| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| श्रावण 21, मंगलवार, शाके 1947- अगस् त 12, 2025 Sravana 21, Tuesday, Saka 1947- August 12, 2025 |
भाग्6 (ख)
जजला्र्बोडो, पररषदों्एवं्नर्गआयोजना्संबंधी, ववज्ञजतयिां्आदद
जोधर्पुववकास्प्राधधकरण,्जोधपुर
अधधसूचना
जोधपुर,्अगस््ि8 ,्2825
राजसथान {नगरीय क्षेत्र जोधपुर} भवन ववननयम, 2025
संख्या राजकाज रेफरेंस:17090081:-जोधपुर ववकास प्राधधकरण अधधनयिम, 2009 (2009 का अधधनयिम संख्या 2) की धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्ततयो के प्रयोग में जोधपुर ववकास प्राधधकरण एतद् द्वारा जोधपुर गिरीय क्षेत्र में भव ि नमिााण की अुिज्ञा जारी करेि के संबंध नम्लििलखति ववनयिम बािता है :-
1. संक्षक्षत िनाम, प्रारम्भ्थिा्प्रयोज्याि
1.1. ये ववनयिम राजस्था ि{गिरीय क्षेत्र जोधपुर} भव िववनयिम, 2025 कहलायेंगे।
1.2. ये ववनयिम प्राधधकरण द्वारा राजपत्र में प्रकालशत होेि की तारी िसे प्रभावी होगें।
1.3. ये ववनयिम गिरीय क्षेत्र जोधपुर में समस्त प्रकार की भव िनमिााण अुिज्ञा के संबंध में लागु होंगे |
2. पररभाषाऐं (Definitions)
इ िववनयिमों में जब तक ववषय अथवा संदतभा द्वारा अन्यथा अपेक्षक्षत हिीं हो :-
2.1. 'अधधननयम' (Act) से जोधपुर ववकास प्राधधकरण अधधनयिम 2009, अलभप्रेत है।
2.2. 'नगरीय ननकाय' (Urban Body) से जोधपुर ववकास प्राधधकरण, अलभप्रेत है।
2.3. 'ग्राम पंचाय'ि (Village Panchayat/Rural Local Body) से राजस्था िपंचायत अधधनयिम संशोध,ि 1994 के अन्तगात गठति ग्राम पंचायत, अलभप्रेत है।
2.4. 'सक्षम संसथा' (Competent Authority) से भव ि नमिााण अुिज्ञा हेतु जोधपुर ववकास प्राधधकरण द्वारा नठिदताष्ट प्राधधकृ त अधधकारी, अलभप्रेत है।
2.5. 'सक्षम अधधकारी' (Competent Officer) से ववनयिम-11 में वखणात अधधकारी एवं पंजीकृ त तकीिकीववज्ञ, अलभप्रेत है।
2.6. 'बडे शहर' (Large Cities) से इ ि ववनयिमों हेतु जारी विीतिम भारतीय जगिणाि के अुिसार 1.00 ला िसे अधधक जसिंख्या वाले शहर, अलभप्रेत है।
113 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)2.7. 'मध्यम एवं लघु शहर' (Small and Medium Towns) से इ िववनयिमों हेतु ववनयिम 2.6 में पररभावषत बडे शहरों को छोडकर राजस्था िके अन्य सभी शहर, अलभप्रेत है।
2.8. 'नगरीय क्षेत्र' (Urban Area) जोधपुर ववकास प्राधधकरण अधधनयिम, 2009 की अुिसूची- 1 में उल्लेखति अधधसूधचत क्षेत्र, अलभप्रेत है।
2.9. 'योजना क्षेत्र' (Scheme Area) से गिरीय क्षेत्र की सीमा में संबंधधत अधधनयिम के अन्तगात जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण अधधनयिम, 2009 के अन्तगात प्रस्ताववत/ववकलसत योजाि क्षेत्र, अलभप्रेत है। क्जसमें नम् िियोजाि क्षेत्र सक्म्मललत होंगे :-
(क) जोधपुर ववकास प्राधधकरण की स्वीकृ त योजािऐ। ()ि राज्य सरकार द्वारा जारी नयिमों/ीिनतयों यथा उपववभाज ि नयिम-1975 अथवा प्रचललत टाउलिशप पॉललसी, मुख्यमंत्री ज ि आवास योजाि-2015 आठदत सठहत समय-समय पर जारी अन्य नयिमों/ीिनतयों के अंतगात स्वीकृ त योजािऐ।
2.10. 'पररसर' (Campus) :- पररसर (आवासीय/वाखणक्ज्यक/संस्थागत/औद्योधगक) से ऐसा क्षेत्र (कै म्पस प्ला)ि क्जसमें मुख्य उपयोग/गनतववधध यथा आवासीय/ वाखणक्ज्यक/ संस्थागत/ औद्योधगक से संबंधधत (Incidental) अन्य आवश्यक उपयोग/गनतववधधयां यथा आवासीय, वाखणक्ज्यक, शैक्षखणक, कायाालय आठदत भी ववकलसत की गई हो, अलभप्रेत है। उदताहरणाथा – इंजीनयिररंग कॉलेज पररसर (कै म्पस), ववश्वववद्यालय पररसर (कै म्पस) में प्रमु िशैक्षखणक गनतववधधयों के साथ-साथ प्रशासनकि कायाालय, हॉस्टल, संकाय आवास, दतुकाेि, ऑडडटोररयम एवं औद्योधगक पररसर (कै म्पस) में मुख्य उपयोग औद्योधगक के साथ-साथ आवासीय, कायाालय, शैक्षखणक, दतुकाेिं आठदत भी क्स्थत हो।
2.11. 'मासटर तलान/मासटर र्डवलपमेंट तलान/जोनल र्डवलपमेंट तलान' (Master Plan/Master
Development Plan/Zonal Development Plan) से जोधपुर ववकास प्राधधकरण अधधनयिम, 2009 के उपबन्धों के अुिसार गिरीय क्षेत्र के ललए तैयार की गयी प्रारूप योजाि को सक्म्मललत करते हुए कोई मास्टर प्ला िया मास्टर डवलपमेंट प्ला िया जोलि डवलपमेंट प्ला,ि जैसा भी लागू हो, अलभप्रेत है।
2.12. 'भू-उपयोग ननधाारण एवं ननयंत्रण गार्ईडलाईन्स' (Land Use Determination and Control
Guidelines) से मास्टर ववकास योजाि में सक्म्मललत अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी ववकास प्रो्साह ि एवं नयिंत्रण उपववधधयां (Development Promotion & Control Regulations), अलभप्रेत है।
2.13. 'नेशनल बबर्ज्डंग र्कोड' (National Building Code) से भारतीय माकि ब्यूरो, ईि ठदतल्ली द्वारा प्रकालशत ेिशलि बबक्ल्डंग कोड का प्रचललत संस्करण, अलभप्रेत है।
2.14. 'भवन' (Building) से ककसी भी प्रयोज ि के ललए और ककसी सामग्री से नलिमात कोई संरचाि क्जसमें ीिंव, क्प्लन्थ, दतीवारें, फशा, छतें, धचमनयिााँ, क्स्थत चबूतरे, बरामदते, बालकॉनयिााँ, कानािसें या बठहगात (Outer) भाग या ककसी भव ि का कोई भाग या उससे संसतत कोई वस्तु या ककसी भूलम की चारदतीवारी करती हुई या चारदतीवारी करेि के ललएभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 114 आशनयत कोई भी दतीवार (ती िमीटर से कम ऊाँ चाई की सीमा दतीवार को छोड़कर), धचन्ह या बाह्र अलभदतशाक संरचाि सक्म्मललत है, (ककन्तु इसमें कोई अस्थायी नमिााण यथा तम्बू शालमयााि या नतरपाल-आश्रय सक्म्मललत हिीं है) अलभप्रेत है।
2.15. 'भवन ननमााण' (Building Construction) से यिे भव ि का नमिााण, नलिमात भव ि में पररवता ि या पररवधा,ि नलिमात भव ि को आंलशक या पूणा रूप से ध्वस्त ककया जाकर पुािनमिााण, दर्तुाटाि या प्राकृ नतक आपदता से आंलशक या पूणा रूप से क्षनतग्रस्त भव ि का आंलशक या पूणा रूप से नमिााण करााि, अलभप्रेत है।
2.16. 'भूखर्ण्डधारी' (Land/Plot Owner/Holder) से भूण्डि का ववधधसम्मत माललकााि हक रेिि वाला व्यक्तत, व्यक्ततयों का समूह, प्राईवेट एवं पक्ब्लक लललमटेड कम्पीि, एचयूएफ एवं पाटारिलशप फमा, प्रोपराइटर फमा अलभप्रेत है।
2.17. 'आवासीय भवन' (Residential Building) से ऐसा कोई भव ि क्जसका उपयोग अुिसूची-1 के क्रं .सं. 1 में वखणात आवासीय गनतववधधयों से जो मुख्य रूप से आवास िके ललये काम आता हो या अधधकक्ल्पत हो, अलभप्रेत है।
2.18. 'ननवास इकाई' (Dwelling Unit) से भव िया उसका भाग क्जसमें न्यूतिम एक वास योग्य कमरा, रसोई, शौचालय, हो जो पूणातः/मुख्यतः नविास प्रयोज िके ललए अधधकक्ल्पत हो या उपयोग में ललया जाता हो, अलभप्रेत है।
2.19. 'सवंित्र आवास' (Independent Residence) से ऐसा आवासीय भव िक्जसमें अधधकतम 04 नविास इकाईयााँ प्रस्ताववत/नलिमात हो, अलभप्रेत है।
2.20. 'बहु ननवास इकाई' (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अधधक एवं 750 व.मी. तक क्षेत्रफल के भूण्डि पर प्रस्ताववत/नलिमात ऐसा आवासीय भव ि क्जसमें अधधकतम 08 आवासीय इकाइयों का नमिााण प्रस्ताववत/नलिमात हो, अलभप्रेत है।
2.21. 'फ्लैट्स' (Flats) 750 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल एवं 5000 व.मी. से कम क्षेत्रफल के भूण्डि पर प्रस्ताववत/नलिमात ऐसा आवासीय भव िक्जसमें 04 से अधधक नविास इकाइयों का नमिााण प्रस्ताववत/नलिमात हो, अलभप्रेत है।
2.22. 'ग्रुप हाउससंग' (Group Housing) से 5000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डि पर क्जसमें 04 से अधधक स्वतंत्र आवासों/बहुनविास इकाईयों/फ्लेट्स के समूहों का ऐसा आवासीय पररसर, क्जसमें कक आवास सुववधा के साथ-साथ अन्य आवश्यक सुववधाऐं यथा पाका , सामुदतानयक सुववधा आठदत क्स्थत हों एवं पररसर की सुरक्षा की दृक्ष्ट से भूण्डि के चारों ओर बाउण्री वॉल (Gated Community) प्रस्ताववत/नलिमात हो, अलभप्रेत है।
2.23. 'सटु र्डडयो अपाटामेंट' (Studio Apartment) से 750 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल पर ननसमा ि
ऐसा भवन जजसमें सभी नविास इकाईयों में एक शयकिक्ष, कॉम ि हॉल, रसोई एवं शौचालय हो, अलभप्रेत है।
2.24. 'फामा हाउस' (Farm House)/पयाावरण मैत्री आवास (Eco Friendly House) से गिरीय क्षेत्र
सीमा में ऐसा भूण्डि जो कक ववनयिम-4.3.7 के अुिसार मुख्य रूप से कृ वष/बागवाीि के115 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) उपयोग के साथ-साथ आंलशक भाग पर आवासीय भव ि हेतु भी नलिमात/प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।
2.25. 'हॉसटल' (Hostel) से ऐसे भव ि अलभप्रेत है, क्जसका उपयोग भव ि स्वामी के स्वयं के नविास के अनतररतत अथवा सम्पूणा रूप से, 10 व अधधक छात्रों/वेत िभोगी कमाचाररयों के अस्थाई नविास हेतु नलिमात ककया जााि अथवा उपयोग ककया जााि प्रस्ताववत हो।
2.26. 'ररटायामेन्ट हॉम्स' (Retirement Homes) से ऐसे भव ि अलभप्रेत है, क्जसका उपयोग 60 वषा से अधधक आयु के व्यक्ततयों के नविास हेतु नलिमात ककया जााि अथवा उपयोग ककया जााि प्रस्ताववत हो।
2.27. 'अर्फोडेबल हाउसेज' (Affordable Houses) ऐसे भव ि जो कक राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ज िआवास योजाि/अफोडेबल हाउलसंग पॉललसी के अन्तागत नधिााररत मादितण्डों के अुिसार हो।
2.28. 'वाणणजज्यक भवन' (Commercial Building) से ऐसा कोई भव िक्जसका उपयोग अुिसूची-1 के क्रं म. सं. 2 में वखणात वाखणक्ज्यक गनतववधधयों के ललए ककया गया हो अथवा ककया जााि प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।
2.29. 'म्टीतलेक्स' (Multiplex) से ऐसा भव िक्जसमें एक या एक से अधधक लसेिमा, धथयेटर, सभा स्थल के साथ मोिरंज,ि रेस्टोरेंट एवं वाखणक्ज्यक गनतववधधयााँ जैसे- शौरूम, ररटेल शॉप्स प्रस्ताववत/नलिमात हो, अलभप्रेत है।
2.30. 'रूफ टॉप रेसटोरेंट' (Roof Top Restaurant) से ऐसा रेस्टोरेंट जो भव ि की सबसे ऊपरी छत (Uppermost floor) पर ववननियम-4.4.10 के अुिसार प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।
2.31. 'होटल' (Hotel) से भोज िसठहत या रठहत, अस्थाई तौर पर हिराेि के काम में आेि वाला न्यूतिम 10 कमरों का भव िक्जसके भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल 500 व.मी. हो, अलभप्रेत है।
2.32. 'ररसोटा' (Resort)/ररसोटा हाउससंग (Resort Housing)/है्थ ररसोटा (Health Resort)/सपोटास
ररसोट (Sports Resort) से ऐसा भव,ि क्जसमें पयाटकों के हिरेि की व्यवस्था यथा कोटेजेस/कमरें/टेन्ट के साथ-साथ ािपिा,ि आमोदत प्रमोदत, ेिल-कू दत, मोिरंज,ि योगा/मेडडटेश िआठदत की सुववधाएं हो, अलभप्रेत है।
2.33. 'मोटल' (Motel) से ऐसा भव िक्जसमें यात्रा करेि वालों के ललए हिरेि, वाह िपाकका ग एवं वाह िररपेयररंग, ररटेल शॉवपंग एवं ािपिा िकी सुववधाऐं हो, अलभप्रेत है।
2.34. 'गेसट हाउस' (Guest House) पयाटकों/व्यक्ततयों के भोज िसठहत या रठहत अस्थाई तौर पर हिराेि के ललए काम में आेि वाला भव,ि अलभप्रेत है।
2.35. 'संसथाग िभवन' (Institutional Building) से ऐसा भव िजो कक अुिसूची-1 के क्रं . सं. 4 में वखणात संस्थानकि गनतववधधयों हेतु उपयोग में ललया जााि प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।
2.36. 'कोधचंग सेंटर' (Coaching Centre/Institute) से एक ऐसा कें द्र, जो ककसी व्यक्तत/संस्था द्वारा स्थावपत, चलाया या संचाललत ककया जाता है, क्जसका मुख्य उद्देश्य 50 से अधधकभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 116 छात्रों को ककसी अध्यय िकायाक्रम, प्रनतयोगी परीक्षाओं की तैयारी, या ववद्यालय, कॉलेज, और ववश्वववद्यालय स्तर के छात्रों को शैक्षक्षक सहायता प्रदता िकराि अलभप्रेत है।
2.37. 'औद्योधगक भवन' (Industrial Building) से कोई भव िया ककसी भव िकी संरचाि का भाग (अुिसूची-1 के क्रं म. सं. 5 पर उल्लेखति भवोिं की प्रकृ नत के अुिसार प्रस्ताववत/नलिमात भव)ि क्जसमें ककसी भी प्रकार की सामग्री बािई, संयोक्जत या प्रसंस्कृ त की जाती हो, अलभप्रेत है।
2.38. 'समध ििउपयोग' (Mixed Use) से ऐसा भव/िभूण्डि अथवा भव िपररसर क्जसमें आवासीय, वखणक्ज्यक, पयाट ि इकाई व संस्थागत उपयोग साथ अथवा पृथक-पृथक मंक्जलों पर नलिमात/प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।
2.39. 'सैटबैक' (Setback) से उ िन्यूतिम दतूररयां जो भू-ण्डि की सीमा रेािओं से भू-ण्डि के अन्दतर ववधधपूवाक ककसी भव िकी कु सी का नमिााण ककया जा सकता है, अलभप्रेत है।
(i) सामने के सैटबैक – ककसी भू-ण्डि के सामेि क्स्थत सबसे चौडी सड़क की तरफ लगेि वाली सीमा से भव िरेाि की दतूरी अलभप्रेत है।
(ii) र्पाशवा सैटबैक – ककसी भू-ण्डि के पाश्वा सीमा से भव िरेाि की दतूरी अलभप्रेत है। (iii) पीछे के सैटबैक – ककसी भू-ण्डि के पीछे की सीमा से भव िरेाि की दतूरी अलभप्रेत है।
2.40. 'भवन रेखा' (Building Line) से वह रेाि जहां तक भव िकु सी का ववधध पूवाक ववस्तार हो सकता है, अलभप्रेत है।
2.41. 'सकल ननसमा ि क्षेत्र' (Gross Builtup Area) से ककसी भी भव ि की समस्त मंक्जलों पर प्रस्ताववत नलिमात क्षेत्र का कु ल योग, अलभप्रेत है।
2.42. 'गणना योग्य ननसमा िक्षेत्र' (Net Builtup Area) से ववनयिम संख्या-4.14 (viii) के अुिसार सकल नलिमात क्षेत्र में से अुिज्ञेय छू ट के पश्चात ् प्राप्त नलिमात क्षेत्र अलभप्रेत है।
2.43. 'बी.ए.आर.' (Builtup Area Ratio) से सभी मंक्जलों के ववनयिम संख्या-4.14 (viii) के अुिसार गणाि योग्य नलिमात क्षेत्रफल को भूण्डि के क्षेत्रफल से भाग दतेेि पर प्राप्त भागफल, अलभप्रेत है।
2.44. 'भू-आच्छादन' (Ground Coverage) से ववनयिम संख्या-4.13 के अुिसार भूलम का आच्छाठदतत क्षेत्र जो कु सी तल के एवं यठदत भव ि क्स्टल्ट अथवा पोडडयम पर नलिमात/प्रस्ताववत है तो ीिक उसके ऊपर भव िद्वारा आच्छाठदतत तल क्षेत्र, अलभप्रेत है।
2.45. 'भवन की ऊँ चाई' (Building Height) का नधिाारण क्प्लंथ की ऊाँ चाई (अधधकतम 1.2 मीटर) अथवा क्स्टल्ट प्रस्ताववत होेि पर क्स्टल्ट की छत (अधधकतम 3.5 मीटर) से भव ि की अंनतम छत (टेरेस) (सववास फ्लोर, मध्यवती तलों पर पाककंि ग फ्लोर सठहत) तक की ऊाँ चाई से, अलभप्रेत है।
2.46. 'बहुमंजजला भवन' (Multistorey Building) ऐसा भव ि क्जसकी अधधकतम ऊाँ चाई 15 मी.
(सववास फ्लोर, मध्यवती तलों पर पाककंि ग फ्लोर सठहत) से अधधक हो, अलभप्रेत है।
117 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)अधधकतम 1.2 मीटर क्प्लंथ एवं अधधकतम 3.5 मीटर क्स्टल्ट की ऊाँ चाई की गणाि भव ि की कु ल ऊाँ चाई में सक्म्मललत हिीं होगी।
2.47. 'र्रोड लेवल' (Road Level) से भूण्डि के सामेि की मुख्य सड़क के मध्य की ऊं चाई का लेवल अलभप्रेत है क्जस पर भूण्डि क्स्थत है, यठदत भूण्डि के सामेि की सड़क ढला िमें है तो भूण्डि के सामेि क्स्थत रोड का उच्चतम लेवल, अलभप्रेत है।
2.48. 'सडक की चौडाई' (Road Width/Road Right of Way) से भूण्डि के सामेि क्स्थत ववद्यमा िसड़क की लंबाई में एक छोर से दतूसरे छोर तक की औसत चौड़ाई अथवा मास्टर प्ला/िजोलि डवलपमेंट प्ला/िअन्य स्वीकृ त प्ला िमें प्रस्ताववत मागााधधकार, अलभप्रेत है।
2.49. 'भूसम सरि' (Ground Level) से भूण्डि या स्थल का औसत तल, अलभप्रेत है।
2.50. 'कु सी' (Plinth) से भू-तल फशा के धरातल और भूण्डि के सामेि के मुख्य सड़क के तल के बीच की संरचाि का भाग, अलभप्रेत है।
2.51. 'कु सी क्षेत्र' (Plinth Area) से भव िके बेसमेन्ट की छत या भू–मंक्जल के फशा के स्तर पर नलिमात आच्छाठदतत क्षेत्र, अलभप्रेत है।
2.52. 'बेसमेन्ट' (Basement) से भव िका ऐसा भाग क्जसे पूणातः या आंलशक रूप से भू-सतह के ीिचे नलिमात ककया गया हो, अलभप्रेत है।
2.53. 'मंजजल' (Storey) से ककसी भव िका वह भाग जो ककसी फशा की सतह और उसके ीिक ऊपर के फशा की सतह के मध्य क्स्थत है अथवा जहां उसके ऊपर कोई फशा हिीं, वहां ककसी फशा तथा ीिक उसके ऊपर की छत के मध्य का स्था,ि अलभप्रेत है।
2.54. 'मैजनाईन फ्लोर' (Mezzanine Floor) से भूतल अथवा ककसी भी तल एवं इससे ऊपर की ककन्हीं दतो तलों के बीच एक मध्यवती मंक्जल जो कक भूलम तल से ऊपर हो एवं क्जसका प्रवेश के वल नचिली मंक्जल से हो तथा क्जसका फशा क्षेत्र संबंधधत कमरे के क्षेत्रफल का एक नतहाई से अधधक िहो एवं स्पष्ट ऊाँ चाई 2.4 मी. से कम िहो, अलभप्रेत है।
2.55. 'सववास फ्लोर' (Service Floor) से ककसी बहुमंक्जला भव िमें क्स्थत ककन्ही दतो मंक्जलों के बीच अधधकतम 2.4 मीटर ऊाँ ची मंक्जल/फ्लोर जो कक के वल भव ि से संबंधधत पाइप, सववास डतट, र-िरािव कायाालय अथवा भव िके उपयोग संबंधधत सुववधाओं के भण्डारण इ्याठदत के उपयोग में ललया जाये, अलभप्रेत है।
2.56. 'जसट्ट फ्लोर' (Stilt Floor) से म्बिों पर बाि हुआ एवं ुिला भू-तल जो कक मुख्य रूप से पाककंि ग प्रयोज िहेतु नलिमात/प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।
2.57. 'र्पाका ग फ्लोर' (Parking Floor) से भव िमें के वल पाकका ग उपयोग हेतु प्रस्ताववत बेंसमेंट, भूतल स्टील्ट या भव ि के अन्य ककसी भी तल से है क्जसमें न्यूतिम 70 प्रनतशत क्षेत्र
ा लेश ि आठदत हेतु एवं अधधकतम 30 प्रनतशत क्षेत्र के वल पाकका ग, सीठढयााँ, ललफ्ट व सकु
ववनयिमों में अुिज्ञेय भव ि की सववसेज, सुववधाओं व भूतल स्टील्ट पर अुिज्ञेय अन्य गनतववधधयों के ललए ठदतया गया हो, अलभप्रेत है।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 1182.58. 'र्पाकंि ग सथल/क्षेत्र' (Parking Site/Area) से वाहोिं को पाका करेि के ललये पयााप्त आकार का स्थल/क्षेत्र जो ककसी गली या रास्ते/रैम्प से जोड़ेि वाले वाह ि मागा सठहत अहातायुतत/अहातारठहत कोई क्षेत्र चाहे वह आच्छाठदतत हो अथवा ुिला हो, अलभप्रेत है।
2.59. 'समुि्य कार इकाई' (Equivelant Car Unit) से एक कार या ती ि स्कू टर के बराबर, अलभप्रेत है।
2.60. 'मेके ननकल र्पाकंि ग' (Mechanical Parking) से वाहोिं की रोबोठटक अथवा यांबत्रक संरचाि द्वारा संचाललत कार के ऊपर कार पाककंि ग, अलभप्रेत है।
2.61. 'वास योग्य कमरा' (Habitable Room) से ऐसा कमरा जो एक या एक से अधधक व्यक्ततयों द्वारा अध्यय,ि रहवास, सोेि या ािेि के प्रयोजािथा अधधवास में ललया हुआ हो या अधधवास हेतु पररकक्ल्पत हो ककन्तु इसमें र्स्ािरि, शौचालय, लॉन्री, भोज ि सेवा, भण्डारण, गेलेरी, रसोई, क्जकिा ज्यादतातर समय उपयोग हिीं ककया जाता है सक्म्मललत हिीं होंगे, अलभप्रेत है।
2.62. 'शौचालय' (Toilet) से ऐसा स्था,ि जो कक मल या मूत्र ्यागेि के ललए या दतोोिं के ललए हो, उसमें मुिष्यमल के ललये संयोक्जकृ त पात्र यठदत कोई हो, के साथ की संरचाि, अलभप्रेत है।
2.63. 'खुला सथान' (Open to Sky) से भूण्डि का वह भाग जो आकाश की ओर ुिला हो या पारदतशी अथवा अधापारदतशी मटीररयल (material) से ढका हो, अलभप्रेत है।
2.64. 'ऐदयिम' (Atrium) से ककसी भी प्रकार के भू-उपयोग के भूण्डि पर ककसी भी तल पर प्रस्ताववत नमिााण क्जसमें एक के न्द्रीय कक्ष क्जसकी ऊाँ चाई 10 मीटर या उससे अधधक हो एवं उतत क्षेत्र को स्काई लाईट/ट्रस्स अथवा डोम (अस्थाई स्ट्रकचर) से ढका गया हो, अलभप्रेत है।
2.65. 'छज्जा' (Projection/Chajja) से सामान्यत: बाहरी दतीवारों पर ुिलेि वाले स्थाोिं के ऊपर धूप तथा वषाा से बचाव के प्रयोजािथा बािये जाेि वाली ढलवा अथवा क्षैनतज संरचाि, अलभप्रेत है।
2.66. 'प्रोजेक्शन' (Projection) से ककसी भी भव िसे बाहर नकिली हुई कोई संरचाि, (जो ककसी भी सामग्री की हो) अलभप्रेत है।
2.67. 'बालकनी' (Balcony) से आेि जाेि या बाहर बैेिि के स्था िके रूप में काम आेि वाला रेललंग सठहत क्षैनतज आगे नकिला भाग जो कक न्यूतिम एक ओर से ुिली हो, अलभप्रेत है।
2.68. र्'डबल हाईट टैरेस' (Double Height Terrace) से बहुमंक्जला आवासीय भवोिं में आवासीय इकाई के ककसी भी कमरे के बाहर क्स्थत ऐसा ुिला क्षेत्र जो कक न्यूतिम 5.5 मीटर की ऊाँ चाई (डबल हाईट) का हो अलभप्रेत है।
119 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)2.69. 'बरामदा' (Verandah) से ऐसा आच्छाठदतत क्षेत्र क्जसका कम से कम एक पाश्वा बाहर की ओर ुिला हो व ऊपर की मंक्जलों में ुिले पाश्वा की ओर अधधकतम 1 मीटर ऊं चाई की पैरापेट ड़िी की गई हो, अलभप्रेत है।
2.70. 'पैरापेट' (Parapet Wall) से रेललंग सठहत या रठहत छत या फशा के लसरे के साथ-साथ नलिमात ीिची दतीवार जो 1.5 मीटर से अधधक तथा 0.75 मी. से कम ऊं चाई की हिीं हो, अलभप्रेत है।
2.71. 'पाटीशन वाल' (Partition Wall) से भार सह ि िकरेि वाली आन्तररक दतीवार, ऊं चाई में एक मंक्जल या उसका भाग, अलभप्रेत है।
2.72. 'पोचा' (Porch/Portico) से भव ि के प्रवेश द्वार पर पैदतल या वाहोिं के ललये के न्टीललवर/म्बिों पर नलिमात संरचाि, अलभप्रेत है।
2.73. 'ग्रीन एररया/हरर ि क्षेत्र' (Green Area) से ऐसा क्षेत्र क्जसे हररयाली यथा ग्रास, पेड-पौधे, वृक्षारोपण, आठदत हेतु उपयोग में ललया गया हो, अलभप्रेत है।
2.74. 'हैर्जाडास भवन' (Hazardous Building) से कोई ऐसा भव िया ककसी भव िका कोई भाग जो अ्यधधक ज्वलशिील या ववस्फोटक पदताथों या उ्पादतकों के जो अ्यधधक तेजी से
ंआ या ववस्फोटक उ्पन् िकरेि वाले हो अथवा ऐसे जल उेिि वाले अथवा जो ववषैला धु
भण्डारण उािई, धराई, नमिााण या प्रसंस्करण के ललये क्जसमें बहुत अधधक संक्षारक, ववषैला या हानकिारक क्षार, अम्ल या कोई ऐसा अन्य द्रव्य अथवा रसाय िकाम आता हो ंआ और ववस्फोट उ्पन् िकर सकते हो, ववषैला प्रदताहजकि या संक्षारण गैस जो ज्वाला, धु
उ्पन् िकर सकते हो, अथवा ऐसी सामग्री क्जसके भण्डारण उािई, धराई या प्रसंस्करण से धूल का ववस्फोटक लमश्रण उ्पन् िहोता हो या पदताथा को स्वतः ज्वलशिील सूक्ष्म अंशों में ववभाक्जत करता हो, के भण्डारण, उािई, धराई, नमिााण या प्रसंस्करण के ललये उपयोग में ललया जाता हो, अलभप्रेत है।
2.75. 'अजग्नशमन अधधकारी' (Fire Officer) से संबंधधत गिरीय नकिाय द्वारा प्राधधकृ त अक्ग्शिम िअधधकारी, अलभप्रेत है।
2.76. 'शरण क्षेत्र' (Refuge area) से भव ि के अन्दतर ऐसा क्षेत्र जो कक फायर और स्मॉक से सुरक्षा हेतु नकिास के समय अस्थायी रूप से Staging Area (मचा ि क्षेत्र) के रूप में उपयोग में आता हो, अलभप्रेत है।
2.77. 'फायर टॉवर' (Fire Tower) से आग प्रनतरोधक हेतु ऐसा पररवृत (Enclosed) क्षेत्र जो कक सीधा नकिास से जुडा हो व भव िकी संरचाि से पृथक हो क्जसमें संरक्षक्षत लॉबी, सीढी और फायरमै िकी ललफ्ट सक्म्मललत हो, अलभप्रेत है।
2.78. 'ग्रीन बबर्ज्डंग्स' (Green Buildings) से ऐसा भव िक्जसका नमिााण पूणा कर ललया गया हो तथा लीडरलशप इ ि एजिी एण्ड एन्वायरमेन्टल डडजाई ि LEED/IGBC/GRIHA/ ASSOCHAM GEM/ EDGE के प्रावधाोिं के ललये प्रश्गित भव िकी अुिशंषा की गई होभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 120 अथवा ऐसी समतुल्य संस्थाएं/तकीिकी ववशेषज्ञ क्जकिों ग्री िबबक्ल्डंग के प्रमाणीकरण हेतु अधधकृ त ककया गया हों द्वारा प्लेठटमि/गोल्ड/लसल्वर रेठटंग दती गई हो, अलभप्रेत है।
2.79. 'टीर्.डी.आर.' (Transferable Development Right) से ऐसा अधधकार पत्र जो कक टी.डी. आर. पॉललसी/नयिमों के अंतगात सम्बक्न्धत नकिाय द्वारा जारी ककया गया हो, अलभप्रेत है।
2.80. 'पूणााि प्रमाण-पत्र' (Completion Certificate) से अलभप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है, जो ववनयिम संख्या-15 के प्रावधाोिं की पालाि पूणा करेि पर सक्षम अधधकारी द्वारा जारी ककया जावे।
2.81. 'अधधवास प्रमाण-पत्र' (Occupancy Certificate) से अलभप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है जो ववनयिम संख्या-15 की पालाि पूणा करेि पर सक्षम अधधकारी द्वारा जारी ककया जाये।
2.82. 'अनुसूची' (Annexure) से इ िववनयिमों के साथ संलग् िअुिसूची, अलभप्रेत है।
नोट :-
(i) वे शब्दत और अलभव्यक्ततयों जो इ ि ववनयिमों में ललीि गई हैं ककन्तु इमिें पररभावषत हिीं की गई हैं, उकिा वही अथा होगा जैसा कक उकिे ललए अधधनयिम में नधिााररत ककया गया है।
(ii) अन्य पररभाषायें जो यहां उल्लेखति हिीं है उकिा वही अथा होगा जैसा उकिे ललये राष्ट्रीय भव िसंठहता (NBC) में नधिााररत ककया गया है।
3. नगरीय क्षेत्र (Urban Area) में भवन ननमााण सवीकृ न िहेुि मापदर्ण्ड
| क्षेत्र एस-1 (Area S-1) | गिरीय क्षेत्र के अंतगात आेि वाले ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों का आबादती क्षेत्र जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रबक्न्धत है। |
| क्षेत्र एस-2 (Area S-2) | गिरीय क्षेत्र के अंतगात आेि वाला चार दतीवारी क्षेत्र । |
| क्षेत्र एस-3 (Area S-3) | गिरीय क्षेत्र के अंतगात क्स्थत चार दतीवारी क्षेत्र को छोडकर अन्य गैर योजािगत र्स ि आबादती क्षेत्र अथवा गिरीय क्षेत्र में सक्म्मललत होेि से पूवा ग्राम पंचायत के अधी िरहा र्स िआबादती क्षेत्र। |
| क्षेत्र एस-4 (Area S-4) | इ िववनयिमों के प्रभाव में आेि से पूवा के स्वीकृ त योजाि क्षेत्र । |
| क्षेत्र एस-5 (Area S-5) | ववलशष्ट क्षेत्र/सड़के यथा सुरक्षा की दृक्ष्ट से मह्वपूणा स्थाि व नषिेध क्षेत्र, पुराताक््वक मह्व के संरक्षक्षत स्थल, पयाटि की दृक्ष्ट से मह्वपूणा स्थल, झील संरक्षक्षत क्षेत्र, अधधसूधचत अभ्यारण्य क्षेत्र, हैररटेज स्थल के आस-पास एवं पयाावरण संवेदतशिील क्षेत्र आठदत संरक्षक्षत क्षेत्र। |
| क्षेत्र एस-6 (Area S-6) | एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 एवं एस-5 को छोडकर शेष समस्त गिरीय क्षेत्र। |
उपरोक् िवणणा िक्षेत्रों में भवन ननमााण सवीकृ न िहेुि मापदर्ण्ड :-
3.1. एस-1 क्षेत्रों में भव ि ववननयम 3.3 (2) के अुिसार मापदतण्ड नधिााररत करते हुए भव ि नमिााण स्वीकृ नत दती जा सकें गी।
3.2. एस-2 क्षेत्रों अथाात ् चार दतीवारी क्षेत्र हेतु संबंधधत प्राधधकरण द्वारा यठदत पृथक से कोई मापदतण्ड नधिााररत कर स्वीकृ त ककये हुये हो तो तदताुिसार मापदतण्ड रतिे हुए भव ि नमिााण स्वीकृ नत दती जा सकें गी। चार दतीवारी क्षेत्र हेतु प्राधधकरण द्वारा पृथक से मापदतण्ड नधिााररत करते हुए राज्य सरकार की स्वीकृ नत से लागू ककये जा सकें गे। चार दतीवारी क्षेत्र हेतु पृथक से मापदतण्ड नधिााररत हिीं ककये जाेि की अवस्था में भव िववननयम 3.3 (2) के अुिसार मापदतण्ड नधिााररत करते हुए भव िनमिााण स्वीकृ नत दती जा सकें गी।
3.3. एस-3 क्षेत्रों (सघन आबादी क्षेत्र) में भवन ननमााण हेुि मानदर्ण्ड :-
1. परम्परागत रूप से ववकलसत गैर नयिोक्जत क्षेत्र, र्स िआबादती क्षेत्रों, कच्ची बस्ती क्षेत्रों का नधिाारण हेतु संबंधधत प्राधधकरण द्वारा सवे ककया जायेगा तथा ऐसे गैर नयिोक्जत क्षेत्र क्जमिें गिर पाललका अधधनयिम लागू होेि से पूवा अथवा इ ि भव ि ववनयिमों के लागू होेि से पूवा 90 प्रनतशत से अधधक क्षेत्र में परम्परागत रूप से र्स िआबादती ववकलसत हुई हो, की सूची उकिी सीमाओं का नधिाारण करते हुए, तैयार की जावेगी तथा उतत सूची को प्राधधकरण की मण्डल/बोडा बैकि में अुिमोठदतत करवाया जाकर समाचार पत्रों में प्रकालशत ककया जायेगा। इसकी प्रनत राज्य सरकार को प्रेवषत की जावेगी। उतत कायावाही इ िभव ि ववनयिमों के प्रभाव में आेि के तुरंत पश्चात संबंधधत प्राधधकरण द्वारा की जावेगी। यठदत इ िववनयिमों के प्रभाव में आेि से पूवा ककसी नकिाय द्वारा र्स िआबादती क्षेत्र नधिााररत हो तो उसे इ िववनयिमों के तहत र्स िआबादती क्षेत्र मााि जावेगा।
इस प्रकार नधिााररत र्स ि आबादती क्षेत्रों हेतु सक्षम अधधकारी द्वारा मौके की क्स्थनत अुिसार भव िमादितण्ड व भव िरेाि नधिााररत करते हुए भव िनमिााण स्वीकृ नत दती जा सकें गी। स्वीकृ त योजािओं के क्षेत्र को इ िववनयिम के अन्तगात र्स िआबादती क्षेत्र हिीं मााि जावेगा।
2. उतत क्षेत्रों में मौजूदता भव ि रेाि व क्षेत्र के आस-पास के स्वरूप, भव ि रेाि सैटबैक इ्याठदत को ध्या ि में रतिे हुए सैटबैक व ग्राउण्ड कवरेज का नधिाारण सक्षम अधधकारी द्वारा ककया जा सके गा अथाात ् आस-पास के क्षेत्र में यठदत शून्य सैटबैक पर नमिााण हो तो शून्य सैटबैक रतिे हुए शत प्रनतशत ग्राउण्ड कवरेज रतिे हुए सक्षम अधधकारी द्वारा
| सामेि क्स्थत सड़क की चौडाई | अधधकतम उाँ चाई एवं मंक्जल |
| 9 मीटर तक | 10 मीटर (भूतल+2 मंक्जल) |
| 9 मीटर से अधधक | 12.5 मीटर (भूतल +3 मंक्जल) |
(i) क्प्लंथ (अधधकतम ऊाँ चाई 1.2 मी.) तथा क्स्टल्ट फ्लोर के वल पाककंि ग हेतु प्रस्ताववत करेि पर क्स्टल्ट फ्लोर (अधधकतम ऊाँ चाई 3.5 मी.) उतत ऊाँ चाई में शालमल हिीं होगी एवं क्स्टल्ट के ऊपर के तल को भू–तल मााि जावेगा।
(ii) 9 मीटर व उससे अधधक चौडी सडको पर के वल भूतल पर व्यवसानयक गनतववधधयााँ अुिज्ञेय होगी एवं ऊपर की मंक्जलों पर के वल आवासीय/संस्थागत उपयोग हेतु ही नमिााण की स्वीकृ नत दती जा सके गी।
(iii) भव ि नमिााण हेतु इ ि ववनयिमों के अुिसार पाककंि ग उपलब्ध करवाया जााि संभव हिीं हो तो प्राधधकरण द्वारा 2 ला ि रूपये प्रनत ईसीयू शुल्क वसूल ककया जावेगा, क्जसका उपयोग प्राधधकरण द्वारा सावाजनकि पाककंि ग ववकास हेतु ककया जावेगा।
(iv) ऐसी ककसी वाखणक्ज्यक अथवा औद्योधगक गनतववधध यथा थोक व्यापार, गोदताम, ज्वलशिील पदताथा भण्डारण आठदत हेतु स्वीकृ नत हिीं दती जा सके गी, क्जकिे कारण भारी वाहोिं का आवागम िहोता हो या ध्वन िप्रदतूषण या यातायात प्रभाववत होेि की संभावाि होती हो अथवा क्षेत्र के नविालसयों की सुरक्षा को तिरा उ्पन् िहोता हो।
(v) उपरोतत ताललका में उल्लेखति ऊाँ चाई/मंक्जलों से अधधक ऊाँ चाई/मंक्जल प्रस्ताववत होेि पर अथवा सम्पूणा भव ि वाखणक्ज्यक उपयोग हेतु प्रस्ताववत ककये जाेि पर ववनयिम-3.6 के अुिसार एस-6 क्षेत्र हेतु प्रस्ताववत सैटबैक, बी.ए.आर., भू-आच्छादत िएवं अन्य समस्त प्रावधा ि यथा पाककंि ग आठदत रतिे हुए भव ि नमिााण स्वीकृ नत दती जा सकती है।
(vi) एस-3 क्षेत्रों में यठदत ककसी सड़क के मागााधधकार में वृव ि ककया जााि प्रस्ताववत है तथा ववद्यमा ि नमिााण को पूणातः ध्वस्त ककया जाकर इ ि ववनयिमों के तहत यिा भव ि प्रस्ताववत ककया जाेि पर प्रस्ताववत सड़क मागााधधकार हेतु सड़क के न्द्र से तदताुिसार भूलम समापण ककये जाेि के पश्चात भव ि नमिााण स्वीकृ नत दती जा सके गी।
अन्यथा ववद्यमा िभव िरेाि के अुिरूप नमिााण स्वीकृ नत दती जा सके गी।
3.4. एस-4 क्षेत्र (पूवा सवीकृ ियोजना क्षेत्रो) में भवन ननमााण हेुि मानदर्ण्ड :-
1. पूवा सवीकृ ि योजना के ररक् ि भूखर्ण्ड/ननसमा ि भवन को ध्वस ि कर नवीन ननमााण
प्रसािववर् िकये जाने पर :-
(i) इ िभव िववनयिम के जारी होेि से पूवा स्वीकृ त योजािओं के भूण्डिों पर वतामा ि में भव ि नमिााण प्रस्ताववत ककये जाेि पर योजाि माधिचत्र/भूण्डि के स्थल माधिचत्र में दतलशात सैटबैक तदताुिसार ही रेि जाेि अनविााय होगे।
(ii) भूण्डि के स्थल माधिचत्र में अंककत एफ.ए.आर/बी.ए.आर. को माकि एफ.ए.आर/बी. ए.आर मााि जाकर अनतररतत प्रस्ताववत बी.ए.आर. पर नयिमाुिसार बेटरमेंट लेवी दतेय होगी।
(iii) भू-आच्छादत,ि ऊाँ चाई एवं अन्य समस्त तकीिकी मापदतण्ड इ ि ववनयिम के अुिसार रेि जाेि होंगे।
123 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)2. पूवा में जारी एकल पट्टे के ररक् िभूखर्ण्ड/ननसमा िभवन को ध्वस िकर नवीन ननमााण
प्रसािववर् िकये जाने पर :-
(i) इ िभव िववनयिम के जारी होेि से पूवा स्वीकृ त एकल पट्टे के भूण्डिों पर वतामा ि में भव िनमिााण प्रस्ताववत ककये जाेि पर एकल भूण्डि के स्थल माधिचत्र में सड़क की ओर दतलशात सैटबैक को यथावत रतिे हुऐ अन्य सैटबैक इ ि ववनयिमों के अुिसार रेि जा सकें गे।
(ii) भूण्डि के स्थल माधिचत्र में अंककत एफ.ए.आर/बी.ए.आर. को माकि एफ.ए.आर/बी. ए.आर मााि जाकर अनतररतत प्रस्ताववत बी.ए.आर. पर नयिमाुिसार बेटरमेंट लेवी दतेय होगी।
(iii) भू-आच्छादत,ि ऊाँ चाई एवं अन्य समस्त तकीिकी मापदतण्ड इ ि ववनयिम के अुिसार रेि जाेि होंगे।
3. पूवा सवीकृ िव्यावसानयक योजना जजनमें टाईप र्डडजाईन ननधाारर िहो :-
क्ज ि व्यावसानयक योजािओं में टाईप डडजाई ि नधिााररत है, उमिें टाईप डडजाई ि के आधार पर ही नमिााण स्वीकृ नत दती जावेगी। यठदत ऐसी पुराीि योजािओं में वतामा ि पररप्रेक्ष्य में विी ि नमिााण ककया जााि प्रस्ताववत हो तो ऐसी योजािओं का पुािववकास प्ला ि (Re-development Plan) तैयार ककया जाकर ही तदताुिसार विी ि भव ि नमिााण स्वीकृ नतयां जारी की जाीि होगी। एकल रूप में टाईप डडजाई िसे लभन् िस्वीकृ नत हिीं दती जायेगी।
4. पूवा में नीलामी द्वारा ववक्रय र्कये गये भूखर्ण्डों पर वािमान में भवन ननमााण
प्रसािववर् िकये जाने पर :-
(i) ीिलामी का भूण्डि ककसी योजाि का भाग होेि पर योजाि/भूण्डि के स्थल माधिचत्र में दतलशात सैटबैक तदताुिसार ही रेि जाेि अनविाया होगे।
(ii) ीिलामी द्वारा ववक्रय ककये गये एकल भूण्डिों पर सामेि का सैटबैक ीिलामी के समय प्रस्ताववत अुिसार एवं अन्य ओर के सैटबैक इ ि ववनयिमों के अुिसार रेि जाेि होंगे।
(iii) ीिलामी में दतेय एफ.ए.आर/बी.ए.आर से अधधक इ िववनयिम के अुिसार एफ.ए. आर/बी.ए.आर प्रस्ताववत ककये जाेि पर बेटरमेंट लेवी दतेय होगी।
(iv) भू-आच्छादत,ि ऊाँ चाई आठदत इ िववयिम के अुिसार रेि जाेि होंगे। (v) यठदत ककसी भूण्डि पर ीिलामी की शतों में क्ज िमापदतण्डों का उल्ले िहिीं ककया गया हो उन्हे इ िववनयिम के अुिसार रेि जाेि होंगे।
5. पूवा सवीकृ िववसशष्ट योजनाओं के ररक् िभूखर्ण्ड/ननसमा िभवन को ध्वस िकर नवीन
ननमााण/संशोधन/ववसािर प्रसािववर् िकये जाने पर :-
पूवा स्वीकृ त ववलशष्ट योजािऐं जैसे जोधपुर की ववद्याधर गिर योजाि, राजस्था ि आवास िमण्डल की राजआंग ियोजाि, जोधपुर की शास्त्री गिर योजाि आठदत क्जसके ललए ववलशष्ट वास्तुववठदतक मापदतण्ड संबंधधत प्राधधकरण द्वारा नधिााररत हो, उ ि योजािओं में संबंधधत ववलशष्ट वास्तुववठदतक मापदतण्ड ही लागू होंगे।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 1246. पूवा सवीकृ ियोजनाओं/एकल भूखर्ण्ड के सथल मानधचत्र में मापदर्ण्ड दसशा िनहीं होने
पर:-
इ िभव िववनयिम के जारी होेि से पूवा स्वीकृ त योजािओं/एकल भूण्डिों में सैटबैक, भू-आच्छादत,ि ऊाँ चाई, एफ.ए.आर/बी.ए.आर. आठदत ककसी मापदतण्ड या मापदतण्डों का उल्ले/िनधिाारण हिीं हो तो क्ज िमापदतण्डों का उल्ले िहिीं है वो सभी मापदतण्ड इ ि भव िववनयिमों के मापदतण्डों के अुिसार दतेय होंगे।
7. पूवा ननयमों के अनुसार ननसमा िभवन में संशोधन/ववसािर चाहे जाने पर :-
पूवा मे नलिमात भव ि में संशोध/िववस्तार चाहे जाेि पर त्समय प्रचललत नयिमों/प्रावधाोिं के आधार पर ही भव ि नमिााण स्वीकृ नत जारी की जाीि होगी। यठदत पूवा मे नलिमात भव िमें वतामा िभव िववनयिम के अुिसार संशोध/िववस्तार प्रस्ताववत हो तो समस्त प्रावधा िइ िववनयिम के अुिसार ही रेि जाेि होगें।
8. पूवा की सवीकृ र् िकसी पररयोजना का ननमााण ववसभन्न चरणों में प्रसािवव िहोने पर
:-
पूवा कीं स्वीकृ त ककसी पररयोजाि का नमिााण ववलभन् ि चरणों में प्रस्ताववत होेि पर एक चरण पूवा में लागू ववनयिमों के तहत अुिमोदत ि होेि पर अगले चरण की भव ि नमिााण स्वीकृ नत इ िभव िववनयिम के अुिसार दती जा सके गी।
9. इन भवन ववननयमों के जारी होने से पूवा आवेदद िप्रकरणों में :-
(i) इ ि भव ि ववनयिमों के जारी होेि से पूवा स्थाीिय नकिायों में आवेठदतत भव ि माधिचत्र अुिमोदत िके प्रकरण पूवा नयिमों के प्रावधाोिं के अुिसार अथवा आवेदतक द्वारा पुःि आवेदत िप्रस्तुत करेि पर इ िववनयिमों के अंतगात नस्तिाररत ककये जा सके गे। लेकक ि क्ज ि प्रकरणों में गिरीय नकिाय द्वारा मांग पत्र जारी हिीं ककया गया है उ िप्रकरणों में इ िववनयिमों के तहत समस्त शुल्क दतेय होगें।
(ii) इ िभव िववनयिमों के जारी होेि से पूवा यठदत एमपैल्डि अकका टेतट द्वारा प्राधधकरण में भव िववनयिम अुिसार सम्पूणा रालश जमा करवाई जाकर स्वीकृ नत जारी की जा चुकी है तो ऐसे प्रकरणों में पूवा भव ि ववनयिम अुिसार स्वीकृ त भव ि माधिचत्र मान्य होगें अन्यथा इ िववनयिमों के जारी होेि की नतधथ से ही पंजीकृ त आकका टेतट द्वारा इ िभव िववनयिमों के अुिसार ही भव िमाधिचत्र स्वीकृ नत दती जावेगी।
नोट :-
(i) ककसी भूण्डि के पूवा में जारी स्थल माधिचत्र में उल्लेखति ककसी भी मापदतण्ड में पररवता िप्रस्ताववत होेि पर तदताुिसार संशोधधत स्थल माधिचत्र जारी ककया जााि होगा त्पश्चात ही भव िमाधिचत्र अुिमोदत िकी कायावाही की जा सके गी।
(ii) राजस्था ि ररयल एस्टेट (डवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेश)ि रूल्स-2017 के अन्तगात पंजीकृ त पररयोजािओं में संशोध िहेतु आवेदत िकरेि पर संबंधधत नयिमों की अुिपालाि सुनक्श्चित करीि होगी।
125 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (iii) उपरोतताुिसार प्रकरणों में भव ि माधिचत्र अुिमोदत/िभव ि नमिााण स्वीकृ नत ठदतयेजाेि पर समस्त शुल्क इ ि भव ि ववनयिम/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदतेशों के अुिसार दतेय होंगे।
3.5. एस-5 क्षेत्र (ववशेष क्षेत्रो) में भवन ननमााण हेुि मानदर्ण्ड :-
1. ववशेष क्षेत्रों में भवन ननमााणर् कये जाने पर
ववलशष्ट क्षेत्रों यथा सुरक्षा की दृक्ष्ट से मह्वपूणा स्थाोिं व नषिेध क्षेत्रो, पुराताक््वक मह्व के संरक्षक्षत स्थलों, पयाट ि की दृक्ष्ट से मह्वपूणा स्थलों, झील संरक्षक्षत क्षेत्र, अधधसूधचत अभ्यारण्य क्षेत्रो, हैररटेज स्थलों के आस-पास एवं पयाावरण संवेदतशिील क्षेत्रों आठदत संरक्षक्षत क्षेत्रों क्जकिे ललए के न्द्र/राज्य सरकार/ प्राधधकरण द्वारा पृथक से भव ि की संरचाि, अलभकल्प,ि डडजाई,ि ऊाँ चाई आठदत हेतु मादितण्ड नधिााररत ककये गये है, ऐसे क्षेत्रों में उतत मादितण्ड इ ि भव ि ववनयिमों के प्रावधाोिं से सवोपरर होगे, तथा ऐसे संरक्षक्षत क्षेत्रों में के न्द्र/राज्य सरकार द्वारा नधिााररत मादितण्डों के अुिसार ही स्वीकृ नत दती जा सके गी, इमिें राज्य सरकार की स्वीकृ नत से संशोध िककया जा सके गा।
प्राधधकरण के प्रस्ताव पर ऐसे क्षेत्रों का नधिाारण एवं उकिे ललए ववलशष्ट मापदतण्ड़ों का नधिाारण राज्य सरकार द्वारा ककया जा सके गा। इस प्रकार ववनािठदतष्ट क्षेत्रों में भव ि नमिााण स्वीकृ नत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृ त इ िववलशष्ट मापदतण्डों के अुिसार ही दती जा सके गी।
2. ववशेष र्सडको पर भवन ननमााणर् कये जाने पर-
ववलशष्ट सडको का नधिाारण प्राधधकरण की अलभशंषा पर राज्य सरकार द्वारा ककया जा सके गा। इस प्रकार ववनािठदतष्ट क्षेत्रों में भव ि नमिााण स्वीकृ नत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृ त ववलशष्ट मापदतण्डों के अुिसार दती जावेगी तथा इ ि मादितण्डों में ववशेष पररक्स्थनतयों में लशधथलता राज्य सरकार के स्तर दती जा सके गी। पूवा में यठदत ककसी नकिाय में ववलशष्ट सड़को का नधिाारण व मापदतण्डों का नधिाारण ककया गया हो तो उतत नधिााररत मापदतण्ड नधिााररत रहेंगे, इमिें राज्य सरकार की स्वीकृ नत से संशोध ि ककया जा सके गा।
3. आमी कन्टोनमेन्ट एररया के समीप भवन ननमााणर् कये जाने पर
रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा संस्थाप/िस्थापाि (Defence Establishments/Installations) के नकिट स्थाीिय लमलट्री ऑथोररटी से अािपक््त प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करेि के संबंध में राज्य के गिरीय क्षेत्रों में क्स्थत रक्षा संस्थाप/िस्थापाि (Defence Establishments/Installations) की सीमा से 500 मीटर तक की पररधध क्षेत्र में नमिााणों की स्वीकृ नत बाबत ् रक्षा मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा जारी आदतेशों एवं उकिें क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी समय-समय पर आदतेशों के अुिसार कायावाही की जावेगी।
नोटः- ववशेष क्षेत्रो/सड़कों पर नधिााररत मापदतण्डों के अनतररतत क्ज ि मापदतण्डों का उल्ले िहिीं है वो सभी मापदतण्ड इ िभव िववनयिमों के अुिसार दतेय होंगे।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 1263.6. एस-6 क्षेत्र अथााि ् एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 व एस-5 को र्छोडकर शेष समस िनगरीय
क्षेत्र व नई प्रसािवव ियोजनाओं में भवन ननमााण हेुि मानदर्ण्ड :-
एस-6 क्षेत्र अथाात ् एस-1, एस—2, एस-3, एस-4 व एस-5 को छोडकर शेष समस्त गिरीय क्षेत्र व ईि प्रस्ताववत योजािओं में इ ि भव ि ववनयिमों के तहत नधिााररत मादितण्डों के
अुिसार प्रावधा ि रतिे हुए स्वीकृ नत दती जा सके गी। ककसी ववलशष्ट योजाि हेतु योजाि अुिमोठदतत करते समय इ िववनयिमों के प्रावधाोिं, से लभन् िमादितण्ड राज्य सरकार की स्वीकृ नत से नधिााररत ककये जा सकें गे।
4. भवन ननमााण की ेिणणयां एवं मापदर्ण्ड :-
4.1. भव िनमिााण की श्रेखणयां गिरीय क्षेत्र की मास्टर ववकास योजाि/डवलपमेंट प्रमोश िएवं कन्ट्रोल रेगुलेश ि में वखणात ववलभन् ि भू-उपयोगों के ललए भव ि के प्रस्तववत उपयोग व प्रकृ नत के अुिसार भवोिं के ललए मापदतण्ड नधिााररत करेि की दृक्ष्ट से नम् िि09 श्रेखणयों में वगीकृ त ककया गया है तथा र्प्येक वगा में आेि वाली गनतववधधयों की अुिसूची इ ि ववनयिमों के साथ सलंग् िअुिसूची-1 में दती गई है।
1. आवासीय भवन :-
(i) स्वतंत्र आवास
(ii) बहु-आवासीय (iii) फ्लेट्स
(iv) ग्रुप हाउलसंग (v) स्टु डडयो अपाटामेंट (vi) फामा हाउस/पयाावरण मैत्री आवास
(vii) हॉस्टल
(viii) ररटायामेन्ट हॉम्स
(ix) अफोडेबल हाउसेज
2. वाणणजज्यक भवन :-
(i) र्लु व्यावसानयक प्रनतष्ाि/िदतुकाेिं (ii) वाखणक्ज्यक पररसर
(iii) गेस्ट हाउस/लोक्जंग एवं बोडडंिग हाउस
(iv) लसेिमा/ मल्टीप्लेतस/ लमीिप्लेतस
(v) ररटेल फ्यूल कफललंग स्टेश ि(पेट्रोल पम्प/सीएजिी/एलपीजी) (vi) इलेक्तट्रक व्हीकल चाक्जंिग स्टेश ि
(vii) वववाह/पाटी स्थल
(viii) धमा कांटा (वे-बजि)
(ix) रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट
(x) उपरोतत के अनतररतत अुिसूची-1 के क्रम संख्या 2 में वखणात अन्य
गनतववधधयां/उपयोग127 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)
3. पयाटन ईकाई भवन :-
(i) होटल
(ii) होटल हाउलसंग
(iii) ररसोटा/ररसोटा हाउलसंग/हेल्थ ररसोटा/स्पोटास ररसोटा
(iv) मोटेल
(v) पयाट िीिनत में उल्लेखति अन्य उपयोग
4. संसथाग िभवन
(i) शैक्षखणक (प्राथलमक, माध्यलमक, उच्च माध्यलमक ववद्यालय, महाववद्यालय, ववश्वववद्यालय, तकीिकी एवं अन्य लशक्षण संस्था)ि
(ii) कॉधचंग सेंटर
(iii) धचकक्सा (डडस्पेंसरी, अस्पताल, लिसाग होम, वेटरिी अस्पताल)
(iv) सरकारी एवं अािसरकारी कायाालय
(v) अन्य सामुदतानयक सुववधाऐ (यथा सामुदतानयक के न्द्र, पुललस थााि, पुस्तकालय, तलब, पोस्ट व टेलीग्राफ ऑकफस, आठदत)
(vi) सामाक्जक/ सांस्कृ नतक/ धालमाक भव ि (vii) सभा भव ि(Assembly building)/Convention Centre/प्रदतशाीि के न्द्र/कला दर्तीाा (viii) उपरोतत के अनतररतत अुिसूची-1 के क्रम संख्या 4 में वखणात अन्य गनतववधधयां/उपयोग
5. समध ििउपयोग के भवन :-
आवासीय, वाखणक्ज्यक, पयाट िइकाई, संस्थानकि आठदत उपयोगों में से एक से अधधक उपयोग यथा आवासीय-वाखणक्ज्यक, आवासीय-संस्थानकि, आवासीय-वाखणक्ज्यक-पयाट ि इकाई-संस्थानकि आठदत।
6. औद्योधगक भवन :-
अुिसूची-1 के क्रम संख्या 5 में वखणात गनतववधधयां/उपयोग
7. वेयर हाउस/गोदाम
(i) कृ वष आधाररत वेयर हाउस/सामान्य वेयर हाउस (ii) गैस गोदताम
8. अमोद-प्रमोद उपयोग हेुि भवन :-
(i) एम्यूजमेंट पाका (ii) स्पोट्ास कॉम्पेलेतस
9. ववशेष प्रकृ न िके भवन
अुिसूची-1 के क्रम संख्या 8 में वखणात गनतववधधयां/उपयोग
4.2. भवन ननमााण के मापदर्ण्ड:-
भूण्डि के क्षेत्रफल/उपयोग के आधार पर विी ि प्रस्ताववत योजािओं में भव ि नमिााण ककये जाेि हेतु सैटबैक की न्यूतिम आवश्यकता, अधधकतम आच्छाठदतत क्षेत्र, भव ि की अधधकतम ऊाँ चाई व माकि बी.ए.आर. ताललका-1 के प्रावधाोिं के अुिसार होंगे।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 128ािसलका-1
भूखर्ण्डों पर आवासीय, वाणणजज्यक, पयाटन इकाई, संसथाग,ि समध,िि वेयर हाउस/गोदाम, आमोद-प्रमोद
| क्र.स. | भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल | अधधकमि भू- आच्छादन | न्यूनमि सैटबैक (मीटर) | अधधकमि ऊँ चाई (मी.) (सडक मागााधधकार के अनुसार) | मानक बी.ए.आर | ||||
| सडक मागााधधकार | |||||||||
| र्पाशवा र्पाशवा पीछे | 9 मी. कि | 12 मी. | 18 मी. व अधधक | ||||||
| 1.(i) | 90 व.मी.तक | सैटबैक क्षेत्र के अन्दतर | -- | -- | -- | 10.0 भूतल+2 | 10.0 भूतल+2 | 10.0 भूतल+2 | जो भी प्राप्त हो |
| (ii) | 90 व.मी. से अधधक तथा 167 व.मी. तक | सैटबैक क्षेत्र के अन्दतर | -- | -- | 1.5 | 10.0 भूतल+2 | 12.5 भूतल+3 | 12.5 भूतल+3 | 2.00 |
| (iii) | 167 व.मी. से अधधक तथा 225 व.मी. तक | सैटबैक क्षेत्र के अन्दतर | 1.5 | -- | 2.0 | 10.0 भूतल+2 | 12.5 भूतल+3 | 12.5 भूतल+3 | 2.00 |
| (iv) | 225 व.मी. से अधधक तथा 500 व.मी. तक | सैटबैक क्षेत्र के अन्दतर | 3.0 | -- | 3.0 | 10.0 भूतल+2 | 12.5 भूतल+3 | 12.5 भूतल+3 | 2.00 |
| (v) | 500 व.मी. से अधधक तथा 750 व.मी. तक | सैटबैक क्षेत्र के अन्दतर | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 भूतल+2 | 12.5 भूतल+3 | 12.5 भूतल+3 | 2.00 |
| (vi) | 750 व.मी. से अधधक तथा 1000 व.मी. तक | सैटबैक क्षेत्र के अन्दतर | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10.0 भूतल+2 | 15.0 भूतल+4 | 15.0 भूतल+4 | 2.00 |
| (vii) | 1000 व.मी. से अधधक तथा 1500 व.मी. तक | सैटबैक क्षेत्र के अन्दतर | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10.0 भूतल+2 | 15.0 भूतल+4 | सड़क की चौडाई का 1.5 गुणा + अग्र सैटबैक | 2.00 |
| (viii) | 1500 व.मी. से अधधक तथा 2500 व.मी. तक | सैटबैक क्षेत्र के अन्दतर | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 भूतल+2 | 15.0 भूतल+4 | सड़क की चौडाई का 1.5 गुणा + अग्र सैटबैक | 2.00 |
| (ix) | 2500 व.मी. से अधधक तथा 10,000 व.मी. तक | 40% | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 भूतल+2 | 15.0 भूतल+4 | सड़क की चौडाई का 1.5 गुणा + अग्र सैटबैक | 2.00 |
| (x) | 10,000 व.मी. से अधधक | 35% | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 भूतल+2 | 15.0 भूतल+4 | सड़क की चौडाई का 1.5 गुणा + अग्र सैटबैक | 2.00 |
| 2. | फामा हाउस | भूण्डि के | 3.0 | 3.0 | 3.0 | अधधकतम भूतल +1 | जो भी | ||
| क्षेत्रफल का 10 प्रनतशत अथवा 500 वमी. जो भी कम हो | (10 मीटर) | प्राप्त हो | |||||||
| 3. | ररसोटा/ररसोटा हाउलसंग | 20% | 9.0 | 9.0 | 9.0 | - | - | 15.0 | 0.75 |
| 4. | मोटल | 20% | 9.0 | 9.0 | 9.0 | - | - | 15.0 | 0.75 |
| 5. | एम्यूजमेन्ट पाका | 10% | 9.0 | 9.0 | 9.0 | - | - | 10.0 | जो भी प्राप्त हो |
| 6. | पेट्रोल पम्प एवं कफललंग स्टेश/िइलेक्तट्रक व्हीकल्स चाक्जंिग स्टेश ि | 20% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 0.25 | ||
| 7. | स्पोट्ास कॉम्पलैतस स्कीम | 25% | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 0.40 |
ववसशष्ट नोट :- 1. 90 व.मी. व उससे अधधक के भूण्डिों पर पाककंि ग हेतु क्स्टल्ट फ्लोर दतेय होगा। क्स्टल्ट प्रस्ताववत होेि पर क्स्टल्ट के ऊपर के तल को भूतल मााि जावेगा।
2. ताललका-1 में उल्लेखति मंक्जलों एवं ऊाँ चाई के अनतररतत अधधकतम 1.2 मीटर क्प्लंथ एवं अधधकतम 3.5 मीटर क्स्टल्ट फ्लोर दतेय होगा।
3. भव ि नमिााण के मापदतण्ड यथा सैटबैक, अधधकतम आच्छाठदतत क्षेत्र, अधधकतम ऊं चाई एवं बी.ए.आर. की सीमायें योजाि होेि की क्स्थनत में योजाि/भूण्डि के साइट प्ला िअुिसार अन्यथा ताललका-1 के अुिसार दतेय होंगे।
4. बहुमंक्जला भवोिं में उतत ऊाँ चाई से अधधक ऊाँ चाई का क्प्लंथ अथवा क्स्टल्ट प्रस्ताववत ककये जाेि पर अनतररतत ऊाँ चाई भव िकी कु ल ऊाँ चाई में सक्म्मललत होगी।
5. ककसी भी भव ि की अधधकतम ऊाँ चाई ववनयिम संख्या 4.16, ताललका-01 में नधिााररत ऊाँ चाई व प्रनतबंधधत क्षेत्रों में ववनयिम संख्या 3.5 के अुिसार नधिााररत ऊाँ चाई में से जो भी कम हो दतेय होगी।
6. 12 मी. चौडी सड़क पर 750 व.मी. से कम क्षेत्रफल के भूण्डिों का पुगिा िि पश्चात ् अधधकतम ऊाँ चाई 12.5 मी. (भूतल +3 मंक्जल) ही दतेय होंगी।
7. बहुमंक्जला भव िप्रस्ताववत होेि पर ववनयिम 5 के अुिसार प्रावधा िलागू होंगे। 8. ककसी भी सड़क का मागााधधकार 9 मी., 12 मी. व 18 मी. एवं उससे अधधक की श्रेणी में ही मााि जायेगा अथाात यठदत मौके पर सड़क की चौड़ाई 9 मी. से अधधक ककन्तु 12 मी. से कम है तो उस सड़क का मागााधधकार 9 मी. की श्रेणी में मााि जावेगा इसी प्रकार यठदत 15 मी. है तो उस सड़क का मागााधधकार 12 मी. श्रेणी में मााि जावेगा। इसी प्रकार यठदत 20 मी. है तो उस सड़क का मागााधधकार 18 मी. श्रेणी में मााि जावेगा। सड़क का मागााधधकार अुिमोठदतत ले-आउट प्ला ि मेंभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 130 दतशााये अुिसार मान्य होगा। इ िववनयिमों में सरलीकरण की दृक्ष्ट से 3 मी., 6 मी., 9 मी, 12 मी., 18 मी. व 24 मी. की गणाि जहााँ आवश्यक हो क्रमशः 10, 20, 30, 40, 60 व 80 फीट के रूप में मान्य होगी। 4.3. आवासीय भवन (Residential Building)
1. सामान्य ननयम (General Rules):-
(i) स्वतंत्र आवास भूण्डिों में ककसी भी मंक्जल अथवा मंक्जल के आंलशक भाग/बेसमेन्ट पर स्वयं के नविास का 35 प्रनतशत अथवा 150 वगा मीटर जो भी कम हो. नम् ििप्रकार के स्वनयिोज िव्यवसाय के ललए उपयोग में ललया जा सकता है-
(क) एडवोके ट ()ि इंजीनयिर (ग) डॉतटर र्() वास्तुववदत (ड) चाटाड एकाउन्टेंट/ववक््तय सलाहकार र्() मीडडया प्रोफे शलि का कायाालय (छ) आई.टी. प्रोफे शलि का कायाालय (ज) गिर नयिोजक का कायाालय एवं (झ) अन्य प्रकार के स्वनयिोज ि व्यवसाय यथा
ाअल तलास रूम, योगा/ध्या िके न्द्र आठदत (i) प्रदतूषण रठहत र्रेलू कु टीर उद्योग (ii) ब्यूटी पालार (iii) लसलाई बुािई-कढाई के न्द्र (iv) ई-लमत्र ककयोस्क (v) वचु ाअल कायाालय, वचु
परन्तु ऐसी गनतववधधयां जो भव िमें नविासकतााओं के ललये हानकिारक एवं संकटमय हो कक अुिमनत हिीं दती जायेगी। उतत उपयोग हेतु पाककंि ग का प्रावधा िभूण्डि के अन्दतर ही ककया जााि होगा क्जससे की आस-पास के रहवासीयों को ककसी भी प्रकार की असुववधा ाि हो। उतत उपयोग बाबत डडस्प्ले भूण्डि के बाहर बोडा प्रदतलशात ककया जााि आवश्यक होगा।
(ii) फ्लेट्स एवं ग्रुप हाउलसंग पररयोजािओं में उतत गनतववधधयां, पररसर में प्रस्ताववत वाखणक्ज्यक/ररटेल एररया में ही अुिज्ञेय होगी एवं ककसी फ्लेट में अुिज्ञेय हिीं होगी। (iii) बहु आवासीय/फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग के भवोिं में छत (टेरेस) का अधधकतम 25 प्रनतशत नजिी टेरेस के रूप में अुिज्ञेय ककया जा सके गा। छत (टेरेस) का न्यूतिम 75 प्रनतशत क्षेत्र कॉम िटैरेस यथा मम्टी, ललफ्ट मशी िरूम, पाीि की टंकी, सोलर पैलि, डडश ऐंठटाि, एयर काडडशनंिग आउटडोर यूनट्सि व कॉम ि टैरेस आठदत हेतु राि जााि अनविाया होगा। नजिी टैरेस अंनतम मंक्जल के फ्लेट धारकों को हस्तांतररत ककया जा सके गा। भव ि के टैरेस प्ला ि में कॉम ि फे लसललटी, नजिी टैरेस एवं कॉम ि टैरेस को भव िमाधिचत्र अुिमोदत िके समय स्पष्ट दतशााया जााि आवश्यक होगा। प्रस्ताववत नजिी टेरेस के कु ल क्षेत्रफल का 50 प्रनतशत क्षेत्रफल बी. ए.आर की गणाि में शालमल होगा एवं तदताुिसार उतत क्षेत्र पर पाककंि ग भी दतेय होगी।
(iv) आधथाक दृक्ष्ट से कमजोर एवं नम् िि आय वगा हेतु राज्य सरकार की अफोडेबल हाउलसंग पॉललसी अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी पॉललसी/ठदतशा-नदितेशों के अुिसार प्रावधा िरेि जाेि होगें।
(v) आवासीय बहुमंक्जला भव ि1000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों एवं न्यूतिम 18 मी. चौडाई की सड़क पर ही दतेय होगें।
(vi) समस्त आवासीय उपयोग के भव ि आवासीय/वाखणक्ज्यक/लमधश्रत उपयोग के लीजडीड/पट्टाशुदता भूण्डिों पर अुिज्ञेय होंगे एवं समस्त शुल्क व मापदतण्ड तदताुिसार आवासीय के ही लागू होगें।
131 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)2. सवंिर्त्आवास्(Independent House) :-
(i) स्वतंत्र आवास के भूण्डिों पर अधधकतम चार नविास इकाई ही अुिज्ञेय होगी। ककसी भी क्षेत्रफल के भूण्डि पर 04 से अधधक आवासीय इकाई प्रस्ताववत होेि पर बहुनविास इकाई/फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग उपयोग मााि जावेगा।
(ii) स्वतंत्र आवास के भूण्डिों पर ताललका-01 में नधिााररत मापदतण्डों के अुिसार भव ि नमिााण स्वीकृ नत दती जावेगी।
3. बहु्ननवास्इकाई्(Multiple Dwelling Units)-
(i) बहु-नविास इकाई (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अधधक तथा 750 व.मी. तक के भूण्डिों पर 04 से अधधक लेकक िअधधकतम 08 आवासीय इकाई प्रस्तववत होेि पर बहुनविास इकाई का भव िमााि जावेगा।
(ii) बहु नविास इकाई न्यूतिम 12 मीटर सड़क पर ही अुिज्ञेय होगी। 12 मीटर से कम चौडाई की सडको पर क्स्थत भूण्डिों पर स्वतंत्र आवासीय भव िही अुिज्ञेय होंगे।
(iii) बहु नविास इकाई के भूण्डिों पर ताललका-01 में नधिााररत मापदतण्डों के अुिसार भव िनमिााण स्वीकृ नत दती जावेगी।
(iv) बहु नविास इकाई के भूण्डिों पर पाककंि ग का प्रावधा िताललका-16 के अुिसार ककया जााि अनविाया होगा। बहु नविास इकाई के सभी भूण्डिों में पाककंि ग हेतु क्स्टल्ट पाककंि ग का प्रावधा िअनविाया होगा।
(v) बहु नविास ईकाई को अक्ग्शिम ि शुल्क के संबंध में फ्लेट्स की श्रेणी में मााि जावेगा एवं अक्ग्शिम िके संबंध में नयिमाुिसार पालाि सुनक्श्चित की जावेगी।
(vi) बहुनविास इकाई के भवोिं में योजािओं में आधाभूत सुववधाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रनत नविास इकाई 25000/- रूपये अनतररतत रालश (अन्य सभी दतेय शुल्क के अनतररतत) दतेय होगी।
4. फ्लेट्स्(Flats) :-
(i) 750 वगामीटर से अधधक क्षेत्रफल के भूण्डि पर 04 से अधधक आवासीय ईकाइयों प्रस्ताववत/नलिमात होेि पर ऐसी पररयोजाि को फ्लेट्स की श्रेणी में मााि जावेगा। (ii) फ्लेट्स के भूण्डि हेतु सड़क की चौड़ाई न्यूतिम 12 मीटर होाि आवश्यक होगा। (iii) फ्लेट्स के भूण्डिों पर ताललका-01 में नधिााररत मापदतण्डों के अुिसार भव िनमिााण स्वीकृ नत दती जावेगी।
(iv) फ्लेट्स के भूण्डिों पर पाककंि ग का प्रावधा ि ताललका-16 के अुिसार ककया जााि अनविाया होगा।
(v) फ्लेट्स के भूण्डि में ग्री िएररया का प्रावधा िववनयिम-8 के अुिसार ककया जााि अनविाया होगा।
(vi) फ्लेट्स हेतु प्रस्ताववत पररयोजाि में गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यूतिम 2 प्रनतशत क्षेत्र एवं अधधकतम 5 प्रनतशत क्षेत्र पररयोजाि के सोसाइटी कायाालय, स्वागत कक्ष, प्रनतक्षायल, कॉम/िववशेष योग्यज ि हेतु टॉयलेट सुववधाओं एवंभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 132 अन्य सावाजनकि सुववधाऐं यथा सामुदतानयक हॉल, कॉम िस्टोर, पुस्तकालय, तलब, क्जम, गेम्स/क्स्वलमंग पूल/योगा मेडडटेश िहॉल, लशक्षा एवं स्वास््य संबंधी सुववधाओं हेतु राि जााि आवश्यक होगा।
उतत क्षेत्र के वल भव ि नविालसयों की सुववधाओं के ललए ही आरक्षक्षत रहेगा, क्जसका ववक्रय हिीं ककया जा सके गा तथा ववकासकताा द्वारा उतत सुववधा क्षेत्र ववकलसत कर इसको र-िरािव हेतु आर.डब्ल्यू.ए को हस्तान्तररत कराि होगा। उतत सुववधाएाँ के वल भव ि नविालसयों के उपयोग हेतु ही रीि जावेगी एवं पररयोजाि के बाहर ककसी अन्य व्यक्तत/संस्था को उपयोग हेतु हिीं दती जा सके गी।
उतत सुववधाएाँ भूण्डि में ककसी भी बबक्ल्डंग ब्लॉक में बेसमेंट, क्स्टल्ट फ्लोर अथवा ककसी भी तल पर अथवा पृथक भव ि अथवा भव ि ईकाइयों के रूप में भी अुिज्ञेय होगी।
5. ग्रुप हाउससंग (Group Housing)-
(i) 5000 वगामीटर व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डि पर 04 से अधधक आवासीय ईकाइयों प्रस्ताववत/नलिमात होेि पर ऐसी पररयोजाि को ग्रुप हाउलसंग की श्रेणी में मााि जावेगा।
(ii) ग्रुप हाउलसंग हेतु सड़क की चौड़ाई न्यूतिम 12 मीटर होाि आवश्यक होगा। (iii) ग्रुप हाउलसंग के भूण्डिों पर ताललका-01 में नधिााररत मापदतण्डों के अुिसार भव ि नमिााण स्वीकृ नत दती जावेगी।
(iv) ग्रुप हाउलसंग के भूण्डिों पर पाककंि ग का प्रावधा ि ताललका-16 के अुिसार ककया जााि अनविाया होगा।
(v) ग्रुप हाउलसंग के भूण्डि में ग्री ि एररया का प्रावधा ि ववनयिम-8 के अुिसार ककया जााि अनविाया होगा।
(vi) ग्रुप हाउलसंग हेतु प्रस्ताववत पररयोजाि में गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यूतिम 2 प्रनतशत क्षेत्र एवं अधधकतम 5 प्रनतशत क्षेत्र पररयोजाि के सोसाइटी कायाालय, स्वागत कक्ष, प्रतीक्षालय, कॉम/िववशेष योग्यज ि हेतु टॉयलेट अन्य सावाजनकि सुववधाएाँ यथा सामुदतानयक हॉल. कॉम ि स्टोर, पुस्तकालय, तलब, क्जम, इडिोर गेम्स/क्स्वलमंग पूल/योगा मेडडटेश िहॉल हेतु राि जााि आवश्यक होगा। उतत के अनतररतत अधधकतम 3 प्रनतशत क्षेत्र लशक्षा एवं स्वास््य संबंधी सुववधाओं आठदत हेतु राि जा सके गा।
उतत क्षेत्र के वल भव ि नविालसयों की सुववधाओं के ललए ही आरक्षक्षत रहेगा, क्जसका ववक्रय हिीं ककया जा सके गा तथा ववकासकताा द्वारा उतत सुववधा क्षेत्र ववकलसत कर इसको र-िरािव हेतु आर.डब्ल्यू.ए को हस्तान्तररत कराि होगा। उतत सुववधाएाँ के वल भव ि नविालसयों के उपयोग हेतु ही रीि जावेगी एवं पररयोजाि के बाहर ककसी अन्य व्यक्तत/संस्था को उपयोग हेतु हिीं दती जा सके गी।
उतत सुववधाएाँ भूण्डि में ककसी भी बबक्ल्डंग ब्लॉक में बेसमेंट, क्स्टल्ट फ्लोर अथवा ककसी भी तल पर अथवा पृथक भव ि अथवा भव ि ईकाइयों के रूप में भी अुिज्ञेय होंगी।
133 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (vii) कु ल प्रस्ताववत गणाि योग्य क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यूतिम 1 प्रनतशत नलिमात क्षेत्र अथवा 1000 वगामीटर नलिमात क्षेत्र, जो भी कम हो, ुिदतरा व्यवसानयक (दतैनकि उपभोग हेतु) दतुकाोिं के ललए (साईज अधधकतम 45 वगामीटर) राि जााि अनविाया होगा। उतत ुिदतरा व्यावसानयक सठहत कु ल गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र (बी.ए.आर) का अधधकतम 5 प्रनतशत तक नलिमात क्षेत्र वाखणक्ज्यक उपयोग हेतु अुिज्ञेय ककया जा सके गा। इस व्यवसानयक प्रस्ताववत नलिमात क्षेत्र का उपयोग ग्रुप हाउलसंग के नविालसयों के दतैनकि प्रयोज िहेतु उपयोगी व्यवसाय हेतु ही अुिज्ञेय होगा। इ िदतुकाोिं में ऐसी कोई गनतववधध अुिज्ञेय हिीं होगी जो भव ि नविालसयों के ललए हानकिारक एवं संकटमय हो। व्यवसानयक उपयोग के क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षक्षत दतर का 40 प्रनतशत शुल्क दतेय होगा।
6. सटु र्डडयो अपाटामेंट (Studio Apartment)-
(i) स्टु डडयो अपाटामेंट हेतु भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल 750 वगामीटर से अधधक एवं सड़क की चौड़ाई न्यूतिम 12 मीटर होाि आवश्यक होगा।
(ii) 5000 व.मी से कम क्षेत्रफल के भूण्डि पर स्टु डडयो अपाटामेंट प्रस्ताववत होेि पर फ्लेट्स हेतु नधिााररत मापदतण्ड लागू होगें एवं 5000 व.मी व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डि पर ग्रुप हाउलसंग हेतु नधिााररत मापदतण्ड लागू होगें।
(iii) स्टु डडयो अपाटामेंट प्रस्ताववत होेि पर पाककंि ग का प्रावधा ि ताललका-16 के अुिसार ककया जााि अनविाया होगा।
7. फामा हाउस (Farm House)/पयाावरण मैत्री आवास (Eco Friendly House)-
(i) फामा हाउस/पयाावरण मैत्री आवास के नमिााण हेतु मापदतण्ड ताललका-1 के बबन्दतु संख्या 2 के अुिसार रेि जाेि होगें।
(ii) फामा हाउस/पयाावरण मैत्री आवास के भूण्डिों पर नलिमात आवासीय भव ि के अनतररतत ुिले क्षेत्र का उपयोग कृ वष/कृ वष आधाररत उपयोग/वृक्षारोपण/सिारी/ऑचााड आठदत हेतु ककया जााि अनविाया होगा।
8. हॉसटल (Hostel):-
(i) हॉस्टल भव ि 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों एवं सड़क की चौडाई न्यूतिम 12 मीटर होेि पर अुिज्ञेय होंगे।
(ii) भव िमापदतण्ड ताललका-1 के अुिरूप दतेय होंगे। (iii) हॉस्टल हेतु वासयोग्य कमरों का न्यूतिम क्षेत्रफल 8 व.मी. प्रनत छात्र/व्यक्तत राि जााि अनविाया होगा।
(iv) हॉस्टल हेतु कु ल गणाि योग्य क्षेत्रफल (बी.ए.आर) का न्यूतिम 15 प्रनतशत क्षेत्र हॉस्टल की सावाजनकि सुववधाएाँ यथा डाईनंिग एररया, ककच,ि कॉम ि टॉयलेट, पुस्तकालय, इडिोर गेम्स आठदत हेतु राि जााि आवश्यक होगा। उतत सुववधाएाँ के वल हॉस्टल के छात्र/व्यक्ततयों के ललये ही होगी।
9. ररटायामेन्ट हॉम्स (Retirement Homes)
(i) ररटायामेन्ट हॉम्स हेतु भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल 1000 व.मी. एवं सड़क की चौडाई न्यूतिम 12 मीटर होाि आवश्यक है।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 134(ii) ररटायामेन्ट हॉम्स हेतु कु ल गणाि योग्य क्षेत्रफल (बी.ए.आर) का न्यूतिम 15 प्रनतशत क्षेत्र सावाजनकि सुववधाएाँ यथा डाईनंिग एररया, ककच,ि कॉम ि टॉयलेट, पुस्तकालय, इडिोर गेम्स आठदत हेतु राि जााि आवश्यक होगा। उतत सुववधाऐं के वल ररटायामेन्ट हॉम्स के ललये ही होगी।
(iii) शेष अन्य भव िमापदतण्ड आवासीय उपयोग के भवोिं के अुिरूप दतेय होंगे। (iv) पाककंि ग के प्रावधा िताललका-16 के अुिसार रेि जाेि होगें। (v) ररटायामेन्ट हॉम्स का आवंट ि60 वषा से अधधक आयु के व्यक्ततयों के नविास हेतु ही ककया जा सके गा। 60 वषा से कम आयु के व्यक्तत को इसी शता पर आवंट िककया जा सके गा कक वह 60 वषा की आयु के पश्चात ् ही ऐसे आवास को रहवास हेतु उपयोग में लेगें।
(vi) ररटायामेन्ट हॉम्स के आवासों को 60 वषा से अधधक आयु के व्यक्ततयों को ही ककराये पर ठदतया जा सके गा।
10. अर्फोडेबल हाउसेज :-
(i) राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जआिवास योजाि/अफोडेबल हाउलसंग पॉललसी के अुिसार समस्त मापदतण्ड रेि जाेि आवश्यक होंगे।
(ii) पॉललसी में वखणात प्रावधाोिं के अनतररतत भव ि नमिााण से संबंधधत समस्त तकीिकी मापदतण्ड इस ववनयिमों के अुिसार रेि जाेि होंगे।
4.4. वाणणजज्यक भवन (Commercial Building)-
1. सामान्य ननयम (General Rules)-
(i) वाखणक्ज्यक भूण्डि ककसी स्वीकृ त योजाि का ठहस्सा होेि पर योजाि के प्रावधा/िपैरामीटसा लागू होंगे व सड़क की चौड़ाई योजाि अुिसार ही मान्य होगी अथाात ककसी योजाि में 12 मीटर से कम चौडी सड़क पर यठदत दतुकाेि प्रस्ताववत है तो उस पर नमिााण स्वीकृ नत दती जा सकती है। योजाि में यठदत ककसी भूण्डि पर भूतल पर शत प्रनतशत नमिााण अुिज्ञेय है तथा योजाि में सावाजनकि पाककंि ग का प्रावधा िराि गया है तो वहााँ पृथक से पाककंि ग का प्रावधा िकराि आवश्यक हिीं होगा एवं पाककंि ग की पूनता हेतु कोई शुल्क भी दतेय हिीं होगा।
(ii) क्ज िव्यावसानयक योजािओं में टाईप डडजाई िनधिााररत है, उमिें टाईप डडजाई िके आधार पर ही नमिााण स्वीकृ नत दती जावेगी। आंतररक संरचाि टाईप डडजाई ि से लभन् ि भी हो सकती है। यठदत ऐसी पुराीि योजािओं में वतामा ि पररप्रेक्ष्य में विी ि नमिााण ककया जााि प्रस्ताववत हो तो ऐसी योजािओं का पुािववकास प्ला ि (Re-development Plan) तैयार ककया जाकर ही तदताुिसार विी िभव िनमिााण स्वीकृ नतयां जारी की जाीि होगी। एकल रूप में टाईप डडजाई िसे लभन् िस्वीकृ नत हिीं दती जायेगी।
(iii) वाखणक्ज्यक बहुमंक्जला भव ि 1000 वगामीटर से अधधक क्षेत्रफल के भूण्डि एवं सड़क की चौडाई न्यूतिम 24 मीटर होेि पर ही दतेय होंगे।
(iv) 2500 वमी से अधधक क्षेत्रफल के वाखणक्ज्यक भूण्डिों पर ताललका-01 में अंककत आच्छाठदतत क्षेत्र के स्था िपर अधधकतम आच्छाठदतत क्षेत्र 50 प्रनतशत दतेय होगा।
135 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (v) वाखणक्ज्यक भूण्डि पर वाखणक्ज्यक/पयाट ि इकाई/आवासीय/संस्थागत उपयोग एकलउपयोग अथवा सक्म्मललत उपयोग के भव िअुिज्ञेय होगें एवं समस्त शुल्क व मापदतण्ड तदताुिसार प्रस्ताववत उपयोग के अुिसार ही लागू होगें।
2. लघु व्यावसानयक प्रनष्ठिान/दुकानें (Convenient shops/Establishment)-
(i) र्लु व्यावसानयक प्रनतष्ाि/िदतुकाेिं योजाि का भाग होेि पर भव ि के मापदतण्ड वाखणक्ज्यक भवोिं के सामान्य नयिम (i) एवं (ii) के अुिसार लागू होंगे अन्यथा ताललका-01 के अुिसार रेि जाेि अनविााय होंगे। यठदत योजाि में सावाजनकि पाककंि ग का प्रावधा ि राि गया हो तो 50 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूण्डिों में पृथक से पाककंि ग प्रावधा ि ककया जााि आवश्यक हिीं होगा। 50 वगामीटर से बडे भूण्डिों में भूण्डि के अन्दतर ताललका-16 के अुिसार पाककंि ग प्रावधा िराि जााि अनविाया होगा।
(ii) मुख्य सड़क से लगते हुए पंक्ततब ि(Row of Buildings/Plots) 500 व.मी. क्षेत्रफल तक वाखणक्ज्यक क्षेत्रों में अधधकतम 10 मी. (भूतल + 2 मंक्जलों) के नमिााण हेतु साइड सैटबैक छोडा जााि अनविाया हिीं होगा एवं अग्र सैटबैक में बाउण्री वॉल का नमिााण हिीं ककया जावेगा। पाककंि ग का प्रावधा िताललका-16 के अुिसार राि जााि होगा।
(iii) 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के वाखणक्ज्यक भूण्डिों में बेसमेंट में व्यावसानयक गनतववधध अुिज्ञेय हिीं होंगी। 3. वाणणजज्यक पररसर :-
ककसी भी प्रकार वाखणक्ज्यक पररसर, कायाालय पररसर, रेस्टोरेन्ट, बैंक आठदत हेतु मापदतण्ड योजाि होेि पर योजाि के अन्यथा ताललका-01 के अुिसार रेि जाेि अनविााय होंगे।
4. गेसट हाउस (Guest House)/लोजजंग एवं बोर्डडंिग हाउस (Lodging & Boarding
House)
(i) गेस्ट हाउस/लोक्जंग एवं बोडडंिग हाउस, व्यावसानयक/गेस्ट हाउस प्रयोजािथा जारी लीजडीड पर अुिज्ञेय होगा।
(ii) भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल 500 वगा मीटर होगा। (iii) 18 मीटर से कम प्रस्ताववत सड़क पर अुिज्ञेय हिीं होंगे। (iv) अन्य तकीिकी मादितण्ड यथा सैटबैक, बी.ए.आर., भू-आच्छादत,ि ऊाँ चाई आठदत ताललका-1 के अुिसार अुिज्ञेय होंगे।
5. ससनेमा/म्टीतलेक्स/समनीतलेक्स (Cinema/Multiplex/Miniplex):-
(i) लसेिमा/मल्टीप्लेतस/लमीिप्लेतस का नमिााण "राजस्था ि लसेिमा (रेग्यूलेश)ि एतट 1952" एवं "राजस्था िलसेिमा (रेग्यूलेश)ि नयिम, 1959 के प्रावधाोिं के अुिरूप होगा। (ii) लसेिमा/मल्टीप्लेतस हेतु प्रवेश व नकिास द्वार पृथक-पृथक होंगे तथा इकिी संख्या का नधिाारण इस प्रकार ककया जावेगा कक नकिटतम द्वार ककसी सीट से 15 मीटर से अधधक दतूरी पर ाि हो। न्यूतिम 2 प्रवेश तथा 2 नकिास द्वार ठदतये जाेि आवश्यक होगें। लमनप्लिेतस हेतु न्यूतिम एक प्रवेश द्वार एवं एक नकिास द्वार के अनतररतत कम से कम एक आपातकाली िनकिास द्वार लसेिमाटोग्राफी एतट के प्रावधा िअुिसार ठदतया जााि आवश्यक होगा।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 136(iii) 150 सीटों तक के लमीिप्लेतस/लसेिमा हेतु भूण्डि न्यूतिम 18 मीटर चौडी सड़क, 150 सीटों से अधधक 300 सीटो तक हेतु भूण्डि न्यूतिम 24 मीटर चौडी सड़क तथा 300 सीटों से अधधक हेतु भूण्डि न्यूतिम 30 मीटर चौडी सड़क पर होाि आवश्यक है।
(iv) पाककंि ग ताललका 8 व लसेिमा/लमीिप्लेतस/मल्टीप्लेतस हेतु नधिााररत मादितण्डों के अुिरूप होंगे।
(v) ककसी भूण्डि पर एक से अधधक लसेिमा स्क्री ि नम् िि ताललका के अुिसार कु ल सीटों हेतु न्यूतिम मापदतण्डों की पूनता करेि पर दतेय होगी।
(vi) लसेिमा/मल्टीप्लेतस/लमीिप्लेतस नमिााण हेतु तकीिकी मादितण्ड नम्ाििुिसार होगे :-
ािसलका-2
| क्र. सं. | ऑर्डडटोररयम की क्षमाि | भूखर्ण्ड का न्यूनमि क्षेत्रफल | सैटबैक (न्यूनमि) | ऊ ँ चाई (अधधकमि) |
| 1. अधधकतम 50 सीटों तक | 400 वगामीटर | अग्र-6.0 मी. अन्य-3.0 मी. र्प्येक | 12 मीटर | |
| 2. | 50 से अधधक ककन्तु अधधकतम 100 सीटों तक | 600 वगामीटर | अग्र-7.5 मीटर अन्य-4.5 मीटर र्प्येक | 12 मीटर |
| 3. | 100 से अधधक ककन्तु अधधकतम 150 सीटों तक | 750 वगामीटर | अग्र-9.0 मीटर अन्य-4.5 मीटर र्प्येक | 15 मीटर |
| 4. | 150 सीटों के पश्चात ् र्प्येक 25 सीटों हेतु | 750 व.मी. के अनतररतत 75 व. मी. | ताललका 1 के अुिसार | *15 मीटर |
{{^{{FOOTNOTE *}}}}2000 वगामीटर व उससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों एवं न्यूतिम 30 मीटर चौडी सडकों पर क्स्थत भूण्डि पर मल्टीप्लेतस हेतु भव िकी उाँ चाई ववनयिम 4.14 के अुिसार दतेय होगी।
6. ररटेल फ्यूलर् फसलंग सटेशन (पेोिल पम्पर्/फसलंग सटेशन/सीएनजी/एलपीजी) :-
| पेोिल पम्प/सीएनजी/एलपीजी र्फसलंग सटेशन | भूखर्ण्ड का न्यूनमि आकार (र्चौडाई × गहराई) |
| दतो पठहया व चौपठहया वाहोिं हेतु | 20 मीटर × 20 मीटर |
| क े वल दतो पठहया व तीि पठहया वाहोिं के ललए | 18 मीटर × 15 मीटर |
| सववास स्टेशि के साथ | 36 मीटर × 30 मीटर |
(i) सड़क की न्यूतिम चौडाई न्यूतिम 24 मीटर होगी। (ii) ऑयल कं पनयिों द्वारा जारी एल.ओ.आई./स्वीकृ त ले-आउट प्ला ि में वखणात तकीिकी मापदतण्ड उपरोतत वखणात न्यूतिम क्षेत्रफल, माप एवं ताललका-1 में वखणात तकीिकी मादितण्ड से लभन् ि होेि पर न्यूतिम क्षेत्रफल, माप एवं तकीिकी मादितण्ड एल.ओ.आई./स्वीकृ त ले-आउट प्ला िके अुिसार मान्य होंगे।
137 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (iii) उपरोतत न्यूतिम क्षेत्रफल से अधधक क्षेत्रफल के भूण्डि पर पेट्रोलपम्प/सीएजिी/एलपीजी कफललंग स्टेश ि प्रस्ताववत होेि पर अनतररतत भूलम पर इ ि गनतववधधयों से संबंधधत गनतववधध ही अुिज्ञेय होगी, ऐसी कोई गनतववधध क्जस पर ज्वलशिील सामग्री का उपयोग होता हो अुिज्ञेय हिीं की जायेगी।
(iv) पेट्रोल पम्प एवं कफललंग स्टेश िहेतु आवश्यक सुरक्षा्मक उपाय सम्बक्न्धत ववभाग द्वारा नधिााररत मादितण्ड अुिसार ककया जााि अनविाया होगा एवं इस सम्बन्ध से सम्पूणा क्जम्मेदतारी सम्बक्न्धत पेट्रोल पम्प एवं कफललंग स्टेश िके स्वामी (L.O.I. धारक) की होगी।
(v) स्कू ल, हॉक्स्पटल (10 बेड एवं अधधक) और आवासीय क्षेत्र से यिे पेट्रोल पम्प (कफल पॉइन्ट/डडस्पेक्न्संग यूनटि/वैन्ट पाईप जो भी जिदतीक हो) की न्यूतिम 50 मी. दतूरी आवश्यक है, यठदत 50 मी. की दतूरी राि जााि संभव हिीं हो तो PESO द्वारा नधिााररत अनतररतत मादितण्डों की अुिपालाि सुनक्श्चित की जावे। ककन्तु ककसी भी दतशा में स्कू ल, हॉक्स्पटल (10 बेड एवं अधधक) और आवासीय क्षेत्र से यिे उतताुिसार पेट्रोल पम्प की न्यूतिम दतूरी 30 मी. से कम हिीं हो। पेट्रोल पम्प भूण्डि के ऊपर से हाई टेंश िलाई ि हिीं गुजर रही हो।
7. इलेजक्कि व्हीक्स चाजजंिग सटेशन (Electric Vehicles Charging Station) :-
| भूण्डि की न्यूतिम मापें | 13.5 मी. × 9.1 मी. |
| सड़क की न्यूतिम चौडाई | 12 मीटर |
| भूण्डि की न्यूतिम मापें | 20 मी. × 20 मी. |
| सड़क की न्यूतिम चौडाई | 18 मीटर |
तकीिकी मादितण्ड ताललका-01 के अुिसार रेि जाेि होगें।
8. वववाह/पाटी सथल (Marriage/Party Place)-
(i) वववाह स्थल हेतु सड़क की न्यूतिम चौड़ाई 24 मीटर अनविाया है। (ii) भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल 5000 वगामीटर होगा। वववाह/पाटी स्थल की अुिमनत धचकक्सालय (न्यूतिम 20 बेड) से 100 मीटर की पररधध में प्रनतबंधधत होगी।
(iii) सुरक्षा की दृक्ष्ट से भूण्डि में वाहोिं के प्रवेश नकिास हेतु दतो रास्ते प्रस्ताववत ककये जाेि अनविाया है।
(iv) भूण्डि का न्यूतिम 40 प्रनतशत क्षेत्रफल पाककंि ग हेतु आरक्षक्षत ककया जााि अनविाया होगा। भव िमाधिचत्र अुिमोदत िके समय माधिचत्र में पाककंि ग ले-आउट प्ला िदतशााया जााि अनविाया होगा।
(v) वववाह/पाटी स्थल पर कु ल भूण्डि का अधधकतम 20 प्रनतशत क्षेत्र बैंक्तवट हॉल, रसोई, शौचालय, आठदत के उपयोग में ललया जा सके गा एवं शेष क्षेत्र लेण्डस्के वपंग/गाडा िके रूप में ववकलसत ककया जााि होगा।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 138(vi) भूण्डि के सैटबैक ताललका 01 एवं ताललका-05 के अुिसार दतेय होंगे। (vii) भूण्डि पर अधधकतम दतो मंक्जल (अधधकतम ऊाँ चाई 15 मी.) अुिज्ञेय होगी। (viii) राज्य सरकार द्वारा वववाह स्थल के संबंध में जारी नयिमों/ीिनतयों की पालाि सुनक्श्चित की जावेगी। 9. धमा कांटा (Weigh-Bridge):-
(i) भूण्डि की न्यूतिम क्षेत्रफल 525 वगा मीटर (ािप 25 मीटर सड़क के साथ एवं 21 मीटर गहराई) रहेगी क्जसमें पृष् िव पाश्वा सैटबैक 3 मीटर छोड़कर 4 मीटर x 5 मीटर का कमरा दतेय होगा।
(ii) धमा कांटा हेतु सड़क की चौडाई न्यूतिम 24 मीटर अनविाया है।
10. रूफ टॉप रेसटोरेंट (Roof Top Restaurant):-
रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु तकीिकी मापदतण्ड नम्ाििुिसार होंगे-
(i) 1000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों पर व्यावसानयक भवोिं/होटल भवोिं जो कक न्यूतिम 24 मी. चौडी सड़क पर क्स्थत हो, पर ही रूफ टॉप रेस्टोरेंट अुिज्ञेय होगें।
(ii) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु भव िकी छत का अधधकतम 75 प्रनतशत क्षेत्र अुिज्ञेय ककया जा सके गा, क्जसमें से छत क्षेत्रफल का अधधकतम 25 प्रनतशत क्षेत्रं अस्थायी स्ट्रतचर
ा लेश िआठदत यथा स्टील/एल्यूलमनयिम फ्रे लमंग अथवा ऐसा मैटेररयल जो आग हिीं पकड़ते हो, से ढका (Covered) जा सके गा तथा शेष क्षेत्र रेस्टोरेंट के ललये बैेिि एवं सकु हेतु ुिला रािि आवश्यक होगा। छत का न्यूमित 25 प्रनतशत क्षेत्र भव िकी कॉम ि सुववधाओं/सववासेज हेतु राि जााि अनविाया होगा।
(iii) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु उपरोतताुिसार अधधकतम 25 प्रनतशत क्षेत्र की ऊाँ चाई अधधकतम 4 मीटर तक ही अुिज्ञेय होगी। उतत ऊाँ चाई भव िववनयिमों के अन्तगात ऊाँ चाई की गणाि में शालमल हिीं होगी।
(iv) उतत ऊाँ चाई हेतु जहााँ कहीं भी आवश्यक हो भारतीय ववमाप्ति ि प्राधधकरण (Airport Authority) से अािपक््त प्रमाण-पत्र ललया जााि आवश्यक होगा।
(v) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु प्रस्ताववत उतत अधधकतम 75 प्रनतशत क्षेत्र की गणाि बी.ए. आर. में शालमल होगी एवं पाककंि ग का प्रावधा ि ताललका-16 के अुिसार ककया जााि होगा।
(vi) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु अक्ग्शिम िववभाग से अािपक््त प्राप्त ककया जााि आवश्यक होगा।
(vii) अक्ग्शिम ि सम्बन्धी सुरक्षा्मक प्रावधा ि एवं अन्य मादितण्ड राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी अधधसूचाि ठदतािंक 09.01.2020 एवं समय-समय पर जारी आदतेशों के अुिसार रेि जाेि अनविाया होंगे।
4.5. पयाटन इकाई भवन (Tourism Unit Building) :-
1. सामान्य ननयम (General Rules) :-
139 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (i) होटल, होटल हाउलसंग, ररजोटा/ररसोटा हाउलसंग/हैल्थ ररसोटा/स्पोटास ररसोटा, मोटल,गेस्ट हाउस आठदत पररयोजाि का राज्य सरकार की पयाट िीिनत में पंजीय िहोेि पर ही नयिमाुिसार छू ट/आवश्यक लाभ आठदत दतेय होगे।
(ii) पयाट ि इकाईयों यथा होटल, होटल हाउलसंग, ररजोटा/ररसोटा हाउलसंग/हैल्थ ररसोटा/स्पोटास ररसोटा, मोटल के भूण्डि पर कु ल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का अधधकतम 10 प्रनतशत वाखणक्ज्यक उपयोग हेतु उस भूण्डि में अुिज्ञेय ककया जा सके गा। प्रस्ताववत वाखणक्ज्यक उपयोग के नलिमात गणाि योग्य क्षेत्रफल पर नयिमाुिसार भू-उपयोग शुल्क दतेय होगा।
2. होटल (Hotel) :-
(i) होटल व्यावसानयक/लमधश्रत/होटल प्रयोजािथा जारी लीजडीड/पट्टे के भूण्डि पर अुिज्ञेय होगा।
(ii) होटल नमिााण हेतु भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल 500 व.मी. होगा। (iii) सड़क की चौडाई न्यूतिम 18 मीटर होेि पर ही अुिज्ञेय होगा। (iv) होटल हेतु बहुमंक्जला भव ि1000 वगामीटर से अधधक क्षेत्रफल के भूण्डि एवं सड़क की चौड़ाई न्यूतिम 18 मीटर होेि पर ही दतेय होंगे।
(v) राज्य सरकार की पयाट ि ीिनत के तहत पंजीकृ त होटल हेतु प्रस्ताववत भवोिं में माकि बी.ए.आर. 4.00 दतेय होगा तथा अन्य तकीिकी मादितण्ड यथा सैटबैक, भू- आच्छादत,ि ऊाँ चाई आठदत ताललका-1 के अुिसार अुिज्ञेय होंगे।
3. होटल हाउससंग (Hotel Housing) :-
(i) होटल हाउलसंग व्यावसानयक/लमधश्रत/होटल/होटल हाउलसंग प्रयोजािथा जारी लीजडीड पर अुिज्ञेय होगा।
(ii) इ ि ववनयिमों के स्वीकृ नत/ववद्यमा ि होटल भवोिं, जोकक 8000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल पर क्स्थत हो, में अथवा वि-प्रस्ताववत भव िजोकक 10,000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों पर प्रस्ताववत हो, अुिज्ञेय होंगे।
(iii) वि नमिााण हेतु प्रस्ताववत सड़क की चौडाई न्यूतिम 18 मीटर होेि पर ही अुिज्ञेय होगा। परन्तु होटल हाउलसंग हेतु बहुमंक्जला भव िसड़क की चौड़ाई न्यूतिम 18 मीटर होेि पर ही दतेय होंगे।
(iv) कु ल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का न्यूतिम 65 प्रनतशत होटल प्रयोज ि हेतु राि जााि होगा तथा शेष बी.ए.आर. आवासीय/फ्लैट्स इकाईयों हेतु अुिज्ञेय ककया जा सके गा।
आवासीय फ्लैट्स इकाईयों का ववक्रय/स्वालम्व हस्तान्तरण ककये जाेि पर पररयोजाि को रेरा नयिम-2017 के अन्तगात नयिमाुिसार पंजीकरण करवाया जााि अनविाया होगा।
(v) होटल हाउलसंग प्रयोजािथा प्रस्ताववत भवोिं में माकि बी.ए.आर. होटल क्षेत्र हेतु 4 00 (पयाट ि ववभाग द्वारा पंजीकृ त होेि पर) एवं आवासीय क्षेत्र हेतु 2.00 होगा, माकि बी.ए.आर. से अनतररतत बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककये जाेि पर नयिमाुिसार बैटरमेन्ट लेवी दतेय होगी तथा अन्य तकीिकी मादितण्ड यथा सैटबैक, ग्राउण्ड कवरेज इ्याठदत ताललका-1 के अुिसार अुिज्ञेय होगें।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 140(vi) आवासीय उपयोग के अुिपात में भूण्डि के क्षेत्रफल के अुिपात की गणाि कर तदताुिसार ग्री ि एररया, सामुदतानयक सुववधाएं इ्याठदत का प्रावधा ि रािि अनविाया होगा। पाककंि ग का प्रावधा िसंबंधधत उपयोगों के अुिसार ककया जााि होगा।
(vii) आवासीय उपयोग हेतु प्रस्ताववत कु ल नलिमात क्षेत्र हेतु नयिमाुिसार दतेय EWS/LIG के क्षेत्रफल के ऐवज में नयिमाुिसार रालश जमा करवाई जायेगी।
(viii) एक ही भूण्डि पर होटल/आवासीय गनतववधधयां पृथक-पृथक ब्लॉक में अथवा एक ही ब्लॉक में भी अुिज्ञेय ककये जा सके गे।
(ix) होटल में नलिमात अन्य सुववधाएं यथा क्स्वलमंग पूल, तलब, क्जम आठदत सुववधाओं का उपयोग आवासीय इकाईयों के नविासीयों हेतु अुिमत ककया जा सके गा अथवा नयिमाुिसार पृथक से भी उपलब्ध करवाई जा सके गी। आवासीय इकाईयों हेतु प्रस्ताववत सुववधाओं का रेरा रक्जस्ट्रेश िमें भी अंक िककया जााि आवश्यक होगा।
4. ररसोटा(Resort)/ररसोटा हाउससंग(Resort Housing)/है्थ ररसोटा(Health Resort)/
सपोटास ररसोटा(Sports Resort) :-
(i) ररसोटा के एकल भूण्डि के ललए भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल 8000 वगामीटर होाि आवश्यक है।
ंच मागा 18 मी. होाि आवश्यक होगा।
(ii) ररसोटा हेतु न्यूतिम पहु (iii) ररसोटा हेतु तकीिकी मादितण्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादत,ि ऊाँ चाई आठदत ताललका-1 के अुिसार अुिज्ञेय होंगे।
(iv) ररसोटा के भूण्डि पर माकि बी.ए.आर. 0.75 दतेय होगा। भव िकी अुिज्ञेय ऊाँ चाई के अन्तगात माकि बी.ए.आर. से अधधक बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककये जाेि पर नयिमाुिसार बेटरमेंट लेवी दतेय होगी।
(v) ररसोटा में यठदत कमरों/कोटेजेस ्/ववला का बेचा िककया जााि प्रस्ताववत हो तो न्यूतिम 25 प्रनतशत ववक्रय योग्य क्षेत्र (मय कॉम ि फै लसललटी) का स्वालम्व ववकासकताा/भू- स्वामी को राि जााि होगा एवं शेष नलिमात कमरों/कोटेजेस ्/ववला का बेचा िपंजीकृ त ववक्रय पत्र द्वारा ककया जा सके गा। परन्तु कोटेजेस ्/ववला का पृथक-पृथक भूण्डि के रूप में बेचा िहिीं ककया जा सके गा।
(vi) क्रे ता द्वारा क्रय ककये गये कमरों/कोटेजेस ्/ववला की संरचाि में ककसी भी प्रकार का अनतररतत नमिााण हिीं ककया जावेगा।
(vii) ववकासकताा द्वारा कमरों/कोटेजेस ्/ववला का बेचा ि इसी शता पर ककया जावेगा कक ररसोटा स्कीम में समस्त ववकास/नमिााण काया एवं र-िरािव की क्जम्मेदतारी ववकासकताा/भू-स्वामी की होगी।
(viii) ररसोटा में कमरों/कोटेजेस ्/ववला आठदत का बेचा िहेतु प्रचार-प्रसार एवं बेचा िकरेि से पूवा रेरा नयिम-2017 के अन्तगात नयिमाुिसार पंजीकरण करवाया जााि अनविाया होगा।
5. मोटल (Motel) :
(i) मोटल हेतु भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल 3000 वगा मीटर होगा। (ii) मोटल 18 मीटर से कम प्रस्ताववत सड़क पर अुिज्ञेय हिीं होंगे।
141 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (iii) मोटल के भूण्डि पर कु ल प्रस्ताववत बी.ए. आर. का न्यूतिम 10 प्रनतशत क्षेत्र मोटरररपेयररंग वका शॉप हेतु आरक्षक्षत ककया जााि अनविाया होगा।
(iv) अन्य तकीिकी मादितण्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादत,ि ऊाँ चाई आठदत ताललका-1 के अुिसार अुिज्ञेय होंगे।
(v) मोटल के भूण्डि पर माकि बी.ए.आर. 0.75 दतेय होगा। भव िकी अुिज्ञेय ऊाँ चाई के अन्तगात माकि बी.ए.आर. से अधधक बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककये जाेि पर नयिमाुिसार बेटरमेंट लेवी दतेय होगी।
4.6. संसथाग िभवन (Institutional Building) :-
1. सामान्य ननयम (General Rules) :-
(i) संस्थागत भूण्डि ककसी स्वीकृ त योजाि का ठहस्सा होेि पर योजाि के प्रावधा/िपैरामीटसा लागू होंगे व सड़क की चौड़ाई योजाि अुिसार ही रीि जावेगी अन्यथा ताललका-01 के अुिसार रेि जाेि होगें।
(ii) राजकीय/अािराजकीय सावाजनकि उपयोग के भवोिं यथा कायाालय भव,ि पुललस चौकी, आंगबिाडी, लायेेिरी, वृािश्रम, पटवार्रर आठदत हेतु भूण्डि के न्यूतिम क्षेत्रफल व सड़क की न्यूतिम चौडाई की बाध्यता हिीं होगी।
(iii) संस्थागत उपयोग के भवोिं यथा मेडडकल कॉलेज/मेडडकल हेतु प्रलशक्षण संस्था/िहॉक्स्पटल/डडस्पेंसरी व अन्य धचकक्सा संबंधी संस्थाओं हेतु माकि बी.ए.आर. 3.0 अुिज्ञेय होगा।
(iv) शैक्षखणक संस्थाओं यथा स्कू ल, कॉलेज, महाववद्यालय आठदत में संबंधधत ववभाग द्वारा नधिााररत मादितण्डों की सुनक्श्चितता की जाीि होगी।
(v) 2 हैतटेयर से बडे शैक्षखणक संस्था/धचकक्सालय हेतु कै म्पस प्लानंिग होेि पर मूल संस्थानकि उपयोग के साथ-साथ सहायक सुववधाऐं यथा हॉस्टल, स्टाफ तवाटार के न्टी,ि र्लु दतुकाेि, बैंक, एटीम आठदत अुिज्ञेय होंगे। मूल उपयोग हेतु प्रस्ताववत बी.ए. आर. का अधधकतम 20 प्रनतशत हॉस्टल/स्टाफ तवाटार हेतु एवं अधधकतम 05 प्रनतशत वाखणक्ज्यक सुववधाओं हेतु राि जााि होगा।
(vi) संस्थागत बहुमंक्जले भव ि 1000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों पर तथा सड़क की चौडाई सभी श्रेणी के शहरों में न्यूतिम 18 मीटर पर ही दतेय होंगे।
(vii) संस्थागत भूण्डि में ग्री ि एररया का प्रावधा ि ववनयिम-8 के अुिसार ककया जााि अनविाया होगा।
2. कोंधचग सेन्टर (Coaching Centre) :-
(i) कोंधचग सेन्टर हेतु भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल 500 वगा मीटर होगा। (ii) कोंधचग सेन्टर 18 मीटर से कम प्रस्ताववत सड़क पर अुिज्ञेय हिीं होंगे। (iii) कोंधचंग सेन्टर में लशक्षण हेतु कमरे का न्यूतिम साइज 1.75 व.मी प्रनत छात्र राि जााि अनविाया होगा।
(iv) बैसमेंट में तलास रूम अुिज्ञेय हिीं होंगे।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 142(v) कोंधचग सेन्टर हेतु कु ल गणाि योग्य क्षेत्रफल का न्यूतिम 10 प्रनतशत सावाजनकि सुववधाऐं यथा के न्टी,ि कायाालय, स्टाफ रुम, लाईेिरी, कॉम ि टॉयलेट आठदत हेतु राि जााि आवश्यक होगा।
(vi) भूण्डि में छात्र/छात्राओं हेतु पृथक-पृथक सुववधाओं यथा टॉयलेट व पेयजल आठदत का प्रावधा िककया जााि होगा।
(vii) पाककंि ग का प्रावधा िताललका-16 के अुिसार राि जााि होगा। (viii) अन्य मापदतण्ड यथा सैटबैक, आच्छाठदतत क्षेत्र, भव ि की ऊाँ चाई, बीएआर आठदत भूण्डि के क्षेत्रफल के आधार पर इ िभव िववनयिम के अुिसार दतेय होंगे (ix) कोंधचग सेन्टर हेतु संबंधधत ववभाग से पंजीकरण प्राप्त ककया जााि आवश्यक होगा। (x) कोधचंग सेन्टरों हेतु प्रस्ताववत भवोि में अक्ग्शिम ि एवं सुरक्षा सम्बक्न्धत समस्त प्रावधाोिं की पालाि NBC के अुिसार सुनक्श्चित की जाीि होगी एवं कोंधचग सेन्टर हेतु अक्ग्शिम िववभाग से अािपक््त प्राप्त ककया जााि आवश्यक होगा।
(xi) उतत के अनतररतत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदतेशों की पालाि ककया आवश्यक होगा।
4.7. समध ििउपयोग (Mixed Use) :-
(i) लमधश्रत उपयोग हेतु जारी लीजडीड के भूण्डि पर एक व एक से अधधक उपयोग यथा वाखणक्ज्यक/पयाट ि इकाई/आवासीय/संस्थागत आठदत सक्म्मललत रूप से अुिज्ञेय होंगे, क्जसमें व्यावसानयक उपयोग अधधकतम 50 प्रनतशत ही अुिज्ञेय होगा।
(ii) यठदत लमधश्रत उपयोग के पट्टे पर आवासीय व वाखणक्ज्यक अुिपात अंककत है तो उस अुिपात में भव िनमिााण स्वीकृ नत दती जा सके गी।
(iii) माकि गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र से अनतररतत गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र पर बेटरमेंट लेवी वास्तववक प्रस्ताववत उपयोग के अुिसार ही दतेय होंगी अथाात वखणक्ज्यक उपयोग के ऊपर की मंक्जलो पर आवासीय उपयोग का नमिााण प्रस्ताववत होेि पर बेटरमेंट लेवी आवासीय उपयोग की दतर से ली जावेगी। भव िनमिााण स्वीकृ नत व अन्य समस्त दतेय शुल्क भी भव िमें प्रस्ताववत उपयोग के अुिसार ही दतेय होगें।
(iv) पाककंि ग हेतु प्रावधा िसंबंधधत प्रस्ताववत उपयोगों के अुिसार प्रस्ताववत करेि होगें। (v) आवासीय उपयोग के अुिपात में भूण्डि के क्षेत्रफल के अुिपात की गणाि कर तदताुिसार ग्री िएररया, सामुदतानयक सुववधायें एवं ुिदतरा दतुकाोि का प्रावधा िभी रािि अनविाया होगा जो कक भूण्डि का अुिपानतक साईज 5000 वगामीटर से कम होेि पर फ्लैटस के प्रावधाुिसार व इससे बडे अुिपानतक साईज पर ग्रुप हाउलसंग के प्रावधाोि अुिसार रेिि होगें अथाात कु ल प्रस्ताववत गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र का 70 प्रनतशत गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र आवासीय उपयोग के प्रस्ताववत होेि पर भूण्डि क्षेत्रफल के 70 प्रनतशत क्षेत्रफल को आवासीय फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसग का भूण्डि मातिे हुए तदताुिसार आवश्यक ग्री िएररया रािि होगा।
(vi) आवासीय उपयोग के ललए प्रवेश की व्यवस्था यथा संभव अन्य उपयोगों से पृथक करीि होगी तथा लमधश्रत उपयोगो का नयिोज ि एवं अलभकल्प ि इस प्रकार ककया जायेगा क्जससे इ िगनतववधधयों से आवासीय इकाईयों के नविासी प्रभाववत िहो। इसी143 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) प्रकार आवासीय उपयोग की पाककंि ग के ललए अन्य उपयोगो/पक्ब्लक पाककंि ग से पृथक व्यवस्था करीि होगी, क्जसे अुिमोठदतत माधिचत्र पर भी दतशााया जााि आवश्यक होगा।
4.8. औद्योधगक भवन (Industrial Building) :-
(i) एस-4, एस-5 व एस-6 क्षेत्रों में क्स्थत औद्योधगक योजािओं में औद्योधगक भवोिं के भव ि माधिचत्र अुिमोदत ि हेतु "रीको" (RIICO) के प्रचललत नयिमों/भव ि ववनयिमों आठदत के अुिसार मापदतण्ड रतिे हुए स्वीकृ नत दती जा सके गी।
(ii) औद्योधगक उपयोग के एकल भूण्डिों (ऐसे भूण्डि जो ककसी औद्योधगक योजाि के भाग हिीं हो) पर इ िववनयिमों के अुिसार सैटबैक रेि जाेि होंगे एवं अन्य मापदतण्ड "रीको" (RIICO) के प्रचललत नयिमों/भव ि ववनयिमों आठदत के अुिसार नधिााररत कर स्वीकृ नत दती जा सके गी।
(iii) उतत क्षेत्रों में क्स्थत औद्योधगक भवोिं की भव िनमिााण स्वीकृ नत ववनयिम-11 में वखणात सक्षम अधधकारी अधधकृ त होंगे।
4.9. आमोद-प्रमोद (Recreational) :-
1. एम्यूजमेन्ट पाका (Amusement Park) :-
(i) भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल 1 हेतटेयर होगा व सड़क की न्यूतिम चौडाई न्यूतिम 30 मीटर होगी।
(ii) तकीिकी मादितण्ड यथा सैटबैक, बी.ए.आर., भू-आच्छादत,ि ऊाँ चाई आठदत ताललका-1 के अुिसार अुिज्ञेय होंगे।
(iii) ुिले क्षेत्र में लगाये जाेि वाले मोिरंज िके उपकरण/झूले, आच्छादत िमें शालमल हिीं ककये जायेंगे एवं इकिी ऊाँ चाई आवश्यकता अुिसार अुिज्ञेय की जा सके गी, ताललका-1 में अंककत ऊाँ चाई इकिे ललये लागू हिीं होगी। लेकक ि उतत ऊाँ चाई हेतु जहााँ कहीं भी आवश्यक हो भारतीय ववमाप्ति िप्राधधकरण (Airport Authority) से अािपक््त प्रमाण- पत्र ललया जााि आवश्यक होगा।
(iv) र्प्येक 50 व.मी. क्षेत्रफल के ललए कम से कम दतो वृक्ष के अुिपात में बडे वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधधक ऊं चाई ग्रहण कर सकते हों, लगाेि होंगे।
(v) पाककंि ग का प्रावधा िताललका-16 के अुिसार दतेय होगें। 2. सपोटास ् काम्पलेक्स (Sports Complex) :-
(i) भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल 5000 व.मी. होाि आवश्यक है। (ii) सड़क की न्यूतिम चौडाई 24 मीटर होगी। (iii) पाककंि ग का प्रावधा िताललका-16 के अुिसार दतेय होगें।
4.10. वेयर हाउस/गोदाम (Warehouse/Godown)
1. कृ वष आधारर िवेयर हाउस/सामान्य वेयर हाउस
(i) भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल- 500 व. मी.। (ii) सड़क की न्यूतिम चौड़ाई- 18 मी.। (iii) भव िकी अधधकतम ऊाँ चाई- 15 मी.। (iv) अधधकतम दतेय भू-आच्छादत-ि सैटबैक क्षेत्र के अन्दतर।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 144कृ वष आधाररत/सामान्य वेयर हाउस हेतु भूण्डि योजाि का भाग होेि पर योजाि के प्रावधा ि (यथा भूण्डि का क्षेत्रफल, सड़क की चौड़ाई एवं अन्य मापदतण्ड) लागू होंगे अन्यथा उपरोतत वखणात मापदतण्डों के अनतररतत मापदतण्ड ताललका-1 के अुिसार एवं इ ि ववनयिमों के अुिसार दतेय होंगे। पाककंि ग का प्रावधा िताललका-16 के अुिसार ककये जाेि होंगे।
2. गैस गोदाम (Gas Godown) :-
ािसलका-04
| क्र.सं. | गैस भर्ण्डारण क्षमाि | भू-खर्ण्ड का क्षेत्रफल (वगामीटर) | सैटबैक (चारों ओर) |
| 1. | 800 ककलो तक | 500 | 3 मीटर |
| 2. | 800 से अधधक 2000 तक | 1000 | 3 मीटर |
| 3. | 2000 से अधधक 3000 तक | 1000 | 4 मीटर |
| 4 | 3000 से अधधक 4000 तक | 1000 | 5 मीटर |
| 5. | 4000 से अधधक 6000 तक | 1000 | 6 मीटर |
| 6. | 6000 से अधधक 8000 तक | 1000 | 7 मीटर |
| 7. | 8000 से अधधक 10,000 तक | 1000 | 8 मीटर |
| 8. | 10,000 से अधधक 12,000 तक | 1200 | 9 मीटर |
| 9. | 12,000 से अधधक 15,000 तक | 1500 | 12 मीटर |
| 10. | 15,000 से अधधक 20,000 तक | 2000 | 15 मीटर |
| 11. | 20,000 से अधधक तक | 2500 | 15 मीटर |
(i) अग्र सैटबैक ताललका-05 के अुिसार अथवा उपरोतत ताललका अुिसार जो भी अधधक हो दतेय होंगें।
(ii) स्टोरेज गोदताम के नलिमात क्षेत्र की लम्बाई गोदताम की चौडाई के 1.5 गुणा से अधधक ाि हों एवं र्प्येक 1000 ककलो भण्डारण क्षमता पर 10 वगामीटर नलिमात क्षेत्र प्रस्ताववत ककया जा सकता है।
(iii) स्टोरेज गोदताम में प्रस्ताववत/स्वीकृ त अग्र सैटबैक के अनतररतत मुख्य सड़क से लगती हुए 9 मीटर गहराई की भू-पट्टी लोडडंग व अलिोडडंग क्षेत्र हेतु प्रस्ताववत की जाीि होगी।
(iv) गैस गोदताम हेतु नलिमात स्टोरेज के नकिट न्यूतिम 100 मीटर की पररधध में पेट्रोल पम्प एवं प्रस्ताववत भूलम के ऊपर से ववद्युत लाई/िपावर ट्रांसलमश ि लाई/िटेलीफो ि लाई िहिीं गुजर रही हो।
(v) पाककंि ग का प्रावधा िताललका-16 के अुिसार ककये जाेि होंगे। 4.11. ववशेष प्रकृ न िके भवन (Special Category Building/Iconic Building) :-
145 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)ववशेष प्रकृ नत के ऐसे भव ि क्जमिें आकका टेतचरल अथवा भव ि के मह्व के दृक्ष्टगत रतिे हुए अथवा ऐसे भव िजो कक आवासीय/पयाट िइकाई/वाखणक्ज्यक/संस्थागत/औद्योधगक भव िकी प्रकृ नत में हिीं आते हैं एवं यहां मादितण्ड नधिााररत हिीं है. तो ऐसे भवोिं में भव िनमिााण के ववलशष्ट मापदतण्ड भव िववनयिम हेतु गठति कमेटी की अुिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा नधिााररत ककये जा सकें गे।
4.12. सैटबैक (Set back):-
(i) सैटबैक का नधिाारण भूण्डि की सीमा से होगा। (ii) एस-6 क्षेत्र अथाात ् विी िप्रस्ताववत योजािओं/एकल भूण्डिों में क्ज िभूण्डिों में एक से अधधक सड़क लगती हो, ऐसे भूण्डिों पर सामान्य तौर पर मुख्य सड़क अथाात ् भूण्डि के सामेि क्स्थत सबसे चौड़ी सड़क की ओर के सैटबैक को अग्र सैटबैक मााि जावेगा। अन्य सड़कों की ओर के सैटबैक को पाश्वा सैटबैक मााि जावेगा, क्जसका नधिारण ताललका-05 के अुिसार होगा एवं योजाि में उस भूण्डि की लाइ िमें नधिााररत सैटबैक से कम हिीं होगा। भूण्डि पर एक से अधधक मुख्य सड़क (समा ि चौडाई) क्स्थत होेि पर उ िसभी सड़कों की ओर अग्र सैटबैक ही मााि जायेगा। क्जस ओर सड़क क्स्थत ाि हो, उस ओर के पाश्वा एवं पृष् िसैटबैक ताललका-1 के अुिसार नधिााररत ककये जावेंगे।
ािसलका-05
| (सडकों की चौडाई के अनुरूप अग्र सैटबैक का ननधाारण) | |
| सडक की चौडाई | न्यूनमि अग्र सैटबैक |
| 18 मीटर से कम | 3.0 मीटर |
| 18 मी. से 24 मी. तक | 4.5 मीटर |
| 24 मी. से अधधक तथा 30 मी. तक | 6.0 मीटर |
| 30 मी.से अधधक | 9.0 मीटर |
(iii) 18 मी. से कम चौडी सड़कों पर क्स्थत 90 मी. तक के भूण्डिों पर न्यूतिम अग्र सैटबैक 1.5 मी. दतेय होगा। 18 मी. व इससे अधधक चौडी सड़को पर क्स्थत 90 मी.
तक के भूण्डिों पर न्यूतिम अग्र सैटबैक 3.0 मी. दतेय होगा।
(iv) मूल भूण्डि पर बहुमंक्जला भवोिं में पाश्वा एवं पृष् ि सैटबैक ताललका-01 एवं अग्र सैटबैक ताललका-05 अथवा न्यूतिम 6.0 मी. अथवा भव िऊाँ चाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) जो भी अधधक हो राि जााि अनविाया होगा।
(v) पुािगठति भूण्डिों पर बहुमंक्जला भव िप्रस्ताववत होेि पर ववनयिम 5.3 के अुिसार न्यूतिम सैटबैक एवं अन्य मापदतण्ड रेि जाेि होंगे।
(vi) ककसी भूण्डि में बहुमंक्जला भव ि प्रस्ताववत होेि पर लभन्-िलभन् ि ऊाँ चाई के बबक्ल्डंग ब्लॉक प्रस्ताववत होेि की क्स्थनत में अग्र, पाश्वा एवं पृष् िसैटबैक नकिटतम बबक्ल्डंग ब्लॉक की भूण्डि की चारदतीवारी से न्यूतिम दतूरी उस बबक्ल्डंग ब्लॉक की ऊाँ चाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) राि जााि होगा जो कक भूण्डि के नधिााररत न्यूतिम सैटबैक से कम हिीं होंगे। भूण्डि के मध्यवती क्षेत्र में क्स्थत बबक्ल्डंगभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 146 ब्लॉक के चारों ओर उसकी ऊाँ चाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) दतूरी अन्य नकिटतम बबक्ल्डंग ब्लॉक से राि जााि अनविाया होगा।
(vii) यठदत भूण्डि का आकार इस प्रकार है क्जससे भूण्डि की बाउण्री से अग्र सैटबैक की लाइ िनधिााररत करेि में समीपस्थ भूण्डिों के ललए नधिााररत अग्र सैटबैक लाई िसे समरूपता हिीं बतिी है तो सक्षम अधधकारी द्वारा अुिशंषा ककये गये अग्र सैटबैक आसपास के भवोिं के अग्र सैटबैक को दतेतिे हुए अलग से नधिााररत ककया जा सके गा।
(viii) पूवा में आवंठटत/पट्टे शुदता भूलम में से अग्र सैटबैक भूलम समपाण के पश्चात ् समवपात भूलम की चौडाई के बराबर कम मााि जायेगा ताकक भव ि रेाि पूवााुिसार अथाात ् यथावत रहे।
(ix) अग्र, पाश्वा व पृष् ि सैटबैक में यठदत कोई आकका टेतचरल एलीमेंट, क्जसका उपयोग
ंदतरता बढाेि के ललए ककया गया हो, बािया जा सकता है। इस के वल भव ि की सु
प्रकार के एलीमेंट को ककसी भी उपयोग में हिीं ललया जा सके गा एवं ऐसा एलीमेंट सैटबैक दतूरी का 50 प्रनतशत अथवा 6.0 मी. से अधधक हिीं होगा। परन्तु अक्ग्शिम ि वाह ि के आवागम ि के ललए 6.0 मीटर के गललयारे के ऊपर ककसी भी प्रकार का आकका टेतचरल एलीमेंट अुिज्ञेय हिीं होगा।
(x) ताललका-06 में उल्लेखति संरचाियें (एठट्रयम को छोड़कर) सैटबैक में अुिज्ञेय होगी। बशते अक्ग्शिम िवाह िके आवाग िहेतु न्यूतिम 6.0 मीटर स्पष्ट रास्ता (जहााँ लागू होता है) भूतल पर उपलब्ध हो।
(xi) बैसमेंट/पाककंि ग फ्लोर में वाहोिं के आवागम िहेतु रैम्प प्रस्ताववत होेि पर रैम्प का प्रवेश/नकिास सड़क सीमा से 6 मी. छोडकर ही दतेय होगा।
(xii) उप ववभाक्जत भूण्डिों में मूल भूण्डि के सैटबैक यथावत रहेंगे एवं मध्यवती सैटबैक ताललका-1 के अुिसार रेि जावेगे। उप ववभाक्जत भूण्डिों में ऊाँ चाई, बी.ए.आर, आच्छाठदतत क्षेत्र मूल भूण्डिों में अुिज्ञेय प्रावधाोिं के अुिसार अथवा इ िववनयिम के प्रावधाािुिसार, जो भी कम हो दतेय होंगे।
(xiii) दतो या दतो से अधधक भूण्डिों का पुािग ििप्रस्ताववत होेि पर पुािगठति भूण्डि में सैटबैक व अन्य मापदतण्ड पुगिाठति भूण्डि के क्षेत्रफल के आधार पर इ िववनयिमों के अुिसार होंगे।
(xiv) गैर योजाि क्षेत्र होेि अथवा मूल भूण्डि में सैटबैक/अन्य भव िमादितण्ड नधिााररत हिीं होेि की क्स्थनत में सैटबैक एवं अन्य भव िमादितण्ड इ िववनयिम के अुिसार अथवा सक्षम अधधकारी द्वारा नधिााररत ककये जा सकें गे।
(xv) मास्टर प्ला/िजोलि डवलपमेन्ट प्ला िअुिसार प्रमु िसड़कों के दतोोिं ओर प्रस्ताववत ग्री िबफर (प्लान्टेश िकॉररडोर) को भूण्डि का अग्र सैटबैक मााि जावेगा क्जसमें नम् ििगनतववधधयां अुिज्ञेय की जा सके गी:- • राष्ट्रीय राजमागा/राज्य राजमागा/बाईपास आठदत प्रमु ि सडकों के दतोोिं ओर प्रस्ताववत 30 मीटर चौडे ग्री िबफर का अधधकतम 30 प्रनतशत भाग अप्रोच रोड, सववास रोड, पाककंि ग, ट्रांसफामार, गाडा रूम, भव िका प्रोजेतश,ि पोचा हेतु अुिज्ञेय147 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) ककया जा सके गा लेकक ि इसमें कोई अन्डर ग्राउण्ड संरचाि या अन्य पतका नमिााण अुिज्ञेय हिीं होगा।
• राष्ट्रीय राजमागा/राज्य राजमागा/बाईपास आठदत प्रमु िसडकों के दतोोिं ओर प्रस्ताववत 30 मीटर बफर जो िमें हाईवे पर वाहोिं की सुववधा हेतु उपयोग/गनतववधध यथा- पेट्रोल पम्प (अधधकतम 35 मी. x 30 मी.), वे बजि, ऑटोमोबाईल वका शॉप आठदत अुिज्ञेय ककये जा सकें गे तथावप ऐसे भूण्डिों पर नमिााण सड़क के मागााधधकार के पश्चात न्यूतिम 10 मीटर भूलम बफर हेतु छोडेि के पश्चात ही ककये जा सकें गे एवं इस 10 मी. बफर में न्यूतिम 6.0 मी. भूलम पर र्स िवृक्षारोपण ककया जााि अनविाया होगा।
4.13. भू-आच्छादन (Ground Coverage) :-
(i) ककसी भी प्रकार के भव ि हेतु दतेय आच्छादत ि ताललका-1 के अुिरूप दतेय होगा। लेकक ि2500 व.मी. से बडे व्यावसानयक भूण्डिों पर अधधकतम भू-आच्छादत ि50 प्रनतशत दतेय होगा।
(ii) आच्छाठदतत क्षेत्र की गणाि में नम्लििलखति को शालमल हिीं ककया जावेगा :-
| 1 | ऊपर से ुिला | चबुतरा/प्लेटफामा एवं इकिे समरूप संरचाि, उद्याि, रॉकरी, कु आ और कु एं की संरचाि, ुिला वाटरपूल/क्स्वलमंग पूल/फव्वारा एवं उकिी संरचािऐं जो कक सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधधक ऊ ं चाई की हिीं हो, बैंच, स्लाईड, क्स्वंग, दतूर-संचार टावर। |
| 2 | अस्थाई रूप से कवडा | अस्थाई स्काई लाईट/ट्रस/डोम से कवडा एठट्रयम (Atrium) | |
| 3 | संरचािऐं | प्रवेश एवं नकिास द्वार पर गेट, कम्पाउण्ड वाल, बबाि मंक्जल पोचा या पोठटाको, फायरस्के प स्टेयर के स, फायर टावर, फायर ललफ्ट, कार ललफ्ट, बेसमेंट में प्रवेश/नकिास हेतु ऊपर से ुिली सीढीयां। |
| 4 | सैटबैक म ें क्षेत्र/ुिले क्षेत्र प्रस्ताववत की गई सववासेज ह ेतु कवडा संरचाऐं | ट्रान्सफामार/जीएसएस, जरिेटर रूम, इलेक्तट्रक पैलि रूम, क्स्वच रूम, पी.बी.एतस व वाताुिकू ल िउपकरण रूम, गैस बैंक/City Gas Distribution Station/District Regulating Station/Matering and Regulating Station इ्याठदत । |
| 5 | सैटबैक म ें क्षेत्र/ुिले क्षेत्र प्रस्ताववत की गई भूलमगत (Underground) संरचािऐं | पाीि का टैंक, पम्प रूम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रेेिज, कल्वटा, कन््यूट, कै च, चेम्बर आठदत । |
| 6 | प्रोजेतशि | ववनयिम 6.10 एवं 6.11 में वखणात बालकीि, प्रोजेतटेड कमरे, प्रोजेतशन्स । |
| 7 | र ैम्प | बेसमेंट में जाेि के ललए वाहि रैम्प, भूतल तक रैम्प (ुिला), हॉक्स्पटल म ें उपरी मंक्जलों पर मररजों को ले जाेि हेतु रैम्प, नःिशतत व्यक्ततयों क े ललए व्हीलचैयर रैम्प (ुिला)। |
| 8 | नम्िि क्षेत्रफल के भूण्डिों में प्रवेश/नकिास द्वारों पर नम्ाििुिसार चौकीदतार के कमरे दतेय होंगे:- | |
| भूखर्ण्ड्का्क्षेत्रफल्(व.मी.) | चौकीदार का कमरा | |
| 500 750 से अधधक व वगामीटर से कम | 6.25 वगामीटर | |
| 750 व इससे अधधक व 5000 वगामीटर से कम | 10.00 वगामीटर | |
| 5000 वगामीटर से अधधक | 20.00 वगामीटर |
4.14. गणना योग्य ननसमा िक्षेत्र (बी.ए.आर)/Builtup Area Ratio (BAR):-
सभी मंक्जलों के गणाि योग्य नलिमात क्षेत्रफल को भूण्डि के क्षेत्रफल से भाग दतेेि पर प्राप्त भागफल उस भूण्डि का प्रस्ताववत बी.ए.आर. होगा।
(i) भूण्डि पर भव िके उपयोग के आधार पर नम्ाििुिसार बी.ए.आर. दतेय होगाः-
| क्र.सं. | भव िका उपयोग | माकि बी.ए.आर. | अधधकतम बी.ए.आर. |
| 1 | राज्य सरकार की पयाट िीिनत के तहत पंजीकृ त होटल | 4.00 | भव िकी अधधकतम दत ेय ऊाँ चाई के अन्दतर जो भी प्राप्त हो। |
| 2 | मेडडकल कॉलेज/मेडडकल हेतु प्रलशक्षण संस्था/िहॉक्स्पटल/डडस्पेंसरी व अन्य धचकक्सा संबंधी संस्थाओं | 3.00 | |
| 3 | ररसोटा एवं मोटल | 0.75 | |
| 4 | र्स्पोट्स कॉम्पलेतस | 0.40 | |
| 5 | एम्यूजमेन्ट पाका | जो भी प्राप्त हो | |
| 6 | फामा हाउस/पयाावरण मैत्री आवास | जो भी प्राप्त हो | |
| 7 | अन्य उपयोग | 2.00 | |
| 8 | ररटेल फ्यूल कफललंग स्टेश/ि इलेक्तट्रक व्हीकल चाक्जंिग स्टेश ि | 0.25 | - |
(ii) पूवा के भव िववनयिमों के तहत नधिााररत माकि/अधधकतम एफ.ए.आर. उस समय के भव िववनयिम में दतेय एफ.ए.आर. के 1.50 गुणा को माकि/अधधकतम बी.ए.आर में पररवनतात मााि जावेगा।
(iii) पूवा में यठदत ककसी भूण्डि के स्थल माधिचत्र में एफ.ए.आर./बी.ए.आर. उल्लेखति हिीं है तो माकि बी.ए.आर. एवं अधधकतम बी.ए.आर. इ िववनयिमों के अुिसार दतेय होगा।
(iv) ीिलामी द्वारा ववक्रय ककये गये भूण्डिों पर माकि एफ.ए.आर./बी.ए.आर. से अधधक एफ.ए.आर./बी.ए.आर प्रस्ताववत ककये जाेि पर नयिमाुिसार बैटरमेंट लेवी लेय होगी।
(v) माकि बी.ए.आर से अनतररतत प्रस्ताववत बी.ए.आर. पर नयिमाुिसार बेटरमेन्ट लेवी की रालश लेय होगी।
149 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (vi) यठदत आवेदतक द्वारा टी.डी.आर का उपयोग कराि प्रस्ताववत हो तो 75 प्रनतशतटी.डी. आर. में समायोक्जत होगा व शेष 25 प्रनतशत टी.डी.आर. की एवज में बेटरमेन्ट लेवी की रालश लेय होगी।
(vii) यठदत सड़क की चौड़ाई बढाेि हेतु अथवा मास्टर प्ला/िजोलि डवलपमेंट प्ला/िसेतटर प्ला ि में प्रस्ताववत सड़क हेतु ककसी पट्टे शुदता भूण्डि की भूलम नशिुल्क समवपात कराई जाती है तो समवपात करवायी जाेि वाली भू-पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर बी.ए.आर. क्षेत्रफल उस शेष भूण्डि पर अुिज्ञेय माकि बी.ए.आर. क्षेत्रफल के अनतररतत बबाि बेटरमेंट लेवी दतेय होगा। यठदत उतत अनतररतत बी.ए.आर. का उपयोग भूण्डि पर हिीं होता है तो इस अनतररतत बी.ए.आर. का उपयोग टी.डी.आर. के प्रावधाोिं के अुिरूप भी ककया जा सके गा।
(viii) ककसी भूण्डि पर प्रस्ताववत सभी मंक्जलों के कु ल सकल नलिमात क्षेत्र में से नम् िि वखणात नमिााण क्षेत्र को छू ट दतेकर प्राप्त नलिमात क्षेत्र इ िववनयिमों के अंतगात गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र होगा :-
| 1 | चबूतरा/प्लेटफामा एवं इकिे समरूप संरचाि, उद्याि, रॉकरी, कु आ और कु एं की संरचाि, ुिला वाटरपूल/क्स्वलमंग पूल/फव्वारा एवं उकिी संरचािएाँ जो कक सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधधक ऊ ं चाई की हिीं हो, बैंच, स्लाईड, क्स्वंग, दतूर-संचार टावर। |
| 2 | बेसमेन्ट, क्स्टल्ट व ककसी भी तल का वह भाग जो पाककंि ग के ललए प्रस्ताववत ककया गया हो (पाककंि ग फ्लोर/एररया), पाककंि ग क्षेत्र में वाहोिं के जाेि हेतु रैम्प, कार ललफ्ट। |
| 3 | प्रवेश एवं नकिास द्वार पर गेट, गाडा रूम, कम्पाउण्ड वाल, बबाि मंक्जल पोचा या पोठटाको। |
| 4 | सैटबैक क्षेत्र/ुिले क्षेत्र में प्रस्ताववत की गई सववासेज हेतु कवडा संरचाएाँ एवं भूलमगत (Underground) संरचािएाँ। |
| 5 | नयिमाुिसार छज्जा, सौन्दतया वृवि (Architectural elements) हेतु नलिमात संरचािएाँ (डोम, छतरी, प्रक्षेप आठदत)। |
| 6 | सववास फ्लोर, आग से बचाव हेतु ुिली सीढी (फायर स्टेयरके स), ललफ्ट वैल, शॉफ्ट, गाबेज शुट कवर, फायर टावर, ररफ्यूज एररया। |
| 7 | भवि की छत पर पाीि का टैंक और उकिी सहायक संरचािएाँ, ललफ्ट कक्ष एवं मशीि रूम, मम्टी, सौर ऊजाा/वाताुिकू लि संयंत्र, अन्य मशीरिी व संयंत्र, ुिला स्वीलमंग पूल आठदत। |
4.15. ग्रीन बबर्ज्डंग को प्रोत्साहन :-
(i) ग्री िबबक्ल्डंग हेतु प्रस्ताववत भव िको LEED/IGBC द्वारा प्लेठटमि/गोल्ड/लसल्वर व GRIHA द्वारा 3 स्टार/4 स्टार 5 स्टार व ASSOCHAMGEM द्वारा GEM-3/GEM- 4/GEM-5 एवं EDGE द्वार EDGE Certified (20-30%)/EDGE Certified (30- 40%)/EDGE Advanced अथवा समतुल्य श्रेणी हेतु प्रमाखणत ककये जाेि/रेठटंग ठदतये जाेि पर ही ताललका-09 के अुिसार अनतररतत माकि बी.ए.आर. नःिशुल्क (Incentive BAR) अुिज्ञेय होगा।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 150(ii) ग्री ि बबक्ल्डंग का नमिााण ककये जाेि पर माकि बी.ए.आर. (BAR) के अनतररतत नम्ाििुिसार Incentive बी.ए.आर. (BAR) बबाि बेटरमेंट लेवी दतेय होगाः- ािसलका-09
| क्र. सं. | ननम्न ेिणी अथवा समुि्य ेिणी | अनरिरक्ि मानक बी.ए.आर. (Incentive BAR) |
| 1 | प्लेठटमि रेटेड/5 स्टार/GEM-5/EDGE Advanced | क ु ल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का 10 प्रनतशत |
| 2 | गोल्ड रेटेड/4 स्टार/GEM-4/EDGE Certified (30-40%) | क ु ल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का 07 प्रनतशत |
| 3 | लसल्वर रेटेड/3 स्टार/GEM-3/EDGE Certified (20-30%) | क ु ल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का 04 प्रनतशत |
(iii) ग्री िबबक्ल्डंग हेतु उपरोतताुिसार प्रस्ताववत प्रो्साह िबी.ए.आर की रालश का ररफन्ड ववकासकताा को भव िका अधधवास प्रमाण पत्र के साथ संबंधधत संस्था से ग्री िबबक्ल्डंग सठटाकफके ट प्रस्तुत करेि पर प्राधधकरण द्वारा ककया जायेगा।
(iv) उपरोतत वखणात संस्थाोिं से ग्री ि बबक्ल्डंग सठटाकफके ट प्राप्त करेि पर अलग से RECBC सठटाकफके ट प्राप्त ककया जााि आवश्यक हिीं होगा।
(v) 10,000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भवोिं (फामा हाउस एवं स्वतंत्र आवास को छोड़कर) में न्यूतिम लसल्वर रेठटंग सठटाकफटेक ककसी भी उपरोतत वखणात संस्था से प्राप्त ककया जााि आवश्यक होगा।
4.16. ऊं चाई (Height)-
(i) भव िकी ऊाँ चाई का नधिाारण क्प्लंथ की ऊाँ चाई (अधधकतम 1.2 मीटर) अथवा क्स्टल्ट प्रस्ताववत होेि पर क्स्टल्ट की छत (अधधकतम 3.5 मीटर) से भव िकी अंनतम छत (टेरेस) तक ककया जायेगा।
(ii) बहुमंक्जला भवोिं में उतत ऊाँ चाई से अधधक ऊाँ चाई का क्प्लंथ अथवा क्स्टल्ट प्रस्ताववत ककये जाेि पर अनतररतत ऊाँ चाई भव िकी कु ल ऊाँ चाई में सक्म्मललत होगी।
(iii) क्स्टल्ट के ऊपर प्रस्ताववत पाककंि ग फ्लोर एवं सववास फ्लोर की ऊाँ चाई भव िकी कु ल ऊाँ चाई की गणाि में शालमल होगी।
(iv) क्ज ि भूण्डिों में एक से अधधक सड़क लगती हो उकिे ललए दतेय ऊाँ चाई एवं अन्य प्रावधा िभूण्डि के सामेि सबसे चौडी सड़क के आधार पर दतेय होंगे।
(v) मौके पर न्यूतिम 12 मी. चौडी सड़क उपलब्ध होेि पर ही मास्टर प्ला/िजोलि डवलपमेंट प्ला/िअुिमोठदतत योजाि प्ला िमें प्रस्ताववत सड़क के आधार पर भव िकी ऊाँ चाई दतेय होगी।
(vi) ीिलामी द्वारा ववक्रय ककये गये भूण्डिों पर ीिलामी की शतों के अुिसार दतेय ऊाँ चाई से अधधक ऊाँ चाई इ िभव िववनयिम के अुिसार दतेय होगी।
151 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (vii) एस-6 क्षेत्रों में भव िकी अधधकतम ऊाँ चाई इ िववनयिम की ताललका-1 के अुिसारदतेय होगी।
(viii) ववलशष्ट क्षेत्रों एवं ववलशष्ट सडकों पर नधिााररत ऊाँ चाई से अनतररतत ऊाँ चाई दतेय हिीं होगी।
(ix) नम्लििलखति संरचािएाँ भव ि की अधधकतम दतेय ऊाँ चाई में सक्म्मललत हिीं की जायेंगी
| क्र.सं | भवन की छि टेरेस पर ननसमाि संरचनाएँ | अधधकमि ऊँ चाई |
| 1 | सीढी कक्ष की गुमटी | 3.00 मीटर |
| 2 | छत पर पाीि का टेंक और उकिी सहायक संरचािएाँ | 3.00 मीटर |
| 3 | यठदत पाीि का टेक सीढी कक्ष की गुमटी पर बािया जाता है तो (गुमटी को शालमल करते हुये) | 5.00 मीटर |
| 4 | क्स्वलमंग पूल | 2.00 मीटर |
| 5 | ललफ्ट कक्ष/मशीि रूम | 7.75 मीटर |
| 6 | सौर ऊजाा संयंत्र, संवाति, वाताुिकू लि एवं अन्य सववास उपकरण/मशीरिी, एंटीाि | 4.50 मीटर |
| 7 | सौन्दतया वृवि (Architectural elements) हेतु नलिमात संरचािऐं (डोम, छतरी आठदत) | 4.50 मीटर |
| 8 | डेर) ं धचमीि और पैरापेट वाल (मु | 2.40 मीटर |
| 9 | रूफटॉप रेस्टोरेन्ट प्रस्ताववत होेि पर अस्थाई स्ट्रतचर | 4.0 मीटर |
(x) भारतीय ववमाप्ति ि प्राधधकरण/ एयरफोसा ववभाग द्वारा नधिााररत कलर कोडेड जोनंिग मैप (CCZM) में अुिमत ऊाँ चाई तक भव ि की ऊाँ चाई प्रस्ताववत करेि पर भारतीय ववमाप्ति ि प्राधधकरण/ एयरफोसा ववभाग के अािपक््त प्रमाण पत्र (एओिसी) की आवश्यकता हिीं होगी। उतत अुिमत ऊाँ चाई से अनतररतत ऊाँ चाई प्रस्ताववत ककये जाेि पर भारतीय ववमाप्ति ि प्राधधकरण/ एयरफोसा ववभाग का अािपक््त प्रमाण पत्र (एओिसी) प्राप्त ककया जााि आवश्यक होगा।
भव िकी कु ल ऊाँ चाई (भव िकी ऊाँ चाई मय क्प्लंथ व क्स्टल्ट+उप बबन्दतु सं-(ix) पर उल्लेखति संरचािओं की ऊाँ चाई) CCZM/ एओिसी में अुिमत ऊाँ चाई से अधधक अुिज्ञेय हिीं होगी।
(xi) हाईटेन्श िलाई िके समीप क्स्थत भूण्डिों पर नम्ाििुिसार सड़क की चौडाई मातिे हुए ऊाँ चाई अुिज्ञेय की जा सकती-
हाईटेन्श ि लाई ि के सेफ्टी कॉररडोर के दतोोि ओर की सड़क की चौडाई (न्यूतिम 9 मी) को सक्म्मललत करते हुए सड़क मागााधधकार के आधार पर भवोिं की उाँ चाई एवं अन्य मापदतण्ड नधिााररत ककये जा सकें गे।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 152उदताहरणः- 132 के .वी. हाईटेन्श ि लाई ि के 13.8 मी. सेफ्टी कॉररडोर के पश्चात ् यठदत दतोोि ओर 9-9 मी. सड़क क्स्थत है तो सामेि की सड़क की चौडाई 18 मीटर मातिे हुए भव िकी ऊाँ चाई तदताुिसार दतेय होगी।
(xii) गैस पाईप लाई िके समीप क्स्थत भूण्डिों पर नम्ाििुिसार ऊाँ चाई अुिज्ञेय की जा सकती है :-
यठदत गैस लाई िके सेफ्टी कॉररडोर के दतोोि ओर सड़क क्स्थत है (न्यूतिम 9 मी) ्तो सेफ्टी कॉररडोर के दतोोिं ओर की सड़कों की चौडाई को सक्म्मललत करते हुए सड़क मागााधधकार के आधार पर भवोिं की ऊाँ चाई एवं अन्य मापदतण्ड नधिााररत ककये जा सकते है।
5. बहुमंजजला भवन ननमााण हेुि मापदर्ण्ड
5.1. बहुमंजजला भवनों के ननमााण बाब िजोन्स के धचन्हीकरण हेुि ददशा-ननदेश :-
प्राधधकरण द्वारा गिरीय क्षेत्र के मास्टर प्ला/िजोलि डवलपमेंट प्ला ि में बहुमंक्जला भवोिं के नमिााण हेतु जो िधचक्न्हत ककये जाएंगे। जोन्स का धचक्न्हकरण ककये जाेि तक नम् िि मापदतण्डों के अुिसार कायावाही की जायेगी। ऐसे क्षेत्रों/योजािओं में आधारभूत सुववधाओं के सुदृढीकरण (Upgradation) हेतु ववकास योजािएाँ भी तैयार की की जाकर प्राधधकरण द्वारा मूलभूत सुववधाओं का अपग्रेडेश िसुनक्श्चितता ककया जावेगा।
5.2. मूल भूखर्ण्ड (बबना पुनगाठन)/उपववभाजज ि भूखर्ण्ड पर बहुमंजजला भवन ननम्न
बबन्दुओं की सुननर्जशचािि उपरान् िही अनुज्ञेय होंगे:-
(i) मूल/उपववभाक्जत भूण्डि का क्षेत्रफल न्यूतिम 1000 व.मी. एवं इससे अधधक हो। (ii) मूल वाखणक्ज्यक भूण्डि क्जसमें सामेि की सड़क का मागााधधकार न्यूतिम 24 मीटर एवं गैर वाखणक्ज्यक भूण्डि क्जमिें सामेि की सड़क का मागााधधकार न्यूतिम 18 मीटर एवं इससे अधधक हो।
(iii) मूल भूण्डि पर बहुमंक्जला भव ि प्रस्ताववत होेि पर अग्र, पाश्वा एवं पृष् ि सैटबैक ताललका-1 एवं ताललका-5 अथवा न्यूतिम 6.0 मी. अथवा भव ि ऊाँ चाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) जो भी अधधक हो रेि जाेि अनविाया होगें।
5.3. पुनगादठ िभूखर्ण्ड पर बहुमंजजला भवन ननम्न बबन्दुओं की सुननर्जशचािि उपरान् िही
अनुज्ञेय होंगे:-
(i) ववद्यमा ियोजािओं में भूण्डिों के पुगिा ििपश्चात पुािगठति भूण्डि का न्यूतिम क्षेत्रफल 1500 व.मी. से अधधक होेि पर ही बहुमंक्जला भव िअुिज्ञेय होगें।
(ii) बहुमंक्जला वाखणक्ज्यक भूण्डि हेतु सामेि की सड़क की चौडाई न्यूतिम 24 मीटर एवं गैर वाखणक्ज्यक भूण्डिों हेतु सामेि की सड़क की चौडाई न्यूतिम 18 मीटर होाि आवश्यक होगा।
| सड़क की ओर का सैटबैक | योजािुिसार अथवा 9 मी. अथवा भव िकी ऊाँ चाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी) जो भी अधधक हो। |
| अन्य ओर का सैटबैक | 12 मी. अथवा भव ि की ऊाँ चाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) |
| जो भी अधधक हो। |
(iv) परन्तु यठदत पुगिाठति भूण्डि मे सभी मूल भूण्डिों का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से अधधक है तो सैटबैक ताललका-1 एवं ताललका-5 के अुिसार रेि जा सके गें।
(v) वाखणक्ज्यक योजािओं में पुगिाठति वाखणक्ज्यक भूण्डिों के अग्र, पाश्वा एवं पृष् ि सैटबैक ताललका-1 एवं ताललका-5 अथवा न्यूतिम 6.0 मी. अथवा भव ि ऊाँ चाई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) जो भी अधधक हो रेि जाेि अनविाया होगें। (vi) अन्य सभी मापदतण्ड इ िभव िववनयिम के अुिसार रेि जाेि होंगे। (vii) बेटरमेंट लेवी ववद्यमा ि योजािओं में ऐसे पुािगठति मूण्डि पर बहुमंक्जला भव ि प्रस्ताववत ककये जाेि पर नयिमाुिसार दतेय बेटरमेंट लेवी का 25 प्रनतशत अनतररतत बेटरमेंट लेवी दतेय होगी, इस रालश का उपयोग संबंधधत योजाि में आधारभूत सुववधाओं के सुदृढीकरण (Upgradation) हेतु ही उपयोग ककया जावेगा।
(viii) पाककंि ग 18 मी. से कम चौड़ी सड़क की ओर से भूण्डि में सीधे पाककंि ग ककया जााि अुिज्ञेय हिीं होगा। पाककंि ग हेतु शेष प्रावधा ि ववनयिम-6.13 के अुिसार रेि जाेि होगें।
(ix) भूण्डि के प्रवेश एवं नकिास द्वार 18 मी. से कम चौडी सड़क पर अुिज्ञेय हिीं होंगे।
(x) राजस्था िआवास िमण्डल की योजािओं में स्वतंत्र आवास के भूण्डिों पर पुगिा िि उपरांत बहुमंक्जले भव िराज्य सरकार की अुिमनत के पश्चात ही अुिज्ञेय होंगे।
5.4. बहुमंजजला भवनों के ननमााण हेुि सामान्य ननयमः-
(i) बहुमंक्जला भव ि ऐसे ववशेष क्षेत्रों/योजािओं में अुिज्ञेय हिीं होगे जहााँ अधधकतम ऊाँ चाई 15 मी. तक ही नधिााररत की गयी हो।
(ii) बहुमंक्जले भवोिं के समस्त मापदतण्ड इ िववनयिमों के अुिसार रेि जाेि होगें एवं शेष प्रावधा िेिशलि बबक्ल्डंग कोड (N.B.C.) के अुिसार रेि जाेि होंगे।
(iii) 24 मी. एवं इससे अधधक ऊाँ चाई के बहुमंक्जला भवोिं में शरण क्षेत्र (Refuge area) का नम्ाििुिसार प्रावधा िककया जााि अनविाया होगा- • संबंधधत तल के सकल नलिमात क्षेत्रफल का न्यूतिम 10 प्रनतशत अथवा 15 वगामीटर जो भी अधधक हो।
• 24 मी. एवं उससे अधधक 39 मी. तक भव ि ऊाँ चाई पर 24 मी. से ऊपर वाली मंक्जल (Floor Immediately above 24 Mtr) पर एक शरण क्षेत्र।
• 39 मी. से अधधक भव ि ऊाँ चाई पर 39 मी. से ऊपर वाली मंक्जल (Floor Immediately above 39 Mtr) पर एक शरण क्षेत्र तथा उससे ऊपर ऊाँ चाई होेि पर र्प्येक 15 मी. ऊाँ चाई पर एक अनतररतत शरण क्षेत्र।
• यठदत एक से अधधक बबक्ल्डंग ब्लॉक को एक ही शरण क्षेत्र जोडता है तो र्प्येक बबक्ल्डंग के ललए पृथक-पृथक शरण क्षेत्र की आवश्यकता हिीं होगी तथावप शरण क्षेत्र का न्यूतिम क्षेत्रफल सम्पूणा तल के सकल नलिमात क्षेत्रफल का न्यूतिम 10 प्रनतशत राि जााि अनविाया होगा।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 154• बहुमंक्जला आवासीय भवोिं में यठदत र्प्येक आवासीय इकाईयों में टेरेस अथवा बालकीि प्रस्ताववत होेि पर पृथक से शरण क्षेत्र की आवश्यकता हिीं होगी। (iv) भूण्डि पर बहुमंक्जला भव िप्रस्ताववत होेि पर समीपवती दतो ब्लॉतस के बीच की दतूरी उ ि दतो ब्लॉक में से ऊाँ चे ब्लॉक की ऊाँ चाई का न्यूतिम 1/4 (अधधकतम 16 मी.) होगी। लेकक ि यठदत बबक्ल्डंग ब्लॉतस में कमरों/रसोर्ईर/शौचालय आठदत की खड़िककयां वाताया ि हेतु प्रस्ताववत हिी होेि पर अथाात Dead wall होेि की अवस्था में दतो ब्लॉतस के मध्य उपरोतताुिसार दतूरी राि जााि आवश्यक हिीं होगा।
(v) बहुमंक्जला भवोिं में आग से बचाव हेतु सीठढयों (Fire Staircase) जो भव िकी बाहरी सतह पर हो अथवा दतो ओर से ुिली हो (नकिटतम दतीवार से न्यूतिम 1.0 मी. की दतूरी) का प्रावधा िककया जााि होगा। आग से बचाव हेतु सीठढयों हेतु अन्य प्रावधा ि ेिशलि बबक्ल्डग कोड के अुिसार रेि जाेि होगें। अधधकतम 30 मीटर ऊाँ चाई के भवोिं में र्प्येक बबक्ल्डंग ब्लॉक के तल का सकल नलिमात क्षेत्र 500 वगामीटर से कम होेि पर आग से बचाव हेतु सीढीयों (Fire Staircase) को सामान्य सीढीयों के रूप में भी काम में ललया जा सकता है परन्तु उतत सीढी सैटबैक क्षेत्र में दतेय हिीं होगी एवं भू-आच्छादत िव बी.ए.आर. की गणाि में शालमल की जावेगी।
(vi) आवासीय भवोिं को छोड़कर अन्य उपयोग यथा वाखणक्ज्यक, संस्थानकि, पयाट ि इकाईयां आठदत हेतु प्रस्ताववत बहुमंक्जला भवोिं में आग से बचाव हेतु प्रेशराईज्ड सीढीयों (Pressurised Fire Staircase)/फायर टावर (Fire Tower) अुिज्ञेय होगें। (vii) अक्ग्श्मि िवाह िके संचाल िहेतु न्यूतिम 6.0 मीटर चौड़ा सुरक्षक्षत गललयारा भव ि के चारों ओर बबाि अवरोध छोडा जााि अनविाया होगा। ऐसे गललयारों में ककसी प्रकार की पाककंि ग/अस्थायी नमिााण आठदत अुिज्ञेय हिी होगें। यठदत 6.0 मीटर चौडा रैम्प सैटबैक में बािया जाता है, जो कक ककसी भी तरह से ढका हुआ ाि हो एवं प्रवेश/नकिास (Entry/Exit) हेतु बबाि अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अक्ग्श्मि िवाह िके आवागम िहेतु गललयारा मााि जा सकता है।
(viii) अक्ग्शिम िवाह िके संचाल िहेतु 6.0 मीटर चौडा गललयारा के ऊपर बालकीि/छज्जा भूलम तल से 4.50 मीटर ऊाँ चाई पर ही दतेय होगा।
(ix) आग से बचाव हेतु हर समय पाीि की व्यवस्था सुनक्श्चित करेि के ललए भव ि के छत पर समुधचत क्षमता के दतो टैंक बािये जायेंगे। इसमें से एक टैंक अक्ग्शिम ि व्यवस्था के पाइपों की प्रणाली से जुड़ा होगा। दतूसरा टैंक भव ि के नविासकतााओं के ललये पाीि की आपूनता के ललये बािया जायेगा एवं इस टैंक को भरेि हेतु अक्ग्शिम ि टैंक के ढतक िके 30 सेंटीमीटर ीिचे से पाइप इस टैंक में जोडा जायेगा। भव िके नविासकतााओं के ललए बािये जाेि वाले इस टैंक में पाीि की आपूनता हेतु अन्य कोई केितश िहिीं राि जायेगा, क्जससे यह सुनक्श्चित ककया जा सके गा कक अक्ग्शिम ि हेतु टैंक हमेशा भरा रहे।
(x) 30 मीटर ऊाँ चाई तक के बहुमंक्जला भवोिं के स्ट्रतचरल डडजाई िमाधिचत्र मय ररपोटा को स्ट्रतचरल इंक्जनयिर से प्रमाखणत करवाया जाकर गिरीय नकिाय में पूणाता प्रमाण पत्र जारी ककये जाेि के समय प्रस्तुत ककये जाेि होंगे।
155 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (xi) 30.0 मीटर से अधधक ऊाँ चाई के भवोिं में अुिमोठदतत भव िमाधिचत्र जारी करेि केपश्चात संरचाि्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधधत समस्त दतस्तावेजों मय स्ट्रतचरल
आई.आई.टी/ए.िआई.टी./राजकीय अलभयांबत्रकी महाववधालय/राज्य सरकार द्वारा प्रमाखणत करवाकर आवश्यक रूप से गिरीय नकिाय में पूणाता प्रमाण पत्र जारी ककये जाेि के समय प्रस्तुत ककये जाेि होंगे।
(xii) भव ि में अपेक्षक्षत सेवाओं यथा प्रस्ताववत जल ववतरण प्रणाली, जल मल नकिासी प्रणाली, ववद्युत सेवाएाँ, वाताुिकू ल सेवाएाँ आठदत से संबंधधत माधिचत्रों के दतो सैट जो कक आवेठदतत पररयोजाि की डडजाई िव नमिााण की कक्रयाक्न्वनत हेतु अुिबंधधत ककये गये काउं लसल ऑफ आकका टेतचर से रक्जस्टडा आकका टेतट एवं पररयोजाि के एम.ई.पी कन्सलटेन्ट (M.E.P Consultant) से प्रमाखणत करवाकर आवश्यक रूप से गिरीय नकिाय में पूणाता प्रमाण पत्र जारी ककये जाेि के समय प्रस्तुत ककये जाेि होंगे। (xiii) बहुमंक्जला भवोिं में अक्ग्शिम िसंबंधधत प्रावधा िेिशलि बबक्ल्डंग कोड (N.B.C.) के अुिसार रेि जाेि आवश्यक होंगे क्जसकी समस्त क्जम्मेदतारी ववकासकताा की होगी।
भव िनमिााण पूणा हो जाेि के पश्चात अधधवास प्रमाण-पत्र जारी करेि से पूवा स्थाई अक्ग्शिम िअािपक््त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कराि आवश्यक होगा।
(xiv) उपरोतत बबन्दतु संख्या (x) से (xiii) की सुनक्श्चितता ककये जाेि हेतु भव ि माधिचत्र अुिमोदत िककये जाेि के समय आवेदतक से शपथ पत्र ललया जााि आवश्यक होगा। (xv) बहुमंक्जला भव िप्रस्ताववत होेि पर N.B.C. के अुिसार भूकम्परोधी प्रावधाोिं पालाि ककये जाेि बाबत ् भू-स्वामी, वास्तुववद् एवं संरचाि अलभयन्ता का संयुतत शपथ पत्र ललया जााि आवश्यक होगा।
(xvi) राज्य के गिरीय क्षेत्रों में अक्ग्श्मि िकी सुववधा उपलब्ध कराेि/सुदृढीकरण की दृक्ष्ट से राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदतेश के अुिरूप नयिमाुिसार शुल्क दतेय होगें।
(xvii) बहुमंक्जला भवोिं के अुिज्ञाधारी/ववकासकताा द्वारा भूण्डि से लगती हुई सभी सम्पूणा सड़कों का ववकास फु टपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधा िस्वयं के व्यय पर सुनक्श्चित ककया जावेगा।
6. भवन ननमााण के सलए आर्वशयक आंरिरक मानदर्ण्ड
6.1. भवोिं में कमरों/रसोई/शौचालय का न्यूतिम आकार व ऊाँ चाई नम्ाििुिसार होगी:-
ािसलका-11
| क्र.सं. | भवन के अवयव/उपयोग | न्यूनमि क्षेत्रफल (व.मी.) | न्यूनमि र्चौडाई (मी.) | न्यूनमि ऊँ चाई (मी.) |
| (i) | वास योग्य कमरा * | 9.5 | 2.4 | 2.75 |
| (ii) | रसोई र्र | 4.5 | 1.5 | 2.75 |
| (iii) | स्ािि र्र | 1.8 | 1.2 | 2.2 |
| (iv) | टॉयलेट | 2.8 | 1.2 | 2.2 |
| (v) | शौचालय | 1.1 | 1.0 | 2.2 | ||
| (vi) | पेन्ट्री | 3.0 | 1.4 | 2.75 | ||
| (vii) | स्टोर | 3.0 | 1.2 | 2.2 |
{{^{{FOOTNOTE *}}}}आवासीय भवोिं में अध्यय ि कक्ष एवं र्रेलू सेवा सहायक कक्ष (Domestic Service Assistant Room) का क्षेत्रफल 7.5 वगा मीटर अुिज्ञेय होगा।
दटतपणीः
(i) ररहायशी भवोिं हेतु उपरोतत मादितण्ड 50 व.मी. से ज्यादता क्षेत्रफल के भूण्डिों तथा 30 व. मी. से अधधक कारपेट एररया (Carpet Area) (आवासीय इकाई की चारों ओर की बाहरी दतीवारों के अंदतर का क्षेत्रफल क्जसमें ओप िटू स्काई, डतट, ुिली बालकीि आठदत शालमल हिीं होगी) की आवासीय ईकाईयों पर ही लागू होंगे।
(ii) छात्रावासों के एक व्यक्तत के नविास हेतु आवासीय कमरे के ललये न्यूतिम आकार 7.5 व.मी. होगा।
(iii) रसोईर् र/टॉयलेट/शौचालय की ऊाँ चाई उस भाग में 2.75 मी. से कम हो सकती है जहां ऊपर के फशा में पाीि के नकिास हेतु ट्रेप (Sunkan slab) बािया गया हो।
6.2. ्संवानि शैफ्ट के मापदर्ण्ड :-
र्प्येक र्स्ािरि, शौचालय, टायलेट इस प्रकार होगा कक उसकी कम से कम एक दतीवार बाहरी की तरफ अथवा "संवात िशैफ्ट" की तरफ ुिले और ुिलेि का स्था िखड़िकी या वाताय िके रूप में न्यूतिम 0.4 व.मी. हो परन्तु यह सीमा 50 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों पर ही लागू रहेगी। फ्लश, शौचालय और र्स्ािरि संवात िहेतु यठदत अग्र, पाश्वा, पृष् िऔर भीतरी ुिले स्थाोिं में िुिले तो संवात िशैफ्ट में ुिलेगें, क्जकिा आकार नम्लििलखति से कम हिीं होगा :-
ािसलका-12
| क्र.सं. | शैफ्ट की कु ल ऊं चाई (मीटर में) | संवानि शैफ्ट का आकार (वगा मीटर में) | शैफ्ट की न्यूनमि भुजा (मीटर में) |
| 1. | 10 मी. तक | 1.2 | 0.9 |
| 2 | 12 मी. तक | 2.8 | 1.2 |
| 3 | 18 मी. तक | 4.0 | 1.5 |
| 4 | 24 मी. तक | 5.4 | 1.8 |
| 5 | 30 मी. तक | 8.0 | 2.4 |
| 6 | 30 मी. से अधधक | 9.0 | 3.0 |
(i) यठदत रसोई, वास योग्य कमरा, अध्यय िकक्ष की कोई भी एक भुजा (फ्लश, शौचालय और र्स्ािरि को छोडकर) सामेि, पीछे व साईड सैटबैक में हिीं ुिलती है तो वह आन्तररक कोटा याडा मे ुिल सकती है क्जसकी न्यूतिम भुजा 3 मीटर होीि चाठहए।
आन्तररक कोटा याडा का क्षेत्रफल भव िकी ऊाँ चाई/कोटा याडा की भुजा के साथ लगती हुई उच्चतम दतीवार की उाँ चाई का 1/5 भाग का वगा से कम हिीं होगा अथाात यठदत भव िकी ऊं चाई यठदत 30 मीटर हो तो कोटा याडा का क्षेत्रफल न्यूतिम 36 वगामीटर होगा।
(ii) वाखणक्ज्यक, संस्थागत एवं स्टू डडयों आपाटामेन्ट भवोिं क्जमिें र्स्ािरि, शौचालय, टायलेट के संवात िके ललए मेके नकिल वेंठटलेश िलसस्टम ककया जााि प्रस्ताववत होगा, वहााँ इकिे वाताय िके ललये संवात िशॉफ्ट में ुिलेि की आवश्यकता हिीं रहेगी।
6.3. सीदयिाँ (जीना) व गसलयारा (कॉरर्रडोर) (Stairs and Corridor):-
157 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (i) नकिासी के सभी बबन्दतु यथा बरामदतों, दतरवाजों, सीठढयों, सीढी का तल्ला व चढाई,ुिराा (ढला)ि आठदत की चौड़ाई व दतूरी NBC के प्रावधाोिं के अुिसार होगी।
(ii) ललफ्ट के चारों ओर सीठढयां अुिज्ञेय हिीं होगी। (iii) सीठढयों व गललयारा की न्यूतिम चौड़ाई के मादितण्ड नम् ििप्रकार से होंगे :-
ािसलका-13
| क्र.सं. | उपयोग | सीद़यिों की न्यूनमि चौडाई (मीटर) | गसलयारा (Corridor) की न्यूनमि चौडाई (मीटर) |
| 1. | स्वतन्त्र आवासीय भवि/्यूप्लेतस फ्लेट्स की आन्तररक सीठढयां | 1.0 | 1.0 |
| 2. | अन्य आवासीय भवि 15 मीटर ऊाँ चाई तक | 1.2 | 1.5 |
| 3. | भूतल+2 मंक्जल तक की दतुकाेिं/शोरूम | 1.2 | 1.5 |
| 4. | बहुमंक्जला आवासीय भवि | 1.5 | 1.5 |
| 5. | वखणक्ज्यक एवं पयाटि इकाई व अन्य | 1.5 | 1.5 |
| 6. | संस्थागत भवि | 1.5 | 1.5 |
| 7. | लसेिमा हॉल, ऑडडटोररयम, धथयेटर, सभा भवि (Assembly Buildings) बेंतवेट हॉल (Banquet Hall) | 2.0 | 2.0 |
6.4. सलफ्ट, एसके लेटर एवं मैके ननकल कार सलफ्ट (Lift, Escalator and Mechanical
Car Lift):-
(i) भव ि के अन्तगात उपलब्ध कराई गई ललफ्ट को आपात क्स्थनत में बचाव के ललये माध्यम के रूप में हिीं मााि जायेगा।
(ii) भवोिं में ललफ्ट, एस्के लेटर एवं मैके नकिल कार ललफ्ट से संबंधधत मादितण्ड भारतीय माकि संठहता (इक्ण्डय िस्टेण्डडा कोड) एवं राष्ट्रीय भव िनमिााण संठहता के प्रावधाोिं के अुिसार होंगे।
(iii) सभी उपयोगों के भवोिं में चार से अधधक मंक्जल (स्टील्ट सठहत) प्रस्ताववत/नलिमात होेि पर ललफ्ट का नयिमाुिसार प्रावधा िककया जााि अनविाया होगा।
(iv) भवोिं में र्प्येक ललफ्ट में एआरडी (Automatic Rescue Device) लसस्टम का प्रावधा ि राि जााि अनविााय होगा।
6.5. बेसमेंट (Basement):-
(i) ववलभन् िक्षेत्रफल के भूण्डिों पर नम्ाििुिसार बैसमेन्ट दतेय होंगेः-
| भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल | बैसमेन्ट की संख्या (अधधकमि) |
| 15 व.मी. क्षेत्रफल से छोटे वाखणक्ज्यक भूण्डिों | - |
| 1000 व.मी. तक समस्त उपयोगों के भूण्डिों | 01 |
| 1000 व. मी. या इससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों | 02 |
| 1500 व. मी. एवं उससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों | 03 |
(ii) ताललका-1 व 5 में नधिााररत सैटबैक छोडेि के पश्चात ् शेष भाग पर बेसमेंट का नमिााण ककया जा सके गा, चाहे भव ि का नमिााण ताललका में नधिााररत सैटबैक से अधधक सैटबैक छोडकर ककया गया हो।
(iii) यठदत ककसी भूण्डि में पाश्वा व पीछे का सैटबैक 2 मीटर से कम हो एवं प्राथी सैटबैक रेाि तक तहािाि बािाि चाहता है तो ऐसी दतशा में प्राधधकरण के ठहत में क्षनतपूनता बंध पत्र दतेाि होगा।
(iv) 1000 व. मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों पर एक से अधधक बैसमेन्ट प्रस्ताववत करेि पर प्रथम बैसमेन्ट को छोडकर अन्य बैसमेन्ट का उपयोग पाककंि ग हेतु ही ककया जावेगा। प्रथम बेसमेंट को पाककंि ग के अलावा अन्य उपयोग में ललया जा सके गा।
(v) 1000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों पर के वल पाककंि ग हेतु प्रस्ताववत ककये जाेि पर Extended बेसमेन्ट अुिज्ञेय होगा। Extended बेसमेन्ट भूण्डि की सीमा रेाि से सड़कों की ओर 6.0 मीटर तथा अन्य ठदतशाओं की ओर न्यूतिम 3.0 मीटर छोड कर दतेय होगा।
(vi) प्रथम बेसमेन्ट को गैर पाककंि ग के उपयोग में ललये जाेि पर Extended बेसमेन्ट उपरोतताुिसार अुिज्ञेय ककया जा सके गा एवं ऐसे Extended बेसमेन्ट के एररया में पाककंि ग एवं ीिचे के बेसमेन्टों व भूतल पर आेि-जाेि के आवागम िहेतु रास्ता/रैम्प एवं भव िकी सववासेज अुिज्ञेय होंगी।
(vii) 2500 वगामीटर या इससे अधधक क्षेत्रफल के व्यावसानयक/पयाट ि इकाई/होटल/मल्टीप्लेतस/ग्रुप हाउलसंग/संस्थागत भूण्डिों पर उपरोतताुिसार बेसमेन्ट के अनतररतत एक लोअर ग्राउण्ड फ्लोर (जो आस-पास के भूलम तल से 2.0 मीटर से अधधक ीिचे हिीं हो) अुिज्ञेय ककया जा सके गा, क्जसका व्यावसानयक/संस्थागत उपयोग ही अुिज्ञेय होगा। संपूणा भूण्डि क्षेत्र सड़क स्तर से नम् ििस्तर पर होेि की क्स्थनत में ऐसे लोअर ग्राउण्ड पर आवासीय उपयोग हेतु अुिज्ञेय ककया जा सके गा।
(viii) र्प्येक बेसमेंट की ऊं चाई (फशा से छत के ीिचे की सतह या भीतरी छत तक) न्यूतिम 2.75 मी. तथा अधधकतम 4.5 मी. अुिज्ञेय होगी, परन्तु बेसमेंट में मेके नकिल पाककंि ग का प्रावधा ि करेि पर अधधकतम ऊाँ चाई 6.2 मीटर तक अुिज्ञेय की जा सके गी।
(ix) यठदत भव िकी सीमाएं बेसमेंट की सीमा से लभन् िहै तो भव िके बाहर क्स्थत बेसमेंट की छत सड़क के स्तर से 1.20 मीटर से अधधक ऊं ची हिीं बािई जावेगी।
ंच और नकिास के ललये की गई मुख्य एवं (x) बहुमंक्जले भवोिं में उच्चतर मंक्जलों से पहु
ंचेि का रास्ता ठदतया जायेगा वैकक्ल्पक सीठढयों से लभन् िव्यवस्था द्वारा बेसमेंट में पहु
अथाात ् ऊपरी मंक्जलों के ललये प्रयुतत सीठढयां सीधे ही बेसमेन्ट/लोअर ग्राउन्ड में हिीं जावेंगी।
(xi) संस्थागत एवं वाखणक्ज्यक उपयोग हेतु लोअर ग्राउण्ड फ्लोर व बेसमेंट फ्लोर में पाककंि ग के अलावा अन्य उपयोग प्रस्ताववत होेि पर पयााप्त ऐसे नकिास के रास्ते बािये जायेगें की उमिें 15 मीटर से अधधक ि चलाि पडे। यठदत अक्ग्श्मिोिं के159 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) प्रावधा ि यथा fully sprinkled ककया गया हो तो नकिास रास्ते इस तरह से बािये जायेंगे कक उमिें 22.5 मी. से अधधक हिीं चलाि पडे।
(xii) बेसमेन्ट पाककंि ग फ्लोर में प्रवेश/नकिासी की समुधचत व्यवस्था ेिशलि बबक्ल्डंग कोड (NBC) के प्रावधा िके अुिसार ककया जााि अनविाया होगा।
(xiii) बेसमेंट को ज्वलशिील पदताथा या हानकिारक माल के भण्डार हेतु या अन्य कोई गनतववधध जो कक भव िमें रहेि वालों के ललये पररसंकट मय या हानकिारक हो, ऐसे ककसी उपयोग में हिीं ललया जा सके गा।
(xiv) बेसमेंट में पयााप्त वाताय िएवं रोशीि की व्यवस्था सुनक्श्चित करीि होगी।
6.6. ्जतलंथ (Plinth):-
(i) भव िकी कु सी (Plinth) की ऊाँ चाई भूण्डि के सामेि क्स्थत सड़क से न्यूतिम 0.45 मीटर होगी। भूण्डि के साथ एक से अधधक सडकें लगती हुई हो तो सक्षम अधधकारी द्वारा ककसी भी एक सड़क से कु सी की ऊाँ चाई न्यूतिम 0.45 मीटर रीि जा सके गी।
भूण्डि के अन्दतर आतंररक सड़क (राईवे-वे) प्रस्ताववत होेि पर राईवे-वे लेवल से क्प्लन्थ न्यूतिम 0.15 मीटर अुिज्ञेय ककया जा सके गा।
(ii) क्प्लंथ की अधधकतम ऊाँ चाई 1.2 मी. अुिज्ञेय होगी। बहुमंक्जला भवोिं में इससे अधधक ऊाँ चाई का क्प्लंथ प्रस्ताववत ककये जाेि पर क्प्लंथ की अनतररतत ऊाँ चाई भव िकी कु ल ऊाँ चाई की गणाि में सक्म्मललत होगी।
6.7. ्जसट्ट फ्लोर (Stilt Floor) :-
(i) ककसी भूण्डि में सैटबैक छोड़कर शेष बचे भाग पर के वल पाककंि ग हेतु क्स्टल्ट नलिमात ककया जा सके गा, परन्तु क्स्टल्ट के ऊपर नमिााण करते समय अधधकतम आच्छाठदतत क्षेत्र की सीमा से अधधक के भाग पर लेण्डस्के प के रूप में ववकलसत ककया जााि होगा।
(ii) क्स्टल्ट एवं बेसमेंट व अन्य मंक्जलों पर प्रस्ताववत पाककंि ग फ्लोर का न्यूतिम 70 प्रनतशत क्षेत्र पाककंि ग के उपयोग में ललया जााि अनविााय होगा। शेष 30 प्रनतशत क्षेत्रफल अन्य उपयोग यथा स्वागत कक्ष, सलमनत का कायाालय व नविासकतााओं के ललये सामुदतानयक सुववधाएाँ, सववासेज, व्यवसानयक उपयोग (के वल क्स्टल्ट फ्लोर पर) में ललया जा सके गा।
(iii) 1000 व.मी. तक के भूण्डि अथवा ऐसे भूण्डि जो कक 18 मी. से कम चौडी सड़क पर क्स्थत हो पर स्टील्ट फ्लोर ताललका-1 में उल्लेखति मंक्जलों के अनतररतत दतेय होगा, क्जसकी अधधकतम ऊाँ चाई 3.5 मीटर अुिज्ञेय होगी।
(iv) बहुमंक्जला भवोिं में स्टील्ट फ्लोर की ऊाँ चाई 3.5 मी. से अधधक प्रस्ताववत ककये जाेि पर क्स्टल्ट की अनतररतत ऊाँ चाई भव िकी कु ल ऊाँ चाई की गणाि में सक्म्मललत होगी।
6.8. ्रैम्प (Ramp) :
ंचेि हेतु रैम्प/सीठढयां ककसी भी अवस्था में सड़क के (i) सड़क से भव/िभूण्डि तक पहु
मागााधधकार में अुिज्ञेय हिीं होगी।
(ii) बैसमेन्ट एवं ऊपरी मंक्जलों पर पाककंि ग फ्लोर में वाहोिं के आेि-जाेि हेतु प्रस्ताववत
ंचेि के ललये रैम्प का ढाल 1: 8 से अधधक हिीं होगा, परन्तु 1 मी. की ऊं चाई तक पहु रैम्प की ढाल ज्यादता भी हो सकती है।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 160(iii) वाहोिं हेतु रैम्प आेि व जाेि के ललए अलग-अलग होेि पर न्यूतिम चौडाई 3.60 मीटर एवं आेि-जाेि के ललए एक ही होेि पर न्यूतिम चौडाई 6 मीटर रीिि होगी। (iv) बहुमंक्जला भवोिं में सैटबैक में बेसमेंट हेतु रैम्प प्रस्ताववत करेि पर यह आवश्यक रूप से सुनक्श्चित ककया जााि होगा कक अक्ग्शिम िवाहोिं के पररसंचरण हेतु गललयारा न्यूतिम 6.0 मी. स्पष्ट उपलब्ध हो। यठदत 6.0 मीटर चौडा रैम्प सैटबैक में बािया जाता है, जो कक ककसी भी तरह से ढका हुआ ाि हो एवं प्रवेश व बाहर (Entry/Exit) जाेि हेतु बबाि अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अक्ग्श्मि ि वाह ि के आवागम ि हेतु गललयारा मााि जा सकता है।
(v) के वल दतोपठहया वाहोि हेतु रैम्प प्रस्ताववत होेि पर, आेि व जाेि के ललए अलग- अलग होेि पर रैम्प की न्यूतिम चौडाई 2.0 मीटर एवं आेि जाेि के ललए एक ही होेि पर रैम्प की न्यूतिम चौडाई 3.0 मीटर रीिि आवश्यक होगी।
(vi) 500 व.मी. तक क्षेत्रफल के भूण्डिों के बेसमेन्ट का तल स्तर सड़क स्तर से अधधकतम 2.0 मी. ीिचे होेि एवं भव ि में अधधकतम 7 चौपठहया वाहोिं की पाककंि ग प्रस्ताववत होेि पर न्यूतिम 3.60 मी. चौडा (आेि जाेि हेतु) एवं 7 चौपठहया वाहोिं से अधधक एवं अधधकतम 10 चौपठहया वाहोिं की पाककंि ग होेि पर 4.50 मी. चौडा (आेि जाेि हेतु) तथा ढला ि 1: 8 का एक रैम्प उपलब्ध करवााि होगा। उपरोतताुिसार चौपठहया वाहोिं से अधधक पाककंि ग होेि एवं 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों के बेसमेन्ट में पाककंि ग हेतु ववनयिम-6.13(iv) के अुिसार पालाि की जाीि होगी।
6.9. गैराज (Garrage) :-
(i) पाश्वा सैटबैक में के वल एक नजिी गैराज उ िररहायशी भूण्डिों में अुिज्ञेय होगा, जहां यह सैटबैक न्यूतिम 3 मीटर हो। गैराज का अधधकतम क्षेत्रफल 20 व.मी. होगा। गैराज आच्छाठदतत क्षेत्रफल व बी.ए.आर. की गणाि में शालमल होगा। गैराज का नमिााण भूण्डि की वपछली सीमा से 9 मीटर के भीतर ककया जा सकता है। गैराज के ऊपर के वल प्रथम तल पर उतेि ही क्षेत्र का नमिााण ककया जा सकता है, जो कक बी.ए.आर में शालमल ककया जायेगा। क्ज िभूण्डिों में क्स्टल्ट फ्लोर प्रस्ताववत हो वहााँ गैराज दतेय हिीं होगा। (ii) उपववभाक्जत आवासीय भूण्डिों में यठदत पाश्वा सैटबैक 3.0 मी. या उससे अधधक है तो ऐसे र्प्येक भूण्डि में एक गैराज उपरोतत वखणात शतों के पूणा होेि पर ठदतया जा सकता है।
6.10. पोचा (Porch/Portico) :-
(i) के न्टीललवर/म्बिों पर नलिमात पोचा साइड सैटबैक व अग्र सैटबैक में दतेय होगा। अग्र सैटबैक में पोचा तभी दतेय होगा जब अग्र सैटबैक 6.0 मी. या उससे अधधक हो तथा साइड सैटबैक में पोचा तभी दतेय होगा जब साइड सैटबैक न्यूतिम 3 मी. हो। पोचा के ऊपर ककसी भी प्रकार का नमिााण दतेय हिीं होगा। सभी प्रकार के भवोिं में जहााँ एक से अधधक बबक्ल्डंग टॉवर प्रस्ताववत हों, वहााँ र्प्यके टॉवर में एक पोचा दतेय होगा।
(ii) ककसी ओर का सैटबैक 6.0 मीटर तक होेि पर पोचा की अधधकतम चौडाई 3.0 मीटर दतेय होगी। सैटबैक 6.0 मीटर से अधधक होेि पर पोचा की चौडाई सैटबैक दतूरी का 50161 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) प्रनतशत तक दतेय होगी। के वल होटल एवं संस्थानकि भवोिं में पोचा की चौड़ाई सैटबैक की सीमा अथाात भूण्डि की बाउण्री तक अुिज्ञेय ककया जा सके गा।
(iii) पोचा की लम्बाई संबंधधत बबक्ल्डंग ब्लॉक की उस ठदतशा की लम्बाई के अधधकतम 1/2 लम्बाई के बराबर दतेय होगी।
(iv) गैर आवासीय भवोिं में एक से अधधक पोचा भी अुिज्ञेय ककये जा सकें गे। (v) सैटबैक क्षेत्र में पोचा प्रस्ताववत होेि पर उस पर ककसी प्रकार का नमिााण अुिज्ञेय हिी होगा।
6.11. बालकनी (Balcony) :-
(i) प्रोजेतटे् बालकीि सैटबैक क्षेत्र में नम्ाििुिसार दतेय होगीः-
| सैटबैक | बालकनी की र्चौडाई |
| 4.50 मीटर से कम | सैटबैक की दतूरी की 1/3 अथवा 1.2 मी. जो भी कम हो |
| 4.50 मीटर व इससे अधधक एवं 12 मीटर से कम | 1.5 मीटर |
| 12 मीटर या इससे अधधक | 1.8 मीटर |
(ii) बालकीि की चौड़ाई (उपरोतत से ज्यादता) भव िरेाि से अन्दतर की तरफ (अथाात ् भव ि की तरफ) बढाई जा सकती है।
(iii) बहुमंक्जले भवोि मे बॉलकीि भूलम तल से 4.50 मीटर से उपर ही दतेय होगी, लेकक ि यठदत बहुमंक्जले भवोिं में बॉलकीि अक्ग्शिम ि वाह ि के संचाल ि हेतु 6.0 मीटर चौडा गललयारा के उपरांत प्रस्ताववत की जाती है तो 4.50 मीटर की ऊाँ चाई की बाध्यता हिीं होगी।
(iv) यठदत भव ि में ककसी तरफ का सैटबैक 4.50 मी. व इससे अधधक हो तो उस तरफ बालकीि क्षेत्र को भव िके अन्दतर/कमरों के अन्दतर शालमल ककया जा सकता है।
6.12. अनुज्ञेय प्रक्षेप (Permissible Projection) :-
(i) छज्जा, क्जसकी चौड़ाई 0.6 मी. या सैटबैक दतूरी का एक-नतहाई जो भी कम हो तथा भूलम तल से 2.1 मी. से कम की ऊं चाई पर िहो।
(ii) सीढी का मध्यवती हिराव (लेडडंग) जो कक चौडाई में 1.0 मी. या सैटबैक दतूरी का एक-नतहाई, जो भी कम हो एवं भूलम तल से 2.4 मी. से कम की ऊाँ चाई पर िहो। इसे जाली या धग्रल से ढका जा सकता है।
(iii) प्रोजेतटेड अलमारी, जो कक र्प्येक ररहायशी कमरे पर 2.0 मी. लम्बाई एवं 0.6 मी.
चौडाई की हो।
(iv) बालकीि, ववनयिम-6.11 के प्रावधा िअुिसार होगी। (v) उपरोतत प्रोजेतश ि बहुमंक्जले भवोि मे भूलम तल से कम से कम 4.50 मीटर की ऊाँ चाई के उपरांत ही दतेय होंगे। यठदत बहुमंक्जले भव िमें अक्ग्शिम िवाह िके संचाल ि हेतु 6.0 मीटर चौडा गललयारा उतत प्रोजेतश ि के उपरांत प्रस्ताववत ककया जाता है तो 4.50 मीटर की ऊाँ चाई की बाध्यता हिीं होगी।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 1626.13. कॉनार/मोड (नुक्कड) पर जसथ िभूखर्ण्डों हेुि प्रावधान-
(i) कोेि के भूण्डि में सीमालभती/दतीवार की ऊं चाई सड़क के मोड़ पर, मोड़ से सामेि और पाश्वा में दतोोिं ओर 5 मी. की लम्बाई में 0.75 मी. तक सीलमत रहेगी और शेष ऊं चाई रेललंग लगाकर पूरी का जा सके गी।
(ii) सड़क पर तिरािक अथवा असुववधाजकि मोड़ (ुितकड़) होेि पर प्राधधकरण को ुितकड़ के भव ि के स्वामी को यह नदितेश दतेेि का अधधकार होगा कक वह भव ि के ुितकड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्री की दतीवार को ऐसा गोलाकार बाि दते, जैसा कक प्राधधकरण द्वारा ीिक समझा जावें।
(iii) 18 मी. व इससे अधधक चौडी सड़कों के कॉािर पर क्स्थत भूण्डि की भुजाओं की लम्बाई कॉािर से 15 मी. से कम होेि पर प्रवेश एवं नकिास द्वार यथासम्भव भूण्डि के अक्न्तम ववपरीत छोर पर ठदतया जााि होगा। बडे भूण्डिों पर जहां भूण्डि की भुजाओं की लम्बाई कॉािर से 15 मी. से अधधक हो उमिें कॉािर में गोलाई (Radius) के पश्चात ् न्यूतिम 15 मी. की दतूरी छोडेि के पश्चात ् ही प्रवेश एवं नकिास द्वार एवं सड़क से सीधे पाककंि ग अुिज्ञेय की जा सके गी।
(iv) कॉािर के भूण्डिों में भव ि माधिचत्र अुिमोदत ि करते समय नम् िि दतलशात माधिचत्र अुिसार यातायात की दृक्ष्ट से गोलाई (Radius) काटते हुए भव ि माधिचत्र अुिमोठदतत ककये जाेि होंगे।
Map Showing Turning Radius
Y
| X | ||||
| Y | ||||
| X/2 | ||||
| Y/ 2 |
X/2
Z
X/2
Y
X
Z
Fig.1: Rounding off at junctions of right angled intersections
Fig.1: Rounding off at junctions at acute/obtuse intersections
Note: 1) X, Y, Z means Road Right of Way
2) Subject to value of X/2, Y/2, Z/2 maximum 20 meters.
(v) कॉािर के भूण्डिों में गोलाई (Radius) पर बाउण्रीवॉल 0.75 मी. ऊाँ चाई तक सीलमत रीि जाीि होगी एवं शेष ऊं चाई रेललंग लगाकर पूरी की जा सके गी।
6.14. र्पाकंि ग सुववधा :-
(i) ववलभन् िप्रस्ताववत उपयोगों हेतु पाककंि ग मादितण्ड नम् ििताललका-8 के अुिसार होगें।
163 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)ािसलका-16
ववसभन्न उपयोग के भवनों हेुि र्पाकंि ग की आर्वशयकािएं
| क्र.सं. | उपयोग (जैसा अुिसूची-1 में वखणात है) | ई.सी.यू. की आर्वशयकाि (ECU प्रनत वगामीटर गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र पर) | आगन्ुिक र्पाकंि ग |
| 1. | आवासीय उपयोग | ||
| (i) | स्वंतत्र आवास/हॉस्टल | 1 ECU/115 गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र | - |
| (ii) | बहु-आवास इकाई/फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग/ ररटायामेन्ट हॉम्स | 1 ECU/115 गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र परन्तु न्यूतिम 1 कार एवं अधधकतम 3 कार प्रनत आवासीय इकाई ठदतया जााि आवश्यक होगी अथाात ् 50 फ्लेटस प्रस्ताववत होेि पर अधधकतम 150 ईसीयू ही आवश्यक होंगे। | 10 प्रनतशत |
| (iii) | स्टु डडयों अपाटामेन्ट | 1 ECU/75 गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र | 10 प्रनतशत |
| (iv) | मुख्यमंत्री जआिवास योजाि | पॉललसी अुिसार | |
| 2- | वाणणजज्यक उपयोग | ||
| (i) | पररसर/रूफ टॉप दतुकाेि/व्यवसानयक र ेस्टोरेन्ट/गेस्ट हाउस | 1 ECU/75 गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र | 50 प्रनतशत |
| (ii) | लसेिमा/मल्टीप्लेतस/लसेिप्लेतस/ऑडडटोररयम 1 ईसीयू प्रनत 10 सीट्स | - | |
| 3- | पयाटि ईकाई | ||
| (i) | होटल/मोटल/ररसोटा | 1 ECU/75 गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र | 10 प्रनतशत |
| 4- | संस्थागत | - | |
| (i) | शैक्षखणक/सामाक्जक/सास्कृ नत धालमाक संस्थाि सरकारी एवं अािसरकारी कायाालय | 1 ECU/115 गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र | 25 प्रनतशत |
| (ii) | धचकक्सा संस्थाि (मेडडकल कॉलेज, लिसंिग कॉलेज/प्रलशक्षण संस्थाि, हॉक्स्पटल, डडस्पेसरी एवं अन्य धचकक्सा सम्बन्धी संस्थाएाँ) | 1 ECU/75 गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र | 50 प्रनतशत |
| (iii) | कोधचंग सेन्टर | 1 ECU/75 गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र 25 (न्यूतिम प्रनतशत कार शेष स्कु टर) | 50 प्रनतशत |
| 5- | सभा भवन | ||
| (i) | समुदतानयक/बैंतवेट हॉल/कविेश िसेन्टर | 1 ईसीयू 50 गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र | 10 प्रनतशत |
| 6- | आमोद-प्रमोद | ||
| (i) | स्टेडडयम | 1 ईसीयू/50 सीट्स | - |
| (ii) | स्पोट्ास कॉम्पलेतस/ररकक्रएशलि तलब | 1 गणाि योग्य ईसीयू/75 नलिमात क्षेत्र | - |
| (iii) | एम्यूजमेन्ट पाका | 1 ईसीयू 500 वगामीटर मूण्डि | - |
| क्षेत्र | |||||
| 7- | औद्योधगक | ||||
| (i) | सामान्य उद्योग | RIICO के प्रावधाुिसार | 10 प्रनतशत | ||
| 8. | वेयर हाउस/गोदताम | ||||
| क वेयर हाउस/गैस ृ वष आधाररत/सामान्य गोदताम | 1 ECU/75 गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र | - | |||
| ोिट 1 ECU=1 कार/एम्बुलेन्स 1 ECU = 3 स्कू टर 3 ECU=1 बस/ट्रक |
(ii) ववलभन् िवाहोिं के ललये पाककंि ग का स्था िनम् ििप्रकार होगा ककन्तु इसमें वाह िके आवागम ि (Circulation) का क्षेत्र शालमल हिीं है। पाककंि ग हेतु नम्ाििुिसार क्षेत्र वाहोिं हेतु राि जााि अनविाया होगा :-
| क्र.सं. | वाह िका प्रकार | पाककंि ग का आकार |
| 1 | कार | 2.50 मीटर × 5.0 मीटर |
| 2 | दतुपठहया ओटो/स्कू टर | 1.0 मीटर × 2.0 मीटर |
| 3 | बस पाककंि ग | 3 मीटर × 8 मीटर |
(iii) पाककंि ग ऑप ि एररया, बेसमेंट, क्स्टल्ट, भूतल व भव ि के अन्य ककसी भी तल पर अुिज्ञेय होगी।
(iv) बेसमेंट, स्टील्ट या भव ि की अन्य ककसी भी मंक्जल पर क्स्थत ककसी भी तल को पाककंि ग फ्लोर तभी मााि जावेगा जबकक उस तल का न्यूतिम 70 प्रनतशत क्षेत्र के वल
ा लेश ि आठदत के उपयोग में पाककंि ग व पाककंि ग हेतु आवागम,ि लसठढयों, ललफ्ट व सकु प्रस्ताववत होगा, शेष अधधकतम 30 प्रनतशत क्षेत्र भव िमें अुिज्ञेय सववासेज, अुिज्ञेय सामुदतानयक सुववधाओं व क्स्टल्ट पर अुिज्ञेय व्यवसानयक गनतववधधयों के रूप में ललया जा सके गा। इस प्रकार के पाकका ग फ्लोर ववनमिय-4.14 (viii) के अुिसार बी.ए.आर.
की गणाि से मुतत होंगे।
(v) स्वतंत्र आवास एव फामा हाउस/पयाावरण मैत्री आवास को छोडकर अन्य समस्त प्रकार के आवासीय एवं अन्य उपयोगों के भवोिं में कु ल आवश्यक पाककंि ग/E.C.U. का न्यूतिम 10 प्रनतशत EV Charging Facility हेतु आरक्षक्षत ककया जााि आवश्यक होगा।
(vi) 90 वगामीटर तक के स्वतंत्र आवासीय भूण्डिों में प्रनत आवासीय इकाई एक स्कू टर पाककंि ग दतेाि अनविाया होगा। 90 वगामीटर से अधधक 225 वगामीटर तक के स्वतंत्र आवासीय भूण्डिों में न्यूतिम एक कार पाककंि ग प्रनत आवासीय इकाई ठदतया जााि अनविाया होगा। 225 वगामीटर से बड़े भूण्डिों में ताललका 16 के अुिसार पाककंि ग का प्रावधा िककया जााि आवश्यक होगा। स्वतंत्र आवासीय भूण्डिों में आगन्तुक पाककंि ग का प्रावधा िककया जााि आवश्यक हिीं होगा।
165 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (vii) स्वतंत्र आवास के भूण्डिों में एक के पीछे एक कार पाककंि ग अुिज्ञेय होगी। बहुआवास इकाई/फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग के प्रकरणों में पाककंि ग हेतु प्रस्ताववत बेसमेन्ट/स्टील्ट फ्लोर/अन्य पाककंि ग फ्लोर) में एक के पीछे एक कार पाककंि ग अुिज्ञेय की जा सके गी बशते संपूणा योजाि का कु ल पाककंि ग की संख्या योजाि/भव ि में प्रस्ताववत कु ल फ्लैट की संख्या से अधधक हो तथा ऐसी बेक टू बेक पाककंि ग को एक ही पलेट धारक के ललये आरक्षक्षत ककया जायेगा। आगन्तुक पाककंि ग अुिज्ञेय हिीं की जावेगी।
(viii) स्कू ल, कॉलेज व अन्य शैक्षखणक संस्थाोिं में कु ल ई.सी.यू. का कार पाककंि ग हेतु नधिााररत ई.सी.यू. 75 प्रनतशत में से न्यूतिम 25 प्रनतशत बस पाककंि ग हेतु राि जावेगा।
(ix) वेयर हाउस/गोदताम में कु ल आवश्यक पाककंि ग का न्यूतिम 50 प्रनतशत पाककंि ग ट्रक पाककंि ग, 25 प्रनतशत कार पाककंि ग एवं शेष 25 प्रनतशत स्कू टर पाककंि ग राि जााि आवश्यक होगा। शेष उपयोगों में पाककंि ग सुववधा उपलब्ध कराते हुए कु ल ई.सी.यू. का न्यूतिम 75 प्रनतशत कार पाककंि ग के ललए ही नधिााररत होगा तथा 25 प्रनतशत स्कू टर पाककंि ग के ललए राि जा सके गा।
(x) वाहोिं के आवागम िहेतु अथवा प्रवेश व नकिास पृथक-पृथक होेि पर न्यूतिम 3.60 मीटर सड़क/रास्ता/गललयारा छोडा जााि होगा।
(xi) एक तरफा पाककंि ग का प्रावधा ि होेि पर न्यूतिम 4.50 मीटर सड़क/रास्ता/गललयारा एवं दतोोिं ओर पाककंि ग का प्रावधा िहोेि पर अथवा प्रवेश व नकिास एक ही होेि पर न्यूतिम 5.5 मीटर सड़क/रास्ता/गललयारा का प्रावधा िअनविाया होगा।
(xii) दतुपठहया वाहोिं के आवागम िहेतु एकतरफा पाककंि ग का प्रावधा िहोेि पर व प्रवेश एवं नकिास पृथक-पृथक होेि पर न्यूतिम 1.50 मीटर सड़क/रास्ता/गललयारा एवं दतोोिं ओर दतुपठहया वाहोिं की पाककंि ग का प्रावधा िहोेि पर अथवा प्रवेश व नकिास एक ही होेि पर न्यूतिम 2.0 मीटर सड़क/रास्ता/गललयारा का प्रावधा िअनविाया होगा। (xiii) बहुमंक्जला भवोिं के भूण्डि पर एक से अधधक पाककंि ग फ्लोर अुिज्ञेय होगें। ऐसे पाककंि ग फ्लोरस में पाककंि ग हेतु आरक्षक्षत मंक्जलों के उपर पलेट्स/वाखणक्ज्यक/संस्थानकि भू-उपयोग (जैसा कक अुिज्ञेय उपयोग हो) अुिज्ञेय ककया जा सके गा।
(xiv) के वल पाककंि ग हेतु अलग से टावर का नमिााण अुिज्ञेय ककया जा सके गा, क्जसके ललए 10 प्रनतशत अनतररतत आच्छादत िताललका-1 में अुिज्ञेय आच्छादत िसे अनतररतत दतेय होगा, लेकक िउपरोतत अनतररतत आच्छादत िनधिााररत सैटबैक के अंदतर ही दतेय होगा।
उतत पाककंि ग टावर की ऊं चाई भव िकी प्रस्ताववत ऊाँ चाई से अधधक हिीं होगी। (xv) भूण्डिों पर एक से अधधक पाककंि ग फ्लोर प्रस्ताववत ककये जा सकते है। भव िमें भू- तल से ऊपर की मंक्जलों पर पाककंि ग फ्लोर प्रस्ताववत ककये जाेि पर पाककंि ग फ्लोर पर वाहोिं के आवागम ि हेतु रैम्प अथवा कार ललफ्ट का प्रावधा ि ककया जााि अनविाया होगा। कार ललफ्ट प्रस्ताववत ककये जाेि पर ऊपर की मंक्जलों पर प्रस्ताववत कु ल ईसीयू के अुिसार 50 ईसीयू तक न्यूतिम 2 कार ललपट तथा 50 ईसीयू सेभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 166 अधधक र्प्येक 25 ईसीयू या उसके भाग पर एक अनतररतत कार ललफ्ट का प्रावधा ि ककया जााि आवश्यक होगा।
(xvi) पलैट्स एवं ग्रुप हाउलसंग के भूण्डिों में ुिले में प्रस्ताववत पाककंि ग के ऊपर धूप एवं वषाा के पाीि के बचाव हेतु अस्थाई कै न्टीलीवर (Cantilever) पाककंि ग शैड सक्षम अधधकारी द्वारा अुिज्ञेय ककये जा सकें गे, बशते अक्ग्शिम िके आवागम िमें बाधा ि हो। उतत पाककंि ग शैड की अधधकतम चौड़ाई 5.0 मीटर होगी।
(xvii) वाखणक्ज्यक एवं संस्थागत भूण्डिों में न्यूतिम 12 मीटर चौडी सड़क की तरफ से भूण्डि के सैटबैक क्षेत्र में पाककंि ग अुिज्ञेय की जा सके गी बशते उतत सड़क से लगती हुए चार दतीवारी नमिााण प्रस्ताववत हिीं हो।
(xviii) रैम्प के ीिचे भी पाककंि ग का प्रावधा ि ककया जा सके गा। बशते फ्लोर से स्पष्ट ऊाँ चाई 22 मीटर उपलब्ध हो।
(xix) मैके नकिल पाककंि ग 1000 वगामीटर से अधधक क्षेत्रफल के गैर आवासीय भूण्डिों पर ही दतेय होगी। वाखणक्ज्यक एवं संस्थागत भूण्डिों में अधधकतम 50 प्रनतशत पाककंि ग मैके नकिल पाककंि ग के रूप में अुिज्ञेय की जा सके गी। वाखणक्ज्यक भूण्डिों में अग्र सैटबैक के अनतररतत क्षेत्र में भव ि की ओर मेके नकिल पाककंि ग अुिज्ञेय की जा सके गी, बशते बहुमंक्जले भवोिं में नयिमाुिसार अक्ग्शिम िवाह िके आवागम िहेतु नयिमाुिसार अपेक्षक्षत न्यूतिम 6.0 मीटर चौडाई का अक्ग्श्मि िवाह िहेतु गललयारा भूण्डि की सीमा में ही प्रस्ताववत ककया गया हो। सैटबैक में मैके नकिल पाककंि ग के वल भव िरेाि के साथ-साथ अथाात भव िसे लगते हुए ही अुिज्ञेय होगी। भूण्डि की चार दतीवारी के साथ लगते हुए मैके नकिल पाककंि ग अुिज्ञेय हिीं होगी।
(xx) आगन्तुक पाककंि ग सामान्यतया भूतल पर ुिले क्षेत्र/क्स्टल्ट फ्लोर में प्रस्ताववत की जावेगी लेकक ि यठदत समुधचत उपलब्धता हिीं होेि पर भव ि माधिचत्र सलमनत/सक्षम अधधकारी द्वारा आगन्तुक पाककंि ग प्रथम बेसमेंट या अन्य पाककंि ग फ्लोर पर भी अुिज्ञेय की जा सके गी।
(xxi) आगन्तुक पाककंि ग हेतु नधिााररत क्षेत्र को माधिचत्र पर स्पष्ट रूप से धचक्न्हत ककया जायेगा। आगन्तुक पाककंि ग यथा सम्भव भूण्डि के प्रवेश द्वार के नकिट तथा प्रस्ताववत भव िइकाइयों के समीप प्रस्ताववत की जाीि चाठहए।
ा लेश ि प्ला ि आवेदतक (xxii) पाककंि ग हेतु उपरोतत प्रावधाोिं को दतशाात हुए पाककंि ग व सकु
द्वारा प्रस्तुत ककया जााि आवश्यक होगा।
(xxiii) भूण्डि में पाककंि ग के ललए आरक्षक्षत क्षेत्र अलग से धचक्न्हत ककये जावेगा एवं उतत पाककंि ग क्षेत्र दतशााते हुए भूण्डि का साइंट प्ला ि भूण्डि के सभी प्रवेश द्वारों के समीप उपयुतत साइज का पीििय बोडा लगाया जााि अनविाया होगा। आगन्तुक पाककंि ग हेतु आरक्षक्षत स्थल को पृथक से दतशाााि होगा।
(xxiv) ववकासकताा द्वारा आवासीय/वखणक्ज्यक भवोिं में उपलब्ध कराई गई ववलभन् ि इकाईयों अथाात ् फ्लेट/दतुका/िकायाालय के क्रे ताओं को पाककंि ग क्षेत्र पाककंि ग प्रयोज िहेतु आरक्षक्षत ककया जा सके गा। इस बाबत सेलडीड/एग्रीमेन्ट में प्रावधा िको शालमल करते हुए स्पष्ट उल्ले िककया जावेगा।
167 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (xxv) आगन्तुक पाककंि ग क्षेत्र माधिचत्र मे स्पष्टतया दतशााया जाकर वेलफे यर सोसायटी कोर-िरािव हेतु हस्तांतररत ककया जायेगा।
(xxvi) भव िनमिााता/उपयोगकताा द्वारा मौके पर पाककंि ग के अलावा अन्य उपयोग पाए जाेि पर प्राधधकरण बबाि ककसी सूचाि के तोड़ेि का हकदतार होगा एवं तोड़ेि का हजाा चिाा संबंधधत व्यक्तत क्जसेि पाककंि ग के अलावा अन्य उपयोग ककया है. से वसूला जावेगा।
(xxvii) आवेदतक/ववकासकताा से पाककंि ग के संबंध में नम् ििआशय का अण्डरटेककं ग/शपथ पत्र भव िमाधिचत्र स्वीकृ नत के समय ललया जााि होगा-
• प्रस्ताववत माधिचत्रों में बेसमेंट, क्स्टल्ट, भव िके ककसी भी तल पर एवं ुिले क्षेत्र में क्जस भाग को पाककंि ग के उपयोग में दतशााया गया है उसे के वल पाककंि ग हेतु उपयोग में ललया जायेगा।
• पाककंि ग के क्षेत्र का अन्य उपयोग करेि पर प्राधधकरण द्वारा तोड-फोड के ललए हजाा- चिाा वसूला जा सके गा, जो कक प्राथी को स्वीकार होगा।
7. भवन ननमााण हेुि आर्वशयक सववासेज
7.1. जल सेवाएँ (Water Service)-
भव िमें जल संबंधी आवश्यकताएाँ एवं ववलभन् िव्यवस्थायें राष्ट्रीय भव िसंठहता (NBC) के अुिरूप की जाीि होगी।
7.2. ववद्यु िसेवाएं (Electric Service):-
(i) भव ि में ववद्युत आवश्यकताओं की पूनता हेतु संबंधधत ववद्युत ववतरण एजेन्सी के प्रावधाोिं के अुिसार प्रावधा ि रेि जाेि एवं राजस्था ि ऊजाा संरक्षण भव ि संठहता एवं राजस्था ि ऊजाा संरक्षण भव ि संठहता नयिम, 2023 (RECBC) एवं समय-समय पर संशोधधत प्रावधाोिं की अुिपालाि की समस्त क्जम्मेदतारी नमिााणकताा/ववकासकताा की होगी, क्जस हेतु आवेदतक से शपथ पत्र ललया जााि आवश्यक होगा।
(ii) राजस्था ि ऊजाा संरक्षण भव ि संठहता के नधिााररत प्रावधाोिं का उल्र्लं ि होेि पर ऊजाा संरक्षण अधधनयिम के लागू प्रावधाोिं के अन्तगात संबंधधत ववभाग द्वारा कायावाही की जा सके गी।
7.3. इलेजक्कि लाइन से दूरी :-
(i) 11 के वी से कम की ववद्युत लाइ ि पर भव ि की संरचाि एवं बालकीि छज्जे की ववद्यु्त लाइ ि से न्यूतिम Horizontal Clearance Distance 1.2 मी. राि जााि आवश्यक होगा।
(ii) आच्छाठदतत क्षेत्र की पररसीमाओं, भव िकी संरचाि एवं बालकीि छज्जे से ओवर हैड इलेक्तट्रक सप्लाई लाइ िके बीच नम्ाििुिसार न्यूतिम दतूरी आवश्यक रहेगी:-
| Voltage Level | Line Width | Horizontal Clearance from the Outermost Conductor on either side | Safe EVH line Corridor (Minimum Safety Corridor) | ROW of the line | Vertical Ground Clearance from the Lowest Conductor |
| 11 KV | 1.1 M | 1.2 M | 3.5 M | - | 6.1 M |
| 33 KV | 1.6 M | 2.0 M | 5.6 M | - | 6.1 M |
| 132 KV | 8.0 M | 2.9 M | 13.8 M | 27.0 M | 6.1 M |
| 220 KV | 11.0 M | 3.8 M | 18.6 M | 35.0 M | |
| 440 KV | 22.0 M | 5.6 M | 33.2 M | 52.0 M |
नोट- यह दतूरी समय-समय पर इक्ण्डय ि इलेक्तट्रलसटी कोड के अन्तगात नधिााररत ककये गये मादितण्डों के अध्यधी िहोगी।
(iii) न्यूतिम सेफ्टी कॉररडोर को "No Construction Zone" दतशााया जााि आवश्यक होगा। (iv) 33 KV तक की ववद्युत लाइ िपर न्यूतिम सेफ्टी कॉररडोर में रोड, पाथ-वे. हॉडडंिग, साइेिज, प्लाटिेश िआठदत अुिज्ञेय हिीं होगें। (v) 132 KV व इससे अधधक की ववद्युत लाइ िके न्यूतिम सेफ्टी कॉररडोर एवं ROW के मध्य रोड़, सववास रोड, पाककंि ग, पेड़ एवं पौधे (अधधकतम ऊाँ चाई 30 मीटर) अुिज्ञेय ककये जा सके गें।
(vi) न्यूतिम सेफ्टी कॉररडोर को सड़क का मीडीय/िडडवाईडर मााि जावेगा एवं सेफ्टी कॉररडोर के दतोोिं ओर की सड़क की चौडाई (न्यूतिम 9 मी) को सक्म्मललत करते हुए सड़क मागााधधकार के आधार पर भवोिं की उाँ चाई एवं अन्य मापदतण्ड नधिााररत ककये जा सकें गे। अगर न्यूतिम सेफ्टी कॉररडोर को क्रॉस करते हुए सड़क प्रस्ताववत की जाीि हो तो उपरोतत ताललका में वखणात Vertical Ground Clearance को राि जााि आवश्यक होगा। इसकी सुनक्श्चिता ककये जाेि हेतु आवेदतक से शपथ पत्र ललया जााि अनविाया होगा।
7.4. ्सैजतटक टैंक (Septic Tank)-
सभी मल-जल नकिासी प्राधधकरण के मल जल व्यवस्था की लाईोिं से जुड़े हुए होंगे। जहााँ इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध हिीं है यहााँ भूलमगत सैक्प्टक टेक/सोक-वपट भूण्डि के अन्दतर दतेेि की व्यवस्था करीि होगी। लिकारी एवं जल, मल नकिास सेवायें राष्ट्रीय भव ि नमिााण संठहता के उपबंधों के अुिरूप होंगी।
7.5. ्अपसशष्ट जल का शुवकिरण एवं ररसार्ईकलींग (WTP)
(i) 2500 वगा मीटर तथा उससे बड़े भूण्डिों में स्ािािगार तथा रसोई के अपलशष्ट जल (Waste Water) के शुीिकरण एवं रीसाईककलींग की व्यवस्था करीि होगी इसमें टॉयलेट से नकिलेि वाला जल शालमल हिीं होगा।
(ii) टॉयलेट में उपयोग ली जाेि वाली वॉटर तलोजेट में ्यूल फ्लश बट िवाले लसस्टाि ही अुिमत होगें।
(iii) इस प्रकार शुीिकृ त जल का उपयोग बागवाीि तथा फ्लश के उपयोग में ही ललया जा सके गा। स्ािािगार तथा रसोई के अपलशष्ट जल के शुीिकरण हेतु नम्ाििुिसार व्यवस्था करीि होगी :-
• सेटललंग (Settling-Tank) टेंक का नमिााण सम्भाववत अपलशष्ट जल की मात्रा से दतुगीि क्षमता का टैंक बािाि होगा।
• शुीिकरण (Disinfection) हेतु तलोरर िअथवा आयोडड िका उपयोग ककया जायेगा। • कफल्टर (Filters) अपलशष्ट जल की मात्रा के अुिसार कफल्टर लगााि होगा जो कक एतटीव चारकोल, सेलूलोज, लशरालमक कॉटेज (Activated Charcoal, Cellulose or ceramic cartridge) के उपयुतत होगें।
169 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)• इस प्रकार के अपलशष्ट जल के ललए पृथक पाईप लाई िउपलब्ध कराीि होगी। यह ककसी भी ठदतशा में सीवर लाई िसे हिीं लमलाई जायेगी। इस प्रकार शुीिकृ त जल का उपयोग पीेि के पाीि के रूप में हिीं ककया जायेगा।
• उतत व्यवस्था हिीं करेि पर भव िनमिााता से 100/- रूपये प्रनत वगामीटर नलिमात क्षेत्र पर पहले वषा में पेल्टिी ली जावेगी, इसके पश्चात अुिपालाि हिीं होेि पर पेल्टिी की रालश दतुगुीि वसूल की जावेगी।
7.6. ्सीवरेज ीिटमेंट तलान्ट (STP)
(i) योजाि क्षेत्र अथवा एकल भूण्डि पर 10,000 वगामीटर से अधधक सकल नलिमात क्षेत्र प्रस्ताववत होेि पर अपलशष्ट जल के शुवकिरण हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थावपत ककया जााि होगा तथा उपचाररत जल बागवाीि, फ्ललशंग आठदत उपयोगों में ललया जााि होगा।
(ii) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट द्वारा रसोई, र्स्ािरि व शौचालय के अपलशष्ट जल के शुीिकरण हेतु संयुतत व्यवस्था ककये जाेि पर बबन्दतु सं. (i) के अुिसार पृथक से रसोई.
र्स्ािरि के अपलशष्ट जल के शुीिकरण हेतु व्यवस्था करेि की अनविायाता हिीं होगी तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट द्वारा उपचाररत जल का उपयोग बागवाीि, फ्ललसंग आठदत उपयोगों में ललया जााि होगा।
(iii) फामा हाउस/फामा हाउस योजाि/पयाावरण मैत्री आवास योजाि में "Bio-Digester" Toilet नमिााण अथवा Faecal Sludge and Septage Management के प्रावधा ि अुिसार नमिााण ककया जााि अनविाया होगा।
7.7. In- Building Solution for Common Telecom Infrastructure (CTI):-
To strengthen the quality of service of the voice and data of mobile and fiber broadband network IBS NoC from TERM Cell/Rajasthan License Service Area (LSA), Department of Telecommunication is mandatory for all Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and shopping mall/Commercial Complexes. An affavidit in this regard shall be taken from the Developer while issuing the approval of the Building Plans.
For Common Telecom Infrastructure (CTI) in building the provision of IBS components shall be as per NBC.
While approving building plan, the builder/RWA shall be mandated to ensure that:-
(i) There should be properly demarcated sections within buildings and on rooftops for housing Broadband/Digital Connectivity Infrastructure/Antenna. These areas should have access to power supply for reliable, always-on services.
(ii) Access to building as well as CTI facilities inside the building should be available on fair, transparent and non- discriminatory manner to all service providers.
(iii) The service providers should have unrestricted access for maintenance work.
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 170(iv) The permission to in-building access and/or CTI facilities inside the building should not be seen as a source of revenue generation for builder(s)/RWA(s) but as a means for facilitating penetration of broadband access and thereby helping in socio-economic growth of all the residents.
(v) Charges (rentals/power rates etc.) levied to the TSPs should be fair, transparent and non-discriminatory and should be on residential rates."
8. पयाावरण संरक्षण हेुि ननयम :
8.1. ्ग्रीन एररया/हरर िक्षेत्र (Green Area)
(i) 750 व.मी. से अधधक एवं 5000 ब.मी. से कम क्षेत्रफल के गैर व्यवसानयक भूण्डिों
| भूखर्ण्ड पर प्रसािवव िबी.ए.आर. | हरर िक्षेत्र |
| 3.0 बी.ए.आर. तक प र न | भूण्डि क्षेत्रफल का 10 प्रनतशत |
| ि 3.0 बी.ए.आर. से अधधक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक | भूण्डि क्षेत्रफल का 12 प्रनतशत |
| म्ाि 4.0 बी.ए.आर. से अधधक | भूण्डि क्षेत्रफल का 15 प्रनतशत |
सार न्यूतिम हररत क्षेत्र छोडा जााि अनविाया होगा-
(ii) 5000 व.मी. व उससे अधधक क्षेत्रफल के गैर व्यवसानयक भूण्डिों पर नम्ाििुिसार
| भूखर्ण्ड पर प्रसािवव िबी.ए.आर. | हरर िक्षेत्र |
| 3.0 बी.ए.आर. तक | भूण्डि क्षेत्रफल का 15 प्रनतशत |
| 3.0 बी.ए.आर. से अधधक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक | भूण्डि क्षेत्रफल का 18 प्रनतशत |
| 4.0 बी.ए.आर. से अधधक | भूण्डि क्षेत्रफल का 20 प्रनतशत |
(iii) उतत ग्री िएररया/हररत क्षेत्र का न्यूतिम 50 प्रनतशत क्षेत्र भू-तल पर अथाात प्राकृ नतक भूलम पर ुिले क्षेत्र (क्जसके ीिचे छत ि हो) पर ठदतया जााि आवश्यक होगा एवं शेष ग्री ि एररया क्स्टल्ट/पोडडयम/बेसमेन्ट की छत (जो कक ऊपर से ुिली हो) पर भी प्रस्ताववत ककया जा सकता है परन्तु उतत ग्री ि एररया भव ि की टैरेस पर दतेय हिीं होगा।
(iv) 5000 व.मी. व उससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों में उतत ग्री िएररया/हररत क्षेत्र की न्यूतिम चौडाई 4.5 मी. रीि जाीि आवश्यक होगी। 8.2. ्पयाावरण हेुि वृक्षारोपण (Tree Plantation) :-
(i) 90 व.मी. भूण्डि क्षेत्रफल तक दतो वृक्ष तथा इससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों पर प्रनत 80 व.मी. क्षेत्रफल हेतु न्यूतिम 2 वृक्ष लगााि अनविाया होगा। भूण्डि के सैटबैक क्षेत्र में उतत प्रावधाािुिसार वृक्षारोपण ककये जाेि हेतु पयााप्त स्था िउपलब्ध हिीं होेि पर भूण्डि के बाहर चार दतीवारी के साथ-साथ चार दतीवारी से अधधकतम 1 मी. की सीमा171 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) में वृक्षारोपण अुिज्ञेय होगा। इस प्रावधा िकी अुिपालाि हिीं करेि पर 1000/- प्रनत वृक्ष की दतर से रालश प्राधधकरण में जमा कराीि होगी, क्जस रालश का उपयोग उतत प्रावधाािुिसार वृक्ष लगाेि में ककया जायेगा।
8.3. ्रेन वाटर हावेसदटंग संरचना (Rain Water Harvesting Structure) :-
(i) 225 वगामीटर तथा इससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों में वषाा जल संरक्षण/संवाि/िसंचय िकी दृक्ष्ट से रे िवॉटर हावेक्स्टंग इकाई/संरचाि अथवा (Rooftop Rain Water Storage Tank) मय कफल्टर का प्रावधा िककया जााि अनविाया होगा।
(ii) उपरोतताुिसार नलिमात ककये जाेि वाले वॉटर हावेक्स्टंग इकाई/संरचाि के काया करेि में सक्षम है तथा इसका उपयोग प्रभावी ढंग से हो रहा है अथवा हिीं, के परीक्षण हेतु भू-जल ववभाग/जल संसाध िववभाग अथवा इस क्षेत्र में अुिभवी सेवानविृ्त अलभयन्ता से कराया जाकर अलभयन्ता से सुचारू संचाल िररपोटा प्राप्त करेि के उपरान्त ही धरोहर रालश लौटाई जा सके गी।
(iii) क्ज िगिरीय क्षेत्रों में जल भराव क्षेत्र है, उ िजल भराव क्षेत्रों में वषाा जल संरक्षण संरचािएं बािाि अनविाया हिीं होगा। प्राधधकरण द्वारा ऐसे क्षेत्र धचक्न्हत ककये जाेि के पश्चात उपरोतत अनविायाता हिीं रहेगी।
8.4. ्सौरऊजाा संयंत्र (Solar Energy Plant):-
(i) 500 व.मी. से अधधक के क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूण्डिों में भव ि नमिााण ककये जाेि पर भव ि के सावाजनकि क्षेत्रों यथा गललयारा, कोररडोर, सीठढयां व अन्य कॉम ि एररया एवं लेण्ड स्के वपंग क्षेत्र आठदत में ववद्युत व्यवस्था हेतु सौर ऊजाा संयंत्र (Roof Top Solar Energy Installations) लगााि आवश्यक होगा।
(ii) उपरोतताुिसार सौर ऊजाा संयंत्र संबंधी व्यवस्था मौके पर सुनक्श्चित हिीं ककए जाेि की दतशा में आवासीय/संस्थागत भव ि नमिााता से 50 रूपये प्रनत वगामीटर एवं अन्य उपयोग के भव िनमिााता से 100/- रूपय प्रनत वगामीटर गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र पर पहले वषा में पेल्टिी ली जावेगी, इसके पश्चात अुिपालाि हिीं होेि पर पेल्टिी की रालश प्रनतवषा पूवा वषा में दतेय रालश की दतोगुीि वसूल की जावेगी।
8.5. ्सॉसर्लड वेसट र्डडसपोजल (Solid Waste Disposal) :-
| भवन की ेिणी | कचरापात्रों की संख्या |
| फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग | र्प्येक 30 फ्लेट्स अथवा आवास ईकाईयों अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधाि आवश्यक होगा। |
| 500 वगामीटर स े अधधक क्षेत्रफल क े वाखणक्ज्यक, संस्थानकि या अन्य गैर- आवासीय पररसर | 500 वगामीटर गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र अथवा उसके अंश पर 2 कचरा पात्र का प्रावधाि आवश्यक होगा। |
ोिट:-
(i) उतत दतो कचरापात्र में से एक पात्र 0.67 तयूबबक मीटर का ॉि ि बायोडडग्रेडेबल तथा 1.33 तयूबबक मीटर का दतूसरा पात्र बायोडडग्रेडेबल अपलशष्ट हेतु राि जााि होगा।
(ii) भूतल पर ोिस अपलशष्ट के पृथतकरण (Separation), भण्डारण (Storage/Collection), ववके क्न्द्रत प्रसंस्करण (Decentralised processing) के ललए एक अलग स्थल धचक्न्हत ककया जााि होगा।
(iii) ोिस कचरे का नस्तिारण स्थाीिय गिरीय नकिाय के प्रावधाोिं के अुिसार सुनक्श्चित कराि होगा।
8.6. ्भवन ननमााण में पयाावरणीय सवीकृ न ि:-
(i) अुिसूची-3 के अुिसार यठदत प्रस्ताववत भव िमें Environment Clearance, Consent to Establish, Consent to Operate प्राप्त ककया जााि आवश्यक हो तो आवेदतक/ववकासकताा द्वारा उकिे स्तर पर संबंधधत ववभाग से प्राप्त ककया जााि होगा एवं अुिसूची-3 में वखणात अुिसार पूणाता/अधधवास प्रमाण-पत्र प्राप्त ककये जाेि के समय प्रस्तुत ककया जााि होगा। भव िमाधिचत्र अुिमोदत िके समय आवेदतक से नयिमाुिसार उपरोतत स्वीकृ नतयां प्राप्त ककये जाेि की सुनक्श्चितता हेतु शपथ पत्र ललया जााि अनविाया होगा।
(ii) अुिसूची-4 में उल्लेखति पयाावरणीय शतों की पालाि की जाीि होगी तथा पयाावरण ववभाग द्वारा जारी मापदतण्डों के अुिरूप ऐसे नमिााण क्जकिे ललए पयाावरण स्वीकृ नत अनविाया है, बाबत संबंधधत ववभाग से स्वीकृ नत प्राप्त की जाकर ही नमिााण ककया जा सके गा।
9. ववशेष योग्यजनों के सलये प्रावधान
स्वतंत्र आवास के भवोिं को छोड़कर अन्य सभी भवोिं तथा फ्लैट्स/ग्रुप हाउलसंग के प्रोजेतट में सावाजनकि उपयोग हेतु प्रस्ताववत क्षेत्र में शारीररक रूप से ववशेष योग्यज िव्यक्ततयों हेतु नम् िि सुववधा प्रदता िकराि होगा-
9.1. प्रवेश पथ/उप पथ
भव ि पररसर द्वार तथा भूतल पाककंि ग से भव ि के प्रवेश द्वार तक पथ समतल, सीठढयां-रठहत और न्यूतिम 1800 लम.मी. चौडा होगा। यठदत कोई ढला ि बाियी जाती है तो उसकी ढाल 5 प्रनतशत से अधधक हिीं होगी। फशा नमिााण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल ककया जायेगा, जो कमजोर जिर वाले व्यक्ततयों को भली भांनत प्रेररत या नदितेलशत करेि वाली हो (ये फशा सामग्री रंगी िहोगी, क्जसका रंग एव चमक आसपास के क्षेत्र की सामग्री से लभन् िहो और क्जसमें कमजोर जिर वाले व्यक्ततयों के पथदतशा िके ललये लभन् िप्रकार के ध्वन िसंके तों का प्रावधा िहो)। धरातल कफसल िरठहत होगा तथा उसकी बािवट ऐसी होगी क्जस पर पठहयेदतार कु सी आसाीि से चल सके , जो भी मोड़ बािये जायेगें सामान्य धरातल के अुिरूप होंगे।
9.2. ्वाहन ठहराव (र्पाकंि ग) सथल :
ववशेष योग्यज िव्यक्ततयों के वाहोिं की पाककंि ग हेतु नम्लििलखति व्यवस्था की जाएगी- 173 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) (i) ववशेष योग्यजोिं के वाहोिं के ललये पररसर प्रवेश के नकिट, दतो कारों के लायक भूतल पाककंि ग बािई जायेगी, जो भव िके प्रवेश द्वार से अधधकतम 30.0 मीटर की पैदतल दतूरी पर होगा।
(ii) पाककंि ग जगह की न्यूतिम चौडाई 3.6 मीटर होगी। (iii) उस स्था ि पर 'पठहयेदतार कु सी प्रयोतताओं हेतु आरक्षक्षत होेि की सूचाि बडे साफ अक्षरों में ललीि जाएगी।
(iv) पाककंि ग स्थल पर ऐसा कोई संके त या यंत्र लगाया जाएगा, जो कमजोर जिर वाले व्यक्ततयों के मागादतशा िहेतु ध्वन िसूचाि दतेेि वाली हो अथवा इसी प्रयोज िवाली कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी।
9.3. ्भवन सम्बन्धी ववशेष प्रावधान:
ंच मागा :
ववशेष योग्यज िव्यक्ततयों के ललये भव िसंबंधी संगत सुववधायें इस प्रकार होगी- 1. कु सी लि कि पहु
सावाजनकि कायाालय एवं ज ि उपयोग के वाखणक्ज्यक भवोिं, जैसा ऊपर उल्लेखति है, में ववशेष योग्यज ि के आेि जाेि के ललये एक प्रवेश द्वार अवश्य होाि चाठहए और उसे स्पष्ट रूप से
ंचेि के ललये ढला-िसह सीढीदतार संके तों के साथ दतशााया जााि चाठहए। इस प्रवेश द्वार तक पहु
रास्ता बािया जाएगा।
(i) लिानदार पहु ंच मागाः भव ि में प्रवेश हेतु ढला ि तल ुिरदतरी सामग्री से बािया जाएगा। ढला ि की चौडाई अधधकतम 1:12 ढाल दतेते हुए, न्यूतिम 1800 लम.मी. की होगी, ढला िकी लम्बाई 9.0 मीटर से अधधक हिीं होगी, तथा इसके दतोोिं ककािरों पर न्यूतिम 800 लम.मी. ऊं ची रेललंग होगी. जो बाल के ऊपरी व नचिले लसरे से 300 लम.मी. बाहर नकिली हुई होगी। नकिट की दतीवार से रेललंग के बीच न्यूतिम 50 लम. मी. तक का फासला होगा।
(ii) सीीिदार पहु ंच मागाः सीढीदतार पहु ंच मागा हेतु पैडी (सीढी पर पैर रेिि की जगह) 300 लम.मी. से कम हिीं होगी और पैड़ी की ऊं चाई न्यूतिम 150 लम.मी. तक की होगी। ंच मागा की ही तरह सीढीदतार प्रवेश मागा के दतोोिं तरफ न्यूतिम 800 लम.
ढलादितार पहु
मी. ऊं ची रेललंग लगायी जायेगी।
(iii) प्रवेश/ननकास द्वारः प्रवेश द्वार का न्यूतिम फाट (ुिलाव) 900 लम.मी. होगा तथा व्हील चेयर के आसा ि आवागम ि की दृक्ष्ट से उसमें कोई पैडी-पायदता ि हिीं होगा।
दतहलीज 12 लम.मी. से अधधक उीि हुई हिीं होगी।
(iv) वाहन से उरिना च़निाः वाह ि से उतरेि चढेि का स्थल ढला ि के नकिट राि जाएगा, क्जसका न्यूतिम क्षेत्रफल 1800 लम.मी. x 2000 लम.मी. होगा। ढला ि संलग् ि उतरेि-चढेि का स्थल ऐसी फशा सामग्री का होगा, जो कमजोर जिर वाले व्यक्ततयों को प्रेररत/नदितेलशत कर सके (ये फशा सामग्री रंगी िहोगी, क्जसकी रंग एवं चमक आस पास के क्षेत्र की फशा सामग्री से लभन् ि हो और क्जसमें कमजोर जिर वाले व्यक्ततयों के पथदतशा िके ललये लभन् िप्रकार के ध्वन िसंके तों का प्रावधा िहो)।
2. ववशेष योग्यजनों हेुि प्रवेश/ननकास द्वारों को जोडने वाला गसलयारा : ववशेष योग्यजोिं हेतु प्रवेश/नकिास द्वारों को जोड़ेि तथा सीधे बाहर की ओर उस स्था ितक ले जाेि वाला गललयारा,भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 174 जहां पर कमजोर जिर वाले व्यक्ततयों को संबंधधत भव िके उपयोग की जाकिारी या तो ककसी व्यक्तत द्वारा या संके तों द्वारा मुहैया कराई जा सकती हो. इस प्रकार का होगाः
(i) उसमें कमजोर जिर वाले व्यक्ततयों के ठदतशा नदितेश ि हेतु तल पर ही "पथ दतशी" ध्वन्या्मक व्यवस्था की जाए या कोई यंत्र लगाया जाए, क्जससे ध्वन िसंके त ठदतये जा सके ।
(ii) गललयारे की न्यूतिम चौडाई 1500 लम.मी. होगी। (iii) ऊं चा ीिचा तल बािये जाेि की क्स्थनत में 1:12 ढाल वाले ढला िबािये जायेंगे। (iv) ढलाोिं/ढला िमागों पर रेललंग लगायी जायेगी।
3. सीीिदार मागा: सीढी वाले मागों में से ववशेष योग्यजोिं हेतु प्रवेश/नकिास द्वार के नकिट के मागा में नम्लििलखति प्रावधा िहोंगे-
(i) न्यूतिम चौडाई 1350 लम.मी. होगी। (ii) सीढी की ऊं चाई और चौडाई क्रमशः 150 लम.मी. व 300 लम.मी. से अधधक हिीं होगी और पैडी के लसरे धचकेि ुिकीले हिीं होंगे।
(iii) एक उाि-िसीीि (Flight) में 1:12 से अधधक सीठढयां हिीं होगी। (iv) सीठढयों के दतोोिं तरफ रेललंग लगायी जायेगी तथा ये पूरी सीढी पर ऊपर से ीिचे तक 300 लम.मी. बाहर नकिली हुई होगी।
4. सलफ्ट: जहां कहीं इ ि ववनयिमों के अुिसार ललफ्ट आवश्यक हैं, वहां कम से कम एक ललफ्ट पठहयेदतार कु सी प्रयोतता हेतु होगी। इस प्रयोजािथा ललफ्ट के ललये संस्तुत ढांचा भारतीय माकि ब्यूरो द्वारा न्यूतिम 13 व्यक्ततयों की क्षमता वाली ललफ्ट के अुिसार आवश्यक होगा जो कक नम्ाििुिसार हैं:-
| अन्दतर की गहराई- 1100 मी. मी. |
| अन्दतर की चौडाई- 2000 लम. मी. |
| प्रवेश द्वार की चौडाई- 900 लम. मी. |
ंचेि वाले तल तथा ललफ्ट से बाहर- (i) ललफ्ट के अन्दतर ध्वन िसंके त होंगे, जो ललफ्ट पहु
भीतर जाेि-आेि हेतु ललफ्ट द्वार के ुिलेि या बन्दत होेि का संके त दतेंगे।
(ii) भवोिं में र्प्येक ललफ्ट में एआरडी (Automatic Rescue Device) लसस्टम का प्रावधा ि राि जााि अनविााय होगा।
5. शौचालयः शौचालय सेट में एक कमोडदतार शौचालय ववशेष योग्यजोिं के ललये होगा, क्जसमें ववशेष योग्यजोिं की सुववधा के अुिसार, शौचालय द्वार के नकिट वाश बेलस िहोगा।
(i) इस शौचालय का न्यूतिम आकार 1500 लम.मी. x 1750 लम.मी. होगा। (ii) दतरवाजे का न्यूतिम फाट 900 लम.मी. होगा तथा यह बाहर की ओर ुिलेगा। (iii) शौचालय में दतीवार से 50 लम.मी. की दतूरी पर अच्छी तरह डिी/समाािन्तर रेललंग लगी होगी।
(iv) कमोड की सीट धरातल से 500 लम.मी. ऊं चा होगी।
175 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)6. पेयजलः ववशेष योग्यजोिं के ललये पेयजल की व्यवस्था उकिे इस्तेमाल वाले शौचालयों के नकिट ही की जाएगी।
7. बच्चों के सलये आर्वशयक मापदर्ण्ड: पूणात बच्चों के उपयोग के भवोिं (बाल भवोिं) में बच्चों के कदत आठदत को ध्या िमें रकिर रेललंग व सजावटी सुववधा साधोिं मेंर् ट-बढ कराि जरूरी होगा।
साथ ही लशशुओं हेतु बाल लिसंिग रूम/चाइल्ड के यर रूम का प्रावधा िककया जााि होगा।
10. अन्य प्रावधान (Other Provisions)
1. फ्लाईऑवर/आरओबी/आरयूबी के सार्इड में जसथ िभूखर्ण्ड हेुि प्रावधान-
(i) फ्लाईऑवर/आरओबी/आरयूबी के साइड में क्स्थत भूण्डिों में भवोिं की ऊाँ चाई सामेि की सड़क का कु ल मागााधधकार (पलाईऑवर/आरओबी/आरयूबी सठहत) के आधार पर दती जा सके गी।
(ii) फ्लाईऑवर/आरओबी/आरयूबी एवं भूण्डि के मध्य सड़क की चौडाई 12 मी. से कम उपलब्ध होेि पर न्यूतिम 12 मी. दतूरी तक की भूलम सड़क हेतु समवपात की जाकर ही बाउण्रीवॉल का नमिााण/सीधे पाककंि ग अुिज्ञेय की जाीि होगी। पूवा में आवंठटत/पट्टे शुदता भूलम में से अग्र सैटबैक भूलम समपाण के पश्चात ् समवपात भूलम की चौडाई के बराबर कम मााि जायेगा ताकक भव ि रेाि पूवााुिसार अथाात ् यथावत रहे। समवपात भूलम के बराबर अनतररतत बी.ए.आर. नःिशुल्क दतेय होगा।
(iii) यातायात की दृक्ष्ट से प्रवेश एवं नकिास द्वार भी इस तरह से ठदतये जाेि होंगे क्जससे की वाहोिं का आवागम िसुगमता से हो सके ।
2. दतूरसंचार यथा पेक्जंग, सेल्यूलर मोबाइल, सेटेलाइट टी.वी. आठदत के ललए टावर का नमिााण संबंधधत प्राधधकरण के प्राधधकृ त अधधकारी की पूवााुिमनत के बबाि हिीं ककया जा सके गा।
3. मूल भूण्डि का क्षेत्रफल ककसी उपयोग के ललये न्यूतिम क्षेत्रफल हेतु आधार मााि जायेगा। जैसे ररसोटा हेतु ककसी भूण्डि का भू-पट्टी समपाण से पूवा क्षेत्रफल 1.2 हेतटेयर था परन्तु भू-पट्टी समपाण के पश्चात ् (चाहे सड़क चौडी करेि के ललये हो) भूण्डि का क्षेत्रफल 1 हेतटेयर से कम हो जाता है तो भी ऐसे भूण्डि पर ररसोटा हेतु अुिमनत दतेय होगी बशते भूण्डि अन्य शते पूरी करता हो। 4. मुख्यमंत्री ज िआवास योजाि, राजस्था िपयाट िीिनत, कच्ची बस्ती पुािववकास हेतु प्रभावी ीिनत व राज्य सरकार की अन्य ववलशष्ट ीिनतयों आठदत अुिसार दतेय मादितण्ड, लाभ, लशधथलताऐं इ ि भव िववनयिमों के मादितण्डों से सवोपरर होकर तदतुिरूप अुिज्ञेय होगी।
5. गिरीय क्षेत्र के स्वीकृ त मास्टर प्ला/िमास्टर ववकास योजाि/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेश/िजोलि डवलपमेन्ट प्ला ि में उल्लेखति ककसी प्रावधा ि तथा इ ि भव ि ववनयिमों में ककसी प्रावधा ि में लभन्तिा/ववरोधाभास की क्स्थनत में स्वीकृ त मास्टर प्ला/िमास्टर ववकास योजाि/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेश/िजोलि डवलपमेन्ट प्ला िके प्रावधा िसवोपरर होंगे।
6. भव ि का संरचाि्मक अलभकल्प ि एवं सुरक्षा संबंधधत प्रावधा,ि लिकारी एवं जल, मल नकिास सेवायें, भव िनमिााण में आंतररक मादितण्ड बाबत में क्ज िववषयों पर ब्यौरा यहां हिीं ठदतया गया है, वे प्रचललत ेिशलि बबक्ल्डंग कोड ऑफ इक्ण्डया (NBC) के उपबंधों के अुिसार होगा।
7. शैक्षणणक/धर्चकत्सा संसथान पररसर/ववसशष्ट्उपयोग पररसरः-
दतो हेतटेयर एवं इससे अधधक क्षेत्रफल के राजकीय/ अािराजकीय/नजिी शैक्षखणक/धचकक्सा संस्था ि पररसर/वववषष्ट उपयोग पररसर यथा ववश्वववद्यालय पररसर, महाववद्यालय पररसर, प्रोफे शलिभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 176 महाववद्यालय पररसर, ेिल पररसर, औद्योधगक पररसर आठदत समस्त काया ऐसे पररसरों, क्जमिें समस्त आन्तररक सुववधाऐं प्रदता ि कराि व र ि रािव आठदत संबंधधत संस्था ि द्वारा ही ककया जाता है तो ऐसे पररसरों में प्रस्ताववत नमिााण बाबत ् आन्तररक भव िमादितण्ड संबंधधत संस्था िसे संब ि (Attached), काउं लसल ऑफ़ आकका टेतचर से पंजीकृ त वास्तुववदत द्वारा, संस्था ि पररसर में क्स्थत भवोिं के स्वरूप, भवोिं की ऊाँ चाई, आच्छाठदतत क्षेत्र, पररसर की सुरक्षा, पाककंि ग, अक्ग्शिम ि व्यवस्था, पयाावरण स्वीकृ नत, एयरपोटा अथॉररटी/एयरफोसा ववभाग से संबंधधत अािपक््त, भूण्डि को अप्रोच हेतु मुख्य सड़क की चौड़ाई आठदत को दृक्ष्टगत रतिे हुए नधिााररत ककये जा सकें गे।
8. मास्टर प्लाोिं में प्रस्ताववत व्यवसानयक भू-पट्टी के उपयोग नधिाारण के संबंध मेंः-
मास्टर प्ला ि में क्ज ि सडको के सहारे भू-उपयोग व्यवसानयक/लमधश्रत दतलशात है उ ि भूण्डिों पर व्यवसानयक/लमधश्रत उपयोग सड़क की चौड़ाई का अधधकतम डेढ गुणा गहराई अथवा एकल संपक््त तक जो भी कम हो अुिज्ञेंय होगा। तथावप- (i) उपरोतताुिसार यठदत आवेठदतत भूलम/भू-ण्डि की गहराई का 60 प्रनतशत या इससे अधधक व्यवसानयक/लमधश्रत उपयोग के अंतगात आता है तथा भूण्डि की शेष गहराई अन्य भू- उपयोग के अंतगात आती है तो ऐसी क्स्थनत में सम्पूणा आवेठदतत भूलम/भू-ण्डि का उपयोग व्यवसानयक/लमधश्रत अुिज्ञेय ककया जा कर तदताुिसार सम्पूणा भू-ण्ड़ि का पट्टा व्यवसानयक/अुिज्ञेय लमधश्रत उपयोग हेतु नयिमाुिसार सम्पूणा भू-ण्ड़ि हेतु व्यवसानयक रूपान्तरण व अन्य शुल्क लेते हुये पट्टा जारी करेि एवं भव ि नमिााण स्वीकृ त करेि की कायावाही की जा सके गी।
उदाहरणाथा: यठदत भू-ण्डि का क्षेत्रफल 1500 वगामीटर (माप-30 मी. गुणा 50 मी.) है एवं भूण्डि 24 मीटर चौड़ी सड़क पर क्स्थत हो तो सड़क की चौड़ाई का डेढ गुणा अथाात 36 मीटर गहराई अुिसार 1080 वगामीटर क्षेत्रफल (60 प्रनतशत से अधधक) मास्टर प्ला ि में दतलशात व्यवसानयक/लमधश्रत भू-उपयोग में है तो ऐसी क्स्थनत में सम्पूणा भू-ण्ड़ि (माप-30 मी. गुणा 50 मी.) का व्यवसानयक/लमधश्रत उपयोग हेतु पट्टा (1500 वगामीटर) जारी ककया जा सके गा एवं संपूणा भूण्डि पर व्यावसानयक उपयोग हेतु दतेय शुल्क ललया जाकर एवं तदताुिसार भव िनमिााण स्वीकृ नत जारी की जा सके गी।
(ii) यठदत आवेठदतत भूलम/भू-ण्डि के कु ल क्षेत्रफल का 60 प्रनतशत से कम भाग व्यवसानयक/लमधश्रत भू-उपयोग में तथा शेष भाग आवासीय उपयोग में आ रहा हो तो ऐसी क्स्थनत में सम्पूणा भू- ण्डि को लमधश्रत उपयोग (व्यवसानयक/लमधश्रत कम आवासीय/संस्थागत) का भू-ण्ड़ि मााि जावेगा तथा तदताुिसार पट्टा/भव ि नमिााण स्वीकृ नत दती जा सके गी। तथावप भू-ण्डि का क्जताि प्रनतशत भाग व्यवसानयक/लमधश्रत उपयोग में है उतेि भाग पर व्यवसानयक रूपान्तरण व अन्य शुल्क दतेय होगें तथा क्जताि भाग आवासीय उपयोग में है उस भाग पर आवासीय रूपान्तरण व अन्य शुल्क दतेय होगें। भव िमाधिचत्र स्वीकृ नत में भी कु ल प्रस्ताववत बी.ए.आर. में उपरोतत अुिपात में अधधकतम व्यवसानयक बी.ए.आर. अुिज्ञेय ककया जा सके गा तथा भू-ण्डि के आवासीय उपयोग के अुिपात में आवासीय बी.ए.आर. अुिज्ञेय ककया जा सके गा। ऐसे भूण्डिों हेतु जारी लीजडीड में व्यवसानयक/लमधश्रत तथा आवासीय भाग का अुिपात का उल्ले िककया जावेगा तथा साईट प्ला िमें भी उल्ले िककया जावेगा।
177 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)उदाहरणाथा: यठदत भू-ण्डि का क्षेत्रफल 2400 वगामीटर (माप-30 मी. गुणा 80 मी.) है भूण्डि 24 मीटर चौड़ी सड़क पर क्स्थत हो तो सड़क की चौड़ाई का डेढ गुणा अथाात 36 मीटर गहराई अुिसार 45 प्रनतशत भाग (60 प्रनतषत से कम भाग) अथाात 1080 वगामीटर व्यवसानयक/लमधश्रत है तो सम्पूणा भू-ण्डि पर लमधश्रत उपयोग (व्यवसानयक/लमधश्रत कम आवासीय) के उपरोतताुिसार प्रावधा ि लागू होगें तथा भूण्डि के 45 प्रनतशत क्षेत्रफल पर व्यावसानयक उपयोग तथा 55 प्रनतशत भाग पर आवासीय/संस्थागत उपयोग हेतु दतेय शुल्क ललया जाकर लमधश्रत उपयोग का पट्टा जारी ककया जा सके गा। तदताुिसार पट्टे एवं साइट प्ला ि पर लमधश्रत उपयोगों के प्रनतशत का उल्ले िककया जााि होगा। कु ल प्रस्ताववत नलिमात क्षेत्र का अधधकतम 45 प्रनतशत ही व्यावसानयक उपयोग दतेय होेि पर व्यावसानयक माकि बी.ए.आर. 2.0 के अुिसार 45 प्रनतशत अथाात 2160 व.मी. बी.ए.आर. व्यावसानयक हेतु तथा 55 प्रनतशत अथाात 2640 व.मी. बी.ए.आर. आवासीय/संस्थागत उपयोग हेतु बबाि बेटरमेंट लेवी दतेय होगा। यठदत माकि से अधधक बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककया जाता है तो उतत माकि बी.ए.आर. से अधधक बी.ए.आर. क्जस उपयोग में प्रस्ताववत ककया गया है, उस उपयोग के अुिसार बेटरमेंट लेवी दतेय होगी। आवेदतक व्यावसानयक उपयोग कु ल नलिमात क्षेत्र के अधधकतम 45 प्रनतशत से कम भी ले सके गा।
ोिटः- यठदत इस प्रकार के भू-ण्डि के पृष्/िपार्श्व में क्स्थत सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम है तो ऐसी सड़क की ओर भव िका नकिास अुिज्ञेय हिीं होगा। उतत प्रावधा िसेतटर कमलशायल रोड/मास्टर प्ला िलमतस लेण्ड यूज की सड़कों पर पूवा में जारी पट्टों पर भी लागू होंगे।
11. भवन ननमााण सवीकृ न ि हेुि सक्षम संसथा (Competent Authority) व सक्षम सरि
(Competent Level)
11.1. गिरीय क्षेत्रों के ववलभन् िक्षेत्रों में नम् ििसंस्थाओं द्वारा भव िनमिााण हेतु स्वीकृ नत जारी की जावेगी :-
| क्र.सं. | क्षेत्र | सक्षम संसथा |
| 1 | एस-1 क्षेत्र के अंतगात ग्रामों के आबादती क्षेत्रों में समस्त उपयोगों के भवि | ग्राम पंचायत द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी |
| 2 | एस-2, एस-3, एस-4, एस-5 व एस-6 क्षेत्रों में समस्त उपयोगों के भवि | संबंधधत गिर पाललका/गिर पररषदत/गिर नगिम/गिर ववकास न्यास/ववकास प्राधधकरणों द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी |
| 3 | आवासि मण्डल क्षेत्र में समस्त उपयोगों के भवि | आवासि मण्डल द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी |
| 4 | रीको के औद्योधगक क्षेत्र में समस्त उपयोगों के भवि | रीको द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी |
| 5 | आवास िमण्डल/रीको की ऐसी योजािएाँ जो संबंधधत | प्राधधकरण द्वारा प्राधधकृ त |
| संबंधधत प्राधधकरण को हस्तांतररत कर दती गई हो | अधधकारी |
11.2. सक्षम अधधकारी (Competent Officer) :-
भूण्डि के क्षेत्रफल एवं भव ि की ऊाँ चाई के आधार पर भव ि नमिााण स्वीकृ नत/माधिचत्र का तकीिकी परीक्षण जारी ककये जाेि हेतु नम् ििअधधकारी सक्षम होंगे:-
| क्र. सं. | भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल/ऊँ चाई | किनीकी परीक्षण ह ेुि सक्षमाि | सवीकृ न िहेुि सक्षमाि | सवीकृ न िजारी करने ह ेुि सक्षमाि |
| 1 | 500 वगामीटर क्षेत्रफल तक (15 मीटर ऊं चाई तक) | गिर नयिोज ि सहायक/वररष् ि प्रारूपकार | प्राधधकरण द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी | प्राधधकरण द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी |
| 2 | (15 2500 वगामीटर तक मीटर ऊं चाई तक) | सहायक गिर नयिोजक | भव ि माधिचत्र अुिमोदत िसलमनत | प्राधधकरण द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी |
| 3 | 2500 वगामीटर तक (समस्त अुिमत ऊाँ चाई के ) | उप गिर नयिोजक | भव ि माधिचत्र अुिमोदत िसलमनत | प्राधधकरण द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी |
| 4 | समस्त क्षेत्रफल एवं समस्त ऊ ं चाई | वररष् ि गिर नयिोजक | भव ि माधिचत्र अुिमोदत िसलमनत | प्राधधकरण द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी |
नोट :-
(i) 60 मीटर (क्स्टल्ट सठहत) ऊाँ चाई से अधधक ऊाँ चाई के प्रकरणों में अंनतम स्वीकृ नत राज्य सरकार से प्राप्त की जाीि होगी।
(ii) राज्य सरकार के आदतेश क्रमांक प1 (78) विववव/जोधपुर/17 ठदतािंक 26.11.2020 के अुिसार गिर नगिम में उपलब्ध फायरलेडर की ऊाँ चाई तक की ऊाँ चाई के भव ि माधिचत्र स्वीकृ त ककये जा सकें गे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नदितेश मान्य होंगे।
(iii) उच्च स्तर के गिर नयिोजक अधधकारी कनष् िि स्तर के अधधकारी की सक्षमता के भव िमाधिचत्र अुिमोठदतत कर सकें गे।
(iv) प्राधधकरण में गिर नयिोज ि अधधकारी पदतस्थावपत हिीं होेि पर गिर नयिोज ि ववभाग के क्जला गिर नयिोजक अथवा क्षेत्रीय वररष् ि गिर नयिोजक कायाालय से तकीिकी अलभशंषा प्राप्त ककया जााि आवश्यक होगा।
(v) ववनयिम-16 के अुिसार पंजीकृ त तकीिकीववद् समस्त क्षेत्रों (आवास ि मण्डल क्षेत्र/रीको क्षेत्र/एस-2 (चार दतीवारी) क्षेत्र/एस-3 क्षेत्र/एयरपोटा से 2 कक.मी की पररधध/एयरपोटा अथॉररटी/एयरफोसा ववभाग द्वारा जारी कलर कॉडेड जोनंिग मैप (CCZM) में दतलशात रेड जो/िआमी एररया से 500 मी. की पररधध/एस-5 क्षेत्र (नधिााररत ववशेष क्षेत्रों179 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) एवं ववशेष सड़कों) एवं अन्य प्रनतबंधधत क्षेत्रों को छोडकर) 2500 व.मी. तक के भूण्डिों एवं अधधकतम 15 मी. ऊाँ चाई तक के भवोिं के भव ि माधिचत्र अुिमोदत ि करेि हेतु अधधकृ त होंगे।
11.3. भवन मानधचत्र ससमन ि(Building Plan Committee) :-
| ववकास्प्राधधकरण्हेुि्भवन्मानधचर्त्ससमन ि | ||
| 1 आयुतत, प्राधधकरण | अध्यक्ष | |
| 2 सधचव, प्राधधकरण | सदतस्य | |
| 3 नदितेशक, गिर आयोजाि | सदतस्य | |
| 4 संबंधधत अनतररतत आयुतत | सदतस्य | |
| 5 संबंधधत जोि उपायुतत | सदतस्य | |
| 6 पदतस्थावपत अनतररतत मुख्य गिर नयिोजक/वररष्ि गिर नयिोजक | सदतस्य सधचव | |
| 7 वररष्ि/उप गिर नयिोजक | सदतस्य |
नोट: प्राधधकरण द्वारा जो िउपायुततों की अध्यक्षता में जोलि सलमनत बािई जाकर प्राधधकरण द्वारा नधिााररत क्षेत्रफल के भव ि माधिचत्र अुिमोदत ि हेतु अधधकृ त ककया जाकर भव ि मानचित्र स्वीकृ नत जारी करेि हेतु अधधकृ त ककया जा सके गा।
12. ववशेष शजक्यिां :-
12.1 इ िववनयिमों के ववषय पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ललये गये नणिायों के आधार पर जारी ककये जाेि वाले आदतेश/अधधसूचाि, इ ि ववनयिमों के भाग समझे जायेंगें। इ ि ववनयिमों के ककसी प्रावधा िकी तकीिकी व्याख्या करेि, व्यावहाररक कठाििई को दतूर करेि या ववसंगनतयों को दतूर करेि, भ्ांनत, अस्पष्टता होेि अथवा टंकण/ललवपकीय त्रुठट की क्स्थनत में मुख्य गिर नयिोजक, राजस्था िअपेि स्तर से स्पष्टीकरण/शुवकिरण जारी करेि हेतु अधधकृ त होंगे।
12.2 इ िववनयिमों के अन्तगात भव िनमिााण स्वीकृ नत के ककसी प्रकरण में ववकासकताा एवं प्राधधकरण के मध्य वववादत होेि की क्स्थनत में राज्य सरकार द्वारा नणिाय ललया जा सके गा।
12.3 ऐसे भव िक्जस बाबत इ िववनयिमों में मादितण्ड नधिााररत हिीं है उकिे मापदतण्ड नधिााररत करेि अथवा इ ि भव ि ववनयिमों में संशोध ि करेि हेतु, प्रकरण ववशेष में तकीिकी मापदतण्डों में लशधथलता हेतु नम् ििसलमनत द्वारा अलभशंषा उपरान्त राज्य सरकार के स्तर से आदतेश जारी ककये जायेंगे-
| प्रमुि शासि सधचव, गिरीय ववकास ववभाग | अध्यक्ष |
| नदितेशक, स्वाय्त शासि ववभाग | सदतस्य |
| मुख्य गिर नयिोजक, राजस्थाि | सदतस्य |
| नदितेशक, आयोजाि, जववप्रा | सदतस्य |
| गिरीय ववकास ववभाग में पदतस्थावपत वररष्तिम ् गिर नयिोजक | सदतस्य सधचव |
| अध्यक्ष/सधचव, Indian Institute of Architects, राजस्थाि चेप्टर | ववशेष आमंबत्रत सदतस्य |
| सलमनत द्वारा प्राधधकरण, अन्य ववषय ववशेषज्ञों, ववकासकतााओं के प्रनतनधिधयों को आवश्यकता |
अुिसार आमंबत्रत ककया जा सके गा।
12.4 इ िववनयिमों के अन्तगात प्रकरण ववशेष में दतेय शुल्क में लशधथलता राज्य सरकार द्वारा दती जा सके गी।
13. भवन ननमााण सवीकृ न िहेुि अनुमन,ि प्र्रक्रया एवं वैद्याि
13.1 गिरीय क्षेत्र में कोई भी भव िनमिााण सक्षम अधधकारी की पूवा ललखति स्वीकृ नत अुिसार ही ककया जा सके गा एवं भूण्डि पर नमिााण सक्षम अधधकारी द्वारा अुिमोठदतत भव िमाधिचत्र/माधिचत्रों के अुिसार ही ककया जााि होगा।
| 1. | समस्त भवि माधिचत्रों की हाडाकॉपी के तीि सैट। |
| 2. | सभी प्रस्तुत भवि माधिचत्रों में सभी मापे व क्षेत्रफल मैठट्रक प्रणाली के अुिसार अथाात ् हैतटेयर, मीटर, सेन्टीमीटर व लमलीमीटर में अंककत कराि अनविाया होगा। |
| 3. | माधिचत्र में ववद्यमाि नमिााण, हटाये जाेि वाले नमिााण एवं प्रस्ताववत नमिााण को अलग-अलग रंग स े दतशााया जााि होगा। |
| 4. | भवि माधिचत्रों की जांच हेतु पीििय योग्य माप (Readable Scale) पर प्रस्तुत ककये जाेि होगें। |
| 5. | भव िमाधिचत्रों में नम्लििलखति ब्यौरे दतशााये जाेि होगें:- (i) साईट प्ला ि (सैटबैक, बबक्ल्डंग ब्लॉतस ्, प्रवेश/नकिास, आसपास की लगती हुई भूलम/सड़के /स्थल का वववरण आठदत को दतशााते हुए) (ii) समस्त फ्लोर प्ला,ि चारों ठदतशाओं के एललवेश,ि न्यूतिम दतो सेतश ि (क्जसमें से न्यूतिम एक सीढी एवं एक ललफ्ट से हो)। (iii) हररत क्षेत्र, शरण क्षेत्र, सववासेज ् (भूलमगत/ुिले क्षेत्र/अन्य तलों पर), रे ि वॉटर हारवेक्स्टंग स्ट्रतचर, सौलर पेलि, ोिस कचरा प्रबन्ध िका स्था।ि (iv) सामुदतानयक सुववधाऐं/कॉम िएररया। (v) ववशेष योग्यजोिं हेतु आवश्यक प्रावधा ियथा रैम्प, टॉयलेट, पाककंि ग इ्याठदत। ा लेश,ि आगन्तुकों की पाककंि ग, इलेक्तट्रकल व्हीकल्स (vi) पाककंि ग प्ला िमय वाहोिं का सकु चाक्जंिग हेतु पाककंि ग। (vii) अक्ग्शिम िवाह िहेतु गललयारा। |
| 6. | (i) ववनयिम 16.5 में उल्लेखति सक्षमता अुिसार वास्तुववद्/तकीिकीववदत द्वारा तैयार ककये गये भव िमाधिचत्र ही स्वीकार ककये जायेंगे। (ii) वास्तुववद्/तकीिकीववदत समस्त भव ि माधिचत्रों पर अपाि ािम, पता और पंजीय ि संख्या अंककत करते हुए हस्ताक्षर करेगें। (iii) आवेदतक द्वारा भी समस्त भव िमाधिचत्रों पर हस्ताक्षर ककये जाेि आवश्यक होगें। |
13.3 लीर्जर्डीड/पट्टे के साथ भवन ननमााण सवीकृ न िजारी करने हेुि प्र्रक्रया:- (i) 500 व.मी. तक ककसी भी उपयोग के भूण्डिों के लीजडीड/पट्टा जारी ककये जाेि के साथ भूतल + प्रथम तल (अधधकतम 8 मी. ऊाँ चाई) की स्वीकृ नत जारी की जाीि होगी। इससे अधधक की स्वीकृ नत चाहे जाेि पर इ िववनयिमों में नधिााररत प्रकक्रया अपािते हुए भव िनमिााण स्वीकृ नत दती जा सके गी एवं इस मदत में जमा रालश का समायोज िकरते हुये अनतररतत अुिज्ञेय नमिााण हेतु नयिमाुिसार रालश दतेय होगी।
(ii) परन्तु एयरपोटा अथॉररटी/ एयरफोसा ववभाग द्वारा जारी कलर कॉडेड जोनंिग मैप (CCZM) में रेड जो ि में/आमी एररया से 100 मी. की पररधध/एस-5 क्षेत्र (नधिााररत ववशेष क्षेत्रों एवं ववशेष181 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) सड़को)/अन्य प्रनतबंधधत क्षेत्र में लीजडीड/पट्टा के साथ नमिााण स्वीकृ नत हिीं दती जावेगी। उतत क्षेत्रों में इ िववनयिमों में नधिााररत प्रकक्रया अपािते हुए भव िनमिााण स्वीकृ नत दती जाीि होगी।
13.4 500 व.मी. क्षेत्रफल कि के भूखर्ण्डों पर भवन ननमााण सवीकृ न िहेुि प्र्रक्रया :- (i) ववनयिम 13.2 (ii) में उल्लेखति क्षेत्रों को छोड़कर शेष गिरीय क्षत्रों में 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के सभी उपयोगों के भूण्डिों अथवा ऐसे भूण्डि क्जमिें अधधकतम 500 व.मी. नलिमात क्षेत्र प्रस्ताववत हो, ऐसे प्रकरणों में भव िमाधिचत्र अुिमोदत िकरवाया जााि अनविाया हिीं होगा।
(ii) उतत भूण्डिों पर अनुसूची-05 में ननधाारर िचेकसलसट में उल्लेखति समस्त दतस्तावेजों को आवेदतक द्वारा एवं पंजीकृ त वास्तुववदत/तकीिकीववदत द्वारा प्रमाखणत करवाकर प्राधधकरण में प्रस्तुत करेि एवं प्रस्ताववत माधिचत्रों के क्षेत्रफल के आधार पर समस्त दतेय रालश जमा करेि के पश्चात भवोिं का नमिााण ककया जा सके गा।
(iii) यठदत भूण्डि पर पूवा में ही बबाि स्वीकृ नत नमिााण ककया जा चुका है तथा यठदत ऐसा नमिााण भव ि ववनयिमों के अुिरूप है तो उसकी नधिााररत शास्ती जमा करवाई जाीि होगी। यठदत ववद्यमा ि नमिााण भव िववनयिमों के प्रावधाोिं ववपरीत है तो ऐसे नमिााण को हटाये जाेि की सुनक्श्चितता के पश्चात ् ही उतत चैकललस्ट प्रमाखणत की जायेगी।
(iv) आवेदतक द्वारा उपरोतताुिसार समस्त दतस्तावेजों मय शुल्क की प्राक्प्त की सुनक्श्चितता उपरान्त प्राधधकरण द्वारा प्राक्प्त सूचाि पत्र (Acknowledgement Letter) प्रारूप-र में प्राक्प्त ठदतािंक से 03 ठदतवस में जारी ककया जााि होगा।
(v) भूस्वामी द्वारा भव ि ववनयिमों के अुिसार नधिााररत सैटबैक छोडकर नमिााण ककया जााि आवश्यक होगा एवं अन्य समस्त मापदतण्डों की पालाि भी सुनक्श्चित की जाीि होगी। मौके पर भव ि ववनयिमों के ववपरीत ककये गये नमिााण को अािधधकृ त की श्रेणी में मातिे हुए प्राधधकरण द्वारा नयिमाुिसार कायावाही की जावेगी।
13.5 500 व.मी. क्षेत्रफल से अधधक के भूखर्ण्डों पर प्राधधकरण द्वारा भवन ननमााण सवीकृ न िहेुि प्र्रक्रया 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूण्डिों पर भव िमाधिचत्र अुिमोदत िकरवाये जाेि के पश्चात ् ही नमिााण ककया जााि होगा।
(i) ऐसे प्रकरणों में प्राधधकरण स्तर पर ववनयिम 11.2 में उल्लेखति सक्षमता अुिसार भव िमाधिचत्र अुिमोदत िककये जा सके गें।
(ii) भव ि माधिचत्र अुिमोदत ि हेतु सक्षम अधधकारी को नधिााररत प्रपत्र में ऑलिाई ि आवेदत ि प्रस्तुत ककया जावेगा। आवेदतक द्वारा अुिसूची-6 में नधिााररत चेकललस्ट/ऑलिाइ िआवेदत िमें उल्लेखति समस्त दतस्तावेज/सूचािएं ऑलिाइ िप्रस्तुत की जाीि होगी तथा भव ि माधिचत्रों एवं अन्य समस्त आवश्यक दतस्तावेजों का एक सेट हाडाकॉपी ररकॉडा हेतु प्रस्तुत ककया जााि होगा।
(iii) काउं लसल ऑफ आकका टेतचर से पंजीकृ त वास्तुववद्/इंडडय िइंस्टीट्यूट ऑफ आकका टेतटस ् का सहयुतत सदतस्य द्वारा ही तैयार ककये गये माधिचत्र स्वीकार ककये जायेंगे। ऐसे पंजीकृ त वास्तुववद् भव ि माधिचत्रों पर अपाि ािम, पता और पंजीय ि संख्या अंककत करते हुए हस्ताक्षर करेगें। आवेदतक द्वारा भी भव िमाधिचत्रों पर हस्ताक्षर ककये जाेि होगें।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 182(iv) आवेदतक द्वारा आवेदत िके साथ जांच फीस जमा करवाकर प्रमाण स्वरूप चाला िकी प्रनत प्रस्तुत करीि होगी।
(v) भव िमाधिचत्र अुिमोदत िहेतु सक्षम अधधकारी द्वारा अन्य सूचाि चाहे जाेि पर उसे उपलब्ध करााि आवश्यक होगा।
(vi) आवेदत ि प्राप्त होेि की ठदतािंक से अधधकतम 15 काया ठदतवस में मौका ररपोटा एवं समस्त दतस्तावेजों व माधिचत्रों की जांच की जाीि होगी एवं सही पाये जाेि पर सक्षम अधधकारी द्वारा मांग पत्र जारी ककया जााि होगा। अन्यथा कमी पूनता हेतु आवेदतक को सूधचत ककया जााि होगा।
(vii) आवेदतक द्वारा कमी पूनता 15 ठदतवस में पूणा की जाीि होगी। यठदत आवेदतक द्वारा 15 ठदतवस में कमी पूनता हिीं की जाती है तो प्राधधकरण द्वारा एक स्मरण पत्र जारी ककया जावेगा। आवेदतक द्वारा स्मरण पत्र जारी ठदतािंक से 15 ठदतवस में भी कमी पूनता हिीं की जाती है तो प्राप्त आवेदत िको नरिस्त कर जांच शुल्क जब्त ककया जावेगा।
(viii) मांग पत्र जारी ठदतािंक से 120 ठदतवस में मांग रालश जमा ाि होेि पर प्राप्त आवेदत ि को नरिस्त कर जांच शुल्क जब्त ककया जावेगा एवं आवेदतक द्वारा पुःि भव िनमिााण स्वीकृ नत हेतु आवेदत िप्रस्तुत ककया जााि होगा।
(ix) मांग रालश/दतस्तावेज जमा होेि की ठदतािंक से अधधकतम 10 कायाठदतवस में भव ि माधिचत्र स्वीकृ नत जारी ककया जााि आवश्यक होगा।
(x) गिरीय नकिाय द्वारा जारी मांग पत्र अुिसार आवेदतक द्वारा दतेय सम्पूणा रालश जमा कराेि के पश्चात यठदत 10 काया ठदतवसों में अुिमोठदतत भव िमाधिचत्र जारी हिीं ककये जाते है तो भूण्डि पर भव िववनयिमों के अुिरूप नमिााण काया प्रारम्भ ककये जाेि पर ऐसे नमिााण को बबाि स्वीकृ नत नमिााण हिीं मााि जावेगा एवं प्राधधकरण द्वारा अुिमोठदतत भव िमाधिचत्र जारी ककया जााि अनविाया होगा।
13.6 500 व.मी. क्षेत्रफल से अधधक के भूखर्ण्डों पर राज्य सरकार द्वारा पंजीकृ िवासुिववद् द्वारा भवन
ननमााण सवीकृ न िहेुि प्र्रक्रया :-
(i) आवास िमण्डल क्षेत्र, रीको क्षेत्र एवं ववनयिम 13.2 (ii) में उल्लेखति क्षेत्रों को छोड़कर अन्य समस्त क्षेत्रों में 500 व.मी. से अधधक एवं 2500 व.मी. तक के भूण्डिों पर अधधकतम 15 मी. ऊाँ चाई तक के भवोिं के भव िमाधिचत्र अुिमोदत िववनयिम 16.3 के अुिसार पंजीकृ त तकीिकीववद् द्वारा ककये जा सके गें।
(ii) भव िमाधिचत्र अुिमोदत िहेतु पंजीकृ त वास्तुववद् द्वारा समस्त दतस्तावेजों एवं भव ि माधिचत्रों की नयिमाुिसार जांच कर सही पाये जाेि पर आवेदतक को मांग पत्र जारी ककया जााि होगा।
(iii) आवेदतक द्वारा प्राधधकरण में मांग रालश जमा करवाकर रसीदत की प्रनत पंजीकृ त वास्तुववदत को प्रस्तुत की जाीि होगी।
(iv) मांग रालश की रसीदत/समस्त आवश्यक दतस्तावेज प्राप्त कर पंजीकृ त वास्तुववदत द्वारा नयिमाुिसार भव िमाधिचत्र स्वीकृ नत जारी की जावेगी।
183 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)(v) आवेदतक द्वारा पंजीकृ त तकीिकीववद् से प्राप्त भव िमाधिचत्र स्वीकृ नत मय अुिसूची- 6 में उल्लेखति समस्त दतस्तावेज मय मांग रालश रसीदत प्राधधकरण में जमा करवाये जाेि होगें।
(vi) आवेदतक द्वारा उपरोतताुिसार पंजीकृ त तकीिकीववद् द्वारा जारी भव ि नमिााण स्वीकृ नत मय समस्त दतस्तावेजों व शुल्क की प्राक्प्त की सुनक्श्चितता उपरान्त प्राधधकरण द्वारा दतस्तावेजों की प्राक्प्त ठदतािंक से 07 ठदतवस में प्रारूप-र में प्राक्प्त सूचाि पत्र (Acknowledgement Letter) जारी ककया जााि होगा।
(vii) आवेदतक द्वारा प्राधधकरण से प्राक्प्त सूचाि पत्र (Acknowledgement Letter) प्राप्त ककये जाेि के उपरान्त ही मौके पर नमिााण काया प्रारम्भ ककया जााि होगा अन्यथा Acknowledgement Letter प्राप्त ककये बबाि मौके पर ककये गये नमिााण को बबाि स्वीकृ नत नमिााण श्रेणी में मााि जाकर नयिमाुिसार शास्ती दतेय होगी एवं प्राधधकरण द्वारा नयिमाुिसार कायावाही की जावेगी।
(viii) पंजीकृ त वास्तुववदत द्वारा जारी भव ि माधिचत्र स्वीकृ नत का प्राधधकरण द्वारा एक पृथक रक्जस्टर में अंक िककया जाकर ररकॉडा हेतु संधारण ककया जााि आवश्यक होगा।
13.7 ननम्न प्रकार के ननमााण काया हेुि सवीकृ न िकी आर्वशयकाि नहीं होगी :-
(i) बागवाीि, कफनलिशंग काया यथा सफे दती, रंगाई, पुःि टाइल्स अथवा पुःि छत बविाेि, प्लास्टर करेि, पुःि फशा बविाेि, स्वयं के स्वालम्व की भूलम में छज्जा नमिााण कराेि आठदत।
(ii) प्राकृ नतक ववपदता के कारण ष्टि हुए भव िको पूवा में अुिमोठदतत माधिचत्र अुिसार। (iii) सुरक्षा की दृक्ष्ट से 24 मीटर तक ऊं चाई की बाउण्रीवाल तथा बाउण्रीवाल पर 1 मीटर धग्रल/फे क्न्संग, हेतु।
ं ई आठदत ।
(iv) पाीि के भण्डारण हेतु टेंक/सेक्प्टक टेंक/कु (v) कू ललंग प्लान्ट/सोलर प्लान्ट। (vi) भव िसे नयिमाुिसार संबंधधत सेवायें एवं सुववधायें जैसे वाताुिकू ल,ि आग से बचाव, वषाा जल संग्रहण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, चौकीदतार कक्ष इ्याठदत।
(vii) भव ि में अक्ग्शिम ि सुरक्षा/धचकक्सीय आवश्यकता हेतु आवश्यक सीठढयााँ/रैम्प नमिााण।
13.8 अनुमोदद िभवन मानधचत्रों की वैद्याि अवधध:-
(i) भव ि माधिचत्रो की अुिज्ञा अवधध, भव ि माधिचत्र स्वीकृ नत जारी ककये जाेि की ठदतािंक से सात वषा दतेय होगी।
(ii) नधिााररत अवधध के पश्चात भी नमिााण पूणा हिीं होेि पर अुिमोदत ि शुल्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर आगामी 02 वषा के ललए तथा इसके अनतररतत अवधध हेतु प्रनत वषा हेतु अुिमोदत ि शुल्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर माधिचत्र अुिज्ञा अवधध बढाई जा सके गी।
13.9 संशोधध िभवन मानधचत्र अनुमोदन हेुि:-
(i) प्राधधकरण अथवा पंजीकृ त वास्तुववद् से भव ि माधिचत्र अुिमोदत ि करवाये जाेि के पश्चात ् ववनयिम 13.7 में उल्लेखति नमिााण कायों के अनतररतत यठदत अुिमोठदतत भव िभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 184 माधिचत्रों में ककसी भी प्रकार का पररवता िककया जााि प्रस्ताववत हो तो ववकासकताा को संशोधधत भव िमाधिचत्र अुिमोदत िकरवाया जााि अनविाया होगा।
(ii) संशोधधत भव िमाधिचत्र अुिमोठदतत करवाये बबाि यठदत मौके पर अुिमोठदतत माधिचत्रों से अनतररतत नमिााण ककया जाता है जो भव ि ववनयिम के अुिरूप हो तो, ऐसे ककये गये अनतररतत नमिााण पर नयिमाुिसार बबाि अुिमनत नमिााण शास्ती दतेय होगी।
(iii) संशोधधत भव ि माधिचत्र अुिमोदत ि की प्रकक्रया ववनयिम 13.4/13.5 के अुिसार ही होगी।
(iv) रेरा में पंजीकृ त प्रोजेतट के अुिमोठदतत माधिचत्रो में संशोध िककये जाेि पर राजस्था ि ररयल स्टेट (डवलपमेन्ट एण्ड रेग्यूलेश)ि एतट, 2016 के प्रावधा िके अुिसार आवंठटयों की सहमनत प्राप्त ककये जाेि के पश्चात ् ही संशोधधत माधिचत्रो का अुिमोदत िककया जा सके गा।
(v) पररयोजाि के कॉम ि एररया/सुववधाओं यथा पाककंि ग, हररतक्षेत्र आठदत में संशोध/िववस्तार प्रस्ताववत ककये जाेि पर दतो-नतहाई (2/3rd) आवंठटयों के सहमनत ववकासकताा द्वारा प्रस्तुत की जाीि होगी तथा दतो दतैनकि समाचार पत्रों में ववकासकताा के व्यय पर आपक््त आमंबत्रत की जाीि होगी एवं पररसर में संशोधधत माधिचत्र चस्पा ककया जाकर उसका फोटोग्राफ प्रस्तुत ककया जााि आवश्यक होगा।
(vi) ववकासकताा से उतताुिसार सहमनतयों के साथ पररयोजाि में आठदतािंक तक कु ल आवंठटयों की संख्यार् ोवषत करेि हेतु शपथ पत्र भी ललया जााि होगा।
14. ननमााण काया के दौरान अपनाई जाने वाली प्र्रक्रया
14.1 भव ि माधिचत्रों के अुिमोदत ि पश्चात ् मौके पर भव ि नमिााण शुरू ककये जाेि के समय भव ि नमिााता द्वारा एक बोडा पर नम्ाििुिसार ब्यौरा जो की पीििय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, क्जससे सभी लोगों को नलिमात ककये जाेि वाले भव िके अुिमोदत िकी पूणा जाकिारी प्राप्त हो सकें ।
| क्र.सं. | ब्यौरा | वववरण |
| (i) | प्रोजेतट का ािम | |
| (ii) | ववकासकताा का ािम | |
| (iii) | प्रोजेतट का उपयोग | |
| (iv) | भूण्डि का क्षेत्रफल | |
| (v) | मंक्जलों की संख्या | |
| (vi) | संपका हेतु मो. म्बिर | |
| (vii) | र ेरा रक्जस्ट्रेशि म्बिर (यठदत लागू हो तो) | |
| (viii) | र ेरा का वेबसाईट एडरेस (यठदत लागू हो तो) |
14.2 सक्षम अधधकारी द्वारा समय-समय पर भव ि नमिााण का नरिीक्षण ककया जा सके गा तथा बहुमंक्जले एवं अन्य ववशेष प्रकृ नत के भवोिं में अनतररतत सूचाि नमिााण काया के दतौरा ि सक्षम185 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) अधधकारी द्वारा यठदत आवश्यक समझा जाये तो ववकासकताा द्वारा उपलब्ध करवाई जाीि आवश्यक होगी।
14.3 भव ि ववनयिमों के अपेक्षाओं के अुिरूप भव ि नमिााण करेि की क्जम्मेदतारी भव ि नमिााण अुिज्ञाधारी की होगी।
14.4 भव िनमिााण के समय नमिााण सामग्री से आस पास के भवोिं के नविासकतााओं को ककसी प्रकार की असुववधा िहो, इस हेतु भव िनमिााण के दतौरा िचारों ओर पदते लगवायें जावें।
14.5 भवोि को जोखमि के आधार पर ती िभागों में ववभाक्जत ककया गया है-
(i) कम जोणखम के भवन' (Low risk building)- 500 वगामीटर क्षेत्रफल के भूण्डि एवं ऐसे भूण्डि क्ज िपर अधधकतम नलिमात क्षेत्रफल 500 वगामीटर तक ही अुिज्ञेय हो (यथा ररसोटा, मोटल, फामा हाउस, पयाावरण मैत्री आवास आठदत) क्षेत्रफल तक के 15 मी. ऊाँ चाई तक के समस्त उपयोग के भूण्डि पर प्रस्ताववत भव।ि
(ii) मध्यम जोणखम के भवन' (Medium risk building)-500 व.मी. क्षेत्रफल से अधधक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक 15 मीटर तक की ऊाँ चाई के समस्त उपयोग के भव।ि
(iii) अधधक जोणखम के भवन' (High risk building)- 15 मीटर से अधधक ऊाँ चाई के समस्त उपयोग के भव।ि
14.6 मध्यम जोखमि (Medium Risk Building)/अधधक जोखमि (High Risk Building) भवोि में क्प्लन्थ लेवल नरिीक्षण हेतु पंजीकृ त वास्तुववद्/तकीिकीववद् भी अधधकृ त होंगे।
15. पूणााि प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) एवं अधधवास प्रमाण-पत्र (Occupancy
Certificate)
15.1. ननम्न भवनों हेुि पूणााि/अधधवास प्रमाण-पत्र प्रातर् िकया जाना अननवाया होगा :-
स्वतंत्र आवास/फामा हाउस के भूण्डिों को छोडकर फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग एवं 500 वगामीटर से अधधक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूण्डिों पर भव ि का नमिााण पूरा होेि पर भव ि नमिााणकताा को पूणाता प्रमाण-पत्र एवं अधधवास प्रमाण पत्र प्राप्त कराि आवश्यक होगा।
15.2. ननम्न ननमााण काया पूणा होने पर पूणााि/अधधवास प्रमाण-पत्र प्रात ि जारी र्कया जाना
होगा :-
(i) भव ि में लसववल वका (मेसरिी व आरसीसी वका ), प्लास्टर, खडिकी व दतरवाजे/स्ट्रतचरल ग्लेक्जंग वका , सेटिरी व बबजली पाीि कफठटंग, रेललंग, ललफ्ट, फ्लोररंग, सामुदतानयक सुववधाओं, सववासेज आठदत का नमिााण अुिमोठदतत माधिचत्र अुिसार पूणा होेि एवं अुिसूची-3 के अुिसार आवश्यक एओिसी/सठटाकफके ट की सुनक्श्चितता पश्चात ् ही पूणाता प्रमाण पत्र जारी ककया जावेगा।
(ii) यठदत मौके पर अुिमोठदतत भव ि माधिचत्रों से लभन् ि नमिााण ककया गया है तो सवा प्रथम मौके पर ककये गये नमिााण के अुिसार संशोधधत भव ि माधिचत्र अुिमोदत ि करवाया जाकर ही तदताुिसार पूणाता प्रमाण-पत्र जारी ककया जावेगा।
(iii) पूणाता प्रमाण पत्र प्राप्त ककये जाेि के पश्चात ् योजाि में साईेिजेज, लेण्डस्के वपंग, प्लांटेश ि आठदत उपलब्ध होेि पर व भव ि में आवश्यक सुववधाऐं यथा बबजली, पाीि, सीवरेज, गैस आठदत केितश ि संबंधधत ववभाग से प्राप्त ककये जाेि एवं अुिसूची-3 केभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 186 अुिसार आवश्यक एओिसी/सठटाकफके ट की सुनक्श्चितता पश्चात ् भव ि रहवास के ललये उपयुतत पाये जाेि पर अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककया जावेगा।
(iv) ग्रुप हाउलसंग के प्रोजेतटो में भव ि पूणाता प्रमाण-पत्र जारी करते समय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु आवश्यक संरचाि का नमिााण प्रोजेतट में ककया जााि अनविाया होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु मशीरिी की स्थापाि ववकासकताा द्वारा पूणाता प्रमाण-पत्र जारी करेि की नतधथ से 3 वषा की अवधध अथवा प्रोजेतट में नलिमात आवासीय इकाईयों में से कम से कम 30 प्रनतशत इकाईयों का वास्तववक उपयोग क्रे ताओं द्वारा प्रारम्भ करेि (अथाात कम से कम 30 प्रनतशत इकाईयों में नयिलमत ववद्युत उपयोग हेतु बबजली केितश िस्थावपत हो), जो भी कम हो, पर ककया जााि अनविाया होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (STP) हेतु मशीरिी स्थावपत कर इसका सुचारू संचाल ि प्रारम्भ ककये जाेि की अंतररम अवधध में ववकासकताा द्वारा प्राधधकरण/प्रदतूषण नयिंत्रण मण्डल के नधिााररत मादितण्डों अुिसार अन्य ववधध/प्रकक्रया द्वारा प्रोजेतट में सीवरेज डडस्पोजल का प्रबंध कराि अनविाया होगा। इस हेतु ववकासकताा से शपथ-पत्र प्राप्त ककया जावेगा।
(v) अधधवास प्रमाण-पत्र जारी होेि के 03 माह के अंदतर Consent to Operate पयाावरण ववभाग से प्राप्त ककया जााि अनविाया होगा।
15.3 आंसशक पूणााि/आंलशक अधधवास प्रमाण-पत्र जारीर् कये जाने हेुि
(i) यठदत ककसी भूण्डि में एक से अधधक बबक्ल्डंग ब्लॉक का नमिााण प्रस्ताववत हो तो आंलशक पूणाता प्रमाण-पत्र के ललए आवेदत ि ककसी भी बबक्ल्डंग ब्लॉक के ललए क्जसका नमिााण बबन्दतु संख्या 15.2 (i) के अुिसार पूणा हो गया हो, पृथक रूप से भी ककया जा सकता है। लेकक ि ककसी बबक्ल्डंग ब्लॉक का पाटा भाग के ललए आंलशक पूणाता प्रमाण-पत्र हिी ठदतया जायेगा।
आंलशक पूणाता प्रमाण-पत्र जारी ककये जाेि से पूवा प्रोजेतट में प्रस्ताववत सामुदतानयक सुववधाओं का नमिााण भी पूणा ककया जााि आवश्यक होगा।
(ii) भूण्डि पर आंलशक पूणाता प्रमाण-पत्र जारी ककये जाेि के पश्चात ् यठदत प्रोजेतट के उस भाग हेतु आवश्यक सुववधाएाँ यथा बबजली, पाीि, सीवरेज, गैस केितश,ि ट्रान्सफॉमर, जीएसएस, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, पाककंि ग, अक्ग्शिम ि सुरक्षा, हररत क्षेत्र आठदत पूणा ककये जाेि पर एवं अुिसूची-3 के अुिसार आवश्यक एओिसी/सठटाकफके ट की सुनक्श्चितता पश्चात ् आंलशक भाग यठदत रहवास के ललये उपयुतत पाये जाेि पर आंलशक अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककया जा सके गा।
15.4 पूणााि/अधधवास प्रमाण-पत्र जारीर् कये जाने की सक्षमाि:-
ववकासकताा द्वारा अुिमोठदतत माधिचत्र अुिसार नमिााण काया पूणा होेि पर प्राधधकरण से ववनयिम 11.2 के अुिसार अथवा ववनयिम 16 के अुिसार पंजीकृ त तकीिकीववदत से नयिमाुिसार पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके गा।
| क्र.सं | प्राधधकरण से पूणााि एवं अधधवास से प्रमाण-पत्र प्राति करने की प्र्रक्रया पूणााि |
| 1. | प्रमाण-पत्र हेतु प्राप्त आवेदतोिं की जांच हेतु प्राधधकरण द्वारा एक सलमनत गठति की जावेगी क्जसमें प्राधधकरण का प्राधधकृ त अधधकारी, गिर नयिोजि अधधकारी (जो सहायक गिर नयिोजक से कम |
| स्तर का ि हो), सम्बक्न्धत अलभयंता को शालमल ककया जायेगा, क्जसे पूणाता प्रमाण-पत्र प्रदतत करेि ह ेतु प्राप्त आवेदतोिं की जााँच के ललए अधधकृ त ककया जावेगा। | |
| 2. | अुिज्ञाधारक द्वारा नमिााण पूणा होेि की सूचाि सक्षम अधधकारी को मय मौका पर ककये गये वास्तववक नमिााण के माधिचत्रों एवं अुिमोठदतत माधिचत्रों के (3 सेट) के साथ नधिााररत आवेदति पत्र, नधिााररत शपथ पत्र, नधिााररत चैकललस्ट व नधिााररत शुल्क जमा कराये गये चालाि की प्रक््त प्रस्तुत की जायेगी। |
| 3. | सक्षम अधधकारी द्वारा आवेदति प्राप्त होेि के 15 ठदति के अन्दतर मौका नरिीक्षण करेि हेतु ठदतािंक एवं समय तय कर अुिज्ञाधारक को सूधचत कर संयुतत रूप से मौका नरिीक्षण ककया जायेगा (उतत ठदतािंक आवेदति प्रस्तुनत के अधधकतम 15 ठदतवस के अन्तराल पर होगा)। |
| 4. | भवि का नमिााण अुिमोठदतत भवि माधिचत्र के अुिसार पाये जाेि पर कमेटी द्वारा सक्षम अधधकारी को पूणाता प्रमाण-पत्र जारी करेि की अुिशंषा 10 ठदतवस के भीतर प्रेवषत कर दती जायेगी। उतत अुिशंषा प्राप्त होेि के पश्चात ् सक्षम अधधकारी द्वारा 10 ठदतवस के अन्दतर पूणाता प्रमाण-पत्र जारी कर ठदतया जायेगा। भूण्डि पर अुिमोठदतत भवि माधिचत्र से लभन्ि ऐसा नमिााण/आतंररक पररवताि जो कक भवि ववनयिमों के अुिरूप अुिज्ञेय होेि पर संशोधधत भवि माधिचत्र स्वीकृ त करवाया जााि होगा। |
| 5. | अुिज्ञाधारक द्वारा आवेदति करेि के पश्चात ् 30 ठदतवस में यठदत कमेटी अुिज्ञाधारक को अपेि नणिाय की सूचाि प्रेवषत हिीं करती हैं तो अुिज्ञाधारक 15 ठदतवस का पुःि ोिठटस सक्षम अधधकारी को दतेगा। इसके उपरान्त भी पूणाता प्रमाण-पत्र जारी हिीं ककये जाेि पर डडम्ड पूणाता प्रमाण-पत्र मााि जावेगा। |
| 6. | पूणाता प्रमाण पत्र प्राप्त ककये जाेि के पश्चात ् योजाि में साईेिजेज, लेण्डस्के वपंग, प्लांटेशि आठदत उपलब्ध होेि पर व भवि में आवश्यक सुववधाएाँ यथा बबजली, पाीि, सीवरेज, गैस आठदत केितशि संबंधधत ववभाग से प्राप्त ककये जाेि एवं अुिसूची-3 के अुिसार आवश्यक एओिसी/सठटाकफके ट प्राप्त करेि के पश्चात ् अधधवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदति कराि होगा। अधधवास प्रमाण-पत्र जारी होेि के 3 माह के अंदतर Consent to Operate पयाावरण ववभाग से प्राप्त ककया जााि अनविाया होगा। |
| 7. | उतत आवेदति प्राप्त होेि के 7 ठदतवस की अवधध में सक्षम अधधकारी/पंजीकृ त वास्तुववद् द्वारा आवश्यक जााँच कर अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककया जावेगा। |
| 8. | पूणाता/अधधवास प्रमाण-पत्र जारी ककये जाेि के पश्चात ् यठदत भूण्डि पर कोई नयिम ववरुि नमिााण ककया जाता है तो पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र सक्षम अधधकारी द्वारा त्काल नरिस्त ककया जाकर उस भूण्डि पर ककये जा रहे नमिााण को बंदत करवाया जा सके गा तथा भवि को सीज भी ककया जा सके गा। |
| 9. | अनुमोददि मानधचत्र से ववचलन र्लेकन भवन ववननयम के अंगिाि र्कया गया ननमााण- अुिमोठदतत माधिचत्र से ववचलि लेककि भवि ववनयिमो के अन्तगात ककये गये नमिााण के संबंध में कमेटी द्वारा 10 ठदतवस में सक्षम अधधकारी को सूधचत कराि होगा। सक्षम अधधकारी द्वारा आवेदतक को 10 ठदतवस में सूधचत करेि पर आवेदतक द्वारा 15 ठदतवस में प्राधधकरण को मौके पर ककये गये नमिााण के अुिसार संशोधधत माधिचत्र प्रस्तुत ककये जाेि होंगे। प्राधधकरण के सक्षम अधधकारी द्वारा संशोधधत भवि माधिचत्र 15 ठदतवस के अन्तगात अुिमोठदतत कर संशोधधत भवि माधिचत्र अुिमोदति की रालश हेतु मांग पत्र अुिज्ञाधारक को जारी ककया जायेगा। अुिज्ञाधारक द्वारा नधिााररत रालश जमा कराये जाेि के पश्चात प्राधधकरण के सक्षम अधधकारी द्वारा 10 ठदतवस में संशोधधत अुिमोठदतत भवि माधिचत्र एवं पूणाता प्रमाण-पत्र जारी कर ठदतया जायेगा। |
| 10. | भवि ववनयिमों के ववपरीत ककया गया अवैध नमिााण - i. भव ि ववनयिमों के ववपररत ककया गया नमिााण अवैध नमिााण की श्रेणी में मााि जायेगा। कमेटी द्वारा 10 ठदतवस में सक्षम अधधकारी को सूधचत कराि होगा। सक्षम अधधकारी द्वारा 10 ठदतवस में अुिज्ञाधारक को अवैध नमिााण 30 ठदतवस में हटाेि का ोिठटस जारी ककया जायेगा। ोिठटस प्राप्त होेि पर अवैध नमिााण को 30 ठदतवस म ें हटाकर आवेदत िद्वारा संशोधधत माधिचत्र कमेटी में प्रस्तुत करेि पर पुःि मौका नरिीक्षण ककया जायेगा। मौके पर नमिााण भव िववनयिमों के अन्तगात पाये जाेि |
| पर कमेटी द्वारा सक्षम अधधकारी को तदताुिसार अुिशंषा प्रेवषत की जायेगी। नधिााररत रालश जमा होेि पर संशोधधत माधिचत्र एवं पूणाता प्रमाण-पत्र जारी कर ठदतया जायेगा। ii. यठदत अुिज्ञाधारक भव िववनयिम से अधधक ववचल िको 90 ठदतवस में हिीं हटाता है तो सम्बक्न्धत नकिाय को नमिााण को सीज/ध्वस्त करेि का अधधकार होगा। |
16. भवन ननमााण अनुज्ञा हेुि भवन मानधचत्र प्रसुि िकरने हेुि पंजीकृ िकिनीकीववज्ञ की अहाािएं,
सक्षमाि एवं पंजीकरण की प्र्रक्रया :-
16.1 प्राधधकरण/मुख्य गिर नयिोजक, राजस्था ि द्वारा ककसी ऐसे व्यक्तत या व्यक्ततयों के समूह का
पंजीकृ त तकीिकीववज्ञ के रूप में पंजीय िककया जा सके गा जो फमा, कम्पीि या सलमनत का ग िि कर व्यवसाय कर रहे हों एवं बबन्दतु सं. 2 के अुिसार अहाताएं रतिे हों।
16.2 पंजीकृ िकिनीकीववद के सलये अहाािएं ननम्नानुसार होंगी:-
(i) इक्ण्डय िइंस्टीट्यूट ऑफ आकका टेतट्स का सहयुतत सदतस्य ।
अथवा (ii) ककसी मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुववदत डडग्री व काउं लसल ऑफ आकका टेतचर द्वारा पंजीकरण ।
अथवा (iii) काउं लसल ऑफ आकका टेतचर की सदतस्यता के ललये पात्र बािेि वाली ऐसी अहाताएं जैसी कक वास्तुववदत अधधनयिम, 1972 की अुिसूची II में सूचीब िहै।
अथवा (iv) इंस्टीट्यूश ि ऑफ इंजीनयिसा की नयिलमत (कॉरपोरेट) सदतस्यता (लसववल)/इंस्टीट्यूट ऑफ टाउ िप्लारि इण्ण्डया, ईि ठदतल्ली का एसोलसएट मेम्बर।
अथवा (v) राजकीय/अािराजकीय ववभाग से सेवानविृत सहायक गिर नयिोजक/सहायक वास्तुववदत अथवा इससे अधधक स्तर के अधधकारी ।
अथवा (vi) लसववल या संरचाि्मक (स्ट्रतचरल) अलभयांबत्रकी में डडग्री या मान्यता प्राप्त संस्था ि से वास्तुववदत डडप्लोमा।
अथवा (vii) आकका टेतचरल अलसस्टेंटलशप का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तथा वास्तुववदत/लसववल अलभयंता के अधी िएक वषा का अुिभव।
अथवा (viii) मान्यता प्राप्त संस्था से लसववल इंजीनयिररंग में डडप्लोमा और वास्तुववदत/लसववल अलभयन्ता के अधी िएक वषा का अुिभव।
अथवा (ix) मान्यता प्राप्त संस्था से लसववल इंजीनयिररंग में राफ्टमै ि और वास्तुववदत/लसववल अलभयंता के अधी िएक वषा का अुिभव।
अथवा
(x) राजकीय/अािराजकीय ववभाग से सेवानविृत वररष् िप्रारूपकार। (xi) परन्तु उपरोतताुिसार अहाता रेिि वाले ऐसे व्यक्ततयों के समूह को भी पंजीकृ त ककया जा सके गा जो फमा, कम्पीि या सलमनत का ग ििकर व्यवसाय कर रहे हों।
189 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)16.3 भवन मानधचत्र अनुमोदन, पूणााि प्रमाण पत्र एवं अधधवास प्रमाण पत्र जारी करने हेुि वासुिववदों
का पंजीकरण (Registration of Architects):-
मुख्य गिर नयिोजक, राजस्था ि द्वारा भव ि माधिचत्र स्वीकृ नत, भव ि पूणाता प्रमाण पत्र एवं अधधवास प्रमाण पत्र जारी करेि अथवा इ ि ववनयिमों से सम्बक्न्धत ककसी अन्य ववषय हेतु वास्तुववद् की अहाताओं का नधिाारण कर इ ि ववनयिमों के तहत अुिज्ञा जारी करेि के ललए अधधकृ त तथा उसके ललए प्रकक्रया का नधिाारण ककया जा सके गा।
16.4 किनीकीववद पंजीकरण की प्र्रक्रया (Registration Process) :-
नधिााररत अहाताएं रेिि वाला व्यक्तत या व्यक्ततयों का समूह अपेि अुिभव एवं अहाताओं के प्रमाण पत्र के साथ पंजीय िहेतु नदितेशक आयोजाि को अथवा नदितेशक आयोजाि के पदतस्थावपत हिीं होेि पर प्राधधकरण में पदतस्थावपत प्राधधकृ त अन्य नयिोज ि अधधकारी को आवेदत ि करेगा।
आवेदत िके साथ फीस भी नम्ाििुिसार जमा की जाीि होगी, जो कक लौटाई हिीं जायेगी।
16.5 सक्षमाि (Competence) एवं पंजीकरण शु्क (Registration Fee):-
उपरोतताुिसार अहाताएं रेिि वाले पंजीकृ त वास्तुववद्/तकीिकीववदत की सक्षमता एवं पंजीकरण
| क्रसं. | किनीकीववद/वासुिववद् | सक्षमाि | पंजीकरण शु्क |
| 4.1 | बबन्दतु संख्या 16.2 (i) से (iii) वास्तुववद् पर वखणात | समस्त क्षेत्रफल के सभी ऊाँ चाई के भवोिं ह ेतु भवि माधिचत्रों को प्राधधकरण में प्रस्तुत ककये जाेि हेतु अधधकृ त होंगें। | स्वतः पंजीकृ त माेि जावेंगें। अतः कोई पंजीकरण शुल्क दतेय हिीं |
| 4.2 | बबन्दतु संख्या 16.2 (i) स े (iii) पर वखणात वास्तुववद् क्जन्हे डडग्री प्राप्त ककये 5 वषा व उससे अधधक समय ह ुआ हो। | नयिोजक, राजस्थाि मुख्य गिर द्वारा पंजीकरण करवाये जाेि के पश्चात ् 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक के 15 मी. भूण्डिों पर अधधकतम ऊ ाँ चाई के भवि माधिचत्र अुिमोदति क्षेत्रफल/ऊाँ चाई एवं समस्त ह ेतु पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र जारी करेि हेतु अधधकृ त होंगे। | • राज्य के स्थाीिय वास्तुववदत- रूपये 50,000/- एकमुश्त व रूपये 12,500/- प्रनत वषा (Renewal Fee)। • राज्य स बाहर क े 1,00,000/- वास्तुववदत-रूपये एकमुश्त व रूपये 25,000/- प्रनत वषा (Renewal Fee)। |
| 4.2 | बबन्दतु संख्या 16.2 (i) से (iii) पर वखणात वास्तुववदत क्जन्हे डडग्री प्राप्त ककये 5 वषा से कम समय हुआ ह ै। | नयिोजक, राजस्थाि मुख्य गिर द्वारा पंजीकरण करवाये जाेि के पश्चात ् 500 व.मी. से अधधक एवं 1000 व.मी. क्षेत्रफल तक के 15 मी. भूण्डिों पर अधधकतम ऊ ाँ चाई के भवि माधिचत्र अुिमोदति ह ेतु अधधकृ त होंगे। | राज्य के स्थाीिय वास्तुववदत-रूपये 20,000/- व रूपये एकमुश्त 7,500/- प्रनत वषा (Renewal Fee)। |
| 4.3 | बबन्दतु संख्या 16.2 (iv) स े (vii) पर तकीिकीववदत वखणात | 250 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त उपयोग के भवि माधिचत्रों को प्राधधकरण में प्रस्तुत ककये जाेि हेतु होंगे। (अधधकतम- अधधकृ त बेसमेंट+भूतल+तीि मंक्जल) | 10,000/- एकमुश्त व रूपये 2500/- प्रनत वषा (Renewal Fee)। |
| 4.4 | बबन्दतु संख्या 16.2 (viii) स े (x) पर तकीिकीववदत वखणात | 250 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त उपयोग के भवि माधिचत्रों को प्राधधकरण में प्रस्तुत ककये जाेि हेतु होंगे। (अधधकतम- अधधकृ त बेसमेंट+भूतल+दतो मंक्जल) | रूपये 5,000/- एकमुश्त व रूपये 1500/-(Renewal Fee)। |
16.6 पंजीकृ िवासुिववद्/किनीकीववद का दानयत्व (Responsibility of Registered Architect)
1. पंजीकृ त तकीिकीववदत का दतानय्व होगा कक भव ि के नमिााण की अुिज्ञा ठदतये जाेि/पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र ठदतये जाेि की अवस्था में भव िका संरचाि्मक अलभकल्प ि एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था एवं भव िमें अपेक्षक्षत सभी सेवाएं इ िभव ि ववनयिमों तथा जहां कहीं भी इ ि ववनयिमों में अपेक्षक्षत है. ेिशलि बबक्ल्डंग कोड ऑफ इक्ण्डया व ेिशलि इलेक्तट्रलसटी कोड के अुिसार नष्पिाठदतत करे।
पंजीकृ त तकीिकीववदत द्वारा समस्त दतेय शुल्क प्राधधकरण में जमा हो चुका है. इसकी सुनक्श्चितता की जावे।
पंजीकृ त तकीिकीववदत द्वारा जारी ककये गये समस्त स्वीकृ नत/प्रमाण पत्र एवं जमा रालश की चाला ि की प्रनत व अन्य नधिााररत चैकललस्ट में वांनछत समस्त दतस्तावेज यथा स्वालम्व संबंधधत, आवेदतक/स्वयं का शपथ पत्र, स्वीकृ त माधिचत्र/स्वीकृ नत पत्र आठदत जारी करेि की ठदतािंक से 07 ठदतवस की अवधध में 01 सैट में स्वयं के स्तर पर प्राधधकरण में प्रस्तुत ककया जााि सुनक्श्चित ककया जावें। इसका उल्र्लं ि पाये जाेि पर पंजीकृ त तकीिकीववदत का पंजीकरण रद्द अथवा नलिक्म्बत ककये जाेि की कायावाही की जावेगी।
2. उतत पंजीकृ त तकीिकीववदत प्राधधकरण से संबंधधत अन्य गिर नयिोज िसंबंधी माधिचत्र यथा स्थल माधिचत्र, उपववभाज/िपुगिा िि माधिचत्र, ले-आउट प्ला ि (सक्षमता के अुिरूप) आठदत हस्ताक्षर करेि एवं प्राधधकरण की अुिमनत हेतु प्रस्तुत करेि हेतु भी अधधकृ त होंगे।
3. गिर नयिोज ि सम्बन्धी तकीिकी कायों हेतु उतत पंजीकृ त तकीिकीववदतों का मुख्य गिर नयिोजक, राजस्था िद्वारा समय-समय पर Orientation Workshop आयोक्जत कर Skill Up- gradation यथा विी ि तकीिक, विी ि नयिमों आठदत की जाकिारी दती जावेगी एवं पंजीकृ त तकीिकीववदतों के काया की समीक्षा उपरान्त पंजीकरण नरिस्तीकरण के आदतेश भी ठदतये जा सकें गे।
| क्र.सं | पंजीकृ ि वासुिववद से पूणााि एवं अधधवास से प्रमाण-पत्र प्राति करने की प्र्रक्रया |
| 1. | अुिज्ञाधारक द्वारा अुिमोठदतत भवि माधिचत्रों के अुिसार मौके पर नमिााण काया पूणा होेि पर पंजीकृ त वास्तुववदत को पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककये जाेि हेतु नधिााररत समस्त दतस्तावेजों के साथ आवेदति ककया जााि होगा। |
| 2. | पंजीकृ त वास्तुववदत द्वारा नलिमात भव ि का मौका नरिीक्षण ककया जाकर अुिमोठदतत भव ि माधिचत्रों के अुिसार नमिााण पाये जाेि पर अुिज्ञाधारक को पूणाता/अधधवास प्रमाण की रालश ह ेतु मांग पत्र जारी ककया जााि होगा। |
| 3. | अुिज्ञाधारक द्वारा प्राधधकरण में मांग पत्र अुिसार रालश जमा करवाया जाकर रसीदत की प्रनत पंजीकृ त वास्तुववदत को उपलब्ध करवाई जाीि होगी। |
| 4. | पंजीकृ त वास्तुववदत द्वारा जमा रालश की रसीदत प्राप्त कर ववकासकताा को में नधिााररत चैकललस्ट की पूनता कर पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र मय चैकललस्ट जारी ककया जााि होगा। वास्तुववद् द्वारा चैकललस्ट में नधिााररत समस्त दतस्तावेजों यथा साईट फोटोग्राफस ्, मौके ककये नमिााण हेतु माधिचत्र (As-Built Drawings), को प्रमाखणत ककया जाकर ववकासकताा को उपलब्ध करवाया जााि होगा। |
| 5. | अुिज्ञाधारक द्वारा पंजीकृ त वास्तुववदत द्वारा जारी पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र मय चैकललस्ट एवं चैकललस्ट में नधिााररत अन्य समस्त दतस्तावेजों को प्राधधकरण में जमा करवाया जााि होगा। |
| 6. | प्राधधकरण द्वारा अुिज्ञाधारक से प्राप्त पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र हेतु समस्त आवश्यक दतस्तावेजों मय शुल्क जमा होेि की सुनक्श्चितता उपरान्त आवेदतक को Acknowledgement Letter जारी ककया जााि आवश्यक होगा। |
| 7. | मौके पर अुिमोठदतत भवि माधिचत्र से ववचलि लेककि भवि ववनयिमो के अन्तगात नमिााण पाये जाेि पर पंजीकृ त वास्तुववदत द्वारा अुिज्ञाधारक को मौके पर ककये गये नमिााण अुिसार संशोधधत भवि माधिचत्र सक्षम स्तर से अुिमोठदतत करवाये जाेि हेतु सूधचत ककया जााि होगा। अुिज्ञाधारक द्वारा सक्षम स्तर से तदताुिसार संशोधधत भवि माधिचत्र अुिमोठदतत करवाये जाेि के पश्चात ् ही पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककया जा सके गा। |
| 8. | मौके पर भव ि ववनयिमों के ववपररत ककये गये नमिााण को हटाये जाेि के उपरान्त एवं अुिमोठदतत भव ि माधिचत्रों के अुिसार नमिााण पाये जाेि पर ही पंजीकृ त वास्तुववदत द्वारा पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककया जााि होगा। |
| 9. | यठदत वास्तुववदत द्वारा गलत त्यों के आधार पर पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककये जाेि पर प्राधधकरण द्वारा ऐसे गलत पूणाता/अधधवास प्रमाण पत्र को नरिस्त ककया जा सके गा एवं प्राधधकरण की अलभशंषा पर राज्य सरकार द्वारा संबंधधत वास्तुववद् का पंजीकरण नरिस्त अथवा नलिक्म्बत ककया जा सके गा। |
17. दर्ण्डात्मक व्यवसथा (Penalty/Punishment Provision)
17.1 भव िनमिााण में नधिााररत मादितण्डों के उल्र्लं िहोेि या नमिााण माकि स्तर के अुिरूप हिीं होेि पर नमिााण को रोका जा सकता है एवं इसे आंलशक या पूणारूप से ध्वस्त कराया जा सके गा एवं ऐसे समस्त नमिााण की क्जम्मेदतारी अुिज्ञाधारी की होगी।
17.2 ऐसे ककसी पंजीकृ त तकीिकीववदत, क्जसके द्वारा व्यवसाय की आचरण संठहता का उल्र्लं िककया जााि अथवा ववनयिमों के ववपरीत भव ि माधिचत्र अुिमोदत/िसंशोध/िपूणाता प्रमाण-पत्र/अधधवास प्रमाण-पत्र जारी ककया जााि अथवा गलत कथ िककया जााि अथवा ककसी सारवा ित्य को गलत प्रस्तुत ककये जााि अथवा सारवा ि त्यों को छु पाये जााि पाया जाता है, के ववरु ि सक्षम अधधकारी द्वारा पंजीय ि नलिक्म्बत/रद्द ककया जाेि/स्थाई अथवा अस्थाई अवधध हेतु ब्लैकललस्ट करेि की कायावाही, सुविाई का अवसर ठदतया जाकर की जा सके गी तथा ववकासकताा से लमललभगत मातिे हुए तकीिकीववद् के ववरु िएफ.आई.आर. प्राधधकरण द्वारा की जाकर ववधधसम्मत कायावाही की जा सके गी।
17.3 गलत त्यों पर प्राप्त की गई अथवा त्यों को छु पाकर प्राप्त की गई स्वीकृ नत स्वतः नरिस्त माीि जायेगी एवं ऐसी नमिााण स्वीकृ नत प्राप्त करेि के ललये आवेदतकिताा को भी दतोषी मााि जायेगा।
17.4 सक्षम अधधकारी द्वारा दती गई भव िनमिााण स्वीकृ नत को स्वालम्व का आधार हिीं मााि जायेगा एवं वववाठदतत स्वालम्व की भूलम पर ठदतये गये नमिााण स्वीकृ नत के ललये प्राधधकरण क्जम्मेदतार हिीं होगा, तयोंकक नमिााण स्वीकृ नत के वल मात्र प्रश्गित भूलम पर तया नमिााण ककया जा सकता है अथवा अुिज्ञेय है यही दतशााता है।
17.5 भव िमाधिचत्र स्वीकृ नत की वैद्यता जारी करेि की ठदतािंक से 07 वषा तक होगी। परन्तु लीजडीड में नधिााररत अवधध में भूण्डि पर स्वतंत्र आवास के भूण्डिों में एक ईकाई का नमिााण एवं अन्य भूण्डिों में भूण्डि के अधधकतम भू-आच्छाठदतत क्षेत्र का 1/5 भाग का नमिााण ककया जााि होगा।
उतताुिसार नमिााण कर ललये जाेि पर पट्टे की नधिााररत नमिााण अवधध की शता का उल्र्लं िहिीं मााि जायेगा उतताुिसर नधिााररत अवधध में नमिााण हिीं ककये जाेि पर नयिमाुिसार पुािग्रहण शुल्क ववकासकताा द्वारा जमा करवाया जाकर लीजडीड में नधिााररत नमिााण अवधध को बढवाया जााि होगा।
17.6 भूण्डि पर भव ि नमिााण स्वीकृ नत/माधिचत्र अुिमोदत ि प्राप्त ककये बबाि भव ि नलिमात होेि पर नम् ििताललका अुिसार शास्ती दतेय होगी:-
| प्रकरण का वववरण | बबना र्कये गये सवीकृ नि ननमााण का प्रकार | बबना अनुमनि ननमााण शासीि |
| माधिचत्र स्वीकृ नत से ककया पूवा मौके पर गया नमिााण | भवि ववनयिमों के मापदतण्डों क े नमिााण (जो अुिरूप स्वीकृ नत योग्य है) | (i) गैर व्यावसानयक भूण्डिों में सकल नलिमात क्षेत्र x 90/- रू (ii) व्यावसानयक भूण्डिों में सकल नलिमात क्षेत्र x 150/-रू |
उपरोतताुिसार शाक्स्त ली जाकर भव िमाधिचत्र स्वीकृ नत जारी की जा सके गी।
(ii) भव ि ववनयिमों के ववपरीत ककये गये नमिााण को हटाये जाेि के उपरान्त ही भव ि माधिचत्र स्वीकृ नत जारी की जाीि होगी। 18. ननरसन थिा व्यावृन ि(Repeal and saving):
18.1 इ िववनयिमों के प्रभावशील होेि के साथ ही पूवा के भव िववनयिम तथा इसमें समय-समय पर ककये संशोध ितथा अन्य आदतेश स्वतः नरिस्त हो जायेंगे।
18.2 इ ि ववनयिमों के प्रभावशील होेि पर गिरीय क्षेत्र में प्रचललत ककसी अन्य अधधनयिम/नयिम के प्रावधाोिं में ववरोधाभास होेि पर प्रचललत अधधनयिम/नयिम के प्रावधा िलागू होंगे।
18.3 यठदत ककसी भूण्डि का आवंट/िपट्टा/लीजडीड/ीिलामी द्वारा ववक्रय ककसी भी प्रयोज ि हेतु सक्षम अधधकारी द्वारा जारी ककया जाता है, जो इ ि ववनयिमों में उल्लेखति सड़क की न्यूतिम चौडाई अथवा न्यूतिम क्षेत्रफल के मापदतण्डों की पूनता हिीं करता हो, तो ऐसी क्स्थनत में क्जस सड़क पर भूण्डि क्स्थत है उसकी चौडाई तथा भूण्डि क्षेत्रफल के आधार पर इ िववनयिमों के तहत मापदतण्ड रतिे हुए भव िनमिााण स्वीकृ नत जारी की जा सकें गी।
18.4 यठदत क्जला कलेतटर/राजस्व अधधकारी द्वारा पूवा में रूपांतररत भूलम पर आवेदतक द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृ नत प्राप्त कर नमिााण काया ककया गया है तथा वतामा ि में प्राधधकरण के क्षेत्राधधकार में आेि के कारण आवेदतक द्वारा यठदत भव ि माधिचत्र अुिमोदत/िसंशोध/िपूणाता प्रमाण पत्र/अधधवास प्रमाण-पत्र हेतु आवेदत िप्रस्तुत ककया जाता है तो गिरीय क्षेत्र में सक्म्मललत होेि से सक्षम स्तर से जारी स्वीकृ नत तथा संपररवता/िरूपांतरण आदतेश की शतों के अुिरूप ककये गये नमिााण को अािधधकृ त अथवा बबाि स्वीकृ नत नमिााण की श्रेणी में हिीं मााि जावेगा तथा ऐसे आवेदतोिं पर इ ि ववनयिमों के अुिसार भव ि नमिााण अुिज्ञा शुल्क व अन्य दतेय शुल्क ललये जाकर आवश्यक कायावाही नयिमाुिसार की जा सके गी।
प्राधधकरण द्वारा ऑलिाई िअथवा ऑफलाई िअथवा पंजीकृ त तकीिकीववदतों/वास्तुववदत द्वारा जारी भव ि माधिचत्र अुिमोदत/िभव ि पूणाता प्रमाण-पत्र/भव ि अधधवास प्रमाण-पत्र की सूचाि भव ि स्वामी का ािम, पता, मोबाईल ंि., ई-मेल एरेस/भव ि माधिचत्र आवेदत ि प्राक्प्त ठदतािंक/भव ि माधिचत्र अुिमोदत िठदतािंक तथा भव िस्थल के Latitude/Longitude/DigiPIN/भूण्डि की Satellite lMap (eg. Bhuwan-ISRO, Google Map, Bing Map, Open Street Maps, etc) पर लोके श ि आठदत गिरीय नकिाय की वेबसाईट पर पृथक ललंक के रूप में उपलब्ध करवाया जााि अनविाया होगा।
अनुसूची- 1
| क्र.सं. | भवनों का प्रकार | गनविवधधयों एवं काया संग ि |
| 1 | आवासीय | स्वतंत्र आवासीय, बहु-आवासीय, पलेट्स, ग्रुप हाउलसंग, स्टु डडयों अपाटामेंट, ररटायमेंट होम्स, हॉस्टल, फामा हाउस/पयाावरण मैत्री आवास, अकोडेबल हाउसेज । |
| 2 | वाखणक्ज्यक | कन्फे तशरिी बाजार बाजार, चारा बाजार, ािदत तेलर्/ी बाजार, पशु ािद्या/िदताल/मसाला/शुष्क फल बाजार, बारदतााि बाजार, चाय बाजार, ककरााि बाजार, मुगी उ्पादत बाजार, वस्त्र होजरी एवं गारमेंट बाजार लौह एवं इस्पात/हाडावेयर बाजार पेन्ट एवं वानािश बाजार प्थर पट्टी बाजार संगमरमर |
| एवं अन्य बबक्ल्डंग स्टो िबाजार इंट/बजरी/चूाि बाजार, सेीिटरी कफठटंग बाजार अन्य नमिााण सामग्री वस्तु बाजार म्स्य एवं मांस बाजार रसाय ि बाजार, औषध बाजार शल्य धचकक्सा/वैज्ञानकि उपकरण बाजार, कागज/ले िि सामग्री/पुस्तक प्रकाश ि बाजार, मुद्राणालय क्षेत्र इलेतट्रोनकि/ववद्युत सामा ि बाजार, ऑटोमोबाइल एवं अन्य इंजीनयिररंग पुजाा बाजार, लुबकिे ठटंग ऑयल बाजार, टायर एवं ट्यूब बाजार, पारम्पररक हस्तकला बाजार, लशल्पीकृ त प्रस्तर बाजार, पटााि बाजार, काडा बोडा कन्टेसिा एवं कागजी थैली बाजार, तम्बाकू एवं सहउ्पादत बाजार, प्लाक्स्टक उ्पादत बाजार क्राकरी एवं बता ि बाजार, सोाि, चॉदती, जवाहरात एवंर् िबाजार, चमा उ्पादत बाजार, साईककल बाजार, धातु उ्पादत बाजार, खलिौाि एवं ेिलकू दत के सामा िका बाजार, ुिदतरा दतुकाेि ररपेयर शॉप/सववास शॉप/ववववध ववनमिााण दतुका,ि साप्ताठहक बाजार/हाट बाजार, बेडडंग (क्स्थर) ककयोस्क, अौिपचाररक बूथ ुिदतरा दतुकाेि, र ेस्टोरेंट/कै फे टेररया नजिी क्षेत्र के व्यावसानयक प्रनतष्ाि,ि बैंक, प्रदतशाीि एवं बबक्री क्षेत्र, के टरर, पेट्रोल/गैस कफललंग स्टेश,ि इलेक्तट्रक व्हीकल चाक्जंिग स्टेश,ि जंक शॉप, पुष्प ववक्रे ता, डेयरी बूथ, फल एवं सब्जी की दतुका,ि ािई की दतुका,ि लसेिमा, लमीिप्लेतस, मल्टीप्लेतस, धमा कॉटा, वववाह स्थल, गेस्ट हाउस/लोक्जंग एवं बोडडंिग हाउस । | ||
| 3 | पयाट िइकाई | होटल, होटल हाउलसंग, ररसोटा/ररसोटा हाउलसंग/हैल्थ ररसोटा/स्पोटास ररसोटा/मोटल एवं पयाट िीिनत में उल्लेखति अन्य उपयोग। |
| 4 | संस्थागत | सरकारी एवं अािसरकारी कायाालय, स्वाय्त शास ि कायाालय, सरकारी आरक्षक्षत क्षेत्र, शैक्षखणक संस्था,ि धचकक्सा संस्था,ि ऑटो मोबाईल्स राईववंग स्कू ल, व्यावसानयक प्रबन्ध संस्था,ि होटल प्रबन्ध संस्था,ि ग्रामीण प्रबन्ध संस्था,ि स्वयंसेवी संस्थाऐं, औद्योधगक प्रलशक्षण संस्था,ि सरकारी/अाि सरकारी एवं सावाजनकि क्षेत्र के प्रलशक्षण संस्था, वोके शलि प्रलशक्षण संस्था,ि ेिलकू दत प्रलशक्षण संस्था,ि रे िबसेरा, धमाशाला, लशशु सदत/िकामकाजी मठहला सदत,ि वृािवस्था सदत,ि प्रौढ लशक्षा/लशक्षाकमी के न्द्र आठदत, कला, एवं हस्तकला प्रलशक्षण के न्द्र, आंगबिाडी के न्द्र, पैथोलॉक्जकल लैबोरेट्री/क्तलनकि/डाइग्ोिक्स्टक सेन्टर, प्रसूनत लिसंिग सदत,ि मात एवं लशशु स्वास््य के न्द्र, नजिी लिसंिग सदत,ि संग्रहालय, कला दतीधाा, प्लेेिटोररयम, मठहला सदत,ि सामुदतानयक के न्द्र, स्थायी व्यापार मेला भूलम, योग एवं साधाि के न्द्र, धालमाक एवं सामाक्जक श्मशा,ि कबस्तिा/िसीमेट्री, अक्ग्शिम ि के न्द्र, जेल, सांस्कृ नतक के न्द्र, सुधार/बाल अपराध सदत,ि टेललफो ि एतसचेंज, डार्कर, तार्रर नजिी कोररयर सेवा, टावर, एवं स्टेश,ि गैस दतूरदतशा ि के न्द्र, आकाशवाणी, दतूरसंचार बुककं ग/सप्लाई स्था,ि पुललस थााि, पुललस चौकी, पुललस लाइ,ि ािगररक सुरक्षा/होम गाडा, फोरक्न्सक ववभाग प्रयोगशाला, सभा भव,ि सॉफ्टवेयर एप्लीके श,ि कॉल सेन्टर, मेडडकल ट्रान्सकक्रपश,ि बायो इन्फोरमेठटक, वेब डडक्जटल डवलपमेंट सेन्टर, सूचाि प्रोद्योधगकी। |
| 5 | औद्योधगक | क ृ वष आधाररत उद्योग, यांबत्रकी, अलभयांबत्रकी, रसाय,ि एवं औषध उद्योग, धाक््वक उद्योग, वस्त्र उद्योग, ग्लास एवं लसरेलमक उद्योग, चमा उद्योग, सीमेंट उद्योग, जोखमि प्रधा ि उद्योग, प्लाक्स्टक उद्योग, ग्रेािईट उद्योग, संगमरमर उद्योग, एवं अन्य कठटंग एवं पॉलललशंग उद्योग, सेेिट्री वेयर उद्योग, सीमेंट उ्पादत उद्योग, बबजली सामग्री उद्योग, इलेतट्रानकि उद्योग, गललचा उद्योग, स्टील फीिचर उद्योग, वस्त्र रंगाई एवं छपाई उद्योग, टायर |
| ररट्रेडडंग उद्योग, वध एव अन्य मांस प्रौसेलसंग उद्योग, कु टीर/गृह उद्योग, डेयरी प्लांट, स्टो ि क्रे शर, ििि एवं दिता,ि ईंट चूाि भट्ट, भण्डारागार, भण्डारण एवं अ-ज्वलशिील वस्तुओं के ललए डडपो, कोल्ड स्टोरेज एवं दतुग्धप्रशीतक संयत्र, जंक याडा पेट्रोल उ्पादत ि डडपो गैस गोदताम कोल याडा, ईध,ि लकडी याडा, स्टीलयाडा, डेयरी उ्पादत योजाि, ऑटो सववास स्टेश।ि | ||
| 6 | वेयर हाउस/गोदताम | क ृ वष आधाररत वेयर हाउस, सामान्य वेयर हाउस, गैस गोदताम, भडाण्रण हेतु अन्य गोदताम। |
| 7 | आमोदत-प्रमोदत | स्पोट्ास कॉम्पलेतस, एम्यूजमेंट पाका । |
| 8 | ववशेष प्रकृ नत | ोिस कू डाकरकट संग्रह के न्द्र, ोिस कू डाकरकट उपचार संयत्र एवं नस्तिारण भूलम के भव,ि सीवरेज व गन्दता जल उपचार संयत्र, सुलभ शौचालय/पक्ब्लक शौचालय, चमड़ी एवं ह्डी संग्रह के न्द्र, वध गृह, वाटर कफल्टर एवं ट्रीटमेंट प्लान्ट, जल सेवा के जलाशय एवं पक्ब्लक स्टेश,ि प्याउ, पावरधग्रड स्टेश,ि ववद्युत उ्पादत िसंयत्र, पाका एवं ेिल के मैदता,ि अन्य ुिले स्था,ि क्स्वलमंग धथयेटर/रंगमंच, गोल्फ कोसा, पोलोग्राउण्ड, इण्डोर स्टेडडयम, पूल, ुिला आउटडोर स्टेडडयम, ेिलकू दत पररसर, रीजलि पाका /शहर स्तरीय पाका , पक्षी अभयारण्य, वस्पिनत पाका , प्राणी ववज्ञा ि पाका , यातायात प्रलशक्षण पाका , एतयूररयम, व्यापक पररवह ि कोररडोर, पाककंि ग स्थल, तांगा स्टेण्ड, ेि ला स्टेण्ड, बेलगाडी/ऊाँ टगाडी स्टेण्ड, ररतशा स्टेण्ड, टैतसी स्टेण्ड, बस स्टॉप, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेश,ि रेलवे सामा ियाडा, रेलवे याडा, एयर पोटा, हैलीपेड, एयर ाँगी चौकी, ट्रक टलमाल्सि/ट्रक स्टेण्ड, पथकर कारगो पररसर, गिर पाललका चू चौकी, बबक्री कर चौकी, चैक पोस्ट, बस ठटककट, बुककं ग एवं आरक्षण कायाालय, कन्टेरि सेवा पररसर, कृ वष अुिसंधा ि फामा, कृ वष फामा, पुष्प कृ वष फामा, ठटश्यूकल्चर, उपव,ि पौधशाला, मुगी पाल,ि डेयरी एवं सूअर/बकरी एवं भेड/अश्व फामा, कक्रके ट स्टेडडयम, स्पोटास तलब और एके डमी। |
ोिट:- उपरोतत ववशेष प्रकृ नत के भवोि की गनतववधधयों एवं काया के ललए भव िजहााँ भी आवश्यक हो मुख्य गिर नयिोजक, राजस्था िद्वारा माकि स्तर नधिााररत ककए जा सकें गे।
उतत अुिसूची को राज्य सरकार द्वारा संशोधधत ककया जा सके गा।
अनुसूची-2
| क्र.सं. | शु्क का प्रकार | ननमााण का प्रकार | शु्क दर रूपये में |
| 1. | जीच फीस (प्राथााि पत्र क े साथ दत ेय) भूण्डि क्षेत्रफल पर | गैर वाखणक्ज्यक भूण्डि (आवासीय/संस्थागत/पयाटि ईकाई/औद्योधगक/वेयर हाउस) | 15/- प्रनत वगामीटर (अधधकतम रालश 1,00,000/-) |
| वाखणक्ज्यक/लमधश्रत भूण्डि | 45/- प्रनत वगामीटर (अधधकतम रालश 3,00,000/-) | ||
| 2. | भवि माधिचत्र अुिमोदति शुल्क (अुिमोठदतत माधिचत्र जारी करेि से पूवा दतेय) | 500 व.मी. तक गैर वाखणक्ज्यक भूण्डि हेतु | × प्रस्ताववत मंक्जलों की संख्या भूण्िि का क्षेत्रफल व. भी. में x 30/- (उदताहरण-200 प.मी. के भूण्डि पर भू-तल व दतो मंक्जल प्रस्ताववत होेि पर रालश 3 x 200 x 30 18 000/-) |
| 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के वाखणक्ज्यक/लमधश्रत भूण्डि हेतु | प्रस्ताववत मंक्जलों की संख्या भूण्डि का क्षेत्रफल व मी. में x 95/(उदताहरण- 200 य.मी. के भूण्डि पर भू-तल व दतो मंक्जल प्रस्ताववत होेि पर रालश 3 x 200 x 95= 57000/-) | ||||
| 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूण्िि पर प्रस्ताववत सकल नलिमात क्षेत्र क े आधार पर नम्िि शुल्क दतेय होगा- | |||||
| (1) गैर वाखणक्ज्यक भूण्डि हेतु | 60/- प्रनत व. मी. | ||||
| (2) वाखणक्ज्यक/लमधश्रत भूण्डि ह ेतु | 95/- प्रनत व. मी. | ||||
| (3) पेट्रोल पम्प (समस्त क्षेत्रफल) | भूण्डि का क्षेत्रफल x 95/- प्रनत दत. मी. | ||||
| 3. | शहरी गरीबों को आधारभूत सुववधाएाँ (BSUP shelter fund) | बहुमंक्जले भवि (15 मीटर से अधधक ऊाँ चाई के भवि) | |||
| लमधश्रत/वाखणक्ज्यक | सकल नलिमात क्षेत्र के आधार पर 25/- प्रनत वगामीटर | ||||
| फामा हाउस/ आवासीय, संस्थागत/औद्योधगक/वेयर हाउस | सकल नलिमात क्षेत्र के आधार पर 10/- प्रनत वगामीटर | ||||
| 4. | वषाा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमाति रालश (ररफन्डेबल) भव ि(15 मीटर ऊाँ चाई तक) समस्त उपयोगों क े भूण्डिों हेत | भूण्डि (225 से अधधक व 500 वगामीटर तक) | 50000/- रूपये | ||
| भूण्डि (500 से अधधक व 750 वगामीटर तक) | 75000/- रूपये | ||||
| भूण्डि (750 से अधधक व 2500 वगामीटर तक) | 1 ला ि | ||||
| भूण्डि (2500 से अधधक व 4000 वगामीटर तक) | 2 ला ि | ||||
| भूण्डि (4000 से अधधक व 10000 वगामीटर तक) | 3 ला ि | ||||
| (10000 वगामीटर से भूण्डि अधधक) | 5 ला ि | ||||
| नोट- क्ज िप्रोजेतटों का ररयल एस्टेट (रेगुलेश िएण्ड डवलपमेंट) अधधनयिम, 2016 एवं इसके तहत बािये गये राजस्था ि ररयल एस्टेट (रेगुलेश ि एण्ड डवलपमेंट) नयिम, 2017 के प्रावधाोिं के तहत पंजीकरण करवाया जााि अनविाया है, ऐसे प्रोजतट्स को छोड़कर, अन्य प्रस्ताववत भवोिं हेतु उपरोतताुिसार नधिााररत अमाति रालश को नयिमाुिसार प्रावधाोिं की सुनक्श्चित करेि हेतु भव िनमिााण स्वीकृ नत जारी करेि से पूवा किदत बैंक राफ्ट/बैंक गारन्टी क े रूप में भव िनमिााता द्वारा प्राधधकरण को जमा कराेि होंगे। यह अमाति रालश अधधवास प्रमाण-पत्र जारी ककये जाेि के उपरान्त भव िनमिााता को लौटाई जा सके गी। | |||||
| 5. | वषाा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमाति रालश (ररफन्डेबल) भव ि(15 मीटर ऊाँ चाई | भूण्डि (750 से अधधक व 2500 वगामीटर तक) | 2 ला ि | ||
| भूण्डि (2500 से अधधक व 4000 4 ला िवगामीटर तक) | 4 ला ि | ||||
| स अधधक ऊाँ चाई के ) समस्त उपयोगों क े भूण्डिों हेतु | (4000 से अधधक व भूण्डि 10000 वगामीटर तक) | 6 ला ि | |||
| (10000 वगामीटर से भूण्डि अधधक) | 10 ला ि | ||||
| 6. | बेटरमेन्ट लेवी | आवासीय संस्थागत/पयाट ि ईकाई/औद्योधगक/वेयर हाउस/अमोदत-प्रमोदत उपयोग हेतु | आवासीय आरक्षक्षत दतर का 20 प्रनतशत | ||
| वाखणक्ज्यक उपयोग हेतु | आवासीय आरक्षक्षत दतर का 40 प्रनतशत | ||||
| क्जि भूण्डिों पर बहुमंक्जला भवि प्रस्ताववत है, ऐसे प्रकरणों को छोडकर अन्य समस्त प्रकरणों में बैटरमेंट लेवी भवि माधिचत्र जारी ककये जाेि से पूवा एक मुश्त जमा करवाई जाीि होगी। बहुमंक्जला भवि प्रस्ताववत होेि लेय बेटरमेंट लेवी की रालश ववकासकताा द्वारा नम्ाििुिसार पााँच ककश्तों में जमा करवाई जा सके गीः- | |||||
| वववरण | प्रनतशत | समयावधध | |||
| (i) | प्रथम ककश्त | बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत | भव िमाधिचत्र स्वीकृ नत जारी करेि से पूवा | ||
| (ii) | द्ववतीय ककश्त | बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत | भव िमाधिचत्र स्वीकृ नत जारी करेि की नतधथ से छह माह | ||
| (iii) | तृतीय ककश्त | बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत | भव िमाधिचत्र स्वीकृ नत जारी करेि की नतधथ से एक वषा | ||
| (iv) | चतुथा ककश्त | बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत | भव िमाधिचत्र स्वीकृ नत जारी करेि की नतधथ से एक वषा छह माह | ||
| (iv) | पंचम ककश्त | बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत | भव िमाधिचत्र स्वीकृ नत जारी करेि की नतधथ से दतो वषा | ||
| नोट:- 1. उपरोतताुिसार ककश्तों की रालश के उ्तर ठदतािंककत चैक (Post Dated Cheque) लेकर ही माधिचत्र स्वीकृ त ककये जावे। 2. उ्तर ठदतािंककत चैक (Post Dated Cheque) अस्वीकृ त (Dishonour) होेि पर चैक में उल्लेखति ठदतािंक से 15 प्रनतशत प्रनत वषा की दतर से ब्याज वसूलीिय होगा। 3. अंनतम ककस्त जमा होेि की ताररक तक सम्पूणा रालश जमा हिीं होेि पर अधधकतम छह माह में 15 प्रनतशत ब्याज की दतर से मय ब्याज रालश जमा करवाई जाीि होगी। 4. बेटरमेंट लेवी हेतु अनतररतत बी.ए.आर. क्षेत्र का न्यूतिम 15 प्रनतशत क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल की इकाईयां प्राधधकरण को रहि रीिि होगी। क्जसका उल्लेि गिरीय नकिाय द्वारा जारी स्वीकृ त माधिचत्र में एवं भवि माधिचत्र स्वीकृ नत पत्र में कराि अनविाया होगा। 5. यठदत बबन्दतु संख्या 03 में नधिााररत अवधध में सम्पूणा बेटरमेंट लेवी ब्याज जमा हिीं कराई जाती है तो रहि रेि गये इकाई का कब्जा कर बेचाि ककया जा सके गा। गिरीय नकिाय द्वारा इस अवधध को 15 प्रनतशत की दतर से ब्याज एवं बकाया मूल रालश की न्यूतिम 20 प्रनतशत की पैल्टिी के साथ 01 वषा के ललये बढाया जा सके गा। उतत ववस्ताररत अवधध में भी वांनछत रालश जमा हिीं करवाये जाेि पर अुिमोठदतत माधिचत्र स्वतः ही नरिस्त माेि जावेगें एवं प्राधधकरण द्वारा भवि का नमिााण काया रूकवाया जाकर भवि को सील करेि की कायावाही की जावेगी। 6. भवि का पूणाता प्रमाण पत्र/आंलशक पूणाता प्रमाण पत्र प्राधधकरण अथवा पंजीकृ त तकीिकीववद् द्वारा बेटरमेंट लेवी की सम्पूणा रालश मय ब्याज (यठदत दतेय हो तो) जमा होेि का अदतेय प्रमाण |
| पत्र/रहि मुतत प्रमाण पत्र प्राधधकरण द्वारा जारी ककये जाेि की सुनक्श्चितता उपरान्त ही जारी ककये जा सके गा। इसकी सम्पूणा क्जम्मेदतारी पूणाता प्रमाण पत्र/आंलशक पूणाता प्रमाण पत्र जारी करेि वाले गिरीय नकिाय के अधधकारी/पंजीकृ त तकीिकीववद् की होगी। 7. इि ववनयिमों से पूवा के अुिमोठदतत प्रकरणों में भी जहााँ ककस्तों में बेटरमेंट लेवी जमा करवाई जाीि हो, उमिें भी पूणाता प्रमाण पत्र प्राधधकरण/एमपैल्डि आकका टेतट द्वारा प्राधधकरण से अदतेय प्रमाण पत्र जारी करेि के पश्चात ् ही ऐसे प्रकरणों में पूणाता प्रमाण पत्र जारी ककये जायेंगे। ठदतािंककत चैक (Post Dated Cheque) जमा होेि की 8. बैटरमेन्ट लेवी हेतु समस्त उ्तर सुनक्श्चितता होेि के उपरान्त ही पूणाता/आंलशक पूणाता प्रमाण पत्र जारी ककया जावें। | |||
| 7. | लेबर सेस | 10 लाि रूपये की लागत तक के नजिी आवास नमिााण काया पर उपकर दत ेय हिीं होगा। अन्य भूण्डिों हेतु भवि नमिााण स्वीकृ नत जारी करेि से पूवा प्रथम वषा में ववकासकताा द्वारा ककये जा रहे नमिााण की लागत की 1 प्रनतशत की दतर से रालश श्रम ववभाग में जमा करवा कर रसीदत प्रस्तुत करीि होगी। भवि पूणाता प्रमाण पत्र जारी करेि से पूवा नमिााण लागत की कु ल 1 प्रनतशत रालश श्रम ववभाग में जमा कराकर श्रम ववभाग से अािपक््त प्रमाण पत्र प्राप्त ककया जााि होगा। | |
| 8. | फायर सेस | राज्य सरकार के आदतेश ठदतािंक 21.01.2020 के अुिसार अक्ग्शिमि रालश एक्तसस बैंक के के न्द्रीकृ त ािता सख्या 919010091350994 ािंच सी- स्कीम जोधपुर आई.एफ.एस. कोड UTIBOCCH274 में जमा कराीि होगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदतेशों के अुिसार अक्ग्शिमि अािपक््त प्रमाण पत्र लेाि एवं उसे पुि वैध करवााि अनविाया होगा। | |
| 9. | (i) भवि पूणाता प्रमाण पत्र | गैर वाखणक्ज्यक | 10/- प्रनत व.मी सकल नलिमात क्षेत्र पर, अधधकतम रालश 2.0 ला ि |
| लमधश्रत/वाखणक्ज्यक | 20/- प्रनत व.मी सकल नलिमात क्षेत्र पर, अधधकतम रालश 4.0 ला ि | ||
| (ii) भवि अधधवास प्रमाण पत्र | गैर व्यावसानयक | 05/- प्रनत व.मी सकल नलिमात क्षेत्र पर, अधधकतम रालश 1.0 ला ि | |
| लमधश्रत/वाखणक्ज्यक | 10/- प्रनत व.मी सकल नलिमात क्षेत्र पर, अधधकतम रालश 2.0 ला ि | ||
| 10. | भवन ववसािर- | ||
| यठदत ककसी पूवा नलिमात भवि के नलिमात क्षेत्र में ववस्तार ककया है तो अनतररतत प्रस्ताववत नमिााण क्षेत्र/मंक्जल पर क्र.सं. 1, 2 व 3 एवं बेटरमेंट लेवी (यठदत लागू हो तो) के अुिसार रालश दतेय होगी। ऐसे ववस्ताररत क्षेत्र हेतु नम्ाििुिसार दतेय फायर सेस, लेबर सेस आठदत जमा करवाेि होंगे। | |||
| 11. | अनुमोददि भवन मानधचत्र की वैध अवधध में संशोधन- | ||
| आवदतेक द्वारा एक बार नमिााण स्वीकृ नत प्राप्त करेि के पश्चात ् अुिमोठदतत भवि (Validity) माधिचत्र की वैध अवधध के दतौराि माधिचत्र संशोधधत कर अुिमोठदतत कराए जाते है, तो अुिमोदति शुल्क का 20 प्रनतशत दतेय होगा। | |||
| 12. | अनुमोददि भवन मानधचत्र की वैध अवधध र्पशचाि ् सशोधन- | ||
| यठदत नधिााररत वैध अवधध के पश्चात ् संशोधि करवाया जाता है तो अुिमोदति शुल्क का 40 प्रनतशत दत ेय होगा। | |||
| 13. | अनुमोददि भवन मानधचत्रों की अनुज्ञा अवधध बािने बाबि- | ||
| भवि माधिचत्रो की अुिज्ञा अवधध, भवि माधिचत्र अुिमोदति कर जारी ककये जाेि की ठदतािंक से सात |
| वषा दतेय होगी। नधिााररत अवधध के पश्चात भी नमिााण पूणा हिीं होेि पर अुिमोदति शुल्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर आगामी 02 वषा के ललए तथा इसके अनतररतत अवधध हेतु प्रनत वषा हेतु अुिमोदति शुल्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर माधिचत्र अुिज्ञा अवधध बढाई जा सके गी। | |
| 14. | राजकीय एवं अाि-राजकीय उपयोग के भवोिं की नमिााण स्वीकृ नत हेतु शुल्क दतेय हिीं होगा। सामाक्जक एव धालमाक कायों मे अग्रखण अलाभकारी पजीकृ त चैररटेबल संस्थाएाँ को लोक उपयोगी नकिे ति, सुववधाऐं यथा धचकक्सा सुववधाऐं, शैक्षखणक सुववधाऐं, वृािश्रम, अािथालय, ािरी क ु ष्ािश्रम, धमाशाला, नशिततजि के न्द्र, शिामुक्तत के न्द्र कन्याश्रम, बालगृह आठदत भवोिं तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ववलभन्ि ीिनतयों में उल्लेखति प्रावधाोिं अुिसार छू ट लागू होगी। |
| 15. | मैके नकिल पाककंि ग की सुनक्श्चितता करेि हेतु आवेदतक से प्रनत मैके नकिल कार पाककंि ग (सरफे स कार पाककंि ग के अनतररतत) एक लाि रूपये अमाति रालश बैंक गारंटी के रूप में ली जावेगी, भवि अुिज्ञा की अवधध 07 वषा की वैद्यता अुिसार बैंक गारन्टी की वैद्यता भी 07 वषा हेतु प्रस्तुत करीि होगी। उतत बैंक गारन्टी नधिााररत मैके नकिल कार पाककंि ग के नमिााण की सुनक्श्चितता के पश्चात ् भवि पूणाता प्रमाण पत्र जारी करेि पर लौटा दती जावेगी। |
| नोट :- उपरोतताुिसार ववठहत भवि नमिााण संबधी रालश हेतु आवेदतक द्वारा मांग पत्र जारी होेि की ठदतािंक से 60 ठदतवस की अवधध में मांग रालश जमा कराीि होगी। 60 ठदतवस की अवधध में रालश जमा ि होेि पर अगले 60 ठदतवस में 15 प्रनतशत ब्याज के साथ रालश जमा करायी जा सके गी। ब्याज की गणाि ववलम्ब अवधध के ललए ही की जावगी। मांग पत्र जारी होेि की ठदतािंक से यठदत 120 ठदतवस की अवधध में भी मांग रालश जमा ि होेि पर जांच शुल्क जब्त कर प्राप्त आवेदति को नरिस्त ककया जा सके गा। त्पश्चात ् आवेदतक को भवि नमिााण स्वीकृ नत हेतु पुःि आवेदति प्रस्तुत ककया जााि होगा। |
16 बहुनविास इकाई के भवोिं में योजािओं में आधाभूत सुववधाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रनत नविास इकाई 25000/- रूपये अनतररतत रालश (अन्य सभी दतेय शुल्क के अनतररतत) दतेय होगी।
17 गैर व्यावसानयक भूण्डिों पर नयिमाुिसार व्यवसानयक उपयोग प्रस्ताववत होेि पर व्यवसानयक उपयोग के क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षक्षत दतर का 40 प्रनतशत शुल्क दतेय होगा।
18 राज्य सरकार की ववलभन् िीिनतयों के तहत स्वीकृ त प्रोजेतट में ीिनत के अुिरूप प्रदत्त आंलशक/पूणा छू टें लागू होंगी।
19 ररटायामेंट होम्स की भव िनमिााण स्वीकृ नत हेतु भव िमाधिचत्र अुिमोदत िशुल्क एवं शहरी गरीबों को आधारभूत सुववधाऐं हेतु शुल्क लेय हिीं होगें।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 200अनुसूची-3
भवन ननमााण हेुि आर्वशयक शपथ पत्र/अनापजत् िप्रमाण पत्र/सदर्टाफके ट संबंधध ि ववभाग से प्रातर् िकया
| क्रसं | आनापजत्ि/सदटा र्फके ट | आर्वशयकाि | मानधचत्र अनुमोदन के समय | पूणााि प्रमाण पत्र के समय | अधधवास प्रमाण पत्र क े समय |
| 1. | Fire NOC | राज्य सरकार के आदतेश 20.01.2020 ठदतािंक क े अुिसार आवश्यक होेि पर | शपथ पत्र | - | स्थाई फायर एओिसी |
| 2. | Airport NOC | a. ववनयिम 4.15 (×) के अुिसार | माधिचत्र क े अुिमोदति समय प्रस्तुत ककया जााि है। | - | - |
| 3. | Environment NOC from Environment Department | 20,000 व.मी. से अधधक सकल नलिमात क्षेत्रफल होेि पर | शपथ पत्र | पूणाता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत ककया जााि है। | - |
| 4. | Consent to Establish from Pollution Control Board | 2500 व.मी. सकल नलिमात क्षेत्रफल होेि पर | शपथ पत्र | पूणाता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत ककया जााि है। | - |
| 5. | Consent to Operate from Pollution Control Board | 2500 व.मी. सकल नलिमात क्षेत्रफल होेि पर | शपथ पत्र | - | अधधवास प्रमाण पत्र प्राप्त ककये 3 जाेि से माह की अवधध म ें प्रस्तुत ककया जााि ह ै। |
| 6. | Labour Cess- No Dues Certificate | 10 लाि रूपये की लागत तक क े नजिी आवास नमिााण काया पर उपकर दत ेय हिीं होगा। शेष सभी पर उपकर दतेय होगा। | प्रथम वषा में ककये जाेि हेतु नमिााण क्षेत्रफल की रालश का 1 प्रनतशत | पूणाता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत ककया जााि है। | - |
| 7. | IBS NOC | Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and Shopping mall/Commercial Complexes. | शपथ पत्र | - | - |
| 8. | Rain water Harvesting | 225 वगामीटर तथा इससे अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों । | शपथ पत्र | पूणाता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत ककया जााि है। | - | ||
| 9. | Structural Certificate | 15 मी. से अधधक ऊाँ चाई के भवि हेतु | शपथ पत्र (प्रपत्र-7) | पूणाता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत ककया जााि है। (प्रपत्र- 8) | - | ||
| 10. | Service Drawings | 15 मी. से अधधक ऊाँ चाई के भवि प्रस्ताववत होेि पर। | शपथ पत्र | पूणाता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत ककया जााि है। | - | ||
| 11. | Green Building Certificate | 10,000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूण्डिों पर | शपथ पत्र | ग्रीि बबक्ल्डंग सठटाकफके ट | - | ||
| 12. | RECBC Certificate | 100 KW & above connected load or 120 KW & above contract demand non-residential building | शपथ पत्र | - | - |
ोिट :- उतत के अनतररतत ककसी ववशेष प्रकरण में राज्य सरकार के आदतेश अथवा प्राधधकरण के चाहे अुिसार आवश्यक दतस्तावेज सम्बंधधत संस्था/ववभाग से प्राप्त ककये जाेि होंगे।
अनुसूची 4
भवन ननमााण से संबंधधि पयाावरणीय शेिं जो र्क पयाावरण मैत्री हाउससंग में भी उपयोग की जावेगी।
क- 5000 वगा मीटर से उपर और 20000 वगा मीटर कि के सकल ननसमाि क्षेत्रफल के सलए अननवाया
| क्र.सं. | माध्यम | पयाावरणीय शेि |
| 1. | प्राकृ नतक नकिासी | प्राकृ नतक नकिासी प्रणाली की इलिेट और आउटलेट बबन्दतु को यथावत ् राि जाएगा पाीि के नबिााध बहाव को सुनक्श्चित करेि के ललए चैलि का आकार पयााप्त होाि चाठहए। |
| 2. | जल संरक्षण-वषाा जल संग्रहण और भू-जल पुभिारण | एक वषाा संग्रहण योजाि को डडजाइि करेि की आवश्यकता है क्जसमें पुभिारण नछद्रो/बोर (5000 वगा मीटर सकल नलिमात क्षेत्र पर कम से कम एक) ठदतया जाएगा। वषाा से संग्रहीत जल को र्रेलू कायों में पुःि उपयोग के ललए टैंक में इकट्ठा कराि चाठहए। यह सब एक पृथक पाीि की टंकी और पाईप लाईि की व्यवस्था के द्वारा ककया जाएगा ताकक यह जोधपुर जलापूनता के पेयजल में ि लमल सके । अनतररतत संग्रहीत ककये हुए बरसाती जल को इसकी सफाई की व्यवस्था के बादत पाइप लाईि के द्वारा पररसर में ट्यूबवेल बोर से जोडाि चाठहए। |
| 2. (क) | डिंजे (Unpaved area) का क्षेत्र, ुिले स्थाि का 20 प्रनतशत अथवा इससे ज्यादता होगा। | |
| 3. | ोिस अपलशष्ट प्रबंधि | अपलशष्ट के पृथतकरण के ललए भूलम पर अलग-अलग गीले और सूेि बबन्स उपलब्ध करवाए जाेि चाठहए। |
| 4. | ऊजाा | सावाजनकि स्थाोिं पर एल.ई.डी/सौर लाईटें लगाई जाीि चाठहए। |
| 5. | वायु की गुणवता एवं शोर | नमिााण काया के दतौराि धूल, धुआाँ और कू ड़ा-करकट रोकथाम मापांक जैसे कक स्कीि, मोरचाबंदती (Barricading) लगाई जाएगी। स्थल पर र ेत और सामग्री लाेि वाले ट्रकों के ललए प्लाक्स्टक/नतरपाल के कवरों का उपयोग ककया जााि चाठहए। |
| 5. (क) | डी.जी. सैट की नकिास लिी, यठदत लगाई गई हो, भवि से कम से कम 10 मीटर की दतूरी पर हो। यठदत वह 10 मीटर से कम की दतूरी पर है तो नकिास लिी को भवि से 3 मीटर उपर उािया जााि चाठहए। | |
| 6. | हररत कवर | प्रनत 50 वगा मीटर भूलम के ललए कम से कम 2 पेड लगाया जाएगा और इसकी दतेभिाल की जाएगी। इस उद्देश्य के ललए ववद्यमाि पेडों को भी मााि जाएगा। पेडों की स्थाीिय प्रजानतयों लगाेि को वरीयता दती जाीि चाठहए। |
| 6. (क) | जहााँ पेडों को काटेि की आवश्यकता हो तो 1:3 के अुिपात (1 पेड के कटेि पर 3 पेड लगााि) में इस आबंध के साथ प्रनतपूरक पेड लगाए जाएंगे कक ऐसे पेडों का ररिािव ककया जाएगा। | |
| 2. जल संरक्षण-बरसाती जल संग्रहण और भूजल पुभिारण | वहााँ बरसाती जल संग्रहण योजाि बािेि की आवश्यकता है जहााँ रीचाजा बोर (न्यूतिम 4000 वगा मीटर भूलम) पर एवं उपलब्ध होगा। जहााँ भी संभव हो बरसाती जल नकिास को रीचाजा बोर से जोडा जाए और अधधक जल, यठदत कोई हो, को या तो स्थल के सबसे ीिचे के बबन्दतु स े जोडा जाए यठदत प्राकृ नतक जल संसाधि ववद्यमाि हो, अथवा इसे शहर के बरसाती जल लाईि से जोडा जाए। | |
| 2. (क) | डिंजे (Unpaved area) का क्षेत्र, ुिले स्थाि का 20 प्रनतशत अथवा इससे ज्यादता होगा। | |
| 3. | ोिस अपलशष्ट | अपलशष्ट के पृथतकरण के ललए भूलम पर अलग-अलग गीले और सूेि बबन्स उपलब्ध करवाए जाेि चाठहए। |
| 4. | ऊजाा | सावाजनकि स्थाोिं पर एल.ई.डी/सौर लाईटें लगाई जाीि चाठहए। |
| 4. (क) | विीीिकरणीय उजाा स्त्रोत, जैसे कक प्रकाश वोल्टीय (Photo voltaic cells) अथवा ववंड लमल अथवा हाइबडि, से उ्पन्ि हुई बबजली जोडे गए प्रयुतत भार का न्यूतिम 1 प्रनतशत उपलब्ध करवाया जाए। | |
| 4. (ि) | ईि एवं विीीिकरणीय उजाा मंत्रालय के प्रावधाोिं के अुिसार 4 व्यक्ततयों के ललए 10 लीटर की न्यूतिम क्षमता के सोलर वॉटर हीटर लगाए जाेि चाठहए। | |
| 4. (ग) | क े न्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा फ्लाई ऐश बतिस के उपयोग के संबंध में समय-समय पर जारी आदतेश/अधधसूचाि/पररपत्र/संशोधधत | |
| प्रावधाोिं के तहत प्रावधाि करेि आवश्यक होगें। | ||
| 5. | वायु की गुणव्ता एवं शोर | नमिााण काया के दतौराि धूल, धु ाँआ और कू ड़ा-करकट रोकथाम मापांक जैसे कक स्कीि, मोरचाबंदती (Barricading) लगाई जाएगी। स्थल पर र ेत और सामग्री लाेि वाले ट्रकों के ललए प्लाक्स्टक/नतरपाल के कवरों का उपयोग ककया जााि चाठहए। |
ग- 50000 वगा मीटर से अधधक और 150000 वगा मीटर कि सकल ननसमा िक्षेत्र के सलए पयाावरणीय
| क्र.सं. | माध्यम | पयाावरणीय शेि |
| 1 . | प्राकृ नतक नकिासी | प्राकृ नतक नकिासी प्रणाली की इलिेट और आउटलेट बबन्दतु को यथावत ् राि जाएगा पाीि के नबिााध बहाव को सुनक्श्चित करेि के ललए चैलि का आकार पयााप्त होाि चाठहए। |
| 2. | जल संरक्षण- बरसाती जल संग्रहण और भूजल पुभिारण | वहााँ बरसाती जल संग्रहण योजाि बािेि की आवश्यकता है जहााँ रीचाजा बोर (न्यूतिम 4000 वगा मीटर भूलम) पर एवं उपलब्ध होगा। जहााँ भी संभव हो बरसाती जल नकिास को रीचाजा बोर से जोडा जाए और अधधक जल, यठदत कोई हो, को या तो स्थल के सबसे ीिचे के बबन्दतु स े जोडा जाए यठदत प्राकृ नतक जल संसाधि ववद्यमाि हो, अथवा इसे शहर के बरसाती जल लाईि से जोडा जाए। |
| (क) | डिंजे (Unpaved area) का क्षेत्र, ुिले स्था ि का 20 प्रनतशत अथवा इससे ज्यादता होगा। | |
| (ि) | सक्षम प्राधधकारी से अुिमोदति के बबाि भूजल हिीं नकिाला जाएगा। | |
| (ग) | नमिााण काया में पेय जल के उपयोग को कम ककया जाए। | |
| (र्) | जल संग्रहण को बढावा दतेेि के ललए लो फलो कफतसचर और सैन्सर का उपयोग ककया जाए। | |
| (ड) | दतोहरे प्लक्म्बंग लसस्टम के उपयोग से ग्रे और ब्लैक वॉटर अलग ककए जाएं। | |
| 3. | ोिस अपलशष्ट | अपलशष्ट के पृथतकरण के ललए भूलम पर अलग-अलग गीले और सूेि बबन्स उपलब्ध करवाए जाेि चाठहए। |
| (क) | सभी ॉि-िबॉयोडडग्रेडेबल अपलशष्ट, पुःिचक्रण प्राधधकृ त (Recyclers) करेि वाले को सुपुदता ककया जाए क्जसके ललए प्राधधकृ त पुःिचक्रण करेि वाले के साथ ललखति टाई-अप ककया जाए। | |
| (ि) | ककलो/टेेिमेंट/ठदति की क्षमता वाले आगेनकि वेस्ट न्यूतिम 0.3 कम्पोस्टर/वमीकल्चर वपट लगाए जाेि चाठहए जबकक एस टी पी कीचड को ािदत में बदतलेि के ललए उपयोग ककया जाए क्जसका उपयोग सील पर ककया जाए अथवा प्राधधकृ त पुःिचक्रण करेि वाले को सुपुदता ककया जाए। क्जसके ललए प्राधधकृ त पुःिचक्रण करेि वाले के साथ ललखति टाई-अप ककया जाए। | |
| 4. | ऊजाा | सावाजनकि स्थाोिं पर एल.ई.डी/सौर लाईटें लगाई जाीि चाठहए। |
| (क) | विीीिकरणीय उजाा स्त्रोत, जैसे कक प्रकाश वोल्टीय अथवा ववंडलमल अथवा हाइबडि, से उ्पन्ि हुई बबजली जोडे गए प्रयुतत भार का न्यूतिम 1 प्रनतशत उपलब्ध करवाया जाए। | |
| (ि) | ईि एवं विीीिकरणीय उजाा मंत्रालय के प्रावधाोिं के अुिसार 4 व्यक्ततयों के ललए 10 लीटर की न्यूतिम क्षमता के सोलर वॉटर हीटर लगाए जाेि चाठहए। | |
| (ग) | क े न्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा फ्लाई ऐश बतिस के उपयोग के संबंध में समय-समय पर जारी आदतेश/ अधधसूचाि/ पररपत्र/ संशोधधत प्रावधाोिं के तहत प्रावधाि करेि आवश्यक होगें। | |
| (र्) | (Passive solar design), भवोिं के परोक्ष सौर डडजाइि क्जमिें वास्तुकला्मक डडजाइि का उपयोग है, की अवधारणा द्वारा एकीकृ त परम्परागत उजाा-सक्षम उपकरणों जैसे कक मेके नकिल और इलेतट्रीकल पम्पस, पंेि, लाईठटंग त्व जैसे कक भवि आररएंटेशि, लैण्डस्के वपंग (Landscaping). सक्षम भवि आवरण, उपयुतत फ े शिट्रेशि (Fenestration), डडजाईि द्वारा ठदति के प्रकाश में बढोतरी और थमाल मास, के उपयोग से उजाा पित में कमी होगी। | |
| (ड) | ऊजाा दतक्षता ब्यूरो, भारत सरकार के समय-समय पर जारीमें यथा संस्तुत अनविाया अुिपालि मादितण्डों (सभी प्रयोज्य भवोिं के ललए) का पालि करते हुए भवोिं की कायाा्मक आवश्यताओं के ललए में उपयुतत व्यवस्था की जाए क्जससे उजाा प्रणाली का अधधकतम उपयोग हो, जो एक ववलशष्ट इन्डोर पयाावरण बािता है। | |
| 5. | वायु की गुणव्ता एवं शोर | नमिााण काया के दतौराि धूल, धु ाँआ और कू डा-करकट रोकथाम मापांक जैसे कक स्कीि, मोरचाबंदती लगाई जाएगी। स्थल पर रेत और सामग्री लाेि वाले ट्रकों के ललए प्लाक्स्टक/नतरपाल के कवरों का उपयोग ककया जााि चाठहए। |
| (क) | डी.जी. सैट की नकिास लिी, यठदत लगाई गई हो, भवि से कम से कम 10 मीटर की दतूरी पर हो। यठदत वह 10 मीटर से कम की दतूरी पर है तो नकिास लिी को भवि से 3 मीटर उपर उािया जााि चाठहए। | |
| 6. | हररत कवर | प्रनत 50 वगा मीटर भूलम के ललए कम से कम 2 पेड लगाया जाएगा और इसकी दतेभिाल की जाएगी। इस उदतदतेश्य के ललए ववद्यमाि पेडों को भी मााि जाएगा। |
| (क) | जहााँ पेडो को काटेि की आवश्यकता हो तो 1:3 के अुिपात (1 पेड के कटेि पर 3 पेड लगााि) में इस आबंध के साथ प्रनतपूरक पेड लगाए जाएगे कक ऐसे पेडों को ररिािव ककया जाएगा। | |
| 7. | 100 प्रनतशत अपलशष्ट जल के संशोधि की क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा संशोधधत जल को बगीचो में पाीि दतेेि और फ्ललशंग के ललए पुःिचकक्रत ककया जाए। | |
| 8. | पयाावरण अवसंरचाि जैसे कक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लैण्डस्के वपंग, बरसाती जल संग्रहण, पयाावरण हेतु पावर बैक-अप, संरचाि, पयाावरणीय नगिराीि, ोिस अपलशष्ट प्रबंधि और सौर एवं उजाा संरक्षण के उपाय पररभावषत कायों क्जम्मेदतारी वाली पयाावरण नगिराीि सलमनत द्वारा जारी रेि जाएाँ। |
नोटः- उपरोतत पयाावरणीय शतें उपरोतताुिसार अथवा संबंधधत ववभाग द्वारा समय-समय पर जारी ठदतशा- नदितेशों के अुिरूप पालाि सुनक्श्चित की जाीि होगी।
205 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)अनुसूची- 5
500्व. मी. कि के भूखर्ण्ड अथवा ऐसे भूखर्ण्ड जजनमें अधधकमि 500्व. मी. ननसमाि क्षेत्रफल प्रसािववि हो, पर
भवन ननमााण प्रारम्भ करने से पूवा प्राधधकरण में जमा करवाये जाने हेुि वांनछि दसािवेजों की चैकसलसट
| क्र.सं. | ववषय | संलग्न |
| 1 | (eg. Bhuwan- भूण्डि के Latitude/Longitude/DigiPIN/भूण्डि की Satellite Map ISRO, Google Map, Bing Map, Open Street Maps, etc) पर लोके श ि | |
| 2 | लीजडीड व साइट प्ला।ि (लीजडीड/स्वालम्व संबंधधत दतस्तावेजों का बार काउं लसल ऑफ इक्ण्डया द्वारा पंजीकृ त अधधवतता द्वारा प्रमाखणकरण मान्य होगा) | |
| 3 | प्रस्ताववत नमिााण का साईट प्लाि मय प्रस्ताववत सैटबैक व भवि की प्रस्ताववत ऊं चाई व मंक्जलों की संख्या। | |
| 4 | भूण्डि के वतामाि फोटोग्राफ, आवेदतक एवं तकीिकीववदत के हस्ताक्षर व ठदतािंक अंककत करते हुए। | |
| 5 | व्यवसानयक भूण्डिों में पाककंि ग हेतु प्रावधाि दतशशााते हुए तकीिकीववदत द्वारा प्रमाखणत पाककंि ग प्ला ि | |
| 6 | पंजीकृ त तकीिकीववदत का भवि ववनयिमों अुिसार प्रावधाोिं की अुिपालाि ककये जाेि का र्ोषणा-पत्र (प्रारूप-ब) | |
| 7 | आवेदतक द्वारा भवि ववनयिम की पालाि बाबत शपथ पत्र (प्रारूप-अ) | |
| 8 | लीज एवं गिरीय ववकास कर की जमा की रसीदत | |
| 9 | मांग-पत्र अुिसार भवि अुिज्ञा शुल्क जमा की रसीदत (Self-Assessment) (प्रारूप-स) | |
| 10 | श्रलमक उपकर रालश (10 लाि से अधधक नमिााण लागत पर नमिााण लागत का प्रनतशत) जमा की रसीदत । | |
| 11 | गिरीय ववकास आवासि एवं स्वाय्त शासि ववभाग के आदतेश ठदतािंक 21.01.2020 अुिसार दतेय होेि पर फायर सैस जमा की रसीदत | |
| 12 | मौके पर सैटबैक में भवि ववनयिमों के ववरूि नमिााण ाि होेि का शपथ-पत्र। ोिट- यठदत भूण्डि पर पूवा में ही बबाि स्वीकृ नत नमिााण ककया जा चुका है तथा यठदत ऐसा नमिााण भवि ववनयिमों के अुिरूप है तो उसकी नधिााररत शास्ती जमा करवाई जाीि होगी। यठदत ववद्यमाि नमिााण भवि ववनयिमों के प्रावधाोिं ववपरीत है तो ऐसे नमिााण को हटाये जाेि की सुनक्श्चितता के पश्चात ही उतत चेकललस्ट प्रमाखणत की जायेगी। | |
| 13 | अुिसूची-3 में उल्लेखति अािपक््त/शपथ पत्र | |
| 14 | प्रमाखणत ककया जाता है कक प्रश्गित भूण्डि एयरपोटा अथॉररटी/ एयरफोसा ववभाग द्वारा जारी कलर कॉ ंडेड जोनंिग मैप (CCZM) में रेड जोि में/आमी एररया से 100 मी. की पररधध/एस-5 क्षेत्र (नधिााररत ववशेष क्षेत्रों एवं ववशेष सड़कों)/अन्य प्रनतबंधधत क्षेत्र में क्स्थत हिीं है। |
अनुसूची- 6
प्राधधकरण से 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों पर भवन ननमााण सवीकृ नि प्राति करने हेुि वांनछि
दसािवेजों की चैकसलसट
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 206| क्र.सं | ववषय | संलग्न/लागू नहीं |
| 1. | प्राथााि पत्र में भूण्डि संख्या, योजाि का ािम, प्रस्ताववत भूण्डि एवं भवि का प्रयोजि तथा डाक का पूरा पता । | |
| 2. | नधिााररत जााँच शुल्क (चालाि की प्रनत) प्रस्ताववत भवि के प्रयोजािुिसार। | |
| 3. | आवेदतक का शपथ-पत्र। प्रारूप-द | |
| 4. | प्राधधकरण द्वारा जारी लीज डीड एवं साईट प्लाि की प्रनत। | |
| 5. | यठदत आवश्यक है तो, भूण्डि के सामेि सड़क को चौडा करेि के उद्देश्य से सड़क के साथ भूण्डि में से भू-पट्टी समवपात की जाेि के संबंध में सरेण्डर डीड तथा कब्जा संभलवाये जाेि का प्रमाण-पत्र। | |
| 6. | ंच मागा के साथ अन्य समस्त ठदतशाओं के ववद्यमाि भूलम/भूण्डि के भूण्डि के पहु फोटोग्राफ। | |
| 7. | प्रस्ताववत भवि के समस्त माधिचत्रों की भवि ववनयिम में वखणात प्रावधाोिं के अुिसार नधिााररत माप पर तीि प्रनतयााँ (साईट प्लाि 1:500 स्के ल एवं अन्य 1:100 या 1:200 स्के ल पर) | |
| 8. | प्रस्ताववत भवि के माधिचत्रों की सॉफ्ट कॉपी। | |
| 9. | वास्तुववद्/तकीिकीववज्ञ द्वारा शपथ-पत्र। प्रारूप-य | |
| 10. | अुिसूची-3 में उल्लेखति अािपक््त/शपथ पत्र | |
| 11. | अन्य दतस्तावेज यठदत आवश्यक हो। |
(प्रारूप-अ)
500 व.मी. कि के भूखर्ण्ड अथवा ऐसे भूखर्ण्ड जजनमें अधधकमि 500 व.मी. ननसमाि क्षेत्रफल प्रसािववि हो, हेुि
आवेदक द्वारा प्रसुिि र्कये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप
(100/- रु नॉन ज्युर्डडसशयल सटाम्प पर)
शपथ-पत्र (अर्ण्डरर्टेकं ग)
ाँ कक
ाँ करती हू
मैं ..............................पुत्र/पुत्री प्ीि श्री.................................. आयु....................... आयु .................... नविासी ...................... मेरे पूरे होश हवास में शपथपूवाक र्ोषणा करता हू 1. यह कक प्लाट म्बिर ....................... योजाि ....................... क्स्थत है, क्जसका क्षेत्रफल
ाँ तथा भूण्डि पर नविवावादत मेरा कब्जा है, ................................ वगामीटर है, का वैधानकि स्वालम्वधारी हू तथा कोई न्यानयक वादत अथवा अवाक्प्त की कायावाही इस भूण्डि के संबंध में लंबबत हिीं है।
2. यह कक उतत भूलम पूणातया मेरे स्वालम्व की है तथा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर/राज्य सरकार की अवाक्प्त में हिी आती है और ि ही भूलम आवप्त है।
3. यह कक राज्यादतेश अुिसार श्रलमक उपकर रालश श्रम ववभाग, जोधपुर में नयिमाुिसार मेरे द्वारा जमा करवाया जााि सुनक्श्चित ककया जायेगा।
4. यह कक मेरे द्वारा भूण्डि पर तहािाि ुिदताई एवं नमिााण करवाया जााि है। तहािाि ुिदताई व मकाि नमिााण के दतौराि पड़ोसी भूण्डिधाररयों को ककसी प्रकार की हाीि एवं क्षनत होती है, तो उसकी सम्पूणा क्जम्मेदतारी मेरी होगी। जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर की कोई क्जम्मेदतारी हिीं होगी। नमिााण काया के दतौराि ककसी प्रकार का कोई हजाा चिाा या हाीि होती है तो उसकी सम्पूणा क्जम्मेदतारी मेरी होगी। 5. यह कक मेरे द्वारा भवि का नमिााण भवि ववनयिमों के प्रावधाोिं अुिसार मापदतण्ड रतिे हुये जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में पंजीकृ त तकीिकीववदत से तैयार करवाकर ककया जावेगा भवि नमिााण में नधिााररत सैटबैक व पाककंि ग का प्रावधाि रतिे हुये ककया जायेगा। भवि ववनयिमों के प्रावधाोिं अुिसार वषाा जल संग्रहण वृक्षारोपण, ोिस कचरा नस्तिारण, जलमल नकिासी, अक्ग्शिमि आठदत प्रावधाि रेि जायेगे।
6. यह है कक भवि ववनयिमों के अुिसार भवि अुिज्ञा संबंधधत समस्त शुल्क मेरे द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में जमा करवा ठदतया गया है, और कोई शुल्क बकाया लगा तो मेरे द्वारा दतेय होगा।
7. यह कक मेरे द्वारा ककये गये नमिााण में यठदत भवि ववनयिमों का कोई उल्र्लि पाया जाता है तो जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर उतत उल्र्लि के खलिाफ कायावाही करेि हेतु स्वतंत्र होगी।
8. यह कक मेरे द्वारा भवि ववनयिमों के समस्त प्रावधाोिं की पालाि सुनक्श्चित की जावेगी।
(हसािक्षर शपथग्रदहाि)
सत्यापन
ं कक उपरोतत सूचाि मेरी नजिी जाकिारी
ाँ करती हू
मैं .......................................शपथग्रठहता यह स्यावपत करता हू में सही है एवं बबाि ककसी दतबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दती गई है तथा कोई भी त्य हिीं नछपाया गया है।
(हसािक्षर शपथग्रदहाि)
(प्रारूप-ब)
ाँ।
500 व.मी. कि के भूखर्ण्ड अथवा ऐसे भूखर्ण्ड जजनमें अधधकमि 500 व.मी. ननसमाि क्षेत्रफल प्रसािववि हो, हेुि वासुिववद्/पंजीकृ ि किनीकीववद द्वारा प्रसुिि र्कये जाने वाले प्रमाण पत्र घोषणा पत्र मैं .............................. (वास्तुववदत/तकीिकीववदत का ािम) क्जकिा कायाालय पता................................. में क्स्थत है पूरे होश हवाश में शपथपूवका नम्िि त्यों का वणाि करता हूभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 208 1. वास्तुववद्/तकनकिीववदत पंजीय िसं------------------------------------------------------------------------------
---------------------
2. भूण्डि स्वामी का ािम, पता एवं फो िंि.------------------------------------------------------ 3. भूण्डि क्जस हेतु माधिचत्र प्रमाखणत ककये जा रहे है का वववरण :-
(i) भूण्डि संख्या --------------------------------------------------------- (ii) योजाि का ािम --------------------------------------------------------- (iii) माप --------------------------------------------------------- (iv) क्षेत्रफल --------------------------------------------------------- (v) सड़क की चौड़ाई ---------------------------------------------------------
4. भव िके प्रस्ताववत मापदतण्ड-
(i) भव िके प्रस्ताववत सैटबैक
अग्र ---------------------------------------------------------
पाश्वा प्रथम --------------------------------------------------------- पाश्वा द्ववतीय --------------------------------------------------------- पीछे ---------------------------------------------------------
(ii) भव िकी प्रस्ताववत ऊं चाई (iii) मौके पर यठदत नलिमात भव िहो तो-
(अ) प्रचललत भव िववनयिमों के अुिसार नधिााररत सैटबैक छोड़कर समस्त तलों पर ककये गये नमिााण का सकल नलिमात क्षेत्रफल (ब) भव िववनयिमों के ववपरीत सैटबैक क्षेत्र में ककये गये नमिााण का, क्जसे आवेदतक द्वारा हटाया जााि है, का सकल नलिमात क्षेत्रफल
(iv) सभी मंक्जलों का सकल नलिमात क्षेत्रफल ------------------------------------------------------- (v) भव िके प्रस्ताववत मंक्जलों की संख्या व उकिा प्रस्ताववत उपयोग (vi) सभी मंक्जलों का कु ल गणाि योग्य नलिमात क्षेत्रफल बीएआर (vii) बेटरमेंट लेवी हेतु माकि बीएआर से अनतररतत बीएआर (viii) प्रस्ताववत पाककंि ग कार----------------------------------------------- स्कू टर-----------------------
---------------
(ix) रैविाटर हावेक्स्टंग----------------- प्रस्ताववत है/प्रस्ताववत हिी। (x) वृक्षारोपण का प्रावधा िप्रस्ताववत है/प्रस्ताववत हिी।
किनीकीववद् के हसािक्षर
(मय मोहर पंजीकरण क्रमांक के साथ)
सत्यापन
ाँ कक उपरोतत भूण्डि पर भवि
ाँ/करती हू
मैं ..................................... (तकीिकीववदत) वह स्यावपत करता हू माधिचत्र प्रचललत भवि ववनयिमों के तहत तैयार ककये गये है। माधिचत्र तैयार करते समय ववनयिमों की गलत व्याख्या हिीं की गई है एवं भवि माधिचत्र तैयार करते समय एवं प्रस्तुत करते समय कोई त्य छु पाया हिी गया है। उपरोतत सूचाि मेरी नजिी जाकिारी में सही है एवं बबाि ककसी दतबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दती गई है तथा कोई भी त्य हिी नछपाया गया है।
(हसािक्षर किनीकीववद्)
(प्रारूप-स)
500 व.मी. कि के भूखर्ण्ड अथवा ऐसे भूखर्ण्ड जजनमें अधधकमि 500 व.मी. ननसमाि क्षेत्रफल प्रसािववि हो, हेुि
भवन ववननयम 6.0 (प) हेुि पंजीकृ ि किनीकीववद/आवेदन द्वारा प्रसुिि र्कये जाने वाले मांग पत्र
भूखर्ण्ड का वववरण :- भूण्डि संख्या ................................................ योजाि का ािम ................................................ पता ................................................ भूण्डि की माप व क्षेत्रफल ................................................व
| क्र स. | वववरण | रासश |
| 1 | जांच शु्क आवासीय/संस्थागत/औद्योधगक/पयाटि ईकाई 15/- प्रनत वगामीटर (अधधकतम रालश 1,00,000/-) लमधश्रत/वाखणक्ज्यक 45 प्रनत वगामीटर (अधधकतम रालश 3,00,000/-) | |
| 2 | मानधचत्र अनुमोदन शु्क • आवासीय/संस्थागत/औद्योधगक/पयाट िईकाई प्रस्ताववत मंक्जलों की संख्या x भूण्डि का क्षेत्रफल वगामीटर में X 25/- • वाखणक्ज्यक भूण्डि हेतु प्रस्ताववत मंक्जलों की संख्या x भूण्डि का क्षेत्रफल वगामीटर में X 50/- | |
| 3 | वषाा जल संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेुि अमानि रासश- भूण्डि क्षेत्रफल 225 से अधधक व 500 वगामीटर तक 50000/- | |
| 4 | अनरिरक्ि बीएआर हेुि बेटरमेंट लेवी • आवासीय/संस्थागत/औद्योधगक/पयाट िईकाई उपयोग हेतु-आवासीय आरक्षक्षत दतर का 20 प्रनतशत • वाखणक्ज्यक आवासीय आरक्षक्षत दतर का 40 प्रनतशत | |
| 5 | भवन ववननयमों अनुसार मौके पर बबना अनुमनि ननसमाि ननमााण हेुि शासीि • गैर व्यावसानयक भूण्डिों में सकल नलिमात क्षेत्र x 90 • व्यावसानयक व लमधश्रत भूण्डिों में सकल नलिमात क्षेत्र x 150 | |
| 6 | अन्य शुल्क | |
| क ु ल रालश | ||
| रालश अक्षरे | ||
| 7 | नगरीय ववकास आवासन एवं सवायत्ि शासन ववभाग के आदेश ददनांक 21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सेस (50/- प्रनत वगामीटर सकल नलिमात क्षेत्र पर) | जमा रालश की रसीदत की प्रनत |
| 8 | सिमक उपकर रासश (10 लाि से अधधक नमिााण लागत पर नमिााण लागत का 1%) | जमा रालश की रसीदत की प्रनत |
वासुिववद्/किननकीववद के हसािक्षर
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 210(प्रारूप-द)
(आवेदतक द्वारा ठदतये जाेि वाला शपथ पत्र) शपथ-पत्र मैं/हम .................................................. आयु ............. वषा, नविासी ................................. शपथपूवाक बयाि करता/करती हू ाँ/करते हैं कक मेरे हमारे द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर की योजाि ......................................में भवि नमिााण हेतु सम्बक्न्धत भूलम का पूवा वववरण भूण्डि संख्या .......... के माधिचत्र प्रस्तुत ककए जा रहे है। मैं/हम शपथपूवाक नम्िि त्यों का वणाि करता/करती हू ाँ- 1. भूलम पूणातया मेरे हमारे स्वालम्व की है. ि ही मेरे हमारे द्वारा उतत भूण्डि को अथवा उतत भूण्डि के ककसी भू-भाग को ककसी अन्य व्यक्तत/संस्था को बेचाि/उपहार/भेंट/मोगेज राि गया है तथा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर/राज्य सरकार की अवाक्प्त में हिीं आती है और ि ही भूलम अवाप्त है।
2. प्रश्गित भूण्डि पर ककसी भी प्रकार का वादत-वववादत हिीं है तथा ककसी भी प्रकार का वादत माीििय न्यायालय में ववचाराधीि हिीं है एवं न्यायालय द्वारा ककसी भी प्रकार का स्थगि आदतेश जारी हिीं ककया गया है।
3. प्रस्ताववत भूण्डि पर ककसी भी प्रकार का मंठदतर/मक्स्जदत एच.टी. लाइि/स्थायी/अस्थायी नमिााण हिीं है। 4. मेरे द्वारा भवि नमिााण करते समय भवि ववनयिम/NBC के प्रावधाािुिसार सोलर पैलि/वषाा जल संग्रहण/राजस्थाि ववद्युत एजिी कन्जवेशि बबक्ल्डंग कोड/अक्ग्शिमि/पयाावरण संरक्षण/हररत क्षेत्र/ोिस कचारा नस्तिारण आठदत की सुनक्श्चितता की जावेगी एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदतेशों एवं पररपत्रों की पालाि भी की जावेगी।
5. मेरे द्वारा अक्ग्शिमि संबंधी आवश्यक मादितण्डों की अुिपालाि NBC के प्रावधाोिं के अुिसार की जावेगी एवं अधधवास प्रमाण-पत्र के आवेदति के साथ अक्ग्शिमि ववभाग का स्थाई अािपक््त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ठदतया जावेगा।
6. पररयोजाि में आग से बचाव हेतु भवि ववनयिम/NBC के प्रावधाि अुिसार क्षरण क्षेत्र प्रस्ताववत ककया गया है को अन्य उपयोग अथवा कमरों में शालमल हिीं ककया जावेगा। (यठदत लागू हो तो)
7. मेरे द्वारा भवि में आकाशीय बबजली से बचाव हेतु तडड़त चालक का प्रावधाि NBC के प्रावधाािुिसार ककया जााि जावेगा। (यठदत लागू हो तो)
8. मेरे द्वारा भवि माधिचत्रों में प्रस्ताववत पाककंि ग क्षेत्र का उपयोग के वल पाककंि ग हेतु ही ककया जावेगा। योजाि में प्रस्ताववत पाककंि ग का मेरे द्वारा के वल आवंटि ककया जावेगा एवं बेचाि हिीं ककया जावेगा। आगन्तुक पाककंि ग का मेरे द्वारा ककसी को भी आवंटि/बेचाि हिीं ककया जायेगा।
9. मेरे द्वारा भवि ववनयिम के प्रावधाि अुिसार आवश्यक पाककंि ग का 10 प्रनतशत EV Charging Facility के प्रावधाि की मौके पर सुनक्श्चितता की जावेगी।
10. भवि में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचललत भवि ववनयिम में ववनािठदताष्ट धाराओं के अुिसार ववशेष योग्यजि के ललए आवश्यक मापदतण्ड/सुववधाओं/साईि बोडा/ठदतशा नदितेशों की पालाि सुनक्श्चितता की जावेगी।
11. मेरे द्वारा भवि ववनयिम के प्रावधाि अुिसार भवि में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधाोिं की सुनक्श्चितता की जावेगी।
12. मेरे द्वारा भवि में र्प्येक ललफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) लसस्टम का प्रावधाि राि जावेगा।
13. मेरे द्वारा भवि ववनयिम के प्रावधाि अुिसार भवि में RECBC के प्रावधाोिं की सुनक्श्चितता की जावेगी।
(यठदत लागू हो तो)
14. मेरे द्वारा भूण्डि पर क्स्थत उच्च स्तर की ववद्युत लाईि के ीिचे सेफ्टी कॉररडोर को क्रोस करते हुए जो सड़क प्रस्ताववत की गई है उसकी भवि ववनयिम की ताललका- 18 अुिसार Vertical Ground Clearance उपलब्ध होती है। (यठदत लागू हो तो)
15. मेरे द्वारा प्रस्ताववत प्रोजेतट के उपयोगकतााओं/रहवालसयों की संख्या का आंकलि तदताुिसार भवि ववनयिम/NBC के प्रावधाि अुिसार पररयोजाि में नधिााररत क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट/वेस्ट वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (अपलशष्ट जल शुवकिरण) का नमिााण ककया जावेगा एवं उतत प्लान्ट को सुचारू रूप से संचालि की सुनक्श्चितता अधधवास प्रमाण पत्र जारी ककये जाेि से पूवा कर ली जावेगी।
211 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) 16. मेरे द्वारा भूण्डि से लगती हुई सभी सडकों का ववकास, फु टपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधाि ककया जावेगा, क्जस हेतु व्यय मेरे द्वारा ककया जावेगा।17. मेरे द्वारा प्रश्गित योजाि का बेचाि हेतु प्रचार-प्रसार अथवा ककसी व्यक्तत/फमा/संस्था को बेचाि/आवंटि/बुककं ग ककये जाेि से पूवा रेरा के अधधनयिम एवं नयिम के अुिसार राजस्थाि रेरा में योजाि का पंजीकरण करवा ललया जावेगा। (यठदत लागू हो तो)
18. मेरे द्वारा नयिमाुिसार संबंधधत ववभाग से आािपक््त प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में पूणाता/अधधवास प्रमाण-पत्र के समय प्रस्तुत कर ठदतया जावेगा।
19. मेरे द्वारा भवि का नमिााण भवि ववनयिम/NBC के प्रावधाि अुिसार पूणा ककये जाेि पर पूणाता एवं अधधवास प्रमाण पत्र प्राप्त ककया जावेगा।
20. उतत भवि नमिााण स्वीकृ नत के कारण यठदत जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर को ककसी न्यायालय या सक्षम अधधकारी के सक्षम ककसी कायावाही में कोई भी चिा ुिकसाि मुआवजा दतेाि पड़े या दतेेि योग्य हो तो मैं/हम उकिी इस क्षनत को पूणा करूं गा/करूं गी/करेंगे।
21. मेरे द्वारा ककसी त्य को छु पाया जाकर अथवा गलत त्य प्रस्तुत ककये जाेि पर जारी भवि नमिााण स्वीकृ नत को जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा नरिस्त ककया जाता है तो मुझे कोई आपक््त हिीं होगी एवं जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर नयिमाुिसार कायावाही ककये जाेि हेतु स्वतंत्र होगा।
22. भवि नमिााण स्वीकृ नत जारी ककये जाेि के पश्चात ् यठदत कोई शुल्क बकाया रहता है तो मैं बकाया शुल्क जमा ंगा।
करेि हेतु बाध्य रहू
यह की उपरोतताुिसार मेरे द्वारा पालाि हिीं ककये जाेि पर जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर मेरे ववरुि नयिमाुिसार कायावाही करेि/शाक्स्त आरोवपत करेि हेतु स्वतंत्र होगा एवं उसकी समस्त क्जम्मेदतारी मेरी होगी।
हसािक्षर शपथग्रदहाि मैं/हम ............................................................ शपथग्रठहता यह स्यावपत करता/करती हू ाँ करते हैं कक उपरोतत सूचाि मेरी/हमारी नजिी जाकिारी में सही है एवं बबाि ककसी दतबाव के स्वेच्छा से रू-ब-रू तहरीर कर दती गई है तथा कोई त्य हिीं नछपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे। स्थाि: ठदतािंक :
हसािक्षर शपथग्रदहाि
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 212(प्रारूप-य) (वास्तुववदत/तकीिकीववदत द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में भवि माधिचत्र प्रस्तुत ककये जाेि हेतु शपथ पत्र) शपथ-पत्र
मैं ......................................... पुत्र/पुत्री श्री......................................नविासी....................................... पूरे होश हवास में शपथपूवाक नम्िि त्यों का वणाि करता/करती हू ाँ ाँ 1. मैं आकका टेतट अधधनयिम, 1972 के अंतगात वास्तुकला पररषदत, ईि ठदतल्ली द्वारा पंजीकृ त आकका टेतट हू
ाँ।
पंजीयि म्बिर वषा तक के ललये पंजीकृ त हू
2. भूण्डि संख्या..........जो योजाि................................के अन्तगात है उसके प्रयोजािथा भवि माधिचत्र तैयार करेि एवं भवि के पयावेक्षण करेि का काया भूण्डिधारक द्वारा अधोहस्ताक्षरकताा को ठदतया गया हैं। 3. मेरे द्वारा योजाि के ले-आउट, योजाि से सम्बक्न्धत सभी दतस्तावेजों तथा प्रश्गित भूण्ड़ि का नरिीक्षण कर ललया गया है प्रश्गित भूण्डि का भू उपयोग स्वीकृ त योजाि के अुिरूप है।
4. भूण्डि का मौके पर डडमाके शि कर ठदतया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूण्डि का माप, आकार क्स्थनत व क्षेत्रफल स्वीकृ त योजाि के अुिरूप ही है।
5. मेरे द्वारा प्रचललत भवि ववनयिम एवं ेिशलि बबक्ल्डंग कोड के अुिसार भवि माधिचत्र तैयार ककये गये है। 6. प्रस्तुत भवि माधिचत्रों का ववस्तृत वववरण नम्ाििुिसार है :-
(i) भूण्ड़ि का ािप व क्षेत्रफल (ii) प्रस्ताववत भवि का प्रयोजि (iii) भूण्डि के सामेि क्स्थत सड़क का मागााधधकार (पट्टे के अुिसार) (iv) भवि के पैरामीटर साईट प्लाि/भवि ववनयिमों के अुिसारः- क्र.स. भवि के पैरामीटर अुिज्ञेय प्रस्ताववत 1.
| क्र.स. | भवि के पैरामीटर | अुिज्ञेय | प्रस्ताववत |
| 1. | सैटबैक (मी.) | ||
| सामेि | |||
| पाश्वा प्रथम | |||
| पाश्वा द्ववतीय | |||
| पीछे | |||
| 2. | आच्छाठदतत क्षेत्र | ||
| 3. | भवि की ऊाँ चाई | ||
| 4. | प्रस्ताववत मंक्जलों की संख्या | ||
| 5. | सकल नलिमात क्षेत्रफल | ||
| 6. | बी.ए.आर क्षेत्रफल | ||
| 7. | पाककंि ग | ||
| (i) भू-तल | |||
| (ii) बेसमेन्ट | |||
| (iii) क्स्टल्ट | |||
| क्र.स. | तलो का वववरण | सकल नलिमात क्षेत्रफल | गणाि योग्य नलिमात क्षेत्र (बी.ए.आर.) |
| 1 | बेसमेन्ट | ||
| 2 | बेसमेन्ट | ||
| 3 | क्स्टल्ट | ||
| 4 | भूतल |
| 5 | प्रथम मंक्जल | ||||
| 6 | द्ववतीय मंक्जल | ||||
| 7 | तृतीय मंक्जल | ||||
| 8 | ....... |
7. योजाि प्लाि में दतशाायी गयी सड़क, जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर की भूलम या अन्य भूलम पर ककसी प्रकार का अनतक्रमण भूण्डिधारी द्वारा हिीं ककया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजाि में दतशाायी अुिसार उपलब्ध है।
8. यठदत भवि नमिााता ककसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुतत करता है तो सम्बक्न्धत ववभाग को 48 र्ंटे में सूधचत करूं गा।
9. प्रचललत भवि ववनयिमों के मापदतण्डों एवं लीज डीड की शतों के अुिसार तैयार ककये गये हैं एवं ववनयिमों की ि तो गलत व्याख्या की गयी है एवं ि ही भवि माधिचत्र बािते समय कोई त्य छु पाया गया है। मेरी सेवा एवं दतेि-रेि में यठदत भवि नमिााता भवि नमिााण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृ त भवि नमिााण माधिचत्रों के अुिरूप ही नमिााण करवाया जावेगा।
10. प्रस्ताव को प्रस्तुत करेि से पूवा आवश्यक सूचािएं/स्पष्टीकरण इ्याठदत सम्बक्न्धत ववभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भूण्डि सड़क की नधिााररत चौड़ाई या अन्य ककन्हीं प्रनतबन्धों से प्रभाववत हिीं है।
11. यठदत ककसी भी अवस्था में उपरोतत त्यों के ववपरीत कु छ भी पाया जाये तो सम्बक्न्धत ववभाग कोई भी कायावाही मेरे ववरूि करेि के ललये सक्षम होगा क्जसमें माधिचत्रों की स्वीकृ नत रद्द कराि, अधोहस्ताक्षरकताा को ववभाग में माधिचत्र प्रस्तुत करेि की सेवा काया से हटााि भी शालमल होगा एवं काउलसंल आफ आकका टेतचर को उधचत कायावाही करेि हेतु सूधचत ककया जा सकता है।
12. आवेदतक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत ककये जाेि वाले ववलभन्ि आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकताा द्वारा स्यावपत माधिचत्रों की प्रनत (भवि ववनयिम प्रावधाोिं के अुिरूप) व गिरीय नकिाय में भवि माधिचत्र अुिमोदति बाबत ् ववलभन्ि मदतों के अंतगात जमा होेि वाली सम्पूणा रालश को चालाि संख्या ....................................... द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में जमा कराेि के उपरान्त उतत भूण्डि के ................................... (आवासीय/कॉमलशायल/औद्योधगक/संस्थानकि/पयाटि इकाई) प्रयोजािथा माधिचत्र अुिमोठदतत ककये जा रहे हैं।
आकका टेतट के हस्ताक्षर मय सील
ाँ कक ऊपर शपथ-पत्र मे ठदतये गये त्य मेरी जाकिारी में स्य हैं तथा इमिें कु छ मैं ऊपर वखणात आकका टेतट आज ठदतािंक................................ वषा ............................. को ...................... (शहर का ािम) में प्रमाखणत करता/करती हू भी हिीं छु पाया गया है। स्थाि : ठदतािंक :
आकका टेतट के हस्ताक्षर मय सीलभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 214 अनुसूची- 7
| क्र.सं | पंजीकृ ि वासुिववद् से भवन ननमााण अनुज्ञेय प्राति करने की प्र्रक्रया |
| 1. | आवेदतक को समस्त आवश्यक दतस्तावेजों एवं भवि माधिचत्रों के साथ को नधिााररत प्रपत्र में पंजीकृ त वास्तुववद् को आवेदति प्रस्तुत ककया जावेगा। |
| 2 | पंजीकृ त वास्तुववद् द्वारा भवि माधिचत्रों एवं दतस्तावेज नयिमाुिसार उपयुतत पाये जाेि पर आवेदतक को मांग पत्र जारी ककया जावेगा। |
| 3. | आवेदतक द्वारा मांग रालश जमा करवाये जाेि पर पंजीकृ त वास्तुववदत द्वारा भवि माधिचत्र स्वीकृ नत जारी की जाीि होगी। |
| 4. | आवेदतक द्वारा आवेदति के साथ प्रस्तुत समस्त दतस्तावेज, पंजीकृ त वास्तुववदत द्वारा जारी मांग पत्र, भवि माधिचत्र अुिमोदति हेतु जमा शुल्क की रसीदत की प्रनत, पंजीकृ त वास्तुववदत द्वारा जारी अुिमोठदतत माधिचत्रों की एक प्रनत जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में जमा करवाई जाीि होगी। |
| 5. | जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा आवेदतक से प्राप्त समस्त आवश्यक दतस्तावेजों मय शुल्क जमा होेि की सुनक्श्चितता उपरान्त आवेदतक को Acknowledgement Letter जारी ककया जााि आवश्यक होगा। |
| 6. | आवेदतक द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर से Acknowledgement Letter प्राप्त ककये जाेि के उपरान्त ही मौके पर नमिााण काया प्रारम्भ ककया जााि होगा अन्यथा मौके ककया गया नमिााण बबाि अुिमनत नमिााण की श्रेणी में मााि जावेगा एवं नयिमाुिसार शाक्स्त दतेय होगी। |
नोट :- 1. जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा पंजीकृ त वास्तुववदत द्वारा अुिमोठदतत भवि माधिचत्रों के प्राप्त प्रकरणो की सूची एक पृथक रक्जस्ट्रर में दतजा की जावेगी एवं ऐसे अुिमोठदतत भवि माधिचत्रों एवं अन्य संलग्ि दतस्तावेजों को ररकॉडा हेतु संधाररत ककया जााि होगा।
2. जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा वास्तुववदत द्वारा अुिमोठदतत भवि माधिचत्रों को वेब पॉटल पर अपलोड ककया जााि आवश्यक होगा।
प्रपत्र-1
(वास्तुववदत द्वारा भवि माधिचत्र स्वीकृ नत हेतु अुिमोदति पत्र) (गिर नयिोजि ववभाग से पंजीकृ त वास्तुववदत के Letter head पर जारी ककया जााि है।) पत्र क्रमांकः ठदतािंकः श्री ....................................................... पता- .......................................................
ववषयः- भूण्डि संख्या .......................... जो योजाि ............................. के अन्तगात है उसके .......................
प्रयोजािथा भवि माधिचत्र अुिमोदति बाबत ्।
1. उपरोतत ववषयान्तगात मेरे द्वारा भूण्डि संख्या.............जो ..................................योजाि के अन्तगात है उसके ...................... प्रयोजािथा भवि माधिचत्र अुिमोदति बाबत योजाि के ले-आउट, योजाि से सम्बक्न्धत सभी दतस्तावेजों तथा प्रश्गित भूण्ड़ि का नरिीक्षण कर ललया गया है प्रश्गित भूण्डि का भू उपयोग स्वीकृ त योजाि के अुिरूप है। भूण्डि का मौके पर डडमाके शि कर ठदतया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूण्डि का माप, आकार क्स्थनत व क्षेत्रफल स्वीकृ त योजाि के अुिरूप ही है।
2. मेरे द्वारा प्रचललत भवि ववनयिम एवं ेिशलि बबक्ल्डंग कोड के अुिसार भवि माधिचत्र तैयार ककये गये
| भूखण्ड एवं सवासमत्व/लेखा का वववरणः- | ||
| 1 | भूण्डि का वववरण | |
| 2 | भूण्डि का क्षेत्रफल | |
| 3 | भूण्डि के सामेि सड़क की चौडाई |
| 4 | भूण्डि के आवंटि की प्रकृ नत 90ए/90बी के तहत आवंठटत/ीिलामी ररयायती पर आवंठटत | प्रकरण में ठदतािंक ............................... को आवासीय प्रयोजािथा फ्री होल्ड लीजडीड जारी की गई। | NaN | ||||
| 5 | पुािगठति/एकल पट्टा/उप ववभाजि/एकल पट्टों से पुािगठति | NaN | |||||
| 6 | पररयोजाि-समूह आवास मुख्यमंत्री जि आवास योजाि/फ्लैट्स/स्टू डडयों अपाटामेन्ट/व्यावसानयक होटल/लमधश्रत उपयोग चेयर हाउस ररसोटा/मोटल/पयाटि ववभाग में पंजीकृ त है तो। | NaN | |||||
| 7 | आवेदतक का ािम | NaN | |||||
| 8 | लीजडीड/पट्टे की प्रनत, ािम हस्तान्तिरण आदतेश/उपववलभजि/पूगिािि आदतेश, नकिाय द्वारा जारी साईट प्लाि की प्रनत | संलग्ि की जाीि है। | NaN | ||||
| 9 | भवि अुिज्ञेय हेतु नधिााररत रालश जमा नकिाय में जमा कराेि की चालाि की प्रनत | सलग्ि की जाीि है। | NaN | ||||
| 10 | नमिााण अवधध की ठदतािंक | NaN | |||||
| भवि माधिचत्रों का तकीिकी ववश्लेषण भवि ववनयिम 2020 अुिसारः- | NaN | ||||||
| 11 | ववनयिम ........................... के अुिसार प्रनतबंधधत क्षेत्र/प्रभाववत है अथवा हिीं | NaN | |||||
| 12 | एयरपोटा/ एयरफोसा ववभाग एि.ओ.सी. आवश्यक है अथवा हिीं | NaN | |||||
| 13 | तकीिकी ववश्लेषण | जववप्रा के स्थल माधिचत्राुिसार/भवि ववनयिम अुिसार | आवेदतक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावाुिसार | नयिमाुिसार है अथवा हिीं | NaN | ||
| 1 | सैटबैक | NaN | |||||
| सामेि&I | ............. मी. | NaN | |||||
| पाश्वं&I | ............. मी. | NaN | |||||
| पाश्वं-॥ | ............. मी. | NaN | |||||
| पीछे | ............. मी. | NaN | |||||
| 2 | अधधकतम आच्छादत ि | ................प्रनतशत (...................व.मी.) | NaN | ||||
| 3 | अधधकतम ऊाँ चाई | NaN | |||||
| 4 | क ु ल तलों की संख्या एवं उकिा क्षेत्रफल (1) बेसमेंट (ii) क्स्टल्ट (ii) प्रथम मंक्जल (iv) द्ववतीय मंक्जल (v) तृतीय मंक्जल (vi) .................... | NaN | |||||
| 5 | सकल नलिमात क्षेत्रफल | NaN | |||||
| 6 | बी. ए. आर. | .................... (................ व.मी.) | NaN | ||||
| 7 | पाककंि ग | ......... ईसीयू ........... कार + ................... स्कू टर | NaN | ||||
| 8 | ग्रीि एररया | NaN | |||||
| 9 | व्यावसानयक (ररटेल) | NaN | |||||
| 10 | सावाजनकि सुववधायें | NaN | |||||
| 18 | पयाावरण हेतु वृक्षारोपण | NaN | |||||
| 19 | सोललड वेस्ट का ोिस अपलशष्ट के पृथतकरण, भण्डारण, ववके क्न्द्रत प्रसंस्करण के ललए एक अलग स्थल धचक्न्हत ककया जााि होगा। | NaN | |||||
| 20 आगन्तुक पाककंि ग का दतशााया जााि | NaN | ||||||
| 21 | EV Charging Facility | NaN | |||||
| 22 | पाककंि ग के प्रावधाोिं की पालाि | NaN | |||||
| 23 | ा लेशि प्ला ि पाककंि ग सकु | NaN | |||||
| 24 | ववशेष योग्यजोिं ह ेतु ाँच प्रवेश पथ/ उप-पथ/ पहु मागा/ र ैम्प/ शौचालय/ पाककंि ग आठदत का प्रावधा ि | NaN | |||||
| 29 | पयाटि पंजीकृ त ईकाई/समूह आवास में कमरों/फ्लैट्स की संख्या | NaN | |||||
| 30 | बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड | NaN | |||||
| 31 | भवि ववनयिम के अुिरूप नमिााण बबाि अुिमनत शाक्स्त | NaN | |||||
| 32 | लेबर सेस | NaN | |||||
| 33 | अक्ग्शिमि शुल्क | NaN | |||||
| 34 | प्रस्ताववत बी.ए.आर. ई.डब्ल्यू. एस./एल.आई.जी. ह ेतु प्रावधाि/एवज में रालश | NaN | |||||
| 35 | सौर ऊजाा का प्रावधा ि | NaN | |||||
| 36 | अन्य | NaN |
3. योजाि प्ला िमें दतशाायी गयी सड़क, जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर की भूलम या अन्य भूलम पर ककसी प्रकार का अनतक्रमण भूण्डिधारी द्वारा हिीं ककया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजाि में दतशाायी अुिसार उपलब्ध है।
4. यठदत भव िनमिााता ककसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुतत करता है तो सम्बक्न्धत ववभाग को 48र् ंटे में सूधचत करूं गा।
5. प्रचललत भव िववनयिम के मादितण्डों एवं लीज डीड की शतों के अुिसार तैयार ककये गये हैं एवं ववनयिमों की ितो गलत व्याख्या की गयी है एवं िही भव िमाधिचत्र बािते समय कोई त्य छु पाया गया है।
217 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) 6. भव ि माधिचत्र अुिमोदत ि करेि से पूवा आवश्यक सूचािएं/स्पष्टीकरण इ्याठदत सम्बक्न्धत ववभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भूण्डि सड़क की नधिााररत चौड़ाई या अन्य ककन्हीं प्रनतबन्धों से प्रभाववत हिीं है।
7. यठदत ककसी भी अवस्था में उपरोतत त्यों के ववपरीत कु छ भी पाया जाये तो सम्बक्न्धत ववभाग कोई भी कायावाही मेरे ववरू िकरेि के ललये सक्षम होगा क्जसमें माधिचत्रों की स्वीकृ नत रद्द कराि, अधोहस्ताक्षरकताा को ववभाग में माधिचत्र प्रस्तुत करेि की सेवा काया से हटााि भी शालमल होगा एवं काउलसंल आफ आकका टेतचर को उधचत कायावाही करेि हेतु सूधचत ककया जा सकता है।
8. आवेदतक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत ककये जाेि वाले ववलभन् िआवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकताा द्वारा स्यावपत माधिचत्रों की प्रनत (भव ि ववनयिम प्रावधाोिं के अुिरूप) व गिरीय नकिाय में भव िमाधिचत्र अुिमोदत िबाबत ् ववलभन् िमदतों के अंतगात जमा होेि वाली सम्पूणा रालश को चाला ि संख्या ................................द्वारा जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में जमा कराेि के उपरान्त उतत भूण्डि के आवासीय/कॉमलशायल/औद्योधगक/संस्थानकि प्रयोजािथा माधिचत्र अुिमोठदतत ककये जा रहे हैं।
संलग् िअुिमोठदतत माधिचत्र। (संख्या ...............................)
पंजीकृ त वास्तुववदत के हस्ताक्षर मय सील प्रनतललपी नम् ििको सूचािथा प्रेवषत है :- सधचव, जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर.................................. ।
पंजीकृ त वास्तुववदत के हस्ताक्षर मय सील
प्रपत्र-2
(पंजीकृत वास्तुववदत के Letter head पर जारी ककया जााि है) मांग पत्र (Demand Letter)
श्री/श्रीमनत ...................... ....................................
महोदतय/महोदतया, राज्य सरकार द्वारा पंजीकृ त होेि के कारण अधोहस्ताक्षरकताा को आपके द्वारा ठदतािंक ..................... को भूण्डि सं. ............. क्षेत्रफल ......................... वगामीटर, पता ....................... .................................................................................. हेतु ..................................... प्रयोजािथा भवि माधिचत्र अुिमोदति/भवि नमिााण स्वीकृ नत हेतु आवेदति ककया गया है।
ाँ/करती हू
उतत प्रस्ताववत भवि क्जसकी कु ल नलिमात क्षेत्रफल ............................. वगामीटर तथा ऊाँ चाई ...................... मीटर है, के ललए की गयी शुल्क गणाि सलग्कि (पररलशष्ट अ) के अुिसार ................... (नकिाय का ािम) में कु ल रालश रूपये ...................का भुगताि कराते हुए अधोहस्ताक्षरकताा का जमा पची मय इस बाबत ् शपथ-पत्र, कक "यठदत उतत भवि/भूण्डि के संबंध में गिरीय नकिाय द्वारा मवि माधिचत्र अुिमोदति से पूवा अथवा पश्चात भी ककसी मदत की अदतेय रालश की मांग की जाती है तो मेरे द्वारा मांग पत्र में नधिााररत समयावधध के दतौराि जमा कराठदतया जावेगा ओर यठदत में उतत शपथ की अवहेलाि करता हू ाँ तो गिरीय नकिाय उतत भवि को सीज करेि अथवा ध्वस्त करेि हेतु स्वतंत्र होगी." उपलब्ध करााि सुनक्श्चित करायें।
• पाककंि ग/वषाा जल संचय/िवृक्षारोपण/पयाावरण अािपक््त के प्रावधाोिं की पालाि सुनक्श्चित ककये जाेि हेतु भव िववनयिम के अुिसार शपथ-पत्र/अण्डरटेककं ग प्रस्तुत करें।
• आप द्वारा अक्ग्शिम िसंबंधी आवश्यक मादितण्डों की अुिपालाि सुनक्श्चित की जाीि होगी एवं अधधवास प्रमाण के आवदते िके साथ अक्ग्शिम िववभाग का स्थाई अािपक््त प्रमाण पत्र प्रस्तुत ककया जााि होगा, अतः उपरोतत के संबंध में आप शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अक्ग्शिम िशुल्क की रालश रूपये ...................../- फायर सेस हेतु संबंधधत बैंक ािता संख्या ..................................,भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 218 Bank, Branch ................................ में जमा करवाकर जमा रसीदत की प्रनत अधोहस्ताक्षरकताा को प्रस्तुत करें।
• लेबर सेस राज्य सरकार के आदतेश क्रमांक प.18 (25) विववव/सामान्य/2014 ठदतािंक 24.06.2020 के अुिसार जमा कराया जाकर रसीदत की प्रनत अधोहस्ताक्षरकताा को प्रस्तुत करें। ोिटः- भवि ववनयिम, 2025 की अुिसूची 2 के अुिसार मांग पत्र जारी होेि के ठदतवस से 60 ठदतवस में रालश जमा करीि होगी। 60 ठदतवस में रालश जमा ि होेि पर अगले 60 ठदतवस में 15 प्रनतशत ब्याज के साथ रालश जमा करायी जावेगी।
उतत मांग रालश जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर में जमा करा कर सूधचत करें ताकक भवि माधिचत्र अुिमोदति/नमिााण जारी की जा सके । भवदतीय (नाम मय हसािक्षर) पंजीकृ ि वासुिववद प्रनसिलवपः- ननम्न को सूचनाथा एवं आर्वशयक कायावाही हेुि प्रेवषि है। 1. सधचव, जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर । 2. अक्ग्शिमि अधधकारी गिर नगिम जोधपुर। 3. क्षेत्रीय श्रम कायाालय जोधपुर। (नाम मय हसािक्षर) पंजीकृ ि वासुिववद219 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)
प्रपत्र-3
| क्स्थनत भूण्डि की (भू-नदितेशांक, भूण्डि संख्या, स्कीम का ािम/सिरा संख्या मय राजस्व ग्राम एवं गिरीय क्षेत्र) | |||||
| भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल | |||||
| भूखर्ण्ड पर प्रसािववि भवन का प्रयोजन | |||||
| भवन की प्रसािववि ऊँ चाई | |||||
| माकि बी.ए.आर. | |||||
| प्रस्ताववत बी.ए.आर. | |||||
| आवासीय आरक्षक्षत दतर | |||||
| क्र. सं. | ववसभन्न शु्क मदों का वववरण | शु्क गणना | |||
| संख्या/क्षेत्रफल (व.मी.) | दतर/प्रनत इकाई (रूपयों में) | शुल्क गणाि (रूपयों में) | ववशेष वववरण | ||
| 1. प्राथााि पत्र/आवेदति शुल्क (एक मुश्त नधिााररत) | |||||
| 2. माधिचत्र जॉच शुल्क (भूण्डि के क्षेत्रफल पर) | |||||
| 3. अुिमोदति शुल्क | (i) आवासीय (ii) व्यवसानयक (iii) संस्थानकि (सकल नलिमात क्षेत्रफल पर) | ||||
| 4. शेल्टर फण्ड (BSUP) (सकल नलिमात क्षेत्रफल पर) | |||||
| 5. बेटरमेंट लेवी (माकि बी.ए.आर. से अधधक प्रस्ताववत बी. ए.आर. पर) | |||||
| 6. मलबा धरोहर रालश (भूण्डि के क्षेत्रफल अुिसार) | |||||
| 7. वषाा जल संग्रहण शुल्क (भूण्डि के क्षेत्रफल अुिसार) | |||||
| 8. EWS/LIG हेतु अनतररतत शेल्टर फण्ड | |||||
| 9. अनतररतत आवासीय इकाई शुल्क | |||||
| 10. अमाति रालश (पाककंि ग) | (रालश प्रनत ई.सी.यू. पर) | ||||
| 11. मैके नकिल पाककंि ग | (रालश प्रनत कार पर) | ||||
| 12. बबाि अुिमनत नमिााण शाक्स्त (सकल नलिमात क्षेत्रफल पर) | |||||
| 13. कु ल योग | |||||
| 14. श्रलमक उपकर | |||||
| 15. अक्ग्शिमि सुववधा हेतु दतेय शुल्क (सकल नलिमात क्षेत्रफल पर) | |||||
| पंजीकृ ि वासुिववद के हसािक्षर |
(प्रारूप-र)
पंजीकृ ि वासुिववद/किनीकीववद द्वारा अनुमोददि भवन मानधचत्रों को जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा
प्राजति सवीकार की सूचना
(Acknowledgement Letter)
आवेदतक का ािम ..............................................................................................................
आवेदतक का पता ..............................................................................................................
ववषयः- आवेठदतत भूण्डि सं. .......................... योजाि ................................. शहर ...................... हेतु प्रस्तुत भवि नमिााण से संबंधधत दतस्तावेजों की Acknowledgement बाबत ्।
उपरोतत ववषयातगात आप द्वारा आवेठदतत भूण्डि सं. ........................ योजाि ..................... शहर ...................... के भवि नमिााण स्वीकृ नत से सम्बक्न्धत सम्पूणा दतस्तावेज मय पंजीकृ त वास्तुववद् से अुिमोठदतत कायाालय में प्राप्त हो चुके हैं। आप द्वारा भवि ववनयिमों के प्रावधाोिं की सुनक्श्च्तिा करते हुए भवि नमिााण ककया जा सके गा। भवि ववनयिमों के मादितण्डों का उल्र्लंि होेि पर सम्पूणा क्जम्मेदतारी भूण्डिधारी की होगी एवं जोधपुर ववकास प्राधधकरण, जोधपुर द्वारा ऐसे भवि ववनयिमों के ववपरीत नमिााण को नयिमाुिसार सीज अथवा ध्वस्त ककया जा सके गा।
सक्षम अधधकारी
पदनाम
221 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)प्रपत्र-4
Application/Intimation (in case of certificate issued by Empanelled Architect) for Completion Certificate/Partial Completion Certificate (to be submitted by the Developer)
To, ………………………………. ……………………………… ………………………………
Subject :- Application for Issuing/intimation of Completion Certificate/Partial Completion Certificate
Sir/Madam,
This is to inform you that we have completed all the development works in our project "______(Name of the project)______" located at ___________(Address of Project)_________ as per latest Approved Building Plans issued by ________________ dated__________ .
We have deposited the Completion Certificate fee of Rs. __________/- in the Jodhpur Development Authority.
We are submitting all the requisite documents along with documents as per prescribed checklist. Kindly issue the Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the said project.
OR
We have obtained Completion Certificate/Partial Completion Certificate on date __/__/____ from the empanelled Architect ________________________________ (name), _________________________ (Registration no.). the copy of the Completion Certificate/Partial Completion Certificate along with documents as per prescribed checklist are enclosed for your kind intimation.
(Enclosed:- Annexures as per attached list)
(Seal and Sign)
……………………………………… Name of the Developer/Promoter
| List of Documents to be submitted with application/intimation for Completion Certificate/Partial Completion Certificate | |||
| S.No | Documents | Annexure's | Page Nos. |
| 1 | Checklist of Completion Certificate | Annexure 1 | |
| 2 | CC Fee deposition Receipt | Annexure 2 | |
| 3 | Copy of Lease deed and Site Plan (issued by the Jodhpur Deveopment | Annexure 3 |
| Authority/other Authority) | |||||
| 4 | As-Built Drawings (Attested by Empaneled Architect) | Annexure 4 | |||
| 5 | Copy of Latest Approved Building Plans with Approval Letter (On the basis of which CC is issued) | Annexure 5 | |||
| 6 | Certified Copy of Google Map (with Latitude & Longitude) | Annexure 6 | |||
| 7 | Site Photographs (from all the sides) (Building Blocks/Internal/Outer Development Works) | Annexure 7 | |||
| 8 | Certificate of Structural Engineer | Annexure 8 | |||
| 9 | Affidavit for Compliances of Part-VI of NBC and Earthquake resistance provisions (Attested by the Architect, Structural Engineer and Developer of the Project) | Annexure 9 | |||
| 10 | • NOC from Environment Dept. (if applicable) • Consent to Establish from Pollution Control Board | Annexure 11 | |||
| 11 | Certificate from Labour Department for deposition of complete Labour Cess | Annexure 10 | |||
| 12 | List of EWS/LIG units and Status of Completion & Allotment (if applicable) | Annexure 11 | |||
| 13 | Declaration of Promoter regarding internal development works of Residential Units/Flats/Commercial Units etc. | ||||
| 14 | Receipt of deposition of all PDC's for Betterment Levy | ||||
| 15 | Working/Services Drawings of the Project The scanned copy of all the drawings can be submitted in Pen-drive having Seal and sign of Concerned Consultant, Project Architect and Developer in separate folders as mentioned below. | Annexure 12/Scanned Copies in Pendrive | |||
| i) | All Working Drawings | Sub-Annexure 15.1 | |||
| ii) | All Structural Drawings | Sub-Annexure 15.2 | |||
| iii) | All Electrical Drawings | Sub-Annexure 15.3 | |||
| iv) | Plumbing & Water Supply Drawings | Sub-Annexure 15.4 | |||
| v) | Storm Water and Sewerage Drawings | Sub-Annexure 15.5 | |||
| vi) | Fire Fighting Drawings | Sub-Annexure 15.6 | |||
| vii) | HVAC Drawings | Sub-Annexure 15.7 | |||
| viii) | Rain Water Harvesting Structure Drawings | Sub-Annexure 15.8 | |||
| ix) | Any Other Drawings | Sub-Annexure 15.9 |
Seal and Sign (Name of the Developer/Promoter) Date :-
223 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)Annexure-1
Check List for Completion Certificate
| Basic Details of the Project | NaN | ||
| Name of Developer/Promoter | NaN | ||
| Address of Developer/Promoter | NaN | ||
| Name of the Project | NaN | ||
| RERA Registration No. | NaN | ||
| Address of the Project (Plot no./Khasra no. | NaN | ||
| Plot Area (Sq.mts.) (As per Approved Building Plan) | NaN | ||
| Width of Front Road | NaN | ||
| Landuse of Plot as per Lease deed | Date of issue of Lease Deed: | NaN | |
| Use of Approved Building Plans (Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group Housing/Studio/Row Houses/CMJAY- 1A/3A/3B/3C/Hotel/Resort/Mall/Commercial Complex/Offices/School/College/Hospital/etc.) | NaN | ||
| Building Plans approving Authority | NaN | ||
| Latest Building Plans Release date | NaN | ||
| Building Plans Validity Date | NaN | ||
| Building Plan Approval as per Building Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other) | NaN | ||
| Architect of the Project & COA no. | NaN | ||
| Structural Engineer of the Project | NaN | ||
| Completion Certificate issued for Complete approved project or Partial area of the Project | Complete Project/ Partial area of the Project | NaN | |
| In case of Partial Completion Certificate, | NaN | ||
| Partially completed Plot area | NaN | ||
| Detail of Completed Block/Tower | NaN |
| Site Inspection Report | ||||||
| A-Technical Parameters of Building Blocks: | ||||||
| S.No | Details | As per Latest Approved Building Plans | As per Site | Comments (if any) | ||
| 1 | Setbacks | Direction | ||||
| Front | ||||||
| Side I | ||||||
| Side II | ||||||
| Rear | ||||||
| 2 | Ground Coverage | |||||
| 3 | Gross Built-up Area (Sq.mts) | |||||
| 4 | F.A.R/B.A.R (Sq.mts & Ratio) | |||||
| 5 | Total No. of Floors (Basement, Stilt, above floors, service floor, etc.) | |||||
| 6 | Total Height of Building (In mts.) | |||||
| i) | Plinth | |||||
| ii) | Stilt/Podium | |||||
| iii) | Ground/First to Terrace | |||||
| iv) | Parapet/Mumty/Lift Machine Room/any other architectural element | |||||
| 7 | No. of Blocks/Towers | |||||
| 8 | Total No. of Units (Flats/Shops/Showrooms etc.) | |||||
| 9 | Commercial Area (in case of Group housing/Flatted Development project) | |||||
| 10 | Community Facilities area (Club, community hall, Society office, Swimming pool etc.) | |||||
| 11 | Refuge area (if any) | |||||
| 12 | Total No. of Staircases | |||||
| i) ii) | No. of Open Fire stair case No. of Pressurized Fire Stair case | |||||
| 13 | No. of Lifts Size of Lift | |||||
| 14 | No. of Escalators | |||||
| 15 | Provision for Physically Challenged Persons • Ramp • Toilet • Car Parking • Lifts | |||||
| 16 | Cut-Out/Open to Sky/Shafts | |||||
| 17 | Projections/Balconies etc. (Covered/extended) | |||||
| 18 | Porch (if any) | |||||
| B- Parking Parameters: | ||||||
| S.No | Details | As per Latest Approved Building Plans | As per Site | Comments (if any) | ||
| 1 | Total E.C.U Required | |||||
| 2 | Total No. of Car parking | |||||
| i) | Surface Parking | |||||
| ii) | Mechanical Car Parking | |||||
| iii) | • Basement (I,II,III,….) | |||||
| • Stilt | ||||||
| • Open Area | ||||||
| 3 | Two-Wheeler Parking | |||||
| 4 | Bus Parking | |||||
| 5 | Visitors Parking | |||||
| 6 | EV Charging Facility Car parks | |||||
| 7 | Ramp (for parking floors) • Width • Slope | |||||
| 8 | Provision of Car Lift |
| C- Outer Development Parameters: | ||||
| S.No | Details | As per Latest Approved Building Plans | As per Site | Comments (if any) |
| 1 | Green & Plantation | |||
| i) | Total Green Area (Sq.mts) | |||
| ii) | Surface Green Area (Sq.mts) | |||
| iii) | Podium Green Area (Sq.mts) | |||
| iv) | Plantation Corridor (If any) | |||
| v) | Tree Plantation (As per Norms) | |||
| 2 | Approved Services in the Project (STP, WTP, Under Ground Water Tank, Pump room, Panel Room, etc.) | |||
| 3 | Driveways for Fire tender Movement/Parking, etc. | |||
| 4 | No. of Entry/Exit & Width | |||
| 5 | No. of Security Rooms & Size | |||
| 6 D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy: | Height of Compound wall (As per Norms) | |||
| Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts. | ||||
| EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location | On main plot/Split Location | |||
| In case, EWS/LIG unit provided on Split Location Address of Split Location | ||||
| S.No | Details | As per Latest Approval | As per Site | Comments (if any) |
| 1 | No. of EWS units | |||
| 2 | No. of LIG units | |||
| 3 | Total Carpet Area Provided (Sq.mts) | |||
| 4 | Total SBUA Area Provided (Sq.mts) | |||
| 5 | Parking of EWS/LIG Units | |||
| 6 E- Development Work of Building Blocks (for Completion Certificate) | Completion time of EWS/LIG units | |||
| S.N. | Development Works | Work to be Completed at the time of CC (in percentage) | Work done on in Project (Mark "YES") | Comments (if any) |
| A | Development Works of Façade & Common areas of Building Blocks | |||
| 1 | Civil construction work of Super structure | 100% | ||
| 2 | Plaster & Paint work of External Facade | 100% | ||
| Plaster & Paint work of Common areas | 100% | |||
| 3 | Door and window/Structural Glazing work on External Facade | 100% | ||
| 4 | Flooring Work of Common areas | 100% | ||
| 5 | Railing work of Balconies, Terrace, Staircase etc. | 100% | ||
| 6 | Installation of Sanitary and Plumbing Fittings of Common areas | 100% | ||
| 7 | Installation of Electrical Fittings of Common areas | 100% | ||
| 8 | Community Facilities (Club, community hall, Society office, Swimming pool, shops etc.) | 100% | ||
| 9 | Development works of Common areas (Lobbies/Corridors/Staircase/Li ft well/Terraces/Ramp/etc.) | 100% | ||
| 10 | Installation of Lifts/Escalators | 100% | ||
| 11 | Internal plumbing work in Residential units/Flats/Commercial units etc. | 100% | ||
| 12 | Internal electric wiring in Residential units/Flats/Commercial units etc. | 100% | ||
| 13 | Covered Parking Areas & Mech. Parking (Basement/Stilt/etc.) | 100% | ||
| 14 | Elevational Work | 100% | ||
| 15 | Overhead and Underground Water Tanks | 100% | ||
| 16 | Provision for Physically Challenged Persons | 100% | ||
| 17 | Installation of Fire Safety Equipment's | 100% | ||
| 18 | Status of EWS/LIG units | 100% | ||
| A | Other Internal Development Works of Residential Units/Flats/Commercial Units etc:- | |||
| (i) Plaster & Paint work | ||||
| (ii) Door/windows | ||||
| (iii) Tiling work of Kitchen & Toilets | ||||
| (iv) Fittings and fixtures like sink, washbasin, taps etc. | ||||
| (v) Electrical fittings like socket, switches etc. | ||||
| (vi) Flooring Work | ||||
| In case above work are not completed/partially completed then Developer has to submit a Declaration in prescribed format. | ||||
| F- Outer Development Works and Services of the Project (for Completion Certificate) | ||||
| S.No | Development Works | Work to be Completed at the time of CC (in percentage) | Work done on in Project (Mark "YES") | |
| 1 | Compound wall | 100% | ||
| 2 | Entry & Exit Gates/Guard Rooms 100% | |||
| 3 | Driveways & Pathways | 100% | ||
| 4 | Open Parking Areas | 100% | ||
| 5 | Meter Room/Pump Room etc. | 100% | ||
| 6 | Electrical Work/Light poles etc. | 100% | ||
| 7 | Water Supply lines/UG Tank | 100% | ||
| 8 | Storm Water Drains | 100% | ||
| 9 | Construction of Rain Water Harvesting Structure | 100% | ||
| 10 | Structure of Waste water Treatment/Recycling Plant | 100% | ||
| 11 | Laying of Sewerage line and Construction of Sewerage Treatment Plant (STP) | 100% | ||
| 12 | Any other work | 100% | ||
| G- NOC's/Certifications Required (for Completion Certificate) | ||||
| S.No | Type of NOC/Certification | Applicable/ Not Applicable | Obtained | |
| 1 | Structural Certificate (Building Height more than 15 Mts.) | |||
| 2 | Envoirment NOC (GBUA more than 20,000 Sq.Mts.) | |||
| 3 | Consent to Establish (GBUA more than 2500 Sq.Mts.) | |||
| 4 | Green Building Certification (LEED/IGBC/GRIHA/ASSOCHAM GEM) | |||
| 5 | Labour Cess No Dues Certificate | |||
| 6 | IBS NOC (For Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and shopping mall/Commercial Complexes.) | |||
| 7 | RECBC Compliance report from Empaneled Energy Auditor or any other Authorised Dept./Agency/Official (as applicable) | |||
| 8 | Any other (as applicable) |
| All Post-Dated Cheques for betterment levy is to be deposited before issuing of completion certificate | Yes |
Completion Fee (To be deposited in Jodhpr Development Authority) Gross-Built up area of the completed Part _________ Sq.mts X Rs_______/- = Total Amount Rs_____________/- (In words__________________________________)
………………………………………………… (Seal & Signature of Architect with date)
……………………………………………… (Seal & Signature of Developer with date)
Name of Developer: …………………………………….
Name of Architect: ………………………………………………… Reg. No (Issued by COA):- ……………….….………………….
Note-
1. In case the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued by the
Empanelled Architect then above duly signed Checklist with his seal and signature shall be
submitted along with the copy of Certificate.
2. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of
Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in
Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.
3. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other
related Norms complied in the Project.
4. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as
mentioned in Table "E" and Outer Development Works as mentioned in Table "F" must be
completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as "YES" in the
concerning columns before submitting Checklist.
5. Project Architect must ensure that all the NOC's and Certification (as applicable) must be
obtained before submitting Checklist in the Authority.
6. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write
'NA' for Not applicable in the concerning columns.
7. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs
to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist. Building plans
need not to be revised if there are Deviations like Elevational treatment, Minor changes in
structural elements which do not disturb the parking placements, Common areas, allotted
units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the project are not changed.
8. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.
If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest
approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E & F) are not
completed in all respect i.e. 100% and all the NOC's and Certification (as applicable) are
not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 230Annexure-3
(Declaration for completion of certain internal works in Residential units/flats/Commercial
units etc. To be submitted with application for Completion Certificate/Partial Completion
Certificate by the Developer
(to be submitted on Rs.100 Non-judicial Stamp paper duly notarised)
Declaration
I __________________________ s/o _________________________ am developer/authorised signatory of the Project (name) ______________________ located at Plot no./Khasra No. ____________ Village ________________, Tehsil _____________, District______________(Raj.). I hereby declare that all civil construction, Internal/External Development works have been completed in the above mentioned project. Internal finishing of following works in unit number and floor number as per enclosed list are pending as per the agreement with the allottee or as per the written request of the allottees:-
1- _______________________________________ 2- _______________________________________ 3- _______________________________________ 4- _______________________________________
I have applied for the issuance of Completion Certificate/Partial Completion Certificate. I shall be solely respolsible for any dispute if any arises with the allottee in this regard in future. (Enclosed: List of unit number and floor number)
Date: ……………
………………………………………………………………………. (Name & Signature of Developer)231 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)
Annexure-4
(Letter Head of the Jodhpur Development Authority/Empanelled Architect)
Dispatch no. ……………………….. Date of issue: ……………
Completion Certificate/Partial Completion Certificate
It is hereby certified that the Project __________________________ having Plot area _________Sq.mts. located at Plot no./Khasra No. ____________ Village ________________, Tehsil _____________, District______________(Raj.) by M/s. ______________________was inspected by the Authority on __________ and found that the construction of the Complete Project/Part of the project (Part area________ Sq.mts. & Towers/Blocks _______________) is completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated _______.
Developer/Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC's & Certifications.
Therefore, the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued.
(Enclosed: Checklist of Completion Certificate in case issued by empanelled Architect)
Designation/Registration no.
…………………………………………………………………………. (Seal & Signature of Competent Officer/Empanelled Architect with date)भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 232
Annexure-5
(Letter to be issued by the Jodhpur Development Authority to the Developer)
(on Letter Head)
Dispatch no. ………………………………….. Date of issue: ……………
Acknowledgment Letter
To, ………………………………. ……………………………… ………………………………
Subject:- Acceptance of Completion Certificate/Partial Completion Certificate issued by
Empaneled Architect.
Reference:- Your Letter of submission of Completion Certificate/Partial Completion
Certificate dated ________ .
Dear Applicant,
In reference to the above mentioned subject and your letter dated ___________, it is hereby informed that Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the Project "_____(Name of the project)____" located at ______(Address of Project)______Issued by Empaneled Architect ______________, is accepted by the Authority.
Kindly note that if Authority founds that the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued on the basis of wrong facts or any false documents are submitted alongwith Completion Certificate/Partial Completion Certificate, then, Completion Certificate/Partial Completion Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action against you and Empaneled Architect, as the case may be.
Kindly be informed.
…………………………………………………………
(Seal & Signature of Competent Officer with date)
Designation
233 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)प्रपत्र--5
Application/Intimation (in case of certificate issued by Empanelled Architect) for Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate (to be submitted by the Developer)
To, ………………………………. ……………………………… ………………………………
Subject :- Application for Issuing/intimation of Occupancy Certificate/Partial
Occupancy Certificate
Sir/Madam,
This is to inform you that our project "______(Name of the project)______" located at
___________(Address of Project)_________ is completed in all respects, we have obtained
applicable NOC's/Certifications and taken all connections like Water supply, Electricity etc.
The project is ready to occupy by the allottees of the Project.
We have deposited the Occupancy Certificate fee of Rs. __________/- in the Jodhpur
Development Authority.
We are submitting all the requisite documents along with documents as per prescribed checklist. Kindly issue the Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate of the said project.
OR
We have obtained Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate on date __/__/____ from the empanelled Architect _________________________________ (name), _________________________ (Registration no.). the copy of the Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate along with documents as per prescribed checklist are enclosed for your kind intimation.
(Enclosed:- Annexures as per attached list)
(Seal and Sign)
……………………………………… Name of the Developer/Promoter List of Documents to be submitted with application/intimation for Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificateभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 234
| S.No | Documents | Annexure's | Page Nos. | ||
| 1 | Checklist of Occupancy Certificate | Annexure 1 | |||
| 2 | OC Fee deposition Receipt | Annexure 2 | |||
| 3 | Copy of Lease deed and Site Plan (issued by the Jodhpur Development Authority/ other Authority) | Annexure 3 | |||
| 4 | Copy of Completion Certificate/Partial Completion Certificate issued earlier | Annexure 4 | |||
| 4 | As-Built Drawings (Attested by Empaneled Architect) | Annexure 5 | |||
| 5 | Copy of Latest Approved Building Plans (On the basis of which CC is issued) | Annexure 6 | |||
| 6 | Certified Copy of Google Map (with Latitude & Longitude) | Annexure 7 | |||
| 7 | Site Photographs (from all the sides) (Building Blocks/Internal/Outer Development Works) | Annexure 8 | |||
| 8 | Certificate of Structural Engineer | Annexure 9 | |||
| 9 | Affidavit for Compliances of Part-VI of NBC and Earthquake resistance provisions (Attested by the Architect, Structural Engineer and Developer of the Project) | Annexure 10 | |||
| 10 | NOC from Fire Department (if applicable) | Annexure 11 | |||
| 11 | Consent to Operate from Pollution Control Board (if applicable) | Annexure 12 | |||
| 12 | NOC from Labour Department | Annexure 13 | |||
| 13 | List of EWS/LIG units and Status of Completion & Allotment (if applicable) | Annexure 14 | |||
| 14 | Working/Services Drawings of the Project The scanned copy of all the drawings can be submitted in Pen-drive having Seal and sign of Concerned Consultant, Project Architect and Developer in separate folders as mentioned below. | Annexure 15/Scanned Copies in Pendrive | |||
| i) | All Working Drawings | Sub-Annexure 15.1 | |||
| ii) | All Structural Drawings | Sub-Annexure 15.2 | |||
| iii) | All Electrical Drawings | Sub-Annexure 15.3 | |||
| iv) | Plumbing & Water Supply Drawings | Sub-Annexure 15.4 | |||
| v) | Storm Water and Sewerage Drawings | Sub-Annexure 15.5 | |||
| vi) | Fire Fighting Drawings | Sub-Annexure 15.6 | |||
| vii) | HVAC Drawings | Sub-Annexure 15.7 | |||
| viii) | Rain Water Harvesting Structure Drawings | Sub-Annexure 15.8 | |||
| ix) | Any Other Drawings | Sub-Annexure 15.9 |
(Name of the Developer/Promoter)
Date :-
235 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) Annexure-1Check List for Occupancy Certificate
| Basic Details of the Project | NaN | ||
| Name of Developer/Promoter | NaN | ||
| Address of Developer/Promoter | NaN | ||
| Name of the Project | NaN | ||
| RERA Registration No. | NaN | ||
| Address of the Project (Plot no./Khasra no. | NaN | ||
| Plot Area (Sq.mts.) (As per Approved Building Plan) | NaN | ||
| Width of Front Road | NaN | ||
| Landuse of Plot as per Lease deed | Date of issue of Lease Deed: | NaN | |
| Use of Approved Building Plans (Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group Housing/Studio/Row Houses/CMJAY- 1A/3A/3B/3C/Hotel/Resort/Mall/Commercial Complex/Offices/School/College/Hospital/etc.) | NaN | ||
| Building Plans approving Authority | NaN | ||
| Latest Building Plans Release date | NaN | ||
| Building Plans Validity Date | NaN | ||
| Building Plan Approval as per Building Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other) | NaN | ||
| Architect of the Project & COA no. | NaN | ||
| Structural Engineer of the Project Completion Certificate issued by | NaN | ||
| Completion Certificate issued on | NaN | ||
| Completion Certificate deposited in Jodhpur Development Authority on | NaN |
| Site Inspection Report | ||||||
| A-Technical Parameters of Building Blocks: | ||||||
| S.No | Details | As per Latest Approved Building Plans | As per Site | Comments (if any) | ||
| 1 | Setbacks | Direction | ||||
| Front | ||||||
| Side I | ||||||
| Side II | ||||||
| Rear | ||||||
| 2 | Ground Coverage | |||||
| 3 | Gross Built-up Area (Sq.mts) | |||||
| 4 | F.A.R/B.A.R (Sq.mts & Ratio) | |||||
| 5 | Total No. of Floors (Basement, Stilt, above floors, service floor, etc.) | |||||
| 6 | Total Height of Building | |||||
| i) | Plinth | |||||
| ii) | Stilt/Podium | |||||
| iii) | Ground/First to Terrace | |||||
| iv) | Parapet/Mumty/Lift Machine Room/any other architectural element | |||||
| 7 | No. of Blocks/Towers | |||||
| 8 | Total No. of Units (Flats/Shops/Showrooms etc.) | |||||
| 9 | Commercial Area (in case of Group housing/Flatted Development project) | |||||
| 10 | Community Facilities area (Club, community hall, Society office, Swimming pool etc.) | |||||
| 11 | Refuge area (if any) | |||||
| 12 | Total No. of Staircases | |||||
| i) ii) | No. of Open Fire stair case No. of Pressurized Fire Stair case | |||||
| 13 | No. of Lifts Size of Lift | |||||
| 14 | No. of Escalators | |||||
| 15 | Provision for Physically Challenged Persons • Ramp • Toilet • Car Parking • Lifts | |||||
| 16 | Cut-Out/Open to Sky/Shafts | |||||
| 17 | Projections/Balconies etc. (Covered/extended) | |||||
| 18 | Porch (if any) | |||||
| B - Parking Parameters: | ||||||
| S.No | Details | As per Latest Approved Building Plans | As per Site | Comments (if any) | ||
| 1 | Total E.C.U Required | |||||
| 2 | Total No. of Car parking | |||||
| i) | Surface Parking | |||||
| ii) | Mechanical Car Parking | |||||
| iii) | • Basement (I,II,III,….) | |||||
| • Stilt | ||||||
| • Open Area | ||||||
| 3 | Two-Wheeler Parking | |||||
| 4 | Bus Parking | |||||
| 5 | Visitors Parking | |||||
| 6 | EV Charging Facility Car parks | |||||
| 7 | Ramp (for parking floors) • Width • Slope | |||||
| 8 | Provision of Car Lift | |||||
| C- Outer Development Parameters: | NaN | ||||
| S.No | Details | As per Latest Approved Building Plans | As per Site | Comments (if any) | NaN |
| 1 | Green & Plantation | NaN | |||
| i) | Total Green Area (Sq.mts) | NaN | |||
| ii) | Surface Green Area (Sq.mts) | NaN | |||
| iii) | Podium Green Area (Sq.mts) | NaN | |||
| iv) | Plantation Corridor (If any) | NaN | |||
| v) | Tree Plantation (As per Norms) | NaN | |||
| 2 | Approved Services in the Project (STP, WTP, Under Ground Water Tank, Pump room, Panel Room, etc.) | NaN | |||
| 3 | Driveways for Fire tender Movement/Parking, etc. | NaN | |||
| 4 | No. of Entry/Exit & Width | NaN | |||
| 5 | No. of Security Rooms & Size | NaN | |||
| 6 D- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy: | Height of Compound wall (As per Norms) | NaN | |||
| Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts. | NaN | ||||
| EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location | On main plot/Split Location | NaN | |||
| In case, EWS/LIG unit provided on Split Location Address of Split Location | NaN | ||||
| S.No | Details | As per Latest Approval | As per Site | Comments (if any) | NaN |
| 1 | No. of EWS units | NaN | |||
| 2 | No. of LIG units | NaN | |||
| 3 | Total Carpet Area Provided(Sq.mts) | NaN | |||
| 4 | Total SBUA Area Provided (Sq.mts) | NaN | |||
| 5 | Parking of EWS/LIG Units | NaN | |||
| 6 E- Development Work of Building Blocks (for Occupancy Certificate) | Completion time of EWS/LIG units | NaN | |||
| S.No | Development Works | Work to be Completed at the time of CC (in percentage) | Work done on in Project (Mark "YES") | Comments (if any) | NaN |
| 1 | Civil construction work of Super structure | 100% | NaN | ||
| 2 | Internal & External Plaster and Paint work | 100% | NaN | ||
| 3 | Door and window/ Structural Glazing work | 100% | NaN | ||
| 4 | Flooring Work | 100% | NaN | ||
| 5 | Balconies and railing work | 100% | NaN | ||
| 6 | Installation of Sanitary and Plumbing Fittings | 100% | NaN | ||
| 7 | Installation of Electrical Fittings | 100% | NaN | ||
| 8 | Community Facilities (Club, community hall, Society office, Swimming pool, shops etc.) | 100% | NaN | ||
| 9 | Development works of Common areas (Lobbies/Corridors/Staircase/Lift well/Terraces/Ramp/etc.) | 100% | NaN | ||
| 10 | Installation of Lifts/Escalators | 100% | NaN | ||
| 11 | Covered Parking Areas & Mech. Parking (Basement/Stilt/etc.) | 100% | NaN | ||
| 12 | Elevational Work | 100% | NaN | ||
| 13 | Overhead and Underground Water Tanks | 100% | NaN | ||
| 14 | HVAC works | 100% | NaN | ||
| 15 | Provision for Physically Challenged Persons | 100% | NaN | ||
| 16 | Installation of Fire Safety Equipment's | 100% | NaN | ||
| 17- Outer Development Works and Services of the Project (for Occupancy Certificate) | Status of EWS/LIG units | 100% | NaN | ||
| S.No | Development Works | Work to be Completed at the time of CC (in percentage) | Work done on in Project (Mark "YES") | Comments (if any) | NaN |
| 1 | Compound wall | 100% | NaN | ||
| 2 | Entry & Exit Gates/Guard Rooms | 100% | NaN | ||
| 3 | Driveways & Pathways | 100% | NaN | ||
| 4 | Open Parking Areas | 100% | NaN | ||
| 5 | Meter Room/Pump Room etc. | 100% | NaN | ||
| 6 | Electrical Work/Light poles etc. | 100% | NaN | ||
| 7 | Water Supply lines/UG Tank | 100% | NaN | ||
| 8 | Storm Water Drains | 100% | NaN | ||
| 9 | Construction of Rain Water Harvesting Structure | 100% | NaN | ||
| 10 | Structure of Waste water Treatment/Recycling Plant | 100% | NaN | ||
| 11 | Laying of Sewerage line and Construction of Sewerage Treatment Plant (STP) | 100% | NaN | ||
| 12 G- Installation Works (for Occupancy Certificate) | Any other work | 100% | NaN | ||
| S.No | Development Works | Work to be Completed at the time of OC (in percentage) | Work done on in Project (Mark "YES") | Comments (if any) | NaN |
| 1 | Development of Green and Landscape areas | 100% | NaN | ||
| 2 | Tree Plantation (As per Norms) | 100% | NaN | ||
| 3 | Installation of Transformer/DG set/Meters/Electrical Connection | 100% | NaN | ||
| 4 | Water Supply Connection/Boring | 100% | NaN | ||
| 5 | Installation of Machinery of WTP | 100% | NaN | ||
| 6 | Installation of Machinery of STP | 100% | NaN | ||
| 7 | Installation of equipment's for Solid Waste Management | 100% | NaN | ||
| 8 | Installation of Solar Panels/Solar Water Heater | 100% | NaN | ||
| 9 H- NOC's/Certifications Required | Installation of Gas Bank & Pipe lines (If applicable) | 100% | NaN | ||
| S. No | Type of NOC/Certification | Applicable/ Not Applicable | Obtained | NaN | |
| 1 | Fire NOC | NaN | |||
| 2 | Consent to Operate (as applicable) | NaN | |||
| 3 | Any other (as applicable) | NaN |
Occupancy Fee (To be deposited in Jodhpur Development Authority) Gross-Built up area of the completed Part _________ Sq.mts X Rs_______/- = Total Amount Rs_____________/- (In words__________________________________)
…………………………………………………….. (Seal & Signature of Architect with date)
……………………………………………… (Seal & Signature of Developer with date)
Name of Developer: …………………………………….
Name of Architect: ………………………………………………… Reg. No (Issued by COA):- ……………….….…………………. Note- 241 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख) 1. In case the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued by the Empanelled Architect then above duly signed Checklist with his seal and signature shall be submitted along with the copy of Certificate.
2. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of
Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in
Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.
3. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other
related Norms complied in the Project.
4. Project Architect must ensure that all the Development works of the building blocks as
mentioned in Table "E" and Outer Development Works as mentioned in Table "F" must be
completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as "YES" in the
concerning columns before submitting Checklist.
5. Empaneled Architect must ensure that all the NOC's and Certification (as applicable) must
be obtained before submitting Checklist in the Authority.
6. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write
'NA' for Not applicable in the concerning columns.
7. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs
to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist of Occupancy
Certificate, Building plans need not to be revised if there are Deviations like Elevational
treatment, Minor changes in structural elements which do not disturb the parking
placements, Common areas, allotted units and by such internal changes and GBUA and
FAR/BAR of the project are not changed.
8. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.
9. If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest
approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E, F & G) are not
completed in all respect i.e. 100% and all the NOC's and Certification (as applicable) are
not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 242Annexure-3
(Letter Head of the Jodhpur Development Authority/Empanelled Architect)
Dispatch no. ………………………………….. Date of issue: ……………
Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate
It is hereby certified that the Project __________________________ having Plot area _________Sq.mts. located at Plot no./Khasra No. ____________ Village ________________, Tehsil _____________, District______________(Raj.) by M/s. ______________________was inspected by the Authority on __________ and that the construction of the Project is completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated ___________. All the services in the project like Electrical, Water supply, STP/WTP, Solar system, etc. are functional and promoter has obtained all necessary connections accordingly. Therefore, the said Project is ready to occupy by the allottees.
Developer/Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC's & Certifications.
Therefore, the Occupancy Certificate is issued.
(Enclosed: Checklist of Occupancy Certificate in case issued by empanelled Architect)
…………………………………………………………………………. (Seal & Signature of Competent Officer/Empanelled Architect with date) Designation/Registration no.
243 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)Annexure-4
(Letter to be issued by the Jodhpur Development Authority to the Developer)
(on Letter Head)
Dispatch no. ………………………………….. Date of issue: ……………
Acknowledgment Letter
To, ………………………………. ……………………………… ………………………………
Subject:- Acceptance of Occupancy/Partial Occupancy Certificate issued by Empanelled
Architect.
Reference:- Your Letter of submission of Occupancy Certificate dated ________ .
Dear Applicant, In reference to the above-mentioned subject and your letter dated ___________, it is hereby informed that Occupancy Certificate of the Project "_____(Name of the project) ____" located at ______(Address of Project) ______Issued by Empanelled Architect _______________, is accepted by the Authority.
Kindly note that if Authority founds that the Occupancy Certificate is issued on the basis of wrong facts or any false documents are submitted alongwith Occupancy Certificate, then, Occupancy Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action against you and Empanelled Architect, as the case may be. Kindly be informed.
………………………………………………………… (Seal & Signature of Competent Officer with date) Designationभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 244
प्रपत्र-6
शपथ-पत्र
अजग्नशमन के प्रावधान व आपदा की जसथनि में मौके पर यथोधचि ननकास की व्यवसथा
करने हेुि
मैं/हम ............................................ आयु ............................ वषा, नविासी ......................... पूरे होश हवास में शपथपूवाक नम्िि प्रस्तुत करता/करती हूाँ करते हैं कक-
यह कक भूण्डि संख्या......................., योजाि ........................... (शहर का ािम) में क्स्थत है, क्जसका क्षेत्रफल............................... वगामीटर है के स्वामी/होल्डर हूाँ हैं. क्जसके ललए अक्ग्शिमि दृक्ष्ट से सक्षम अधधकारी गिर नगिम जोधपुर द्वारा ठदतये गये अािपक््त प्रमाण पत्र की शतों की पालाि सुनक्श्चित की जावेंगी तथा भवि की आवश्यकताुिसार अक्ग्शिमि के प्रावधाि रेि जावेंगें तथा इकिो संचाललत करेि के ललए भवि में हर समय उपलब्ध रहेगा। भवि का उपयोग प्रारम्भ होेि पर सुरक्षा के उपकरण संचाललत करेि के ललए एक प्रलशक्षक्षत व्यक्तत (केयर टेकर) की नयिुक्तत करूंगा/करूंगी/करेंगे, क्जसके पास बबक्ल्डंग का तिशा, सुरक्षा एवं नकिास प्लाि (Escape Plan) उपलब्ध रहेंगे। इसी प्रकार नयिुतत केयर टेकर के मोबाइल ंि. एवं Land line Number भी ललये जाकर पुललस आयुतत जोधपुर व प्राधधकरण को सूचाि उपलब्ध करवाई जायेंगी ताकक ककसी भी दर्तुाटाि की क्स्थनत में बचाव काया प्रभावी रूप से ककये जा सकें।
हस्ताक्षर शपथग्रठहता
स्यापि
मैं/हम ....................................... शपथग्रठहता यह स्यावपत करता/करती हूाँ करते हैं कक उपरोतत सूचाि मेरे/हमारी नजिी जाकिारी में सही है एवं बबाि ककसी दतबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दती गई है तथा कोई भी त्य हिीं नछपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे।
स्थाि :
ठदतािंक :
हस्ताक्षर शपथग्रठहता245 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 भाग 6 (ख)
प्रपत्र-7
CERTIFICATE OF THE UNDERTAKING
FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF NBC PART-IV
FOR EARTHQUAKE SAFETY
(To be submitted at the time of approval of building plan)
Plot Detail ………………………………………………........ Area of Plot………………………………………............... Use of Building……………………..…………………....... Proposed height of building …………………………..
1. Certified that the building plans submitted for approval satisfy's the safety requirement as per Building Byelaws & provisions of NBC and the information given therein is factually correct to the best of our knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from earthquake shall be duly incorporated in the design of the building and these provisions shall be adhered to during the construction.
Signature of Owner …………………….......................
Name & address (Owner)…………………………........
Signature of Structural engineer……...……………......
Name & Address (Structure Engineer) .............................
Registration No…………………………………...........
Signature of Architect ………..……………….....….....
Name & Address (Architect)…………………………...
CoA No………………………………………………...
Registration No……………………….......…………....
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 12, 2025 246प्रपत्र-8
CERTIFICATE OF UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART – VI FOR EARTHQUAKE SAFETY (To be submitted at the time of application for Completion certificate of building)
1. The building/s has/have been constructed according to the sanctioned plans. 2. The building/s has/have been constructed as per approved plans and structural design (One set of structural drawings as executed and certified by the Structural Engineer is enclosed) which incorporates the provision of structural safety as specified in the regulations/NBC.
3. Construction has been done under our supervision/guidance and is adheres to the drawinSgs submitted.
Signature of Owner ……………………........................... Name & address (Owner)…………………………............
SS Signature of Structural engineer……...…………….......... Name & Address (Structure Engineer) ............................. Registration No…………………………………..................
Signature of Architect ……….………………....….. Name & Address (Architect)………………………… CoA No………………………………………………... Registration No……………………….......…………..