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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 5 (D), 20 August 2025

Published 20 August 2025

Department
Labour and Employment department
Type
Extraordinary
Part
Part 5 (D)
Notification no.
एफ.14(14)(4)श्रम/ई0एस0आई0/2002 पार्ट-5/00179
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Labour department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-20.5095384
Languages
English, Hindi

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राजस्‍थान राजपत्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
श्रावण 29, बुधवार, शाके 1947- अगस्‍त 20, 2025 Sravana 29, Wednesday, Saka 1947- August 20, 2025

भाग्‍5्‍(घ)

कर्मचारी्‍राज्य्‍र्बीा्‍अधनिनर्य्‍के ्‍अन््‍तगमत्‍ िये्‍गये्‍ननर्मय।

श्र्र वभिाग

अधधसूचना जयपुर, अगस्‍त्‍2 , 2025 ्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍संख््‍या्‍ एफ.14(14)(4)श्र्र/ई0एस0आई0/2002 पार्म-5/00179:-कर्मचारी राज्य र्बीा अधधननर्य, 1948 (1948 के के न्द्रीय अधधननर्य संख्या-34) की धारा-87 के द्वारा प्रदत्त शक्ततयों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा र्ैससम श्री र्सीेन्द्ट लर्लिटेड, बांगड नगर, ब्यावर क्ािि र्अेिर को ददनांक 03.12.2025 से 02.12.2026 तक की अवधध के लएि उतत अधधननर्य के ािगू होने से ननम्नलखिति शतो पर छू ट प्रदान की ािती है।

शते:-

1. ननयोकि द्वारा देय धचककत्सा सुववधा का ािभ सभी कर्मचारी क्र्निें असथाई या ठेका श्रर्लक भी सक्र्म्लति हैं, को भी ददये ाियेगें।

2. पूवामवत ् संसथान क्र्सिें कर्मचारी ननयोक्ति है, एक रक्सिटर रेिगा, क्र्सिें छू ट प्राप्त कर्मचाररयों के र्ना और पद दशामये ाियेंगे।

3. इस छू ट के होते हुए भी कर्मचारी उतत अधधननर्य के अंतगमत ऐसे दहतािभ प्राप्त करते रहेंगे क्निके लएि इस अधधसूचना द्वारा प्रदत्त छू ट के ािगू होने की नतधथ से पूवम प्रदत्त अंशदानों के आधार पर हकदार हो ािते हैं।

4. छू ट प्राप्त अवधध के लएि यदद कोई अंशदान की अदायगी पहेि ही की ाि चुकी है तो वह वापस नहीं की ािवेगी।

5. उतत संसथान का ननयोकि उस अवधध की बाबत ् क्सिके दौरान उस संसथान पर उतत अधधननर्य ािगू था (क्सिे इर्सें इसके पश्चात ्''उतत अवधध'') कहा गया है ऐसी वववरखणयां, ऐसे प्रारूप और ऐसे ब्यौरे देतें हुए प्रसतुत करेगा ोि कर्मचारी राज्य र्बीा (र्साान्द्य) ववननर्य 1950 के अन्द्तगमत उतत अवधध के दौरान भेीि ािनी अपेक्षति है।

6. उतत अधधननर्य की धारा-45 की उपधारा(1) के अंतगमत ननर्ग द्वारा ननयुतत कोई ननरीकि अथवा इस संबंध र्ें ननर्ग का प्राधधकृ त कोई अन्द्य अधधकारी ननम्नलखिति प्रयोनिों के लएि अधधकृ त होंगे:-

प्रयोनि

(क) धारा-44 की उपधारा(1) के अन्द्तगमत प्रसतुत उतत अवधध की ककसी वववरणी र्ें ददए गए ब्यौरों का सत्यापन अथवा(ि) कर्मचारी राज्य र्बीा (र्साान्द्य)ववननर्य-1950 द्वारा यथा अपेक्षति उतत अवधध के रक्सिटर और ररकाडम के रेि ािने को सुननक्श्चत करना अथवा 69 रास्‍थिान रा-िपत्र,्‍अगस्‍त्‍20,्‍2025्‍ ्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍ ्‍्‍्‍भाग्‍5 (घ) (ग) इस अधधननर्य के अन्द्तगमत प्रदान की गई छू ट के प्रनतफि सवरूप ननयोकि द्वारा ददए ािने वाेि नकद तथा वसतुरूपी दहतािभों के लएि कर्मचाररयों का ऐसे दहतािभ के लएि हकदार बने रहना सुननक्श्चत करना अथवा

(घ) यह अलभननक्श्चत करने के प्रयोनिाथम कक उस अवधध के दौरान बि उतत कारािने/सथापन के संबंध र्ें अधधननर्य के उपबन्द्धों की अनुपानिा की गई थी या नहीं। कायम क्निके लएि सशतत होंगे:-

(क) प्रधान अथवा आसन्द्न ननयोकि से ऐसी सूचना प्रसतुत करने के लएि कह सके गा, क्सिे वह आवश्यक र्सझता है अथवा

(ि) ऐसे प्रधान अथवा आसन्द्न ननयोकि के कब्ेि र्ें ककसी कारािने, सथापन कायामयि या अन्द्य पररसर र्ें ककसी उपयुतत र्सय र्ें प्रवेश कर सके गा और उसके प्रभारी से ननयोक्ति व्यक्ततयों के रोगिार या र्दिूरी की अदायगी के संबंध र्ें ऐसे ेिेि, बदहयां तथा अन्द्य दसतावेि प्रसतुत करने के लएि कह सके गा क्सिको वह आवश्यक र्सझता है अथवा

(ग) प्रधान या आसन्द्न ननयोकि की उसके अलभकताम या सेवक की या ऐसे ककसी व्यक्तत की ोि ऐसे कारािने, सथापन कायामयि या अन्द्य पररसर र्ें पाया ािवे या ऐसे ककसी व्यक्तत की क्सिके बारे र्ें उतत ननरीकि या अन्द्य अधधकारी के पास ववश्वास करने का युक्ततयुतत कारण है कक वह कर्मचारी है, परीाि कर सके गा अथवा

(घ) ऐसे कारािने सथापन कायामयि अथवा अन्द्य पररसर र्ें रेि गए ककसी रक्सिटर, ेिाि पुसतक या अन्द्य दसतावेि के उद्धरण या उसकी प्रनतलविप ेि सके गा।

राज्यपाल के आ ेश से,

्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍ह॰

धर्मपाि लसंह,

अनतररक्त श्र्र आयुक्त एंि,

प ेन संयुक्त शासन सधच।ि

राज््‍य्‍के न््‍रीर्य्‍ुर्रालयप्‍जयपुर।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 20 August 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-20.5095384/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-20.5095384.