| राजस्थान राजपत्र वशिेषाांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधकिार प्रकाशशत | Published by Authority | |
| भाद्र 03, सोमवार, शाके 1947- अगस त 25, 2025 Bhadra 03, Monday, Saka 1947- August 25, 2025 |
भाग-1(ख)
महत्र्पिूण सरकारी आज्ञायें। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग अधिसूचना जयपुर, अगसत 22, 2025
संख्या :- प.6(75)परि/कर/मु./2008 :- राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद् द्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88, की उप-धारा (8) के अंतर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर दिनांक 25.08.2025 से 07.09.2025 तक की कालावधि के मध्य अधिकतम 10 दिवस के लिये अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला जैसलमेर) आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 6500/- रूपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है ।
राज्यपाल के आदेश से,
ओ. पी.बुनकर, संयुक्त शासन सचिव
8896