उतत नमूने के स्तिाक्षर संबंधति ररटननंिग अधकिारी को क्जला ननवााचन अधकिारी के र्माा त प्रेवषत ककए जायेंगे।

स्पष्टीकरण-3 प्ररूप 'क' और, यथाक्स्थनत, प्ररूप 'ख' पर यहद दल के ककसी पदाधकिारी

या प्राधकिृ त व्यक्तत के अनुललवप (Facsimile) स्तिाक्षर या रब़ स्टाम्पों के स्तिाक्षर ैि तो उन्ेिं नीिं माना जायेगा तथा र्ै तस/इा-मेल/व्ािट्सअप

इत्याहद द्वारा प्रेवषत कोइा प्ररूप भी स्वीकार नीिं ककया जायेगा।

7. िि द्ािरा खडा ककया गया प्रनतसथानी अभ्यथी (Substitute Candidate) :-

(1) प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में र्वणात प्रनतस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) क्जसका नाम- ननदेशन पत्र संवीक्षा में खाररज नीिं ककया गया ोि एवं उसके द्वारा अभ्यधथाता वापस नीिं ली गइा ोि, को उस दल द्वारा ख़ा ककया गया तभी माना जायेगा जबकक उस दल के उम्मीदवार का नामननदेशन-पत्र को ननयम-13 के अन्तगात संवीक्षा में रद्द कर हदया गया ोि या उसने अपनी अभ्यधथाता ननयम-16 के अन्तगात वापस ले ली ोि।

(2) ऐसी क्स्थनत में जािाँ दल के अनुमोहदत अभ्यथी का नाम ननदेशन पत्र स्वीकार कर ललया जाता ैि और वि अपनी अभ्यधथाता वावपस नीिं लेता ैि, यहद प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में र्वणात प्रनतस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) का कोइा नामननदेशन-पत्र स्वीकार कर ललया जाता ैि तथा ऐसा प्रनतस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) भी अपनी अभ्यधथाता वावपस नीिं लेता ैि तो ऐसे प्रनतस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) को दल द्वारा ख़ा ककया गया नीिं माना जायेगा और उसे मुतत प्रतीक इस आदेश के खण़् 11 के अनुसार आवंहटत ककया जायेगा।

8. िि द्ािरा अनुमोदति अभ्यथी को प्रनतसथावपत ककया जाना - यहद ककसी दल द्वारा पूवा में अनुमोहदत अभ्यथी का मनोनयन ननरस्त करते ुिये अन्य अभ्यथी को अनुमोहदत ककया गया ैि तो अन्य अभ्यथी को ीि दल का अनुमोहदत अभ्यथी माना जायेगा।

परन्तु दल द्वारा पूवा में अनुमोहदत अभ्यथी का मनोनयन ननरस्त करते ुिये अन्य अभ्यथी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकक प्ररूप 'ख' में यि स्पष्ट उल्लेख ोि कक पूवा में अनुमोहदत अभ्यथी का मनोनयन ननरस्त कर हदया गया ैि और दल के अध्यक्ष या प्राधकिृ त व्यक्तत द्वारा स्तिाक्षररत116 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 05, 2025 भाग 6 (ग) प्ररूप 'ख' इस आदेश के खण़् 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर ररटननाग अधकिारी को प्राप्त ोि गया ोि।

परन्तु यि और कक यहद ककसी एक ीि वाडा के ननवााचन के ललये एक से अधकि प्ररूप 'ख' लभन्न- लभन्न अभ्यधथायों का मनोनयन र्वणात करते ुिये ररटननाग अधकिारी को प्राप्त ोिते ैिं और दल यि बताने में अर्सल रतिा ैि कक पूवावती प्ररूप 'ख' वावपस ले ललया गया ैि या ले ललये गये ैिं, तो ररटननाग अधकिारी के वल ऐसे एक अभ्यथी को ीि उतत दल द्वारा ख़ा ककया ुिआ मानेगा क्जसका नाम ननदेशन पत्र सबसे पलिे प्राप्त ुिआ ैि और शेष अभ्यथी या अभ्यधथायों के ललये यि माना जायेगा कक वे दल द्वारा खडे नीिं ककये गये ैिं।

9. वनिनदािष्ट प्रतीकों से लभन्त्न प्रतीकों के चयन ि आंिटन पर ननषेध - जो अभ्यथी मान्यता प्राप्त राजनैनतक दलों द्वारा खडे नीिं ककये गये ोिं, उन्ेिं नगरपाललका सदस्य के ननवााचन में संलग्न सारणी-2 के स्तम्भ 2 में ववननहदाष्ट मुतत प्रतीकों में से ीि ननवााचन प्रतीक आवंहटत ककये जायेंगे। अभ्यधथायों को ननवााचन प्रतीक आवंहटत करते समय उनके द्वारा नामननदेशन-पत्र में उक्ल्र्लखत रूधच को ध्यान में रखा जायेगा। कोइा भी अभ्यथी उपरोततानुसार ववननहदाष्ट ननवााचन प्रतीकों के अनतररतत अन्य ककसी प्रतीक की मांग नीिं कर सकता ैि और यहद उसके द्वारा अपने नामननदेशन-पत्रों में ककसी अन्य प्रतीक का उल्लेख ककया गया ोि तो उस पर ववचार नीिं ककया जायेगा।

10. प्रथम नाम ननेिशन-पत्र में चुने गये प्रतीकों पर वचिार ककया जाना - अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामननदेशन-पत्र में दशााये गये प्रतीकों पर ीि ववचार ककया जायेगा, भले ीि वि नामननदेशन-पत्र संवीक्षा के दौरान खाररज ीि तयों न ोि गया ोि। अभ्यथी द्वारा प्रस्तुत बाद के ककसी नामननदेशन-पत्र में उक्ल्र्लखत (Mentioned) प्रतीकों को ववचार में नीिं ललया जावेगा

परन्तु ककसी दल द्वारा खडे ककये अभ्यथी के प्रकरण में ऐसे नामननदेशन पत्र, क्जसमे अभ्यथी ने स्वयं को उस दल द्वारा ख़ा ककया जाने की घोषणा की ोि, में दशााये गये दल के आरक्षक्षत प्रतीक पर ववचार ककया जायेगा, भले ीि ऐसा नाम ननदेशन पत्र प्रथम नीिं ोि

परन्तु यि और कक यहद ककसी अभ्यथी ने अपने लभन्न-लभन्न नामननदेशन पत्रों में लभन्न-लभन्न दलों द्वारा स्वयं को ख़ा ककया जाने की घोषणा इस अधसिूचना के खण़् 6(क) के अन्तगात की ैि तो ऐसे नाम ननदेशन पत्र, क्जसमें दशााये गये दल ने खण़् 6 के अन्तगात नोहटस द्वारा अभ्यथी का मनोनयन ककया ैि, पर ववचार ककया जायेगा और यहद अभ्यथी का एक से अधकि दलों ने खण़् 6 के अंतगात नोहटस द्वारा मनोनयन ककया ैि तो ऐसे नामननदेशन पत्रों में पश्चात्वती नामननदेशन पत्र में की गयी घोषणा पर ीि ववचार ककया जायेगा तथा पूवावती नामननदेशन पत्रों में की गयी घोषणाओं पर ववचार नीिं ककया जायेगा।

स्पष्टीकरण- 1. यहद अभ्यथी ने प्रथम नाम ननदेशन पत्र में स्वयं को ककसी दल द्वारा ख़ा ककये जाने की घोषणा की ैि, साथ ीि मुतत ननवााचन प्रतीकों का भी चयन ककया ैि और अभ्यथीभाग 6 (ग) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 05, 2025 117 को दल द्वारा अनुमोहदत नीिं ककया जाता ैि तब उतत प्रथम नाम ननदेशन पत्र में दशााये गये मुतत प्रतीकों पर ीि ववचार ककया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जािाँ अभ्यथी ने ककसी दल द्वारा खडे ककये जाने की उम्मीद में प्रथम नाम ननदेशन पत्र में स्वयं को दल द्वारा ख़ा ककया जाना घोवषत ककया ैि, लेककन ननवााचन प्रतीकों का चयन नीिं ककया ैि और दल ने उसे अनुमोहदत नीिं ककया ैि तो द्ववतीय नाम ननदेशन पत्र में उक्ल्र्लखत ननवााचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनाथा प्रथम माना जायेगा। यहद द्ववतीय और तृतीय नाम ननदेशन पत्र भी इसी प्रकार दल द्वारा ख़े ककये जाने की घोषणा करते ुिए प्रस्तुत ककये गये ैिं और प्रतीकों का चयन नीिं ककया गया ैि तो चतुथा नाम ननदेशन पत्र में दशााये गये प्रतीकों पर ववचार ककया जायेगा। यहद ककसी भी नाम ननदेशन पत्र में प्रतीकों का चयन नीिं ककया गया ैि तो खण्ड 11 के अर्न्तगत मुतत प्रतीक आवंहटत ककये जायेंगे।

11. अन्त्य अभ्र्यथायों (ननािीिय अभ्र्यथायों) को प्रतीकों का आंिटन - ऐसे अभ्यथी, क्जन्ेिं ककसी दल ने ख़ा नीिं ककया ैि, उनके प्रथम नामननदेशन पत्र में अंककत प्राथलमकता क्रम के आािर पर सारणी-2 में से ननम्नानुसार ननवााचन प्रतीक आवंहटत ककया जायेगा :-

(क) यहद रूधच में प्रथम वरीयता पर उक्ल्र्लखत प्रतीक को एक ीि अभ्यथी द्वारा चााि गया ैि तो वि प्रतीक उसी उम्मीदवार को आवंहटत कर हदया जायेगा,

(ख) यहद एक ीि प्रतीक को एक से अधकि अभ्यधथायों ने अपनी रूधच की प्रथम वरीयता पर रखा ोि तो मुतत प्रतीक के आवंटन का ननणाय 'लॉट' (Lot) द्वारा ककया जायेगा। क्जस अभ्यथी के पक्ष में लॉट (Lot) ननकले उसे ीि वि प्रतीक आवंहटत ककया जायेगा। लॉट (Lot) ननकालने की कायावाीि उपक्स्थत अभ्यधथायों या उनके ननवााचन अलभकतााओं के समक्ष की जाएगी, (ग) रूधच में प्रथम वरीयता पर उक्ल्र्लखत प्रतीकों का आवंटन ोि जाने पर, शेष बचे अभ्यधथायों को उनकी रूधच की द्ववतीय वरीयता पर उक्ल्र्लखत प्रतीकों का आवंटन उपरोतत प्रकक्रया के अनुसार ककया जायेगा।

(घ) तत्पश्चात शेष रेि अभ्यधथायों को उनकी रूधच की तृतीय वरीयता पर उक्ल्र्लखत ननवााचन प्रतीकों का आवंटन उपरोततानुसार ीि ककया जायेगा, और

(ड.) प्रथम, द्ववतीय एवं तृतीय वरीयता के सभी ननवााचन प्रतीक आवंहटत ोि जाने के पश्चात यहद कोइा अभ्यथी ऐसा रि जाता ैि, क्जसे अपनी रूधच का (तीन में से) कोइा प्रतीक आवंहटत न ुिआ ोि या क्जसने कोइा रूधच ीि न दी ोि तो उसे सारणी-2 के स्तम्भ 2 में ववननहदाष्ट मुतत ननवााचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर वाला वि प्रतीक आवंहटत ककया जायेगा जो ककसी को आवंहटत नीिं ककया गया ैि। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यधथायों को हन्दिी वणाक्रमानुसार चुनाव लडने वाले अभ्यधथायों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) ककया जायेगा।

12. ननािाचन प्रतीकों के आंिटन में ररटननंिग र्अधकारी का ननणाय एंि उनका पुनरीक्षण :- ररटननंिग अधकिारी द्वारा ककसी अभ्यथी को ककसी प्रतीक का आवंटन अंनतम ोिगा लसवाय वािं के जािाँ वि राज्य ननवााचन118 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 05, 2025 भाग 6 (ग) आयोग द्वारा इस ननलमत्त जारी ककये गये ननदेशों से असंगत ैि, उस क्स्थनत में राज्य ननवााचन आयोग आवंटन को ऐसी रीनत से पुनरीक्षक्षत कर सके गा जो वि ीिक समझे।

13. अनुेिश तथा ननेिश ननकानिे की आयोग की शप्तत - राज्य ननवााचन आयोग,-

(क) इस आदेश के उपबन्ोिं मे से ककसी का स्पष्टीकरण करने के ललए

(ख) ककसी ऐसी कहनिाइा को दूर करने के ललए, जो ककन्ीिं ऐसे उपबंोिं के कायाान्वयन के संबंि में उत्पन्न ोि तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आवंटन के ककसी मामले के संबंि में क्जसके ललए इस आदेश में कोइा उपबन्ि नीिं ैि या उपबन्ि अपयााप्त ैि, तथा क्जसके ललए ननवााचनों के ननबााि तथा व्यवक्स्थत संचालन के ललए आयोग की राय में उपबन्ि करना आवश्यक ैि, अनुदेश तथा ननदेश ननकाल सके गा।

सारणी-1

(मान्त्यता प्रातत राजनैनतक िि ि आरक्षक्षत प्रतीक)

क्र.सं. मान्त्यता प्रातत िि आरक्षक्षत प्रतीक
1. 2. 3.
A- राष्रीय्‍िि
1. आम आदमी पाटी झाडू
2. बुिजन समाज पाटी ािथी
3. भारतीय जनता पाटी कमल
4. कम्युननस्ट पाटी र्ऑ इंडडया (मार्क्सलसस्ट) थिौ़ा, ािँलसया और लसतारा
5. इ ंडडयन नेशनल कााँग्रेस ािथ
6. न ेशनल पीपुल्स पाटी ककताब
B- राज्यीय्‍्‍िि(राजसथान्‍राज्य्‍के ्‍लएि)
1. राष्रीय लोकतांत्रत्रक पाटी बोतल
2. भारत आहदवासी पाटी ॉिकी और बॉल

सारणी-2

(नगरपालकिा ससिय के ननािाचन के लएि मुतत प्रतीकों की सूची)

क्र.सं. ननािाचन आयोग की सूची म ें र्णिात क्र.सं. मुतत प्रतीक क्र.सं. ननािाचन आयोग की सूची म ें र्णिात क्र.सं. मुतत प्रतीक
1. 2 अलमारी 2. 39 चप्पलें
3. 3 सेब 4. 43 कोट
5. 6 गुब्बारा 6. 48 चारपाइा
7. 7 चूड़यााँ 8. 57 दरवाजे का ैिंडल
9. 12 मोनतयों का ािर 10. 60 क ू ़ादान
11. 14 बेन्च 12. 61 कान की बाललयााँ
13. 19 आदमी व पाल युतत नौका 14. 62 त्रबजली का खंभा
15. 20 बतसा 16. 65 बााँसुरी
17. 23 इंिटें 18. 68 फ्राक
19. 26 बाल्टी 20. 69 फ्राइंग पैन
21. 30 क ै न 22. 70 कीप
23. 31 लशमला लमचा 24. 72 गैस लसलेण्डर
25. 34 र् ू लगोभी 26. 73 गैस का चूल्ाि
27. 36 जंजीर 28. 75 अदरक
29. 37 चतकी 30. 76 कााँच का धगलास
31. 78 अंगूर 32. 136 आरी
33. 79 रिी लमचा 34. 137 स्कू ल का बस्ता
35. 80 ािथ गा़ी 36. 138 क ैं ची
37. 81 ािरमोननयम 38. 139 लसलाइा की मशीन
39. 85 आइस क्रीम 40. 141 जूता
भाग 6 (ग) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 05, 2025 119

प्ररूप - 'क'

राज्य में मान्त्यता प्रातत राजनैनतक िि द्ािरा र्खडे ककये गये उम्मीाििरों के नामों

की सूचना के लयिे प्र्राधकृ त व्यप्ततयों के संबंध में सूचना

(र्देखए अधसिूचना संख्या र्ए 4(1)(1)नपा/राननआ/14/2469 हदनांक 28.07.2025 का खण़् 6)

प्रेवषनत -

ररटननाग अधकिारी,

नगरपाललका ............................

वषिय:- नगरपालकिा ससिय के ननािाचन ेितु ननािाचन प्रतीकों का आंिटन- उम्मीाििरों के नामों की

सूचना ेिने के लयिे व्यप्ततयों का प्र्राधकृ त ककया जाना।

मोिदय,

अधसिूचना संख्या र्ए 4(1)(1)/नपा/राननआ/14/2469 हदनांक 28.07.2025 के खण़् (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूधचत करता/करती ि ं कक ऊपर उद्धृत ननवााचन में दल द्वारा खडे ककये जाने के ललये प्रस्ताववत उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के ललये ....................................... (दल का नाम) जो ननवााचन120 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 05, 2025 भाग 6 (ग) प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतगात राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैनतक दल ैि, द्वारा ननम्नलर्लखत व्यक्तत/व्यक्ततयों को प्राधकिृ त ककया गया ैि :-

सूचना भेजने के ललये प्राधकिृ त व्यक्तत का नाम दल में ािररत पद का नाम नगरपाललका का नाम और वाडा संख्या क्जसके संबंि में उसे प्राधकिृ त ककया गया ैि
1. 2. 3.
1. 2. 3.

2. इस प्रकार प्राधकिृ त ऊपर उक्ल्र्लखत व्यक्तत/व्यक्ततयों के स्तिाक्षरों के नमूने नीचे हदेये गये ैिं :-

1. श्री ................................................................... के नमूना स्तिाक्षर (1) ............................. (2) ........................... (3) ...........................

2. श्री .................................................................. के नमूना स्तिाक्षर (1) ........................ (2) .......................... (3) ................................

3. श्री .................................................................. के नमूना स्तिाक्षर (1) ........................ (2) .......................... (3) ................................

भवदीय,

स्थान: ........................

हदनांक .........................

अध्यक्ष/दल के प्रधकिृ त व्यक्तत का नाम एवं स्तिाक्षर व दल का नाम दल की मोरि सहति

नोट:- 1. यि प्ररूप नाम ननदेशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंनतम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ि तक ररटननाग अधकिारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत ोि जाना चाहयिे।

2. प्ररूप उपयु ातत पदाधकिारी या प्राधकिृ त व्यक्तत द्वारा स्याीि से स्तिाक्षररत ककया जाना चाहयिे। ककसी पदाधकिारी या प्राधकिृ त व्यक्तत के अनुललवप (Facsimile) स्तिाक्षर या रब़ स्टाम्प के स्तिाक्षरों को स्वीकार नीिं ककया जायेगा।

3. र्ै तस/इा-मेल/व्ािट्सअप इत्याहद से भेजा गया प्ररूप मान्य नीिं ोिगा।

भाग 6 (ग) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 05, 2025 121

प्ररूप-'ख'

राज्य में मान्त्यता प्रातत राजनैनतक िि द्ािरा र्खडे ककये गये उम्मीाििरों के नामों के बारे में सूचना

(र्देखए अधसिूचना संख्या र्ए4(1)(1)नपा/राननआ/2014/2469 हदनांक 28.07.2025 का खण़् 6)

प्रेवषत:-

ररटननाग अधकिारी,

नगरपाललका -----------------

ववषय :- नगरपालकिा ससियों के ननािाचन ेितु उम्मीाििर र्खडे करना ।

मोिदय,

अधसिूचना संख्या र्ए 4(1)(1)नपा/राननआ/2014/2469 हदनांक 28.07.2025 के खण़् (6) के अनुसरण में............................................... (दल का नाम) जो ननवााचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतगात राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैनतक दल ैि, ने ननम्नलर्लखत व्यक्ततयों को ऊपर उद्धृत ननवााचन में अपने उम्मीदवारों के रूप में उनके सामने बताये गये वाडा से खडा ककया ैि । मैं उतत दल की ओर से एत्दद्वारा ाँ कक वि व्यक्तत क्जसका वववरण नीचे :-

सूचना देता ूि

1.(i) स्तम्भ 3 से 5 में हदया गया ैि उतत दल का अनुमोहदत अभ्यथी ैि, और

(ii) वि व्यक्तत क्जसका वववरण नीचे स्तम्भ 6 से 8 में र्वणात ैि, दल का प्रनतस्थानी अभ्यथी ैि, जो अनुमोहदत अभ्यथी के नाम ननदेशन-पत्र की संवीक्षा में खाररज ककये जाने अथवा उसके अभ्यधथाता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यहद प्रनतस्थानी अभ्यथी अभी भी ननवााचन ल़ने वाला अभ्यथी ैि :-

नगर- पालकिा का नाम ािर्डा संखया अनुमोदति उम्मीाििर का नाम अनुमोदति उम्मीाििर क े *वपता/ माता / पनत का नाम अनुमोदति उम्मीाििर का र्डाक का पता प्रनतसथानी उम्मीाििर का नाम (जो अनुमोदति उम्मीाििर क े नामननेिशन- पत्र को संीिक्षा में रद्द कर दयिे जाने/अभ्र्यथाता ािपस ेिने पर उसका सथान ि ेगा, यदि प्रनतसथानी अभ्यथी अभी भी ननािाचन डिने ािाि अभ्यथी ि ै। प्रनतसथानी उम्मीाििर क े *वपता/माता / पनत का नाम प्रनतसथानी उम्मीाििर के र्डाक का पता
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. प्ररूप 'ख' में दल के अनुमोहदत अभ्यथी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री ...................................... दल के प्रनतस्थानी अभ्यथी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री ....................................... के पक्ष में पलिे दी गइा सूचना एत्दद्वारा ववखंड़त की जाती ैि।

122 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 05, 2025 भाग 6 (ग)

3. यि प्रर्माणत ककया जाता ैि कक प्रत्येक अभ्यथी क्जसके नाम का ऊपर उल्लेख ककया गया ैि, इस राजनैनतक दल का एक सदस्य उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में ववधवित शालमल ैि।

भवदीय,

स्थान: ....................

हदनांक: ..................

अध्यक्ष/दल के प्रधकिृ त व्यक्तत का नाम एवं स्तिाक्षर व दल का नाम दल की मोरि सहति

नोट:- 1. यि प्ररूप नाम ननदेशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंनतम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ि से पूवा ररटननाग अधकिारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत ोि जाना चाहयिे।

2. प्ररूप उपयु ातत पदाधकिारी या प्राधकिृ त व्यक्तत द्वारा स्याीि से स्तिाक्षररत ककया जाना चाहयिे। ककसी पदाधकिारी या प्र राधकिृ त व्यक्तत के अनुललवप (Facsimile) स्तिाक्षर अथवा रब़ स्टाम्प आहद के माध्यम से ककये गये स्तिाक्षर स्वीकार नीिं ककये जायेगें।

3. र्ै तस/इा-मेल/व्ािट्सअप से भेजा गया प्ररूप स्वीकार नीिं ककया जायेगा।

4. यहद लागू न ोि तो प्ररूप का पैरा 2 काट दें और यहद लागू ोि तो उसे उधचत रूप से भरा जाना चाहयिे।

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*जो लागू नीि ोि उसे काट दीक्जये --------------------------------------------------------

आज्ञा से,

नललनी कोिनतया,

र्सच।ि

राज््‍य्‍के न्त््‍रीय्‍मुरणायिुजयपुर।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 05 August 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-05.5091216/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-05.5091216.