| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| श्रावण 16, गुरूवार, शाके 1947- अगस् त 07, 2025 Sravana 16, Thursday, Saka 1947- August 07, 2025 |
भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (I)
राज्य रराार ताा अ्य राज्य-प्राधािाररयों द्वारा जारी काये गये (रामा्य देेोंों उप- ववधयिों ददे ाो रम्ममलति ारते हुए) रामा्य ााूनू ूियम। कार्मक्विभिाग
क-ग्रुप-2
अधसिूचना
जयपुर, अगसत्05, 2025
जी.एस.आर.52् :-भारत ाे रंववािू ाे अूुच्छे े 309 ाे र्पतुा द्वारा प्रेत्त ोंम्ततयों ाा प्रयोग ारते हुए राजस्ााू ाे राज्यपाि, राजस्ााू ववधि रचूा (राज्य एवं अ िूस्ा) रेवा ूियम, 1981 ाो और रंोंोधति ारूे ाे लएि, इराे द्वारा ूिमूलखिखत ूियम बूाते हैं, अााात ् :-
1. संक्षप्ति नाम और प्रारंभ.- (1) इू ूियमों ाा ूाम राजस्ााू ववधि रचूा (राज्य एवं अ िूस्ा) रेवा (रंोंोूि) ूियम, 2025 है। (2) ये 23.07.2003 रे प्रवृत्त हुए रमझे जायेंगे।
2. ननयम 28 का संशोधन.- राजस्ााू ववधि रचूा (राज्य एवं अ िूस्ा) रेवा ूियम, 1981 ाे ूियम 28 ाे ववद्यमाू उप-ूियम (8) ाे स्ााू पर ूिमूलखिखत प्रतिस्ाावपत काया जायेगा, अााात ् :-
"(8) अध्यक्ष ाे रूप में दयोग ाे अध्यक्ष या उराे द्वारा ूामूिदेाष्ट ाोई रेस्य, रेस्य ाे रूप में ाालमाा ववभाग ाा प्रमुख ोंारू रधचव/ोंारू रधचव या उराा प्रतिूिधि जो ोंारू उप रधचव ाी रैंा रे ू चे ाा ू हो ताा रेस्य-रधचव ाे रूप में ववधि एवं ववधाि ााया ववभाग ाा प्रमुख ोंारू रधचव या उराे द्वारा ूामूिदेाष्ट ाोई अधािारी जो ववधि एवं ववधाि ााया ववभाग ाे ववलोंष्ट ोंारू रधचव ाी रैंा रे ू चे ाा ू हो, रे गदति रलमति, उू रमस्त वररष्तिम व्यम्ततयों ाे मामोिं पर ववचार ारेग , जो इू ूियमों ाे अ िू रंबंधति 208 राजस्ााू राज-पत्र अगस्त 07 2025 भाग 4 (ग) यााम्स्ाति, योग्यता ाे दािर पर इर प्राार तैयार ाी गय रनच उर पे-प्रवगा, म्जररे चयू काया गया है, ाे वररष्तिाक्रम में व्यवम्स्ात ाी जायेग ।"
[सं.एफ. 1(5)डीओपी/ ए-II /82 र्पाि]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
ददनेश कु मार शमाा, संयुक्त शासन सधचव।
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, August 05, 2025
G.S.R.52 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Vidhi Rachna State and Subordinate Service Rules, 1981, namely:-
1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Vidhi Rachna State and Subordinate Service (Amendment) Rules, 2025. (2) They shall be deemed to have come into force with effect from 23.07.2003.
2. Amendment of rule 28.- The existing sub-rule (8) of rule 28 of the Rajasthan Vidhi Rachna State and Subordinate Service Rules, 1981 shall be substituted by the following, namely:-