Servants of Knowledge
Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 20 August 2025

Published 20 August 2025

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
General Service Rules
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-20.5095420
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

राजस्‍थान राजपत्र वशिेषाांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधकिार प्रकाशशत Published by Authority
श्रावण 29, बुधवार, शाके 1947- अगस्‍त 20, 2025 Sravana 29, Wednesday, Saka 1947- August 20, 2025

भाग-1(ख)

महत्‍र्पिूण सरकारी आज्ञायें। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर अधिसूचना जयपुर, अगस्त 14, 2025 (अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)) RajKaj Ref No.: 17162128 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में नौ चौक से चांवडिया चौराहे तक हाईलेवल पुल का निर्माण किया जाना है। उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील-जहाजपुर, जिला-भीलवाड़ा में निम्नानुसार

प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र. सं. जिला तहसील गांव सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
1 भीलवाड़ा जहाजपुर जहाजपुर उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर
यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में निम्न सूची अनुसार प्रभावित क्षैत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.) को अधि—त किया जाता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा संबधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगें। अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.) द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगाः- 1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवष्यक है।

सम्पर्क सूत्रः- सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड-शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा (राज.)

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मैसर्स आर वी इन्फ्रा कंसल्टेंट, जयपुर (श्री कमलेश कुमार शर्मा-सोषल एक्सपर्ट) मोबाईल : 9799899347

आर.के .्‍लूथरा, संयुक्त सचिव(पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।

राज््‍य्‍के ्‍्‍रीय्‍मुरणालय,जयपुर।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 20 August 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-20.5095420/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-20.5095420.