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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 20 August 2025

Published 20 August 2025

Department
Water Resources Department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
संख्या:23/भू.अ./ज.स./2025/1246-1250
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Water Resources Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-20.5095392
Languages
English, Hindi

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राजस्‍थान राजपत्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
श्रावण 29, बुधवार, शाके 1947- अगस्‍त 20, 2025 Sravana 29, Wednesday, Saka 1947- August 20, 2025

भाग-1(ख)

महत्‍वर्पूण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन ववभाग

अधधसूचना

जयपुर, अगसत 11, 2025

संख्या:23/भू.अ./ज.स./2025/1246-1250:-चू

ूंकि राज्य सरािर ोि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर साववजननि प्रयोजर्नाव खारी कडिर ीि क्षमता सूंबधवन ेि अलाइमेंट में आने वाले खसरों ीि भूमम ोि अवाप्त कयिा जाना आवश्यि है।

यह अधधसूचना जारी रि भूमम अजवन, पुनवावसन और पुनव्यववर्सापन में उधचत प्रनतरि और पारदमशवता ाि अधधािर अधधननयम, 2013 ीि धारा-4(1) एवूं राजर्सान भूमम अजवन, पुनवावसन और पुनव्यववर्सापन में उधचत प्रनतरि और पारदमशवता ाि ननयम, 2016 ेि प्रावधानों ेि अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभाववत क्षेत्र में सामाजजि समाघात ननधावरण अध्ययन हेतु सम्बजधधत ग्राम पूंचायत, नगरपामलाि या नगर ननगम से सम्पवि रिने एवूं राजर्सान भूमम अजवन, पुनवावसन और पुनव्यववर्सापन में उधचत प्रनतरि और पारदमशवता ाि ननयम, 2016 ेि ननयम 6(8) ीि पालना सुननजश्चत रिने हेतु अधधशाषी अमभयधता, जल सूंसाधन खण्ड, राजसमधद ोि अधधृि त कयिा जाता है।

भूमम अजवन, पुनवावसन और पुनव्यववर्सापन में उधचत प्रनतरि और पारदमशवता ाि अधधािर अधधननयम, 2013 ीि धारा-3 (जी) एवूं राज्य सरािर द्वारा जारी अधधसूचना क्रमाूंि 1(51) Rev-6/2014/31 ददनाूंि 28.08.2015 ेि अधतगवत भूमम अवाजप्त अधधािरी (उपखण्ड अधधािरी) र्नाद्वारा/राजसमधद होगे।

वववर्र

ाियावलय अधधशाषी अमभयधता जल सूंसाधन खण्ड, राजसमधद। खारी कडिर ीि क्षमता सूंबधवन ेि अलाइमेंट में आने वाले खसरों ीि भूमम ेि मलए भूमम अजवन, पुनववासन और पुनवव्यवर्सापन में उधचत प्रनतरि और पारदमशवता ाि अधधािर अधधननयम-2013 ननयम- 2016 ीि धारा-4 (1) ीि ाियववाही बाबत।

क्र. स. पररयोजना ाि नाम ग्राम पूंचायत ग्राम ाि नाम तहसील ाि नाम भूमम अवाजप्त अधधािरी
1 खारी कडिर ीि क्षमता सूंबधवन ाियव परावल परावल र्नाद्वारा उपखण्ड अधधािरी, र्नाद्वारा
2 बागोल बागोल र्नाद्वारा
3 ोिटेला ोिटेला र्नाद्वारा
4 धाूंयला धाूंयला र्नाद्वारा
5 धाूंयला गुडला र्नाद्वारा
6 मसूंह जी ीि सूरत भागल सूरत मसूंह जी ीि भागल र्नाद्वारा
7 बडारडा म्जा राजसमधद उपखण्ड अधधािरी, राजसमधद
8 वेर व ेर राजसमधद
9 पीपरडा पीपरडा राजसमधद
10 मूण्डोल मूण्डोल राजसमधद
11 सुधदरचा द ेर्वडी राजसमधद
12 सुधदरचा सुधदरचा राजसमधद
13 मूण्डोल डडप्टी खेड़ा राजसमधद
14 मूण्डोल डडप्टी राजसमधद
15 मूण्डोल ट ु डिा खुदव राजसमधद
16 सनवाड सनवाड राजसमधद
17 पसूधद मोरचना राजसमधद
18 पसूधद सादुलव ाि खेडा राजसमधद
19 सरूंेि ला सरूंेि ला राजसमधद
20 रिारा धचधतामणी ाि मादडा राजसमधद
21 बोराज ाि खेडा बोराज ाि खेडा राजसमधद
22 पसूधद पसूधद राजसमधद

ािमव-2 (देखें-ननयम-5) पाटव-बी सामाजजि समाघात ननधावरण ीि अधधसूचना

सामाजजि समाघात ननधावरण ीि अधधसूचना में ननम्नमलखखत सजम्ममलत होगा-

(ि) पररयोंजना ववािसतिाव ाि नाम अधधशाषी अमभयधता, जल सूंसाधन खण्ड, राजसमधद
(ख) प्रसताववत योंजना ाि सूंक्षक्षप्त वणवन और अजवन ेि मलए प्रसताववत भूमम ाि ववसतार, सामाजजि समाघात ननधावरण ेि अधीन आने वाले पररयोजना क्षेत्र और प्रभाववत क्षेत्र। खारी कडिर ीि क्षमता सूंबधवन ेि अलाइमेंट में आने वाले छु टे हुए खसरों ीि भूमम ग्राम परावल, बागोल, ोिटेला, धायला, गुडला, सूरत मसूंह ीि भागल, मजा, वेर, वपपरडा, मुधडोल, द ेर्वडी, सुधदरचा, डडप्टी खेडा, डडप्टी, टु ूंडिा खुदव,
सनवाड, मोरचना, सादुलव ाि खेड़ा, सेि ला, धचूंतामखण ाि मादडा, वोरज ाि खेडा, पसुधद में अवाप्त ीि जाने वाली भूमम ेि मलए भूमम अजवन, पुनवावसन और पुनवव्यवर्सापन में उधचत प्रनतरि और पारदमशवता ाि अधधािर अधधननयम-2013 ननयम-2016 ीि धारा 4(1) ेि मलए प्रसताववत अधतगवत भूमम अधधग्रहण ेि भूमम ुि ल 13.8228 हैक्ट.
(ग) सामाजजि समाघात ननधावरण ेि मुख्य उद्देश्य और महत्वपूणव कक्रयालिाप जजसेि (iii) अधतगवत (i) परामशव (ii) सवेक्षण साववजननि सुनवाई/सुनवाईयाूं भी दें। (i) परामशव (ii) सवेक्षण (iii) साववजननि सुनवाई सामाजजि समाघात ीि आवश्यतिा नही है।
(घ) यदद ग्राम सभा और/ भू-सवामी ीि सहमनत अपेक्षक्षत है तो अधधसूचना में इस बारें में र्नि कयिा जाना होगा। अधधननयम ीि धारा 2(1) ेि अधतगवत लागू नहीूं ह ै।
(ड़ ) सामाजजि समाघात ननधावरण ेि मलए समय सीमा और सामाजजि समाघात ननधावरण प्रटिीरिण ीि रीनत ेि र्सा अनेअचल पररणाम (सामाजजि समाघात ननधावरण ररपोटव एवूं सामाजजि समाघात प्रबधधन) योंजना ववननददवष्ट कएि जाने होगे। अधधननयम में ननधावररत प्रकक्रया व समय ेि अनुसार
(च) इस अवधध ेि दौरान इस आशय ाि र्नि कि प्रपीडन या धमीि ेि प्रयास से ाियववाही अृि त और शूधय हों जाएगी। आवश्यतिा नही है।
(छ) सामाजजि समाघात ननधावरण इािई से सम्पवि रिने सूंबूंधी जानािरी। आवश्यतिा नही है।

मुेि श ुि मार गुप्ता, उप सचवि एवं प्रावै. सहा.

वासते मुख्य अभभयन्ता, जल संसाधन,

राजसथान, जयपुर।

राज््‍य्‍ेि ध्‍रीय्‍मुरणालय,जयपुर।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 20 August 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-20.5095392/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-20.5095392.