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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 25 August 2025

Published 25 August 2025

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Act
Subdepartment
Jaipur Development Authority, Jaipur
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-25.5096744
Languages
English, Hindi

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राजस्‍थान‍राजपत्र वशिेषाांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधकिार‍प्रकाशशत Published by Authority
भाद्र 03, सोमवार, शाके 1947- अगस् त 25, 2025 Bhadra 03, Monday, Saka 1947- August 25, 2025

भाग 6 (ख)

जलिा र्बोडो, पररषदों एवं नगर आयोनिा संबंधी, ववज्ञजतियां आदि

जयपुर‍वकिास‍प्राधकिरण, जयपुर अधसिूचना जयपुर, जुलाई‍08, 2025 सांख्या‍ ज.व.िप्रा./अतत.मु.न.तन./बी.पी.सी.(बी.पी.)/2025/राजकाज‍ रेफरेन्स‍ सांख्या-15993027 : यिपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम, 1982 (वषष 1982 का अधधननयम संख्या 25) की धारा 16 के खर्ण्ड (त) साथ पतिि धारा 96, 32 (3) और 68 द्वारा प्रदत्त शजततयों का प्रयोग करते हुये यिपुर ववकास प्राधधकरण, यिपुर एतद्द्वारा ननम्नललखखत ववननयम बनाता है। इन ववननयमों के प्रभावी होने की नतधथ से पूवष में अधधसूधति नगरीय क्षेत्र भवन ववननयम (वववषष्ट क्षेत्रों को छोड़कर) लागू नही रहेंगें।

यिपुर रीनि भवन ववननयम-2025, यिपुर ववकास प्राधधकरण, यिपुर

1. संक्षक्षति नाम तथा प्रारम्भ

1.1 ये भवन ववननयम (Building Regulations) यिपुर रीनि भवन ववननयम-2025, यिपुर ववकास प्राधधकरण, यिपुर कहलायेंगे।

1.2 उतत ववननयम संबंधधत नगरीय ननकाय द्वारा रापित्र में प्रकालशत होने की तारीख से प्रभावी होगें।

2. पररभाषाऐं (Definitions)

इन ववननयमों में बि तक ववषय अथवा संदभष द्वारा अन्यथा अपेक्षक्षत नहीं हो :-

2.1 'अधधननयम' (Act) से यिपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 1982, ोिधपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2009, अमिेर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2013, कोटा ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2023, उदयपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2023, बीकानेर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2025, भरतपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2025 रास्थिान नगर सुधार अधधननयम, 1959, रास्थिान नगर पाललका अधधननयम, 2009, रास्थिान आवासन मर्ण्डल अधधननयम, 1970, अलभप्रेत है।

2.2 'नगरीय ननकाय/स्थानीय ननकाय' (Urban Body/Local Body) से ववकास प्राधधकरण, नगर ववकास न्यास, नगर ननगम/नगर पररषद्/नगर पाललका ैिसी भी जस्थनत हो, अलभप्रेत है।

2.3 'ग्राम पंाियत' (Village Panchayat/Rural Local Body) से रास्थिान पंाियत अधधननयम संशोधन, 1994 के अन्तगषत गतिि ग्राम पंाियत, अलभप्रेत है।

2.4 'सक्षम संस्था' (Competent Authority) से भवन ननमाषण अनुज्ञा हेतु ग्राम पंाियत की आबादी क्षेत्र में ग्राम पंाियत का प्राधधकृ त अधधकारी, नगर पाललका/नगर पररषद/नगर ननगम के क्षेत्र में संबंधधत नगर पाललका/नगर पररषद/नगर ननगम द्वारा ननदिषष्ट प्राधधकृ त अधधकारी, नगर ववकास न्यासों में संबंधधत न्यास द्वारा ननदिषष्ट प्राधधकृ त अधधकारी, यिपुर/ोिधपुर/अमिेर/कोटा/उदयपुर ववकास प्राधधकरण में251 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) संबंधधत ववकास प्राधधकरणों द्वारा ननदिषष्ट प्राधधकृ त अधधकारी, रीको एवं आवासन मर्ण्डल के योनिा क्षेत्रों में रीको एवं आवासन मर्ण्डल द्वारा ननदिषष्ट प्राधधकृ त अधधकारी या अन्य ककसी ववलशष्ट क्षेत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा ववननदिषष्ट अधधकारी अथवा ववननयम संख्या 11 के अनुसार पंीिकृ त तकनीकीववज्ञ, अलभप्रेत है।

2.5 'सक्षम अधधकारी' (Competent Officer) से ववननयम-11 में वखणषत अधधकारी एवं पंीिकृ त तकनीकीववज्ञ, अलभप्रेत है।

2.6 'बड़े शहर' (Large Cities) से इन ववननयमों हेतु ािरी नवीनतम भारतीय निगणना के अनुसार 1.00 लाख से अधधक निसंख्या वाले शहर, अलभप्रेत है।

2.7 'मध्यम एवं लघु शहर' (Small and Medium Towns) से इन ववननयमों हेतु ववननयम 2.6 में पररभावषत र्बडे शहरों को र्छोडकर रास्थिान के अन्य सभी शहर, अलभप्रेत है।

2.8 'नगरीय क्षेत्र' (Urban Area) से रास्थिान नगर सुधार अधधननयम की धारा 3(1) के अंतगषत राज्य सरकार द्वारा अधधसूधति नगरीय क्षेत्र,यिपुर/ोिधपुर/अमिेर/कोटा/उदयपुर /बीकानेर/भरतपुर ववकास प्राधधकरणों के अंतगषत आने वाला अधधसूधति क्षेत्र तथा रास्थिान नगर पाललका अधधननयम, 2009 के तहत अधधसूधति नगर पाललका क्षेत्र, अलभप्रेत है।

2.9 'योनिा क्षेत्र' (Scheme Area) से नगरीय क्षेत्र की सीमा में संबंधधत अधधननयम के अन्तगषत गतिि नगरीय ननकाय/ववकास प्राधधकरण/नगर ववकास न्यास/रास्थिान आवासन मर्ण्डल/रीको/ग्राम पंाियत/अन्य राकिीय अथवा र्अद्षराकिीय संस्था द्वारा प्रासंधगक अधधननयम के अन्तगषत प्रस्ताववत/ववकलसत योनिा क्षेत्र, अलभप्रेत है। जसिमें ननम्न योनिा क्षेत्र सजम्मललत होंगे :-

(क) नगरीय ननकाय/ववकास प्राधधकरण/नगर ववकास न्यास/रास्थिान आवासन मर्ण्डल/रीको/ग्राम पंाियत/अन्य राकिीय अथवा र्अद्षराकिीय संस्था की स्वीकृ त योनिाऐ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा ािरी ननयमों/ नीनतयों यथा उपववभानि ननयम-1975 अथवा प्रलिलत टाउनलशप पॉललसी, मुख्यमंत्री नि आवास योनिा-2015 आदि सहित समय-समय पर ािरी अन्य ननयमों / नीनतयों के अन्तगतष स्वीकृ त योनिाऐ।

2.10 'पररसर' (Campus) :- पररसर ( आवासीय/वाखणजज्यक / संस्थागत/औद्योधगक) से ऐसा क्षेत्र (कै म्पस लिान) जसिमें मुख्य उपयोग/गनतववधध यथा आवासीय/ वाखणजज्यक/संस्थागत/औद्योधगक से संबंधधत (Incidental) अन्य आवश्यक उपयोग/गनतववधधयां यथा आवासीय, वाखणजज्यक, शैक्षखणक, कायाषलय आदि भी ववकलसत की गई हो, अलभप्रेत है। उदाहरणाथष – इंीिननयररंग कॉलेि पररसर (कै म्पस), ववश्वववद्यालय पररसर (कै म्पस) में प्रमुख शैक्षखणक गनतववधधयों के साथ-साथ प्रशासननक कायाषलय, हॉस्टल, संकाय आवास, दुकाने, ऑर्डडटोररयम एवं औद्योधगक पररसर (कै म्पस) में मुख्य उपयोग औद्योधगक के साथ-साथ आवासीय, कायाषलय, शैक्षखणक, दुकानें आदि भी जस्थत हो।

2.11 'मास्टर लिान/मास्टर र्डवलपमेंट लिान/ोिनल र्डवलपमेंट लिान' (Master Plan/ Master Development Plan/Zonal Development Plan) से रास्थिान नगर सुधार अधधननयम, 1959, यिपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम, 1982, ोिधपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम, 2009, अमिेर ववकास प्राधधकरण अधधननयम, 2013, कोटा ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2023, उदयपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2023, बीकानेर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2025, भरतपुर ववकास प्राधधकरण अधधननयम 2025 और यथाजस्थनत रास्थिान नगर पाललका अधधननयम, 2009 के उपबन्धों के अनुसार ककसी नगरीय क्षेत्र के ललए तैयार की गयी प्रारूप योनिा को सजम्मललत करते हुए कोई मास्टर लिान या मास्टर र्डवलपमेंट लिान या ोिनल र्डवलपमेंट लिान, ैिसा भी लागू हो, अलभप्रेत है।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 252

2.12 'भू-उपयोग ननधाषरण एवं ननयंत्रण गार्ईडलाईन्स (Land Use Determination Control Guidelines)' से शहरों/कस्बों की मास्टर ववकास योनिा में सजम्मललत अथवा राज्य सरकार द्वारा ािरी ववकास प्रोत्साहन एवं ननयंत्रण उपववधधयां (Development Promotion & Control Regulations), अलभप्रेत है।

2.13 'नेशनल बबर्ज्डंग र्कोड' (National Building Code) से भारतीय मानक ब्यूरो, नई द्लिी द्वारा प्रकालशत नेशनल बबर्ज्डंग र्कोड का प्रलिलत संस्करण, अलभप्रेत है।

2.14 'भवन' (Building) से ककसी भी प्रयोनि के ललए और ककसी सामग्री से ननलमषत कोई संरनिा जसिमें नींव, जलिन्थ, दीवारें, फशष, छतें, धमिननयााँ, जस्थत बिूतरे, बरामदे, बालकॉननयााँ, काननषसें या बहिगषत (Outer) भाग या ककसी भवन का कोई भाग या उससे संसतत कोई वस्तु या ककसी भूलम की ािरदीवारी करती हुई या ािरदीवारी करने के ललए आशनयत कोई भी दीवार (तीन मीटर से कम ऊाँ ािई की सीमा दीवार को छोड़कर), धह्नि या बाह्र अलभदशषक संरनिा सजम्मललत है, (ककन्तु इसमें कोई अस्थायी ननमाषण यथा तम्बू शालमयाना या नतरपाल-आश्रय सजम्मललत नहीं है) अलभप्रेत है।

2.15 'भवन ननमाषण' (Building Construction) से नये भवन का ननमाषण, ननलमषत भवन में पररवतषन या पररवधषन, ननलमषत भवन को आंलशक या पूणष रूप से ध्वस्त ककया ािकर पुनषननमाषण, दुघषटना या प्राकृ नतक आपदा से आंलशक या पूणष रूप से क्षनतग्रस्त भवन का आंलशक या पूणष रूप से ननमाषण कराना, अलभप्रेत है।

2.16 'भूखर्ण्डधारी' (Land/Plot Owner/Holder) से भूखर्ण्ड का ववधधसम्मत माललकाना हक रखने वाला व्यजतत, व्यजततयों का समूह, प्राईवेट एवं पजब्लक लललमर्टेड कम्पनी, एयिूएफ एवं पाटषनरलशप फमष, प्रोपराइटर फमष अलभप्रेत है।

2.17 'आवासीय भवन' (Residential Building) से ऐसा कोई भवन जसिका उपयोग अनुसूीि-1 के क्रं . सं. 1 में वखणषत आवासीय गनतववधधयों से ोि मुख्य रूप से आवासन के ललये काम आता हो या अधधकज्पत हो, अलभप्रेत है।

2.18 'ननवास इकाई' (Dwelling Unit) से भवन या उसका भाग जसिमें न्यूनतम एक वास योग्य कमरा, रसोई, शौािलय, हो ोि पूणषतः / मुख्यतः ननवास प्रयोनि के ललए अधधकज्पत हो या उपयोग में ललया ािता हो, अलभप्रेत है।

2.19 'स्वतंत्र आवास' (Independent Residence) से ऐसा आवासीय भवन जसिमें अधधकतम 04 ननवास इकाईयााँ प्रस्ताववत / ननलमषत हो, अलभप्रेत है।

2.20 'बहु ननवास इकाई' (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अधधक एवं 750 व.मी. तक क्षेत्रफल के भूखर्ण्ड पर प्रस्ताववत/ननलमषत ऐसा आवासीय भवन जसिमें अधधकतम 08 आवासीय इकाइयों का ननमाषण प्रस्ताववत / ननलमषत हो, अलभप्रेत है।

2.21 'फ्लैट्स' (Flats) 750 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल एवं 5000 मी. से कम क्षेत्रफल के भूखर्ण्ड पर प्रस्ताववत/ननलमषत ऐसा आवासीय भवन जसिमें 04 से अधधक ननवास इकाइयों का ननमाषण प्रस्ताववत / ननलमषत हो, अलभप्रेत है।

2.22 'ग्रुप हाउलसंग' (Group Housing) से 5000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्ड पर जसिमें 04 से अधधक स्वतंत्र आवासों / बहुननवास इकाईयों/फ्लेट्स के समूहों का ऐसा आवासीय पररसर, जसिमें कक आवास सुववधा के साथ-साथ अन्य आवश्यक सुववधाऐं यथा पाकष , सामुदानयक सुववधा आदि जस्थत हों एवं पररसर की सुरक्षा की दृजष्ट से भूखर्ण्ड के ािरों ओर बाउण्री वॉल (Gated Community) प्रस्ताववत/ननलमषत हो, अलभप्रेत है।

2.23 'स्टु र्डडयो अपाटषमेंट' (Studio Apartment) से 750 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल पर ननलमषत ऐसा भवन जसिमें सभी ननवास इकाईयों में एक शयनकक्ष, कॉमन हॉल, रसोई एवं शौािलय हो, अलभप्रेत है।

253 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

2.24 'फामष हाउस' (Farm House) / पयाषवरण मैत्री आवास (Eco Friendly House) से नगरीय क्षेत्र सीमा में ऐसा भूखर्ण्ड ोि कक ववननयम-4.3.7 के अनुसार मुख्य रूप से कृ वष/बागवानी के उपयोग के साथ-साथ आंलशक भाग पर आवासीय भवन हेतु भी ननलमषत / प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।

2.25 'हॉस्टल' (Hostel) से ऐसे भवन अलभप्रेत है, जसिका उपयोग भवन स्वामी के स्वंय के ननवास के अनतररतत अथवा सम्पूणष रूप से, 10 व अधधक छात्रों / वेतन भोगी कमषािररयों के अस्थाई ननवास हेतु ननलमषत ककया ािना अथवा उपयोग ककया ािना प्रस्ताववत हो।

2.26 'ररटायषमेन्ट हॉम्स' (Retirement Homes) से ऐसे भवन अलभप्रेत है, जसिका उपयोग 60 वषष से अधधक आयु के व्यजततयों के ननवास हेतु ननलमषत ककया ािना अथवा उपयोग ककया ािना प्रस्ताववत हो।

2.27 'अर्कोडेबल हाउसेेि' (Affordable Houses) ऐसे भवन ोि कक राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नि आवास योनिा/अर्कोडेबल हाउलसंग पॉललसी के अन्तषगत ननधाषररत मानदर्ण्डों के अनुसार हो।

2.28 'वाखणजज्यक भवन' (Commercial Building) से ऐसा कोई भवन जसिका उपयोग अनुसूीि-1 के क्रं म. सं. 2 में वखणषत वाखणजज्यक गनतववधधयों के ललए ककया गया हो अथवा ककया ािना प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।

2.29 'म्टीलिेतस' (Multiplex) से ऐसा भवन जसिमें एक या एक से अधधक लसनेमा, धथयेटर, सभा स्थल के साथ मनोरंनि, रेस्टोरेंट एवं वाखणजज्यक गनतववधधयााँ ैिसे- शौरूम, ररटेल शॉसि प्रस्ताववत / ननलमषत हो, अलभप्रेत है।

2.30 'रूफ टॉप रेस्टोरेंट' (Roof Top Restaurant) से ऐसा रेस्टोरेंट ोि भवन की सबसे ऊपरी छत (Uppermost floor) पर ववनननयम-4.4.10 के अनुसार प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।

2.31 'होटल' (Hotel) से भोनि सहित या रहित, अस्थाई तौर पर हिराने के काम में आने वाला न्यूनतम 10 कमरों का भवन जसिके भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 व.मी. हो, अलभप्रेत है।

2.32 'ररसोटष (Resort)/ररसोटष हाउलसंग (Resort Housing)/ है्थ ररसोटष (Health Resort)/ स्पोटषस ररसोट (Sports Resort)' से ऐसा भवन, जसिमें पयषटकों के हिरने की व्यवस्था यथा कोटेेिस / कमरें / टेन्ट के साथ-साथ खानपान, आमोद प्रमोद, खेल-कू द, मनोरंनि, योगा /मेर्डडटेशन आदि की सुववधाएं हो, अलभप्रेत है।

2.33 'मोटल' (Motel) से ऐसा भवन जसिमें यात्रा करने वालों के ललए हिरने, वाहन पाककष ग एवं वाहन ररपेयररंग, ररटेल शॉवपंग एवं खानपान की सुववधाऐं हो, अलभप्रेत है।

2.34 'गेस्ट हाउस' (Guest House) पयषटकों/व्यजततयों के भोनि सहित या रहित अस्थाई तौर पर हिराने के ललए काम में आने वाला भवन, अलभप्रेत है।

2.35 'संस्थागत भवन' (Institutional Building) से ऐसा भवन ोि कक अनुसूीि-1 के क्रं . सं. 4 में वखणषत सांस्थाननक गनतववधधयों हेतु उपयोग में ललया ािना प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।

2.36 'कोधंिग सेंटर' (Coaching Centre/Institute) से एक ऐसा कें द्र, ोि ककसी व्यजतत / संस्था द्वारा स्थावपत, लिाया या संािललत ककया ािता है, जसिका मुख्य उद्देश्य 50 से अधधक छात्रों को ककसी अध्ययन कायषक्रम, प्रनतयोगी परीक्षाओं की तैयारी, या ववद्यालय, कॉलेि, और ववश्वववद्यालय स्तर के छात्रों को शैक्षक्षक सहायता प्रदान करना अलभप्रेत है।

2.37 'औद्योधगक भवन' (Industrial Building) से कोई भवन या ककसी भवन की संरनिा का भाग (अनुसूीि-1 के क्रं म. सं. 5 पर उ्लेखखत भवनों की प्रकृ नत के अनुसार प्रस्ताववत / ननलमषत भवन) जसिमें ककसी भी प्रकार की सामग्री बनाई, संयोजति या प्रसंस्कृ त की ािती हो, अलभप्रेत है।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 254

2.38 'लमधश्रत उपयोग' (Mixed Use) से ऐसा भवन/भूखर्ण्ड अथवा भवन पररसर जसिमें आवासीय, वखणजज्यक, पयषटन इकाइ व संस्थागत उपयोग साथ अथवा पृथक-पृथक मंजलिों पर ननलमषत / प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।

2.39 'सैटबैक' (Setback) से उन न्यूनतम दूररयां ोि भू-खर्ण्ड की सीमा रेखाओं से भू-खर्ण्ड के अन्दर ववधधपूवषक ककसी भवन की कु सी का ननमाषण ककया ाि सकता है, अलभप्रेत है। (i) सामने के सैटबेक – ककसी भू-खर्ण्ड के सामने जस्थत सबसे ौिर्डी सड़क की तरफ लगने वाली सीमा से भवन रेखा की दूरी अलभप्रेत है।

(ii) पाश्वष सैटबेक – ककसी भू-खर्ण्ड के पाश्वष सीमा से भवन रेखा की दूरी अलभप्रेत है। (iii) पीछे के सैटबेक – ककसी भू-खर्ण्ड के पीछे की सीमा से भवन रेखा की दूरी अलभप्रेत है।

2.40 'भवन रेखा' (Building Line) से वह रेखा हिां तक भवन कु सी का ववधध पूवषक ववस्तार हो सकता है, अलभप्रेत है।

2.41 'सकल ननलमषत क्षेत्र' (Gross Builtup Area) से ककसी भी भवन की समस्त मंजलिों पर प्रस्ताववत ननलमषत क्षेत्र का कु ल योग, अलभप्रेत है।

2.42 'गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र' (Net Builtup Area) से ववननयम संख्या-4.14 (viii) के अनुसार सकल ननलमषत क्षेत्र में से अनुज्ञेय छू ट के पश्ाित ् प्राति ननलमषत क्षेत्र अलभप्रेत है।

2.43 'बी.ए.आर.' (Builtup Area Ratio) से सभी मंजलिों के ववननयम संख्या-4.14 (viii) के अनुसार गणना योग्य ननलमषत क्षेत्रफल को भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राति भागफल, अलभप्रेत है।

2.44 'भू-आच्छादन' (Ground Coverage) से ववननयम संख्या - 4.13 के अनुसार भूलम का आच्छादित क्षेत्र ोि कु सी तल के एवं यदि भवन जस्ट्ट अथवा पोर्डडयम पर ननलमषत / प्रस्ताववत है तो ीिक उसके ऊपर भवन द्वारा आच्छादित तल क्षेत्र, अलभप्रेत है।

2.45 'भवन की ऊाँ ािई' (Building Height) का ननधाषरण जलिंथ की ऊाँ ािई (अधधकतम 1.2 मीटर) अथवा जस्ट्ट प्रस्ताववत होने पर जस्ट्ट की छत (अधधकतम 3.5 मीटर) से भवन की अंनतम छत (टेरेस) (सववषस फ्लोर, मध्यवती तलों पर पाककंि ग फ्लोर सहित) तक की ऊाँ ािई से, अलभप्रेत है।

2.46 'बहुमंजलिा भवन' (Multistorey Building) ऐसा भवन जसिकी अधधकतम ऊाँ ािई 15 मी. (सववषस फ्लोर, मध्यवती तलों पर पाककंि ग फ्लोर सहित) से अधधक हो, अलभप्रेत है। अधधकतम 1.2 मीटर जलिंथ एवं अधधकतम 3.5 मीटर जस्ट्ट की ऊाँ ािई की गणना भवन की कु ल ऊाँ ािई में सजम्मललत नहीं होगी।

2.47 'र्रोड लेवल' (Road Level) से भूखर्ण्ड के सामने की मुख्य सड़क के मध्य की ऊं ािई का लेवल अलभप्रेत है जसि पर भूखर्ण्ड जस्थत है, यदि भूखर्ण्ड के सामने की सड़क ढलान में है तो भूखर्ण्ड के सामने जस्थत र्रोड का उच्तिम लेवल, अलभप्रेत है।

2.48 'सड़क की ौिड़ाई' (Road Width/Road Right of Way) से भूखर्ण्ड के सामने जस्थत ववद्यमान सड़क की लंबाई में एक छोर से दूसरे छोर तक की औसत ौिड़ाई अथवा मास्टर लिान/ोिनल र्डवलपमेंट लिान/अन्य स्वीकृ त लिान में प्रस्ताववत मागाषधधकार, अलभप्रेत है।

2.49 'भूलम स्तर' (Ground Level) से भूखर्ण्ड या स्थल का औसत तल, अलभप्रेत है। 2.50 'कु सी' (Plinth) से भू-तल फशष के धरातल और भूखर्ण्ड के सामने के मुख्य र्सडक के तल के बीि की संरनिा का भाग, अलभप्रेत है।

2.51 'कु सी क्षेत्र' (Plinth Area) से भवन के बेसमेन्ट की छत या भू–मंजलि के फशष के स्तर पर ननलमषत आच्छादित क्षेत्र, अलभप्रेत है।

255 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

2.52 'बेसमेन्ट' (Basement) से भवन का ऐसा भाग जसिे पूणषतः या आंलशक रूप से भू-सतह के नीेि ननलमषत ककया गया हो, अलभप्रेत है।

2.53 'मंजलि' (Storey) से ककसी भवन का वह भाग ोि ककसी फशष की सतह और उसके ीिक ऊपर के फशष की सतह के मध्य जस्थत है अथवा हिां उसके ऊपर कोई फशष नहीं, वहां ककसी फशष तथा ीिक उसके ऊपर की छत के मध्य का स्थान, अलभप्रेत है।

2.54 'मैनिाईन फ्लोर' (Mezzanine Floor) से भूतल अथवा ककसी भी तल एवं इससे ऊपर की ककन्हीं दो तलों के बीि एक मध्यवती मंजलि ोि कक भूलम तल से ऊपर हो एवं जसिका प्रवेश के वल ननलिी मंजलि से हो तथा जसिका फशष क्षेत्र संबंधधत कमरे के क्षेत्रफल का एक नतहाई से अधधक न हो एवं स्पष्ट ऊाँ ािई 2.4 मी. से कम न हो, अलभप्रेत है।

2.55 'सववषस फ्लोर' (Service Floor) से ककसी बहुमंजलिा भवन में जस्थत ककन्ही दो मंजलिों के बीि अधधकतम 2.4 मीटर ऊाँ ीि मंजलि / फ्लोर ोि कक के वल भवन से संबंधधत पाइप, सववषस र्डतट, रख-रखाव कायाषलय अथवा भवन के उपयोग संबंधधत सुववधाओं के भर्ण्डारण इत्यादि के उपयोग में ललया ािये, अलभप्रेत है।

2.56 'जस्ट्ट फ्लोर' (Stilt Floor) से खम्बों पर बना हुआ एवं खुला भू-तल ोि कक मुख्य रूप से पाककंि ग प्रयोनि हेतु ननलमषत / प्रस्ताववत हो, अलभप्रेत है।

2.57 'पाककष ग फ्लोर' (Parking Floor) से भवन में के वल पाककष ग उपयोग हेतु प्रस्ताववत बेंसमेंट, भूतल स्टी्ट या भवन के अन्य ककसी भी तल से है जसिमें न्यूनतम 70 प्रनतशत क्षेत्र के वल पाककष ग, सीढियााँ, ललफ्ट व ष लेशन आदि हेतु एवं अधधकतम 30 प्रनतशत क्षेत्र ववननयमों में अनुज्ञेय भवन की सववसेि, सुववधाओं व सकु भूतल स्टी्ट पर अनुज्ञेय अन्य गनतववधधयों के ललए दिया गया हो, अलभप्रेत है।

2.58 'पाककंि ग स्थल / क्षेत्र' (Parking Site/Area) से वाहनों को पाकष करने के ललये पयाषति आकार का स्थल/क्षेत्र ोि ककसी गली या रास्ते/रैम्प से ोिड़ने वाले वाहन मागष सहित अहातायुतत / अहातारहित कोई क्षेत्र ािहे वह आच्छादित हो अथवा खुला हो, अलभप्रेत है।

2.59 'समतु्य कार इकाई' (Equivelant Car Unit)' से एक कार या तीन स्कू टर के बराबर, अलभप्रेत है। 2.60 'मेके ननकल पाककंि ग' (Mechanical Parking) से वाहनों की रोबोटिक अथवा यांबत्रक संरनिा द्वारा संािललत कार के ऊपर कार पाककंि ग, अलभप्रेत है।

2.61 'वास योग्य कमरा' (Habitable Room) से ऐसा कमरा ोि एक या एक से अधधक व्यजततयों द्वारा अध्ययन, रहवास, सोने या खाने के प्रयोनिाथष अधधवास में ललया हुआ हो या अधधवास हेतु पररकज्पत हो ककन्तु इसमें स्नानघर, शौािलय, लॉन्री, भोनि सेवा, भर्ण्डारण, गेलेरी, रसोई, जनिका ज्यादातर समय उपयोग नहीं ककया ािता है सजम्मललत नहीं होंगे, अलभप्रेत है।

2.62 'शौािलय' (Toilet) से ऐसा स्थान, ोि कक मल या मूत्र त्यागने के ललए या दोनों के ललए हो, उसमें मनुष्यमल के ललये संयोजकिृ त पात्र यदि कोई हो, के साथ की संरनिा, अलभप्रेत है।

2.63 'खुला स्थान' (Open to Sky) से भूखर्ण्ड का वह भाग ोि आकाश की ओर खुला हो या पारदशी अथवा अधषपारदशी मटिररयल से ढका हो, अलभप्रेत है।

2.64 'ऐयििम' (Atrium) से ककसी भी प्रकार के भू-उपयोग के भूखर्ण्ड पर ककसी भी तल पर प्रस्ताववत ननमाषण जसिमें एक के न्द्रीय कक्ष जसिकी ऊाँ ािई 10 मीटर या उससे अधधक हो एवं उतत क्षेत्र को स्काई लाईट / स्सि अथवा र्डोम (अस्थाई स्किरि) से ढका गया हो, अलभप्रेत है।

2.65 'छज्ाि' (Projection/Chajja) से सामान्यतया बाहरी दीवारों पर खुलने वाले स्थानों के ऊपर धूप तथा वषाष से बािव के प्रयोनिाथष बनाये ािने वाली ढलवा अथवा क्षैनति संरनिा, अलभप्रेत है।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 256

2.66 'प्रोेितशन' (Projection) से ककसी भी भवन से बाहर ननकली हुई कोई संरनिा, (ोि ककसी भी सामग्री की हो) अलभप्रेत है।

2.67 'बालकनी' (Balcony) से आने ािने या बाहर बैनिे के स्थान के रूप में काम आने वाला रेललंग सहित क्षैनति आगे ननकला भाग ोि कक न्यूनतम एक ओर से खुली हो, अलभप्रेत है।

2.68 'र्डबल हाईट टैरेस' (Double Height Terrace) से बहुमंजलिा आवासीय भवनों में आवासीय इकाई के ककसी भी कमरे के बाहर जस्थत ऐसा खुला क्षेत्र ोि कक न्यूनतम 5.5 मीटर की ऊाँ ािई (र्डबल हाईट) का हो अलभप्रेत है।

2.69 'बरामदा' (Verandah) से ऐसा आच्छादित क्षेत्र जसिका कम से कम एक पाश्वष बाहर की ओर खुला हो व ऊपर की मंजलिों में खुले पाश्वष की ओर अधधकतम 1 मीटर ऊं ािई की पैरापेट खड़ी की गई हो, अलभप्रेत है।

2.70 'पैरापेट' (Parapet Wall) से रेललंग सहित या रहित छत या फशष के लसरे के साथ-साथ ननलमषत नीीि दीवार ोि 1.5 मीटर से अधधक तथा 0.75 मी. से कम ऊं ािई की नहीं हो, अलभप्रेत है।

2.71 'पाटीशन वाल' (Partition Wall) से भार सहन न करने वाली आन्तररक दीवार, ऊं ािई में एक मंजलि या उसका भाग, अलभप्रेत है।

2.72 'पोषि' (Porch/Portico) से भवन के प्रवेश द्वार पर पैदल या वाहनों के ललये के न्टीललवर / खम्बों पर ननलमषत संरनिा, अलभप्रेत है।

2.73 'ग्रीन एररया / हररत क्षेत्र' (Green Area) से ऐसा क्षेत्र जसिे हररयाली यथा ग्रास, र्पेड-पौधे, वृक्षारोपण, आदि हेतु उपयोग में ललया गया हो, अलभप्रेत है।

2.74 'र्हैािडषस भवन' (Hazardous Building) से कोई ऐसा भवन या ककसी भवन का कोई भाग ोि अत्यधधक ज्वलनशील या ववस्फोटक पदाथों या उत्पादकों के ोि अत्यधधक तेीि से लि उनिे वाले अथवा ोि ववषैला ंआ या ववस्फोटक उत्पन्न करने वाले हो अथवा ऐसे भर्ण्डारण उािई, धराई, ननमाषण या प्रसंस्करण के ललये धु जसिमें बहुत अधधक संक्षारक, ववषैला या हाननकारक क्षार, अम्ल या कोई ऐसा अन्य द्रव्य अथवा रसायन काम आता हो ोि ज्वाला, धु ंआ और ववस्फोट उत्पन्न कर सकते हो, ववषैला प्रदाहनिक या संक्षारण गैस उत्पन्न कर सकते हो, अथवा ऐसी सामग्री जसिके भर्ण्डारण उािई, धराई या प्रसंस्करण से धूल का ववस्फोटक लमश्रण उत्पन्न होता हो या पदाथष को स्वतः ज्वलनशील सूक्ष्म अंशों में ववभाजति करता हो, के भर्ण्डारण, उािई, धराई, ननमाषण या प्रसंस्करण के ललये उपयोग में ललया ािता हो, अलभप्रेत है।

2.75 'अजग्नशमन अधधकारी' (Fire Officer) से संबंधधत नगरीय ननकाय द्वारा प्राधधकृ त अजग्नशमन अधधकारी, अलभप्रेत है।

2.76 'शरण क्षेत्र' (Refuge area) से भवन के अन्दर ऐसा क्षेत्र ोि कक फायर और स्मॉक से सुरक्षा हेतु ननकास के समय अस्थायी रूप से Staging Area (मािन क्षेत्र) के रूप में उपयोग में आता हो, अलभप्रेत है।

2.77 'फायर टॉवर' (Fire Tower) से आग प्रनतरोधक हेतु ऐसा पररवृत (Enclosed) क्षेत्र ोि कक सीधा ननकास से ुिर्डा हो व भवन की संरनिा से पृथक हो जसिमें संरक्षक्षत लॉबी, सीढी और फायरमैन की ललफ्ट सजम्मललत हो, अलभप्रेत है।

2.78 'ग्रीन बबर्ज्डंग्स' (Green Buildings) से ऐसा भवन जसिका ननमाषण पूणष कर ललया गया हो तथा र्लीडरलशप इन एनीि एर्ण्ड एन्वायरमेन्टल र्डडािईन LEED/IGBC/GRIHA/ASSOCHAM GEM/EDGE के प्रावधानों के ललये प्रश्नगत भवन की अनुशंषा की गई हो अथवा ऐसी समतु्य संस्थाएं/तकनीकी ववशेषज्ञ जनिकों ग्रीन बबर्ज्डंग के प्रमाखणकरण हेतु अधधकृ त ककया गया हों द्वारा लिेटिनम / गोर््ड/लस्वर रेटिंग दी गई हो, अलभप्रेत है।

257 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

2.79 'टी.र्डी.आर' (Transferable Development Right) से ऐसा अधधकार पत्र ोि कक टी.र्डी आर पॉललसी / ननयमों के अंतगषत सम्बजन्धत ननकाय द्वारा ािरी ककया गया हो, अलभप्रेत है।

2.80 'पूणषता प्रमाण-पत्र' (Completion Certificate) से अलभप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है, ोि ववननयम संख्या 15 के प्रावधानों की पालना पूणष करने पर सक्षम अधधकारी द्वारा ािरी ककया ािवे।

2.81 'अधधवास प्रमाण-पत्र' (Occupancy Certificate) से अलभप्रेत ऐसे प्रमाण पत्र से है ोि ववननयम संख्या-15 की पालना पूणष करने पर सक्षम अधधकारी द्वारा ािरी ककया ािये।

2.82 'अनुसूीि' (Annexure) से इन ववननयमों के साथ संलग्न अनुसूीि, अलभप्रेत है। नोट :-

(i) वे शब्द और अलभव्यजततयों ोि इन ववननयमों में ललखी गई हैं ककन्तु इनमें पररभावषत नहीं की गई हैं, उनका वही अथष होगा ैिसा कक उनके ललए अधधननयम में ननधाषररत ककया गया है।

(ii) अन्य पररभाषायें ोि यहां उ्लेखखत नहीं है उनका वही अथष होगा ैिसा उनके ललये राष्ीिय भवन संहिता (NBC) में ननधाषररत ककया गया है।

3. नगरीय क्षेत्र (Urban Area) में भवन ननमाषण स्वीकृ नत हेतु मापदर्ण्ड

क्षेत्र एस-1 (Area S-1) नगरीय क्षेत्र के अंतगषत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों का आबादी क्षेत्र ोि ग्राम पंाियत द्वारा प्रबजन्धत है।
क्षेत्र एस-2 (Area S-2) नगरीय क्षेत्र के अंतगषत आने वाला ािर दीवारी क्षेत्र ।
क्षेत्र एस-3 (Area S-3) नगरीय क्षेत्र के अंतगषत जस्थत ािर दीवारी क्षेत्र को र्छोडकर अन्य गैर योनिागत सघन आबादी क्षेत्र अथवा नगरीय क्षेत्र में सजम्मललत होने से पूवष ग्राम पंाियत के अधीन रहा सघन आबादी क्षेत्र।
क्षेत्र एस-4 (Area S-4) इन ववननयमों के प्रभाव में आने से पूवष के स्वीकृ त योनिा क्षेत्र ।
क्षेत्र एस-5 (Area S-5) ववलशष्ट क्षेत्र/सड़के यथा सुरक्षा की दृजष्ट से महत्वपणष स्थान व ननषेध क्षेत्र, पुराताजत्वक महत्व के संरक्षक्षत स्थल, पयषटन की दृजष्ट से महत्वपूणष स्थल, झील संरक्षक्षत क्षेत्र, अधधसूधति अभ्यारण्य क्षेत्र, हैररटे ि स्थल के आस-पास एवं पयाषवरण संवेदनशील क्षेत्र आदि संरक्षक्षत क्षेत्र।
क्षेत्र एस-6 (Area S-6) एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 एवं एस-5 को र्छोडकर शेष समस्त नगरीय क्षेत्र।

उपरोतत वखणषत क्षेत्रों में भवन ननमाषण स्वीकृ नत हेतु मापदर्ण्ड :- 3.1 एस-1 क्षेत्रों में भवन ववननयम 3.3 (2) के अनुसार मापदर्ण्ड ननधाषररत करते हुए भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ाि सकें गी।

3.2 एस-2 क्षेत्रों अथाषत ् ािर दीवारी क्षेत्र हेतु संबंधधत स्थानीय ननकाय द्वारा यदि पृथक से कोई मापदर्ण्ड ननधाषररत कर स्वीकृ त ककये हुये हो तो तदानुसार मापदर्ण्ड रखते हुए भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ाि सकें गी। ािर दीवारी क्षेत्र हेतु स्थानीय ननकाय द्वारा पृथक से मापदर्ण्ड ननधाषररत करते हुए राज्य सरकार की स्वीकृ नत से लागू ककये ाि सकें गे। ािर दीवारी क्षेत्र हेतु पृथक से मापदर्ण्ड ननधाषररत नहीं ककये ािने कीभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 258 अवस्था में भवन ववननयम 3.3 (2) के अनुसार मापदर्ण्ड ननधाषररत करते हुए भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ाि सकें गी।

3.3 एस-3 क्षेत्रों (सघन आबादी क्षेत्र) में भवन ननमाषण हेतु मानदर्ण्ड :-

1. परम्परागत रूप से ववकलसत गैर ननयोजति क्षेत्र, सघन आबादी क्षेत्रों, कच्ीि बस्ती क्षेत्रों का ननधाषरण हेतु संबंधधत स्थानीय ननकाय द्वारा सवे ककया ाियेगा तथा ऐसे गैर ननयोजति क्षेत्र जनिमें नगर पाललका अधधननयम लागू होने से पूवष अथवा इन भवन ववननयमों के लागू होने से पूवष 90 प्रनतशत से अधधक क्षेत्र में परम्परागत रूप से सघन आबादी ववकलसत हुई हो, की सूीि उनकी सीमाओं का ननधाषरण करते हुए, तैयार की ािवेगी तथा उतत सूीि को संबंधधत ननकाय की मर्ण्डल/र्बोडष बैकि में अनुमोदित करवाया ािकर समाािर पत्रों में प्रकालशत ककया ाियेगा। इसकी प्रनत राज्य सरकार को प्रेवषत की ािवेगी। उतत कायषवाही इन भवन ववननयमों के प्रभाव में आने के तुरंत पश्ाित संबंधधत स्थानीय ननकाय द्वारा की ािवेगी। यदि इन ववननयमों के प्रभाव में आने से पूवष ककसी ननकाय द्वारा संघन आबादी क्षेत्र ननधाषररत हो तो उसे इन ववननयमों के तहत संघन आबादी क्षेत्र माना ािवेगा।

इस प्रकार ननधाषररत सघन आबादी क्षेत्रों हेतु सक्षम अधधकारी द्वारा मौके की जस्थनत अनुसार भवन मानदर्ण्ड व भवन रेखा ननधाषररत करते हुए भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ाि सकें गी। स्वीकृ त योनिाओं के क्षेत्र को इन ववननयम के अन्तगषत सघन आबादी क्षेत्र नहीं माना ािवेगा।

2. उतत क्षेत्रों में मौुिदा भवन रेखा व क्षेत्र के आस-पास के स्वरूप, भवन रेखा सैटबेक इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सैटबेक व ग्राउर्ण्ड कवरेि का ननधाषरण सक्षम अधधकारी द्वारा ककया ाि सके गा अथाषत ् आस-पास के क्षेत्र में यदि शून्य सैटबेक पर ननमाषण हो तो शून्य सैटबेक रखते हुए शत प्रनतशत ग्राउर्ण्ड कवरेि रखते हुए सक्षम अधधकारी द्वारा भवन ननमाषण स्वीकृ नत ननम्नानुसार प्रावधान रखते हुए दी ाि सके गीः-

सामने जस्थत र्सडक की ौिर्डाई अधधकतम उाँ ािई एवं मंजलि
9 मीटर तक 10 मीटर (भूतल+2 मंजलि)
9 मीटर से अधधक 12.5 मीटर (भूतल +3 मंजलि)

(i) जलिंथ (अधधकतम ऊाँ ािई 1.2 मी.) तथा स्टी्ट फ्लोर के वल पाककंि ग हेतु प्रस्ताववत करने पर स्टी्ट फ्लोर (अधधकतम ऊाँ ािई 3.5 मी.) उतत ऊाँ ािई में शालमल नहीं होगी एवं जस्ट्ट के ऊपर के तल को भू–तल माना ािवेगा।

(ii) 9 मीटर व उससे अधधक ौिर्डी र्सडको पर के वल भूतल पर व्यवसानयक गनतववधधयााँ अनुज्ञेय होगी एवं ऊपर की मंजलिों पर के वल आवासीय / संस्थागत उपयोग हेतु ही ननमाषण की स्वीकृ नत दी ाि सके गी।

(iii) भवन ननमाषण हेतु इन ववननयमों के अनुसार पाककंि ग उपलब्ध करवाया ािना संभव नहीं हो तो संबंधधत ननकाय द्वारा बड़े शहरों में 2 लाख रूपये प्रनत ईसीयू एवं मध्यम एव लघु शहरों में 1 लाख रूपये प्रनत ईसीयू शु्क वसूल ककया ािवेगा। जसिका उपयोग संबंधधत ननकाय द्वारा सावषनिनक पाककंि ग ववकास हेतु ककया ािवेगा।

(iv) ऐसी ककसी वाखणजज्यक अथवा औद्योधगक गनतववधध यथा थोक व्यापार, गोदाम, ज्वलनशील पदाथष भर्ण्डारण आदि हेतु स्वीकृ नत नहीं दी ाि सके गी, जनिके कारण भारी वाहनों का आवागमन259 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) होता हो या ध्वनन प्रदूषण या यातायात प्रभाववत होने की संभावना होती हो अथवा क्षेत्र के ननवालसयों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता हो।

(v) उपरोतत ताललका में उ्लेखखत ऊाँ ािई / मंजलिों से अधधक ऊाँ ािई / मंजलि प्रस्ताववत होने पर अथवा सम्पूणष भवन वाखणजज्यक उपयोग हेतु प्रस्ताववत ककये ािने पर ववननयम-3.6 के अनुसार एस-6 क्षेत्र हेतु प्रस्ताववत सैटबेक, बी.ए.आर., भू-आच्छादन एवं अन्य समस्त प्रावधान यथा पाककंि ग आदि रखते हुए भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ाि सकती है।

(vi) एस-3 क्षेत्रों में यदि ककसी र्सडक के मागाषधधकार में वृर्वद् ककया ािना प्रस्ताववत है तथा ववद्यमान ननमाषण को पूणषतः ध्वस्त ककया ािकर इन ववननयमों के तहत नया भवन प्रस्ताववत ककया ािने पर प्रस्ताववत र्सडक मागाषधधकार हेतु सड़क के न्द्र से तदानुसार भूलम समषपण ककये ािने के पश्ाित भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ाि सके गी। अन्यथा ववद्यमान भवन रेखा के अनुरूप ननमाषण स्वीकृ नत दी ाि सके गी।

3.4 एस-4 क्षेत्र (पूवष स्वीकृ त योनिा क्षेत्रो) में भवन ननमाषण हेतु मानदर्ण्ड :- 1. पूवष स्वीकृ त योनिा के ररतत भूखर्ण्ड/ननलमषत भवन को ध्वस्त कर नवीन ननमाषण प्रस्ताववत ककये ािने पर :-

(i) इन भवन ववननयम के ािरी होने से पूवष स्वीकृ त योनिाओं के भूखर्ण्डों पर वतषमान में भवन ननमाषण प्रस्ताववत ककये ािने पर योनिा मानधत्रि / भूखर्ण्ड के स्थल मानधत्रि में दलशषत सैटबैक तदानुसार ही रखे ािने अननवाषय होगे।

(ii) भूखर्ण्ड के स्थल मानधत्रि में अंककत एफ.ए.आर/बी.ए.आर. को मानक एफ.ए.आर/बी. ए.आर माना ािकर अनतररतत प्रस्ताववत बी.ए.आर. पर ननयमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।

(iii) भू-आच्छादन, ऊाँ ािई एवं अन्य समस्त तकनीकी मापदर्ण्ड इन ववननयम के अनुसार रखे ािने होंगे।

2. पूवष में ािरी एकल पट्टे के ररतत भूखर्ण्ड/ननलमषत भवन को ध्वस्त कर नवीन ननमाषण प्रस्ताववत ककये ािने पर :-

(i) इन भवन ववननयम के ािरी होने से पूवष स्वीकृ त एकल पट्टे के भूखर्ण्डों पर वतषमान में भवन ननमाषण प्रस्ताववत ककये ािने पर एकल भूखर्ण्ड के स्थल मानधत्रि में सड़क की ओर दलशषत सैटबैक को यथावत रखते हुऐ अन्य सैटबैक इन ववननयमों के अनुसार रखे ाि सकें गे।

(ii) भूखर्ण्ड के स्थल मानधत्रि में अंककत एफ.ए.आर/बी.ए.आर. को मानक एफ.ए.आर/बी. ए.आर माना ािकर अनतररतत प्रस्ताववत बी.ए.आर. पर ननयमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।

(iii) भू-आच्छादन, ऊाँ ािई एवं अन्य समस्त तकनीकी मापदर्ण्ड इन ववननयम के अनुसार रखे ािने होंगे।

3. पूवष स्वीकृ त व्यावसानयक योनिा जनिमें टाईप र्डडािईन ननधाषररत हो :- जनि व्यावसानयक योनिाओं में टाईप र्डडािईन ननधाषररत है, उनमें टाईप र्डडािईन के आधार पर ही ननमाषण स्वीकृ नत दी ािवेगी। यदि ऐसी पुरानी योनिाओं में वतषमान परीपेक्ष्य में नवीन ननमाषण ककया ािना प्रस्ताववत हो तो ऐसी योनिाओं का पुनषववकास लिान (Re-development Plan) तैयार ककया ािकर ही तदानुसार नवीन भवन ननमाषण स्वीकृ नतयां ािरी की ािनी होगी। एकल रूप में टाईप र्डडािईन से लभन्न स्वीकृ नत नहीं दी ाियेगी।

4. पूवष में नीलामी द्वारा ववक्रय ककये गये भूखर्ण्डों पर वतषमान में भवन ननमाषण प्रस्ताववत ककये ािने पर :-

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 260

(i) नीलामी का भूखर्ण्ड ककसी योनिा का भाग होने पर योनिा/भूखर्ण्ड के स्थल मानधत्रि में दलशषत सैटबैक तदानुसार ही रखे ािने अननवाषय होगे।

(ii) नीलामी द्वारा ववक्रय ककये गये एकल भूखर्ण्डों पर सामने का सैटबैक नीलामी के समय प्रस्ताववत अनुसार एवं अन्य ओर के सैटबैक इन ववननयमों के अनुसार रखे ािने होंगे।

(iii) नीलामी में देय एफ.ए.आर/बी.ए.आर से अधधक इन ववननयम के अनुसार एफ.ए. आर/बी.ए.आर प्रस्ताववत ककये ािने पर बेटरमेंट लेवी देय होगी।

(iv) भू-आच्छादन, ऊाँ ािई आदि इन ववनयम के अनुसार रखे ािने होंगे। (v) यदि ककसी भूखर्ण्ड पर नीलामी की शतों में जनि मापदर्ण्डों का उ्लेख नहीं ककया गया हो उन्हे इन ववननयम के अनुसार रखे ािने होंगे।

5. पूवष स्वीकृ त ववलशष्ट योनिाओं के ररतत भूखर्ण्ड/ननलमषत भवन को ध्वस्त कर नवीन ननमाषण / संशोधन / ववस्तार प्रस्ताववत ककये ािने पर :-

पूवष स्वीकृ त ववलशष्ट योनिाऐं ैिसे यिपुर की ववद्याधर नगर योनिा, रास्थिान आवासन मर्ण्डल की राआिंगन योनिा, ोिधपुर की शास्त्री नगर योनिा आदि जसिके ललए ववलशष्ट वास्तुववदिक मापदर्ण्ड संबंधधत स्थानीय ननकाय द्वारा ननधाषररत हो, उन योनिाओं में संबंधधत ववलशष्ट वास्तुववदिक मापदर्ण्ड ही लागू होंगे।

6. पूवष स्वीकृ त योनिाओं / एकल भूखर्ण्ड के स्थल मानधत्रि में मापदर्ण्ड दलशषत नहीं होने पर:- इन भवन ववननयम के ािरी होने से पूवष स्वीकृ त योनिाओं / एकल भूखर्ण्डों में सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊाँ ािई, एफ.ए.आर/बी.ए.आर. आदि ककसी मापदर्ण्ड या मापदर्ण्डों का उ्लेख / ननधाषरण नहीं हो तो जनि मापदर्ण्डों का उ्लेख नहीं है वो सभी मापदर्ण्ड इन भवन ववननयमों के मापदर्ण्डों के अनुसार देय होंगे।

7. पूवष ननयमों के अनुसार ननलमषत भवन में संशोधन / ववस्तार ािहे ािने पर :- पूवष मे ननलमषत भवन में संशोधन / ववस्तार ािहे ािने पर तत्समय प्रलिलत ननयमों / प्रावधानों के आधार पर ही भवन ननमाषण स्वीकृ नत ािरी की ािनी होगी। यदि पूवष मे ननलमषत भवन में वतषमान भवन ववननयम के अनुसार संशोधन / ववस्तार प्रस्ताववत हो तो समस्त प्रावधान इन ववननयम के अनुसार ही रखे ािने होगें।

8. पूवष की स्वीकृ त ककसी पररयोनिा का ननमाषण ववलभन्न रिणों में प्रस्ताववत होने पर :- पूवष कीं स्वीकृ त ककसी पररयोनिा का ननमाषण ववलभन्न रिणों में प्रस्ताववत होने पर एक रिण पूवष में लागू ववननयमों के तहत अनमोदित होने पर अगले रिण की भवन ननमाषण स्वीकृ नत इन भवन ववननयम के अनुसार दी ाि सके गी।

9. इन भवन ववननयमों के ािरी होने से पूवष आवेदित प्रकरणों में :- (i) इन भवन ववननयमों के ािरी होने से पूवष स्थानीय ननकायों में आवेदित भवन मानधत्रि अनुमोदन के प्रकरण पूवष ननयमों के प्रावधानों के अनुसार अथवा आवेदक द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करने पर इन ववननयमों के अंतगषत ननस्ताररत ककये ाि सके गे। लेककन जनि प्रकरणों में नगरीय ननकाय द्वारा मांग पत्र ािरी नहीं ककया गया है उन प्रकरणों में इन ववननयमों के तहत समस्त शु्क लेय होगें।

(ii) इन भवन ववननयमों के ािरी होने से पूवष यदि एमपैर्न्ड अककष टेतट द्वारा स्थानीय ननकाय में भवन ववननयम अनुसार सम्पूणष रालश मिा करवाई ािकर स्वीकृ नत ािरी की ाि ुिकी है तो ऐसे प्रकरणों में पूवष भवन ववननयम अनुसार स्वीकृ त भवन मानधत्रि मान्य होगें अन्यथा इन ववननयमों261 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) के ािरी होने की नतधथ से ही पंीिकृ त आककष टेतट द्वारा इन भवन ववननयमों के अनुसार ही भवन मानधत्रि स्वीकृ नत दी ािवेगी।

नोट :-

(i) ककसी भूखर्ण्ड के पूवष में ािरी स्थल मानधत्रि में उ्लेखखत ककसी भी मापदर्ण्ड में पररवतषन प्रस्ताववत होने पर तदानुसार संशोधधत स्थल मानधत्रि ािरी ककया ािना होगा तत्पश्ाित ही भवन मानधत्रि अनुमोदन की कायषवाही की ाि सके गी।

(ii) रास्थिान ररयल एस्टेट (र्डवलपमेन्ट एर्ण्ड रेगुलेशन) रू्स-2017 के अन्तगषत पंीिकृ त पररयोनिाओं में संशोधन हेतु आवेदन करने पर संबंधधत ननयमों की अनुपालना सुननजश्ति करनी होगी।

(iii) उपरोततानुसार प्रकरणों में भवन मानधत्रि अनुमोदन/भवन ननमाषण स्वीकृ नत दिये ािने पर समस्त शु्क इन भवन ववननयम/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ािरी आदेशों के अनुसार देय होंगे।

3.5 एस-5 क्षेत्र (ववशेष क्षेत्रो) में भवन ननमाषण हेतु मानदर्ण्ड :- 1. ववशेष क्षेत्रों में भवन ननमाषण ककये ािने पर

ववलशष्ट क्षेत्रों यथा सुरक्षा की दृजष्ट से महत्वपणष स्थानों व ननषेध क्षेत्रो, पुराताजत्वक महत्व के संरक्षक्षत स्थलों, पयषटन की दृजष्ट से महत्वपूणष स्थलों, झील संरक्षक्षत क्षेत्र, अधधसूधति अभ्यारण्य क्षेत्रो, हैररटेि स्थलों के आस-पास एवं पयाषवरण संवेदनशील क्षेत्रों आदि संरक्षक्षत क्षेत्रों जनिके ललए के न्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय ननकाय द्वारा पृथक से भवन की संरनिा, अलभक्पन, र्डडािईन, ऊाँ ािई आदि हेतु मानदर्ण्ड ननधाषररत ककये गये है, ऐसे क्षेत्रों में उतत मानदर्ण्ड इन भवन ववननयमों के प्रावधानों से सवोपरी होगे, तथा ऐसे संरक्षक्षत क्षेत्रों में के न्द्र/राज्य सरकार द्वारा ननधाषररत मानदर्ण्डों के अनुसार ही स्वीकृ नत दी ाि सके गी, इनमें राज्य सरकार की स्वीकृ नत से संशोधन ककया ाि सके गा। स्थानीय ननकाय के प्रस्ताव पर ऐसे क्षेत्रों का ननधाषरण एवं उनके ललए ववलशष्ट मापदर्ण्डो का ननधाषरण राज्य सरकार द्वारा ककया ाि सके गा। इस प्रकार ववननषदिष्ट क्षेत्रों में भवन ननमाषण स्वीकृ नत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृ त इन ववलशष्ट मापदर्ण्डों के अनुसार ही दी ाि सके गी।

2. ववशेष र्सडको पर भवन ननमाषण ककये ािने पर -

ववलशष्ट र्सडको का ननधाषरण स्थानीय ननकाय की अलभशंषा पर राज्य सरकार द्वारा ककया ाि सके गा।

इस प्रकार ववननषदिष्ट क्षेत्रों में भवन ननमाषण स्वीकृ नत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृ त ववलशष्ट मापदर्ण्डों के अनुसार दी ािवेगी तथा इन मानदर्ण्डों में ववशेष पररजस्थनतयों में लशधथलता राज्य सरकार के स्तर दी ाि सके गी। पूवष में यदि ककसी ननकाय में ववलशष्ट सड़को का ननधाषरण व मापदर्ण्डों का ननधाषरण ककया गया हो तो उतत ननधाषररत मापदर्ण्ड ननधाषररत रहेंगे, इनमें राज्य सरकार की स्वीकृ नत से संशोधन ककया ाि सके गा।

3. आमी कन्टोनमेन्ट एररया के समीप भवन ननमाषण ककये ािने पर

रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/Installations) के ननकट स्थानीय लमलीि ऑथोररटी से अनापजत्त प्रमाण पत्र (NOC) प्राति करने के संबंध में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में जस्थत रक्षा संस्थापन/स्थापना (Defence Establishments/ Installations) की सीमा से 500 मीटर तक की पररधध क्षेत्र में ननमाषणों की स्वीकृ नत बाबत ् रक्षा मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा ािरी आदेशों एवं उनकें क्रम में राज्य सरकार द्वारा ािरी समय-समय पर आदेशों के अनुसार कायषवाही की ािवेगी।

नोटः- ववशेष क्षेत्रो / सड़कों पर ननधाषररत मापदर्ण्डों के अनतररतत जनि मापदर्ण्डों का उ्लेख नहीं है वो सभी मापदर्ण्ड इन भवन ववननयमों के अनुसार देय होंगे।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 262

3.6 एस-6 क्षेत्र अथाषत ् एस-1, एस-2, एस-3, एस-4 व एस-5 को र्छोडकर शेष समस्त नगरीय क्षेत्र व नई प्रस्ताववत योनिाओं में भवन ननमाषण हेतु मानदर्ण्ड :-

एस-6 क्षेत्र अथाषत ् एस-1, एस—2, एस-3, एस-4 व एस-5 को र्छोडकर शेष समस्त नगरीय क्षेत्र व नई प्रस्ताववत योनिाओं में इन भवन ववननयमों के तहत ननधाषररत मानदर्ण्डों के अनुसार प्रावधान रखते हुए स्वीकृ नत दी ाि सके गी। ककसी ववलशष्ट योनिा हेतु योनिा अनुमोदित करते समय इन ववननयमों के प्रावधानों, से लभन्न मानदर्ण्ड राज्य सरकार की स्वीकृ नत से ननधाषररत ककये ाि सकें गे।

4. भवन ननमाषण की श्रेखणयां एवं मापदर्ण्ड :-

4.1 भवन ननमाषण की श्रेखणयां नगरीय क्षेत्र की मास्टर ववकास योनिा/र्डवलपमेंट प्रमोशन एवं कन्ोिल रेगुलेशन में वखणषत ववलभन्न भू-उपयोगों के ललए भवन के प्रस्तववत उपयोग व प्रकृ नत के अनुसार भवनों के ललए मापदर्ण्ड ननधाषररत करने की दृजष्ट से ननम्न 09 श्रेखणयों में वगीकृ त ककया गया है तथा प्रत्येक वगष में आने वाली गनतववधधयों की अनुसूीि इन ववननयमों के साथ सलंग्न अनुसूीि-1 में दी गई है।

1. आवासीय भवन :-

(i) स्वतंत्र आवास

(ii) बहु-आवासीय (iii) फ्लेट्स

(iv) ग्रुप हाउलसंग (v) स्टु र्डडयो अपाटषमेंट (vi) फामष हाउस / पयाषवरण मैत्री आवास

(vii) हॉस्टल

(viii) ररटायषमेन्ट हॉम्स

(ix) अर्फोडेबल हाउसेि

2. वाखणजज्यक भवन :-

(i) लघु व्यावसानयक प्रनतष्ािन/दुकानें (ii) वाखणजज्यक पररसर

(iii) गेस्ट हाउस / लोजंिग एवं बोर्डडंग हाउस

(iv) लसनेमा / म्टीलिेतस/लमनीलिेतस

(v) ररटेल फ्यूल कफललंग स्टेशन (पेोिल पम्प / सीएनीि / एलपीीि) (vi) इलेजतकि व्हीकल ािजंििग स्टेशन

(vii) वववाह/पाटी स्थल

(viii) धमष कांटा (वे-बिि)

(ix) रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट

(x) उपरोतत के अनतररतत अनुसूीि-1 के क्रम संख्या 2 में वखणषत अन्य गनतववधधयां / उपयोग 3. पयषटन ईकाई भवन :-

(i) होटल

(ii) होटल हाउलसंग

(iii) ररसोटष / ररसोटष हाउलसंग / हे्थ ररसोटष / स्पोटषस ररसोटष

(iv) मोटेल

(v) पयषटन नीनत में उ्लेखखत अन्य उपयोग263 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) 4. संस्थागत भवन

(i) शैक्षखणक (प्राथलमक, माध्यलमक, उच्ि माध्यलमक ववद्यालय,

महाववद्यालय, ववश्वववद्यालय, तकनीकी एवं अन्य लशक्षण संस्थान)

(ii) कॉधंिग सेंटर

(iii) धकिकत्सा (र्डडस्पेंसरी, अस्पताल, नलसषग होम, वेटनरी अस्पताल)

(iv) सरकारी एवं र्अद्षसरकारी कायाषलय

(v) अन्य सामुदानयक सुववधाऐ (यथा सामुदानयक के न्द्र, पुललस थाना, पुस्तकालय, तलब, पोस्ट व टेलीग्राफ ऑकफस, आदि)

(vi) सामाजकि / सांस्कृ नतक / धालमषक भवन (vii) सभा भवन (Assembly building) / Convention Centre / प्रदशषनी के न्द्र/कला दीघाष (viii) उपरोतत के अनतररतत अनुसूीि-1 के क्रम संख्या 4 में वखणषत अन्य गनतववधधयां / उपयोग 5. लमधश्रत उपयोग के भवन :-

आवासीय, वाखणजज्यक, पयषटन इकाई, संस्थाननक आदि उपयोगों में से एक से अधधक उपयोग यथा आवासीय-वाखणजज्यक, आवासीय-संस्थाननक, आवासीय-वाखणजज्यक-पयषटन इकाई- संस्थाननक आदि।

6. औद्योधगक भवन :-

अनुसूीि-1 के क्रम संख्या 5 में वखणषत गनतववधधयां / उपयोग 7. वेयर हाउस/गोदाम

(i) कृ वष आधाररत वेयर हाउस/सामान्य वेयर हाउस (ii) गैस गोदाम

8. अमोद-प्रमोद उपयोग हेतु भवन :- (i) एम्यूमिेंट पाकष (ii) स्पोट्षस कॉम्पेलेतस

9. ववशेष प्रकृ नत के भवन अनुसूीि-1 के क्रम संख्या 8 में वखणषत गनतववधधयां / उपयोग

4.2 भवन ननमाषण के मापदर्ण्ड:-

भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल/उपयोग के आधार पर नवीन प्रस्ताववत योनिाओं में भवन ननमाषण ककये ािने हेतु सैटबेक की न्यूनतम आवश्यकता, अधधकतम आच्छादित क्षेत्र, भवन की अधधकतम ऊाँ ािई व मानक बी.ए.आर. ताललका-1 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

ताललका-1

भूखर्ण्डों पर आवासीय, वाखणजज्यक, पयषटन इकाई, संस्थागत, लमधश्रत, वेयर हाउस/गोदाम, आमोद-प्रमोद

क्र.स. भूखर्ण्ड का क्ष ेत्रफल अधधकतम भू- आच्छादन न्यूनतम सैटबैक (मीटर) अधधकतम ऊाँ ािई (मी.) (सड़क मागाषधधकार के अनुसार) मानक बी.ए.आर
सड़क मागाषधधकार
पाश्वष पाश्वष पीछे 9 मी. तक 12 मी. 18 मी. व अधधक
1.(i) 90 व.मी.तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर -- -- -- 10.0 भूतल+2 10.0 भूतल+2 10.0 भूतल+2 ोि भी प्राति हो
(ii) 90 व.मी. से अधधक तथा 167 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर -- -- 1.5 10.0 भूतल+2 12.5 भूतल+3 12.5 भूतल+3 2.00
(iii) 167 व.मी. से अधधक तथा 225 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर 1.5 -- 2.0 10.0 भूतल+2 12.5 भूतल+3 12.5 भूतल+3 2.00
(iv) 225 व.मी. से अधधक तथा 500 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर 3.0 -- 3.0 10.0 भूतल+2 12.5 भूतल+3 12.5 भूतल+3 2.00
(v) 500 व.मी. से अधधक तथा 750 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर 3.0 3.0 3.0 10.0 भूतल+2 12.5 भूतल+3 12.5 भूतल+3 2.00
(vi) 750 व.मी. से अधधक तथा 1000 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर 4.5 4.5 4.5 10.0 भूतल+2 15.0 भूतल+4 15.0 भूतल+4 2.00
(vii) 1000 व.मी. से अधधक तथा 1500 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर 4.5 4.5 4.5 10.0 भूतल+2 15.0 भूतल+4 र्सडक की ौिर्डाई का 1.5 ग ुणा + अग्र सैटबेक 2.00
(viii) 1500 व.मी. से अधधक तथा 2500 व.मी. तक सैटबेक क्षेत्र क े अन्दर 6.0 6.0 6.0 10.0 भूतल+2 15.0 भूतल+4 र्सडक की ौिर्डाई का 1.5 ग ुणा + अग्र सैटबेक 2.00
(ix) 2500 व.मी. से अधधक तथा 10,000 व.मी. तक 40% 9.0 9.0 9.0 10.0 भूतल+2 15.0 भूतल+4 र्सडक की ौिर्डाई का 1.5 ग ुणा + अग्र सैटबेक 2.00
(x) 10,000 व.मी. से अधधक 35% 9.0 9.0 9.0 10.0 भूतल+2 15.0 भूतल+4 र्सडक की ौिर्डाई का 1.5 ग ुणा + अग्र सैटबेक 2.00
2. फामष हाउस भूखर्ण्ड के क्ष ेत्रफल का 10 प्रनतशत अथवा 500 वमी. ोि भी कम हो 3.0 3.0 3.0 अधधकतम भूतल +1 (10 मीटर) ोि भी प्राति हो
4. ररसोटष / ररसोटष हाउलसंग 20% 9.0 9.0 9.0 - - 15.0 0.75
5. मोटल 20% 9.0 9.0 9.0 - - 15.0 0.75
6. एम्यूमिेन्ट पाकष 10% 9.0 9.0 9.0 - - 10.0 ोि भी प्राति हो
7. पेोिल पम्प एवं 20% 3.0 3.0 3.0 8.0 0.25
कफललंग स्टेशन / इलेजतकि व्हीक्स ािजंििग स्टेशन
8. र्स्पोट्स कॉम्पलैतस स्कीम 25% 9.0 9.0 9.0 15.0 0.40
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 264 265 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

ववलशष्ट नोट :-

1. 90 व.मी. व उससे अधधक के भूखर्ण्डों पर पाककंि ग हेतु स्टी्ट फ्लोर देय होगा। जस्ट्ट प्रस्ताववत होने पर जस्ट्ट के ऊपर के तल को भूतल माना ािवेगा।

2. ताललका-1 में उ्लेखखत मंजलिों एवं ऊाँ ािई के अनतररतत अधधकतम 1.2 मीटर जलिंथ एवं अधधकतम 3.5 मीटर जस्ट्ट फ्लोर देय होगा।

3. भवन ननमाषण के मापदर्ण्ड यथा सैटबेक, अधधकतम आच्छादित क्षेत्र, अधधकतम ऊं ािई एवं बी.ए.आर. की सीमायें योनिा होने की जस्थनत में योनिा/भूखर्ण्ड के साइट लिान अनुसार अन्यथा ताललका-1 के अनुसार देय होंगे।

4. बहुमंजलिा भवनों में उतत ऊाँ ािई से अधधक ऊाँ ािई का जलिंथ अथवा जस्ट्ट प्रस्ताववत ककये ािने पर अनतररतत ऊाँ ािई भवन की कु ल ऊाँ ािई में सजम्मललत होगी।

5. ककसी भी भवन की अधधकतम ऊाँ ािई ववननयम संख्या 4.16, ताललका-01 में ननधाषररत ऊाँ ािई व प्रनतबंधधत क्षेत्रों में ववननयम संख्या 3.5 के अनुसार ननधाषररत ऊाँ ािई में से ोि भी कम हो देय होगी।

6. 12 मी. ौिर्डी सड़क पर 750 व.मी. से कम क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों का पुनगषनि पश्ाित ् अधधकतम ऊाँ ािई 12.5 मी. (भूतल +3 मंजलि) ही देय होंगी।

7. बहुमंजलिा भवन प्रस्ताववत होने पर ववननयम 5 के अनुसार प्रावधान लागू होंगे। 8. ककसी भी सड़क का मागाषधधकार 9 मी., 12 मी. व 18 मी. एवं उससे अधधक की श्रेणी में ही माना ाियेगा अथाषत यदि मौके पर सड़क की ौिड़ाई 9 मी. से अधधक ककन्तु 12 मी. से कम है तो उस सड़क का मागाषधधकार 9 मी. की श्रेणी में माना ािवेगा इसी प्रकार यदि 15 मी. है तो उस सड़क का मागाषधधकार 12 मी. श्रेणी में माना ािवेगा। इसी प्रकार यदि 20 मी. है तो उस सड़क का मागाषधधकार 18 मी. श्रेणी में माना ािवेगा। सड़क का मागाषधधकार अनुमोदित ले-आउट लिान में दशाषये अनुसार मान्य होगा। इन ववननयमों में सरलीकरण की दृजष्ट से 3 मी., 6 मी., 9 मी, 12 मी., 18 मी. व 24 मी. की गणना हिााँ आवश्यक हो क्रमशः 10, 20, 30, 40, 60 व 80 फीट के रूप में मान्य होगी।

4.3 आवासीय भवन (Residential Building)

1. सामान्य ननयम (General Rules):-

(i) स्वतंत्र आवास भूखर्ण्डों में ककसी भी मंजलि अथवा मंजलि के आंलशक भाग/बेसमेन्ट पर स्वयं के ननवास का 35 प्रनतशत अथवा 150 वगष मीटर ोि भी कम हो. ननम्न प्रकार के स्वननयोनि व्यवसाय के ललए उपयोग में ललया ाि सकता है-

(क) र्एडवोके ट (ख) इंीिननयर (ग) र्डॉतटर (घ) वास्तुववद (र्ड) ािटर्षड एकाउन्टेंट / ववजत्तय सलाहकार (घ) मीर्डडया प्रोफे शनल का कायाषलय (छ) आइ.टी. प्रोफे शनल का कायाषलय (ि) नगर ननयोकि का कायाषलय एवं

षअल कायाषलय, वुि

(झ) अन्य प्रकार के स्वननयोनि व्यवसाय यथा (1) प्रदूषण रहित घरेलू कु टीर उद्योग (1) ब्यूटी पालषर (iii) षअल तलास रूम, योगा/ध्यान लसलाई बुनाई-कढाई के न्द्र (iv) ई-लमत्र ककयोस्क (v) वुि के न्द्र आदि परन्तु ऐसी गनतववधधयां ोि भवन में ननवासकताषओं के ललये हाननकारक एवं संकटमय हो कक अनुमनत नहीं दी ाियेगी। उतत उपयोग हेतु पाककंि ग का प्रावधान भूखर्ण्ड के अन्दर ही ककया ािना होगाभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 266 जसिसे की आस-पास के रहवासीयों को ककसी भी प्रकार की असुववधा ना हो। उतत उपयोग बाबत र्डडस्लिे भूखर्ण्ड के बाहर र्बोडष प्रदलशषत ककया ािना आवश्यक होगा।

(ii) पलेटस एवं ग्रुप हाउलसंग पररयोनिाओं में उतत गनतववधधयां, पररसर में प्रस्ताववत वाखणजज्यक / ररटेल एररया में ही अनुज्ञेय होगी एवं ककसी फ्लेट में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(iii) बहु आवासीय/पलेट्स/ग्रुप हाउलसंग के भवनों में छत (टेरेस) का अधधकतम 25 प्रनतशत ननीि टेरेस के रूप में अनज्ञेय ककया ाि सके गा। छत (टेरेस) का न्यूनतम 75 प्रनतशत क्षेत्र कॉमन टैरेस यथा मम्टी, ललफ्ट मशीन रूम ्, पानी की टंकी, सोलर पैनल, र्डडश ऐंटिना, एयर कार्डडशननंग आउर्टडोर यूननट्स व कॉमन टैरेस आदि हेतु रखा ािना अननवायष होगा। ननीि टैरेस अंनतम मंजलि के फ्लेट धारकों को हस्तांतररत ककया ाि सके गा।

भवन के टैरेस लिान में कॉमन फे लसललटी, ननीि टैरेस एवं कॉमन टैरेस को भवन मानधत्रि अनुमोदन के समय स्पष्ट दशाषया ािना आवश्यक होगा। प्रस्ताववत ननीि टेरेस के कु ल क्षेत्रफल का 50 प्रनतशत क्षेत्रफल बी. ए.आर की गणना में शालमल होगा एवं तदानुसार उतत क्षेत्र पर पाककंि ग भी देय होगी।

(iv) आधथषक दृजष्ट से कमोिर एवं ननम्न आय वगष हेतु राज्य सरकार की अर्कोडेबल हाउलसंग पॉललसी अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में ािरी पॉललसी/दिशा-ननदेशों के अनुसार प्रावधान रखे ािने होगें।

(v) आवासीय बहुमंजलिा भवन 1000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों एवं न्यूनतम 18 मी. ौिर्डाई की सड़क पर ही देय होगें।

(vi) समस्त आवासीय उपयोग के भवन आवासीय/वाखणजज्यक / लमधश्रत उपयोग के र्लीर्डिीड/पट्टाशुदा भूखर्ण्डों पर अनुज्ञेय होंगे एवं समस्त शु्क व मापदर्ण्ड तदानुसार आवासीय के ही लागू होगें।

2. स्वतंत्र आवास (Independent House) :-

(i) स्वतंत्र आवास के भूखर्ण्डों पर अधधकतम ािर ननवास इकाई ही अनुज्ञेय होगी। ककसी भी क्षेत्रफल के भूखर्ण्ड पर 04 से अधधक आवासीय इकाई प्रस्ताववत होने पर बहुननवास इकाई/फ्लेट्स / ग्रुप हाउलसंग उपयोग माना ािवेगा।

(ii) स्वतंत्र आवास के भूखर्ण्डों पर ताललका-01 में ननधाषररत मापदर्ण्डों के अनुसार भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ािवेगी।

3. बहु ननवास इकाई (Multiple Dwelling Units)- (i) बहु-ननवास इकाई (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अधधक तथा 750 व.मी. तक के भूखर्ण्डों पर 04 से अधधक लेककन अधधकतम 08 आवासीय इकाई प्रस्तववत होने पर बहुननवास इकाई का भवन माना ािवेगा।

(ii) बहु ननवास इकाई न्यूनतम 12 मीटर सड़क पर ही अनुज्ञेय होगी। 12 मीटर से कम ौिर्डाई की र्सडको पर जस्थत भूखर्ण्डों पर स्वतंत्र आवासीय भवन ही अनुज्ञेय होंगे।

(iii) बहु ननवास इकाई के भूखर्ण्डों पर ताललका-01 में ननधाषररत मापदर्ण्डों के अनुसार भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ािवेगी।

(iv) बहु ननवास इकाई के भूखर्ण्डों पर पाककंि ग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककया ािना अननवायष होगा। बहु ननवास इकाई के सभी भूखर्ण्डों में पाककंि ग हेतु जस्ट्ट पाककंि ग का प्रावधान अननवायष होगा।

(v) बहु ननवास ईकाई को अजग्नशमन शु्क के संबंध में फ्लेट्स की श्रेणी में माना ािवेगा एवं अजग्नशमन के संबंध में ननयमानुसार पालना सुननजश्ति की ािवेगी।

267 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(vi) बहुननवास इकाई के भवनों में योनिाओं में आधाभूत सुववधाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रनत ननवास इकाई 25000/- रूपये अनतररतत रालश (अन्य सभी देय शु्क के अनतररतत) देय होगी।

4. फ्लेट्स (Flats) :-

(i) 750 वगषमीटर से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्ड पर 04 से अधधक आवासीय ईकाइयों प्रस्ताववत / ननलमषत होने पर ऐसी पररयोनिा को फ्लेट्स की श्रेणी में माना ािवेगा।

(ii) फ्लेट्स के भूखर्ण्ड हेतु सड़क की ौिड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होना आवश्यक होगा। (iii) फ्लेट्स के भूखर्ण्डों पर ताललका-01 में ननधाषररत मापदर्ण्डों के अनुसार भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ािवेगी।

(iv) फ्लेट्स के भूखर्ण्डों पर पाककंि ग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककया ािना अननवायष होगा। (v) फ्लेट्स के भूखर्ण्ड में ग्रीन एररया का प्रावधान ववननयम-8 के अनुसार ककया ािना अननवायष होगा। (vi) फ्लेट्स हेतु प्रस्ताववत पररयोनिा में गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यूनतम 2 प्रनतशत क्षेत्र एवं अधधकतम 5 प्रनतशत क्षेत्र पररयोनिा के सोसाइटी कायाषलय, स्वागत कक्ष, प्रनतक्षायल, कॉमन / ववशेष योग्यनि हेतु टॉयलेट सुववधाओं एवं अन्य सावषनिनक सुववधाऐं यथा सामुदानयक हॉल, कॉमन स्टोर, पुस्तकालय, तलब, जमि, गेम्स/जस्वलमंग पूल/योगा मेर्डडटेशन हॉल, लशक्षा एवं स्वास््य संबंधी सुववधाओं हेतु रखा ािना आवश्यक होगा।

उतत क्षेत्र के वल भवन ननवालसयों की सुववधाओं के ललए ही आरक्षक्षत रहेगा, जसिका ववक्रय नहीं ककया ाि सके गा तथा ववकासकताष द्वारा उतत सुववधा क्षेत्र ववकलसत कर इसको रख-रखाव हेतु आर.र्डब््यू.ए को हस्तान्तररत करना होगा। उतत सुववधाएाँ के वल भवन ननवालसयों के उपयोग हेतु ही रखी ािवेगी एवं पररयोनिा के बाहर ककसी अन्य व्यजतत / संस्था को उपयोग हेतु नहीं दी ाि सके गी।

उतत सुववधाएाँ भूखर्ण्ड में ककसी भी बबर्ज्डंग ब्लॉक में बेसमेंट, जस्ट्ट फ्लोर अथवा ककसी भी तल पर अथवा पृथक भवन अथवा भवन ईकाइयों के रूप में भी अनुज्ञेय होगी।

5. ग्रुप हाउलसंग (Group Housing) - (i) 5000 वगषमीटर व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्ड पर 04 से अधधक आवासीय ईकाइयों प्रस्ताववत / ननलमषत होने पर ऐसी पररयोनिा को ग्रुप हाउलसंग की श्रेणी में माना ािवेगा। (ii) ग्रुप हाउलसंग हेतु सड़क की ौिड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होना आवश्यक होगा। (iii) ग्रुप हाउलसंग के भूखर्ण्डों पर ताललका-01 में ननधाषररत मापदर्ण्डों के अनुसार भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ािवेगी।

(iv) ग्रुप हाउलसंग के भूखर्ण्डों पर पाककंि ग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककया ािना अननवायष होगा। (v) ग्रुप हाउलसंग के भूखर्ण्ड में ग्रीन एररया का प्रावधान ववननयम-8 के अनुसार ककया ािना अननवायष होगा। (vi) ग्रुप हाउलसंग हेतु प्रस्ताववत पररयोनिा में गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यूनतम 2 प्रनतशत क्षेत्र एवं अधधकतम 5 प्रनतशत क्षेत्र पररयोनिा के सोसाइटी कायाषलय, स्वागत कक्ष, प्रनतक्षायल, कॉमन / ववशेष योग्यनि हेतु टॉयलेट अन्य सावषनिनक सुववधाएाँ यथा सामुदानयक हॉल. कॉमन स्टोर, पुस्तकालय, तलब, जमि, इर्नडोर गेम्स/जस्वलमंग पूल/योगा मेर्डडटेशन हॉल हेतु रखा ािना आवश्यक होगा। उतत के अनतररतत अधधकतम 3 प्रनतशत क्षेत्र लशक्षा एवं स्वास््य संबंधी सुववधाओं आदि हेतु रखा ाि सके गा।

उतत क्षेत्र के वल भवन ननवालसयों की सुववधाओं के ललए ही आरक्षक्षत रहेगा, जसिका ववक्रय नहीं ककया ाि सके गा तथा ववकासकताष द्वारा उतत सुववधा क्षेत्र ववकलसत कर इसको रख-रखाव हेतु आर.र्डब््यू.ए को हस्तान्तररत करना होगा। उतत सुववधाएाँ के वल भवन ननवालसयों के उपयोग हेतु ही रखी ािवेगी एवं पररयोनिा के बाहर ककसी अन्य व्यजतत / संस्था को उपयोग हेतु नहीं दी ाि सके गी।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 268

उतत सुववधाएाँ भूखर्ण्ड में ककसी भी बबर्ज्डंग ब्लॉक में बेसमेंट, जस्ट्ट फ्लोर अथवा ककसी भी तल पर अथवा पृथक भवन अथवा भवन ईकाइयों के रूप में भी अनुज्ञेय होंगी।

(vii) कु ल प्रस्ताववत गणना योग्य क्षेत्र (बी.ए.आर) का न्यूनतम 1 प्रनतशत ननलमषत क्षेत्र अथवा 1000 वगषमीटर ननलमषत क्षेत्र, ोि भी कम हो, खुदरा व्यवसानयक (दैननक उपभोग हेतु) दुकानों के ललए (साईि अधधकतम 45 वगषमीटर) रखा ािना अननवायष होगा। उतत खुदरा व्यावसानयक सहित कु ल गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र (बी.ए.आर) का अधधकतम 5 प्रनतशत तक ननलमषत क्षेत्र वाखणजज्यक उपयोग हेतु अनुज्ञेय ककया ाि सके गा। इस व्यवसानयक प्रस्ताववत ननलमषत क्षेत्र का उपयोग ग्रुप हाउलसंग के ननवालसयों के दैननक प्रयोनि हेतु उपयोगी व्यवसाय हेतु ही अनुज्ञेय होगा। इन दुकानों में ऐसी कोई गनतववधध अनुज्ञेय नहीं होगी ोि भवन ननवालसयों के ललए हाननकारक एवं संकटमय हो। व्यवसानयक उपयोग के क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षक्षत दर का 40 प्रनतशत शु्क देय होगा। 6. स्टु र्डडयो अपाटषमेंट (Studio Apartment) - (i) स्टु र्डडयो अपाटषमेंट हेतु भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 750 वगषमीटर से अधधक एवं सड़क की ौिड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होना आवश्यक होगा।

(ii) 5000 व.मी से कम क्षेत्रफल के भूखर्ण्ड पर स्टु र्डडयो अपाटषमेंट प्रस्ताववत होने पर फ्लेट्स हेतु ननधाषररत मापदर्ण्ड लागू होगें एवं 5000 व.मी व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्ड पर ग्रुप हाउलसंग हेतु ननधाषररत मापदर्ण्ड लागू होगें।

(iii) स्टु र्डडयो अपाटषमेंट प्रस्ताववत होने पर पाककंि ग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककया ािना अननवायष होगा। 7. फामष हाउस (Farm House) / पयाषवरण मैत्री आवास (Eco Friendly House) -

(i) फामष हाउस/पयाषवरण मैत्री आवास के ननमाषण हेतु मापदर्ण्ड ताललका-1 के बबन्दु संख्या 2 के अनुसार रखे ािने होगें।

(ii) फामष हाउस / पयाषवरण मैत्री आवास के भूखर्ण्डों पर ननलमषत आवासीय भवन के अनतररतत खुले क्षेत्र का उपयोग कृ वष/कृ वष आधाररत उपयोग / वृक्षारोपण /नसषरी/ऑािर्षड आदि हेतु ककया ािना अननवायष होगा।

8. हॉस्टल (Hostel):-

(i) बड़े शहरों में हॉस्टल भवन 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों एवं सड़क की ौिर्डाई न्यूनतम 12 मीटर होने पर अनुज्ञेय होंगे। लघु एवं मध्यम श्रेणी के शहरों में हॉस्टल भवन 300 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों एवं सड़क की ौिर्डाई न्यूनतम 09 मीटर होने पर अनुज्ञेय होंगे।

(ii) भवन मापदर्ण्ड ताललका-1 के अनुरूप देय होंगे। (iii) हॉस्टल हेतु वासयोग्य कमरों का न्यूनतम क्षेत्रफल 8 व.मी. प्रनत छात्र/व्यजतत रखा ािना अननवायष होगा। (iv) हॉस्टल हेतु कु ल गणना योग्य क्षेत्रफल (बी.ए.आर) का न्यूनतम 15 प्रनतशत क्षेत्र हॉस्टल की सावषनिनक सुववधाएाँ यथा र्डाईननंग एररया, ककनि, कॉमन टॉयलेट, पुस्तकालय, इर्नडोर गेम्स आदि हेतु रखा ािना आवश्यक होगा। उतत सुववधाएाँ के वल हॉस्टल के छात्र/व्यजततयों के ललये ही होगी।

9. ररटायषमेन्ट हॉम्स (Retirement Homes)

(i) ररटायषमेन्ट हॉम्स हेतु भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 व.मी. एवं सड़क की ौिर्डाई न्यूनतम 12 मीटर होना आवश्यक है।

(ii) ररटायषमेन्ट हॉम्स हेतु कु ल गणना योग्य क्षेत्रफल (बी.ए.आर) का न्यूनतम 15 प्रनतशत क्षेत्र सावषनिनक सुववधाएाँ यथा र्डाईननंग एररया, ककनि, कॉमन टॉयलेट, पुस्तकालय, इर्नडोर गेम्स आदि हेतु रखा ािना आवश्यक होगा। उतत सुववधाऐं के वल ररटायषमेन्ट हॉम्स के ललये ही होगी। (iii) शेष अन्य भवन मापदर्ण्ड आवासीय उपयोग के भवनों के अनुरूप देय होंगे।

269 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(iv) पाककंि ग के प्रावधान ताललका-16 के अनुसार रखे ािने होगें। (v) ररटायषमेन्ट हॉम्स का आवंटन 60 वषष से अधधक आयु के व्यजततयों के ननवास हेतु ही ककया ाि सके गा। 60 वषष से कम आयु के व्यजतत को इसी शतष पर आवंटन ककया ाि सके गा कक वह 60 वषष की आयु के पश्ाित ् ही ऐसे आवास को रहवास हेतु उपयोग में लेगें।

(vi) ररटायषमेन्ट हॉम्स के आवासों को 60 वषष से अधधक आयु के व्यजततयों को ही ककराये पर दिया ाि सके गा। 10. अर्कोडेबल हाउसेि :-

(i) राज्य सरकार द्वारा ािरी मुख्यमंत्री निआवास योनिा/अर्फोडेबल हाउलसंग पॉललसी के अनुसार समस्त मापदर्ण्ड रखे ािने आवश्यक होंगे।

(ii) पॉललसी में वखणषत प्रावधानों के अनतररतत भवन ननमाषण से संबंधधत समस्त तकनीकी मापदर्ण्ड इस ववननयमों के अनुसार स्खे ािने होंगे।

4.4 वाखणजज्यक भवन (Commercial Building) -

1. सामान्य ननयम (General Rules) -

(1) वाखणजज्यक भूखर्ण्ड ककसी स्वीकृ त योनिा का हिस्सा होने पर योनिा के प्रावधान / पैरामीटसष लागू होंगे व सड़क की ौिड़ाई योनिा अनुसार ही मान्य होगी अथाषत ककसी योनिा में 12 मीटर से कम ौिर्डी र्सडक पर यदि दुकाने प्रस्ताववत है तो उस पर ननमाषण स्वीकृ नत दी ाि सकती है। योनिा में यदि ककसी भूखर्ण्ड पर भूतल पर शत प्रनतशत ननमाषण अनुज्ञेय है तथा योनिा में सावषनिनक पाककंि ग का प्रावधान रखा गया है तो वहााँ पृथक से पाककंि ग का प्रावधान करना आवश्यक नहीं होगा एवं पाककंि ग की पूनतष हेतु कोई शु्क भी देय नहीं होगा।

(ii) जनि व्यावसानयक योनिाओं में टाईप र्डडािईन ननधाषररत है, उनमें टाईप र्डडािईन के आधार पर ही ननमाषण स्वीकृ नत दी ािवेगी। आंतररक संरनिा टाईप र्डडािईन से लभन्न भी हो सकती है। यदि ऐसी पुरानी योनिाओं में वतषमान परीपेक्ष्य में नवीन ननमाषण ककया ािना प्रस्ताववत हो तो ऐसी योनिाओं का पुनषववकास लिान (Re-development Plan) तैयार ककया ािकर ही तदानुसार नवीन भवन ननमाषण स्वीकृ नतयां ािरी की ािनी होगी। एकल रूप में टाईप र्डडािईन से लभन्न स्वीकृ नत नहीं दी ाियेगी। (iii) वाखणजज्यक बहुमंजलिा भवन 1000 वगषमीटर से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्ड एवं सड़क की ौिर्डाई न्यूनतम 24 मीटर होने पर ही देय होंगे।

(iv) 2500 वमी से अधधक क्षेत्रफल के वाखणजज्यक भूखर्ण्डों पर ताललका-01 में अंककत आच्छादित क्षेत्र के स्थान पर अधधकतम आच्छादित क्षेत्र 50 प्रनतशत देय होगा।

(v) वाखणजज्यक भूखर्ण्ड पर वाखणजज्यक /पयषटन इकाई/आवासीय / संस्थागत उपयोग एकल उपयोग अथवा सजम्मललत उपयोग के भवन अनुज्ञेय होगें एवं समस्त शु्क व मापदर्ण्ड तदानुसार प्रस्ताववत उपयोग के अनुसार ही लागू होगें।

2. लघु व्यावसानयक प्रनतष्ािन / दुकानें (Convenient shops/ Establishment) -

(i) लघु व्यावसानयक प्रनतष्ािन/दुकानें योनिा का भाग होने पर भवन के मापदर्ण्ड वाखणजज्यक भवनों के सामान्य ननयम (i) एवं (ii) के अनुसार लागू होंगे अन्यथा ताललका-01 के अनुसार रखे ािने अननवाषय होंगे। यदि योनिा में सावषनिनक पाककंि ग का प्रावधान रखा गया हो तो 50 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूखर्ण्डों में पृथक से पाककंि ग प्रावधान ककया ािना आवश्यक नहीं होगा। 50 वगषमीटर से र्बडे भूखर्ण्डों में भूखर्ण्ड के अन्दर ताललका-16 के अनुसार पाककंि ग प्रावधान रखा ािना अननवायष होगा।

(ii) मुख्य सड़क से लगते हुए पंजततर्बद् (Row of Buildings/Plots) 500 व.मी. क्षेत्रफल तक वाखणजज्यक क्षेत्रों में अधधकतम 10 मी. (भूतल + 2 मंजलिों) के ननमाषण हेतु सार्इड सैटबैक र्छोडा ािना अननवायष नहींभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 270 होगा एवं अग्र सैटबैंक में बाउण्री वॉल का ननमाषण नहीं ककया ािवेगा। पाककंि ग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार रखा ािना होगा।

(iii) 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के वाखणजज्यक भूखर्ण्डों में बेसमेंट में व्यावसानयक गनतववधध अनुज्ञेय नहीं होंगी।

3. वाखणजज्यक पररसर :-

ककसी भी प्रकार वाखणजज्यक पररसर, कायाषलय पररसर, रेस्टोरेन्ट, बैंक आदि हेतु मापदर्ण्ड योनिा होने पर योनिा के अन्यथा ताललका-01 के अनुसार रखे ािने अननवाषय होंगे।

4. गेस्ट हाउस (Guest House) / लोजंिग एवं बोर्डडंिग हाउस (Lodging & Boarding House)

(i) गेस्ट हाउस/लोजंिग एवं बोर्डडंग हाउस, व्यावसानयक / गेस्ट हाउस प्रयोनिाथष ािरी र्लीर्डिीड पर अनुज्ञेय होगा।

(ii) भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वगष मीटर होगा। (iii) बड़े शहरों में 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में 12 मीटर से कम प्रस्ताववत सड़क पर अनुज्ञेय नहीं होंगे। (iv) अन्य तकनीकी मानदर्ण्ड यथा सैटबैंक, बी.ए.आर., भू-आच्छादन, ऊाँ ािई आदि ताललका-1 के अनुसार अनुज्ञेय होंगे।

5. लसनेमा/म्टीलिेतस/लमनीलिेतस (Cinema/Multiplex/Miniplex):-

(i) लसनेमा / म्टीलिेतस/लमनीलिेतस का ननमाषण "रास्थिान लसनेमा (रेग्यूलेशन) एतट 1952" एवं "रास्थिान लसनेमा (रेग्यूलेशन) ननयम, 1959 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

(ii) लसनेमा / म्टीलिेतस हेतु प्रवेश व ननकास द्वार पृथक-पृथक होंगे तथा इनकी संख्या का ननधाषरण इस प्रकार ककया ािवेगा कक ननकटतम द्वार ककसी सीट से 15 मीटर से अधधक दूरी पर ना हो। न्यूनतम 2 प्रवेश तथा 2 ननकास द्वार दिये ािने आवश्यक होगें। लमननलिेतस हेतु न्यूनतम एक प्रवेश द्वार एवं एक ननकास द्वार के अनतररतत कम से कम एक आपातकालीन ननकास द्वार लसनेमाटोग्राफी एतट के प्रावधान अनुसार दिया ािना आवश्यक होगा।

(iii) 150 सीटों तक के लमनीलिेतस/लसनेमा हेतु भूखर्ण्ड र्बडे शहरों में न्यूनतम 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 12 मीटर ौिर्डी र्सडक, 150 सीटों से अधधक 300 सीटो तक हेतु भूखर्ण्ड र्बडे शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर ौिर्डी र्सडक तथा 300 सीटों से अधधक हेतु भूखर्ण्ड न्यूनतम र्बडे शहरों में न्यूनतम 30 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 24 मीटर ौिर्डी र्सडक पर होना आवश्यक है।

(iv) पाककंि ग ताललका 8 व लसनेमा/लमनीलिेतस / म्टीलिेतस हेतु ननधाषररत मानदर्ण्डों के अनुरूप होंगे। (v) ककसी भूखर्ण्ड पर एक से अधधक लसनेमा स्क्रीन ननम्न ताललका के अनुसार कु ल सीटों हेतु न्यूनतम मापदर्ण्डों की पूनतष करने पर देय होगी।

(vi) लसनेमा / म्टीलिेतस/लमनीलिेतस ननमाषण हेतु तकनीकी मानदर्ण्ड ननम्नानुसार होगे :-

ताललका-2

क्र. सं. ऑर्डडटोररयम की क्षमता भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल सैटबेक (न्यूनतम) ऊ ाँ ािई (अधधकतम)
1. अधधकतम 50 सीटों तक 400 वगषमीटर अग्र -6.0 मी. अन्य - 3.0 मी. प्रत्येक 12 मीटर
2. 50 से अधधक ककन्तु 600 वगषमीटर अग्र -7.5 मीटर अन्य 12 मीटर
अधधकतम 100 सीटों तक -4.5 मीटर प्रत्येक
3. 100 से अधधक ककन्तु अधधकतम 150 सीटों तक 750 वगषमीटर अग्र -9.0 मीटर अन्य -4.5 मीटर प्रत्येक 15 मीटर
4. 150 सीटों क े पश्ाित ् प्रत्येक 25 सीटों हेतु 750 व.मी. क े अनतररतत 75 व. मी. ताललका 1 के अनुसार *15 मीटर
271 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

*2000 वगषमीटर व उससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों एवं बड़े शहरों में न्यूनतम 30 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 24 मीटर ौिर्डी र्सडकों पर जस्थत भूखर्ण्ड पर म्टीलिेतस हेतु भवन की उाँ ािई ववननयम 4.14 के अनुसार देय होगी।

6. ररटेल फ्यूल कफललंग स्टेशन (पेोिल पम्प / कफललंग स्टेशन/ सीएनीि / एलपीीि) :-

पेोिल पम्प/सीएनीि / एलपीीि कफललंग स्टेशन भूखर्ण्ड का न्यूनतम आकार (ौिर्डाई × गहराई)
दो पहिया व ौिपहिया वाहनों हेतु 20 मीटर × 20 मीटर
क े वल दो पहिया व तीन पहिया वाहनों के ललए 18 मीटर × 15 मीटर
सववषस स्टेशन के साथ 36 मीटर × 30 मीटर

(i) सड़क की न्यूनतम ौिर्डाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम / लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर होगी। (ii) ऑयल कं पननयों द्वारा ािरी एल.ओ.आई. / स्वीकृ त ले-आउट लिान में वखणषत तकनीकी मापदर्ण्ड उपरोतत वखणषत न्यूनतम क्षेत्रफल, माप एवं ताललका-1 में वखणषत तकनीकी मानदर्ण्ड से लभन्न होने पर न्यूनतम क्षेत्रफल, माप एवं तकनीकी मानदर्ण्ड एल.ओ.आई. / स्वीकृ त ले-आउट लिान के अनुसार मान्य होंगे। (iii) उपरोतत न्यूनतम क्षेत्रफल से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्ड पर पेोिल पम्प /सीएनीि / एलपीीि कफललंग स्टेशन प्रस्ताववत होने पर अनतररतत भूलम पर इन गनतववधधयों से संबंधधत गनतववधध ही अनुज्ञेय होगी, ऐसी कोई गनतववधध जसि पर ज्वलनशील सामग्री का उपयोग होता हो अनुज्ञेय नहीं की ाियेगी।

(iv) पेोिल पम्प एवं कफललंग स्टेशन हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सम्बजन्धत ववभाग द्वारा ननधाषररत मानदर्ण्ड अनुसार ककया ािना अननवायष होगा एवं इस सम्बन्ध से सम्पूणष जम्मिेदारी सम्बजन्धत पेोिल पम्प एवं कफललंग स्टेशन के स्वामी (L.O.। धारक) की होगी।

(v) स्कू ल, हॉजस्पटल (10 र्बेड एवं अधधक) और आवासीय क्षेत्र से नये पेोिल पम्प (कफल पॉइन्ट / र्डडस्पेजन्संग यूननट / वैन्ट पाईप ोि भी नदिीक हो) की न्यूनतम 50 मी. दूरी आवश्यक है, यदि 50 मी. की दूरी रखा ािना संभव नहीं हो तो PESO द्वारा ननधाषररत अनतररतत मानदर्ण्डों की अनुपालना सुननजश्ति की ािवे। ककन्तु ककसी भी दशा में स्कू ल, हॉजस्पटल (10 र्बेड एवं अधधक) और आवासीय क्षेत्र से नये उततानुसार पेोिल पम्प की न्यूनतम दूरी 30 मी. से कम नहीं हो। पेोिल पम्प भूखर्ण्ड के ऊपर से हाई टेंशन लाईन नहीं गुरि रही हो।

भूखर्ण्ड की न्यूनतम मापें 13.5 मी. × 9.1 मी.
सड़क की न्यूनतमर् ौिडाई 12 मीटर
भूखर्ण्ड की न्यूनतम मापें 20 मी. × 20 मी.
सड़क की न्यूनतमर् ौिडाई 18 मीटर
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 272

तकनीकी मानदर्ण्ड ताललका-01 के अनुसार रखे ािने होगें। 8. वववाह/पाटी स्थल (Marriage/Party Place) -

(i) वववाह स्थल हेतु सड़क की न्यूनतम ौिड़ाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर अननवायष है।

(ii) भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वगषमीटर होगा। वववाह/पाटी स्थल की अनुमनत धकिकत्सालय (न्यूनतम 20 र्बेड) से 100 मीटर की पररधध में प्रनतबंधधत होगी।

(iii) सुरक्षा की दृजष्ट से भूखर्ण्ड में वाहनों के प्रवेश ननकास हेतु दो रास्ते प्रस्ताववत ककये ािने अननवायष है। (iv) भूखर्ण्ड का न्यूनतम 40 प्रनतशत क्षेत्रफल पाककंि ग हेतु आरक्षक्षत ककया ािना अननवायष होगा। भवन मानधत्रि अनुमोदन के समय मानधत्रि में पाककंि ग ले-आउट लिान दशषया ािना अननवाषय होगा।

(v) वववाह/पाटी स्थल पर कु ल भूखर्ण्ड का अधधकतम 20 प्रनतशत क्षेत्र बैंजतवट हॉल, रसोई, शौािलय, आदि के उपयोग में ललया ाि सके गा एवं शेष क्षेत्र लेर्ण्डस्के वपंग/र्गाडषन के रूप में ववकलसत ककया ािना होगा।

(vi) भूखर्ण्ड के सैटबैंक ताललका 01 एवं ताललका-05 के अनुसार देय होंगे। vii) भूखर्ण्ड पर अधधकतम दो मंजलि (अधधकतम ऊाँ ािई 15 मी.) अनुज्ञेय होगी। (viii) राज्य सरकार द्वारा वववाह स्थल के संबंध में ािरी ननयमों/ नननतयों की पालना सुननजश्ति की ािवेगी। 9. धमष कांटा (Weigh-Bridge):-

(i) मूखर्ण्ड की न्यूनतम क्षेत्रफल 525 वगष मीटर (नाप 25 मीटर सड़क के साथ एवं 21 मीटर गहराई) रहेगी जसिमें पृष्ि व पाश्वष सैटबेक 3 मीटर छोड़कर 4 मीटर x 5 मीटर का कमरा देय होगा।

(ii) धमष कांटा हेतु सड़क की ौिर्डाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर अननवायष है।

10. रूफ टॉप रेस्टोरेंट (Roof Top Restaurant):-

रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु तकनीकी मापदर्ण्ड ननम्नानुसार होंगे - (i) 1000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों पर व्यावसानयक भवनों/होटल भवनों ोि कक बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मी. एवं लघु एवं मध्यम शहरों में न्यूनतम 18 मी. ौिर्डी सड़क पर जस्थत हो, पर ही रूफ टॉप रेस्टोरेंट अनुज्ञेय होगें।

(ii) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु भवन की छत का अधधकतम 75 प्रनतशत क्षेत्र अनुज्ञेय ककया ाि सके गा, जसिमें से छत क्षेत्रफल का अधधकतम 25 प्रनतशत क्षेत्रं अस्थायी स्तिरि यथा स्टील / ए्यूलमननयम फ्रे लमंग अथवा ऐसा मैटेररयल ोि आग नहीं पकड़ते हो, से ढका (Covered) ाि सके गा तथा शेष क्षेत्र रेस्टोरेंट के ललये बैनिे एवं ष लेशन आदि हेतु खुला रखना आवश्यक होगा। छत का न्यूनमत 25 प्रनतशत क्षेत्र भवन की कॉमन सकु सुववधाओं / सववषसेि हेतु रखा ािना अननवायष होगा।

(iii) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु उपरोततानुसार अधधकतम 25 प्रनतशत क्षेत्र की ऊाँ ािई अधधकतम 4 मीटर तक ही अनुज्ञेय होगी। उतत ऊाँ ािई भवन ववननयमों के अन्तगषत ऊाँ ािई की गणना में शालमल नहीं होगी।

(iv) उतत ऊाँ ािई हेतु हिााँ कहीं भी आवश्यक हो भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरण (Airport Authority) से अनापजत्त प्रमाण-पत्र ललया ािना आवश्यक होगा।

(v) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु प्रस्ताववत उतत अधधकतम 75 प्रनतशत क्षेत्र की गणना बी.ए. आर. में शालमल होगी एवं पाककंि ग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककया ािना होगा।

(vi) रूफ टॉप रेस्टोरेंट हेतु अजग्नशमन ववभाग से अनापजत्त प्राति ककया ािना आवश्यक होगा।

273 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(vii) अजग्नशमन सम्बन्धी सुरक्षात्मक प्रावधान एवं अन्य मानदर्ण्ड राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ािरी अधधसूनिा दिनांक 09.01.2020 एवं समय-समय पर ािरी आदेशों के अनुसार रखे ािने अननवायष होंगे।

4.5 पयषटन इकाई भवन (Tourism Unit Building) :-

1. सामान्य ननयम (General Rules) :-

(i) होटल, होटल हाउलसंग, ररोिटष / ररसोटष हाउलसंग / है्थ ररसोटष / स्पोटषस ररसोटष, मोटल, गेस्ट हाउस आदि पररयोनिा का राज्य सरकार की पयषटन नीनत में पंीियन होने पर ही ननयमानुसार छू ट / आवश्यक लाभ आदि देय होगे।

(ii) पयषटन इकाईयों यथा होटल, होटल हाउलसंग, ररोिटष/ररसोटष हाउलसंग / है्थ ररसोटष / स्पोटषस ररसोटष, मोटल के भूखर्ण्ड पर कु ल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का अधधकतम 10 प्रनतशत वाखणजज्यक उपयोग हेतु उस भूखर्ण्ड में अनुज्ञेय ककया ाि सके गा। प्रस्ताववत वाखणजज्यक उपयोग के ननलमषत गणना योग्य क्षेत्रफल पर ननयमानुसार भू-उपयोग शु्क देय होगा।

2. होटल (Hotel) :-

(i) होटल व्यावसानयक / लमधश्रत / होटल प्रयोनिाथष ािरी र्लीर्डिीड/पट्टे के भूखर्ण्ड पर अनुज्ञेय होगा। (ii) होटल ननमाषण हेतु भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 व.मी. होगा। (iii) सड़क की ौिर्डाई र्बडे शहरों में न्यूनतम 18 मी. व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 12 मीटर होने पर ही अनुज्ञेय होगा।

(iv) होटल हेतु बहुमंजलिा भवन 1000 वगषमीटर से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्ड एवं सड़क की ौिड़ाई न्यूनतम 18 मीटर होने पर ही देय होंगे।

(v) राज्य सरकार की पयषटन नीनत के तहत पंीिकृ त होटल हेतु प्रस्ताववत भवनों में मानक बी.ए.आर. 4.00 देय होगा तथा अन्य तकनीकी मानदर्ण्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊाँ ािई आदि ताललका-1 के अनुसार अनुज्ञेय होंगे।

3. होटल हाउलसंग (Hotel Housing) :-

(i) होटल हाउलसंग व्यावसानयक / लमधश्रत/होटल/होटल हाउलसंग प्रयोनिाथष ािरी र्लीर्डिीड पर अनुज्ञेय होगा। (ii) इन ववननयमों के स्वीकृ नत / ववद्यमान होटल भवनों, ोिकक 8000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल पर जस्थत हो, में अथवा नव-प्रस्ताववत भवन ोिकक 10,000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों पर प्रस्ताववत हो, अनुज्ञेय होंगे।

(iii) नव ननमाषण हेतु प्रस्ताववत सड़क की ौिर्डाई र्बडे शहरों में न्यूनतम 18 मी. व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 12 मीटर होने पर ही अनुज्ञेय होगा। परन्तु होटल हाउलसंग हेतु बहुमंजलिा भवन सड़क की ौिड़ाई न्यूनतम 18 मीटर होने पर ही देय होंगे।

(iv) कु ल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का न्यूनतम 65 प्रनतशत होटल प्रयोनि हेतु रखा ािना होगा तथा शेष बी.ए.आर. आवासीय / फ्लैट्स इकाईयों हेतु अनुज्ञेय ककया ाि सके गा। आवासीय फ्लैट्स इकाईयों का ववक्रय/स्वालमत्व हस्तान्तरण ककये ािने पर पररयोनिा को रेरा ननयम-2017 के अन्तगषत ननयमानुसार पंीिकरण करवाया ािना अननवायष होगा।

(v) होटल हाउलसंग प्रयोनिाथष प्रस्ताववत भवनों में मानक बी.ए.आर. होटल क्षेत्र हेतु 4 00 (पयषटन ववभाग द्वारा पंीिकृ त होने पर) एवं आवासीय क्षेत्र हेतु 2.00 होगा, मानक बी.ए.आर. से अनतररतत बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककये ािने पर_ननयमानुसार बैटरमेन्ट लेवी देय होगी तथा अन्य तकनीकी मानदर्ण्ड यथा सैटबैक, ग्राउर्ण्ड कवरेि इत्यादि ताललका-1 के अनुसार अनुज्ञेय होगें।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 274

(vi) आवासीय उपयोग के अनुपात में भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात की गणना कर तदानुसार ग्रीन एररया, सामुदानयक सुववधाएं इत्यादि का प्रावधान रखना अननवायष होगा। पाककंि ग का प्रावधान संबंधधत उपयोगों के अनुसार ककया ािना होगा।

(vii) आवासीय उपयोग हेतु प्रस्ताववत कु ल ननलमषत क्षेत्र हेतु ननयमानुसार देय EWS/LIG के क्षेत्रफल के ऐवि में ननयमानुसार रालश मिा करवाई ाियेगी।

(viii) एक ही भूखर्ण्ड पर होटल/आवासीय गनतववधधयां पृथक-पृथक ब्लॉक में अथवा एक ही ब्लॉक में भी अनुज्ञेय ककये ाि सके गे।

(ix) होटल में ननलमषत अन्य सुववधाएं यथा जस्वलमंग पूल, तलब, जमि आदि सुववधाओं का उपयोग आवासीय इकाईयों के ननवासीयों हेतु अनुमत ककया ाि सके गा अथवा ननयमानुसार पृथक से भी उपलब्ध करवाई ाि सके गी। आवासीय इकाईयों हेतु प्रस्ताववत सुववधाओं का रेरा रजस्ेििशन में भी अंकन ककया ािना आवश्यक होगा।

4. ररसोटष (Resort)/ ररसोटष हाउलसंग (Resort Housing) / है्थ ररसोटष (Health Resort)/स्पोटषस ररसोट (Sports Resort) :-

ंि मागष 18 मी. होना आवश्यक होगा।

(i) ररसोटष के एकल भूखर्ण्ड के ललए भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 8000 वगषमीटर होना आवश्यक है। (ii) ररसोटष हेतु न्यूनतम पहु (iii) ररसोटष हेतु तकनीकी मानदर्ण्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊाँ ािई आदि ताललका-1 के अनुसार अनुज्ञेय होंगे।

(iv) ररसोटष के भूखर्ण्ड पर मानक बी.ए.आर. 0.75 देय होगा। भवन की अनुज्ञेय ऊाँ ािई के अन्तगषत मानक बी.ए.आर. से अधधक बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककये ािने पर ननयमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।

(v) ररसोटष में यदि कमरों / कोटेेिस ्/ववला का बेािन ककया ािना प्रस्ताववत हो तो न्यूनतम 25 प्रनतशत ववक्रय योग्य क्षेत्र (मय कॉमन फै लसललटी) का स्वालमत्व ववकासकताष/भू-स्वामी को रखा ािना होगा एवं शेष ननलमषत कमरों / कोटेेिस ्/ववला का बेािन पंीिकृ त ववक्रय पत्र द्वारा ककया ाि सके गा। परन्तु कोटेेिस ्/ववला का पृथक-पृथक भूखर्ण्ड के रूप में बेािन नहीं ककया ाि सके गा।

(vi) क्रे ता द्वारा क्रय ककये गये कमरों / कोटेेिस ्/ववला की संरनिा में ककसी भी प्रकार का अनतररतत ननमाषण नहीं ककया ािवेगा।

(vii) ववकासकताष द्वारा कमरों/कोटेेिस ्/ववला का बेािन इसी शतष पर ककया ािवेगा कक ररसोटष स्कीम में समस्त ववकास/ननमाषण कायष एवं रख-रखाव की जम्मिेदारी ववकासकताष/भू-स्वामी की होगी।

(x) ररसोटष में कमरों / कोटेेिस ्/ववला आदि का बेािन हेतु प्रािर-प्रसार एवं बेािन करने से पूवष रेरा ननयम-2017 के अन्तगषत ननयमानुसार पंीिकरण करवाया ािना अननवायष होगा।

5. मोटल (Motel) :

(i) मोटल हेतु भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 3000 वगष मीटर होगा। (ii) मोटल र्बडे शहरों में 18 मीटर व मध्यम / लघु शहरों में 12 मीटर से कम प्रस्ताववत सड़क पर अनुज्ञेय नहीं होंगे।

(iii) मोटल के भूखर्ण्ड पर कु ल प्रस्ताववत बी.ए. आर. का न्यूनतम 10 प्रनतशत क्षेत्र मोटर ररपेयररंग वकष शॉप हेतु आरक्षक्षत ककया ािना अननवायष होगा।

(iv) अन्य तकनीकी मानदर्ण्ड यथा सैटबैक, भू-आच्छादन, ऊाँ ािई आदि ताललका-1 के अनुसार अनुज्ञेय होंगे। (v) मोटल के भूखर्ण्ड पर मानक बी.ए.आर. 0.75 देय होगा। भवन की अनुज्ञेय ऊाँ ािई के अन्तगषत मानक बी.ए.आर. से अधधक बी.ए.आर. प्रस्ताववत ककये ािने पर ननयमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।

275 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

4.6 संस्थागत भवन (Institutional Building) :-

1. सामान्य ननयम (General Rules) :-

(i) संस्थागत भूखर्ण्ड ककसी स्वीकृ त योनिा का हिस्सा होने पर योनिा के प्रावधान / पैरामीटसष लागू होंगे व सड़क की ौिड़ाई योनिा अनुसार ही रखी ािवेगी अन्यथा ताललका-01 के अनुसार रखे ािने होगें।

(ii) राकिीय/र्अद्षराकिीय सावषनिनक उपयोग के भवनों यथा कायाषलय भवन, पुललस ौिकी, आंगनर्बाडी, लायेेिरी, र्वृद्ाश्रम, पटवारघर आदि हेतु भूखर्ण्ड के न्यूनतम क्षेत्रफल व सड़क की न्यूनतम ौिर्डाई की बध्यता नहीं होगी।

(iii) संस्थागत उपयोग के भवनों यथा मेर्डडकल कॉलेि/मेर्डडकल हेतु प्रलशक्षण संस्थान / हॉजस्पटल / र्डडस्पेंसरी व अन्य धकिकत्सा संबंधी संस्थाओं हेतु मानक बी.ए.आर. 3.0 अनुज्ञेय होगा।

(iv) शैक्षखणक संस्थाओं यथा स्कू ल, कॉलेि, महाववद्यालय आदि में संबंधधत ववभाग द्वारा ननधाषररत मानदर्ण्डों की सुननजश्तिता की ािनी होगी।

(v) 2 हैतटेयर से र्बडे शैक्षखणक संस्था/धकिकत्सालय हेतु कै म्पस लिाननंग होने पर मूल संस्थाननक उपयोग के साथ-साथ सहायक सुववधाऐं यथा हॉस्टल, स्टाफ तवाटषर के न्टीन, लघु दुकाने, बैंक, एटीम आदि अनुज्ञेय होंगे। मूल उपयोग हेतु प्रस्ताववत बी.ए. आर. का अधधकतम 20 प्रनतशत हॉस्टल / स्टाफ तवाटषर हेतु एवं अधधकतम 05 प्रनतशत वाखणजज्यक सुववधाओं हेतु रखा ािना होगा।

(vi) संस्थागत बहुमंजलिे भवन 1000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों पर तथा सड़क की ौिर्डाई सभी श्रेणी के शहरों में न्यूनतम 18 मीटर पर ही देय होंगे।

(vii) संस्थागत भूखर्ण्ड में ग्रीन एररया का प्रावधान ववननयम-8 के अनुसार ककया ािना अननवायष होगा। 2. कोंधगि सेन्टर (Coaching Centre) :-

(i) कोंधगि सेन्टर हेतु भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वगष मीटर होगा। (ii) कोंधगि सेन्टर बड़े शहरों में 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में 12 मीटर से कम प्रस्ताववत सड़क पर अनुज्ञेय नहीं होंगे।

(iii) कोंधंिग सेन्टर में लशक्षण हेतु कमरे का न्यूनतम साइि 1.75 व.मी प्रनत छात्र रखा ािना अननवायष होगा। (iv) बैसमेंट में तलास रूम अनुज्ञेय नहीं होंगे। (v) कोंधगि सेन्टर हेतु कु ल गणना योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रनतशत सावषनिनक सुववधाऐं यथा के न्टीन, कायाषलय, स्टाफ रुम, लाईेिरी, कॉमन टॉयलेट आदि हेतु रखा ािना आवश्यक होगा।

(vi) भूखर्ण्ड में छात्र/छात्राओं हेतु पृथक-पृथक सुववधाओं यथा टॉयलेट व पेयलि आदि का प्रावधान ककया ािना होगा।

(vii) पाककंि ग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार रखा ािना होगा। (viii) अन्य मापदर्ण्ड यथा सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, भवन की ऊाँ ािई, बीएआर आदि भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर इन भवन ववननयम के अनुसार देय होंगे

(ix) कोंधगि सेन्टर हेतु संबंधधत ववभाग से पंीिकरण प्राति ककया ािना आवश्यक होगा। (x) कोधंिग सेन्टरों हेतु प्रस्ताववत भवनो में अजग्नशमन एवं सुरक्षा सम्बजन्धत समस्त प्रावधानों की पालना NBC के अनुसार सुननजश्ति की ािनी होगी एवं कोंधगि सेन्टर हेतु अजग्नशमन ववभाग से अनापजत्त प्राति ककया ािना आवश्यक होगा।

(xi) उतत के अनतररतत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ािरी आदेशों की पालना ककया आवश्यक होगा।

4.7 लमधश्रत उपयोग (Mixed Use) :-

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 276

(i) लमधश्रत उपयोग हेतु ािरी र्लीर्डिीड के भूखर्ण्ड पर एक व एक से अधधक उपयोग यथा वाखणजज्यक / पयषटन इकाई/आवासीय / संस्थागत आदि सजम्मललत रूप से अनुज्ञेय होंगे, जसिमें व्यावसानयक उपयोग अधधकतम 50 प्रनतशत ही अनुज्ञेय होगा।

(ii) यदि लमधश्रत उपयोग के पट्टे पर आवासीय व वाखणजज्यक अनुपात अंककत है तो उस अनुपात में भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ाि सके गी।

(iii) मानक गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र से अनतररतत गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र पर बेटरमेंट लेवी वास्तववक प्रस्ताववत उपयोग के अनुसार ही देय होंगी अथाषत वखणजज्यक उपयोग के ऊपर की मंजलिो पर आवासीय उपयोग का ननमाषण प्रस्ताववत होने पर बेटरमेंट लेवी आवासीय उपयोग की दर से ली ािवेगी। भवन ननमाषण स्वीकृ नत व अन्य समस्त देय शु्क भी भवन में प्रस्ताववत उपयोग के अनुसार ही देय होगें।

(iv) पाककंि ग हेतु प्रावधान संबंधधत प्रस्ताववत उपयोगों के अनुसार प्रस्ताववत करने होगें। (v) आवासीय उपयोग के अनुपात में भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात की गणना कर तदानुसार ग्रीन एररया, सामुदानयक सुववधायें एवं खुदरा दुकानो का प्रावधान भी रखना अननवायष होगा ोि कक भूखर्ण्ड का अनुपानतक साईि 5000 वगषमीटर से कम होने पर फ्लैटस के प्रावधानुसार व इससे र्बडे अनुपानतक साईि पर ग्रुप हाउलसंग के प्रावधानो अनुसार रखने होगें अथाषत कु ल प्रस्ताववत गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र का 70 प्रनतशत गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र आवासीय उपयोग के प्रस्ताववत होने पर भूखर्ण्ड क्षेत्रफल के 70 प्रनतशत क्षेत्रफल को आवासीय फ्लेट्स / ग्रुप हाउलसग का भूखर्ण्ड मानते हुए तदानुसार आवश्यक ग्रीन एररया रखना होगा।

(vi) आवासीय उपयोग के ललए प्रवेश की व्यवस्था यथा संभव अन्य उपयोगों से पृथक करनी होगी तथा लमधश्रत उपयोगो का ननयोनि एवं अलभक्पन इस प्रकार ककया ाियेगा जसिसे इन गनतववधधयों से आवासीय इकाईयों के ननवासी प्रभाववत न हो। इसी प्रकार आवासीय उपयोग की पाककंि ग के ललए अन्य उपयोगो/ पजब्लक पाककंि ग से पृथक व्यवस्था करनी होगी, जसिे अनुमोदित मानधत्रि पर भी दशाषया ािना आवश्यक होगा।

4.8 औद्योधगक भवन (Industrial Building) :-

(i) एस-4, एस-5 व एस-6 क्षेत्रों में जस्थत औद्योधगक योनिाओं में औद्योधगक भवनों के भवन मानधत्रि अनुमोदन हेतु "रीको" (RIICO) के प्रलिलत ननयमों / भवन ववननयमों आदि के अनुसार मापदर्ण्ड रखते हुए स्वीकृ नत दी ाि सके गी।

(ii) औद्योधगक उपयोग के एकल भूखर्ण्डों (ऐसे भूखर्ण्ड ोि ककसी औद्योधगक योनिा के भाग नहीं हो) पर इन ववननयमों के अनुसार सैटबैक रखे ािने होंगे एवं अन्य मापदर्ण्ड "रीको" (RIICO) के प्रलिलत ननयमों / भवन ववननयमों आदि के अनुसार ननधाषररत कर स्वीकृ नत दी ाि सके गी।

(iii) उतत क्षेत्रों में जस्थत औद्योधगक भवनों की भवन ननमाषण स्वीकृ नत ववननयम-11 में वखणषत सक्षम अधधकारी अधधकृ त होंगे।

4.9 आमोद-प्रमोद (Recreational) :-

1. एम्यूमिेन्ट पाकष (Amusement Park) :- (i) भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 हेतटेयर होगा व सड़क की न्यूनतम ौिर्डाई बड़े शहरों में न्यूनतम 30 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 24 मीटर होगी।

(ii) तकनीकी मानदर्ण्ड यथा सैटबैक, बी.ए.आर., भू-आच्छादन, ऊाँ ािई आदि ताललका-1 के अनुसार अनुज्ञेय होंगे।

277 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(iii) खुले क्षेत्र में लगाये ािने वाले मनोरंनि के उपकरण / झूले, आच्छादन में शालमल नहीं ककये ाियेंगे एवं इनकी ऊाँ ािई आवश्यकता अनुसार अनुज्ञेय की ाि सके गी, ताललका 1 में अंककत ऊाँ ािई इनके ललये लागू नहीं होगी। लेककन उतत ऊाँ ािई हेतु हिााँ कहीं भी आवश्यक हो भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरण (Airport Authority) से अनापजत्त प्रमाण-पत्र ललया ािना आवश्यक होगा।

(iv) प्रत्येक 50 व.मी. क्षेत्रफल के ललए कम से कम दो वृक्ष के अनुपात में र्बडे वृक्ष ोि 6 मी. या इससे अधधक ऊं ािई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।

(v) पाककंि ग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार देय होगें।

2. स्पोटषस ् काम्पलेतस (Sports Complex) :-

(i) भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 व.मी. होना आवश्यक है। (ii) सड़क की न्यूनतम ौिर्डाई बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर होगी।

(iii) पाककंि ग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार देय होगें।

4.10 वेयर हाउस/गोदाम (Warehouse/Godown)

1. कृ वष आधाररत वेयर हाउस / सामान्य वेयर हाउस (i) भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 व. मी.। (ii) सड़क की न्यूनतम ौिड़ाई 18 मी.। (iii) भवन की अधधकतम ऊाँ ािई 15 मी.।

(iv) अधधकतम देय भू-आच्छादन- सैटबैक क्षेत्र के अन्दर।

कृ वष आधाररत / सामान्य वेयर हाउस हेतु भूखर्ण्ड योनिा का भाग होने पर योनिा के प्रावधान (यथा भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल, सड़क की ौिड़ाई एवं अन्य मापदर्ण्ड) लागू होंगे अन्यथा उपरोतत वखणषत मापदर्ण्डों के अनतररतत मापदर्ण्ड ताललका-1 के अनुसार एवं इन ववननयमों के अनुसार देय होंगे। पाककंि ग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककये ािने होंगे।

2. गैस गोदाम (Gas Godown) :-

ताललका-04

क्र.सं. गैस भर्ण्डारण क्षमता भू-खर्ण्ड का क्षेत्रफल (वगषमीटर) सैटबैक (ािरों ओर)
1. 800 ककलो तक 500 3 मीटर
2. 800 से अधधक 2000 तक 1000 3 मीटर
3. 2000 से अधधक 3000 तक 1000 4 मीटर
4 3000 से अधधक 4000 तक 1000 5 मीटर
5. 4000 से अधधक 6000 तक 1000 6 मीटर
6. 6000 से अधधक 8000 तक 1000 7 मीटर
7. 8000 से अधधक 10,000 तक 1000 8 मीटर
8. 10,000 से अधधक 12,000 तक 1200 9 मीटर
9. 12,000 से अधधक 15,000 तक 1500 12 मीटर
10. 15,000 से अधधक 20,000 तक 2000 15 मीटर
11. 20,000 से अधधक तक 2500 15 मीटर
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 278

(i) अग्र सेटबैंक ताललका-05 के अनुसार अथवा उपरोतत ताललका अनुसार ोि भी अधधक हो देय होंगें। (ii) स्टोरेि गोदाम के ननलमषत क्षेत्र की लम्बाई गोदाम की ौिर्डाई के 1.5 गुणा से अधधक ना हों एवं प्रत्येक 1000 ककलो भर्ण्डारण क्षमता पर 10 वगषमीटर ननलमषत क्षेत्र प्रस्ताववत ककया ाि सकता है।

(iii) स्टोरेि गोदाम में प्रस्ताववत / स्वीकृ त अग्र सैटबैक के अनतररतत मुख्य र्सडक से लगती हुए 9 मीटर गहराई की भू-पट्टी लोर्डडंग व अनलोर्डडंग क्षेत्र हेतु प्रस्ताववत की ािनी होगी।

(iv) गैस गोदाम हेतु ननलमषत स्टोरेि के ननकट न्यूनतम 100 मीटर की पररधध में पेोिल पम्प एवं प्रस्ताववत भूलम के ऊपर से ववद्युत लाईन/पावर ािंसलमशन लाईन/टेलीफोन लाईन नहीं गुरि रही हो।

(v) पाककंि ग का प्रावधान ताललका-16 के अनुसार ककये ािने होंगे।

4.11 ववशेष प्रकृ नत के भवन (Special Category Building/Iconic Building) :- ववशेष प्रकृ नत के ऐसे भवन जनिमें आककष टेतरिल अथवा भवन के महत्व के दृजष्टगत रखते हुए अथवा ऐसे भवन ोि कक आवासीय / पयषटन इकाई/वाखणजज्यक /संस्थागत / औद्योधगक भवन की प्रकृ नत में नहीं आते हैं एवं यहां मानदर्ण्ड ननधाषररत नहीं है. तो ऐसे भवनों में भवन ननमाषण के ववलशष्ट मापदर्ण्ड भवन ववननयम हेतु गतिि कमेटी की अनुशंषा पर राज्य सरकार द्वारा ननधाषररत ककये ाि सकें गे।

4.12 सैटबेक (Set back):-

(i) सैटबैक का ननधाषरण भूखर्ण्ड की सीमा से होगा। (ii) एस-6 क्षेत्र अथाषत ् नवीन प्रस्ताववत योनिाओं / एकल भूखर्ण्डों में जनि भूखर्ण्डों में एक से अधधक सड़क लगती हो, ऐसे भूखर्ण्डों पर सामान्य तौर पर मुख्य सड़क अथाषत ् भूखर्ण्ड के सामने जस्थत सबसे ौिड़ी सड़क की ओर के सैटबेक को अग्र सैटबेक माना ािवेगा। अन्य सड़कों की ओर के सैटबैक को पाश्वष सैटबैक माना ािवेगा, जसिका ननधारण ताललका-05 के अनुसार होगा एवं योनिा में उस भूखर्ण्ड की लाइन में ननधाषररत सैटबेक से कम नहीं होगा। भूखर्ण्ड पर एक से अधधक मुख्य सड़क (समान ौिर्डाई) जस्थत होने पर उन सभी सड़कों की ओर अग्र सैटबैक ही माना ाियेगा। जसि ओर सड़क जस्थत ना हो, उस ओर के पाश्वष एवं पृष्ि सैटबेक ताललका-1 के अनुसार ननधाषररत ककये ािवेंगे।

ताललका-05

(सड़कों की ौिड़ाई के अनुरूप अग्र सैटबैंक का ननधाषरण)
सड़क की ौिड़ाई न्यूनतम अग्र सैटबेक
18 मीटर से कम 3.0 मीटर
18 मी. से 24 मी. तक 4.5 मीटर
24 मी. से अधधक तथा 30 मी. तक 6.0 मीटर
30 मी.से अधधक 9.0 मीटर

(iii) 18 मी. से कम ौिर्डी सड़कों पर जस्थत 90 मी. तक के भूखर्ण्डों पर न्यूनतम अग्र सैटबेक 1.5 मी. देय होगा। 18 मी. व इससे अधधक ौिर्डी सड़को पर जस्थत 90 मी. तक के भूखर्ण्डों पर न्यूनतम अग्र सैटबैक 3.0 मी. देय होगा।

279 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(iv) मूल भूखर्ण्ड पर बहुमंजलिा भवनों में पाश्वष एवं पृष्ि सैटबैक ताललका-01 एवं अग्र सैटबैक ताललका-05 अथवा न्यूनतम 6.0 मी. अथवा भवन ऊाँ ािई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) ोि भी अधधक हो रखा ािना अननवायष होगा।

(v) पूनषगतिि भूखर्ण्डों पर बहुमंजलिा भवन प्रस्ताववत होने पर ववननयम 5.3 के अनुसार न्यूनतम सैटबैक एवं अन्य मापदर्ण्ड रखे ािने होंगे।

(vi) ककसी भूखर्ण्ड में बहुमंजलिा भवन प्रस्ताववत होने पर लभन्न-लभन्न ऊाँ ािई के बबर्ज्डंग ब्लॉक प्रस्ताववत होने की जस्थनत में अग्र, पाश्वष एवं पृष्ि सैटबेक ननकटतम बबर्ज्डंग ब्लॉक की भूखर्ण्ड की ािरदीवारी से न्यूनतम दूरी उस बबर्ज्डंग ब्लॉक की ऊाँ ािई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) रखा ािना होगा ोि कक भूखर्ण्ड के ननधाषररत न्यूनतम सैटबेक से कम नहीं होंगे। भूखर्ण्ड के मध्यवती क्षेत्र में जस्थत बबर्ज्डंग ब्लॉक के ािरों ओर उसकी ऊाँ ािई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) दूरी अन्य ननकटतम बबर्ज्डंग ब्लॉक से रखा ािना अननवायष होगा। (vii) यदि भूखर्ण्ड का आकार इस प्रकार है जसिसे भूखर्ण्ड की बाउण्री से अग्र सैटबैक की लाइन ननधाषररत करने में समीपस्थ भूखर्ण्डों के ललए ननधाषररत अग्र सैटबैक लाईन से समरूपता नहीं बनती है तो सक्षम अधधकारी द्वारा अनुशंषा ककये गये अग्र सैटबेक आसपास के भवनों के अग्र सैटबेक को देखते हुए अलग से ननधाषररत ककया ाि सके गा।

(viii) पूवष में आवंटित / पट्टे शुदा भूलम में से अग्र सैटबेक भूलम समपषण के पश्ाित ् समवपषत भूलम की ौिर्डाई के बराबर कम माना ाियेगा ताकक भवन रेखा पूवाषनुसार अथाषत ् यथावत रहे।

ंदरता (ix) अग्र, पाश्वष व पृष्ि सेटबेक में यदि कोई आककष टेतरिल एलीमेंट, जसिका उपयोग के वल भवन की सु बढाने के ललए ककया गया हो, बनाया ाि सकता है। इस प्रकार के एलीमेंट को ककसी भी उपयोग में नहीं ललया ाि सके गा एवं ऐसा एलीमेंट सेटबेक दूरी का 50 प्रनतशत अथवा 6.0 मी. से अधधक नहीं होगा। परन्तु अजग्नशमन वाहन के आवागमन के ललए 6.0 मीटर के गललयारे के ऊपर ककसी भी प्रकार का आककष टेतरिल एलीमेंट अनुज्ञेय नहीं होगा।

(x) ताललका-06 में उ्लेखखत संरनिायें (एयििम को छोड़कर) सैटबेक में अनुज्ञेय होगी। बशते अजग्नशमन वाहन के आवागन हेतु न्यूनतम 6.0 मीटर स्पष्ट रास्ता (हिा लागू होता है) भूतल पर उपलब्ध हो।

(xi) बैसमेंट/पाककंि ग फ्लोर में वाहनों के आवागमन हेतु रेम्प प्रस्ताववत होने पर रेम्प का प्रवेश / ननकास सड़क सीमा से 6 मी. र्छोडकर ही देय होगा।

(xii) उप ववभाजति भूखर्ण्डों में मूल भूखर्ण्ड के सैटबैक यथावत रहेंगे एवं मध्यवती सैटबैक ताललका-1 के अनुसार रखे ािवेगे। उप ववभाजति भूखर्ण्डों में ऊाँ ािई, बी.ए.आर, आच्छादित क्षेत्र मूल भूखर्ण्डों में अनुज्ञेय प्रावधानों के अनुसार अथवा इन ववननयम के प्रावधानानुसार, ोि भी कम हो देय होंगे।

(xiii) दो या दो से अधधक भूखर्ण्डों का पुनषगनि प्रस्ताववत होने पर पुनषगतिि भूखर्ण्ड में सैटबैक व अन्य मापदर्ण्ड पुनगषतिि भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर इन ववननयमों के अनुसार होंगे।

(xiv) गैर योनिा क्षेत्र होने अथवा मूल भूखर्ण्ड में सैटबैक / अन्य भवन मानदर्ण्ड ननधाषररत नहीं होने की जस्थनत में सैटबैक एवं अन्य भवन मानदर्ण्ड इन ववननयम के अनुसार अथवा सक्षम अधधकारी द्वारा ननधाषररत ककये ाि सकें गे।

(xv) मास्टर लिान / ोिनल र्डवलपमेन्ट लिान अनुसार प्रमुख सड़कों के दोनों ओर प्रस्ताववत ग्रीन बफर (लिान्टेशन कॉरर्रडोर) को भूखर्ण्ड का अग्र सैटबैक माना ािवेगा जसिमें ननम्न गनतववधधयां अनुज्ञेय की ाि सके गी:-

• राष्ीिय रामिागष / राज्य रामिागष / बाईपास आदि प्रमुख र्सडकों के दोनों ओर प्रस्ताववत 30 मीटर ौिर्डे ग्रीन बफर का अधधकतम 30 प्रनतशत भाग अप्रोि र्रोड, सववषस र्रोड, पाककंि ग, ािंसफामषर, र्गाडषभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 280 रूम, भवन का प्रोेितशन, पोषि हेतु अनुज्ञेय ककया ाि सके गा लेककन इसमें कोई अर्न्डर ग्राउर्ण्ड संरनिा या अन्य पतका ननमाषण अनुज्ञेय नहीं होगा।

• राष्ीिय रामिागष / राज्य रामिागष / बाईपास आदि प्रमुख र्सडकों के दोनों ओर प्रस्ताववत 30 मीटर बफर ोिन में हाईवे पर वाहनों की सुववधा हेतु उपयोग / गनतववधध यथा- पेोिल पम्प (अधधकतम 35 मी. x 30 मी.), वे बिि, ऑटोमोबाईल

वकष शॉप आदि अनुज्ञेय ककये ाि सकें गे तथावप ऐसे भूखर्ण्डों पर ननमाषण सड़क के मागाषधधकार के पश्ाित न्यूनतम 10 मीटर भूलम बफर हेतु र्छोडने के पश्ाित ही ककये ाि सकें गे एवं इस 10 मी. बफर में न्यूनतम 6.0 मी. भूलम पर सघन वृक्षारोपण ककया ािना अननवायष होगा।

4.13 भू-आच्छादन (Ground Coverage) :-

(i) ककसी भी प्रकार के भवन हेतु देय आच्छादन ताललका-1 के अनुरूप देय होगा। लेककन 2500 व.मी. से र्बडे व्यावसानयक भूखर्ण्डों पर अधधकतम भू-आच्छादन 50 प्रनतशत देय होगा।

(ii) आच्छादित क्षेत्र की गणना में ननम्नललखखत को शालमल नहीं ककया ािवेगा :-

1 ऊपर से खुला बिुतरा /लिेटफामष एवं इनके समरूप संरनिा, उद्यान, रॉकरी, कु आ और क ु एं की संरनिा, खुला वाटरपूल / जस्वलमंग पूल/फव्वारा एवं उनकी संरनिाऐं ोि कक सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधधक ऊं ािई की नहीं हो, बैंि, स्लार्ईड, जस्वंग, दूर-संािर टावर।
2 अस्थाई रूप से कर्वडष अस्थाई स्काई लाईट/सि/र्डोम से कर्वडष एयििम (Atrium) |
3 संरनिाऐं प्रवेश एवं ननकास द्वार पर गेट, कम्पाउर्ण्ड वाल, बबना मंजलि पोषि या पोटिषको, फायरस्के प स्टेयर के स, फायर टावर, फायर ललफ्ट, कार ललफ्ट, बेसमेंट में प्रवेश/ननकास हेतु ऊपर से खुली सीढीयां।
4 सैटबेक क्षेत्र/खुले क्षेत्र में प्रस्ताववत की गई सववषसे ि हेतु कर्वडष संरािऐं ािन्सफामषर/ीिएसएस, निरेटर रूम, इलेजतकि पैनल रूम, जस्व ि रूम, पी.बी.एतस व वातानुकू लन उपकरण रूम, गैस बैंक / City Gas Distribution Station/ District Regulating Station/Matering and Regulating Station इत्यादि ।
5 सैटबेक क्षेत्र/खुले क्षेत्र में प्रस्ताववत की गई भूलमगत (Underground) संरनिाऐं पानी का टैंक, पम्प रूम, सीवरे ि ीिटमेंट लिांट, वाटर ीिटमेंट लिांट, रेनेि, क्वटष, कन््यूट, कै ि, ेिम्बर आदि ।
6 प्रोेितशन ववननयम 6.10 एवं 6.11 में वखणषत बालकनी, प्रोेितर्टेड कमरे, प्रोेितशनस ् ।
7 र ेम्प बेसमेंट में ािने के ललए वाहन रैम्प, भूतल तक रैम्प (खुला), हॉजस्पटल म ें उपरी मंजलिों पर मररोिं को ले ािने हेतु रेम्प, ननःशतत व्यजततयों के ललए व्हीलैियर रैम्प (खुला)।
8 750 व 5000 वगषमीटर से अधधक ननम्न क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों में प्रवेश / ननकास द्वारों पर ननम्नानुसार ौिकीदार के कमरे देय होंगे:-
भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल (व.मी.) ौिकीदार का कमरा
500 से अधधक व 750 वगषमीटर से कम 6.25 वगषमीटर
5000 इससे अधधक व वगषमीटर से कम 10.00 वगषमीटर
20.00 वगषमीटर
281 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

4.14 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र (बी.ए.आर) / Builtup Area Ratio (BAR):-

सभी मंजलिों के गणना योग्य ननलमषत क्षेत्रफल को भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राति भागफल उस भूखर्ण्ड का प्रस्ताववत बी.ए.आर. होगा।

(i) भूखर्ण्ड पर भवन के उपयोग के आधार पर ननम्नानुसार बी.ए.आर. देय होगाः-

भवन का उपयोग मानक बी.ए.आर. अधधकतम बी.ए.आर.
1 पंीिकृ त होटल राज्य सरकार की पयषटन नीनत के तहत 4.00 भवन की अधधकतम ेय ऊाँ ािई के अन्दर ोि भी प्राति हो।
2 मेर्डडकल कॉलेि / मेर्डडकल हेतु प्रलशक्षण संस्थान / हॉजस्पटल / र्डडस्पेंसरी व अन्य धकिकत्सा संबंधी संस्थाओं 3.00 द
3 ररसोटष एवं मोटल 0.75
4 र्स्पोट्स कॉम्पलेतस 0.40
5 एम्यूमिेन्ट पाकष ोि भी प्राति हो
6 फामष हाउस / पयाषवरण मैत्री आवास ोि भी प्राति हो
7 अन्य उपयोग 2.00
8 ररटेल फ्यूल कफललंग स्टेशन/ इलेजतकि व्हीकल ािजंििग स्टेशन 0.25 -

(ii) पूवष के भवन ववननयमों के तहत ननधाषररत मानक / अधधकतम एफ.ए.आर. उस समय के भवन ववननयम में देय एफ.ए.आर. के 1.50 गुणा को मानक / अधधकतम बी.ए.आर में पररवनतषत माना ािवेगा।

(iii) पूवष में यदि ककसी भूखर्ण्ड के स्थल मानधत्रि में एफ.ए.आर./बी.ए.आर. उ्लेखखत नहीं है तो मानक बी.ए.आर.

एवं अधधकतम बी.ए.आर. इन ववननयमों के अनुसार देय होगा।

(iv) नीलामी द्वारा ववक्रय ककये गये भूखर्ण्डों पर मानक एफ.ए.आर./बी.ए.आर. से अधधक एफ.ए.आर./बी.ए.आर प्रस्ताववत ककये ािने पर ननयमानुसार बैटरमेंट लेवी लेय होगी।

(v) मानक बी.ए.आर से अनतररतत प्रस्ताववत बी.ए.आर. पर ननयमानुसार बेटरमेन्ट लेवी की रालश लेय होगी।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 282

(vi) यदि आवेदक द्वारा टी.र्डी.आर का उपयोग करना प्रस्ताववत हो तो 75 प्रनतशत टी.र्डी. आर. में समायोजति होगा व शेष 25 प्रनतशत टी.र्डी.आर. की एवि में बेटरमेन्ट लेवी की रालश लेय होगी।

(vii) यदि सड़क की ौिड़ाई बढाने हेतु अथवा मास्टर लिान / ोिनल र्डवलपमेंट लिान/सेतटर लिान में प्रस्ताववत सड़क हेतु ककसी पट्टे शुदा भूखर्ण्ड की भूलम ननशु्क समवपषत कराई ािती है तो समवपषत करवायी ािने वाली भू-पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर बी.ए.आर. क्षेत्रफल उस शेष भूखर्ण्ड पर अनुज्ञेय मानक बी.ए.आर. क्षेत्रफल के अनतररतत बबना बेटरमेंट लेवी देय होगा। यदि उतत अनतररतत बी.ए.आर. का उपयोग भूखर्ण्ड पर नहीं होता है तो इस अनतररतत बी.ए.आर. का उपयोग र्टीडीआर के प्रावधानों के अनुरूप भी ककया ाि सके गा।

(viii) ककसी भूखर्ण्ड पर प्रस्ताववत सभी मंजलिों के कु ल सकल ननलमषत क्षेत्र में से ननम्न वखणषत ननमाषण क्षेत्र को छू ट देकर प्राति ननलमषत क्षेत्र इन ववननयमों के अंतगषत गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र होगा :-

बिूतरा/लिेटफामष एवं इनके समरूप संरनिा, उद्यान, रॉकरी, कु आ और कु एं की संरनिा, खुला वाटरपूल/जस्वलमंग पूल / फव्वारा एवं उनकी संरनिाएाँ ोि कक सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधधक ऊं ािई की नहीं हो, बैंि, स्लार्ईड, जस्वंग, दूर-संािर टावर।
बेसमेन्ट, जस्ट्ट व ककसी भी तल का वह भाग ोि पाककंि ग के ललए प्रस्ताववत ककया गया हो (पाककंि ग फ्लोर / एररया), पाककंि ग क्षेत्र में वाहनों के ािने हेतु रैम्प, कार ललफ्ट।
प्रवेश एवं ननकास द्वार पर गेट, र्गाडष रूम, कम्पाउर्ण्ड वाल, बबना मंजलि पोषि या पोटिषको।
सैटबेक क्षेत्र/खुले क्षेत्र में प्रस्ताववत की गई सववषसे िहेतु कर्वडष संरािएाँ एवं भूलमगत (Underground) संरनिाएाँ।
ननयमानुसार छज्ाि, सौन्दयष वृर्वद् (Architectural elements) हेतु ननलमषत संरनिाएाँ (र्डोम, छतरी, प्रक्षेप आदि)।
सववषस फ्लोर, आग से बािव हेतु खुली सीढी (फायर स्टेयरके स), ललफ्ट वैल, शॉफ्ट, गाबे ि शुट कवर, फायर टावर, ररफ्यू िएररया।
भवन की छत पर पानी का टैंक और उनकी सहायक संरनिाएाँ, ललफ्ट कक्ष एवं मशीन रूम, मम्टी, सौर ऊािष / वातानुकू लन संयंत्र, अन्य मशीनरी व संयंत्र, खुला स्वीलमंग पूल आदि।

4.15 ग्रीन बबर्ज्डंग को प्रोत्साहन :-

(i) ग्रीन बबर्ज्डंग हेतु प्रस्ताववत भवन को LEED/IGBC द्वारा लिेटिनम / गोर््ड/लस्वर व GRIHA द्वारा 3 स्टार/4 स्टार 5 स्टार व ASSOCHAMGEM द्वारा GEM-3/GEM-4/GEM-5 एवं EDGE द्वार EDGE Certified (20-30%)/EDGE Certified (30-40%)/ EDGE Advanced अथवा समतु्य श्रेणी हेतु प्रमाखणत ककये ािने/रेटिंग दिये ािने पर ही ताललका-09 के अनुसार अनतररतत मानक बी.ए.आर. ननःशु्क (Incentive BAR) अनुज्ञेय होगा।

(ii) ग्रीन बबर्ज्डंग का ननमाषण ककये ािने पर मानक बी.ए.आर. (BAR) के अनतररतत ननम्नानुसार Incentive बी.ए.आर. (BAR) बबना बेटरमेंट लेवी देय होगाः-

ताललका-09

283 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)
क्र. सं. ननम्न श्रेणी अथवा समतु्य श्रेणी अनतररतत मानक बी.ए.आर. (Incentive BAR)
1 क लिेटिनम रेर्टेड/5 स्टार/GEM-5/EDGE Advanced
ु ल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का 10 प्रनतशत
2 क गोर््ड रेर्टेड/4 स्टार / GEM-4/EDGE Certified (30-40%)
ु ल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का 07 प्रनतशत
3 क 3 लस्वर रेर्टेड/3 स्टार / GEM-3/ EDGE Certified (20-30%)
ु ल प्रस्ताववत बी.ए.आर. का 04 प्रनतशत

(iii) ग्रीन बबर्ज्डंग हेतु उपरोततानुसार प्रस्ताववत प्रोत्साहन बी.ए.आर की रालश का ररफर्न्ड ववकासकताष को भवन का अधधवास प्रमाण पत्र के साथ संबंधधत संस्था से ग्रीन बबर्ज्डंग सटिषकफके ट प्रस्तुत करने पर स्थानीय ननकाय द्वारा ककया ाियेगा।

(iv) उपरोतत वखणषत संस्थानों से ग्रीन बबर्ज्डंग सटिषकफके ट प्राति करने पर अलग से RECBC सटिषकफके ट प्राति ककया ािना आवश्यक नहीं होगा।

(v) 10,000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भवनों (फामष हाउस एवं स्वतंत्र आवास को छोड़कर) में न्यूनतम लस्वर रेटिंग सटिषकफटेक ककसी भी उपरोतत वखणषत संस्था से प्राति ककया ािना आवश्यक होगा।

4.16 ऊं ािई (Height)-

(i) भवन की ऊाँ ािई का ननधाषरण जलिंथ की ऊाँ ािई (अधधकतम 1.2 मीटर) अथवा जस्ट्ट प्रस्ताववत होने पर जस्ट्ट की छत (अधधकतम 3.5 मीटर) से भवन की अंनतम छत (टेरेस) तक ककया ाियेगा।

(ii) बहुमंजलिा भवनों में उतत ऊाँ ािई से अधधक ऊाँ ािई का जलिंथ अथवा जस्ट्ट प्रस्ताववत ककये ािने पर अनतररतत ऊाँ ािई भवन की कु ल ऊाँ ािई में सजम्मललत होगी।

(iii) जस्ट्ट के ऊपर प्रस्ताववत पाककंि ग फ्लोर एवं सववषस फ्लोर की ऊाँ ािई भवन की कु ल ऊाँ ािई की गणना में शालमल होगी।

(iv) जनि भूखर्ण्डों में एक से अधधक सड़क लगती हो उनके ललए देय ऊाँ ािई एवं अन्य प्रावधान भूखर्ण्ड के सामने सबसे ौिर्डी र्सडक के आधार पर देय होंगे।

(v) मौके पर न्यूनतम 12 मी. ौिर्डी र्सडक उपलब्ध होने पर ही मास्टर लिान/ोिनल र्डवलपमेंट लिान/अनुमोदित योनिा लिान में प्रस्ताववत र्सडक के आधार पर भवन की ऊाँ ािई देय होगी।

(vi) नीलामी द्वारा ववक्रय ककये गये भूखर्ण्डों पर नीलामी की शतों के अनुसार देय ऊाँ ािई से अधधक ऊाँ ािई इन भवन ववननयम के अनुसार देय होगी।

(vii) एस-6 क्षेत्रों में भवन की अधधकतम ऊाँ ािई इन ववननयम की ताललका-1 के अनुसार देय होगी। (viii) ववलशष्ट क्षेत्रों एवं ववलशष्ट र्सडकों पर ननधाषररत ऊाँ ािई से अनतररतत ऊाँ ािई देय नहीं होगी।

(ix) ननम्नललखखत संरनिाएाँ भवन की अधधकतम देय ऊाँ ािई में सजम्मललत नहीं की ाियेंगी

क्र.सं भवन की छत टेरेस पर ननलमषत संरनिाएाँ अधधकतम ऊ ाँ ािई
1 सीढी कक्ष की गुमटी 3.00 मीटर
2 छत पर पानी का टेंक और उनकी सहायक संरनिाएाँ 3.00 मीटर
3 यदि पानी का टेक सीढी कक्ष की गुमटी पर बनाया ािता है तो (गुमटी को शालमल करते हुये) 5.00 मीटर
4 जस्वलमंग पूल 2.00 मीटर
5 ललफ्ट कक्ष/मशीन रूम 7.75 मीटर
6 सौर ऊािष संयंत्र, संवातन, वातानुकू लन एवं अन्य सववषस उपकरण / मशीनरी, एंटीना 4.50 मीटर
7 सौन्दयष वृर्वद् (Architectural elements) हेतु ननलमषत संरनिाऐं (र्डोम, छतरी आदि) 4.50 मीटर
8 र्डेर) ं धमिनी और पैरापेट वाल (मु 2.40 मीटर
9 रूफटॉप रेस्ोिरेन्ट प्रस्ताववत होने पर अस्थाई स्तिरि 4.0 मीटर
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 284

(x) जनि शहरों में एयरपोटष जस्थत हैं उनमें भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरण द्वारा ननधाषररत कलर र्कोर्डेड ोिननंग मैप (CCZM) में अनुमत ऊाँ ािई तक भवन की ऊाँ ािई प्रस्ताववत करने पर भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरण का अनापजत्त प्रमाण पत्र (एयरपोटष एनओसी) की आवश्यकता नहीं होगी। उतत अनुमत ऊाँ ािई से अनतररतत ऊाँ ािई प्रस्ताववत ककये ािने पर भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरण का अनापजत्त प्रमाण पत्र (एयरपोटष एनओसी) प्राति ककया ािना आवश्यक होगा।

जनि शहरों में भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरण द्वारा कलर र्कोर्डेड ोिननंग मैप (CCZM) ािरी नहीं ककया गया है उनमें एयरपोटष की सीमा से 2 कक.मी. की दूरी तक के क्षेत्र में समस्त ऊाँ ािई के भवन एवं 2 कक.मी. से 20 कक.मी. के क्षेत्र में 15 मीटर से अधधक ऊाँ ािई का भवन प्रस्ताववत ककये ािने पर भारतीय ववमानपत्तन प्राधधकरण का अनापजत्त प्रमाण पत्र (एयरपोटष एनओसी) प्राति ककया ािना आवश्यक होगा।

भवन की कु ल ऊाँ ािई (भवन की ऊाँ ािई मय जलिंथ व जस्ट्ट उप बबन्दु सं-ix पर उ्लेखखत संरनिाओं की ऊाँ ािई) CCZM / एयरपोटष एनओसी में अनुमत ऊाँ ािई से अधधक अनुज्ञेय नहीं होगी।

(xi) हाईटेन्शन लाईन के समीप जस्थत भूखर्ण्डों पर ननम्नानुसार सड़क की ौिर्डाई मानते हुए ऊाँ ािई अनुज्ञेय की ाि सकती-

हाईटेन्शन लाईन के सेपटी कॉरर्रडोर के दोनो ओर की सड़क की ौिर्डाई (न्यूनतम 9 मी) को सजम्मललत करते हुए सड़क मागाषधधकार के आधार पर भवनों की उाँ ािई एवं अन्य मापदर्ण्ड ननधाषररत ककये ाि सकें गे।

उदाहरणः- 132 के .वी. हाईटेन्शन लाईन के 13.8 मी. सेफ्टी कॉरर्रडोर के पश्ाित ् यदि दोनो ओर 9-9 मी. सड़क जस्थत है तो सामने की सड़क की ौिर्डाई 18 मीटर मानते हुए भवन की ऊाँ ािई तदानुसार देय होगी।

(xii) गैस पाईप लाईन के समीप जस्थत भूखर्ण्डों पर ननम्नानुसार ऊाँ ािई अनुज्ञेय की ाि (सकती :- यदि गैस लाईन के सेपटी कॉरर्रडोर के दोनो ओर सड़क जस्थत है (न्यूनतम 9 मी) त्तो सेफ्टी कॉरर्रडोर के दोनों ओर की सड़कों की ौिर्डाई को सजम्मललत करते हुए सड़क मागाषधधकार के आधार पर भवनों की ऊाँ ािई एवं अन्य मापदर्ण्ड ननधाषररत ककये ाि सकते है।

5. बहुमंजलिा भवन ननमाषण हेतु मापदर्ण्ड 5.1 बहुमंजलिा भवनों के ननमाषण बाबत ोिन्स के धन्हिीकरण हेतु दिशा-ननदेश :- समस्त प्राधधकरण/न्यास/नगरीय ननकाय द्वारा संबंधधत नगरीय क्षेत्र के मास्टर लिान/ोिनल र्डवलपमेंट लिान में बहुमंजलिा भवनों के ननमाषण हेतु ोिन धजिन्हत ककये ािएंगे। ोिन्स का धजिन्हकरण ककये ािने तक ननम्न मापदर्ण्डों के अनुसार कायषवाही की ाियेगी। ऐसे क्षेत्रों/योनिाओं में आधारभूत सुववधाओं के285 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) सुदृढीकरण (Upgradation) हेतु ववकास योनिाएाँ भी तैयार की की ािकर स्थानीय ननकाय द्वारा मूलभूत सुववधाओं का अपग्र्रेडेशन सुननजश्तिता ककया ािवेगा।

5.2 मूल भूखर्ण्ड (बबना पुनगषनि) / उपववभाजति भूखर्ण्ड पर बहुमंजलिा भवन ननम्न बबन्दुओं की सुननजश्तिता उपरान्त ही अनुज्ञेय होंगे:-

(i) मूल/उपववभाजति भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल न्यूनतम 1000 व.मी. एवं इससे अधधक हो। (ii) मूल वाखणजज्यक भूखर्ण्ड जसिमें सामने की सड़क का मागाषधधकार न्यूनतम 24 मीटर एवं गैर वाखणजज्यक भूखर्ण्ड जनिमें सामने की सड़क का मागाषधधकार न्यूनतम 18 मीटर एवं इससे अधधक हो।

(iii) मूल भूखर्ण्ड पर बहुमंजलिा भवन प्रस्ताववत होने पर अग्र, पाश्वष एवं पृष्ि सैटबैक ताललका-1 एवं ताललका-5 अथवा न्यूनतम 6.0 मी. अथवा भवन ऊाँ ािई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) ोि भी अधधक हो रखे ािने अननवायष होगें।

5.3 पुनगषतिि भूखर्ण्ड पर बहुमंजलिा भवन ननम्न बबन्दुओं की सुननजश्तिता उपरान्त ही अनुज्ञेय होंगः- (i) ववद्यमान योनिाओं में भूखर्ण्डों के पुनगषनि पश्ाित पुनषगतिि भूखर्ण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 व.मी. से अधधक होने पर ही बहुमंजलिा भवन अनुज्ञेय होगें।

(ii) बहुमंजलिा वाखणजज्यक भूखर्ण्ड हेतु सामने की सड़क की ौिर्डाई न्यूनतम 24 मीटर एवं गैर वाखणजज्यक भूखर्ण्डों हेतु सामने की सड़क की ौिर्डाई न्यूनतम 18 मीटर होना आवश्यक होगा।

र्सडक की ओर का सैटबैक योनिानुसार अथवा 9 मी. अथवा भवन की ऊाँ ािई का 1/4 (अधधकतम 16 मी) ोि भी अधधक हो।
अन्य ओर का सैटबैक 12 मी. अथवा भवन की ऊाँ ािई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) ोि भी अधधक हो।

(iv) परन्तु यदि पुनगषतिि भूखर्ण्ड मे सभी मूल भूखर्ण्डों का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से अधधक है तो सैटबैक ताललका-1 एवं ताललका-5 के अनुसार रखे ाि सके गें।

(iv) वाखणजज्यक योनिाओं में पुनगषतिि वाखणजज्यक भूखर्ण्डों के अग्र, पाश्वष एवं पृष्ि सैटबैक ताललका-1 एवं ताललका-5 अथवा न्यूनतम 6.0 मी. अथवा भवन ऊाँ ािई का 1/4 (अधधकतम 16 मी.) ोि भी अधधक हो रखे ािने अननवायष होगें।

(v) अन्य सभी मापदर्ण्ड इन भवन ववननयम के अनुसार रखे ािने होंगे। (vi) बेटरमेंट लेवी ववद्यमान योनिाओं में ऐसे पुनषगतिि मूखर्ण्ड पर बहुमंजलिा भवन प्रस्ताववत ककये ािने पर ननयमानुसार देय बेटरमेंट लेवी का 25 प्रनतशत अनतररतत बेटरमेंट लेवी देय होगी, इस रालश का उपयोग संबंधधत योनिा में आधारभूत सुववधाओं के सुदृढीकरण (Upgradation) हेतु ही उपयोग ककया ािवेगा। (vii) पाककंि ग 18 मी. से कम ौिड़ी सड़क की ओर से भूखर्ण्ड में सीधे पाककंि ग ककया ािना अनुज्ञेय नहीं होगा।

पाककंि ग हेतु शेष प्रावधान ववननयम-6.13 के अनुसार रखे ािने होगें।

(viii) भूखर्ण्ड के प्रवेश एवं ननकास द्वार 18 मी. से कम ौिर्डी सड़क पर अनुज्ञेय नहीं होंगे। (ix) रास्थिान आवासन मर्ण्डल की योनिाओं में स्वतंत्र आवास के भूखर्ण्डों पर पुनगषनि उपरांत बहुमंजलिे भवन राज्य सरकार की अनुमनत के पश्ाित ही अनुज्ञेय होंगे।

5.4 बहुमंजलिा भवनों के ननमाषण हेतु सामान्य ननयमः- (i) बहुमंजलिा भवन ऐसे ववशेष क्षेत्रों/योनिाओं में अनुज्ञेय नहीं होगे हिााँ अधधकतम ऊाँ ािई 15 मी. तक ही ननधाषररत की गयी हो।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 286

(ii) बहुमंजलिे भवनों के समस्त मापदर्ण्ड इन ववननयमों के अनुसार रखे ािने होगें एवं शेष प्रावधान नेशनल बबर्ज्डंग र्कोड (N.B.C.) के अनुसार रखे ािने होंगे।

(iii) 24 मी. एवं इससे अधधक ऊाँ ािई के बहुमंजलिा भवनों में शरण क्षेत्र (Refuge area) का ननम्नानुसार प्रावधान ककया ािना अननवायष होगा-

• संबंधधत तल के सकल ननलमषत क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रनतशत अथवा 15 वगषमीटर ोि भी अधधक हो। • 24 मी. एवं उससे अधधक 39 मी. तक भवन ऊाँ ािई पर 24 मी. से ऊपर वाली मंजलि (Floor Immediately above 24 Mtr) पर एक शरण क्षेत्र।

• 39 मी. से अधधक भवन ऊाँ ािई पर 39 मी. से ऊपर वाली मंजलि (Floor Immediately above 39 Mtr) पर एक शरण क्षेत्र तथा उससे ऊपर ऊाँ ािई होने पर प्रत्येक 15 मी. ऊाँ ािई पर एक अनतररतत शरण क्षेत्र।

• यदि एक से अधधक बबर्ज्डंग ब्लॉक को एक ही शरण क्षेत्र ोिर्डता है तो प्रत्येक बबर्ज्डंग के ललए पृथक- पृथक शरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी तथावप शरण क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्रफल सम्पूणष तल के सकल ननलमषत क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रनतशत रखा ािना अननवायष होगा।

• बहुमंजलिा आवासीय भवनों में यदि प्रत्येक आवासीय इकाईयों में टेरेस अथवा बालकनी प्रस्ताववत होने पर पृथक से शरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) भूखर्ण्ड पर बहुमंजलिा भवन प्रस्ताववत होने पर समीपवती दो ब्लॉतस के बीि की दूरी उन दो ब्लॉक में से ऊाँ ेि ब्लॉक की ऊाँ ािई का न्यूनतम 1/4 (अधधकतम 16 मी.) होगी। लेककन यदि बबर्ज्डंग ब्लॉतस में कमरों/ रसोईघर/शौािलय आदि की खखड़ककयां वातायान हेतु प्रस्ताववत नही होने पर अथाषत Dead wall होने की अवस्था में दो ब्लॉतस के मध्य उपरोततानुसार दूरी रखा ािना आवश्यक नहीं होगा।

(v) बहुमंजलिा भवनों में आग से बािव हेतु सीढियों (Fire Staircase) ोि भवन की बाहरी सतह पर हो अथवा दो ओर से खुली हो (ननकटतम दीवार से न्यूनतम 1.0 मी. की दूरी) का प्रावधान ककया ािना होगा। आग से बािव हेतु सीढियों हेतु अन्य प्रावधान नेशनल बबर्ज्डग र्कोड के अनुसार रखे ािने होगें। अधधकतम 30 मीटर ऊाँ ािई के भवनों में प्रत्येक बबर्ज्डंग ब्लॉक के तल का सकल ननलमषत क्षेत्र 500 वगषमीटर से कम होने पर आग से बािव हेतु सीढीयों (Fire Staircase) को सामान्य सीढीयों के रूप में भी काम में ललया ाि सकता है परन्तु उतत सीढी सैटबैक क्षेत्र में देय नहीं होगी एवं भू-आच्छादन व बी.ए.आर. की गणना में शालमल की ािवेगी।

(vi) आवासीय भवनों को छोड़कर अन्य उपयोग यथा वाखणजज्यक, संस्थाननक, पयषटन इकाईयां आदि हेतु प्रस्ताववत बहुमंजलिा भवनों में आग से बािव हेतु प्रेशराईर्ज्ड सीढीयों (Pressurised Fire Staircase) / फायर टावर (Fire Tower) अनुज्ञेय होगें।

(vii) अजग्नश्मन वाहन के संािलन हेतु न्यूनतम 6.0 मीटर ौिड़ा सुरक्षक्षत गललयारा भवन के ािरों ओर बबना अवरोध र्छोडा ािना अननवायष होगा। ऐसे गललयारों में ककसी प्रकार की पाककंि ग / अस्थायी ननमाषण आदि अनुज्ञेय नही होगें। यदि 6.0 मीटर ौिर्डा रेम्प सैटबैक में बनाया ािता है, ोि कक ककसी भी तरह से ढका हुआ ना हो एवं प्रवेश/ननकास (Entry/Exit) हेतु बबना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अजग्नश्मन वाहन के आवागमन हेतु गललयारा माना ाि सकता है।

(viii) अजग्नशमन वाहन के संािलन हेतु 6.0 मीटर ौिर्डा गललयारा के ऊपर बालकनी / छज्ाि भूलम तल से 4.50 मीटर ऊाँ ािई पर ही देय होगा।

(ix) आग से बािव हेतु हर समय पानी की व्यवस्था सुननजश्ति करने के ललए भवन के छत पर समुधति क्षमता के दो टैंक बनाये ाियेंगे। इसमें से एक टैंक अजग्नशमन व्यवस्था के पाइपों की प्रणाली से ुिड़ा होगा। दूसरा टैंक भवन के ननवासकताषओं के ललये पानी की आपूनतष के ललये बनाया ाियेगा एवं इस टैंक को भरने हेतु अजग्नशमन टैंक के ढतकन के 30 सेंटीमीटर नीेि से पाइप इस टैंक में ोिर्डा ाियेगा। भवन के ननवासकताषओं287 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) के ललए बनाये ािने वाले इस टैंक में पानी की आपूनतष हेतु अन्य कोई कनेतशन नहीं रखा ाियेगा, जसिसे यह सुननजश्ति ककया ाि सके गा कक अजग्नशमन हेतु टैंक हमेशा भरा रहे।

(x) 30 मीटर ऊाँ ािई तक के बहुमंजलिा भवनों के स्तिरिल र्डडािईन मानधत्रि मय ररपोटष को स्तिरिल इंजनिनयर से प्रमाखणत करवाया ािकर नगरीय ननकाय में पूणषता प्रमाण पत्र ािरी ककये ािने के समय प्रस्तुत ककये ािने होंगे।

(xi) 30.0 मीटर से अधधक ऊाँ ािई के भवनों में अनुमोदित भवन मानधत्रि ािरी करने के पश्ाित संरनिात्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधधत समस्त दस्तावेोिं मय स्तिरिल र्डडािईन मानधत्रिों को राकिीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी /एनआईटी/राकिीय अलभयांबत्रकी महाववधालय / राज्य सरकार द्वारा प्रमाखणत करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय ननकाय में पूणषता प्रमाण पत्र ािरी ककये ािने के समय प्रस्तुत ककये ािने होंगे।

(xii) भवन में अपेक्षक्षत सेवाओं यथा प्रस्ताववत लि ववतरण प्रणाली, लि मल ननकासी प्रणाली, ववद्युत सेवाएाँ, वातानुकू ल सेवाएाँ आदि से संबंधधत मानधत्रिों के दो सैट ोि कक आवेदित पररयोनिा की र्डडािईन व ननमाषण की कक्रयाजन्वनत हेतु अनुबंधधत ककये गये काउं लसल ऑफ आककष टेतरि से रजस्र्टिडष आककष टेतट एवं पररयोनिा के एम.ई.पी कन्सलटेन्ट (M.E.P Consultant) से प्रमाखणत करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय ननकाय में पूणषता प्रमाण पत्र ािरी ककये ािने के समय प्रस्तुत ककये ािने होंगे।

(xiii) बहुमंजलिा भवनों में अजग्नशमन संबंधधत प्रावधान नेशनल बबर्ज्डंग र्कोड (N.B.C.) के अनुसार रखे ािने आवश्यक होंगे जसिकी समस्त जम्मिेदारी ववकासकताष की होगी। भवन ननमाषण पूणष हो ािने के पश्ाित अधधवास प्रमाण-पत्र ािरी करने से पूवष स्थाई अजग्नशमन अनापजत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(xiv) उपरोतत बबन्दु संख्या (x) से (xiii) की सुननजश्तिता ककये ािने हेतु भवन मानधत्रि अनुमोदन ककये ािने के समय आवेदक से शपथ पत्र ललया ािना आवश्यक होगा।

(xv) बहुमंजलिा भवन प्रस्ताववत होने पर N.B.C. के अनुसार भूकम्परोधी प्रावधानों पालना ककये ािने बाबत ् भू- स्वामी, वास्तुववद् एवं संरनिा अलभयन्ता का संयुतत शपथ पत्र ललया ािना आवश्यक होगा।

(xvi) राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अजग्नश्मन की सुववधा उपलब्ध कराने / सुदृढीकरण की दृजष्ट से राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर ािरी आदेश के अनुरूप ननयमानुसार शु्क देय होगें।

(xvii) बहुमंजलिा भवनों के अनुज्ञाधारी / ववकासकताष द्वारा भूखर्ण्ड से लगती हुई सभी सम्पूणष सड़कों का ववकास फु टपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुननजश्ति ककया ािवेगा।

6. भवन ननमाषण के ललए आवश्यक आंतररक मानदर्ण्ड

6.1 भवनों में कमरों/ रसोई/शौािलय का न्यूनतम आकार व ऊाँ ािई ननम्नानुसार होगी:-

ताललका-11

क्र.सं. भवन के अवयव/उपयोग न्यूनतम क्षेत्रफल (व.मी.) न्यूनतमर् ौिडाई (मी.) न्यूनतम ऊाँ ािई (मी.)
(i) वास योग्य कमरा * 9.5 2.4 2.75
(ii) रसोई घर 4.5 1.5 2.75
(iii) स्नान घर 1.8 1.2 2.2
(iv) टायलेट 2.8 1.2 2.2
(v) शौािलय 1.1 1.0 2.2
(vi) पेन्ीि 3.0 1.4 2.75
(vii) स्टोर 3.0 1.2 2.2
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 288

*आवासीय भवनों में अध्ययन कक्ष एवं घरेलू सेवा सहायक कक्ष (Domestic Service Assistant Room) का क्षेत्रफल 7.5 वगष मीटर अनुज्ञेय होगा।

टिपिणीः

(i) ररहायशी भवनों हेतु उपरोतत मानदर्ण्ड 50 व.मी. से ज्यादा क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों तथा 30 व. मी. से अधधक कारपेट एररया (Carpet Area) (आवासीय इकाई की ािरों ओर की बाहरी दीवारों के अंदर का क्षेत्रफल जसिमें ओपन टू स्काई, र्डतट, खुली बालकनी आदि शालमल नहीं होगी) की आवासीय ईकाईयों पर ही लागू होंगे।

(ii) छात्रावासों के एक व्यजतत के ननवास हेतु आवासीय कमरे के ललये न्यूनतम आकार 7.5 व.मी. होगा। (iii) रसोई घर/टॉयलेट / शौािलय की ऊाँ ािई उस भाग में 2.75 मी. से कम हो सकती है हिां ऊपर के फशष में पानी के ननकास हेतु ेिप (Sunkan slab) बनाया गया हो।

6.2 संवातन शैफ्ट के मापदर्ण्ड :-

प्रत्येक स्नानघर, शौािलय, टायलेट इस प्रकार होगा कक उसकी कम से कम एक दीवार बाहरी की तरफ अथवा "संवातन शैफ्ट" की तरफ खुले और खुलने का स्थान खखड़की या वातायन के रूप में न्यूनतम 0.4 व.मी. हो परन्तु यह सीमा 50 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों पर ही लागू रहेगी। फ्लश, शौािलय और स्नानघर संवातन हेतु यदि अग्र, पाश्वष, पृष्ि और भीतरी खुले स्थानों में न खुले तो संवातन शैफ्ट में खुलेगें, जनिका आकार ननम्नललखखत से कम नहीं होगा :-

ताललका-12

क्र.सं. शैफ्ट की कु ल ऊं ािई (मीटर में) संवातन शैफ्ट का आकार (वगष मीटर में) शैफ्ट की न्यूनतम भुाि (मीटर में)
1. 10 मी. तक 1.2 0.9
2 12 मी. तक 2.8 1.2
3 18 मी. तक 4.0 1.5
4 24 मी. तक 5.4 1.8
5 30 मी. तक 8.0 2.4
6 30 मी. से अधधक 9.0 3.0

(i) यदि रसोई, वास योग्य कमरा, अध्ययन कक्ष की कोई भी एक भुाि (फ्लश, शौािलय और स्नानघर को र्छोडकर) सामने, पीछे व सार्ईड सैटबेक में नहीं खुलती है तो वह आन्तररक कोटष र्याडष मे खुल सकती है जसिकी न्यूनतम भुाि 3 मीटर होनी ािहिए। आन्तररक कोटष र्याडष का क्षेत्रफल भवन की ऊाँ ािई/कोटष र्याडष की भुाि के साथ लगती हुई उच्तिम दीवार की उाँ ािई का 1/5 भाग का वगष से कम नहीं होगा अथाषत यदि भवन की ऊं ािई यदि 30 मीटर हो तो कोटष र्याडष का क्षेत्रफल न्यूनतम 36 वगषमीटर होगा।

(ii) वाखणजज्यक, संस्थागत एवं स्टू र्डडयों आपाटषमेन्ट भवनों जनिमें स्नानघर, शौािलय, टायलेट के संवातन के ललए मेके ननकल वेंटिलेशन लसस्टम ककया ािना प्रस्ताववत होगा, वहााँ इनके वातायन के ललये संवातन शॉफ्ट में खुलने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

289 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

6.3 सीढियााँ (ीिना) व गललयारा (कॉरर्रडोर) (Stairs and Corridor):-

(i) ननकासी के सभी बबन्दु यथा बरामदों, दरवाोिं, सीढियों, सीढी का त्ला व ढिाई, खुराष (ढलान) आदि की ौिड़ाई व दूरी NBC के प्रावधानों के अनुसार होगी।

(ii) ललफ्ट के ािरों ओर सीढियां अनुज्ञेय नहीं होगी। (iii) सीढियों व गललयारा की न्यूनतम ौिड़ाई के मानदर्ण्ड ननम्न प्रकार से होंगे :-

ताललका-13

क्र.सं. उपयोग सीढियों की न्यूनतम ौिड़ाई (मीटर) गललयारा (Corridor) की न्यूनतम ौिड़ाई (मीटर)
1. स्वतन्त्र आवासीय भवन / ्यूलिेतस फ्लेट्स की आन्तररक सीढियां 1.0 1.0
2. अन्य आवासीय भवन 15 मीटर ऊाँ ािई तक 1.2 1.5
3. भूतल+2 मंजलि तक की दुकानें / शोरूम 1.2 1.5
4. बहुमंजलिा आवासीय भवन 1.5 1.5
5. वखणजज्यक एवं पयषटन इकाई व अन्य 1.5 1.5
6. संस्थागत भवन 1.5 1.5
7. लसनेमा हॉल, ऑर्डडटोररयम, धथयेटर, सभा भवन (Assembly Buildings) बेंतवेट हॉल (Banquet Hall) 2.0 2.0

6.4 ललफ्ट, एस्के लेटर एवं मैके ननकल कार ललफ्ट (Lift, Escalator and Mechanical Car Lift):-

(i) भवन के अन्तगषत उपलब्ध कराई गई ललफ्ट को आपात जस्थनत में बािव के ललये माध्यम के रूप में नहीं माना ाियेगा।

(ii) भवनों में ललफ्ट, एस्के लेटर एवं मैके ननकल कार ललफ्ट से संबंधधत मानदर्ण्ड भारतीय मानक संहिता (इजर्ण्डयन स्टेर्ण्र्डडष र्कोड) एवं राष्ीिय भवन ननमाषण संहिता के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

(iii) सभी उपयोगों के भवनों में ािर से अधधक मंजलि (स्टी्ट सहित) प्रस्ताववत / ननलमषत होने पर ललफ्ट का ननयमानुसार प्रावधान ककया ािना अननवायष होगा।

(iv) भवनों में प्रत्येक ललफ्ट में एआर्रडी (Automatic Rescue Device) लसस्टम का प्रावधान रखा ािना अननवाषय होगा।

6.5 बेसमेंट (Basement):-

(i) ववलभन्न क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों पर ननम्नानुसार बैसमेन्ट देय होंगेः-

भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल बैसमेन्ट की संख्या (अधधकतम)
15 व.मी. क्षेत्रफल से छोटे वाखणजज्यक भूखर्ण्डों -
1000 व.मी. तक समस्त उपयोगों के भूखर्ण्डों 01
1000 व. मी. या इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों 02
1500 व. मी. एवं उससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों 03
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 290

(ii) ताललका-1 व 5 में ननधाषररत सैटबेक र्छोडने के पश्ाित ् शेष भाग पर बेसमेंट का ननमाषण ककया ाि सके गा, ािहे भवन का ननमाषण ताललका में ननधाषररत सैटबैंक से अधधक सैटबैक र्छोडकर ककया गया हो।

(iii) यदि ककसी भूखर्ण्ड में पाश्वष व पीछे का सैटबेक 2 मीटर से कम हो एवं प्राथी सैटबेक रेखा तक तहखाना बनाना ािहता है तो ऐसी दशा में स्थानीय ननकाय के हित में क्षनतपूनतष बंध पत्र देना होगा।

(iv) 1000 व. मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों पर एक से अधधक बैसमेन्ट प्रस्ताववत करने पर प्रथम बैसमेन्ट को र्छोडकर अन्य बैसमेन्ट का उपयोग पाककंि ग हेतु ही ककया ािवेगा। प्रथम बेसमेंट को पाककंि ग के अलावा अन्य उपयोग में ललया ाि सके गा।

(v) 1000 व.मी. व इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों पर के वल पाककंि ग हेतु प्रस्ताववत ककये ािने पर Extended बेसमेन्ट अनुज्ञेय होगा। Extended बेसमेन्ट भूखर्ण्ड की सीमा रेखा से सड़कों की ओर 6.0 मीटर तथा अन्य दिशाओं की ओर न्यूनतम 3.0 मीटर र्छोड कर देय होगा।

(vi) प्रथम बेसमेन्ट को गैर पाककंि ग के उपयोग में ललये ािने पर Extended बेसमेन्ट उपरोततानुसार अनुज्ञेय ककया ाि सके गा एवं ऐसे Extended बेसमेन्ट के एररया में पाककंि ग एवं नीेि के बेसमेन्टों व भूतल पर आने-ािने के आवागमन हेतु रास्ता / रैम्प एवं भवन की सववषसेि अनुज्ञेय होंगी।

(vii) 2500 वगषमीटर या इससे अधधक क्षेत्रफल के व्यावसानयक / पयषटन इकाई /होटल/म्टीलिेतस/ग्रुप हाउलसंग / संस्थागत भूखर्ण्डों पर उपरोततानुसार बेसमेन्ट के अनतररतत एक लोअर ग्राउर्ण्ड फ्लोर (ोि आस-पास के भूलम तल से 2.0 मीटर से अधधक नीेि नहीं हो) अनुज्ञेय ककया ाि सके गा, जसिका व्यावसानयक / संस्थागत उपयोग ही अनुज्ञेय होगा। संपूणष भूखर्ण्ड क्षेत्र सड़क स्तर से ननम्न स्तर पर होने की जस्थनत में ऐसे लोअर ग्राउर्ण्ड पर आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञेय ककया ाि सके गा।

(viii) प्रत्येक बेसमेंट की ऊं ािई (फशष से छत के नीेि की सतह या भीतरी छत तक) न्यूनतम 2.75 मी. तथा अधधकतम 4.5 मी. अनुज्ञेय होगी, परन्तु बेसमेंट में मेके ननकल पाककंि ग का प्रावधान करने पर अधधकतम ऊाँ ािई 6.2 मीटर तक अनुज्ञेय की ाि सके गी।

(ix) यदि भवन की सीमाएं बेसमेंट की सीमा से लभन्न है तो भवन के बाहर जस्थत बेसमेंट की छत सड़क के स्तर से 1.20 मीटर से अधधक ऊं ीि नहीं बनाई ािवेगी।

(x) बहुमंजलिे भवनों में उच्तिर मंजलिों से पहु ंि और ननकास के ललये की गई मुख्य एवं वैकज्पक ंनिे का रास्ता दिया ाियेगा अथाषत ् ऊपरी मंजलिों के सीढियों से लभन्न व्यवस्था द्वारा बेसमेंट में पहु ललये प्रयुतत सीढियां सीधे ही बेसमेन्ट / लोअर ग्राउर्न्ड में नहीं ािवेंगी।

(xi) संस्थागत एवं वाखणजज्यक उपयोग हेतु लोअर ग्राउर्ण्ड फ्लोर व बेसमेंट फ्लोर में पाककंि ग के अलावा अन्य उपयोग प्रस्ताववत होने पर पयाषति ऐसे ननकास के रास्ते बनाये ाियेगें की उनमें 15 मीटर से अधधक न लिना र्पडे। यदि अजग्नश्मनों के प्रावधान यथा fully sprinkled ककया गया हो तो ननकास रास्ते इस तरह से बनाये ाियेंगे कक उनमें 22.5 मी. से अधधक नहीं लिना र्पडे।

(xii) बेसमेन्ट पाककंि ग फ्लोर में प्रवेश/ननकासी की समुधति व्यवस्था नेशनल बबर्ज्डंग र्कोड (NBC) के प्रावधान के अनुसार ककया ािना अननवायष होगा।

(xiii) बेसमेंट को ज्वलनशील पदाथष या हाननकारक माल के भर्ण्डार हेतु या अन्य कोई गनतववधध ोि कक भवन में रहने वालों के ललये पररसंकट मय या हाननकारक हो, ऐसे ककसी उपयोग में नहीं ललया ाि सके गा।

291 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(xiv) बेसमेंट में पयाषति वातायन एवं रोशनी की व्यवस्था सुननजश्ति करनी होगी। 6.6 जलिंथ (Plinth):-

(i) भवन की कु सी (Plinth) की ऊाँ ािई भूखर्ण्ड के सामने जस्थत र्सडक से न्यूनतम 0.45 मीटर होगी। भूखर्ण्ड के साथ एक से अधधक र्सडकें लगती हुई हो तो सक्षम अधधकारी द्वारा ककसी भी एक र्सडक से कु सी की ऊाँ ािई न्यूनतम 0.45 मीटर रखी ाि सके गी। भूखर्ण्ड के अन्दर आतंररक र्सडक (राईवे-वे) प्रस्ताववत होने पर राईवे-वे लेवल से जलिन्थ न्यूनतम 0.15 मीटर अनुज्ञेय ककया ाि सके गा।

(ii) जलिंथ की अधधकतम ऊाँ ािई 1.2 मी. अनुज्ञेय होगी। बहुमंजलिा भवनों में इससे अधधक ऊाँ ािई का जलिंथ प्रस्ताववत ककये ािने पर जलिंथ की अनतररतत ऊाँ ािई भवन की कु ल ऊाँ ािई की गणना में सजम्मललत होगी।

6.7 जस्ट्ट फ्लोर (Stilt Floor) :-

(i) ककसी भूखर्ण्ड में सैटबेक छोड़कर शेष बेि भाग पर के वल पाककंि ग हेतु जस्ट्ट ननलमषत ककया ाि सके गा, परन्तु जस्ट्ट के ऊपर ननमाषण करते समय अधधकतम आच्छादित क्षेत्र की सीमा से अधधक के भाग पर लेर्ण्डस्के प के रूप में ववकलसत ककया ािना होगा।

(ii) जस्ट्ट एवं बेसमेंट व अन्य मंजलिों पर प्रस्ताववत पाककंि ग फ्लोर का न्यूनतम 70 प्रनतशत क्षेत्र पाककंि ग के उपयोग में ललया ािना अननवाषय होगा। शेष 30 प्रनतशत क्षेत्रफल अन्य उपयोग यथा स्वागत कक्ष, सलमनत का कायाषलय व ननवासकताषओं के ललये सामुदानयक सुववधाएाँ, सववषसेि, व्यवसानयक उपयोग (के वल जस्ट्ट फ्लोर पर) में ललया ाि सके गा।

(iii) 1000 व.मी. तक के भूखर्ण्ड अथवा ऐसे भूखर्ण्ड ोि कक 18 मी. से कम ौिर्डी सड़क पर जस्थत हो पर स्टी्ट फ्लोर ताललका-1 में उ्लेखखत मंजलिों के अनतररतत देय होगा, जसिकी अधधकतम ऊाँ ािई 3.5 मीटर अनुज्ञेय होगी।

(iv) बहुमंजलिा भवनों में स्टी्ट फ्लोर की ऊाँ ािई 3.5 मी. से अधधक प्रस्ताववत ककये ािने पर जस्ट्ट की अनतररतत ऊाँ ािई भवन की कु ल ऊाँ ािई की गणना में सजम्मललत होगी।

6.8 रेम्प (Ramp) :

ंनिे हेतु रेम्प / सीढियां ककसी भी अवस्था में सड़क के मागाषधधकार में (i) सड़क से भवन/भूखर्ण्ड तक पहु

अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ii) बैसमेन्ट एवं ऊपरी मंजलिों पर पाककंि ग फ्लोर में वाहनों के आने-ािने हेतु प्रस्ताववत रैम्प का ढाल 1: 8 ंनिे के ललये रेम्प की ढाल ज्यादा भी हो सकती है।

से अधधक नहीं होगा, परन्तु 1 मी. की ऊं ािई तक पहु

(iii) वाहनों हेतु रैम्प आने व ािने के ललए अलग-अलग होने पर न्यूनतम ौिर्डाई 3.60 मीटर एवं आने-ािने के ललए एक ही होने पर न्यूनतम ौिर्डाई 6 मीटर रखनी होगी।

(iv) बहुमंजलिा भवनों में सैटबैक में बेसमेंट हेतु रैम्प प्रस्ताववत करने पर यह आवश्यक रूप से सुननजश्ति ककया ािना होगा कक अजग्नशमन वाहनों के पररसंरिण हेतु गललयारा न्यूनतम 6.0 मी. स्पष्ट उपलब्ध हो। यदि 6.0 मीटर ौिर्डा रेम्प सैटबैक में बनाया ािता है, ोि कक ककसी भी तरह से ढका हुआ ना हो एवं प्रवेश व बाहर (Entry/Exit) ािने हेतु बबना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अजग्नश्मन वाहन के आवागमन हेतु गललयारा माना ाि सकता है।

(v) के वल दोपहिया वाहनो हेतु रैम्प प्रस्ताववत होने पर, आने व ािने के ललए अलग-अलग होने पर रेम्प की न्यूनतम ौिर्डाई 2.0 मीटर एवं आने ािने के ललए एक ही होने पर रेम्प की न्यूनतम ौिर्डाई 3.0 मीटर रखनी आवश्यक होगी।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 292

(vi) 500 व.मी. तक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों के बेसमेन्ट का तल स्तर र्सडक स्तर से अधधकतम 2.0 मी. नीेि होने एवं भवन में अधधकतम 7 ौिपहिया वाहनों की पाककंि ग प्रस्ताववत होने पर न्यूनतम 3.60 मी. ौिर्डा (आने ािने हेतु) एवं 7 ौिपहिया वाहनों से अधधक एवं अधधकतम 10 ौिपहिया वाहनों की पाककंि ग होने पर 4.50 मी. ौिर्डा (आने ािने हेतु) तथा ढलान 1: 8 का एक रैम्प उपलब्ध करवाना होगा। उपरोततानुसार ौिपहिया वाहनों से अधधक पाककंि ग होने एवं 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों के बेसमेन्ट में पाककंि ग हेतु ववननयम-6.13(iv) के अनुसार पालना की ािनी होगी।

6.9 गैराि (Garrage) :-

(i) पाश्वष सैटबेक में के वल एक ननीि गैराि उन ररहायशी भूखर्ण्डों में अनुज्ञेय होगा, हिां यह सैटबेक न्यूनतम 3 मीटर हो। गैराि का अधधकतम क्षेत्रफल 20 व.मी. होगा। गैराि आच्छादित क्षेत्रफल व बी.ए.आर. की गणना में शालमल होगा। गैराि का ननमाषण भूखर्ण्ड की वपछली सीमा से 9 मीटर के भीतर ककया ाि सकता है। गैराि के ऊपर के वल प्रथम तल पर उतने ही क्षेत्र का ननमाषण ककया ाि सकता है, ोि कक बी.ए.आर में शालमल ककया ाियेगा। जनि भूखर्ण्डों में जस्ट्ट फ्लोर प्रस्ताववत हो वहााँ गैराि देय नहीं होगा।

(ii) उपववभाजति आवासीय भूखर्ण्डों में यदि पाश्वष सैटबेक 3.0 मी. या उससे अधधक है तो ऐसे प्रत्येक भूखर्ण्ड में एक गैराि उपरोतत वखणषत शतों के पूणष होने पर दिया ाि सकता है।

6.10 पोषि (Porch/Portico) :-

(i) के न्टीललवर / खम्बों पर ननलमषत पोषि सार्इड सैटबेक व अग्र सैटबेक में देय होगा। अग्र सैटबेक में पोषि तभी देय होगा बि अग्र सैटबेक 6.0 मी. या उससे अधधक हो तथा सार्इड सैटबेक में पोषि तभी देय होगा बि सार्इड सैटबेक न्यूनतम 3 मी. हो। पोषि के ऊपर ककसी भी प्रकार का ननमाषण देय नहीं होगा। सभी प्रकार के भवनों में हिााँ एक से अधधक बबर्ज्डंग टॉवर प्रस्ताववत हों, वहााँ प्रत्यके टॉवर में एक पोषि देय होगा।

(ii) ककसी ओर का सैटबेक 6.0 मीटर तक होने पर पोषि की अधधकतम ौिर्डाई 3.0 मीटर देय होगी। सैटबेक 6.0 मीटर से अधधक होने पर पोषि की ौिर्डाई सैटबेक दूरी का 50 प्रनतशत तक देय होगी। के वल होटल एवं संस्थाननक भवनों में पोषि की ौिड़ाई सैटबैक की सीमा अथाषत भूखर्ण्ड की बाउण्री तक अनुज्ञेय ककया ाि सके गा।

(iii) पोषि की लम्बाई संबंधधत बबर्ज्डंग ब्लॉक की उस दिशा की लम्बाई के अधधकतम 1/2 लम्बाई के बराबर देय होगी।

(iv) गैर आवासीय भवनों में एक से अधधक पोषि भी अनुज्ञेय ककये ाि सकें गे। (v) सैटबैक क्षेत्र में पोषि प्रस्ताववत होने पर उस पर ककसी प्रकार का ननमाषण अनुज्ञेय नही होगा। 6.11 बालकनी (Balcony) :-

(i) प्रोेितटे् बालकनी सैटबैक क्षेत्र में ननम्नानुसार देय होगीः-

सैटबैक बालकनी कीर् ौिडाई
4.50 मीटर से कम सैटबेक की दूरी की 1/3 अथवा 1.2 मी. ोि भी कम हो
4.50 मीटर व इससे अधधक एवं 12 मीटर से कम 1.5 मीटर
12 मीटर या इससे अधधक 1.8 मीटर
293 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(ii) बालकनी की ौिड़ाई (उपरोतत से ज्यादा) भवन रेखा से अन्दर की तरफ (अथाषत ् भवन की तरफ) बढाई ाि सकती है।

(iii) बहुमंजलिे भवनो मे बॉलकनी भूलम तल से 4.50 मीटर से उपर ही देय होगी, लेककन यदि बहुमंजलिे भवनों में बॉलकनी अजग्नशमन वाहन के संािलन हेतु 6.0 मीटर ौिर्डा गललयारा के उपरांत प्रस्ताववत की ािती है तो 4.50 मीटर की ऊाँ ािई की बाध्यता नहीं होगी।

(iv) यदि भवन में ककसी तरफ का सैटबैक 4.50 मी. व इससे अधधक हो तो उस तरफ बालकनी क्षेत्र को भवन के अन्दर / कमरों के अन्दर शालमल ककया ाि सकता है।

6.12 अनुज्ञेय प्रक्षेप (Permissible Projection) :- (i) छज्ाि, जसिकी ौिड़ाई 0.6 मी. या सैटबेक दूरी का एक-नतहाई ोि भी कम हो तथा भूलम तल से 2.1 मी. से कम की ऊं ािई पर न हो।

(ii) सीढी का मध्यवती हिराव (लेर्डडंग) ोि कक ौिर्डाई में 1.0 मी. या सैटबेक दूरी का एक-नतहाई, ोि भी कम हो एवं भूलम तल से 2.4 मी. से कम की ऊाँ ािई पर न हो। इसे ािली या धग्रल से ढका ाि सकता है।

(iii) प्रोेितर्टेड अलमारी, ोि कक प्रत्येक ररहायशी कमरे पर 2.0 मी. लम्बाई एवं 0.6 मी. ौिर्डाई की हो।

(iv) बालकनी, ववननयम-6.11 के प्रावधान अनुसार होगी। (v) उपरोतत प्रोेितशन बहुमंजलिे भवनो मे भूलम तल से कम से कम 4.50 मीटर की ऊाँ ािई के उपरांत ही देय होंगे। यदि बहुमंजलिे भवन में अजग्नशमन वाहन के संािलन हेतु 6.0 मीटर ौिर्डा गललयारा उतत प्रोेितशन के उपरांत प्रस्ताववत ककया ािता है तो 4.50 मीटर की ऊाँ ािई की बाध्यता नहीं होगी।

6.13 कॉनषर/मोड़ (नुतकड़) पर जस्थत भूखर्ण्डों हेतु प्रावधान- (i) कोने के भूखर्ण्ड में सीमालभती / दीवार की ऊं ािई सड़क के मोड़ पर, मोड़ से सामने और पाश्वष में दोनों ओर 5 मी. की लम्बाई में 0.75 मी. तक सीलमत रहेगी और शेष ऊं ािई रेललंग लगाकर पूरी का ाि सके गी।

(ii) सड़क पर खतरनाक अथवा असुववधानिक मोड़ (नुतकड़) होने पर स्थानीय ननकाय को नुतकड़ के भवन के स्वामी को यह ननदेश देने का अधधकार होगा कक वह भवन के नुतकड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे, ैिसा कक स्थानीय ननकाय द्वारा ीिक समझा ािवें।

(iii) 18 मी. व इससे अधधक ौिर्डी सड़कों के कॉनषर पर जस्थत भूखर्ण्ड की भुािओं की लम्बाई कॉनषर से 15 मी. से कम होने पर प्रवेश एवं ननकास द्वार यथासम्भव भूखर्ण्ड के अजन्तम ववपरीत छोर पर दिया ािना होगा। र्बडे भूखर्ण्डों पर हिां भूखर्ण्ड की भुािओं की लम्बाई कॉनषर से 15 मी. से अधधक हो उनमें कॉनषर में गोलाई (Radius) के पश्ाित ् न्यूनतम 15 मी. की दूरी र्छोडने के पश्ाित ् ही प्रवेश एवं ननकास द्वार एवं सड़क से सीधे पाककंि ग अनुज्ञेय की ाि सके गी।

(iv) कॉनषर के भूखर्ण्डों में भवन मानधत्रि अनुमोदन करते समय ननम्न दलशषत मानधत्रि अनुसार यातायात की दृजष्ट से गोलाई (Radius) काटते हुए भवन मानधत्रि अनुमोदित ककये ािने होंगे।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 294

(v) कॉनषर के भूखर्ण्डों में गोलाई (Radius) पर बाउण्रीवॉल 0.75 मी. ऊाँ ािई तक सीलमत रखी ािनी होगी एवं शेष ऊं ािई रेललंग लगाकर पूरी की ाि सके गी।

6.14 पाककंि ग सुववधा :- (i) ववलभन्न प्रस्ताववत उपयोगों हेतु पाककंि ग मानदर्ण्ड ननम्न ताललका-8 के अनुसार होगें।

ताललका-16

ववलभन्न उपयोग के भवनों हेतु पाककंि ग की आवश्यकताएं

क्र.सं . उपयोग (ैिसा अनुसूीि-1 में वखणषत है) ई.सी.यू. की आवश्यकता (ECU प्रनत वगषमीटर गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र पर) आगन्तुक पाककंि ग
1. आवासीय उपयोग
(i) स्वंतत्र आवास / हॉस्टल 1 ECU/115 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र -
(ii) बहु-आवास इकाई/फ्लेट्स / ग्रुप हाउलसंग / ररटायषमेन्ट हॉम्स 1 ECU / 115 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र 1 कार एवं परन्तु न्यूनतम अधधकतम 3 कार प्रनत आवासीय इकाई दिया ािना आवश्यक होगी अथाषत ् 50 फ्लेटस प्रस्ताववत होने पर अधधकतम 150 ईसीयू ही आवश्यक होंगे। 10 प्रनतशत
(iii) स्टु र्डडयों अपाटषमेन्ट 1 ECU/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र 10 प्रनतशत
(iv) मुख्यमंत्री निआवास योनिा पॉललसी अनुसार
2- वाखणजज्यक उपयोग
(i) दुकाने/व्यवसानयक पररसर/रूफ टॉप र ेस्टोरेन्ट/गेस्ट हाउस 1 ECU/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र 50 प्रनतशत
(ii) लसनेमा/ म्टीलिेतस/लसनेलिेतस / ऑर्डडटोररयम ;e 1 ईसीयू प्रनत 10 सीट्स -
3- पयषटन ईकाई
(i) होटल/मोटल/ररसोटष 1 ECU/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र 10 प्रनतशत
4- संस्थागत -
(i) शैक्षखणक/सामाजकि/सास्कृ नत धालमषक संस्थान सरकारी एवं र्अद्षसरकारी कायाषलय 1 ECU/115 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र 25 प्रनतशत
(ii) धकिकत्सा संस्थान (मेर्डडकल कॉलेि, नलसंिग कॉले ि/ प्रलशक्षण संस्थान, हॉजस्पटल, र्डडस्पेसरी एवं अन्य धकिकत्सा सम्बन्धी संस्थाएाँ) 1 ECU/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र 50 प्रनतशत
(iii) कोधंिग सेन्टर 1 ECU/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र (न्यूनतम 25 प्रनतशत कार शेष स्कु टर) 50 प्रनतशत
5- सभा भवन
(i) समुदानयक/बैंतवेट हॉल/कनवेशन सेन्टर 1 ईसीयू 50 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र 10 प्रनतशत
6- आमोद-प्रमोद
(i) स्टेर्डडयम 1 ईसीयू/50 सीट्स -
(ii) स्पोट्षस कॉम्पलेतस / ररकक्रएशनल 1 ईसीयू/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र -
तलब
(iii) एम्यूमिेन्ट पाकष 1 ईसीयू 500 वगषमीटर मूखर्ण्ड क्षेत्र -
7- औद्योधगक
(i) सामान्य उद्योग RIICO के प्रावधानुसार 10 प्रनतशत
8. वेयर हाउस / गोदाम
क ृ वष आधाररत /सामान्य वेयर हाउस / गैस गोदाम 1 ECU/75 गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र -
नोट 1 ECU=1 कार / एम्बुलेन्स 1 ECU = 3 स्कू टर 3 ECU=1 बस/कि
295 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 296

(ii) ववलभन्न वाहनों के ललये पाककंि ग का स्थान ननम्न प्रकार होगा ककन्तु इसमें वाहन के आवागमन (Circulation) का क्षेत्र शालमल नहीं है। पाककंि ग हेतु ननम्नानुसार क्षेत्र वाहनों हेतु रखा ािना अननवायष होगा :-

क्र.सं. वाहन का प्रकार पाककंि ग का आकार
1 कार 2.50 मीटर × 5.0 मीटर
2 दुपहिया ओटो / स्कू टर 1.0 मीटर × 2.0 मीटर
3 बस पाककंि ग 3 मीटर × 8 मीटर

(iii) पाककंि ग ऑपन एररया, बेसमेंट, जस्ट्ट, भूतल व भवन के अन्य ककसी भी तल पर अनुज्ञेय होगी। (iv) बेसमेंट, स्टी्ट या भवन की अन्य ककसी भी मंजलि पर जस्थत ककसी भी तल को पाककंि ग फ्लोर तभी माना ािवेगा बिकक उस तल का न्यूनतम 70 प्रनतशत क्षेत्र के वल पाककंि ग व पाककंि ग हेतु आवागमन, लसढियों, ललफ्ट व सकु ष लेशन आदि के उपयोग में प्रस्ताववत होगा, शेष अधधकतम 30 प्रनतशत क्षेत्र भवन में अनुज्ञेय सववषसेि, अनुज्ञेय सामुदानयक सुववधाओं व जस्ट्ट पर अनुज्ञेय व्यवसानयक गनतववधधयों के रूप में ललया ाि सके गा। इस प्रकार के पाककष ग फ्लोर ववननमय-4.14 (viii) के अनुसार बी.ए.आर. की गणना से मुतत होंगे।

(v) स्वतंत्र आवास एव फामष हाउस/पयाषवरण मैत्री आवास को र्छोडकर अन्य समस्त प्रकार के आवासीय एवं अन्य उपयोगों के भवनों में कु ल आवश्यक पाककंि ग / E.C.U. का न्यूनतम 10 प्रनतशत EV Charging Facility हेतु आरक्षक्षत ककया ािना आवश्यक होगा।

(vi) 90 वगषमीटर तक के स्वतंत्र आवासीय भूखर्ण्डों में प्रनत आवासीय इकाई एक स्कू टर पाककंि ग देना अननवायष होगा। 90 वगषमीटर से अधधक 225 वगषमीटर तक के स्वतंत्र आवासीय भूखर्ण्डों में न्यूनतम एक कार पाककंि ग प्रनत आवासीय इकाई दिया ािना अननवायष होगा। 225 वगषमीटर से बड़े भूखर्ण्डों में ताललका 16 के अनुसार297 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) पाककंि ग का प्रावधान ककया ािना आवश्यक होगा। स्वतंत्र आवासीय भूखर्ण्डों में आगन्तुक पाककंि ग का प्रावधान ककया ािना आवश्यक नहीं होगा।

(vii) स्वतंत्र आवास के भूखर्ण्डों में एक के पीछे एक कार पाककंि ग अनुज्ञेय होगी। बहु आवास इकाई/फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग के प्रकरणों में पाककंि ग हेतु प्रस्ताववत बेसमेन्ट / स्टी्ट फ्लोर/अन्य पाककंि ग फ्लोर) में एक के पीछे एक कार पाककंि ग अनुज्ञेय की ाि सके गी बशते संपूणष योनिा का कु ल पाककंि ग की संख्या योनिा/भवन में प्रस्ताववत कु ल फ्लेट्स की संख्या से अधधक हो तथा ऐसी बेक टू बेक पाककंि ग को एक ही पलेट धारक के ललये आरक्षक्षत ककया ाियेगा। आगन्तुक पाककंि ग अनुज्ञेय नहीं की ािवेगी।

(viii) स्कू ल, कॉलेि व अन्य शैक्षखणक संस्थानों में कु ल ई.सी.यू. का कार पाककंि ग हेतु ननधाषररत ई.सी.यू. 75 प्रनतशत में से न्यूनतम 25 प्रनतशत बस पाककंि ग हेतु रखा ािवेगा।

(ix) वेयर हाउस/गोदाम में कु ल आवश्यक पाककंि ग का न्यूनतम 50 प्रनतशत पाककंि ग कि पाककंि ग, 25 प्रनतशत कार पाककंि ग एवं शेष 25 प्रनतशत स्कू टर पाककंि ग रखा ािना आवश्यक होगा। शेष उपयोगों में पाककंि ग सुववधा उपलब्ध कराते हुए कु ल ई.सी.यू. का न्यूनतम 75 प्रनतशत कार पाककंि ग के ललए ही ननधाषररत होगा तथा 25 प्रनतशत स्कू टर पाककंि ग के ललए रखा ाि सके गा।

(x) वाहनों के आवागमन हेतु अथवा प्रवेश व ननकास पृथक-पृथक होने पर न्यूनतम 3.60 मीटर र्सडक/रास्ता/गललयारा र्छोडा ािना होगा।

(xi) एक तरफा पाककंि ग का प्रावधान होने पर न्यूनतम 4.50 मीटर र्सडक/रास्ता/गललयारा एवं दोनों ओर पाककंि ग का प्रावधान होने पर अथवा प्रवेश व ननकास एक ही होने पर न्यूनतम 5.5 मीटर र्सडक/रास्ता/गललयारा का प्रावधान अननवायष होगा।

(xii) दुपहिया वाहनों के आवागमन हेतु एकतरफा पाककंि ग का प्रावधान होने पर व प्रवेश एवं ननकास पृथक-पृथक होने पर न्यूनतम 1.50 मीटर र्सडक/रास्ता/गललयारा एवं दोनों ओर दुपहिया वाहनों की पाककंि ग का प्रावधान होने पर अथवा प्रवेश व ननकास एक ही होने पर न्यूनतम 2.0 मीटर र्सडक/रास्ता/गललयारा का प्रावधान अननवायष होगा।

(xiii) बहुमंजलिा भवनों के भूखर्ण्ड पर एक से अधधक पाककंि ग फ्लोर अनुज्ञेय होगें। ऐसे पाककंि ग फ्लोरस में पाककंि ग हेतु आरक्षक्षत मंजलिों के उपर पलेट्स/वाखणजज्यक /संस्थाननक भू-उपयोग (ैिसा कक अनुज्ञेय उपयोग हो) अनुज्ञेय ककया ाि सके गा।

(xiv) के वल पाककंि ग हेतु अलग से टावर का ननमाषण अनुज्ञेय ककया ाि सके गा, जसिके ललए 10 प्रनतशत अनतररतत आच्छादन ताललका-1 में अनुज्ञेय आच्छादन से अनतररतत देय होगा, लेककन उपरोतत अनतररतत आच्छादन ननधाषररत सैटबैंक के अंदर ही देय होगा। उतत पाककंि ग टावर की ऊं ािई भवन की प्रस्ताववत ऊाँ ािई से अधधक नहीं होगी।

(xv) भूखर्ण्डों पर एक से अधधक पाककंि ग फ्लोर प्रस्ताववत ककये ाि सकते है। भवन में भू-तल से ऊपर की मंजलिों पर पाककंि ग फ्लोर प्रस्ताववत ककये ािने पर पाककंि ग फ्लोर पर वाहनों के आवागमन हेतु रैम्प अथवा कार ललफ्ट का प्रावधान ककया ािना अननवायष होगा। कार ललफ्ट प्रस्ताववत ककये ािने पर ऊपर की मंजलिों पर प्रस्ताववत कु ल ईसीयू के अनुसार 50 ईसीयू तक न्यूनतम 2 कार ललपट तथा 50 ईसीयू से अधधक प्रत्येक 25 ईसीयू या उसके भाग पर एक अनतररतत कार ललफ्ट का प्रावधान ककया ािना आवश्यक होगा।

(xvi) पलैट्स एवं ग्रुप हाउलसंग के भूखर्ण्डों में खुले में प्रस्ताववत पाककंि ग के ऊपर धूप एवं वषाष के पानी के बािव हेतु अस्थाई कै न्टीलीवर (Cantilever) पाककंि ग र्शैड सक्षम अधधकारी द्वारा अनुज्ञेय ककये ाि सकें गे, बशते अजग्नशमन के आवागमन में बाधा न हो। उतत पाककंि ग र्शैड की अधधकतम ौिड़ाई 5.0 मीटर होगी।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 298

(xvii) वाखणजज्यक एवं संस्थागत भूखर्ण्डों में न्यूनतम 12 मीटर ौिर्डी र्सडक की तरफ से भूखर्ण्ड के सैटबेक क्षेत्र में पाककंि ग अनुज्ञेय की ाि सके गी बशते उतत र्सडक से लगती हुए ािर दीवारी ननमाषण प्रस्ताववत नहीं हो। (xviii) रैम्प के नीेि भी पाककंि ग का प्रावधान ककया ाि सके गा। बशते फ्लोर से स्पष्ट ऊाँ ािई 22 मीटर उपलब्ध हो।

(xix) मैके ननकल पाककंि ग 1000 वगषमीटर से अधधक क्षेत्रफल के गैर आवासीय भूखर्ण्डों पर ही देय होगी। वाखणजज्यक एवं संस्थागत भूखर्ण्डों में अधधकतम 50 प्रनतशत पाककंि ग मैके ननकल पाककंि ग के रूप में अनुज्ञेय की ाि सके गी। वाखणजज्यक भूखर्ण्डों में अग्र सैटबैंक के अनतररतत क्षेत्र में भवन की ओर मेके ननकल पाककंि ग अनुज्ञेय की ाि सके गी, बशते बहुमंजलिे भवनों में ननयमानुसार अजग्नशमन वाहन के आवागमन हेतु ननयमानुसार अपेक्षक्षत न्यूनतम 6.0 मीटर ौिर्डाई का अजग्नश्मन वाहन हेतु गललयारा भूखर्ण्ड की सीमा में ही प्रस्ताववत ककया गया हो। सैटबेक में मैके ननकल पाककंि ग के वल भवन रेखा के साथ-साथ अथाषत भवन से लगते हुए ही अनुज्ञेय होगी। भूखर्ण्ड की ािर दीवारी के साथ लगते हुए मैके ननकल पाककंि ग अनुज्ञेय नहीं होगी।

(xx) आगन्तुक पाककंि ग सामान्यतया भूतल पर खुले क्षेत्र/जस्ट्ट फ्लोर में प्रस्ताववत की ािवेगी लेककन यदि समुधति उपलब्धता नहीं होने पर भवन मानधत्रि सलमनत/सक्षम अधधकारी द्वारा आगन्तुक पाककंि ग प्रथम बेसमेंट या अन्य पाककंि ग फ्लोर पर भी अनुज्ञेय की ाि सके गी।

(xxi) आगन्तुक पाककंि ग हेतु ननधाषररत क्षेत्र को मानधत्रि पर स्पष्ट रूप से धजिन्हत ककया ाियेगा। आगन्तुक पाककंि ग यथा सम्भव भूखर्ण्ड के प्रवेश द्वार के ननकट तथा प्रस्ताववत भवन इकाइयों के समीप प्रस्ताववत की ािनी ािहिए।

ष लेशन लिान आवेदक द्वारा प्रस्तुत ककया ािना (xxii) पाककंि ग हेतु उपरोतत प्रावधानों को दशाषत हुए पाककंि ग व सकु

आवश्यक होगा।

(xxiii) भूखर्ण्ड में पाककंि ग के ललए आरक्षक्षत क्षेत्र अलग से धजिन्हत ककये ािवेगा एवं उतत पाककंि ग क्षेत्र दशाषते हुए भूखर्ण्ड का साइंट लिान भूखर्ण्ड के सभी प्रवेश द्वारों के समीप उपयुतत साइि का पनिीय र्बोडष लगाया ािना अननवायष होगा। आगन्तुक पाककंि ग हेतु आरक्षक्षत स्थल को पृथक से दशाषना होगा।

(xxiv) ववकासकताष द्वारा आवासीय/वखणजज्यक भवनों में उपलब्ध कराई गई ववलभन्न इकाईयों अथाषत ् फ्लेट/दुकान/कायाषलय के क्रे ताओं को पाककंि ग क्षेत्र पाककंि ग प्रयोनि हेतु आरक्षक्षत ककया ाि सके गा। इस बाबत सेर्लर्डीड/एग्रीमेन्ट में प्रावधान को शालमल करते हुए स्पष्ट उ्लेख ककया ािवेगा।

(xxv) आगन्तुक पाककंि ग क्षेत्र मानधत्रि मे स्पष्टतया दशाषया ािकर वेलफे यर सोसायटी को रख-रखाव हेतु हस्तांतररत ककया ाियेगा।

(xxvi) भवन ननमाषता/उपयोगकताष द्वारा मौके पर पाककंि ग के अलावा अन्य उपयोग पाए ािने पर स्थानीय ननकाय बबना ककसी सूनिा के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हािष खािष संबंधधत व्यजतत जसिने पाककंि ग के अलावा अन्य उपयोग ककया है. से वसूला ािवेगा।

(xxvii) आवेदक / ववकासकताष से पाककंि ग के संबंध में ननम्न आशय का अर्ण्डरटेककं ग/ शपथ पत्र भवन मानधत्रि स्वीकृ नत के समय ललया ािना होगा-

• प्रस्ताववत मानधत्रिों में बेसमेंट, जस्ट्ट, भवन के ककसी भी तल पर एवं खुले क्षेत्र में जसि भाग को पाककंि ग के उपयोग में दशाषया गया है उसे के वल पाककंि ग हेतु उपयोग में ललया ाियेगा।

• पाककंि ग के क्षेत्र का अन्य उपयोग करने पर स्थानीय ननकाय द्वारा र्तोडर्फोड के ललए हािष-खािष वसूला ाि सके गा, ोि कक प्राथी को स्वीकार होगा।

7. भवन ननमाषण हेतु आवश्यक सववषसेि 7.1 लि सेवाएाँ (Water Service) -299 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भवन में लि संबंधी आवश्यकताएाँ एवं ववलभन्न व्यवस्थायें राष्ीिय भवन संहिता (NBC) के अनुरूप की ािनी होगी।

7.2 ववद्युत सेवाएं (Electric Service):- (i) भवन में ववद्युत आवश्यकताओं की पूनतष हेतु संबंधधत ववद्युत ववतरण एेिन्सी के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान रखे ािने एवं रास्थिान ऊािष संरक्षण भवन संहिता एवं रास्थिान ऊािष संरक्षण भवन संहिता ननयम, 2023 (RECBC) एवं समय-समय पर संशोधधत प्रावधानों की अनुपालना की समस्त जम्मिेदारी ननमाषणकताष/ववकासकताष की होगी, जसि हेतु आवेदक से शपथ पत्र ललया ािना आवश्यक होगा।

(ii) रास्थिान ऊािष संरक्षण भवन संहिता के ननधाषररत प्रावधानों का उ्लंघन होने पर ऊािष संरक्षण अधधननयम के लागू प्रावधानों के अन्तगषत संबंधधत ववभाग द्वारा कायषवाही की ाि सके गी।

7.3 इलेजतकि लाइन से दूरी :- (1) 11 के वी से कम की ववद्युत लाइन पर भवन की संरनिा एवं बालकनी छज्ेि की ववद्युत्त लाइन से न्यूनतम Horizontal Clearance Distance 1.2 मी. रखा ािना आवश्यक

होगा। (ii) आच्छादित क्षेत्र की पररसीमाओं, भवन की संरनिा एवं बालकनी छज्ेि से ओवर र्हैड इलेजतकि सलिाई लाइन के बीि ननम्नानुसार न्यूनतम दूरी आवश्यक रहेगी:-

Voltage Level Line Width Horizontal Clearance from the Outermost Conductor on either side Safe EVH line Corridor (Minimum Safety Corridor) ROW of the line Vertical Ground Clearance from the Lowest Conductor
11 KV 1.1 M 1.2 M 3.5 M - 6.1 M
33 KV 1.6 M 2.0 M 5.6 M - 6.1 M
132 KV 8.0 M 2.9 M 13.8 M 27.0 M 6.1 M
220 KV 11.0 M 3.8 M 18.6 M 35.0 M 7.0 M
440 KV 22.0 M 5.6 M 33.2 M 52.0 M 8.04 M

नोट- यह दूरी समय-समय पर इजर्ण्डयन इलेजतलिसटी र्कोड के अन्तगषत ननधाषररत ककये गये मानदर्ण्डों के अध्यधीन होगी।

(iii) न्यूनतम सेफ्टी कॉरर्रडोर को "No Construction Zone" दशाषया ािना आवश्यक होगा। (iv) 33 xv तक की ववद्युत लाइन पर न्यूनतम सेफ्टी कॉरर्रडोर में र्रोड, पाथ-वे. हॉर्डडंिग, साइनेि, लिानटेशन आदि अनुज्ञेय नहीं होगें।

(v) 132 KV व इससे अधधक की ववद्युत लाइन के न्यूनतम सेपटी कॉरर्रडोर एवं ROW के मध्य रोड़, सववषस र्रोड, पाककंि ग, पेड़ एवं पौधे (अधधकतम ऊाँ ािई 30 मीटर) अनुज्ञेय ककये ाि सके गें।

(vi) न्यूनतम सेपटी कॉरर्रडोर को सड़क का र्मीडीयन / र्डडवार्ईडर माना ािवेगा एवं सेफ्टी कॉरर्रडोर के दोनों ओर की सड़क की ौिर्डाई (न्यूनतम 9 मी) को सजम्मललत करते हुए सड़क मागाषधधकार के आधार पर भवनों की उाँ ािई एवं अन्य मापदर्ण्ड ननधाषररत ककये ाि सकें गे। अगर न्यूनतम सेफ्टी कॉरर्रडोर को क्रॉस करते हुए सड़क प्रस्ताववत की ािनी हो तो उपरोतत ताललका में वखणषत Vertical Ground Clearance को रखा ािना आवश्यक होगा। इसकी सुननजश्तिा ककये ािने हेतु आवेदक से शपथ पत्र ललया ािना अननवायष होगा।

7.4 सैजटिक टैंक (Septic Tank) -

सभी मल-लि ननकासी स्थानीय ननकाय के मल लि व्यवस्था की लाईनों से ुिड़े हुए होंगे। हिााँ इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है यहााँ भूलमगत सैजटिक टेक/सोक-वपट भूखर्ण्ड के अन्दर देने की व्यवस्था करनी होगी। नलकारी एवं लि, मल ननकास सेवायें राष्ीिय भवन ननमाषण संहिता के उपबंधों के अनुरूप होंगी।

7.5 अपलशष्ट लि का शुर्वद्करण एवं ररसाईककलींग (WTP)भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 300 (i) 2500 वगष मीटर तथा उससे बड़े भूखर्ण्डों में स्नानागार तथा रसोई के अपलशष्ट लि (Waste Water) के र्शुद्ीकरण एवं रीसाईककलींग की व्यवस्था करनी होगी इसमें टॉयलेट से ननकलने वाला लि शालमल नहीं होगा।

(ii) टॉयलेट में उपयोग ली ािने वाली वॉटर तलोेिट में ्यूल फ्लश बटन वाले लसस्टनष ही अनुमत होगें। (iii) इस प्रकार र्शुद्ीकृ त लि का उपयोग बागवानी तथा फ्लश के उपयोग में ही ललया ाि सके गा। स्नानागार तथा रसोई के अपलशष्ट लि के र्शुद्ीकरण हेतु ननम्नानुसार व्यवस्था करनी होगी :-

• सेटललंग (Settling-Tank) टेंक का ननमाषण सम्भाववत अपलशष्ट लि की मात्रा से दुगनी क्षमता का टैंक बनाना होगा।

• र्शुद्ीकरण (Disinfection) हेतु तलोररन अथवा आयोर्डडन का उपयोग ककया ाियेगा। • कफ्टर (Filters) अपलशष्ट लि की मात्रा के अनुसार कफ्टर लगाना होगा ोि कक एतटीव ािरकोल, सेलूलोि, लशरालमक कॉटेि (Activated Charcoal, Cellulose or ceramic cartridge) के उपयुतत होगें। • इस प्रकार के अपलशष्ट लि के ललए पृथक पाईप लाईन उपलब्ध करानी होगी। यह ककसी भी दिशा में सीवर लाईन से नहीं लमलाई ाियेगी। इस प्रकार र्शुद्ीकृ त लि का उपयोग पीने के पानी के रूप में नहीं ककया ाियेगा।

• उतत व्यवस्था नहीं करने पर भवन ननमाषता से 100/- रूपये प्रनत वगषमीटर ननलमषत क्षेत्र पर पहले वषष में पेन्टी ली ािवेगी, इसके पश्ाित अनुपालना नहीं होने पर पेन्टी की रालश दुगुनी वसूल की ािवेगी।

7.6 सीवरेि ीिटमेंट लिान्ट (STP)

(i) योनिा क्षेत्र अथवा एकल भूखर्ण्ड पर 10,000 वगषमीटर से अधधक सकल ननलमषत क्षेत्र प्रस्ताववत होने पर अपलशष्ट लि के शुर्वद्करण हेतु सीवरेि ीिटमेंट लिान्ट स्थावपत ककया ािना होगा तथा उपािररत लि बागवानी, फ्ललशंग आदि उपयोगों में ललया ािना होगा।

(ii) सीवरेि ीिटमेंट लिान्ट द्वारा रसोई, स्नानघर व शौािलय के अपलशष्ट लि के र्शुद्ीकरण हेतु संयुतत व्यवस्था ककये ािने पर बबन्दु सं. (i) के अनुसार पृथक से रसोई. स्नानघर के अपलशष्ट लि के र्शुद्ीकरण हेतु व्यवस्था करने की अननवायषता नहीं होगी तथा सीवरेि ीिटमेंट लिान्ट द्वारा उपािररत लि का उपयोग बागवानी, पललशंग आदि उपयोगों में ललया ािना होगा।

(iii) फामष हाउस/फामष हाउस योनिा/पयाषवरण मैत्री आवास योनिा में "Bio-Digester" Toilet ननमाषण अथवा Faecal Sludge and Septage Management के प्रावधान अनुसार ननमाषण ककया ािना अननवायष होगा।

7.7 In- Building Solution for Common Telecom Infrastructure (CTI) :-

To strengthen the quality of service of the voice and data of mobile and fiber broadband network IBS NoC from TERM Cell/Rajasthan License Service Area (LSA), Department of Telecommunication is mandatory for all Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and Shopping mall/ Commercial Complexes. An affavidit in this regard shall be taken from the Developer while issuing the approval of the Building Plans.

For Common Telecom Infrastructure (CTI) in building the provision of IBS components shall be as per NBC. While approving building plan, the builder/RWA shall be mandated to ensure that:-

(i) There should be properly demarcated sections within buildings and on rooftops for housing Broadband/ Digital Connectivity Infrastructure/Antenna. These areas should have access to power supply for reliable, always- on services.

(ii)Access to building as well as CTI facilities inside the building should be available on fair, transparent and non- discriminatory manner to all service providers.

301 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(iii) The service providers should have unrestricted access for maintenance work. (iv) The permission to in-building access and/ or CTI facilities inside the building should not be seen as a source of revenue generation for builder(s)/RWA(s) but as a means for facilitating penetration of broadband access and thereby helping in socio-economic growth of all the residents.

(v) Charges (rentals/power rates etc.) levied to the TSPs should be fair, transparent and non- discriminatory and should be on residential rates."

8 पयाषवरण संरक्षण हेतु ननयम : 8.1 ग्रीन एररया/हररत क्षेत्र (Green Area)

(i) 750 व.मी. से अधधक एवं 5000 ब.मी. से कम क्षेत्रफल के गैर व्यवसानयक भूखर्ण्डों पर ननम्नानुसार न्यूनतम

भूखर्ण्ड पर प्रस्ताववत बी.ए.आर. हररत क्षेत्र
3.0 बी.ए.आर. तक भूखर्ण्ड क्षेत्रफल का 10 प्रनतशत
3.0 बी.ए.आर. से अधधक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक भूखर्ण्ड क्षेत्रफल का 12 प्रनतशत
4.0 बी.ए.आर. से अधधक भूखर्ण्ड क्षेत्रफल का 15 प्रनतशत

(ii) 5000 व.मी. व उससे अधधक क्षेत्रफल के गैर व्यवसानयक भूखर्ण्डों पर ननम्नानुसार न्यूनतम हररत क्षेत्र र्छोडा

भूखर्ण्ड पर प्रस्ताववत बी.ए.आर. हररत क्षेत्र
3.0 बी.ए.आर. तक भूखर्ण्ड क्षेत्रफल का 15 प्रनतशत
3.0 बी.ए.आर. से अधधक एवं 4.0 बी.ए.आर. तक भूखर्ण्ड क्षेत्रफल का 18 प्रनतशत
4.0 बी.ए.आर. से अधधक भूखर्ण्ड क्षेत्रफल का 20 प्रनतशत

(iii) उतत ग्रीन एररया / हररत क्षेत्र का न्यूनतम 50 प्रनतशत क्षेत्र भू-तल पर अथाषत प्राकृ नतक भूलम पर खुले क्षेत्र (जसिके नीेि छत न हो) पर दिया ािना आवश्यक होगा एवं शेष ग्रीन एररया जस्ट्ट/पोर्डडयम / बेसमेन्ट की छत (ोि कक ऊपर से खुली हो) पर भी प्रस्ताववत ककया ाि सकता है परन्तु उतत ग्रीन एररया भवन की टैरेस पर देय नहीं होगा।

(iv) 5000 व.मी. व उससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों में उतत ग्रीन एररया / हररत क्षेत्र की न्यूनतम ौिर्डाई 4.5 मी. रखी ािनी आवश्यक होगी।

8.2 पयाषवरण हेतु वृक्षारोपण (Tree Plantation) :- (i) 90 व.मी. भूखर्ण्ड क्षेत्रफल तक दो वृक्ष तथा इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों पर प्रनत 80 व.मी. क्षेत्रफल हेतु न्यूनतम 2 वृक्ष लगाना अननवायष होगा। भूखर्ण्ड के सैटबैक क्षेत्र में उतत प्रावधानानुसार वृक्षारोपण ककये ािने हेतु पयाषति स्थान उपलब्ध नहीं होने पर भूखर्ण्ड के बाहर ािर दीवारी के साथ-साथ ािर दीवारी से अधधकतम 1 मी. की सीमा में वृक्षारोपण अनुज्ञेय होगा। इस प्रावधान की अनुपालना नहीं करने पर 1000/- प्रनत वृक्ष की दर से रालश स्थानीय ननकाय में मिा करानी होगी, जसि रालश का उपयोग उतत प्रावधानानुसार वृक्ष लगाने में ककया ाियेगा।

8.3 रेन वाटर हावेसटिंग संरनिा (Rain Water Harvesting Structure) :-

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 302

(i) 225 वगषमीटर तथा इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों में वषाष लि संरक्षण /संर्वद्षन / संयिन की दृजष्ट से रेन वॉटर हावेजस्टंग इकाई / संरनिा अथवा (Rooftop Rain Water Storage Tank) मय कफ्टर का प्रावधान ककया ािना अननवायष होगा।

(ii) उपरोततानुसार ननलमषत ककये ािने वाले वॉटर हावेजस्टंग इकाई / संरनिा के कायष करने में सक्षम है तथा इसका उपयोग प्रभावी ढंग से हो रहा है अथवा नहीं, के परीक्षण हेतु भू-लि ववभाग/लि संसाधन ववभाग अथवा इस क्षेत्र में अनुभवी सेवाननवृत्त अलभयन्ता से कराया ािकर अलभयन्ता से सुािरू संािलन ररपोटष प्राति करने के उपरान्त ही धरोहर रालश लौटाई ाि सके गी।

(iii) जनि नगरीय क्षेत्रों में लि भराव क्षेत्र है, उन लि भराव क्षेत्रों में वषाष लि संरक्षण संरनिाएं बनाना अननवायष नहीं होगा। संबंधधत प्राधधकरण/न्यास / नगरीय ननकाय द्वारा ऐसे क्षेत्र धजिन्हत ककये ािने के पश्ाित उपरोतत अननवायषता नहीं रहेगी।

8.4 सौरऊािष संयंत्र (Solar Energy Plant):-

(i) 500 व.मी. से अधधक के क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूखर्ण्डों में भवन ननमाषण ककये ािने पर भवन के सावषनिनक क्षेत्रों यथा गललयारा, कोरर्रडोर, सीढियां व अन्य कॉमन एररया एवं लेर्ण्ड स्के वपंग क्षेत्र आदि में ववद्युत व्यवस्था हेतु सौर ऊािष संयंत्र (Roof Top Solar Energy Installations) लगाना आवश्यक होगा।

(ii) उपरोततानुसार सौर ऊािष संयंत्र संबंधी व्यवस्था मौके पर सुननजश्ति नहीं ककए ािने की दशा में आवासीय / संस्थागत भवन ननमाषता से 50 रूपये प्रनत वगषमीटर एवं अन्य उपयोग के भवन ननमाषता से 100/- रूपय प्रनत वगषमीटर गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र पर पहले वषष में पेन्टी ली ािवेगी, इसके पश्ाित अनुपालना नहीं होने पर पेन्टी की रालश प्रनतवषष पूवष वषष में देय रालश की दोगुनी वसूल की ािवेगी।

8.5 सॉलर्लड वेस्ट र्डडस्पोलि (Solid Waste Disposal) :-

भवन की श्रेणी करिापात्रों की संख्या
फ्लेट्स / ग्रुप हाउलसंग प्रत्येक 30 फ्लेट्स अथवा आवास ईकाईयों अथवा उसके अंश पर 2 करिापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा।
500 वगषमीटर से अधधक क्षेत्रफल के वाखणजज्यक, संस्थाननक या अन्य गैर- आवासीय पररसर 500 वगषमीटर गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र अथवा उसके अंश पर 2 करिा पात्र का प्रावधान आवश्यक होगा।
नोट:- (i) उतत दो करिापात्र में से एक पात्र 0.67 तयूबबक मीटर का नॉन बायोर्डडग्र्रेडेबल तथा 1.33 तयूबबक मीटर का दूसरा पात्र बायोर्डडग्र्रेडेबल अपलशष्ट हेतु रखा ािना होगा। / Collection), (ii) भूतल पर ोिस अपलशष्ट के पृथतकरण (Separation), भर्ण्डारण (Storage ववके जन्द्रत प्रसंस्करण (Decentralised processing) के ललए एक अलग स्थल धजिन्हत ककया ािना होगा। (iii) ोिस करिे का ननस्तारण स्थानीय नगरीय ननकाय के प्रावधानों के अनुसार सुननजश्ति करना होगा।

8.6 भवन ननमाषण में पयाषवरणीय स्वीकृ नत :-

303 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(i) अनुसूीि-3 के अनुसार यदि प्रस्ताववत भवन में Environment Clearance, Consent to Establish, Consent to Operate प्राति ककया ािना आवश्यक हो तो आवेदक / ववकासकताष द्वारा उनके स्तर पर संबंधधत ववभाग से प्राति ककया ािना होगा एवं अनुसूीि-3 में वखणषत अनुसार पूणषता / अधधवास प्रमाण-पत्र प्राति ककये ािने के समय प्रस्तुत ककया ािना होगा। भवन मानधत्रि अनुमोदन के समय आवेदक से ननयमानुसार उपरोतत स्वीकृ नतयां प्राति ककये ािने की सुननजश्तिता हेतु शपथ पत्र ललया ािना अननवायष होगा।

(ii) अनुसूीि-4 में उ्लेखखत पयाषवरणीय शतों की पालना की ािनी होगी तथा पयाषवरण ववभाग द्वारा ािरी मापदर्ण्डों के अनुरूप ऐसे ननमाषण जनिके ललए पयाषवरण स्वीकृ नत अननवायष है, बाबत संबंधधत ववभाग से स्वीकृ नत प्राति की ािकर ही ननमाषण ककया ाि सके गा।

9. ववशेष योग्यनिों के ललये प्रावधान

स्वतंत्र आवास के भवनों को छोड़कर अन्य सनी भवनों तथा फ्लैट्स / ग्रुप हाउलसंग के प्रोेितट में सावषनिनक उपयोग हेतु प्रस्ताववत क्षेत्र में शारीररक रूप से ववशेष योग्यनि व्यजततयों हेतु ननम्न सुववधा प्रदान करना होगा-

9.1 प्रवेश पथ/उप पथ

भवन पररसर द्वार तथा भूतल पाककंि ग से भवन के प्रवेश द्वार तक पथ समतल, सीढियां-रहित और न्यूनतम 1800 लम.मी. ौिर्डा होगा। यदि कोई ढलान बनायी ािती है तो उसकी दाल 5 प्रनतशत से अधधक नहीं होगी। फशष ननमाषण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल ककया ाियेगा, ोि कमोिर नरि वाले व्यजततयों को भली भांनत प्रेररत या ननदेलशत करने वाली हो (ये फशष सामग्री रंगीन होगी, जसिका रंग एव मिक आसपास के क्षेत्र की सामग्री से लभन्न हो और जसिमें कमोिर नरि वाले व्यजततयों के पथदशषन के ललये लभन्न प्रकार के ध्वनन संके तों का प्रावधान हो)। धरातल कफसलन रहित होगा तथा उसकी बनावट ऐसी होगी जसि पर पहियेदार कु सी आसानी से लि सके , ोि भी मोड़ बनाये ाियेगें सामान्य धरातल के अनुरूप होंगे।

9.2 वाहन हिराव (पाककंि ग) स्थल :

ववशेष योग्यनि व्यजततयों के वाहनों की पाककंि ग हेतु ननम्नललखखत व्यवस्था की ािएगी- (i) ववशेष योग्यनिों के वाहनों के ललये पररसर प्रवेश के ननकट, दो कारों के लायक भूतल पाककंि ग बनाई ाियेगी, ोि भवन के प्रवेश द्वार से अधधकतम 30.0 मीटर की पैदल दूरी पर होगा।

(ii) पाककंि ग गिह की न्यूनतम ौिर्डाई 3.6 मीटर होगी। (iii) उस स्थान पर 'पहियेदार कु सी प्रयोतताओं हेतु आरक्षक्षत होने की सूनिा र्बडे साफ अक्षरों में ललखी ािएगी। (iv) पाककंि ग स्थल पर ऐसा कोई संके त या यंत्र लगाया ािएगा, ोि कमोिर नरि वाले व्यजततयों के मागषदशषन हेतु ध्वनन सूनिा देने वाली हो अथवा इसी प्रयोनि वाली कोई अन्य व्यवस्था की ािएगी।

9.3 भवन सम्बन्धी ववशेष प्रावधान:

ंि मागष :

ववशेष योग्यनि व्यजततयों के ललये भवन संबंधी संगत सुववधायें इस प्रकार होगी- 1. कु सी तल तक पहु सावषनिनक कायाषलय एवं नि उपयोग के वाखणजज्यक भवनों, ैिसा ऊपर उ्लेखखत है, में ववशेष योग्यनि के आने ािने के ललये एक प्रवेश द्वार अवश्य होना ािहिए और उसे स्पष्ट रूप से संके तों के साथ दशाषया ािना

ंनिे के ललये ढलान-सह सीवीदार रास्ता बनाया ािएगा।

ािहिए। इस प्रवेश द्वार तक पहु

(i) ढलानदार पहु ंि मागषः भवन में प्रवेश हेतु ढलान तल खुरदरी सामग्री से बनाया ािएगा। ढलान की ौिर्डाई अधधकतम 1:12 ढाल देते हुए, न्यूनतम 1800 लम.मी. की होगी, ढलान की लम्बाई 9.0 मीटर से अधधक नहीं होगी, तथा इसके दोनों ककनारों पर न्यूनतम 800 लम.मी. ऊं ीि रेललंग होगी. ोि बाल के ऊपरी व ननलिे लसरेभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 304 से 300 लम.मी. बाहर ननकली हुई होगी। ननकट की दीवार से रेललंग के बीि न्यूनतम 50 लम. मी. तक का फासला होगा।

(ii) सीढीदार पहु ंि मागषः सीढीदार पहु ंि मागष हेतु र्पैडी (सीढी पर पैर रखने की गिह) 300 लम.मी. से कम नहीं ंि मागष की ही तरह सीढीदार होगी और पैड़ी की ऊं ािई न्यूनतम 150 लम.मी. तक की होगी। ढलानदार पहु प्रवेश मागष के दोनों तरफ न्यूनतम 800 लम. मी. ऊं ीि रेललंग लगायी ाियेगी।

(iii) प्रवेश/ननकास द्वारः प्रवेश द्वार का न्यूनतम फाट (खुलाव) 900 लम.मी. होगा तथा व्हील ेियर के आसान आवागमन की दृजष्ट से उसमें कोई र्पैडी-पायदान नहीं होगा। दहलीि 12 लम.मी. से अधधक उीि हुई नहीं होगी।

(iv) वाहन से उतरना ढिनाः वाहन से उतरने ढिने का स्थल ढलान के ननकट रखा ािएगा, जसिका न्यूनतम क्षेत्रफल 1800 लम.मी. x 2000 लम.मी. होगा। ढलान संलग्न उतरने-ढिने का स्थल ऐसी फशष सामग्री का होगा, ोि कमोिर नरि वाले व्यजततयों को प्रेररत/ननदेलशत कर सके (ये फशष सामग्री रंगीन होगी, जसिकी रंग एवं मिक आस पास के क्षेत्र की फशष सामग्री से लभन्न हो और जसिमें कमोिर नरि वाले व्यजततयों के पथदशषन के ललये लभन्न प्रकार के ध्यनन संके तों का प्रावधान हो)।

2. ववशेष योग्यनिों हेतु प्रवेश/ननकास द्वारों को ोिड़ने वाला गललयारा : ववशेष योग्यनिों हेतु प्रवेश / ननकास द्वारों को ोिड़ने तथा सीधे बाहर की ओर उस स्थान तक ले ािने वाला गललयारा, हिां पर कमोिर नरि वाले व्यजततयों को संबंधधत भवन के उपयोग की ािनकारी या तो ककसी व्यजतत द्वारा या संके तों द्वारा मुहैया कराई ाि सकती हो. इस प्रकार का होगाः

(i) उसमें कमोिर नरि वाले व्यजततयों के दिशा ननदेशन हेतु तल पर ही "पथ दशी" ध्वन्यात्मक व्यवस्था की ािए या कोई यंत्र लगाया ािए, जसिसे ध्वनन संके त दिये ाि सके ।

(ii) गललयारे की न्यूनतम ौिर्डाई 1500 लम.मी. होगी। (iii) ऊं ाि नीाि तल बनाये ािने की जस्थनत में 1:12 ढाल वाले ढलान बनाये ाियेंगे।

(iv) ढलानों/ ढलान मागों पर रेललंग लगायी ाियेगी।

3. सीढीदार मागष: सीढी वाले मागों में से ववशेष योग्यनिों हेतु प्रवेश/ननकास द्वार के ननकट के मागष में ननम्नललखखत प्रावधान होंगे-

(i) न्यूनतम ौिर्डाई 1350 लम.मी. होगी। (ii) सीढी की ऊं ािई और ौिर्डाई क्रमशः 150 लम.मी. व 300 लम.मी. से अधधक नहीं होगी और र्पैडी के लसरे धकिने नुकीले नहीं होंगे।

(iii) एक उािन-सीीि (Flight) में 1:12 से अधधक सीढियां नहीं होगी।

(iv) सीढियों के दोनों तरफ रेललंग लगायी ाियेगी तथा ये पूरी सीढी पर ऊपर से नीेि तक 300 लम.मी. बाहर ननकली हुई होगी।

4. ललफ्ट: हिां कहीं इन ववननयमों के अनुसार ललफ्ट आवश्यक हैं, वहां कम से कम एक ललफ्ट पहियेदार कु सी प्रयोतता हेतु होगी। इस प्रयोनिाथष ललफ्ट के ललये संस्तुत ढांाि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा न्यूनतम 13 व्यजततयों की क्षमता वाली ललफ्ट के अनुसार आवश्यक होगा ोि कक ननम्नानुसार हैं।

अन्दर की गहराई - 1100 मी. मी.
अन्दर कीर् ौिडाई - 2000 लम. मी.
प्रवेश द्वार कीर् ौिडाई - 900 लम. मी.

ंनिे वाले तल तथा ललफ्ट से बाहर-भीतर ािने-आने हेतु (i) ललफ्ट के अन्दर ध्वनन संके त होंगे, ोि ललफ्ट पहु ललफ्ट द्वार के खुलने या बन्द होने का संके त देंगे।

305 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(ii) भवनों में प्रत्येक ललफ्ट में एआर्रडी (Automatic Rescue Device) लसस्टम का प्रावधान रखा ािना अननवाषय होगा।

5. शौािलयः शौािलय सेट में एक कर्मोडदार शौािलय ववशेष योग्यनिों के ललये होगा, जसिमें ववशेष योग्यनिों की सुववधा के अनुसार, शौािलय द्वार के ननकट वाश बेलसन होगा।

(i) इस शौािलय का न्यूनतम आकार 1500 लम.मी. x 1750 लम.मी. होगा। (ii) दरवाेि का न्यूनतम फाट 900 लम.मी. होगा तथा यह बाहर की ओर खुलेगा। (iii) शौािलय में दीवार से 50 लम.मी. की दूरी पर अच्छी तरह र्खडी / समानान्तर रेललंग लगी होगी। (iv) कर्मोड की सीट धरातल से 500 लम.मी. ऊं ाि होगी।

6. पेयलिः ववशेष योग्यनिों के ललये पेयलि की व्यवस्था उनके इस्तेमाल वाले शौािलयों के ननकट ही की ािएगी।

7. बच्ोिं के ललये आवश्यक मापदर्ण्ड : पूणषत बच्ोिं के उपयोग के भवनों (बाल भवनों) में बच्ोिं के कद आदि को ध्यान में रखकर रेललंग व सािवटी सुववधा साधनों में घट-बढ करना रिूरी होगा। साथ ही लशशुओं हेतु बाल नलसंिग रूम/ािइर््ड के यर रूम का प्रावधान ककया ािना होगा।

10. अन्य प्रावधान (Other Provisions)

1. फ्लाईऑवर/आरओबी / आरयूबी के सार्इड में जस्थत भूखर्ण्ड हेतु प्रावधान - (i) फ्लाईऑवर/आरओबी /आरयूबी के सार्इड में जस्थत भूखर्ण्डों में भवनों की ऊाँ ािई सामने की सड़क का कु ल मागाषधधकार (पलाईऑवर / आरओबी / आरयूबी सहित) के आधार पर दी ाि सके गी।

(ii) फ्लाईऑवर / आरओबी / आरयूबी एवं भूखर्ण्ड के मध्य सड़क की ौिर्डाई 12 मी. से कम उपलब्ध होने पर न्यूनतम 12 मी. दूरी तक की भूलम सड़क हेतु समवपषत की ािकर ही बाउण्रीवॉल का ननमाषण/सीधे पाककंि ग अनुज्ञेय की ािनी होगी। पूवष में आवंटित/पट्टे शुदा भूलम में से अग्र सैटबेक भूलम समपषण के पश्ाित ् समवपषत भूलम की ौिर्डाई के बराबर कम माना ाियेगा ताकक भवन रेखा पूवाषनुसार अथाषत ् यथावत रहे। समवपषत भूलम के बराबर अनतररतत बी.ए.आर. ननःशु्क देय होगा।

(iii) यातायात की दृजष्ट से प्रवेश एवं ननकास द्वार भी इस तरह से दिये ािने होंगे जसिसे की वाहनों का आवागमन सुगमता से हो सके ।

2. दूरसंािर यथा पेजंिग, से्यूलर मोबाइल, सेटेलाइट टी.वी. आदि के ललए टावर का ननमाषण संबंधधत स्थानीय ननकाय के प्राधधकृ त अधधकारी की पूवाषनुमनत के बबना नहीं ककया ाि सके गा।

3. मूल भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल ककसी उपयोग के ललये न्यूनतम क्षेत्रफल हेतु आधार माना ाियेगा। ैिसे ररसोटष हेतु ककसी भूखर्ण्ड का भू-पट्टी समपषण से पूवष क्षेत्रफल 1.2 हेतटेयर था परन्तु भू-पट्टी समपषण के पश्ाित ् (ािहे सड़क ौिर्डी करने के ललये हो) भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल 1 हेतटेयर से कम हो ािता है तो भी ऐसे भूखर्ण्ड पर ररसोटष हेतु अनुमनत देय होगी बशते भूखर्ण्ड अन्य शते पूरी करता हो।

4. मुख्यमंत्री नि आवास योनिा, रास्थिान पयषटन नीनत, कच्ीि बस्ती पुनषववकास हेतु प्रभावी नीनत व राज्य सरकार की अन्य ववलशष्ट नीनतयों आदि अनुसार देय मानदर्ण्ड, लाम, लशधथलताऐं इन भवन ववननयमों के मानदर्ण्डों से सवोपरर होकर तदनुरूप अनुज्ञेय होगी।

5. नगरीय क्षेत्र के स्वीकृ त मास्टर लिान/मास्टर ववकास योनिा/र्डवलपमेन्ट कन्ोिल रेगुलेशन /ोिनल र्डवलपमेन्ट लिान में उ्लेखखत ककसी प्रावधान तथा इन भवन ववननयमों में ककसी प्रावधान में लभन्नता/ववरोधाभाष की जस्थनत में स्वीकृ त मास्टर लिान/मास्टर ववकास योनिा / र्डवलपमेन्ट कन्ोिल रेगुलेशन /ोिनल र्डवलपमेन्ट लिान के प्रावधान सवोपरर होंगे।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 306

6. भवन का संरनिात्मक अलभक्पन एवं सुरक्षा संबंधधत प्रावधान, नलकारी एवं लि, मल ननकास सेवायें, भवन ननमाषण में आंतररक मानदर्ण्ड बाबत में जनि ववषयों पर ब्यौरा यहां नहीं दिया गया है, वे प्रलिलत नेशनल बबर्ज्डंग र्कोड ऑफ इजर्ण्डया (NBC) के उपबंधों के अनुसार होगा।

11. भवन ननमाषण स्वीकृ नत हेतु सक्षम संस्था (Competent Authority) व सक्षम स्तर (Competent Level) 11.1 नगरीय क्षेत्रों के ववलभन्न क्षेत्रों में ननम्न संस्थाओं द्वारा भवन ननमाषण हेतु स्वीकृ नत ािरी की ािवेगी :-

क्र.सं. क्षेत्र सक्षम संस्था
1 एस-1 क्षेत्र के अंतगषत ग्रामों के आबादी क्षेत्रों में समस्त उपयोगों के भवन ग्राम पंाियत द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी
2 एस-2, एस-3, एस-4, एस-5 व एस-6 क्षेत्रों में समस्त उपयोगों के भवन संबंधधत नगर पाललका/नगर पररषद / नगर ननगम/नगर ववकास न्यास / ववकास प्राधधकरणों द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी
3 आवासन मर्ण्डल क्षेत्र में समस्त उपयोगों के भवन आवासन मर्ण्डल द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी
4 रीको के औद्योधगक क्षेत्र में समस्त उपयोगों क े भवन रीको द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी
5 आवासन मर्ण्डल/रीको की ऐसी योनिाएाँ ोि संबंधधत स्थानीय ननकाय को हस्तांतररत कर दी गई हो संबंधधत स्थानीय ननकाय द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी

11.2 सक्षम अधधकारी (Competent Officer) :-

भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल एवं भवन की ऊाँ ािई के आधार पर भवन ननमाषण स्वीकृ नत / मानधत्रि का तकनीकी परीक्षण ािरी ककये ािने हेतु ननम्न अधधकारी सक्षम होंगे:-

क्र . स ं . भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल /ऊाँ ािई तकनीकी परीक्षण ह ेतु सक्षमता स्वीकृ नत हेतु सक्षमता स्वीकृ नत ािरी करने हेतु सक्षमता
1 500 वगषमीटर क्षेत्रफल तक (15 मीटर ऊं ािई तक) नगर ननयोनि सहायक / वररष्ि प्रारूपकार नगरीय ननकाय द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी नगरीय ननकाय द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी
2 2500 वगषमीटर तक (15 मीटर ऊं ािई तक) सहायक नगर ननयोकि भवन मानधत्रि अनुमोदन सलमनत नगरीय ननकाय द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी
3 2500 वगषमीटर तक (समस्त अनुमत ऊाँ ािई के ) उप नगर ननयोकि भवन मानधत्रि अनुमोदन सलमनत नगरीय ननकाय द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी
समस्त क्षेत्र फल एवं समस्त ऊं ािई वररष्ि नगर ननयोकि भवन मानधत्रि अनुमोदन सलमनत नगरीय ननकाय द्वारा प्राधधकृ त अधधकारी
307 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

नोट :-

(i) ववकास प्राधधकरणों एवं इन ववकास प्राधधकरणों के मुख्यालय जस्थत शहरों में कायषरत नगर ननगम / नगर पररषद् क्षेत्रों में 60 मीटर (जस्ट्ट सहित) ऊाँ ािई से अधधक, नगर ववकास न्यास व इन नगर ववकास न्यास के मुख्यालयों में जस्थत शहरों में कायषरत नगर ननगम / नगर पररषद् क्षेत्रों में 40 मीटर (जस्ट्ट सहित) ऊाँ ािई से अधधक तथा अन्य नगरीय ननकायों के क्षेत्रों में 30 मीटर (जस्ट्ट सहित) ऊाँ ािई से अधधक ऊाँ ािई के प्रकरणों में अंनतम स्वीकृ नत राज्य सरकार से प्राति की ािनी होगी।

(ii) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प1 (78) नवववव/यिपुर/17 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार संबंधधत शहर में उपलब्ध फायरर्लेडर की ऊाँ ािई तक की ऊाँ ािई के भवन मानधत्रि स्वीकृ त ककये ाि सकें गे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ािरी ननदेश मान्य होंगे।

(iii) उच्ि स्तर के नगर ननयोकि अधधकारी कननष्ि स्तर के अधधकारी की सक्षमता के भवन मानधत्रि अनुमोदित कर सकें गे।

(iv) ककसी भी प्राधधकरण/न्यास / ननकाय में उपरोतत स्तर के नगर ननयोनि अधधकारी पदस्थावपत नहीं होने पर नगर ननयोनि ववभाग के जलिा नगर ननयोकि अथवा क्षेत्रीय वररष्ि नगर ननयोकि कायाषलय से तकनीकी अलभशंषा प्राति ककया ािना आवश्यक होगा।

(v) ववननयम-16 के अनुसार पंीिकृ त तकनीकीववद् समस्त क्षेत्रों (आवासन मर्ण्डल क्षेत्र/रीको क्षेत्र/एस-2 (ािर दीवारी) क्षेत्र/एस-3 क्षेत्र/एयरपोटष से 2 कक.मी की पररधध/एयरपोटष अथॉररटी द्वारा ािरी कलर र्कॉर्डेड ोिननंग मैप (CCZM) में दलशषत र्रेड ोिन / आमी एररया से 500 मी. की पररधध/एस-5 क्षेत्र (ननधाषररत ववशेष क्षेत्रों एवं ववशेष सड़कों) एवं अन्य प्रनतबंधधत क्षेत्रों को र्छोडकर) 2500 व.मी. तक के भूखर्ण्डों एवं अधधकतम 15 मी. ऊाँ ािई तक के भवनों के भवन मानधत्रि अनुमोदन करने हेतु अधधकृ त होंगे।

11.3 भवन मानधत्रि सलमनत (Building Plan Committee) :-

ववकास प्राधधकरण हेतु भवन मानधत्रि सलमनत
1 आयुतत, प्राधधकरण अध्यक्ष
2 सधवि, प्राधधकरण सदस्य
3 ननदेशक, नगर आयोनिा सदस्य
4 संबंधधत अनतररतत आयुतत सदस्य
5 संबंधधत ोिन उपायुतत सदस्य
6 पदस्थावपत अनतररतत मुख्य नगर ननयोकि / वररष् िनगर ननयोकि सदस्य सधवि
7 वररष् िउप नगर ननयोकि सदस्य

नोट: ववकास प्राधधकरणों द्वारा ोिन उपायुततों की अध्यक्षता में ोिनल सलमनत बनाई ािकर प्राधधकरण द्वारा ननधाषररत क्षेत्रफल के भवन मानधत्रि अनुमोदन हेतु अधधकृ त ककया ािकर भवन माननत्रि स्वीकृ नत ािरी करने हेतु अधधकृ त ककया ाि सके गा।

नगर ववकास न्यास हेतु भवन मानधत्रि सलमनत

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 308
1 सधवि, नगर ववकास न्यास अध्यक्ष
2 वररष् िनगर ननयोकि अथवा न्यास में पदस्थावपत वररष्तिम ् नगर ननयोकि सदस्य सधवि
3 न्यास में पदस्थावपत उप नगर ननयोकि सदस्य
4 न्यास द्वारा अधधकृ त अलभयंता सदस्य

(ii) नगर ननगम / नगर पररषद / नगर पाललका हेतु रास्थिान नगर पाललका अधधननयम, 2009 के अंतगषत गतिि

नगर ननगम हेतु भवन मानधत्रि सलमनत
1 आयुतत, नगर ननगम अध्यक्ष
2 नगर ननगम में पदस्थावपत अनतररतत मुख्य नगर ननयोकि अथवा पदस्थावपत वररष्तिम ् नगर ननयोकि सदस्य सधवि
3 संबंधधत ोिन- उपायुतत सदस्य
4 नगर पररषद/नगर पाललका हेतु भवन मानधत्रि सलमनत नगर ननगम द्वारा अधधकृ त उप/सहायक नगर ननयोकि सदस्य
1. आयुतत/ मुख्य कायषकारी अधधकारी / अधधशाषी अधधकारी अध्यक्ष
2. ननकाय द्वारा अधधकृ त अलभयंता सदस्य
3. ननकाय में पदस्थावपत वररष्तिम नगर ननयोकि / प्रारूपकार, यदि ननकाय में नगर ननयोकि / प्रारूप नहीं हो तो ननकाय द्वारा अधधकृ त कननष् िअलभयन्ता सदस्य सधवि

नोट- ननकाय में उप नगर ननयोकि अथवा इससे उच्ि स्तर का नगर ननयोनि अधधकारी पदस्थावपत होने पर भवन मानधत्रि सलमनत से अनुमोदन होने के पश्ाित ् मानधत्रि स्वीकृ नत ािरी करने हेतु उनको अधधकृ त ककया ािवेगा।

12. ववशेष शजततयां :-

12.1 इन ववननयमों के ववषय पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ललये गये ननणषयों के आधार पर ािरी ककये ािने वाले आदेश/अधधसूनिा, इन ववननयमों के भाग समझे ाियेंगें। इन ववननयमों के ककसी प्रावधान की तकनीकी व्याख्या करने, व्यावहाररक कनििाई को दूर करने या ववसंगनतयों को दूर करने, भ्ांनत, अस्पष्टता होने अथवा टंकण/ललवपकीय त्रुटि की जस्थनत में मुख्य नगर ननयोकि, रास्थिान अपने स्तर से स्पष्टीकरण / शुर्वद्करण ािरी करने हेतु अधधकृ त होंगे।

12.2 इन ववननयमों के अन्तगषत भवन ननमाषण स्वीकृ नत के ककसी प्रकरण में ववकासकताष एवं संबंधधत नगरीय ननकाय के मध्य वववाद होने की जस्थनत में राज्य सरकार द्वारा ननणषय ललया ाि सके गा।

12.3 ऐसे भवन जसि बाबत इन ववननयमों में मानदर्ण्ड ननधाषररत नहीं है उनके मापदर्ण्ड ननधाषररत करने अथवा इन भवन ववननयमों में संशोधन करने हेतु, प्रकरण ववशेष में तकनीकी मापदर्ण्डों में लशधथलता हेतु ननम्न सलमनत द्वारा अलभशंषा उपरान्त राज्य सरकार के स्तर से आदेश ािरी ककये ाियेंगे-

प्रमुख शासन सधवि, नगरीय ववकास ववभाग अध्यक्ष
ननदेशक, स्वायत्त शासन ववभाग सदस्य
मुख्य नगर ननयोकि, रास्थिान सदस्य
ननदेशक, आयोनिा, विवप्रा सदस्य
नगरीय ववकास ववभाग में पदस्थावपत वररष्तिम ् नगर ननयोकि सदस्य सधवि
अध्यक्ष / सधवि, Indian Institute of Architects, रास्थिान ेिटिर ववशेष आमंबत्रत सदस्य
सलमनत द्वारा स्थानीय ननकाय, अन्य ववषय ववशेषज्ञों, ववकासकताषओं के प्रनतननधधयों को आवश्यकता अनुसार आमंबत्रत ककया ाि सके गा।
309 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

12.4 इन ववननयमों के अन्तगषत प्रकरण ववशेष में देय शु्क में लशधथलता राज्य सरकार द्वारा दी ाि सके गी। 13. भवन ननमाषण स्वीकृ नत हेतु अनुमनत, प्रकक्रया एवं वैद्यता 13.1 नगरीय क्षेत्र में कोई भी भवन ननमाषण सक्षम अधधकारी की पूवष ललखखत स्वीकृ नत अनुसार ही ककया ाि सके गा एवं भूखर्ण्ड पर ननमाषण सक्षम अधधकारी द्वारा अनुमोदित भवन मानधत्रि / मानधत्रिों के अनुसार ही ककया ािना होगा।

1. समस्त भवन मानधत्रिों की र्हाडषकॉपी के तीन सैट।
2. सभी प्रस्तुत भवन मानधत्रिों में सभी मापे व क्षेत्रफल मैकिि प्रणाली के अनुसार अथाषत ् हैतटेयर, मीटर, सेन्टीमीटर व लमलीमीटर में अंककत करना अननवायष होगा।
3. मानधत्रि में ववद्यमान ननमाषण, हटाये ािने वाले ननमाषण एवं प्रस्ताववत ननमाषण को अलग-अलग र ंग से दशाषया ािना होगा।
4. भवन मानधत्रिों की ािं िहेतु पनिीय योग्य माप (Readable Scale) पर प्रस्तुत ककये ािने होगें।
5. भवन मानधत्रिों में ननम्नललखखत ब्यौरे दशाषये ािने होगें:- (i) साईट लिान (सैटबैक, बबर्ज्डंग ब्लॉतस ्, प्रवेश / ननकास, आसपास की लगती हुई भूलम/सड़के /स्थल का वववरण आदि को दशाषते हुए) (ii) समस्त फ्लोर लिान, ािरों दिशाओं के एललवेशन, न्यूनतम दो सेतशन (जसिमें से न्यूनतम एक सीढी एवं एक ललफ्ट से हो)। (iii) हररत क्षेत्र, शरण क्षेत्र, सववषसेि ् (भूलमगत / खुले क्षेत्र/अन्य तलों पर), रेन वॉटर हारवेजस्टंग स्तिरि, सौलर पेनल, ोिस करिा प्रबन्धन का स्थान। (iv) सामुदानयक सुववधाऐं / कॉमन एररया। (v) ववशेष योग्यनिों हेतु आवश्यक प्रावधान यथा रेम्प, टॉयलेट, पाककंि ग इत्यादि। ष लेशन, आगन्तुकों की पाककंि ग, इलेजतकिल व्हीक्स ािजंििग हेतु (vi) पाककंि ग लिान मय वाहनों का सकु पाककंि ग। (vii) अजग्नशमन वाहन हेतु गललयारा,
6. (i) ववननयम 16.5 में उ्लेखखत सक्षमता अनुसार वास्तुववद्/ तकनीकीववद द्वारा तैयार ककये गये भवन मानधत्रि ही स्वीकार ककये ाियेंगे। (ii) वास्तुववद्/तकनीकीववद समस्त भवन मानधत्रिों पर अपना नाम, पता और पंीियन संख्या अंककत करते हुए हस्ताक्षर करेगें। (iii) आवेदक द्वारा भी समस्त भवन मानधत्रिों पर हस्ताक्षर ककये ािने आवश्यक होगें।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 310

13.3 र्लीर्डिीड/पट्टे के साथ भवन ननमाषण स्वीकृ नत ािरी करने हेतु प्रकक्रया :- (i) 500 व.मी. तक ककसी भी उपयोग के भूखर्ण्डों के र्लीर्डिीड/ पट्टा ािरी ककये ािने के साथ भूतल + प्रथम तल (अधधकतम 8 मी. ऊाँ ािई) की स्वीकृ नत ािरी की ािनी होगी। इससे अधधक की स्वीकृ नत ािहे ािने पर इन ववननयमों में ननधाषररत प्रकक्रया अपनाते हुए भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ाि सके गी एवं इस मद में मिा रालश का समायोनि करते हुये अनतररतत अनुज्ञेय ननमाषण हेतु ननयमानुसार रालश देय होगी।

(ii) परन्तु एस-2 (ािर दीवारी) क्षेत्र / एयरपोटष से 2 कक.मी की पररधध / एयरपोटष अथॉररटी द्वारा ािरी कलर र्कॉर्डेड ोिननंग मैप (CCZM) में र्रेड ोिन में / आमी एररया से 100 मी. की पररधध/एस-5 क्षेत्र (ननधाषररत ववशेष क्षेत्रों एवं ववशेष सड़को) / अन्य प्रनतबंधधत क्षेत्र में र्लीर्डिीड/पट्टा के साथ ननमाषण स्वीकृ नत नहीं दी ािवेगी। उतत क्षेत्रों में इन ववननयमों में ननधाषररत प्रकक्रया अपनाते हुए भवन ननमाषण स्वीकृ नत दी ािनी होगी।

13.4 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूखर्ण्डों पर भवन ननमाषण स्वीकृ नत हेतु प्रकक्रया :- (i) ववननयम 13.2 (ii) में उ्लेखखत क्षेत्रों को छोड़कर शेष नगरीय क्षत्रों में 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के सभी उपयोगों के भूखर्ण्डों अथवा ऐसे भूखर्ण्ड जनिमें अधधकतम 500 व.मी. ननलमषत क्षेत्र प्रस्ताववत हो, ऐसे प्रकरणों में भवन मानधत्रि अनुमोदन करवाया ािना अननवायष नहीं होगा।

(ii) उतत भूखर्ण्डों पर अनुसूीि-05 में ननधाषररत ेिकललस्ट में उ्लेखखत समस्त दस्तावेोिं को आवेदक द्वारा एवं पंीिकृ त वास्तुववद/तकनीकीववद द्वारा प्रमाखणत करवाकर संबंधधत ननकाय में प्रस्तुत करने एवं प्रस्ताववत मानधत्रिों के क्षेत्रफल के आधार पर समस्त देय रालश मिा करने के पश्ाित भवनों का ननमाषण ककया ाि सके गा।

(iii) यदि भूखर्ण्ड पर पूवष में ही बबना स्वीकृ नत ननमाषण ककया ाि ुिका है तथा यदि ऐसा ननमाषण भवन ववननयमों के अनुरूप है तो उसकी ननधाषररत शास्ती मिा करवाई ािनी होगी। यदि ववद्यमान ननमाषण भवन ववननयमों के प्रावधानों ववपरीत है तो ऐसे ननमाषण को हटाये ािने की सुननजश्तिता के पश्ाित ् ही उतत ैिकललस्ट प्रमाखणत की ाियेगी।

(iv) आवेदक द्वारा उपरोततानुसार समस्त दस्तावेोिं मय शु्क की प्राजति की सुननजश्तिता उपरान्त स्थानीय ननकाय द्वारा प्राजति सूनिा पत्र (Acknowledgement Letter) प्रारूप-र में प्राजति दिनांक से 03 दिवस में ािरी ककया ािना होगा।

(v) भूस्वामी द्वारा भवन ववननयमों के अनुसार ननधाषररत सैटबैक र्छोडकर ननमाषण ककया ािना आवश्यक होगा एवं अन्य समस्त मापदर्ण्डों की पालना भी सुननजश्ति की ािनी होगी। मौके पर भवन ववननयमों के ववपरीत ककये गये ननमाषण को अनाधधकृ त की श्रेणी में मानते हुए स्थानीय ननकाय द्वारा ननयमानुसार कायषवाही की ािवेगी।

13.5 500 व.मी. क्षेत्रफल से अधधक के भूखर्ण्डों पर स्थानीय ननकाय द्वारा भवन ननमाषण स्वीकृ नत हेतु प्रकक्रया :- (i) 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूखर्ण्डों पर भवन मानधत्रि अनुमोदन करवाये ािने के पश्ाित ् ही ननमाषण ककया ािना होगा।

311 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(ii) ऐसे प्रकरणों में स्थानीय ननकाय स्तर पर ववननयम 11.2 में उ्लेखखत सक्षमता अनुसार भवन मानधत्रि अनुमोदन ककये ाि सके गें।

(iii) भवन मानधत्रि अनुमोदन हेतु सक्षम अधधकारी को ननधाषररत प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत ककया ािवेगा। आवेदक द्वारा अनुसूीि-6 में ननधाषररत ेिकललस्ट /ऑनलाइन आवेदन में उ्लेखखत समस्त दस्तावेि / सूनिाएं ऑनलाइन प्रस्तुत की ािनी होगी तथा भवन मानधत्रिों एवं अन्य समस्त आवश्यक दस्तावेोिं का एक सेट र्हाडषकॉपी ररर्कॉडष हेतु प्रस्तुत ककया ािना होगा।

(iv) काउं लसल ऑफ आककष टेतरि से पंीिकृ त वास्तुववद् / इंर्डडयन इंस्टीट्यूट ऑफ आककष टेतटस ् का सहयुतत सदस्य द्वारा ही तैयार ककये गये मानधत्रि स्वीकार ककये ाियेंगे। ऐसे पंीिकृ त वास्तुववद् भवन मानधत्रिों पर अपना नाम, पता और पंीियन संख्या अंककत करते हुए हस्ताक्षर करेगें। आवेदक द्वारा भी भवन मानधत्रिों पर हस्ताक्षर ककये ािने होगें।

(v) आवेदक द्वारा आवेदन के साथ ािंि फीस मिा करवाकर प्रमाण स्वरूप ािलान की प्रनत प्रस्तुत करनी होगी।

(vi) भवन मानधत्रि अनुमोदन हेतु सक्षम अधधकारी द्वारा अन्य सूनिा ािहे ािने पर उसे उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(vii) आवेदन प्राति होने की दिनांक से अधधकतम 15 कायष दिवस में मौका ररपोटष एवं समस्त दस्तावेोिं व मानधत्रिों की ािंि की ािनी होगी एवं सही पाये ािने पर सक्षम अधधकारी द्वारा मांग पत्र ािरी ककया ािना होगा। अन्यथा कमी पूनतष हेतु आवेदक को सूधति ककया ािना होगा।

(viii) आवेदक द्वारा कमी पूनतष 15 दिवस में पूणष की ािनी होगी। यदि आवेदक द्वारा 15 दिवस में कमी पूनतष नहीं की ािती है तो स्थानीय ननकाय द्वारा एक स्मरण पत्र ािरी ककया ािवेगा। आवेदक द्वारा स्मरण पत्र ािरी दिनांक से 15 दिवस में भी कमी पूनतष नहीं की ािती है तो प्राति आवेदन को ननरस्त कर ािंि शु्क ब्ति ककया ािवेगा।

(ix) मांग पत्र ािरी दिनांक से 120 दिवस में मांग रालश मिा ना होने पर प्राति आवेदन को ननरस्त कर ािंि शु्क ब्ति ककया ािवेगा एवं आवेदक द्वारा पुनः भवन ननमाषण स्वीकृ नत हेतु आवेदन प्रस्तुत ककया ािना होगा।

(x) मांग रालश/दस्तावेि मिा होने की दिनांक से अधधकतम 10 कायषदिवस में भवन मानधत्रि स्वीकृ नत ािरी ककया ािना आवश्यक होगा।

(xi) नगरीय ननकाय द्वारा ािरी मांग पत्र अनुसार आवेदक द्वारा देय सम्पूणष रालश मिा कराने के पश्ाित यदि 10 कायष दिवसों में अनुमोदित भवन मानधत्रि ािरी नहीं ककये ािते है तो भूखर्ण्ड पर भवन ववननयमों के अनुरूप ननमाषण कायष प्रारम्भ ककये ािने पर ऐसे ननमाषण को बबना स्वीकृ नत ननमाषण नहीं माना ािवेगा एवं सम्बजन्धत नगरीय ननकाय द्वारा अनुमोदित भवन मानधत्रि ािरी ककया ािना अननवायष होगा।

13.6 500 व.मी. क्षेत्रफल से अधधक के भूखर्ण्डों पर राज्य सरकार द्वारा पंीिकृ त वास्तुववद् द्वारा भवन ननमाषण स्वीकृ नत हेतु प्रकक्रया :-

(i) आवासन मर्ण्डल क्षेत्र, रीको क्षेत्र एवं ववननयम 13.2 (ii) में उ्लेखखत क्षेत्रों को छोड़कर अन्य समस्त क्षेत्रों में 500 व.मी. से अधधक एवं 2500 व.मी. तक के भूखर्ण्डों पर अधधकतम 15 मी. ऊाँ ािई तक के भवनों के भवन मानधत्रि अनुमोदन ववननयम 16.3 के अनुसार पंीिकृ त तकनीकीववद् द्वारा ककये ाि सके गें।

(ii) भवन मानधत्रि अनुमोदन हेतु पंीिकृ त वास्तुववद् द्वारा समस्त दस्तावेोिं एवं भवन मानधत्रिों की ननयमानुसार ािंि कर सही पाये ािने पर आवेदक को मांग पत्र ािरी ककया ािना होगा।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 312

(iii) आवेदक द्वारा स्थानीय ननकाय में मांग रालश मिा करवाकर रसीद की प्रनत पंीिकृ त वास्तुववद को प्रस्तुत की ािनी होगी।

(iv) मांग रालश की रसीद / समस्त आवश्यक दस्तावेि प्राति कर पंीिकृ त वास्तुववद द्वारा ननयमानुसार भवन मानधत्रि स्वीकृ नत ािरी की ािवेगी।

(v) आवेदक द्वारा पंीिकृ त तकनीकीववद् से प्राति भवन मानधत्रि स्वीकृ नत मय अनुसूीि-6 में उ्लेखखत समस्त दस्तावेि मय मांग रालश रसीद नगरीय ननकाय में मिा करवाये ािने होगें।

(vi) आवेदक द्वारा उपरोततानुसार पंीिकृ त तकनीकीववद् द्वारा ािरी भवन ननमाषण स्वीकृ नत मय समस्त दस्तावेोिं व शु्क की प्राजति की सुननजश्तिता उपरान्त स्थानीय ननकाय द्वारा दस्तावेोिं की प्राजति दिनांक से 07 दिवस में प्रारूप-र में प्राजति सूनिा पत्र (Acknowledgement Letter) ािरी ककया ािना होगा।

(vii) आवेदक द्वारा स्थानीय ननकाय से प्राजति सूनिा पत्र (Acknowledgement Letter) प्राति ककये ािने के उपरान्त ही मौके पर ननमाषण कायष प्रारम्भ ककया ािना होगा अन्यथा Acknowledgement Letter प्राति ककये बबना मौके पर ककये गये ननमाषण को बबना स्वीकृ नत ननमाषण श्रेणी में माना ािकर ननयमानुसार शास्ती देय होगी एवं स्थानीय ननकाय द्वारा ननयमानुसार कायषवाही की ािवेगी।

(viii) पंीिकृ त वास्तुववद द्वारा ािरी भवन मानधत्रि स्वीकृ नत का स्थानीय ननकाय द्वारा एक पृथक रजस्टिर में अंकन ककया ािकर ररर्कॉडष हेतु संधारण ककया ािना आवश्यक होगा।

13.7 ननम्न प्रकार के ननमाषण कायष हेतु स्वीकृ नत की आवश्यकता नहीं होगी :- (i) बागवानी, कफननलशंग कायष यथा सफे दी, रंगाई, पुनः टाइ्स अथवा पुनः छत बनवाने, लिास्टर करने, पुनः फशष बनवाने, स्वयं के स्वालमत्व की भूलम में छज्ाि ननमाषण कराने आदि।

ं ई आदि ।

(ii) प्राकृ नतक ववपदा के कारण नष्ट हुए भवन को पूवष में अनुमोदित मानधत्रि अनुसार। (iii) सुरक्षा की दृजष्ट से 24 मीटर तक ऊं ािई की बाउण्रीवाल तथा बाउण्रीवाल पर 1 मीटर धग्रल/फे जन्संग, हेतु। (iv) पानी के भर्ण्डारण हेतु टेंक/सेवपटक टेंक/कु (v) कू ललंग लिान्ट / सोलर लिान्ट। (vi) भवन से ननयमानुसार संबंधधत सेवायें एवं सुववधायें ैिसे वातानुकू लन, आग से बािव, वषाष लि संग्रहण, सीवेि ीिटमेंट लिांट, ौिकीदार कक्ष इत्यादि।

(vii) भवन में अजग्नशमन सुरक्षा/ धकिकत्सीय आवश्यकता हेतु आवश्यक सीढियााँ / रेम्प ननमाषण।

13.8 अनुमोदित भवन मानधत्रिों की वैद्यता अवधध - (i) भवन मानधत्रिो की अनुज्ञा अवधध, भवन मानधत्रि स्वीकृ नत ािरी ककये ािने की दिनांक से सात वषष देय होगी।

(ii) ननधाषररत अवधध के पश्ाित भी ननमाषण पूणष नहीं होने पर अनुमोदन शु्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर आगामी 02 वषष के ललए तथा इसके अनतररतत अवधध हेतु प्रनत वषष हेतु अनुमोदन शु्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर मानधत्रि अनुज्ञा अवधध बढाई ाि सके गी।

13.9 संशोधधत भवन मानधत्रि अनुमोदन हेतु :- (i) स्थानीय ननकाय अथवा पंीिकृ त वास्तुववद् से भवन मानधत्रि अनुमोदन करवाये ािने के पश्ाित ् ववननयम 13.7 में उ्लेखखत ननमाषण कायों के अनतररतत यदि अनुमोदित भवन मानधत्रिों में ककसी भी प्रकार का पररवतषन ककया ािना प्रस्ताववत हो तो ववकासकताष को संशोधधत भवन मानधत्रि अनुमोदन करवाया ािना अननवायष होगा।

313 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(ii) संशोधधत भवन मानधत्रि अनुमोदित करवाये बबना यदि मौके पर अनुमोदित मानधत्रिों से अनतररतत ननमाषण ककया ािता है ोि भवन ववननयम के अनुरूप हो तो, ऐसे ककये गये अनतररतत ननमाषण पर ननयमानुसार बबना अनुमनत ननमाषण शास्ती लेय होगी।

(iii) संशोधधत भवन मानधत्रि अनुमोदन की प्रकक्रया ववननयम 13.4/13.5 के अनुसार ही होगी। (iv) रेरा में पंीिकृ त प्रोेितट के अनुमोदित मानधत्रिो में संशोधन ककये ािने पर रास्थिान ररयल स्टेट (र्डवलपमेन्ट एर्ण्ड रेग्यूलेशन) एतट, 2016 के प्रावधान के अनुसार आवंटियों की सहमनत प्राति ककये ािने के पश्ाित ् ही संशोधधत मानधत्रिो का अनुमोदन ककया ाि सके गा।

पररयोनिा के कॉमन एररया / सुववधाओं यथा पाककंि ग, हररतक्षेत्र आदि में संशोधन / ववस्तार प्रस्ताववत ककये ािने पर दो-नतहाई (2/3) आवंटियों के सहमनत ववकासकताष द्वारा प्रस्तुत की ािनी होगी तथा दो दैननक समाािर पत्रों में ववकासकताष के व्यय पर आपजत्त आमंबत्रत की ािनी होगी एवं पररसर में संशोधधत मानधत्रि स्पिा ककया ािकर उसका फोटोग्राफ प्रस्तुत ककया ािना आवश्यक होगा।

ववकासकताष से उततानुसार सहमनतयों के साथ पररयोनिा में आदिनांक तक कु ल आवंटियों की संख्या घोवषत करने हेतु शपथ पत्र भी ललया ािना होगा।

14. ननमाषण कायष के दौरान अपनाई ािने वाली प्रकक्रया

14.1 भवन मानधत्रिों के अनुमोदन पश्ाित ् मौके पर भवन ननमाषण शुरू ककये ािने के समय भवन ननमाषता द्वारा एक र्बोडष पर ननम्नानुसार ब्यौरा ोि की पनिीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य र्सडक की ओर) लगाया ािवे, जसिसे सभी लोगों को ननलमषत ककये ािने वाले भवन के अनुमोदन की पूणष ािनकारी प्राति हो सकें ।

क्र.सं. ब्यौरा वववरण
(i) प्रोेितट का नाम
(ii) ववकासकताष का नाम
(iii) प्रोेितट का उपयोग
(iv) भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल
(v) मंजलिों की संख्या
(vi) संपकष हेतु मो. नम्बर
(vii) र ेरा रजस्ेििशन नम्बर (यदि लागू हो तो)
(viii) र ेरा का वेबसाईट र्एडरेस (यदि लागू हो तो)

14.2 सक्षम अधधकारी द्वारा समय-समय पर भवन ननमाषण का ननरीक्षण ककया ाि सके गा तथा बहुमंजलिे एवं अन्य ववशेष प्रकृ नत के भवनों में अनतररतत सूनिा ननमाषण कायष के दौरान सक्षम अधधकारी द्वारा यदि आवश्यक समझा ािये तो ववकासकताष द्वारा उपलब्ध करवाई ािनी आवश्यक होगी।

14.3 भवन ववननयमों के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन ननमाषण करने की जम्मिेदारी भवन ननमाषण अनुज्ञाधारी की होगी।

14.4 भवन ननमाषण के समय ननमाषण सामग्री से आस पास के भवनों के ननवासकताषओं को ककसी प्रकार की असुववधा न हो, इस हेतु भवन ननमाषण के दौरान ािरों ओर पदे लगवायें ािवें।

14.5 भवनो को ोिखखम के आधार पर तीन भागों में ववभाजति ककया गया है-भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 314 (i) कम ोिखखम के भवन' (Low risk building) - 500 वगषमीटर क्षेत्रफल के भूखर्ण्ड एवं ऐसे भूखर्ण्ड जनि पर अधधकतम ननलमषत क्षेत्रफल 500 वगषमीटर तक ही अनुज्ञेय हो (यथा ररसोटष, मोटल, फामष हाउस, पयाषवरण मैत्री आवास आदि) क्षेत्रफल तक के 15 मी. ऊाँ ािई तक के समस्त उपयोग के भूखर्ण्ड पर प्रस्ताववत भवन।

(ii) मध्यम ोिखखम के भवन' (Medium risk building) -500 व.मी. क्षेत्रफल से अधधक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक 15 मीटर तक की ऊाँ ािई के समस्त उपयोग के भवन।

(iii) अधधक ोिखखम के भवन' (High risk building) - 15 मीटर से अधधक ऊाँ ािई के समस्त उपयोग के भवन।

14.6 मध्यम ोिखखम (Medium Risk Building) / अधधक ोिखखम (High Risk Building) भवनो में जलिन्थ लेवल ननरीक्षण हेतु पंीिकृ त वास्तुववद् / तकनीकीववद् भी अधधकृ त होंगे।

15. पूणषता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) एवं अधधवास प्रमाण-पत्र (Occupancy Certificate) 15.1 ननम्न भवनों हेतु पूणषता / अधधवास प्रमाण-पत्र प्राति ककया ािना अननवायष होगा :- स्वतंत्र आवास/फामष हाउस के भूखर्ण्डों को र्छोडकर फ्लेट्स/ग्रुप हाउलसंग एवं 500 वगषमीटर से अधधक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूखर्ण्डों पर भवन का ननमाषण पूरा होने पर भवन ननमाषणकताष को पूणषता प्रमाण-पत्र एवं अधधवास प्रमाण पत्र प्राति करना आवश्यक होगा।

15.2 ननम्न ननमाषण कायष पूणष होने पर पूणषता / अधधवास प्रमाण-पत्र प्राति ािरी ककया ािना होगा :- (i) भवन में लसववल वकष (मेसनरी व आरसीसी वकष ), लिास्टर, खर्खडकी व दरवाेि /स्तिरिल ग्लेजंिग वकष , सेनटरी व बबलिी पानी कफटिंग, रेललंग, ललफ्ट, फ्लोररंग, सामुदानयक सुववधाओं, सववषसेि आदि का ननमाषण अनुमोदित मानधत्रि अनुसार पूणष होने एवं अनुसूीि-3 के अनुसार आवश्यक एनओसी / सटिषकफके ट की सुननजश्तिता पश्ाित ् ही पूणषता प्रमाण पत्र ािरी ककया ािवेगा।

(ii) यदि मौके पर अनुमोदित भवन मानधत्रिों से लभन्न ननमाषण ककया गया है तो सवष प्रथम मौके पर ककये गये ननमाषण के अनुसार संशोधधत भवन मानधत्रि अनुमोदन करवाया ािकर ही तदानुसार पूणषता प्रमाण-पत्र ािरी ककया ािवेगा।

(iii) पूणषता प्रमाण पत्र प्राति ककये ािने के पश्ाित ् योनिा में साईनेेिि, लेर्ण्डस्के वपंग, लिांटेशन आदि उपलब्ध होने पर व भवन में आवश्यक सुववधाऐं यथा बबलिी, पानी, सीवरेि, गैस आदि कनेतशन संबंधधत ववभाग से प्राति ककये ािने एवं अनुसूीि-3 के अनुसार आवश्यक एनओसी/सटिषकफके ट की सुननजश्तिता पश्ाित ् भवन रहवास के ललये उपयुतत पाये ािने पर अधधवास प्रमाण पत्र ािरी ककया ािवेगा।

(iv) ग्रुप हाउलसंग के प्रोेितटो में भवन पूणषता प्रमाण-पत्र ािरी करते समय सीवरेि ीिटमेंट लिान्ट (STP) हेतु आवश्यक संरनिा का ननमाषण प्रोेितट में ककया ािना अननवायष होगा। सीवरेि ीिटमेंट लिान्ट (STP) हेतु मशीनरी की स्थापना ववकासकताष द्वारा पूणषता प्रमाण-पत्र ािरी करने की नतधथ से 3 वषष की अवधध अथवा प्रोेितट में ननलमषत आवासीय इकाईयों में से कम से कम 30 प्रनतशत इकाईयों का वास्तववक उपयोग क्रे ताओं द्वारा प्रारम्भ करने (अथाषत कम से कम 30 प्रनतशत इकाईयों में ननयलमत ववद्युत उपयोग हेतु बबलिी कनेतशन स्थावपत हो), ोि भी कम हो, पर ककया ािना अननवायष होगा। सीवरेि ीिटमेंट लिान्ट (STP) हेतु मशीनरी स्थावपत कर इसका सुािरू संािलन प्रारम्भ ककये ािने की अंतररम अवधध में ववकासकताष द्वारा स्थानीय ननकाय/प्रदूषण ननयंत्रण मर्ण्डल के ननधाषररत मानदर्ण्डों अनुसार अन्य ववधध/प्रकक्रया द्वारा प्रोेितट में सीवरेि र्डडस्पोलि का प्रबंध करना अननवायष होगा। इस हेतु ववकासकताष से शपथ-पत्र प्राति ककया ािवेगा।

(v) अधधवास प्रमाण-पत्र ािरी होने के 03 माह के अंदर Consent to Operate पयाषवरण ववभाग से प्राति ककया ािना अननवायष होगा।

15.3 आंलशक पूणषता/आंलशक अधधवास प्रमाण-पत्र ािरी ककये ािने हेतु315 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) (1) यदि ककसी भूखर्ण्ड में एक से अधधक बबर्ज्डंग ब्लॉक का ननमाषण प्रस्ताववत हो तो आंलशक पूणषता प्रमाण-पत्र के ललए आवेदन ककसी भी बबर्ज्डंग ब्लॉक के ललए जसिका ननमाषण बबन्दु संख्या 15.2 (i) के अनुसार पूणष हो गया हो, पृथक रूप से भी ककया ाि सकता है। लेककन ककसी बबर्ज्डंग ब्लॉक का पाटष भाग के ललए आंलशक पूणषता प्रमाण-पत्र नही दिया ाियेगा। आंलशक पूणषता प्रमाण-पत्र ािरी ककये ािने से पूवष प्रोेितट में प्रस्ताववत सामुदानयक सुववधाओं का ननमाषण भी पूणष ककया ािना आवश्यक होगा।

(ii) भूखर्ण्ड पर आंलशक पूणषता प्रमाण-पत्र ािरी ककये ािने के पश्ाित ् यदि प्रोेितट के उस भाग हेतु आवश्यक सुववधाएाँ यथा बबलिी, पानी, सीवरेि, गैस कनेतशन, ािन्सफॉमर, ीिएसएस, एसटीपी, र्डब््यूटीपी, पाककंि ग, अजग्नशमन सुरक्षा, हररत क्षेत्र आदि पूणष ककये ािने पर एवं अनुसूीि-3 के अनुसार आवश्यक एनओसी / सटिषकफके ट की सुननजश्तिता पश्ाित ् आंलशक भाग यदि रहवास के ललये उपयुतत पाये ािने पर आंलशक अधधवास प्रमाण पत्र ािरी ककया ाि सके गा।

15.4 पूणषता / अधधवास प्रमाण-पत्र ािरी ककये ािने की सक्षमता:- ववकासकताष द्वारा अनुमोदित मानधत्रि अनुसार ननमाषण कायष पूणष होने पर संबंधधत ननकाय से ववननयम 11.2 के अनुसार अथवा ववननयम 16 के अनुसार पंीिकृ त तकनीकीववद से ननयमानुसार पूणषता/अधधवास प्रमाण पत्र प्राति कर सके गा।

क्र.सं स्थानीय ननकाय से पूणषता एवं अधधवास से प्रमाण-पत्र प्राति करने की प्रकक्रया पूणषता
1. प्रमाण-पत्र हेतु प्राति आवेदनों की ािं िहेतु संबंधधत ननकाय द्वारा एक सलमनत गतिि की ािवेगी जसिमें सम्बजन्धत ननकाय का प्राधधकृ त अधधकारी, नगर ननयोनि अधधकारी (ोि सहायक नगर ननयोकि से कम स्तर का न हो), सम्बजन्धत अलभयंता को शालमल ककया ाियेगा, जसिे पूणषता प्रमाण-पत्र प्रदत करने हेतु प्राति आवेदनों की ािाँ िके ललए अधधकृ त ककया ािवेगा।
2. अनुज्ञाधारक द्वारा ननमाषण पूणष होने की सूनिा सक्षम अधधकारी को मय मौका पर ककये गये वास्तववक ननमाषण के मानधत्रिों एवं अनुमोदित मानधत्रिों के (3 सेट) के साथ ननधाषररत आवेदन पत्र, ननधाषररत शपथ पत्र, ननधाषररत ैिकललस्ट व ननधाषररत शु्क मिा कराये गये ािलान की प्रजत्त प्रस्तुत की ाियेगी।
3. सक्षम अधधकारी द्वारा आवेदन प्राति होने के 15 दिन के अन्दर मौका ननरीक्षण करने हेतु दिनांक एवं समय तय कर अनुज्ञाधारक को सूधति कर संयुतत रूप से मौका ननरीक्षण ककया ाियेगा (उतत दिनांक आवेदन प्रस्तुनत के अधधकतम 15 दिवस के अन्तराल पर होगा)।
4. भवन का ननमाषण अनुमोदित भवन मानधत्रि के अनुसार पाये ािने पर कमेटी द्वारा सक्षम अधधकारी को पूणषता प्रमाण-पत्र ािरी करने की अनुशंषा 10 दिवस के भीतर प्रेवषत कर दी ाियेगी। उतत अनुशंषा प्राति होने के पश्ाित ् सक्षम अधधकारी द्वारा 10 दिवस के अन्दर पूणषता प्रमाण-पत्र ािरी कर दिया ाियेगा। भूखर्ण्ड पर अनुमोदित भवन मानधत्रि से लभन्न ऐसा ननमाषण/आतंररक पररवतषन ोि कक भवन ववननयमों के अनुरूप अनुज्ञेय होने पर संशोधधत भवन मानधत्रि स्वीकृ त करवाया ािना होगा।
5. अनुज्ञाधारक द्वारा आवेदन करने के पश्ाित ् 30 दिवस में यदि कमेटी अनुज्ञाधारक को अपने ननणषय की सूनिा प्रेवषत नहीं करती हैं तो अनुज्ञाधारक 15 दिवस का पुनः नोटिस सक्षम अधधकारी को देगा। इसके उपरान्त भी पूणषता प्रमाण-पत्र ािरी नहीं ककये ािने पर र्डडर्म्ड पूणषता प्रमाण-पत्र माना ािवेगा।
6. पूणषता प्रमाण पत्र प्राति ककये ािने के पश्ाित ् योनिा में साईनेेिि, लेर्ण्डस्के वपंग, लिांटेशन आदि उपलब्ध होने पर व भवन में आवश्यक सुववधाएाँ यथा बबलिी, पानी, सीवरेि, गैस आदि कनेतशन संबंधधत ववभाग से प्राति ककये ािने एवं अनुसूीि-3 के अनुसार आवश्यक एनओसी / सटिषकफके ट प्राति करने के पश्ाित ् अधधवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना होगा। अधधवास प्रमाण-पत्र ािरी होने के 3 माह के अंदर Consent to Operate पयाषवरण ववभाग से प्राति ककया ािना अननवायष होगा।
7. उतत आवेदन प्राति होने के 7 दिवस की अवधध में सक्षम अधधकारी/पंीिकृ त वास्तुववद् द्वारा आवश्यक ािाँ िकर अधधवास प्रमाण पत्र ािरी ककया ािवेगा
8. पूणषता / अधधवास प्रमाण-पत्र ािरी ककये ािने के पश्ाित ् यदि भूखर्ण्ड पर कोई ननयम ववर्रुद् ननमाषण ककया ािता है तो पूणषता / अधधवास प्रमाण पत्र सक्षम अधधकारी द्वारा तत्काल ननरस्त ककया ािकर उस भूखर्ण्ड पर ककये ाि रहे ननमाषण को बंद करवाया ाि सके गा तथा भवन को सी िभी ककया ाि सके गा।
9. अनुमोदित मानधत्रि से ववलिन लेककन भवन ववननयम के अंतगषत ककया गया ननमाषण- अनुमोदित मानधत्रि से ववलिन लेककन भवन ववननयमो के अन्तगषत ककये गये ननमाषण के संबंध में कमेटी द्वारा 10 दिवस में सक्षम अधधकारी को सूधति करना होगा। सक्षम अधधकारी द्वारा आवेदक को 10 दिवस में सूधति करने पर आवेदक द्वारा 15 दिवस में संबंधधत ननकाय को मौके पर ककये गये ननमाषण के अनुसार संशोधधत मानधत्रि प्रस्तुत ककये ािने होंगे। संबंधधत ननकाय के सक्षम अधधकारी द्वारा संशोधधत भवन ममानधत्रि 15 दिवस के अन्तगषत अनुमोदित कर संशोधधत भवन मानधत्रि अनुमोदन की रालश हेतु मांग पत्र अनुज्ञाधारक को ािरी ककया ाियेगा। अनुज्ञाधारक द्वारा ननधाषररत रालश मिा कराये ािने के पश्ाित स्थानीय ननकाय के सक्षम अधधकारी द्वारा 10 दिवस में संशोधधत अनुमोदित भवन मानधत्रि एवं पूणषता प्रमाण-पत्र ािरी कर दिया ाियेगा।
10. भवन ववननयमों के ववपरीत ककया गया अवैध ननमाषण - (i) भवन ववननयमों के ववपररत ककया गया ननमाषण अवैध ननमाषण की श्रेणी में माना ाियेगा। कमेटी द्वारा 10 दिवस में सक्षम अधधकारी को सूधति करना होगा। सक्षम अधधकारी द्वारा 10 दिवस में अनुज्ञाधारक को अवैध ननमाषण 30 दिवस में हटाने का नोटिस ािरी ककया ाियेगा। नोटिस प्राति होने पर अवैध ननमाषण को 30 दिवस में हटाकर आवेदन द्वारा संशोधधत मानधत्रि कमेटी में प्रस्तुत करने पर पुनः मौका ननरीक्षण ककया ाियेगा। मौके पर ननमाषण भवन ववननयमों के अन्तगषत पाये ािने पर कमेटी द्वारा सक्षम अधधकारी को तदानुसार अनुशंषा प्रेवषत की ाियेगी। ननधाषररत रालश मिा होने पर संशोधधत मानधत्रि एवं पूणषता प्रमाण-पत्र ािरी कर दिया ाियेगा। (ii) यदि अनुज्ञाधारक भवन ववननयम से अधधक ववलिन को 90 दिवस में नहीं हटाता है तो सम्बजन्धत ननकाय को ननमाषण को सीि/ध्वस्त करने का अधधकार होगा।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 316 317 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

16. भवन ननमाषण अनुज्ञा हेतु भवन मानधत्रि प्रस्तुत करने हेतु पंीिकृ त तकनीकीववज्ञ की अहषताएं, सक्षमता एवं पंीिकरण की प्रकक्रया :-

16.1 नगरीय ननकायों / मुख्य नगर ननयोकि, रास्थिान द्वारा ककसी ऐसे व्यजतत या व्यजततयों के समूह का पंीिकृ त तकनीकीववज्ञ के रूप में पंीियन ककया ाि सके गा ोि फमष, कम्पनी या सलमनत का गनि कर व्यवसाय कर रहे हों एवं बबन्दु सं. 2 के अनुसार अहषताएं रखते हों।

16.2 पंीिकृ त तकनीकीववद के ललये अहषताएं ननम्नानुसार होंगी :- (i) इजर्ण्डयन इंस्टीट्यूट ऑफ आककष टेतट्स का सहयुतत सदस्य ।

अथवा

(ii) ककसी मान्यता प्राति संस्था से वास्तुववद र्डडग्री व काउं लसल ऑफ आककष टेतरि द्वारा पंीिकरण ।

अथवा

(iii) काउं लसल ऑफ आककष टेतरि की सदस्यता के ललये पात्र बनाने वाली ऐसी अहषताएं ैिसी कक वास्तुववद अधधननयम, 1972 की अनुसूीि II में सूीिर्बद् है।

अथवा

(iv) इंस्टीट्यूशन ऑफ इंीिननयसष की ननयलमत (कॉरपोरेट) सदस्यता (लसववल) / इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन लिानर इण्र्ण्डया, नई द्लिी का एसोलसएट मेम्बर।

अथवा

(v) राकिीय/र्अद्षराकिीय ववभाग से सेवाननवृत सहायक नगर ननयोकि / सहायक वास्तुववद अथवा इससे अधधक स्तर के अधधकारी ।

अथवा

(vi) लसववल या संरनिात्मक (स्तिरिल) अलभयांबत्रकी में र्डडग्री या मान्यता प्राति संस्थान से वास्तुववद र्डडलिोमा।

अथवा

(vii) आककष टेतरिल अलसस्टेंटलशप का मान्यता प्राति पाठ्यक्रम तथा वास्तुववद/लसववल अलभयंता के अधीन एक वषष का अनुभव।

अथवा

(viii) मान्यता प्राति संस्था से लसववल इंीिननयररंग में र्डडलिोमा और वास्तुववद/लसववल अलभयन्ता के अधीन एक वषष का अनुभव।

अथवा

(ix) मान्यता प्राति संस्था से लसववल इंीिननयररंग में राफ्टमैन और वास्तुववद / लसववल अलभयंता के अधीन एक वषष का अनुभव।

अथवा

(x) राकिीय/र्अद्षराकिीय ववभाग से सेवाननवृत वररष्ि प्रारूपकार। परन्तु उपरोततानुसार अहषता रखने वाले ऐसे व्यजततयों के समूह को भी पंीिकृ त ककया ाि सके गा ोि फमष, कम्पनी या सलमनत का गनि कर व्यवसाय कर रहे हों।

16.3 भवन मानधत्रि अनुमोदन, पूणषता प्रमाण पत्र एवं अधधवास प्रमाण पत्र ािरी करने हेतु वास्तुववदों का पंीिकरण (Registration of Architects):-

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 318

मुख्य नगर ननयोकि, रास्थिान द्वारा भवन मानधत्रि स्वीकृ नत, भवन पूणषता प्रमाण पत्र एवं अधधवास प्रमाण पत्र ािरी करने अथवा इन ववननयमों से सम्बजन्धत ककसी अन्य ववषय हेतु वास्तुववद् की अहषताओं का ननधाषरण कर इन ववननयमों के तहत अनुज्ञा ािरी करने के ललए अधधकृ त तथा उसके ललए प्रकक्रया का ननधाषरण ककया ाि सके गा।

16.4 तकनीकीववद पंीिकरण की प्रकक्रया (Registration Process) :-

ननधाषररत अहषताएं रखने वाला व्यजतत या व्यजततयों का समूह अपने अनुभव एवं अहषताओं के प्रमाण पत्र के साथ पंीियन हेतु सक्षम अधधकारी (प्राधधकरण में ननदेशक, नगर आयोनिा / अन्य नगरीय ननकायों में संबंधधत नगरीय ननकाय में पदस्थावपत वररष्तिम ् नगर ननयोकि) को अथवा उपरोततानुसार वखणषत सक्षम अधधकारी के पदस्थावपत नहीं होने पर संबंधधत नगरीय ननकाय में पदस्थावपत प्राधधकृ त अधधकारी को आवेदन करेगा। आवेदन के साथ फीस भी ननम्नानुसार मिा की ािनी होगी, ोि कक लौटाई नहीं ाियेगी।

16.5 सक्षमता (Competence) एवं पंीिकरण शु्क (Registration Fee) :- उपरोततानुसार अहषताएं रखने वाले पंीिकृ त वास्तुववद्/ तकनीकीववद की सक्षमता एवं पंीिकरण शु्क

क्रसं. तकनीकीववद/वास्तुववद् सक्षमता पंीिकरण शु्क
4.1 बबन्दु संख्या 2 (i) से (iii) पर वास्तुववद् वखणषत समस्त क्षेत्रफल के सभी ऊाँ ािई क े भवनों हेतु भवन मानधत्रिों को संबंधधत नगरीय ननकाय में ह ै। ककये ािने ह प्रस्तुत ेतु अधधकृ त होंगें। स्वतः पंीिकृ त माने ािवेंगें। अतः कोई पंीिकरण शु्क देय नहीं
4.2 बबन्दु संख्या 2 (i) से (iii) पर वखणषत वास्तुववद् जन्हिे र्डडग्री प्राति ककये 5 वषष व उससे अधधक समय हुआ हो। मुख्य नगर ननयोकि, रास्थिान द्वारा पंीिकरण करवाये ािने के पश्ाित ् 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक क े भूखर्ण्डों पर अधधकतम 15 मी. ऊ ाँ ािई क े भवन मानधत्रि अनुमोदन क्षेत्रफल / ऊाँ ािई एवं समस्त हेतु पूणषता / अधधवास प्रमाण पत्र ािरी करने ह ेतु अधधकृ त होंगे। • राज्य के स्थानीय वास्तुववद- रूपये 50,000/- एकमुश्त व रूपये 12,500/- प्रनत वषष (Renewal Fee)। • राज्य से बाहर के वास्तुववद- रूपये 1,00,000/- एकमुश्त व रूपये 25,000/- प्रनत वषष (Renewal Fee)।
4.2 बबन्दु संख्या 2 (i) से (iii) पर वखणषत वास्तुववद जन्हिे र्डडग्री प्राति ककये 5 वषष से कम समय हुआ है। मुख्य नगर ननयोकि, रास्थिान द्वारा पंीिकरण करवाये ािने के पश्ाित ् 500 व.मी. से अधधक एवं 1000 व.मी. क्षेत्रफल तक के भूखर्ण्डों पर अधधकतम 15 मी. ऊ ाँ ािई क े भवन मानधत्रि अनुमोदन हेतु अधधकृ त होंगे। राज्य के स्थानीय वास्तुववद-रूपये 20,000/- व रूपये एकमुश्त 7,500/- प्रनत वषष (Renewal Fee)।
4.3 बबन्दु संख्या 2 (iv) से (vii) पर तकनीकीववद वखणषत 250 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त उपयोग क े भवन मानधत्रिों को संबंधधत नगरीय ननकाय में प्रस्तुत ककये ािने हेतु - होंगे। (अधधकतम अधधकृ त बेसमेंट+भूतल+तीन मंजलि) 10,000/- व रूपये एकमुश्त 2500/- प्रनत वषष (Renewal Fee)।
4.4 बबन्दु संख्या 2 (viii) से (x) पर तकनीकीववद वखणषत 250 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त उपयोग क े भवन मानधत्रिों को संबंधधत नगरीय ननकाय में प्रस्तुत ककये ािने हेतु - होंगे। (अधधकतम अधधकृ त बेसमेंट+भूतल+दो मंजलि) रूपये 5,000/- एकमुश्त व रूपये 1500/-(Renewal Fee)।
319 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

16.6 पंीिकृ त वास्तुववद्/ तकनीकीववद का दानयत्व (Responsibility of Registered Architect) 1. पंीिकृ त तकनीकीववद का दानयत्व होगा कक भवन के ननमाषण की अनुज्ञा दिये ािने / पूणषता / अधधवास प्रमाण पत्र दिये ािने की अवस्था में भवन का संरनिात्मक अलभक्पन एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था एवं भवन में अपेक्षक्षत सभी सेवाएं इन भवन ववननयमों तथा हिां कहीं भी इन ववननयमों में अपेक्षक्षत है. नेशनल बबर्ज्डंग र्कोड ऑफ इजर्ण्डया व नेशनल इलेजतलिसटी र्कोड के अनुसार ननष्पादित करे।

पंीिकृ त तकनीकीववद द्वारा समस्त देय शु्क संबंधधत नगरीय ननकाय में मिा हो ुिका है. इसकी सुननजश्तिता की ािवे।

पंीिकृ त तकनीकीववद द्वारा ािरी ककये गये समस्त स्वीकृ नत/प्रमाण पत्र एवं मिा रालश की ािलान की प्रनत व अन्य ननधाषररत ैिकललस्ट में वांनछत समस्त दस्तावेि यथा स्वालमत्व संबंधधत, आवेदक / स्वयं का शपथ पत्र, स्वीकृ त मानधत्रि / स्वीकृ नत पत्र आदि ािरी करने की दिनांक से 07 दिवस की अवधध में 01 सैट में स्वयं के स्तर पर संबंधधत ननकाय में प्रस्तुत ककया ािना सुननजश्ति ककया ािवें। इसका उ्लंघन पाये ािने पर पंीिकृ त तकनीकीववद का पंीिकरण रद्द अथवा ननलजम्बत ककये ािने की कायषवाही की ािवेगी।

2. उतत पंीिकृ त तकनीकीववद नगरीय ननकायों से संबंधधत अन्य नगर ननयोनि संबंधी मानधत्रि यथा स्थल मानधत्रि, उपववभानि/पुनगषनि मानधत्रि, ले-आउट लिान (सक्षमता के अनुरूप) आदि हस्ताक्षर करने एवं नगरीय ननकाय की अनुमनत हेतु प्रस्तुत करने हेतु भी अधधकृ त होंगे।

3. नगर ननयोनि सम्बन्धी तकनीकी कायों हेतु उतत पंीिकृ त तकनीकीववदों का मुख्य नगर ननयोकि, रास्थिान द्वारा समय-समय पर Orientation Workshop आयोजति कर Skill Up-gradation यथा नवीन तकनीक, नवीन ननयमों आदि की ािनकारी दी ािवेगी एवं पंीिकृ त तकनीकीववदों के कायष की समीक्षा उपरान्त पंीिकरण ननरस्तीकरण के आदेश भी दिये ाि सकें गे।

क्र.सं पंीिकृ त वास्तुववद से पूणषता एवं अधधवास से प्रमाण-पत्र प्राति करने की प्रकक्रया
1. अनुज्ञाधारक द्वारा अनुमोदित भवन मानधत्रिों के अनुसार मौके पर ननमाषण कायष पूणष होने पर पंीिकृ त वास्तुववद को पूणषता/अधधवास प्रमाण पत्र ािरी ककये ािने हेतु ननधाषररत समस्त दस्तावेोिं के साथ आवेदन ककया ािना होगा।
2. पंीिकृ त वास्तुववद द्वारा ननलमषत भवन का मौका ननरीक्षण ककया ािकर अनुमोदित भवन मानधत्रिों के अनुसार ननमाषण पाये ािने पर अनुज्ञाधारक को पूणषता/अधधवास प्रमाण की रालश हेतु मांग पत्र ािरी ककया ािना होगा।
3. अनुज्ञाधारक द्वारा स्थानीय ननकाय में मांग पत्र अनुसार रालश मिा करवाया ािकर रसीद की प्रनत पंीिकृ त वास्तुववद को उपलब्ध करवाई ािनी होगी।
4. पंीिकृ त वास्तुववद द्वारा मिा रालश की रसीद प्राति कर ववकासकताष को में ननधाषररत ैिकललस्ट की पूनतष कर पूणषता/अधधवास प्रमाण पत्र मय ैिकललस्ट ािरी ककया ािना होगा। वास्तुववद् द्वारा ैिकललस्ट में ननधाषररत समस्त दस्तावेोिं यथा साईट फोटोग्राफस ्, मौके ककये ननमाषण हेतु मानधत्रि (As-Built Drawings), को प्रमाखणत ककया ािकर ववकासकताष को उपलब्ध करवाया ािना होगा।
5. अनुज्ञाधारक द्वारा पंीिकृ त वास्तुववद द्वारा ािरी पूणषता / अधधवास प्रमाण पत्र मय ैिकललस्ट एवं ैिकललस्ट में ननधाषररत अन्य समस्त दस्तावेोिं को स्थानीय ननकाय में मिा करवाया ािना होगा।
6. स्थानीय ननकाय द्वारा अनुज्ञाधारक से प्राति पूणषता/अधधवास प्रमाण पत्र हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेोिं मय शु्क मिा होने की सुननजश्तिता उपरान्त आवेदक को Acknowledgement Letter ािरी ककया ािना आवश्यक होगा।
7. मौके पर अनुमोदित भवन मानधत्रि से ववलिन लेककन भवन ववननयमो के अन्तगषत ननमाषण पाये ािने पर पंीिकृ त वास्तुववद द्वारा अनुज्ञाधारक को मौके पर ककये गये ननमाषण अनुसार संशोधधत भवन मानधत्रि सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाये ािने हेतु सूधति ककया ािना होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा सक्षम स्तर से तदानुसार संशोधधत भवन मानधत्रि अनुमोदित करवाये ािने के पश्ाित ् ही पूणषता/अधधवास प्रमाण पत्र ािरी ककया ाि सके गा।
8. मौके पर भवन ववननयमों के ववपररत ककये गये ननमाषण को हटाये ािने के उपरान्त एवं अनुमोदित भवन मानधत्रिों के अनुसार ननमाषण पाये ािने पर ही पंीिकृ त वास्तुववद द्वारा पूणषता / अधधवास प्रमाण पत्र ािरी ककया ािना होगा।
9. यदि वास्तुववद द्वारा गलत त्यों के आधार पर पूणषता/अधधवास प्रमाण पत्र ािरी ककये ािने पर संबंधधत स्थानीय ननकाय द्वारा ऐसे गलत पूणषता / अधधवास प्रमाण पत्र को ननरस्त ककया ाि सके गा एवं स्थानीय ननकाय की अलभशंषा पर राज्य सरकार द्वारा संबंधधत वास्तुववद् का पंीिकरण ननरस्त अथवा ननलजम्बत ककया ाि सके गा।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 320

17. दर्ण्डात्मक व्यवस्था (Penalty/Punishment Provision)

17.1 भवन ननमाषण में ननधाषररत मानदर्ण्डों के उ्लंघन होने या ननमाषण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर ननमाषण को रोका ाि सकता है एवं इसे आंलशक या पूणषरूप से ध्वस्त कराया ाि सके गा एवं ऐसे समस्त ननमाषण की जम्मिेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।

17.2 ऐसे ककसी पंीिकृ त तकनीकीववद, जसिके द्वारा व्यवसाय की आरिण संहिता का उ्लंघन ककया ािना अथवा ववननयमों के ववपरीत भवन मानधत्रि अनुमोदन/संशोधन/पूणषता प्रमाण-पत्र/अधधवास प्रमाण-पत्र ािरी ककया ािना अथवा गलत कथन ककया ािना अथवा ककसी सारवान त्य को गलत प्रस्तुत ककये ािना अथवा सारवान त्यों को छु पाये ािना पाया ािता है, के ववर्रुद् सक्षम अधधकारी द्वारा पंीियन ननलजम्बत / रद्द ककया ािने/ स्थाई अथवा अस्थाई अवधध हेतु ब्लैकललस्ट करने की कायषवाही, सुनवाई का अवसर दिया321 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) ािकर की ाि सके गी तथा ववकासकताष से लमललभगत मानते हुए तकनीकीववद् के ववर्रुद् एफ.आई.आर. संबंधधत ननकाय द्वारा की ािकर ववधधसम्मत कायषवाही की ाि सके गी।

17.3 गलत त्यों पर प्राति की गई अथवा त्यों को छु पाकर प्राति की गई स्वीकृ नत स्वतः ननरस्त मानी ाियेगी एवं ऐसी ननमाषण स्वीकृ नत प्राति करने के ललये आवेदनकताष को भी दोषी माना ाियेगा।

17.4 सक्षम अधधकारी द्वारा दी गई भवन ननमाषण स्वीकृ नत को स्वालमत्व का आधार नहीं माना ाियेगा एवं वववादित स्वालमत्व की भूलम पर दिये गये ननमाषण स्वीकृ नत के ललये सम्बजन्धत ननकाय जम्मिेदार नहीं होगा, तयोंकक ननमाषण स्वीकृ नत के वल मात्र प्रश्नगत भूलम पर तया ननमाषण ककया ाि सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दशाषता है।

17.5 भवन मानधत्रि स्वीकृ नत की वैद्यता ािरी करने की दिनांक से 07 वषष तक होगी। परन्तु र्लीर्डिीड में ननधाषररत अवधध में भूखर्ण्ड पर स्वतंत्र आवास के भूखर्ण्डों में एक ईकाई का ननमाषण एवं अन्य भूखर्ण्डों में भूखर्ण्ड के अधधकतम भू-आच्छादित क्षेत्र का 1/5 भाग का ननमाषण ककया ािना होगा। उततानुसार ननमाषण कर ललये ािने पर पट्टे की ननधाषररत ननमाषण अवधध की शतष का उ्लंघन नहीं माना ाियेगा उततानुसर ननधाषररत अवधध में ननमाषण नहीं ककये ािने पर ननयमानुसार पुनषग्रहण शु्क ववकासकताष द्वारा मिा करवाया ािकर र्लीर्डिीड में ननधाषररत ननमाषण अवधध को बढवाया ािना होगा।

17.6 भूखर्ण्ड पर भवन ननमाषण स्वीकृ नत/मानधत्रि अनुमोदन प्राति ककये बबना भवन ननलमषत होने पर ननम्न ताललका अनुसार शास्ती देय होगी:-

प्रकरण का वववरण बबना स्वीकृ नत ककये गये ननमाषण का प्रकार बबना अनुमनत ननमाषण शास्ती
मानधत्रि स्वीकृ नत स े पर पूवष मौके ककया गया ननमाषण भवन ववननयमों क े मापदर्ण्डों क े अनुरूप ननमाषण (ोि स्वीकृ नत योग्य ह ै) (i) गैर व्यावसानयक भूखर्ण्डों में सकल ननलमषत क्षेत्र x 90/- रू (ii) व्यावसानयक भूखर्ण्डों में सकल ननलमषत क्षेत्र x 150/-रू

(i) भवन ववननयमों के अनुरूप मौके पर ककये गये बबना स्वीकृ नत ननमाषण पर उपरोततानुसार शास्ती ली ािकर भवन मानधत्रि स्वीकृ नत ािरी की ाि सके गी।

(ii) भवन ववननयमों के ववपरीत ककये गये ननमाषण को हटाये ािने के उपरान्त ही भवन मानधत्रि स्वीकृ नत ािरी की ािनी होगी।

18. ननरसन तथा व्यावृनत (Repeal and saving): 18.1 इन ववननयमों के प्रभावशील होने के साथ ही पूवष के भवन ववननयम तथा इसमें समय-समय पर ककये संशोधन तथा अन्य आदेश स्वतः ननरस्त हो ाियेंगे।

18.2 इन ववननयमों के प्रभावशील होने पर नगरीय क्षेत्र में प्रलिलत ककसी अन्य अधधननयम/ननयम के प्रावधानों में ववरोधाभास होने पर प्रलिलत अधधननयम / ननयम के प्रावधान लागू होंगे।

18.3 यदि ककसी भूखर्ण्ड का आवंटन/पट्टा/र्लीर्डिीड / नीलामी द्वारा ववक्रय ककसी भी प्रयोनि हेतु सक्षम अधधकारी द्वारा ािरी ककया ािता है, ोि इन ववननयमों में उ्लेखखत र्सडक की न्यूनतम ौिर्डाई अथवा न्यूनतम क्षेत्रफल के मापदर्ण्डों की पूनतष नहीं करता हो, तो ऐसी जस्थनत में जसि र्सडक पर भूखर्ण्ड जस्थत है उसकी ौिर्डाई तथा भूखर्ण्ड क्षेत्रफल के आधार पर इन ववननयमों के तहत मापदर्ण्ड रखते हुए भवन ननमाषण स्वीकृ नत ािरी की ाि सकें गी।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 322

18.4 यदि जलिा कलेतटर/रास्वि अधधकारी द्वारा पूवष में रूपांतररत भूलम पर आवेदक द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृ नत प्राति कर ननमाषण कायष ककया गया है तथा वतषमान में नगरीय ननकायों के क्षेत्राधधकार में आने के कारण आवेदक द्वारा यदि भवन मानधत्रि अनुमोदन / संशोधन / पूणषता प्रमाण पत्र/अधधवास प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत ककया ािता है तो नगरीय क्षेत्र में सजम्मललत होने से सक्षम स्तर से ािरी स्वीकृ नत तथा संपररवतषन / रूपांतरण आदेश की शतों के अनुरूप ककये गये ननमाषण को अनाधधकृ त अथवा बबना स्वीकृ नत ननमाषण की श्रेणी में नहीं माना ािवेगा तथा ऐसे आवेदनों पर इन ववननयमों के अनुसार भवन ननमाषण अनुज्ञा शु्क व अन्य देय शु्क ललये ािकर आवश्यक कायषवाही ननयमानुसार की ाि सके गी।

समस्त नगरीय ननकायों द्वारा ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अथवा पंीिकृ त तकनीकीववदों/वास्तुववद द्वारा ािरी भवन मानधत्रि अनुमोदन/भवन पूणषता प्रमाण-पत्र/भवन अधधवास प्रमाण-पत्र की सूनिा भवन स्वामी का नाम, पता, मोबाईल नं., ई-मेल एरेस /भवन मानधत्रि आवेदन प्राजति दिनांक/भवन मानधत्रि अनुमोदन दिनांक तथा भवन स्थल के Latitude/Longitude/भूखर्ण्ड की Google Map पर लोके शन आदि नगरीय ननकाय की वेबसाईट पर पृथक ललंक के रूप में उपलब्ध करवाया ािना अननवायष होगा।

अनुसूीि- 1

क्र.सं. भवनों का प्रकार गनतववधधयों एवं कायष संगत
1 आवासीय स्वतंत्र आवासीय, बहु-आवासीय, पलेट्स, ग्रुप हाउलसंग, स्टु र्डडयों अपाटषमेंट, ररटायमेंट होम्स, हॉस्टल, फामष हाउस/पयाषवरण मैत्री आवास, अर्कोडेबल हाउसे ि।
2 वाखणजज्यक कन्फे तशनरी बाािर बाािर, ािरा बाािर, खाद तेल/घी बाािर, पशु खाद्यान/दाल/मसाला/शुष्क फल बाािर, बारदाना बाािर, ािय बाािर, ककराना बाािर, मुगी उत्पाद बाािर, वस्त्र होरिी एवं गारमेंट बाािर लौह एवं इस्पात/र्हाडषवेयर बाािर पेन्ट एवं वाननषश बाािर पत्थर पट्टी बाािर संगमरमर एवं अन्य बबर्ज्डंग स्टोन बाािर इ ंट/बरिी/ ूिना बाािर, सेनीटरी कफटिंग बाािर अन्य ननमाषण सामग्री वस्तु बाािर मत्स्य एवं मांस बाािर रसायन बाािर, औषध बाािर श्य धकिकत्सा/वैज्ञाननक उपकरण बाािर, कागि/लेखन सामग्री/पुस्तक प्रकाशन बाािर, मुद्राणालय क्षेत्र इलेतोिननक/ववद्युत सामान बाािर, ऑटोमोबाइल एवं अन्य इंीिननयररंग पुािष बाािर, लुबकिे टिंग ऑयल बाािर, टायर एवं ट्यूब बाािर, पारम्पररक हस्तकला बाािर, लश्पीकृ त प्रस्तर बाािर, पटाखा बाािर, र्काडष र्बोडष कन्टेनसष एवं कागीि थैली बाािर, तम्बाकू एवं सहउत्पाद बाािर, लिाजस्टक उत्पाद बाािर क्राकरी एवं बतषन बाािर, सोना, ॉिदी, विाहरात एवं रत्न बाािर, मिष उत्पाद बाािर, साईककल बाािर, धातु उत्पाद बाािर, खखलौना एवं खेलकू द के सामान का बाािर, खुदरा दुकाने ररपेयर शॉप / सववषस शॉप/ववववध (जस्थर) ववननमाषण दुकान, सातिाहिक बाािर/हाट बाािर, बेर्डडंग बूथ ककयोस्क, अनौपािररक खुदरा दुकाने, रेस्टोरेंट/कै फे टेररया ननीि क्षेत्र के व्यावसानयक प्रनतष्ािन, बैंक, प्रदशषनी एवं बबक्री क्षेत्र, के टरर, पेोिल/गैस कफललंग स्टेशन, इलेजतकि व्हीकल ािजंििग स्टेशन, ंिक शॉप, पुष्म ववक्रे ता, र्डेयरी बूथ, फल एवं सब्ीि की दुकान, नाई की दुकान, लसनेमा, लमनीलिेतस, म्टीलिेतस, धमष कॉटा, वववाह स्थल, गेस्ट हाउस/लोजंिग एवं बोर्डडंिग हाउस ।
3 पयषटन इकाई होटल, होटल हाउलसंग, ररसोटष/ररसोटष हाउलसंग / है्थ ररसोटष/ स्पोटषस ररसोटष/मोटल एवं पयषटन नीनत में उ्लेखखत अन्य उपयोग।
4 संस्थागत सरकारी एवं र्अद्षसरकारी कायाषलय, स्वायत्त शासन कायाषलय, सरकारी आरक्षक्षत क्षेत्र, शैक्षखणक संस्थान, धकिकत्सा संस्थान, ऑटो मोबाई्स राईववंग स्कू ल, व्यावसानयक प्रबन्ध संस्थान, होटल प्रबन्ध संस्थान, ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाऐं, औद्योधगक प्रलशक्षण संस्थान, सरकारी/र्अद्ष सरकारी एवं सावषनिनक क्षेत्र के प्रलशक्षण संस्था, वोके शनल प्रलशक्षण संस्थान, खेलकू द प्रलशक्षण संस्थान, रेन बसेरा, धमषशाला, लशशु सदन/कामकाीि महिला सदन, र्वृद्ावस्था सदन, प्रौढ लशक्षा/लशक्षाकमी के न्द्र आदि, कला, एवं हस्तकला प्रलशक्षण के न्द्र, आंगनर्बाडी के न्द्र, पैथोलॉजकिल लैबोरेीि/जतलननक/ र्डाइग्नोजस्टक सेन्टर, प्रसूनत नलसंिग सदन, मात एवं लशशु स्वास््य क े न्द्र, ननीि नलसंिग सदन, संग्रहालय, कला दीधाष, लिेनेटोररयम, महिला सदन, सामुदानयक के न्द्र, स्थायी व्यापार मेला भूलम, योग एवं साधना के न्द्र, धालमषक एवं सामाजकि सांस्कृ नतक के न्द्र, श्मशान, कबस्तिान/सीमेीि, अजग्नशमन के न्द्र, ेिल, सुधार/बाल अपराध सदन, टेललफोन एतसेिंि, र्डाकघर, तारघर ननीि कोररयर सेवा, दूरदशषन के न्द्र, आकाशवाणी, दूरसंािर टावर, एवं स्टेशन, गैस बुककं ग /सलिाई स्थान, पुललस थाना, पुललस ौिकी, पुललस लाइन, नागररक सुरक्षा/होम र्गाडष, फोरजन्सक ववभाग प्रयोगशाला, सभा भवन, सॉफ्टवेयर एलिीके शन, कॉल सेन्टर, मेर्डडकल ािन्सकक्रपशन, बायो इन्फोरमेटिक, वेब र्डडजटिल र्डवलपमेंट सेन्टर, सूनिा प्रोद्योधगकी।
5 औद्योधगक क ृ वष आधाररत उद्योग, यांबत्रकी, अलभयांबत्रकी, रसायन, एवं औषध उद्योग, धाजत्वक उद्योग, वस्त्र उद्योग, ग्लास एवं लसरेलमक उद्योग, मिष उद्योग, सीमेंट उद्योग, ोिखखम प्रधान उद्योग, लिाजस्टक उद्योग, ग्रेनाईट उद्योग, संगमरमर उद्योग, एवं अन्य कटिंग एवं पॉलललशंग उद्योग, सेनेीि वेयर उद्योग, सीमेंट उत्पाद उद्योग, बबलिी सामग्री उद्योग, इलेतािननक उद्योग, गललाि उद्योग, स्टील फनीरि उद्योग, वस्त्र र ंगाई एवं छपाई उद्योग, टायर ररेिर्डडंग उद्योग, वध एव अन्य मांस प्रौसेलसंग उद्योग, क ु टीर / गृह उद्योग, र्डेयरी लिांट, स्टोन क्रे शर, खनन एवं खदान, ईंट ूिना भट्ट, भर्ण्डारागार, भर्ण्डारण एवं अ-ज्वलनशील वस्तुओं के ललए र्डडपो, कोर््ड स्टोरेि एवं दुग्धप्रशीतक संयत्र, ंिक र्याडष पेोिल उत्पादन र्डडपो गैस गोदाम कोल र्याडष, ईधन, लर्कडी र्याडष, स्टीलर्याडष, र्डेयरी उत्पाद योनिा, ऑटो सववषस स्टेशन।
6 वेयर हाउस/गोदाम क ृ वष आधाररत वेयर हाउस, सामान्य वेयर हाउस, गैस गोदाम, र्भडाण्रण हेतु अन्य गोदाम।
7 अमोद-प्रमोद स्पोट्षस कॉम्पलेतस, एम्यूमिेंट पाकष ।
8 ववशेष प्रकृ नत ोिस कू र्डाकरकट संग्रह के न्द्र, ोिस कू र्डाकरकट उपािर संयत्र एवं ननस्तारण भूलम के भवन, सीवरेि व गन्दा लि उपािर संयत्र, सुलभ शौािलय / पजब्लक शौािलय, मिड़ी एवं र्ह्डी संग्रह के न्द्र, वध गृह, वाटर कफ्टर एवं ीिटमेंट लिान्ट, लि सेवा के लिाशय एवं पजब्लक स्टेशन, यिाउ, पावरधग्र्रड स्टेशन, ववद्युत उत्पादन संयत्र, पाकष एवं खेल के धथयेटर/रंगमंि, गो्फ कोसष, मैदान, अन्य खुले स्थान, जस्वलमंग पूल, खुला पोलोग्राउर्ण्ड, इर्ण्डोर स्टेर्डडयम, आउर्टडोर स्टेर्डडयम, खेलकू द पररसर, रीनिल पाकष / शहर स्तरीय पाकष , पक्षी अभयारण्य, वनस्पनत पाकष , प्राणी ववज्ञान पाकष , यातायात
प्रलशक्षण पाकष , एतयूररयम, व्यापक पररवहन कोरर्रडोर, पाककंि ग स्थल, तांगा स्टेर्ण्ड, ेि ला स्टेर्ण्ड, बेलर्गाडी / ऊाँ टर्गाडी स्टेर्ण्ड, ररतशा स्टेर्ण्ड, टैतसी स्टेर्ण्ड, बस स्टॉप, बस स्टेर्ण्ड, र ेलवे स्टेशन, रेलवे सामान र्याडष, रेलवे र्याडष, एयर पोटष, हैलीर्पेड, एयर कारगो पररसर, ाँगी ौिकी, कि टलमषन्स / कि स्टेर्ण्ड, पथकर ौिकी, बबक्री कर ौिकी, नगर पाललका ूि ैिक पोस्ट, बस टिककट, बुककं ग एवं आरक्षण कायाषलय, कन्टेनर सेवा पररसर, कृ वष अनुसंधान फामष, कृ वष फामष, पुष्प कृ वष फामष, टिश्यूक्रि, उपवन, पौधशाला, मुगी पालन, र्डेयरी एवं सूअर / बकरी एवं र्भेड/अश्व फामष, कक्रके ट स्टेर्डडयम, स्पोटषस तलब और एके र्डमी।
323 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 324

नोट :- उपरोतत ववशेष प्रकृ नत के भवनो की गनतववधधयों एवं कायष के ललए भवन हिााँ भी आवश्यक हो मुख्य नगर ननयोकि, रास्थिान द्वारा मानक स्तर ननधाषररत ककए ाि सकें गे।

उतत अनुसूीि को राज्य सरकार द्वारा संशोधधत ककया ाि सके गा।

अनुसूीि-2

क्र.सं. शु्क का प्रकार ननमाषण का प्रकार शु्क दर रूपये में
1. ीि िफीस (प्राथषना पत्र के साथ देय) भूखर्ण्ड क्षेत्रफल पर गैर वाखणजज्यक भूखर्ण्ड (आवासीय / संस्थागत/पयषटन ईकाई/औद्योधगक/वेयर हाउस) 15/- प्रनत वगषमीटर (अधधकतम रालश 1,00,000/-)
वाखणजज्यक / लमधश्रत भूखर्ण्ड 45/- प्रनत वगषमीटर (अधधकतम रालश 3,00,000/-)
2. भवन मानधत्रि अनुमोदन शु्क (अनुमोदित मानधत्रि ािरी करने से पूवष देय) 500 व.मी. तक गैर वाखणजज्यक भूखर्ण्ड हेतु प्रस्ताववत मंजलिों की संख्या × भूखण् िका क्षेत्रफल व. भी. में x 30/- (उदाहरण-200 प.मी. के भूखर्ण्ड पर भू-तल व दो मंजलि प्रस्ताववत होने पर रालश 3 x 200 x 30 18 000/-)
500 व.मी. क्षेत्रफल तक के वाखणजज्यक / लमधश्रत भूखर्ण्ड हेतु प्रस्ताववत मंजलिों की संख्या भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल व मी. में x 95/(उदाहरण- 200 य.मी. के भूखर्ण्ड पर भू-तल व दो मंजलि प्रस्ताववत होने पर रालश 3 x 200 x 95= 57000/-)
500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखण् ि पर प्रस्ताववत सकल ननलमषत क्षेत्र के आधार पर ननम्न शु्क देय होगा-
(1) गैर वाखणजज्यक भूखर्ण्ड हेतु 60/- प्रनत व. मी.
(2) वाखणजज्यक / लमधश्रत भूखर्ण्ड ह ेतु 95/- प्रनत व. मी.
(3) पेोिल पम्प (समस्त क्षेत्रफल) भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल x 95/- प्रनत द. मी.
3. शहरी गरीबों को आधारभूत सुववधाएाँ (BSUP shelter fund) बहुमंजलिे भवन (15 मीटर से अधधक ऊाँ ािई के भवन)
लमधश्रत/वाखणजज्यक सकल ननलमषत क्षेत्र के आधार पर 25/- प्रनत वगषमीटर
फामष हाउस/आवासीय, संस्थागत /औद्योधगक / वेयर हाउस सकल ननलमषत क्षेत्र के आधार पर 10/- प्रनत वगषमीटर
4. वषाष लि संग्रहण एवं ह ेतु वृक्षारोपण अमानत रालश (ररफर्न्डेबल) भवन (15 मीटर ऊ ाँ ािई तक) समस्त उपयोगों के भूखर्ण्डों ह ेत (225 से अधधक व 500 भूखर्ण्ड वगषमीटर तक) 50000/- रूपये
(500 से अधधक व 750 भूखर्ण्ड वगषमीटर तक) 75000/- रूपये
भूखर्ण्ड (750 से अधधक व 2500 वगषमीटर तक) 1 लाख
भूखर्ण्ड (2500 से अधधक व 4000 वगषमीटर तक) 2 लाख
भूखर्ण्ड (4000 से अधधक व 10000 वगषमीटर तक) 3 लाख
(10000 वगषमीटर स े भूखर्ण्ड अधधक) 5 लाख
नोट- जनि प्रोेितटों का ररयल एस्टेट (रेगुलेशन एर्ण्ड र्डवलपमेंट) अधधननयम, 2016 एवं इसके तहत बनाये गये रास्थिान ररयल एस्टेट (रेगुलेशन एर्ण्ड र्डवलपमेंट) ननयम, 2017 के प्रावधानों के तहत पीिकरण करवाया ािना अननवायष है, ऐसे प्रोतिट्स को छोड़कर, अन्य प्रस्ताववत भवनों हेतु उपरोततानुसार ननधाषररत अमानत रालश को ननयमानुसार प्रावधानों की सुननजश्ति करने हेतु भवन ननमाषण स्वीकृ नत ािरी करने से पूवष नकद बैंक राफ्ट/ बैंक गारन्टी के रूप में भवन ननमाषता द्वारा स्थानीय ननकाय को मिा कराने होंगे। यह अमानत रालश अधधवास प्रमाण-पत्र ािरी ककये ािने के उपरान्त भवन ननमाषता को लौटाई ाि सके गी।
5. वषाष लि संग्रहण एवं ह ेतु वृक्षारोपण अमानत रालश (ररफर्न्डेबल) भवन (15 मीटर ऊाँ ािई से अधधक ऊ ाँ ािई क े ) भूखर्ण्ड (750 से अधधक व 2500 वगषमीटर तक) 2 लाख
भूखर्ण्ड (2500 से अधधक व 4000 4 लाख वगषमीटर तक) 4 लाख
भूखर्ण्ड (4000 से अधधक व 10000 वगषमीटर तक) 6 लाख
समस्त उपयोगों के भूखर्ण्डों हेतु भूखर्ण्ड (10000 वगषमीटर से अधधक) 10 लाख
6. बेटरमेन्ट लेवी आवासीय संस्थागत/पयषटन / ईकाई/औद्योधगक/वेयर हाउस अमोद-प्रमोद उपयोग हेतु आवासीय आरक्षक्षत दर का 20 प्रनतशत
वाखणजज्यक उपयोग हेतु आवासीय आरक्षक्षत दर का 40 प्रनतशत
जनि भूखर्ण्डों पर बहुमंजलिा भवन प्रस्ताववत है, ऐसे प्रकरणों को र्छोडकर अन्य समस्त प्रकरणों में बैटरमेंट लेवी भवन मानधत्रि ािरी ककये ािने से पूवष एक मुश्त मिा करवाई ािनी होगी। बहुमंजलिा भवन प्रस्ताववत होने लेय बेटरमेंट लेवी की रालश ववकासकताष द्वारा ननम्नानुसार पााँ िककश्तों में मिा करवाई ाि सके गीः-
वववरण प्रनतशत समयावधध
(i) प्रथम ककश्त बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत भवन मानधत्रि स्वीकृ नत ािरी करने से पूवष
(ii) द्ववतीय ककश्त बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत भवन मानधत्रि स्वीकृ नत ािरी करने की नतधथ से छह माह
(iii) तृतीय ककश्त बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत भवन मानधत्रि स्वीकृ नत ािरी करने की नतधथ से एक वषष
(iv) तिुथष ककश्त बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत भवन मानधत्रि स्वीकृ नत ािरी करने की नतधथ से एक वषष छह माह
(iv) पंमि ककश्त बेटरमेंट लेवी का 20 प्रनतशत भवन मानधत्रि स्वीकृ नत ािरी करने की नतधथ से दो वषष
नोट:- 1. उपरोततानुसार ककश्तों की रालश के उत्तर दिनांककत ैिक (Post Dated Cheque) लेकर ही मानधत्रि स्वीकृ त ककये ािवे। 2. उत्तर दिनांककत ैिक (Post Dated Cheque) अस्वीकृ त (Dishonour) होने पर ैिक में उ्लेखखत दिनांक से 15 प्रनतशत प्रनत वषष की दर से ब्या िवसूलनीय होगा। 3. अंनतम ककस्त मिा होने की ताररक तक सम्पूणष रालश मिा नहीं होने पर अधधकतम छह माह में 15 प्रनतशत ब्या िकी दर से मय ब्या िरालश मिा करवाई ािनी होगी। 4. बेटरमेंट लेवी हेतु अनतररतत बी.ए.आर. क्षेत्र का न्यूनतम 15 प्रनतशत क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल की इकाईयां स्थानीय ननकाय को रहन रखनी होगी। जसिका उ्लेख नगरीय ननकाय द्वारा ािरी स्वीकृ त मानधत्रि में एवं भवन मानधत्रि स्वीकृ नत पत्र में करना अननवायष होगा।
5. यदि बबन्दु संख्या 03 में ननधाषररत अवधध में सम्पूणष बेटरमेंट लेवी ब्या िमिा नहीं कराई ािती है तो रहन रखे गये इकाई का कब्ाि कर बेािन ककया ाि सके गा। नगरीय ननकाय द्वारा इस अवधध को 15 प्रनतशत की दर से ब्या िएवं बकाया मूल रालश की न्यूनतम 20 प्रनतशत की पैन्टी के साथ 01 वषष के ललये बढाया ाि सके गा। उतत ववस्ताररत अवधध म ें भी वांनछत रालश मिा नहीं करवाये ािने पर अनुमोदित मानधत्रि स्वतः ही ननरस्त माने ािवेगें एवं स्थानीय ननकाय द्वारा भवन का ननमाषण कायष रूकवाया ािकर भवन को सील करने की कायषवाही की ािवेगी। 6. भवन का पूणषता प्रमाण पत्र/आंलशक पूणषता प्रमाण पत्र स्थानीय ननकाय अथवा पंीिकृ त तकनीकीववद् द्वारा बेटरमेंट लेवी की सम्पूणष रालश मय ब्या ि(यदि देय हो तो) मिा होने का अदेय प्रमाण पत्र/रहन मुतत प्रमाण पत्र संबंधधत ननकाय द्वारा ािरी ककये ािने की सुननजश्तिता उपरान्त ही ािरी ककये ाि सके गा। इसकी सम्पूणष जम्मिेदारी पूणषता प्रमाण पत्र/आंलशक पूणषता प्रमाण पत्र ािरी करने वाले नगरीय ननकाय के अधधकारी / पंीिकृ त तकनीकीववद् की होगी। 7. इन ववननयमों से पूवष के अनुमोदित प्रकरणों में भी हिााँ ककस्तों में बेटरमेंट लेवी मिा करवाई ािनी हो, उनमें भी पूणषता प्रमाण पत्र संबंधधत ननकाय/एमपैर्न्ड आककष टेतट द्वारा संबंधधत ननकाय से अदेय प्रमाण पत्र ािरी करने के पश्ाित ् ही ऐसे प्रकरणों में पूणषता प्रमाण पत्र ािरी ककये ाियेंगे। 8. बैटरमेन्ट लेवी हेतु समस्त उत्तर दिनांककत ैिक (Post Dated Cheque) मिा होने की सुननजश्तिता होने के उपरान्त ही पूणषता/आंलशक पूणषता प्रमाण पत्र ािरी ककया ािवें।
7. लेबर सेस 10 लाख रूपये की लागत तक के ननीि आवास ननमाषण कायष पर उपकर देय नहीं होगा। अन्य भूखर्ण्डों हेतु भवन ननमाषण स्वीकृ नत ािरी करने से पूवष प्रथम वषष में ववकासकताष द्वारा ककये ाि रहे ननमाषण की लागत की 1 प्रनतशत की दर से रालश श्रम ववभाग में मिा करवा कर रसीद प्रस्तुत करनी होगी। भवन पूणषता प्रमाण पत्र ािरी करने से पूवष ननमाषण लागत की कु ल 1 प्रनतशत रालश श्रम ववभाग में मिा कराकर श्रम ववभाग से अनापजत्त प्रमाण पत्र प्राति ककया ािना होगा।
8. फायर सेस राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के अनुसार अजग्नशमन रालश एजतसस बैंक के के न्द्रीकृ त खाता सख्या 919010091350994 ािं िसी-स्कीम यिपुर आई.एफ.एस. र्कोड UTIBOCCH274 में मिा करानी होगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ािरी आदेशों के अनुसार अजग्नशमन अनापजत्त प्रमाण पत्र लेना एवं उसे पुन वैध करवाना अननवायष होगा।
9. (i) भवन पूणषता प्रमाण पत्र गैर वाखणजज्यक 10/- प्रनत व.मी सकल ननलमषत क्षेत्र पर, अधधकतम रालश 2.0 लाख
लमधश्रत / वाखणजज्यक 20/- प्रनत व.मी सकल ननलमषत क्षेत्र
पर, अधधकतम रालश 4.0 लाख
(ii) भवन अधधवास प्रमाण पत्र गैर व्यावसानयक 05/- प्रनत व.मी सकल ननलमषत क्षेत्र पर, अधधकतम रालश 1.0 लाख
लमधश्रत / वाखणजज्यक 10/- प्रनत व.मी सकल ननलमषत क्षेत्र पर, अधधकतम रालश 2.0 लाख
10. भवन ववस्तार-
यदि ककसी पूवष ननलमषत भवन के ननलमषत क्षेत्र में ववस्तार ककया है तो अनतररतत प्रस्ताववत ननमाषण क्षेत्र/मंजलि पर क्र.सं. 1, 2 व 3 एवं बेटरमेंट लेवी (यदि लागू हो तो) के अनुसार रालश द ेय होगी। ऐसे ववस्ताररत क्षेत्र हेतु ननम्नानुसार देय फायर सेस, लेबर सेस आदि मिा करवाने होंगे।
11. अनुमोदित भवन मानधत्रि की वैध अवधध में संशोधन -
आवदेक द्वारा एक बार ननमाषण स्वीकृ नत प्राति करने के पश्ाित ् अनुमोदित भवन (Validity) मानधत्रि की वैध अवधध के दौरान मानधत्रि संशोधधत कर अनुमोदित कराए ािते है, तो अनुमोदन शु्क का 20 प्रनतशत देय होगा।
12. अनुमोदित भवन मानधत्रि की वैध अवधध पश्ाित ् सशोधन -
यदि ननधाषररत वैध अवधध के पश्ाित ् संशोधन करवाया ािता है तो अनुमोदन शु्क का 40 प्रनतशत देय होगा।
13. अनुमोदित भवन मानधत्रिों की अनुज्ञा अवधध बढाने बाबत-
भवन मानधत्रिो की अनुज्ञा अवधध, भवन मानधत्रि अनुमोदन कर ािरी ककये ािने की दिनांक स े सात वषष देय होगी। ननधाषररत अवधध के पश्ाित भी ननमाषण पूणष नहीं होने पर अनुमोदन शु्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर आगामी 02 वषष के ललए तथा इसके अनतररतत अवधध हेतु प्रनत वषष हेतु अनुमोदन शु्क की 20 प्रनतशत रालश लेकर मानधत्रि अनुज्ञा अवधध बढाई ाि सके गी।
14. राकिीय एवं र्अद्ष-राकिीय उपयोग के भवनों की ननमाषण स्वीकृ नत हेतु शु्क देय नहीं होगा। सामाजकि एव धालमषक कायों मे अग्रखण अलाभकारी पीिकृ त ैिररटेबल संस्थाएाँ को लोक उपयोगी सुववधाऐं यथा धकिकत्सा सुववधाऐं, शैक्षखणक सुववधाऐं, र्वृद्ाश्रम, अनाथालय, नारी ननके तन, कु ष्ािश्रम, धमषशाला, ननशततनि के न्द्र, नशामुजतत के न्द्र कन्याश्रम, बालगृह आदि भवनों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ािरी ववलभन्न नननतयों में उ्लेखखत प्रावधानों अनुसार छू ट लागू होगी।
15. मैके ननकल पाककंि ग की सुननजश्तिता करने हेतु आवेदक से प्रनत मैके ननकल कार पाककंि ग (सरफे स कार पाककंि ग के अनतररतत) एक लाख रूपये अमानत रालश बैंक गारंटी के रूप में ली ािवेगी, भवन अनुज्ञा की अवधध 07 वषष की वैद्यता अनुसार बैंक गारन्टी की वैद्यता भी 07 वषष हेतु प्रस्तुत करनी होगी। उतत बैंक गारन्टी ननधाषररत मैके ननकल कार पाककंि ग के ननमाषण की सुननजश्तिता के पश्ाित ् भवन पूणषता प्रमाण पत्र ािरी करने पर लौटा दी ािवेगी।
325 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 326 327 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 328 329 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

नोट :- उपरोततानुसार ववहित भवन ननमाषण संबधी रालश हेतु आवेदक द्वारा मांग पत्र ािरी होने की दिनांक से 60 दिवस की अवधध में मांग रालश मिा करानी होगी। 60 दिवस की अवधध में रालश मिा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रनतशत ब्या िके साथ रालश मिा करायी ाि सके गी।

ब्या िकी गणना ववलम्ब अवधध के ललए ही की ािवगी। मांग पत्र ािरी होने की दिनांक से यदि 120 दिवस की अवधध में भी मांग रालश मिा न होने पर ािं िशु्क ब्ति कर प्राति आवेदन को ननरस्त ककया ाि सके गा। तत्पश्ाित ् आवेदक को भवन ननमाषण स्वीकृ नत हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत ककया ािना होगा।

16 बहुननवास इकाई के भवनों में योनिाओं में आधाभूत सुववधाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रनत ननवास इकाई 25000/- रूपये अनतररतत रालश (अन्य सभी देय शु्क के अनतररतत) देय होगी।

17 गैर व्यावसानयक भूखर्ण्डों पर ननयमानुसार व्यवसानयक उपयोग प्रस्ताववत होने पर व्यवसानयक उपयोग के क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षक्षत दर का 40 प्रनतशत शु्क देय होगा।

18 राज्य सरकार की ववलभन्न नीनतयों के तहत स्वीकृ त प्रोेितट में नीनत के अनुरूप प्रदत्त आंलशक / पूणष छू टें लागू होंगी।

19 ररटायषमेंट होम्स की भवन ननमाषण स्वीकृ नत हेतु भवन मानधत्रि अनुमोदन शु्क एवं शहरी गरीबों को आधारभूत सुववधाऐं हेतु शु्क लेय नहीं होगें।

अनुसूीि 3 भवन ननमाषण हेतु आवश्यक शपथ पत्र/अनापजत्त प्रमाण पत्र/सटिषकफके ट संबंधधत ववभाग से प्राति ककया ािना होगा :-

क्र स ं आनापजत्त/सटिष कफतट आवश्यकता मानधत्रि अनुमोदन के समय पूणषता प्रमाण पत्र के समय अधधवास प्रमाण पत्र के समय
1. Fire NOC राज्य सरकार के आदेश 20.01.2020 दिनांक क े अनुसार आवश्यक होने पर शपथ पत्र - स्थाई फायर एनओसी
2. Airport NOC a. ववननयम 4.15 (×) के अनुसार मानधत्रि अनुमोदन के समय प्रस्तुत ककया ािना ह ै। - -
3. Environment NOC from Environment Department 20,000 व.मी. से अधधक सकल ननलमषत क्षेत्रफल होने पर शपथ पत्र पूणषता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत ककया ािना है। -
4. Consent to Establish from Pollution Control Board 2500 व.मी. सकल ननलमषत क्षेत्रफल होने पर शपथ पत्र पूणषता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत ककया ािना है। -
5. Consent to Operate from Pollution Control Board 2500 व.मी. सकल ननलमषत क्षेत्रफल होने पर शपथ पत्र - अधधवास प्रमाण पत्र प्राति ककये 3 ािने से माह की अवधध म ें ककया प्रस्तुत ािना है।
6. Labour Cess- No Dues Certificate 10 लाख रूपये की लागत तक क े ननीि आवास ननमाषण कायष पर उपकर देय नहीं होगा। शेष सभी पर उपकर देय होगा। प्रथम वषष में ककये ािने ह ेतु ननमाषण क्षेत्रफल की रालश का 1 प्रनतशत पूणषता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत ककया ािना है। -
7. IBS NOC Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and Shopping mall/ Commercial Complexes. शपथ पत्र - -
8. Rain water Harvesting 225 वगषमीटर तथा इससे अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों । शपथ पत्र पूणषता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत ककया ािना है। -
9. Structural Certificate 15 मी. से अधधक ऊाँ ािई के भवन हेतु शपथ पत्र (प्रपत्र-7) पूणषता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत ककया ािना है। (प्रपत्र-8) -
10. Service Drawings 15 मी. से अधधक ऊाँ ािई के भवन प्रस्ताववत होने पर। शपथ पत्र पूणषता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत ककया ािना है। -
11. Green Building Certificate 10,000 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों पर शपथ पत्र ग्रीन बबर्ज्डंग सटिषकफके ट -
12. RECBC Certificate 100 KW & above connected load or 120 KW & above contract demand non- residential building शपथ पत्र - -
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 330

नोट :- उतत के अनतररतत ककसी ववशेष प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश अथवा स्थानीय ननकाय के ािहे अनुसार आवश्यक दस्तावे िसम्बंधधत संस्था / ववभाग से प्राति ककये ािने होंगे।

331 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

अनुसूीि 4 भवन ननमाषण से संबंधधत पयाषवरणीय शतें ोि कक पयाषवरण मैत्री हाउलसंग में भी उपयोग की ािवेगी।

क- 5000 वगष मीटर से उपर और 20000 वगष मीटर तक के सकल ननलमषत क्षेत्रफल के ललए अननवायष

क्र.सं. माध्यम पयाषवरणीय शते
1. प्राकृ नतक ननकासी प्राकृ नतक ननकासी प्रणाली की इनलेट और आउटलेट बबन्दु को यथावत ् रखा ािएगा पानी के ननबाषध बहाव को सुननजश्ति करने क े ललए ैिनल का आकार पयाषति होना ािहिए।
2. लि संरक्षण-वषाष लि संग्रहण और भू-लि पुनभषरण एक वषाष संग्रहण योनिा को र्डडािइन करने की आवश्यकता है जसिमें पुनभषरण नछद्रो/बोर (5000 वगष मीटर सकल ननलमषत क्षेत्र पर कम से कम एक) दिया ािएगा। वषाष से संग्रहीत लि को घरेलू कायों में पुनः उपयोग के ललए टैंक में इकट्ठा करना ािहिए। यह सब एक पृथक पानी की टंकी और पाईप लाईन की व्यवस्था के द्वारा ककया ािएगा ताकक यह यिपुर लिापूनतष के प ेयलि में न लमल सके । अनतररतत संग्रहीत ककये हुए बरसाती लि को इसकी सफाई की व्यवस्था के बाद पाइप लाईन के द्वारा पररसर में ट्यूबवेल बोर सेर् ोिडना ािहिए।
2. (क) र्खडंेि (Unpaved area) का क्षेत्र, खुले स्थान का 20 प्रनतशत अथवा इससे ज्यादा होगा।
3. ोिस अपलशष्ट प्रबंधन अपलशष्ट के पृथतकरण के ललए भूलम पर अलग-अलग गीले और सूखे बबन्स उपलब्ध करवाए ािने ािहिए।
4. ऊािष सावषनिनक स्थानों पर एल.ई.र्डी/सौर लाईटें लगाई ािनी ािहिए।
5. वायु की गुणवता एवं शोर ननमाषण कायष के दौरान धूल, धुआाँ और कू ड़ा-करकट रोकथाम मापांक ैिसे कक स्कीन, मोरािबंदी (Barricading) लगाई ािएगी। स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले किों के ललए लिाजस्टक / नतरपाल के कवरों का उपयोग ककया ािना ािहिए।
5. (क) र्डी.ीि. सैट की ननकास नली, यदि लगाई गई हो, भवन से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर हो। यदि वह 10 मीटर से कम की दूरी पर है तो ननकास नली को भवन से 3 मीटर उपर उािया ािना ािहिए।
6. हररत कवर प्रनत 50 वगष मीटर भूलम के ललए कम से कम 2 र्पेड लगाया ािएगा और इसकी देखभाल की ािएगी। इस उद्देश्य के ललए ववद्यमान र्पेडों को भी माना ािएगा। र्पेडों की स्थानीय प्रािनतयों लगाने को वरीयता दी ािनी ािहिए।
6. (क) हिााँ र्पेडों को काटने की आवश्यकता हो तो 1:3 के अनुपात (1 र्पेड के कटने पर 3 र्पेड लगाना) में इस आबंध के साथ प्रनतपूरक र्पेड लगाए ािएंगे कक ऐसे र्पेडों का रखरखाव ककया ािएगा।
2. लि संरक्षण-बरसाती लि संग्रहण और भूलि पुनभषरण वहााँ बरसाती लि संग्रहण योनिा बनाने की आवश्यकता है हिााँ रीािषि बोर (न्यूनतम 4000 वगष मीटर भूलम) पर एवं उपलब्ध होगा। हिााँ भी संभव हो बरसाती लि ननकास को रीािषि बोर से ोिर्डा ािए और अधधक लि, यदि कोई हो, को या तो स्थल के सबसे नीेि के बबन्दु सेर् ोिडा ािए यदि प्राकृ नतक लि संसाधन ववद्यमान हो, अथवा इसे शहर के बरसाती लि लाईन सेर् ोिडा ािए।
2. (क) र्खडंेि (Unpaved area) का क्षेत्र, खुले स्थान का 20 प्रनतशत अथवा इससे ज्यादा होगा।
3. ोिस अपलशष्ट अपलशष्ट के पृथतकरण के ललए भूलम पर अलग-अलग गीले और सूखे बबन्स उपलब्ध करवाए ािने ािहिए।
4. ऊािष सावषनिनक स्थानों पर एल.ई.र्डी/सौर लाईटें लगाई ािनी ािहिए।
4. (क) नवीनीकरणीय उािष स्त्रोत, ैिसे कक प्रकाश वो्टीय (Photo voltaic cells) अथवा वर्वंड लमल अथवा हाइर्बडि, से उत्पन्न हुई बबलिी ोिर्डे गए प्रयुतत भार का न्यूनतम 1 प्रनतशत उपलब्ध करवाया ािए।
4. (ख) नई एवं नवीनीकरणीय उािष मंत्रालय के प्रावधानों के अनुसार 4 व्यजततयों के ललए 10 लीटर की न्यूनतम क्षमता के सोलर वॉटर हीटर लगाए ािने ािहिए।
4. (ग) क े न्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा फ्लाई ऐश बतिस के उपयोग क े संबंध में समय-समय पर ािरी आदेश / अधधसूनिा/पररपत्र /
संशोधधत प्रावधानों के तहत प्रावधान करने आवश्यक होगें।
5. वायु की गुणवत्ता एवं शोर ननमाषण कायष के दौरान धूल, धु ाँआ और कू ड़ा-करकट रोकथाम मापांक ैिसे कक स्कीन, मोरािबंदी (Barricading) लगाई ािएगी। स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले किों के ललए लिाजस्टक / नतरपाल के कवरों का उपयोग ककया ािना ािहिए।
2. लि संरक्षण- बरसाती लि संग्रहण और भूलि पुनभषरण वहााँ बरसाती लि संग्रहण योनिा बनाने की आवश्यकता है हिााँ रीािषि बोर (न्यूनतम 4000 वगष मीटर भूलम) पर एवं उपलब्ध होगा। हिााँ भी संभव हो बरसाती लि ननकास को रीािषि बोर से ोिर्डा ािए और अधधक लि, यदि कोई हो, को या तो स्थल के सबसे नीेि के बबन्दु से ोिर्डा ािए यदि प्राकृ नतक लि संसाधन ववद्यमान हो, अथवा इसे शहर के बरसाती लि लाईन से ोिर्डा ािए।
2. (क) र्खडंेि (Unpaved area) का क्षेत्र, खुले स्थान का 20 प्रनतशत अथवा इससे ज्यादा होगा।
2. (ख) सक्षम प्राधधकारी से अनुमोदन के बबना भूलि नहीं ननकाला ािएगा।
2. (ग) ननमाषण कायष में पेय लि के उपयोग को कम ककया ािए।
2. (घ) लि संग्रहण को बढावा देने के ललए लो फलो कफतसरि और सैन्सर का उपयोग ककया ािए।
2. (र्ड) दोहरे लिजम्बंग लसस्टम के उपयोग से ग्रे और ब्लैक वॉटर अलग ककए ािएं।
3. ोिस अपलशष्ट अपलशष्ट के पृथतकरण के ललए भूलम पर अलग-अलग गीले और सूखे बबन्स उपलब्ध करवाए ािने ािहिए।
3. (क) सभी नॉन-बॉयोर्डडग्र्रेडेबल अपलशष्ट, प्राधधकृ त पुनःक्रिण (Recyclers) करने वाले को सुपुदष ककया ािए जसिके ललए प्राधधकृ त पुनःक्रिण करने वाले के साथ ललखखत टाई-अप ककया ािए।
3. (ख) न्यूनतम 0.3 ककलो/टेनेमेंट/दिन की क्षमता वाले आगेननक वेस्ट कम्पोस्टर / वमीक्रि वपट लगाए ािने ािहिए बिकक एस टी पी र्कीडि को खाद में बदलने के ललए उपयोग ककया ािए जसिका उपयोग सील पर ककया ािए अथवा प्राधधकृ त पुनःक्रिण करने वाले को सुपुदष ककया ािए। जसिके ललए प्राधधकृ त पुनःक्रिण करने वाले के साथ ललखखत टाई-अप ककया ािए।
4. ऊािष सावषनिनक स्थानों पर एल.ई.र्डी/सौर लाईटें लगाई ािनी ािहिए।
4. (क) नवीनीकरणीय उािष स्त्रोत, ैिसे कक प्रकाश वो्टीय अथवा वर्वंडलमल अथवा हाइर्बडि, से उत्पन्न हुई बबलिी ोिर्डे गए प्रयुतत भार का न्यूनतम 1 प्रनतशत उपलब्ध करवाया ािए।
4. (ख) नई एवं नवीनीकरणीय उािष मंत्रालय के प्रावधानों के अनुसार 4 व्यजततयों के ललए 10 लीटर की न्यूनतम क्षमता के सोलर वॉटर हीटर लगाए ािने ािहिए।
4. (ग) क े न्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा फ्लाई ऐश बतिस के उपयोग क े संबंध में समय-समय पर ािरी आदेश / अधधसूनिा/पररपत्र / संशोधधत प्रावधानों के तहत प्रावधान करने आवश्यक होगें।
4. (घ) भवनों के परोक्ष सौर र्डडािइन (Passive solar design), जनिमें वास्तुकलात्मक र्डडािइन का उपयोग है, की अवधारणा द्वारा एकीकृ त परम्परागत उािष-सक्षम उपकरणों ैिसे कक मेके ननकल और इलेतीिकल पम्पस, पंखे, लाईटिंग तत्व ैिसे कक भवन आररएंटेशन, लैर्ण्डस्के वपंग (Landscaping). सक्षम भवन आवरण, उपयुतत फे नशेिशन (Fenestration), र्डडािईन द्वारा दिन के प्रकाश म ें बढोतरी और थमषल मास, के उपयोग से उािष खपत में कमी होगी।
4. (र्ड) ऊािष दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार के समय-समय पर ािरीमें यथा संस्तुत अननवायष अनुपालन मानदर्ण्डों (सभी प्रयोज्य भवनों के ललए) का पालन करते हुए भवनों की कायाषत्मक आवश्यताओं के ललए में उपयुतत व्यवस्था की ािए जसिसे उािष प्रणाली का अधधकतम उपयोग हो, ोि एक ववलशष्ट इर्न्डोर पयाषवरण बनाता ह ै।
5. वायु की गुणवत्ता एवं शोर ननमाषण कायष के दौरान धूल, धु ाँआ और कू र्डा-करकट रोकथाम मापांक ैिसे कक स्कीन, मोरािबंदी लगाई ािएगी। स्थल पर रेत और सामग्री लाने वाले किों के ललए लिाजस्टक / नतरपाल के कवरों का उपयोग ककया ािना ािहिए।
5. (क) र्डी.ीि. सैट की ननकास नली, यदि लगाई गई हो, भवन से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर हो। यदि वह 10 मीटर से कम की दूरी पर है तो ननकास नली को भवन से 3 मीटर उपर उािया ािना ािहिए।
6. हररत कवर प्रनत 50 वगष मीटर भूलम के ललए कम से कम 2 र्पेड लगाया ािएगा और इसकी देखभाल की ािएगी। इस उददेश्य के ललए ववद्यमान र्पेडों को भी माना ािएगा।
6. (क) हिााँ र्पेडो को काटने की आवश्यकता हो तो 1:3 के अनुपात (1 र्पेड क े कटने पर 3 र्पेड लगाना) में इस आबंध के साथ प्रनतपूरक र्पेड लगाए ािएगे कक ऐसे र्पेडों को रखरखाव ककया ािएगा।
7. 100 प्रनतशत अपलशष्ट लि के संशोधन की क्षमता वाला सीवे ि ीिटमेंट लिांट लगाया ािएगा संशोधधत लि को बगीोि में पानी द ेने और फ्ललशंग के ललए पुनःकिक्रत ककया ािए।
8. पयाषवरण अवसंरनिा ैिसे कक सीवे ि ीिटमेंट लिांट, लैर्ण्डस्के वपंग, बरसाती लि संग्रहण, पयाषवरण हेतु पावर बैक-अप, संरनिा, पयाषवरणीय ननगरानी, ोिस अपलशष्ट प्रबंधन और सौर एवं उािष संरक्षण के उपाय पररभावषत कायों जम्मिेदारी वाली पयाषवरण ननगरानी सलमनत द्वारा ािरी रखे ािएाँ।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 332 333 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 334 335 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

नोटः-उपरोतत पयाषवरणीय शतें उपरोततानुसार अथवा संबंधधत ववभाग द्वारा समय-समय पर ािरी दिशा- ननदेशों के अनुरूप पालना सुननजश्ति की ािनी होगी।

अनुसूीि - 5 500 मी. तक के भूखर्ण्ड अथवा ऐसे भूखर्ण्ड जनिमें अधधकतम 500 मी. ननलमषत क्षेत्रफल प्रस्ताववत हो, पर भवन ननमाषण प्रारम्भ करने से पूवष स्थानीय ननकाय में मिा करवाये ािने हेतु वांनछत दस्तावेोिं की ैिकललस्ट

क्र.सं. ववषय संलग्न
1 भूखर्ण्ड के Latitute/longitude भूखर्ण्ड की Google Map पर लोके शन
2 र्लीर्डिीड व साइट लिान। (र्लीर्डिीड/ स्वालमत्व संबंधधत दस्तावेोिं का बार काउं लसल ऑफ इजर्ण्डया द्वारा पंीिकृ त अधधवतता द्वारा प्रमाखणकरण मान्य होगा)
3 प्रस्ताववत ननमाषण का साईट लिान मय प्रस्ताववत सैटबैंक व भवन की प्रस्ताववत ऊ ं ािई व मंजलिों की संख्या।
4 भूखर्ण्ड के वतषमान फोटोग्राफ, आवेदक एवं तकनीकीववद के हस्ताक्षर व दिनांक अंककत करते हुए।
5 व्यवसानयक भूखर्ण्डों में पाककंि ग हेतु प्रावधान दशशाषते हुए तकनीकीववद द्वारा प्रमाखणत पाककंि ग लिान
6 पंीिकृ त तकनीकीववद का भवन ववननयमों अनुसार प्रावधानों की अनुपालना ककये ािने का घोषणा-पत्र (प्रारूप-ब)
7 आवेदक द्वारा भवन ववननयम की पालना बाबत शपथ पत्र (प्रारूप-अ)
8 ली िएवं नगरीय ववकास कर की मिा की रसीद
मांग-पत्र अनुसार भवन अनुज्ञा शु्क मिा की रसीद (Self Assessment) (प्रारूप-स)
10 श्रलमक उपकर रालश (10 लाख से अधधक ननमाषण लागत पर ननमाषण लागत का प्रनतशत) मिा की रसीद ।
11 नगरीय ववकास आवासन एवं स्वायत्त शासन ववभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सैस मिा की रसीद
12 मौके पर सैटबेक में भवन ववननयमों के ववर्रूद् ननमाषण ना होने का शपथ-पत्र। नोट- यदि भूखर्ण्ड पर पूवष में ही बबना स्वीकृ नत ननमाषण ककया ाि ुिका है तथा यदि ऐसा ननमाषण भवन ववननयमों के अनुरूप है तो उसकी ननधाषररत शास्ती मिा करवाई ािनी होगी। यदि ववद्यमान ननमाषण भवन ववननयमों के प्रावधानों ववपरीत ह ै तो ऐसे ननमाषण को हटाये ािने की सुननजश्तिता के पश्ाित ही उतत ेिकललस्ट प्रमाखणत की ाियेगी।
13 अनुसूीि-3 में उ्लेखखत अनापजत्त / शपथ पत्र
14 प्रमाखणत ककया ािता है कक प्रश्नगत भूखर्ण्ड एस-2 (ािर दीवारी) क्षेत्र/ एयरपोटष से 2 कक.मी की पररधध/एयरपोटष अथॉररटी द्वारा ािरी कलर कॉ ंर्र्डेड ोिननंग मैप (CCZM) में र्रेड ोिन में/आमी एररया से 100 मी. की पररधध/एस-5 क्षेत्र (ननधाषररत ववशेष क्षेत्रों एवं ववशेष सड़कों)/ अन्य प्रनतबंधधत क्षेत्र में जस्थत नहीं है।
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 336

अनुसूीि - 6 स्थानीय ननकाय से 500 व.मी. से अधधक क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों पर भवन ननमाषण स्वीकृ नत प्राति करने हेतु वांनछत दस्तावेोिं की ैिकललस्ट

क्र.सं ववषय संलग्न /लागू नहीं
1. प्राथषना पत्र में भूखर्ण्ड संख्या, योनिा का नाम, प्रस्ताववत भूखर्ण्ड एवं भवन का प्रयोनि तथार् डाक का पूरा पता ।
2. ननधाषररत ािाँ िशु्क (ािलान की प्रनत) प्रस्ताववत भवन के प्रयोनिानुसार।
3. आवेदक का शपथ-पत्र। प्रारूप-द
4. स्थानीय ननकाय/नगर ववकास न्यास / प्राधधकृ त अधधकारी द्वारा ािरी ली ि र्र्डीड एवं साईट लिान की प्रनत।
5. यदि आवश्यक है तो, भूखर्ण्ड के सामने सड़क कोर् ौिडा करने के उद्देश्य से सड़क के साथ भूखर्ण्ड में से भू-पट्टी समवपषत की ािने के संबंध में सरेर्ण्डर र्र्डीड तथा कब्ाि संभलवाये ािने का प्रमाण-पत्र।
6. ं ि मागष के साथ अन्य समस्त दिशाओं के ववद्यमान भूखर्ण्ड के पहु भूलम/भूखर्ण्ड के फोटोग्राफ।
7. प्रस्ताववत भवन के समस्त मानधत्रिों की भवन ववननयम में वखणषत प्रावधानों क े अनुसार ननधाषररत माप पर तीन प्रनतयााँ (साईट लिान 1:500 स्के ल एवं अन्य 1:100 या 1:200 स्के ल पर)
8. प्रस्ताववत भवन के मानधत्रिों की सॉफ्ट कॉपी।
9. वास्तुववद् / तकनीकीववज्ञ द्वारा शपथ-पत्र। प्रारूप-य
10. अनुसूीि-3 में उ्लेखखत अनापजत्त / शपथ पत्र
11. अन्य दस्तावे ियदि आवश्यक हो।
337 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(प्रारूप-अ) 500 मी. तक के भूखर्ण्ड अथवा ऐसे भूखर्ण्ड जनिमें अधधकतम 500 मी. ननलमषत क्षेत्रफल प्रस्ताववत हो, हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत ककये ािने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (100/- रु नॉन ज्युर्डडलशयल स्टाम्प पर) शपथ-पत्र (अर्ण्डरटेककं ग)

ाँ कक

ाँ करती हू

मैं ..............................पुत्र / पुत्री पत्नी श्री.................................. आयु....................... आयु .................... ननवासी ............................ मेरे पूरे होश हवास में शपथपूवषक घोषणा करता हू 1. यह कक लिाट नम्बर ....................... योनिा ....................... जस्थत है, जसिका क्षेत्रफल ................................ वगषमीटर है, का वैधाननक स्वालमत्वधारी हू ाँ तथा भूखर्ण्ड पर ननववषवाद मेरा कब्ाि है, तथा कोई न्यानयक वाद अथवा अवाजति की कायषवाही इस भूखर्ण्ड के संबंध में लंबबत नहीं है।

2. यह कक उतत भूलम पूणषतया मेरे स्वालमत्व की है तथा राज्य सरकार की अवाजति में नही आती है और न ही भूलम आवति है। ..(ननकाय का नाम) /

3. यह कक राज्यादेश अनुसार श्रलमक उपकर रालश श्रम ववभाग, यिपुर में ननयमानुसार मेरे द्वारा मिा करवाया ािना सुननजश्ति ककया ाियेगा।

4. यह कक मेरे द्वारा भूखर्ण्ड पर तहखाना खुदाई एवं ननमाषण करवाया ािना है। तहखाना खुदाई व मकान ननमाषण के दौरान पड़ोसी भूखर्ण्डधाररयों को ककसी प्रकार की हानी एवं क्षनत होती है, तो उसकी सम्पूणष जम्मिेदारी मेरी होगी। ................................(ननकाय का नाम) की कोई जम्मिेदारी नहीं होगी। ननमाषण कायष के दौरान ककसी प्रकार का कोई हािष खािष या हानी होती है तो उसकी सम्पूणष जम्मिेदारी मेरी होगी।

5. यह कक मेरे द्वारा भवन का ननमाषण भवन ववननयमों के प्रावधानों अनुसार मापदर्ण्ड रखते हुये (ननकाय का नाम) में पंीिकृ त तकनीकीववद से तैयार करवाकर ककया ािवेगा भवन ननमाषण मेंभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 338 ननधाषररत सैटबैक व पाककंि ग का प्रावधान रखते हुये ककया ाियेगा। भवन ववननयमों के प्रावधानों अनुसार वषाष लि संग्रहण वृक्षारोपण, ोिस करिा ननस्तारण, लिमल ननकासी, अजग्नशमन आदि प्रावधान रखे ाियेगे।

6. यह है कक भवन ववननयमों के अनुसार भवन अनुज्ञा संबंधधत समस्त शु्क मेरे द्वारा (ननकाय का नाम) में मिा करवा दिया गया है, और कोई शु्क बकाया लगा तो मेरे द्वारा देय होगा।

7. यह कक मेरे द्वारा ककये गये ननमाषण में यदि भवन ववननयमों का कोई उ्लघन पाया ािता है तो (ननकाय का नाम) उतत उ्लघन के खखलाफ कायषवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी। 8. यह कक मेरे द्वारा भवन ववननयमों के समस्त प्रावधानों की पालना सुननजश्ति की ािवेगी।

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

सत्यापन

ं कक उपरोतत सूनिा मेरी ननीि मैं .......................................शपथग्रहिता यह सत्यावपत करता हू ाँ करती हू

ािनकारी में सही है एवं बबना ककसी दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी त्य नहीं नछपाया गया है।

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

(प्रारूप-ब) 500 व.मी. तक के भूखर्ण्ड अथवा ऐसे भूखर्ण्ड जनिमें अधधकतम 500 व.मी. ननलमषत क्षेत्रफल प्रस्ताववत हो, हेतु वास्तुववद्/पंीिकृ त तकनीकीववद द्वारा प्रस्तुत ककये ािने वाले प्रमाण पत्र घोषणा पत्र

मैं .............................. (वास्तुववद / तकनीकीववद का नाम) जनिका कायाषलय पता................................. में

ाँ।

जस्थत है पूरे होश हवाश में शपथपूवकष ननम्न त्यों का वणषन करता हू

1. वास्तुववद् / तकननकीववद पंीियन सं ------------------------------------------------------------------------

---------------------------

2. भूखर्ण्ड स्वामी का नाम, पता एवं फोन नं. ------------------------------------------------------ 3. भूखर्ण्ड जसि हेतु मानधत्रि प्रमाखणत ककये ाि रहे है का वववरण :-

(i) भूखर्ण्ड संख्या --------------------------------------------------------- (ii) योनिा का नाम --------------------------------------------------------- (iii) माप --------------------------------------------------------- (iv) क्षेत्रफल --------------------------------------------------------- (v) सड़क की ौिड़ाई ---------------------------------------------------------

4. भवन के प्रस्ताववत मापदर्ण्ड-

(i) भवन के प्रस्ताववत सैटबैक

अग्र ---------------------------------------------------------

पाश्वष प्रथम ---------------------------------------------------------

पाश्वष द्ववतीय ---------------------------------------------------------

पीछे ---------------------------------------------------------

(ii) भवन की प्रस्ताववत ऊं ािई339 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) (iii) मौके पर यदि ननलमषत भवन हो तो -

(अ) प्रलिलत भवन ववननयमों के अनुसार ननधाषररत सैटबेक छोड़कर समस्त तलों पर ककये गये ननमाषण का सकल ननलमषत क्षेत्रफल

(ब) भवन ववननयमों के ववपरीत सैटबेक क्षेत्र में ककये गये ननमाषण का, जसिे आवेदक द्वारा हटाया ािना है, का सकल ननलमषत क्षेत्रफल

(iv) सभी मंजलिों का सकल ननलमषत क्षेत्रफल --------------------------------------------------------- (v) भवन के प्रस्ताववत मंजलिों की संख्या व उनका प्रस्ताववत उपयोग (vi) सभी मंजलिों का कु ल गणना योग्य ननलमषत क्षेत्रफल बीएआर (vii) बेटरमेंट लेवी हेतु मानक बीएआर से अनतररतत बीएआर (viii) प्रस्ताववत पाककंि ग कार ----------------------------------------------- स्कू टर --------------------

------------------

(ix) रैनवाटर हावेजस्टंग ----------------- प्रस्ताववत है / प्रस्ताववत नही। (x) वृक्षारोपण का प्रावधान प्रस्ताववत है / प्रस्ताववत नही।

तकनीकीववद् के हस्ताक्षर

(मय मोहर पंीिकरण क्रमांक के साथ)

सत्यापन

ाँ कक उपरोतत भूखर्ण्ड पर मैं ..................................... (तकनीकीववद) वह सत्यावपत करता हू ाँ / करती हू

भवन मानधत्रि प्रलिलत भवन ववननयमों के तहत तैयार ककये गये है। मानधत्रि तैयार करते समय ववननयमों की गलत व्याख्या नहीं की गई है एवं भवन मानधत्रि तैयार करते समय एवं प्रस्तुत करते समय कोई त्य छु पाया नही गया है। उपरोतत सूनिा मेरी ननीि ािनकारी में सही है एवं बबना ककसी दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी त्य नही नछपाया गया है।

(हस्ताक्षर तकनीकीववद्)

(प्रारूप-स) 500 क.मी. तक के भूखर्ण्ड अथवा ऐसे भूखर्ण्ड जनिमें अधधकतम 500 मी. ननलमषत क्षेत्रफल प्रस्ताववत हो, हेतु भवन ववननयम 6.0 (प) हेतु पंीिकृ त तकनीकीववद/आवेदन द्वारा प्रस्तुत ककये ािने वाले मांग पत्र भूखर्ण्ड का वववरण :- भूखर्ण्ड संख्या ................................................ योनिा का नाम ................................................

पता ................................................

भूखर्ण्ड की माप व क्षेत्रफल ................................................

क्र स. वववरण रालश
1 ािं िशु्क आवासीय / संस्थागत / औद्योधगक / पयषटन ईकाई 15/- प्रनत वगषमीटर (अधधकतम रालश 1,00,000/-) लमधश्रत / वाखणजज्यक 45 प्रनत वगषमीटर (अधधकतम रालश 3,00,000/-)
मानधत्रि अनुमोदन शु्क • आवासीय / संस्थागत / औद्योधगक / पयषटन ईकाई प्रस्ताववत मंजलिों की संख्या x भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल वगषमीटर में X 25/- • वाखणजज्यक भूखर्ण्ड हेतु प्रस्ताववत मंजलिों की संख्या x भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल वगषमीटर में X 50/-
3 वषाष लि संग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत रालश - भूखर्ण्ड क्षेत्रफल 225 से अधधक व 500 वगषमीटर तक 50000/-
4 अनतररतत बीएआर हेतु बेटरमेंट लेवी • आवासीय / संस्थागत / औद्योधगक / पयषटन ईकाई उपयोग हेतु - आवासीय आरक्षक्षत दर का 20 प्रनतशत • वाखणजज्यक आवासीय आरक्षक्षत दर का 40 प्रनतशत
5 भवन ववननयमों अनुसार मौके पर बबना अनुमनत ननलमषत ननमाषण हेतु शास्ती • गैर व्यावसानयक भूखर्ण्डों में सकल ननलमषत क्षेत्र x 90 • व्यावसानयक व लमधश्रत भूखर्ण्डों में सकल ननलमषत क्षेत्र x 150
6 अन्य शु्क
क ु ल रालश
रालश अक्षरे
7 नगरीय ववकास आवासन एवं स्वायत्त शासन ववभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सेस (50/- प्रनत वगषमीटर सकल ननलमषत क्षेत्र पर) मिा रालश की रसीद की प्रनत
8 श्रलमक उपकर रालश (10 लाख से अधधक ननमाषण लागत पर ननमाषण लागत का 1%) मिा रालश की रसीद की प्रनत
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 340

वास्तुववद्/ तकननकीववद के हस्ताक्षर प्रारूप-द

(आवेदक द्वारा दिये ािने वाला शपथ पत्र)

शपथ-पत्र

मैं/हम .................................................. आयु ............. वषष, ननवासी ................................. शपथपूवषक बयान ाँ / करते हैं कक मेरे हमारे द्वारा प्राधधकरण / नगर ववकास न्यास नगर ननगम नगर करता / करती हू पररषद / नगर पाललका योनिा ...................................... (शहर का नाम) में भवन ननमाषण हेतु सम्बजन्धत भूलम का पूवष वववरण भूखर्ण्ड संख्या .......................................... (शहर का नाम) के मानधत्रि प्रस्तुत ककए ाि रहे है।

ाँ-

मैं/हम शपथपूवषक ननम्न त्यों का वणषन करता/करती हू341 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) 1. भूलम पूणषतया मेरे हमारे स्वालमत्व की है. न ही मेरे हमारे द्वारा उतत भूखर्ण्ड को अथवा उतत भूखर्ण्ड के ककसी भू-भाग को ककसी अन्य व्यजतत/संस्था को बेािन/उपहार/भेंट/मोगे ि रखा गया है तथा प्राधधकरण/ननगम/पररषद/न्यास/आवासन मर्ण्डल / राज्य सरकार की अवाजति में नहीं आती है और न ही भूलम अवाति है।

2. प्रश्नगत भूखर्ण्ड पर ककसी भी प्रकार का वाद-वववाद नहीं है तथा ककसी भी प्रकार का वाद माननीय न्यायालय में ववािराधीन नहीं है एवं न्यायालय द्वारा ककसी भी प्रकार का स्थगन आदेश ािरी नहीं ककया गया है।

3. प्रस्ताववत भूखर्ण्ड पर ककसी भी प्रकार का मंदिर/मजस्दि एि.टी. लाइन/स्थायी/अस्थायी ननमाषण नहीं है।

4. मेरे द्वारा भवन ननमाषण करते समय भवन ववननयम/NBC के प्रावधानानुसार सोलर पैनल/वषाष लि संग्रहण / रास्थिान ववद्युत एनीि कन्विेशन बबर्ज्डंग र्कोड/अजग्नशमन / पयाषवरण संरक्षण / हररत क्षेत्र/ोिस कािरा ननस्तारण आदि की सुननजश्तिता की ािवेगी एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ािरी आदेशों एवं पररपत्रों की पालना भी की ािवेगी। 5. मेरे द्वारा अजग्नशमन संबंधी आवश्यक मानदर्ण्डों की अनुपालना NBC के प्रावधानों के अनुसार की ािवेगी एवं अधधवास प्रमाण-पत्र के आवेदन के साथ अजग्नशमन ववभाग का स्थाई अनापजत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया ािवेगा।

6. पररयोनिा में आग से बािव हेतु भवन ववननयम / NBC के प्रावधान अनुसार क्षरण क्षेत्र प्रस्ताववत ककया गया है को अन्य उपयोग अथवा कमरों में शालमल नहीं ककया ािवेगा। (यदि लागू हो तो) 7. मेरे द्वारा भवन में आकासीय बबलिी से बािव हेतु तडड़त ािलक का प्रावधान NBC के प्रावधानानुसार ककया ािना ािवेगा। (यदि लागू हो तो)

8. मेरे द्वारा भवन मानधत्रिों में प्रस्ताववत पाककंि ग क्षेत्र का उपयोग के वल पाककंि ग हेतु ही ककया ािवेगा।

योनिा में प्रस्ताववत पाककंि ग का मेरे द्वारा के वल आवंटन ककया ािवेगा एवं बेािन नहीं ककया ािवेगा। आगन्तुक पाककंि ग का मेरे द्वारा ककसी को भी आवंटन / बेािन नहीं ककया ाियेगा।

9. मेरे द्वारा भवन ववननयम के प्रावधान अनुसार आवश्यक पाककंि ग का 10 प्रनतशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुननजश्तिता की ािवेगी।

10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रलिलत भवन ववननयम में ववननषदिषष्ट धाराओं के अनुसार ववशेष योग्यनि के ललए आवश्यक मापदर्ण्ड / सुववधाओं/साईन र्बोडष/दिशा ननदेशों की पालना सुननजश्तिता की ािवेगी।

11. मेरे द्वारा भवन ववननयम के प्रावधान अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधानों की सुननजश्तिता की ािवेगी।

12. मेरे द्वारा भवन में प्रत्येक ललफ्ट में ए.आर.र्डी. (Automatic Rescue Device) लसस्टम का प्रावधान रखा ािवेगा।

13. मेरे द्वारा भवन ववननयम के प्रावधान अनुसार भवन में RECBC के प्रावधानों की सुननजश्तिता की ािवेगी। (यदि लागू हो तो)

14. मेरे द्वारा भूखर्ण्ड पर जस्थत उच् िस्तर की ववद्युत लाईन के नीेि सेपटी कॉरर्रडोर को क्रोस करते हुए ोि सड़क प्रस्ताववत की गई है उसकी भवन ववननयम की ताललका - 18 अनुसार Vertical Ground Clearance उपलब्ध होती है। (यदि लागू हो तो)

15. मेरे द्वारा प्रस्ताववत प्रोेितट के उपयोगकताषओं / रहवालसयों की संख्या का आंकलन तदानुसार भवन ववननयम / NBC के प्रावधान अनुसार पररयोनिा में ननधाषररत क्षमता का सीवरे ि ीिटमेन्टभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 342 लिान्ट/वेस्ट वॉटर ीिटमेन्ट लिान्ट (अपलशष्ट लि शुर्वद्करण) का ननमाषण ककया ािवेगा एवं उतत लिान्ट को सुािरू रूप से संािलन की सुननजश्तिता अधधवास प्रमाण पत्र ािरी ककये ािने से पूवष कर ली ािवेगी।

16. मेरे द्वारा भूखर्ण्ड से लगती हुई सभी र्सडकों का ववकास, फु टपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान ककया ािवेगा, जसि हेतु व्यय मेरे द्वारा ककया ािवेगा।

17. मेरे द्वारा प्रश्नगत योनिा का बेािन हेतु प्रािर-प्रसार अथवा ककसी व्यजतत/फमष/संस्था को बेािन/आवंटन/बुककं ग ककये ािने से पूवष रेरा के अधधननयम एवं ननयम के अनुसार रास्थिान रेरा में योनिा का पंीिकरण करवा ललया ािवेगा। (यदि लागू हो तो)

18. मेरे द्वारा ननयमानुसार संबंधधत ववभाग से आनापजत्त प्रमाण-पत्र प्राति कर स्थानीय ननकाय में पूणषता/अधधवास प्रमाण-पत्र के समय प्रस्तुत कर दिया ािवेगा।

19. मेरे द्वारा भवन का ननमाषण भवन ववननयम / NBC के प्रावधान अनुसार पूणष ककये ािने पर पूणषता एवं अधधवास प्रमाण पत्र प्राति ककया ािवेगा।

20. उतत भवन ननमाषण स्वीकृ नत के कारण यदि प्राधधकरण/नगर ववकास न्यास/नगर ननगम/नगर पररषद/नगर पाललका .......................... (शहर का नाम) को ककसी न्यायालय या सक्षम अधधकारी के सक्षम ककसी कायषवाही में कोई भी खषि नुकसान मुआवाि देना पड़े या देने योग्य हो तो मैं/हम उनकी इस क्षनत को पूणष करूं गा/करूं गी/करेंगे।

21. मेरे द्वारा ककसी त्य को छु पाया ािकर अथवा गलत त्य प्रस्तुत ककये ािने पर ािरी भवन ननमाषण स्वीकृ नत को स्थानीय ननकाय द्वारा ननरस्त ककया ािता है तो मुझे कोई आपजत्त नहीं होगी एवं स्थानीय ननकाय ननयमानुसार कायषवाही ककये ािने हेतु स्वतंत्र होगा। 22. भवन ननमाषण स्वीकृ नत ािरी ककये ािने के पश्ाित ् यदि कोई शु्क बकाया रहता है तो मैं बकाया शु्क मिा ंगा।

करने हेतु बाध्य रहू

यह की उपरोततानुसार मेरे द्वारा पालना नहीं ककये ािने पर स्थानीय ननकाय मेरे ववर्रुद् ननयमानुसार कायषवाही करने/ शास्ती आरोवपत करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं उसकी समस्त जम्मिेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

ाँ करते हैं कक मैं/हम ............................................................ शपथग्रहिता यह सत्यावपत करता/करती हू उपरोतत सूनिा मेरी/हमारी ननीि ािनकारी में सही है एवं बबना ककसी दबाव के स्वेच्छा से रू-ब-रू तहरीर कर दी गई है तथा कोई त्य नहीं नछपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे।

स्थान:

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

प्रारूप-य (वास्तुववद/तकनीकीववद द्वारा स्थानीय ननकाय में भवन मानधत्रि प्रस्तुत ककये ािने हेतु शपथ पत्र) शपथ-पत्र

मैं ......................................... पुत्र/पुत्री श्री........................................................................................... ाँ ...ननवासी....................................... पूरे होश हवास में शपथपूवषक ननम्न त्यों का वणषन करता/करती हू343 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) 1. मैं आककष टेतट अधधननयम, 1972 के अंतगषत वास्तुकला पररषद, नई द्लिी द्वारा पंीिकृ त आककष टेतट ाँ।

हू ाँ पंीियन नम्बर वषष तक के ललये पंीिकृ त हू

2. भूखर्ण्ड संख्या ोि योनिा ..के अन्तगषत है उसके प्रयोनिाथष भवन मानधत्रि तैयार करने एवं भवन के पयषवेक्षण करने का कायष भूखर्ण्डधारक द्वारा अधोहस्ताक्षरकताष को दिया गया हैं।

3. मेरे द्वारा योनिा के ले-आउट, योनिा से सम्बजन्धत सभी दस्तावेोिं तथा प्रश्नगत भूखण्ड़ का ननरीक्षण कर ललया गया है प्रश्नगत भूखर्ण्ड का भू उपयोग स्वीकृ त योनिा के अनुरूप है।

4. भूखर्ण्ड का मौके पर र्डडमाके शन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखर्ण्ड का माप, आकार जस्थनत व क्षेत्रफल स्वीकृ त योनिा के अनुरूप ही है।

5. मेरे द्वारा प्रलिलत भवन ववननयम एवं नेशनल बबर्ज्डंग र्कोड के अनुसार भवन मानधत्रि तैयार ककये गये है।

6. प्रस्तुत भवन मानधत्रिों का ववस्तृत वववरण ननम्नानुसार है :-

(i) भूखण्ड़ का नाप व क्षेत्रफल (ii) प्रस्ताववत भवन का प्रयोनि

(iii) भूखर्ण्ड के सामने जस्थत सड़क का मागाषधधकार (पट्टे के अनुसार) (iv) भवन के पैरामीटर साईट लिान / भवन ववननयमों के अनुसारः-

क्र.स. भवन के पैरामीटर अनुज्ञेय प्रस्ताववत
1. सैटबेक (मी.)
सामने
पाश्वष प्रथम
पाश्वष द्ववतीय
पीछे
2. आच्छादित क्षेत्र
3. भवन की ऊाँ ािई
4. प्रस्ताववत मंजलिों की संख्या
5. सकल ननलमषत क्षेत्रफल
6. बी.ए.आर क्षेत्रफल
7. पाककंि ग
(i) भू-तल
(ii) बेसमेन्ट
(iii) जस्ट्ट
क्र.स. तलो का वववरण सकल ननलमषत क्षेत्रफल गणना योग्य ननलमषत क्षेत्र (बी.ए.आर.)
1 बेसमेन्ट
2 बेसमेन्ट
3 जस्ट्ट
4 भूतल
5 प्रथम मंजलि
6 द्ववतीय मंजलि
7 तृतीय मंजलि
8
9
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 344

7. योनिा लिान में दशाषयी गयी सड़क प्राधधकरण/नगर ववकास न्यास/नगर ननगम/नगर पररषद/नगर पाललका ..................... (शहर का नाम) की भूलम या अन्य भूलम पर ककसी प्रकार का अनतक्रमण भूखर्ण्डधारी द्वारा नहीं ककया गया है तथा मौके पर सड़क की ौिड़ाई योनिा में दशाषयी अनुसार उपलब्ध है।

8. यदि भवन ननमाषता ककसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुतत करता है तो सम्बजन्धत ववभाग को 48 घंटे में सूधति करूं गा।

9. प्रलिलत भवन ववननयमों के मापदर्ण्डों एवं ली ि र्र्डीड की शतों के अनुसार तैयार ककये गये हैं एवं ववननयमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानधत्रि बनाते समय कोई त्य छु पाया गया है। मेरी सेवा एवं देख-रेख में यदि भवन ननमाषता भवन ननमाषण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृ त भवन ननमाषण मानधत्रिों के अनुरूप ही ननमाषण करवाया ािवेगा।

10. प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूवष आवश्यक सूनिाएं / स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बजन्धत ववभाग से प्राति कर ली गयी थी। भूखर्ण्ड सड़क की ननधाषररत ौिड़ाई या अन्य ककन्हीं प्रनतबन्धों से प्रभाववत नहीं है।

11. यदि ककसी भी अवस्था में उपरोतत त्यों के ववपरीत कु छ भी पाया ािये तो सम्बजन्धत ववभाग कोई भी कायषवाही मेरे ववर्रूद् करने के ललये सक्षम होगा जसिमें मानधत्रिों की स्वीकृ नत रद्द करना, अधोहस्ताक्षरकताष को ववभाग में मानधत्रि प्रस्तुत करने की सेवा कायष से हटाना भी शालमल होगा एवं काउलसंल आफ आककष टेतरि को उधति कायषवाही करने हेतु सूधति ककया ाि सकता है।

12. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत ककये ािने वाले ववलभन्न आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकताष द्वारा सत्यावपत मानधत्रिों की प्रनत (भवन ववननयम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय ननकाय में भवन मानधत्रि अनुमोदन बाबत ् ववलभन्न मदों के अंतगषत मिा होने वाली सम्पूणष रालश को ािलान संख्या ....................................... द्वारा नगरीय ननकाय में मिा कराने के उपरान्त उतत भूखर्ण्ड के ................................... (आवासीय / कॉमलशषयल / औद्योधगक / संस्थाननक / पयषटन इकाई) प्रयोनिाथष मानधत्रि अनुमोदित ककये ाि रहे हैं।

आककष टेतट के हस्ताक्षर मय सील

मैं ऊपर वखणषत आककष टेतट आ िदिनांक................................ वषष ............................. को ......................

ाँ कक ऊपर शपथ-पत्र मे दिये गये त्य मेरी ािनकारी में सत्य (शहर का नाम) में प्रमाखणत करता/करती हू हैं तथा इनमें कु छ भी नहीं छु पाया गया है। स्थान :

दिनांक :

आककष टेतट के हस्ताक्षर मय सील345 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) अनुसूीि - 7 पंीिकृ त वास्तुववद् से 500 व.मी. से अधधक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल के भूखर्ण्डों पर अधधकतम 15 मी. ऊाँ ािई के भवन ननमाषण स्वीकृ नत प्राति करने के ललये सामान्य प्रकक्रया :-

क्र.सं पंीिकृ त वास्तुववद् से भवन ननमाषण अनुज्ञेय प्राति करने की प्रकक्रया
1. आवेदक को समस्त आवश्यक दस्तावेोिं एवं भवन मानधत्रिों के साथ को ननधाषररत प्रपत्र में पंीिकृ त वास्तुववद् को आवेदन प्रस्तुत ककया ािवेगा।
2 पंीिकृ त वास्तुववद् द्वारा भवन मानधत्रिों एवं दस्तावे िननयमानुसार उपयुतत पाये ािने पर आवेदक को मांग पत्र ािरी ककया ािवेगा।
3. आवेदक द्वारा मांग रालश मिा करवाये ािने पर पंीिकृ त वास्तुववद द्वारा भवन मानधत्रि स्वीकृ नत ािरी की ािनी होगी।
4. आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेि, पंीिकृ त वास्तुववद द्वारा ािरी मांग पत्र, भवन मानधत्रि अनुमोदन हेतु मिा शु्क की रसीद की प्रनत, पंीिकृ त वास्तुववद द्वारा ािरी अनुमोदित मानधत्रिों की एक प्रनत स्थानीय ननकाय में मिा करवाई ािनी होगी।
5. स्थानीय ननकाय द्वारा आवेदक से प्राति समस्त आवश्यक दस्तावेोिं मय शु्क मिा होने की सुननजश्तिता उपरान्त आवेदक को Acknowledgement Letter ािरी ककया ािना आवश्यक होगा।
6. आवेदक द्वारा स्थानीय ननकाय से Acknowledgement Letter प्राति ककये ािने के उपरान्त ही मौके पर ननमाषण कायष प्रारम्भ ककया ािना होगा अन्यथा मौके ककया गया ननमाषण बबना अनुमनत ननमाषण की श्रेणी में माना ािवेगा एवं ननयमानुसार शास्ती देय होगी।

नोट :-

1. स्थानीय ननकायों द्वारा पंीिकृ त वास्तुववद द्वारा अनुमोदित भवन मानधत्रिों के प्राति प्रकरणो की सूीि एक पृथक रजस्रिि में दषि की ािवेगी एवं ऐसे अनुमोदित भवन मानधत्रिों एवं अन्य संलग्न दस्तावेोिं को ररर्कॉडष हेतु संधाररत ककया ािना होगा।

2. स्थानीय ननकाय द्वारा वास्तुववद द्वारा अनुमोदित भवन मानधत्रिों को वेब पॉटल पर अपर्लोड ककया ािना आवश्यक होगा।

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 346

प्रपत्र-1 (वास्तुववद द्वारा भवन मानधत्रि स्वीकृ नत हेतु अनुमोदन पत्र) (नगर ननयोनि ववभाग से पंीिकृ त वास्तुववद के Letter head पर ािरी ककया ािना है।) पत्र क्रमांकः दिनांकः श्री .......................................................

पता- .......................................................

ववषयः- भूखर्ण्ड संख्या .......................... ोि योनिा ............................. के अन्तगषत है उसके ....................... प्रयोनिाथष भवन मानधत्रि अनुमोदन बाबत ्।

1. उपरोतत ववषयान्तगषत मेरे द्वारा भूखर्ण्ड संख्या अन्तगषत है उसके ोि योनिा के प्रयोनिाथष भवन मानधत्रि अनुमोदन बाबत योनिा के ले-आउट, योनिा से सम्बजन्धत सभी दस्तावेोिं तथा प्रश्नगत भूखण्ड़ का ननरीक्षण कर ललया गया है प्रश्नगत भूखर्ण्ड का भू उपयोग स्वीकृ त योनिा के अनुरूप है। भूखर्ण्ड का मौके पर र्डडमाके शन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखर्ण्ड का माप, आकार जस्थनत व क्षेत्रफल स्वीकृ त योनिा के अनुरूप ही है।

2. मेरे द्वारा प्रलिलत भवन ववननयम एवं नेशनल बबर्ज्डंग र्कोड के अनुसार भवन मानधत्रि तैयार

भूखण्ड़ एवं स्वालमत्व/लेखा का वववरणः-
1 भूखर्ण्ड का वववरण
2 भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल
3 भूखर्ण्ड के सामने सड़क कीर् ौिडाई
4 क े आवंटन की भूखर्ण्ड प्रकृ नत 90ए/90बी के तहत आवंटित/नीलामी ररयायती पर आवंटित प्रकरण में दिनांक ............................... को आवासीय प्रयोनिाथष फ्री होर््ड र्लीर्डिीड ािरी की गई।
5 पुनषगतिि/एकल पट्टा/उप ववभानि/एकल प ट्टों से पुनषगतिि
6 पररयोनिा-समूह आवास मुख्यमंत्री नि आवास योनिा/फ्लैट्स/स्टू र्डडयों अपाटषमेन्ट /व्यावसानयक होटल/लमधश्रत उपयोग ेियर हाउस ररसोटष/ मोटल/पयषटन ववभाग में पंीिकृ त है तो।
7 आवेदक का नाम
8 र्लीर्डिीड / पट्टे की प्रनत, नाम हस्तानन्तरण आदेश/उपववलभनि/पूनगषनि आदेश, ननकाय द्वारा ािरी साईट लिान की प्रनत संलग्न की ािनी है।
9 भवन अनुज्ञेय हेतु ननधाषररत रालश मिा ननकाय में मिा कराने की ािलान की प्रनत सलग्न की ािनी है। NaN
10 ननमाषण अवधध की दिनांक NaN
भवन मानधत्रिों का तकनीकी ववश्लेषण भवन ववननयम 2020 अनुसारः- NaN
11 ववननयम ........................... के अनुसार प्रनतबंधधत क्षेत्र / प्रभाववत है अथवा नहीं NaN
12 एयरपोटष एन.ओ.सी. आवश्यक है अथवा नहीं NaN
13 तकनीकी ववश्लेषण विवप्रा के स्थल मानधत्रिानुसार / भवन ववननयम अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार ननयमानु सार है अथवा नहीं NaN
1 सैटबैक NaN
सामने&I ............. मी. NaN
पाश्वं&I ............. मी. NaN
पाश्वं-॥ ............. मी. NaN
पीछे ............. मी. NaN
2 अधधकतम आच्छादन ................प्रनतशत (...................व.मी.) NaN
3 अधधकतम ऊाँ ािई NaN
4 क ु ल तलों की संख्या एवं उनका क्षेत्रफल (1) बेसमेंट (ii) जस्ट्ट (ii) प्रथम मंजलि (iv) द्ववतीय मंजलि (v) तृतीय मंजलि (vi) .................... NaN
5 सकल ननलमषत क्षेत्रफल NaN
6 बी. ए. आर. ....................(................ व.मी.) NaN
7 पाककंि ग ......... ईसीयू ........... कार + ................... स्कू टर NaN
8 ग्रीन एररया NaN
9 व्यावसानयक (ररटेल) NaN
10 सावषनिनक सुववधायें NaN
18 पयाषवरण हेतु वृक्षारोपण NaN
19 सोलर्लड वेस्ट का ोिस अपलशष्ट के पृथतकरण, भर्ण्डारण, ववके जन्द्रत प्रसंस्करण के ललए एक अलग स्थल धजिन्हत ककया ािना होगा। NaN
20 आगन्तुक पाककंि ग का दशाषया ािना NaN
21 E.V Charging Facility NaN
22 पाककंि ग के प्रावधानों की पालना NaN
23 ष लेशन लिान पाककंि ग सकु NaN
24 ववशेष योग्यनिों ह ेतु प्रवेश ाँ ि पथ/उप-पथ/पहु मागष/रेम्प/शौािलय /पाककंि ग आदि का प्रावधान NaN
29 पंीिकृ त पयषटन ईकाई /समूह आवास में कमरों /फ्लैट्स की संख्या NaN
30 शे्टर बी.एस.यू.पी. फर्ण्ड NaN
31 भवन ववननयम क े अनुरूप बबना अनुमनत ननमाषण शाजस्त NaN
32 लेबर सेस NaN
33 अजग्नशमन शु्क NaN
34 प्रस्ताववत बी.ए.आर. ई.र्डब््यू. एस./एल.आई.ीि. ह ेतु / प्रावधान एव ि म ें रालश NaN
35 सौर ऊािष का प्रावधान NaN
36 अन्य NaN
347 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 348 349 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

3. योनिा लिान में दशाषयी गयी सड़क प्राधधकरण/नगर ववकास न्यास/नगर ननगम/नगर पररषद/नगर पाललका........................ (शहर का नाम) की भूलम या अन्य भूलम पर ककसी प्रकार का अनतक्रमण भूखर्ण्डधारी द्वारा नहीं ककया गया है तथा मौके पर सड़क की ौिड़ाई योनिा में दशाषयी अनुसार उपलब्ध है।

4. यदि भवन ननमाषता ककसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुतत करता है तो सम्बजन्धत ववभाग को 48 घंटे में सूधति करूं गा।

5. प्रलिलत भवन ववननयम के मानदर्ण्डों एवं लीि र्र्डीड की शतों के अनुसार तैयार ककये गये हैं एवं ववननयमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानधत्रि बनाते समय कोई त्य छु पाया गया है।

6. भवन मानधत्रि अनुमोदन करने से पूवष आवश्यक सूनिाएं / स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बजन्धत ववभाग से प्राति कर ली गयी थी। भूखर्ण्ड सड़क की ननधाषररत ौिड़ाई या अन्य ककन्हीं प्रनतबन्धों से प्रभाववत नहीं है।

7. यदि ककसी भी अवस्था में उपरोतत त्यों के ववपरीत कु छ भी पाया ािये तो सम्बजन्धत ववभाग कोई भी कायषवाही मेरे ववर्रूद् करने के ललये सक्षम होगा जसिमें मानधत्रिों की स्वीकृ नत रद्द करना, अधोहस्ताक्षरकताष को ववभाग में मानधत्रि प्रस्तुत करने की सेवा कायष से हटाना भी शालमल होगा एवं काउलसंल आफ आककष टेतरि को उधति कायषवाही करने हेतु सूधति ककया ाि सकता है।

8. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत ककये ािने वाले ववलभन्न आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकताष द्वारा सत्यावपत मानधत्रिों की प्रनत (भवन ववननयम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय ननकाय में भवन मानधत्रि अनुमोदन बाबत ् ववलभन्न मदों के अंतगषत मिा होने वाली सम्पूणष रालश को ािलान संख्या ................................द्वारा नगरीय ननकाय में मिा कराने के उपरान्त उतत भूखर्ण्ड के आवासीय / कॉमलशषयल / औद्योधगक / संस्थाननक प्रयोनिाथष मानधत्रि अनुमोदित ककये ाि रहे हैं।

संलग्न अनुमोदित मानधत्रि। (संख्या ...............................)

पंीिकृ त वास्तुववद के हस्ताक्षर मय सील

प्रनतललपी ननम्न को सूनिाथष प्रेवषत है :- सधवि/आयुतत/अधधशासी अधधकारी, स्थानीय ननकाय .................................. ।

पंीिकृ त वास्तुववद के हस्ताक्षर मय सीलभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 350 प्रपत्र-2 (पंीिकृ त वास्तुववद के Letter head पर ािरी ककया ािना है) मांग पत्र (Demand Letter)

श्री/श्रीमनत ...................... ....................................

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार द्वारा पंीिकृ त होने के कारण अधोहस्ताक्षरकताष को आपके द्वारा दिनांक ..................... को भूखर्ण्ड सं. ............. क्षेत्रफल ......................... वगषमीटर, पता ....................... .................................................................................. हेतु ..................................... प्रयोनिाथष भवन मानधत्रि अनुमोदन / भवन ननमाषण स्वीकृ नत हेतु आवेदन ककया गया है।

उतत प्रस्ताववत भवन जसिकी कु ल ननलमषत क्षेत्रफल ............................. वगषमीटर तथा ऊाँ ािई ...................... मीटर है, के ललए की गयी शु्क गणना सलग्नक (पररलशष्ट अ) के अनुसार ................... (ननकाय का नाम) में कु ल रालश रूपये ...................का भुगतान कराते हुए अधोहस्ताक्षरकताष का मिा पीि मय इस बाबत ् शपथ-पत्र, कक "यदि उतत भवन/भूखर्ण्ड के संबंध में नगरीय ननकाय द्वारा मवन मानधत्रि अनुमोदन से पूवष अथवा पश्ाित भी ककसी मद की अदेय रालश की मांग की ािती है तो मेरे द्वारा मांग पत्र में ननधाषररत समयावधध के दौरान मिा करादिया ािवेगा ओर यदि में उतत शपथ की अवहेलना ाँ तो नगरीय ननकाय उतत भवन को सी िकरने अथवा ध्वस्त करने हेतु स्वतंत्र होगी." ाँ / करती हू

करता हू उपलब्ध कराना सुननजश्ति करायें।

• पाककंि ग/वषाष लि संयिन / वृक्षारोपण/पयाषवरण अनापजत्त के प्रावधानों की पालना सुननजश्ति ककये ािने हेतु भवन ववननयम के अनुसार शपथ-पत्र/अर्ण्डरटेककं ग प्रस्तुत करें।

• आप द्वारा अजग्नशमन संबंधी आवश्यक मानदर्ण्डों की अनुपालना सुननजश्ति की ािनी होगी एवं अधधवास प्रमाण के आवदेन के साथ अजग्नशमन ववभाग का स्थाई अनापजत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत ककया ािना होगा, अतः उपरोतत के संबंध में आप शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अजग्नशमन शु्क की रालश रूपये ...................../- फायर सेस हेतु संबंधधत बैंक खाता संख्या .................................., Bank, Branch ................................ में मिा करवाकर मिा रसीद की प्रनत अधोहस्ताक्षरकताष को प्रस्तुत करें।

• लेबर सेस राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18 (25) नवववव / सामान्य /2014 दिनांक 24.06.2020 के अनुसार मिा कराया ािकर रसीद की प्रनत अधोहस्ताक्षरकताष को प्रस्तुत करें। नोटः- भवन ववननयम, 2020 की अनुसूीि 2 के बबन्दु संख्या 16 के अनुसार मांग पत्र ािरी होने के दिवस से 60 दिवस में रालश मिा करनी होगी। 60 दिवस में रालश मिा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रनतशत ब्या िके साथ रालश मिा करायी ािवेगी।

उतत मांग रालश स्थानीय ननकाय में मिा करा कर सूधति करें ताकक भवन मानधत्रि अनुमोदन / ननमाषण ािरी की ाि सके ।

भवदीय

(नाम मय हस्ताक्षर)

पंीिकृ त वास्तुववद351 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) प्रनतललवपः- ननम्न को सूनिाथष एवं आवश्यक कायषवाही हेतु प्रेवषत है। 1. आयुतत/अधधशाषी अधधकारी संबंधधत नगरीय ननकाय। 2. अजग्नशमन अधधकारी संबंधधत नगरीय ननकाय।

3. क्षेत्रीय श्रम कायाषलय संबंधधत नगर।

(नाम मय हस्ताक्षर)

पंीिकृ त वास्तुववद

प्रपत्र-3

जस्थनत भूखर्ण्ड की (भू-ननदेशांक, भूखर्ण्ड संख्या, स्कीम का नाम /खसरा संख्या मय रास्वि ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र)
भूखर्ण्ड का क्षेत्रफल
भूखर्ण्ड पर प्रस्ताववत भवन का प्रयोनि
भवन की प्रस्ताववत ऊाँ ािई
मानक बी.ए.आर.
प्रस्ताववत बी.ए.आर.
आवासीय आरक्षक्षत दर
क्र. सं. ववलभन्न शु्क मदों का वववरण शु्क गणना
संख्या/क्षेत्रफल (व.मी.) दर/प्रनत इकाई (रूपयों म ें) शु्क गणना (रूपयों में) ववशेष वववरण
1- प्राथषना पत्र / आवेदन शु्क (एक मुश्त ननधाषररत)
2- मानधत्रि ॉि िशु्क (भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल पर)
3- अनुमोदन शु्क (i) आवासीय (ii) व्यवसानयक (iii) संस्थाननक (सकल ननलमषत क्षेत्रफल पर)
4- शे्टर फर्ण्ड (BSUP) (सकल ननलमषत क्षेत्रफल पर)
5- बेटरमेंट लेवी (मानक बी.ए.आर. से अधधक प्रस्ताववत बी. ए.आर. पर)
6- मलबा धरोहर रालश (भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल अनुसार)
7- वषाष लि संग्रहण शु्क (भूखर्ण्ड के क्षेत्रफल अनुसार)
8- EWS/LIG हेतु अनतररतत शे्टर फर्ण्ड
9- अनतररतत आवासीय इकाई शु्क
10- अमानत रालश (पाककंि ग) (रालश प्रनत ई.सी.यू. पर)
11- मैके ननकल पाककंि ग (रालश प्रनत कार पर)
12- बबना अनुमनत ननमाषण शाजस्त (सकल ननलमषत क्षेत्रफल पर)
13- कु ल योग
14- श्रलमक उपकर
15- अजग्नशमन सुववधा हेतु देय शु्क (सकल ननलमषत क्षेत्रफल पर)
पंीिकृ त वास्तुववद के हस्ताक्षर
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 352

प्रारूप-र पंीिकृ त वास्तुववद/तकनीकीववद द्वारा अनुमोदित भवन मानधत्रिों को स्थानीय ननकाय द्वारा प्राजति स्वीकार की सूनिा (Acknowledgement Letter)

आवेदक का नाम ..............................................................................................................

आवेदक का पता ..............................................................................................................

ववषयः- आवेदित भूखर्ण्ड सं. .......................... योनिा ................................. शहर ...................... हेतु प्रस्तुत भवन ननमाषण से संबंधधत दस्तावेोिं की Acknowledgement बाबत ्।

उपरोतत ववषयातगषत आप द्वारा आवेदित भूखर्ण्ड सं. ........................ योनिा ..................... शहर ...................... के भवन ननमाषण स्वीकृ नत से सम्बजन्धत सम्पूणष दस्तावे ि मय पंीिकृ त वास्तुववद् से अनुमोदित कायाषलय में प्राति हो ुिके हैं। आप द्वारा भवन ववननयमों के प्रावधानों की सुननजश्त्तिा करते हुए भवन ननमाषण ककया ाि सके गा। भवन ववननयमों के मानदर्ण्डों का उ्लंघन होने पर सम्पूणष जम्मिेदारी भूखर्ण्डधारी की होगी एवं स्थानीय ननकाय द्वारा ऐसे भवन ववननयमों के ववपरीत ननमाषण को ननयमानुसार सी ि अथवा ध्वस्त ककया ाि सके गा।

सक्षम अधधकारी

पदनाम353 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) प्रपत्र-4 Application / Intimation (in case of certificate issued by Empanelled Architect) for Completion Certificate / Partial Completion Certificate (to be submitted by the Developer)

To, ………………………………. ……………………………… ………………………………

Subject :- Application for Issuing / intimation of Completion Certificate / Partial Completion Certificate

Sir/Madam, This is to inform you that we have completed all the development works in our project "______(Name of the project)______" located at ___________(Address of Project)_________ as per latest Approved Building Plans issued by ________________ dated__________ .

We have deposited the Completion Certificate fee of Rs. __________/- in the Local Authority.

We are submitting all the requisite documents along with documents as per prescribed checklist. Kindly issue the Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the said project.

OR We have obtained Completion Certificate/Partial Completion Certificate on date __/__/____ from the empanelled Architect ________________________________ (name), _________________________ (Registration no.). the copy of the Completion Certificate/Partial Completion Certificate along with documents as per prescribed checklist are enclosed for your kind intimation.

(Enclosed: - Annexures as per attached list)

(Seal and Sign)

……………………………………… Name of the Developer/Promoter Date:-

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 354
List of Documents to be submitted with application / intimation for Completion Certificate/ Partial Completion Certificate
S.No Documents Annexure's Page Nos.
1 Checklist of Completion Certificate Annexure 1
2 CC Fee deposition Receipt Annexure 2
3 Copy of Lease deed and Site Plan (issued by the Local Authority) Annexure 3
4 As-Built Drawings (Attested by Empaneled Architect) Annexure 4
5 Copy of Latest Approved Building Plans with Approval Letter (On the basis of which CC is issued) Annexure 5
6 Certified Copy of Google Map (with Latitude & Longitude) Annexure 6
7 Site Photographs (from all the sides) (Building Blocks/Internal/Outer Development Works) Annexure 7
8 Certificate of Structural Engineer Annexure 8
9 Affidavit for Compliances of Part-VI of NBC and Earthquake resistance provisions (Attested by the Architect, Structural Engineer and Developer of the Project) Annexure 9
10 • NOC from Environment Dept. (if applicable) • Consent to Establish from Pollution Control Board Annexure 11
11 Certificate from Labour Department for deposition of complete Labour Cess Annexure 10
12 List of EWS/LIG units and Status of Completion & Allotment (if applicable) Annexure 11
13 Declaration of Promoter regarding internal development works of Residential Units/ Flats/ Commercial Units etc.
14 Receipt of deposition of all PDC's for Betterment Levy
15 Working/Services Drawings of the Project The scanned copy of all the drawings can be submitted in Pen-drive having Seal and sign of Concerned Consultant, Project Architect and Developer in separate folders as mentioned below. Annexure 12/ Scanned Copies in Pendrive
i) All Working Drawings Sub-Annexure 15.1
ii) All Structural Drawings Sub-Annexure 15.2
iii) All Electrical Drawings Sub-Annexure 15.3
iv) Plumbing & Water Supply Drawings Sub-Annexure 15.4
v) Storm Water and Sewerage Drawings Sub-Annexure 15.5
vi) Fire Fighting Drawings Sub-Annexure 15.6
vii) HVAC Drawings Sub-Annexure 15.7
viii) Rain Water Harvesting Structure Drawings Sub-Annexure 15.8
ix) Any Other Drawings Sub-Annexure 15.9

Seal and Sign

(Name of the Developer/Promoter)

Date :-

355 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

Annexure-1

Check List for Completion Certificate

Basic Details of the Project NaN
Name of Developer/Promoter NaN
Address of Developer/Promoter NaN
Name of the Project NaN
RERA Registration No. NaN
Address of the Project (Plot no./Khasra no. NaN
Plot Area (Sq.mts.) (As per Approved Building Plan) NaN
Width of Front Road NaN
Landuse of Plot as per Lease deed Date of issue of Lease Deed: NaN
Use of Approved Building Plans (Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group Housing/ Studio/Row Houses/CMJAY- 1A/3A/3B/3C/ Hotel/Resort/Mall/Commercial Complex/ Offices/School/College/Hospital/etc.) NaN
Building Plans approving Authority NaN
Latest Building Plans Release date NaN
Building Plans Validity Date NaN
Building Plan Approval as per Building Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other) NaN
Architect of the Project & COA no. NaN
Structural Engineer of the Project NaN
Completion Certificate issued for Complete approved project or Partial area of the Project Complete Project/ Partial area of the Project NaN
In case of Partial Completion Certificate, NaN
Partially completed Plot area NaN
Detail of Completed Block/Tower NaN
Site Inspection Report NaN
A-Technical Parameters of Building Blocks: NaN
S.No Details As per Latest Approved Building Plans As per Site Comments (if any) NaN
1 Setbacks Direction NaN
Front NaN
Side I NaN
Side II NaN
Rear NaN
2 Ground Coverage NaN
3 Gross Built-up Area (Sq.mts) NaN
4 F.A.R/B.A.R (Sq.mts & Ratio) NaN
5 Total No. of Floors (Basement, Stilt, above floors, service floor, etc.) NaN
6 Total Height of Building (In mts.) NaN
i) Plinth NaN
ii) Stilt/Podium NaN
iii) Ground/First to Terrace NaN
iv) Parapet/Mumty/Lift Machine Room/any other architectural element NaN
7 No. of Blocks/Towers NaN
8 Total No. of Units (Flats/Shops/Showrooms etc.) NaN
9 Commercial Area (in case of Group housing/ Flatted Development project) NaN
10 Community Facilities area (Club, community hall, Society office, Swimming pool etc.) NaN
11 Refuge area (if any) NaN
12 Total No. of Staircases NaN
i) ii) No. of Open Fire stair case No. of Pressurized Fire Stair case NaN
13 No. of Lifts Size of Lift NaN
14 No. of Escalators NaN
15 Provision for Physically Challenged Persons • Ramp • Toilet • Car Parking • Lifts NaN
16 Cut-Out/Open to Sky/Shafts NaN
17 Projections/Balconies etc. (Covered/extended) NaN
18 Porch (if any) NaN
B- Parking Parameters: NaN
S.No Details As per Latest Approved Building Plans As per Site Comments (if any) NaN
1 Total E.C.U Required NaN
2 Total No. of Car parking NaN
i) Surface Parking NaN
ii) Mechanical Car Parking NaN
iii) • Basement (I,II,III,….) NaN
• Stilt NaN
• Open Area NaN
3 Two-Wheeler Parking NaN
4 Bus Parking NaN
5 Visitors Parking NaN
6 EV Charging Facility Car parks NaN
7 Ramp (for parking floors) • Width • Slope NaN
8 Provision of Car Lift NaN
C- Outer Development Parameters:
S.No Details As per Latest Approved Building Plans As per Site Comments (if any)
1 Green & Plantation
i) Total Green Area (Sq.mts)
ii) Surface Green Area (Sq.mts)
iii) Podium Green Area (Sq.mts)
iv) Plantation Corridor (If any)
v) Tree Plantation (As per Norms)
2 Approved Services in the Project (STP, WTP, Under Ground Water Tank, Pump room, Panel Room, etc.)
3 Driveways for Fire tender Movement/Parking, etc.
4 No. of Entry/Exit & Width
5 No. of Security Rooms & Size
6- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy: Height of Compound wall (As per Norms)
Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts.
EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location On main plot/ Split Location
In case, EWS/LIG unit provided on Split Location Address of Split Location
S.No Details As per Latest Approval As per Site Comments (if any)
1 No. of EWS units
2 No. of LIG units
3 Total Carpet Area Provided (Sq.mts)
4 Total SBUA Area Provided (Sq.mts)
5 Parking of EWS/LIG Units
6- Development Work of Building Blocks (for Completion Certificate) Completion time of EWS/LIG units
S.N. Development Works Work to be Completed at the time of CC (in percentage) Work done on in Project (Mark "YES") Comments (if any)
A Development Works of Façade & Common areas of Building Blocks
1 Civil construction work of Super structure 100%
2 Plaster & Paint work of External Facade 100%
Plaster & Paint work of Common areas 100%
3 Door and window/ Structural Glazing work on External Facade 100%
4 Flooring Work of Common areas 100%
5 Railing work of Balconies, Terrace, Staircase etc. 100%
6 Installation of Sanitary and Plumbing Fittings of Common areas 100%
7 Installation of Electrical Fittings of Common areas 100%
8 Community Facilities (Club, community hall, Society office, Swimming pool, shops etc.) 100%
9 Development works of Common areas (Lobbies/Corridors/Staircase/Lift well/Terraces/Ramp/etc.) 100%
10 Installation of Lifts/Escalators 100%
11 Internal plumbing work in Residential units / Flats / Commercial units etc. 100%
12 Internal electric wiring in Residential units / Flats / Commercial units etc. 100%
13 Covered Parking Areas & Mech. Parking (Basement/Stilt/etc.) 100%
14 Elevational Work 100%
15 Overhead and Underground Water Tanks 100%
16 Provision for Physically Challenged Persons 100%
17 Installation of Fire Safety Equipment's 100%
18 Status of EWS/LIG units 100%
A Other Internal Development Works of Residential Units/ Flats/ Commercial Units etc:-
Plaster & Paint work (i)
Door / windows (ii)
Tiling work of Kitchen & (iii) Toilets
Fittings and fixtures like (iv) sink, washbasin, taps etc.
Electrical fittings like (v) socket, switches etc.
Flooring Work (vi)
In case above work are not completed / partially completed then Developer has to submit a Declaration in prescribed format.
F - Outer Development Works and Services of the Project (for Completion Certificate)
S.No Development Works Work to be Completed at the time of CC (in percentage) Work done on in Project (Mark "YES") Comments (if any)
1 Compound wall 100%
2 Entry & Exit Gates/Guard Rooms 100%
3 Driveways & Pathways 100%
4 Open Parking Areas 100%
5 Meter Room/Pump Room etc. 100%
6 Electrical Work/Light poles etc. 100%
7 Water Supply lines/UG Tank 100%
8 Storm Water Drains 100%
9 Construction of Rain Water Harvesting Structure 100%
10 Structure of Waste water Treatment/Recycling Plant 100%
11 Laying of Sewerage line and Construction of Sewerage Treatment Plant (STP) 100%
12 Any other work 100%
G- NOC's/Certifications Required (for Completion Certificate)
S.No Type of NOC/Certification Applicable/ Not Applicable Obtained
1 Structural Certificate (Building Height more than 15 Mts.)
2 Envoirment NOC (GBUA more than 20,000 Sq.Mts.)
3 Consent to Establish (GBUA more than 2500 Sq.Mts.)
4 Green Building Certification (LEED/IGBC/GRIHA/ASSOCHAM GEM)
5 Labour Cess No Dues Certificate
6 IBS NOC (For Multistoried buildings, Educational Institutions, Hospitals, Office Building and Shopping mall/ Commercial Complexes.)
7 RECBC Compliance report from Empaneled Energy Auditor or any other Authorised Dept./Agency/ Official (as applicable)
8 Any other (as applicable)
All Post Dated Cheques for betterment levy is to be deposited before issuing of completion certificate Yes
भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 356 357 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 358 359 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 360

Completion Fee (To be deposited in Local Authority) Gross-Built up area of the completed Part _________ Sq.mts X Rs_______/- = Total Amount Rs_____________/- (In words__________________________________)

………………………………………………… (Seal & Signature of Architect with date)

……………………………………………… (Seal & Signature of Developer with date)

Name of Developer: …………………………………….

Name of Architect: ………………………………………………… Reg. No (Issued by COA): -361 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) ……………….….………………….

Note- 1. In case the Completion Certificate / Partial Completion Certificate is issued by the Empanelled Architect then above duly signed Checklist with his seal and signature shall be submitted along with the copy of Certificate.

2. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.

3. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other related Norms complied in the Project.

4. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as mentioned in Table "E" and Outer Development Works as mentioned in Table "F" must be completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as "YES" in the concerning columns before submitting Checklist.

5. Project Architect must ensure that all the NOC's and Certification (as applicable) must be obtained before submitting Checklist in the Authority.

6. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write 'NA' for Not applicable in the concerning columns.

7. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist. Building plans need not to be revised if there are Deviations like Elevational treatment, Minor changes in structural elements which do not disturb the parking placements, Common areas, allotted units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the project are not changed.

8. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist.

If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E & F) are not completed in all respect i.e. 100% and all the NOC's and Certification (as applicable) are not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.

Annexure-3 (Declaration for completion of certain internal works in Residential units / flats / Commercial units etc. To be submitted with application for Completion Certificate / Partial Completion Certificate by the Developer (to be submitted on Rs.100 Non-judicial Stamp paper duly notarised)

Declaration

I __________________________ s/o _________________________ am developer / authorised signatory of the Project (name) ______________________ located at Plot no./ Khasra No. ____________ Village ________________, Tehsil _____________, District______________(Raj.). I hereby declare that all civil construction, Internal / External Development works have been completed in the above mentioned project. Internal finishing of following works in unit number and floor number as per enclosed list are pending as per the agreement with the allottee or as per the written request of the allottees:-

1- _______________________________________ 2- _______________________________________ 3- _______________________________________भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 362 4- _______________________________________

I have applied for the issuance of Completion Certificate / Partial Completion Certificate. I shall be solely respolsible for any dispute if any arises with the allottee in this regard in future. (Enclosed: List of unit number and floor number)

Date: ……………

………………………………………………………………………. (Name & Signature of Developer)

Annexure-4 (Letter Head of the Local body / Empanelled Architect)

Dispatch no. ……………………….. Date of issue: ……………

Completion Certificate/Partial Completion Certificate

It is hereby certified that the Project __________________________ having Plot area _________Sq.mts. located at Plot no./ Khasra No. ____________ Village ________________, Tehsil _____________, District______________(Raj.) by M/s. ______________________was inspected by the Authority on __________ and found that the construction of the Complete Project/ Part of the project (Part area________ Sq.mts. & Towers/Blocks _______________) is completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated _______.

Developer/ Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC's & Certifications. Therefore, the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued.

(Enclosed: Checklist of Completion Certificate in case issued by empanelled Architect) Designation / Registration no.

…………………………………………………………………………. (Seal & Signature of Competent Officer / Empanelled Architect with date)363 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) Annexure-5 (Letter to be issued by the Local Authority to the Developer) (on Letter Head)

Dispatch no. ………………………………….. Date of issue: ……………

Acknowledgment Letter

To, ………………………………. ……………………………… ………………………………

Subject: - Acceptance of Completion Certificate/Partial Completion Certificate issued by Empaneled Architect. Reference: - Your Letter of submission of Completion Certificate/Partial Completion Certificate dated ________ .

Dear Applicant, In reference to the above mentioned subject and your letter dated ___________, it is hereby informed that Completion Certificate/Partial Completion Certificate of the Project "_____(Name of the project)____" located at ______(Address of Project)______Issued by Empaneled Architect ______________, is accepted by the Authority.

Kindly note that if Authority founds that the Completion Certificate/Partial Completion Certificate is issued on the basis of wrong facts or any false documents are submitted alongwith Completion Certificate/Partial Completion Certificate, then, Completion Certificate/Partial Completion Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action against you and Empaneled Architect, as the case may be.

Kindly be informed.

…………………………………………………………

(Seal & Signature of Competent Officer with date)

Designation

प्रपत्र--5 Application / Intimation (in case of certificate issued by Empanelled Architect) for Occupancy Certificate / Partial Occupancy Certificate (to be submitted by the Developer)

To, ………………………………. ……………………………… ………………………………

Subject :- Application for Issuing / intimation of Occupancy Certificate / Partial Occupancy Certificate

Sir/Madam,भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 364 This is to inform you that our project "______(Name of the project)______" located at ___________(Address of Project)_________ is completed in all respects, we have obtained applicable NOC's/ Certifications and taken all connections like Water supply, Electricity etc. The project is ready to occupy by the allottees of the Project.

We have deposited the Occupancy Certificate fee of Rs. __________/- in the Local Authority.

We are submitting all the requisite documents along with documents as per prescribed checklist. Kindly issue the Occupancy Certificate / Partial Occupancy Certificate of the said project.

OR We have obtained Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate on date __/__/____ from the empanelled Architect _________________________________ (name), _________________________ (Registration no.). the copy of the Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate along with documents as per prescribed checklist are enclosed for your kind intimation.

(Enclosed: - Annexures as per attached list)

(Seal and Sign)

……………………………………… Name of the Developer/Promoter

List of Documents to be submitted with application / intimation for Occupancy Certificate/ Partial Occupancy Certificate

S .No Documents Annexure's Page Nos.
1 Checklist of Occupancy Certificate Annexure 1
2 OC Fee deposition Receipt Annexure 2
3 Copy of Lease deed and Site Plan (issued by the Local Authority) Annexure 3
4 Copy of Completion Certificate / Partial Completion Certificate issued earlier Annexure 4
4 As-Built Drawings (Attested by Empaneled Architect) Annexure 5
5 Copy of Latest Approved Building Plans (On the basis of which CC is issued) Annexure 6
6 Certified Copy of Google Map (with Latitude & Longitude) Annexure 7
7 Site Photographs (from all the sides) (Building Blocks/Internal/Outer Development Works) Annexure 8
8 Certificate of Structural Engineer Annexure 9
9 Affidavit for Compliances of Part-VI of NBC and Earthquake resistance provisions (Attested by the Architect, Structural Engineer and Developer of the Project) Annexure 10
10 NOC from Fire Department (if applicable) Annexure 11
11 Consent to Operate from Pollution Control Board (if applicable) Annexure 12
12 NOC from Labour Department Annexure 13
13 List of EWS/LIG units and Status of Completion & Allotment (if applicable) Annexure 14
14 Working/Services Drawings of the Project The scanned copy of all the drawings can be submitted in Pen-drive having Seal and sign of Concerned Consultant, Project Architect and Developer in separate folders as mentioned below. Annexure 15/ Scanned Copies in Pendrive
i) All Working Drawings Sub-Annexure 15.1
ii) All Structural Drawings Sub-Annexure 15.2
iii) All Electrical Drawings Sub-Annexure 15.3
iv) Plumbing & Water Supply Drawings Sub-Annexure 15.4
v) Storm Water and Sewerage Drawings Sub-Annexure 15.5
vi) Fire Fighting Drawings Sub-Annexure 15.6
vii) HVAC Drawings Sub-Annexure 15.7
viii) Rain Water Harvesting Structure Drawings Sub-Annexure 15.8
ix) Any Other Drawings Sub-Annexure 15.9
365 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

Seal and Sign

(Name of the Developer/Promoter) Date :-

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 366

Annexure-1

Check List for Occupancy Certificate

Basic Details of the Project NaN
Name of Developer/Promoter NaN
Address of Developer/Promoter NaN
Name of the Project NaN
RERA Registration No. NaN
Address of the Project (Plot no./Khasra no. NaN
Plot Area (Sq.mts.) (As per Approved Building Plan) NaN
Width of Front Road NaN
Landuse of Plot as per Lease deed Date of issue of Lease Deed: NaN
Use of Approved Building Plans (Multi-dwelling Unit/Resi. Flats/Group Housing/ Studio/Row Houses/CMJAY- 1A/3A/3B/3C/ Hotel/Resort/Mall/Commercial Complex/ Offices/School/College/Hospital/etc.) NaN
Building Plans approving Authority NaN
Latest Building Plans Release date NaN
Building Plans Validity Date NaN
Building Plan Approval as per Building Byelaws (2000/2010/2017/2020/any other) NaN
Architect of the Project & COA no. NaN
Structural Engineer of the Project Completion Certificate issued by NaN
Completion Certificate issued on NaN
Completion Certificate deposited in Local Authority on NaN
Site Inspection Report NaN
A-Technical Parameters of Building Blocks: NaN
S.No Details As per Latest Approved Building Plans As per Site Comments (if any) NaN
1 Setbacks Direction NaN
Front NaN
Side I NaN
Side II NaN
Rear NaN
2 Ground Coverage NaN
3 Gross Built-up Area (Sq.mts) NaN
4 F.A.R/B.A.R (Sq.mts & Ratio) NaN
5 Total No. of Floors (Basement, Stilt, above floors, service floor, etc.) NaN
6 Total Height of Building NaN
i) Plinth NaN
ii) Stilt/Podium NaN
iii) Ground/First to Terrace NaN
iv) Parapet/Mumty/Lift Machine Room/any other architectural element NaN
7 No. of Blocks/Towers NaN
8 Total No. of Units (Flats/Shops/Showrooms etc.) NaN
9 Commercial Area (in case of Group housing/ Flatted Development project) NaN
10 Community Facilities area (Club, community hall, Society office, Swimming pool etc.) NaN
11 Refuge area (if any) NaN
12 Total No. of Staircases NaN
i) ii) No. of Open Fire stair case No. of Pressurized Fire Stair case NaN
13 No. of Lifts Size of Lift NaN
14 No. of Escalators NaN
15 Provision for Physically Challenged Persons • Ramp • Toilet • Car Parking • Lifts NaN
16 Cut-Out/Open to Sky/Shafts NaN
17 Projections/Balconies etc. (Covered/extended) NaN
18 Porch (if any) NaN
NaN
B - Parking Parameters: NaN
S.No Details As per Latest Approved Building Plans As per Site Comments (if any) NaN
1 Total E.C.U Required NaN
2 Total No. of Car parking NaN
i) Surface Parking NaN
ii) Mechanical Car Parking NaN
iii) • Basement (I,II,III,….) NaN
• Stilt NaN
• Open Area NaN
3 Two-Wheeler Parking NaN
4 Bus Parking NaN
5 Visitors Parking NaN
6 EV Charging Facility Car parks NaN
7 Ramp (for parking floors) • Width • Slope NaN
8 Provision of Car Lift NaN
C- Outer Development Parameters: NaN
S.No Details As per Latest Approved Building Plans As per Site Comments (if any) NaN
1 Green & Plantation NaN
i) Total Green Area (Sq.mts) NaN
ii) Surface Green Area (Sq.mts) NaN
iii) Podium Green Area (Sq.mts) NaN
iv) Plantation Corridor (If any) NaN
v) Tree Plantation (As per Norms) NaN
2 Approved Services in the Project (STP, WTP, Under Ground Water Tank, Pump room, Panel Room, etc.) NaN
3 Driveways for Fire tender Movement/Parking, etc. NaN
4 No. of Entry/Exit & Width NaN
5 No. of Security Rooms & Size NaN
6- Provisions of Affordable Housing Policy/CMJAY Policy: Height of Compound wall (As per Norms) NaN
Applicable only in case of Group Housing Projects having area more than 5000 Sq.mts. NaN
EWS/LIG units provided on Main plot/Split Location On main plot/ Split Location NaN
In case, EWS/LIG unit provided on Split Location Address of Split Location NaN
S.No Details As per Latest Approval As per Site Comments (if any) NaN
1 No. of EWS units NaN
2 No. of LIG units NaN
3 Total Carpet Area Provided(Sq.mts) NaN
4 Total SBUA Area Provided (Sq.mts) NaN
5 Parking of EWS/LIG Units NaN
6 E- Development Work of Building Blocks (for Occupancy Certificate) Completion time of EWS/LIG units NaN
S.No Development Works Work to be Completed at the time of CC (in percentage) Work done on in Project (Mark "YES") Comments (if any) NaN
1 Civil construction work of Super structure 100% NaN
2 Internal & External Plaster and Paint work 100% NaN
3 Door and window/ Structural Glazing work 100% NaN
4 Flooring Work 100% NaN
5 Balconies and railing work 100% NaN
6 Installation of Sanitary and Plumbing Fittings 100% NaN
7 Installation of Electrical Fittings 100% NaN
8 Community Facilities (Club, community hall, Society office, Swimming pool, shops etc.) 100% NaN
9 Development works of Common areas (Lobbies/Corridors/Staircase/Lift well/Terraces/Ramp/etc.) 100% NaN
10 Installation of Lifts/Escalators 100% NaN
11 Covered Parking Areas & Mech. Parking (Basement/Stilt/etc.) 100% NaN
12 Elevational Work 100% NaN
13 Overhead and Underground Water Tanks 100% NaN
14 HVAC works 100% NaN
15 Provision for Physically Challenged Persons 100% NaN
16 Installation of Fire Safety Equipment's 100% NaN
17 F- Outer Development Works and Services of the Project (for Occupancy Certificate) Status of EWS/LIG units 100% NaN
S.No Development Works Work to be Completed at the time of CC (in percentage) Work done on in Project (Mark "YES") Comments (if any) NaN
1 Compound wall 100% NaN
2 Entry & Exit Gates/Guard Rooms 100% NaN
3 Driveways & Pathways 100% NaN
4 Open Parking Areas 100% NaN
5 Meter Room/Pump Room etc. 100% NaN
6 Electrical Work/Light poles etc. 100% NaN
7 Water Supply lines/UG Tank 100% NaN
8 Storm Water Drains 100% NaN
9 Construction of Rain Water Harvesting Structure 100% NaN
10 Structure of Waste water Treatment/Recycling Plant 100% NaN
11 Laying of Sewerage line and Construction of Sewerage Treatment Plant (STP) 100% NaN
12- Installation Works (for Occupancy Certificate) Any other work 100% NaN
S.No Development Works Work to be Completed at the time of OC (in percentage) Work done on in Project (Mark "YES") Comments (if any) NaN
1 Development of Green and Landscape areas 100% NaN
2 Tree Plantation (As per Norms) 100% NaN
3 Installation of Transformer/ DG set/ Meters/ Electrical Connection 100% NaN
4 Water Supply Connection/Boring 100% NaN
5 Installation of Machinery of WTP 100% NaN
6 Installation of Machinery of STP 100% NaN
7 Installation of equipment's for Solid Waste Management 100% NaN
8 Installation of Solar Panels/Solar Water Heater 100% NaN
9 H- NOC's/Certifications Required Installation of Gas Bank & Pipe lines (If applicable) 100% NaN
S.No Type of NOC/Certification Applicable/ Not Applicable Obtained NaN
1 Fire NOC NaN
2 Consent to Operate (as applicable) NaN
3 Any other (as applicable) NaN
367 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 368 369 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 370 371 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

Occupancy Fee (To be deposited in Local Authority) Gross-Built up area of the completed Part _________ Sq.mts X Rs_______/- = Total Amount Rs_____________/- (In words__________________________________)

………………………………………………… …..

(Seal & Signature of Architect with date)

…………………………………………… … (Seal & Signature of Developer with date)

Name of Developer: …………………………………….

Name of Architect: ………………………………………………… Reg. No (Issued by COA): - ……………….….………………….

Note- 1. In case the Completion Certificate / Partial Completion Certificate is issued by the Empanelled Architect then above duly signed Checklist with his seal and signature shall be submitted along with the copy of Certificate.

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 372

2. Checklist must be submitted in the Authority only after confirmation of Construction of Building as per Latest approved Building Plans of the Project. Parameters approved in Building plans and available on site must be filled in the concerning columns.

3. Project Architect must ensure all applicable provisions as per building byelaws and other related Norms complied in the Project.

4. Project Architect must ensure that all the Development works of the Building blocks as mentioned in Table "E" and Outer Development Works as mentioned in Table "F" must be completed 100% and accordingly Status of development work shall be filled as "YES" in the concerning columns before submitting Checklist.

5. Empaneled Architect must ensure that all the NOC's and Certification (as applicable) must be obtained before submitting Checklist in the Authority.

6. If any provision is not required as per Latest approved Building Plan and Norms then write 'NA' for Not applicable in the concerning columns.

7. If there are deviations on site from latest approved Building Plans, then Revised maps needs to be approved from the Competent Authority before submitting Checklist of Occupancy Certificate, Building plans need not to be revised if there are Deviations like Elevational treatment, Minor changes in structural elements which do not disturb the parking placements, Common areas, allotted units and by such internal changes and GBUA and FAR/BAR of the project are not changed.

8. Cross-signatures/Self-attestation are required to be done on every page of the Checklist. 9. If the Technical parameters of the project (as per Table A, B, C & D) are not as per Latest approved Building Plans, any of the Development works (as per Table E , F & G) are not completed in all respect i.e. 100% and all the NOC's and Certification (as applicable) are not obtained, then, Checklist shall not be submitted in the Authority.

Annexure-3 (Letter Head of the Local body / Empanelled Architect)

Dispatch no. ………………………………….. Date of issue: ……………

Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate

It is hereby certified that the Project __________________________ having Plot area _________Sq.mts. located at Plot no./ Khasra No. ____________ Village ________________, Tehsil _____________, District______________(Raj.) by M/s. ______________________was inspected by the Authority on __________ and that the construction of the Project is completed on site in accordance with the Building Plans approved by the Authority dated ___________. All the services in the project like Electrical, Water supply, STP/WTP, Solar system, etc. are functional and promoter has obtained all necessary connections accordingly. Therefore, the said Project is ready to occupy by the allottees.

Developer/ Promoter has complied with all the provisions of Building byelaws and other applied Norms in the said Project and obtained all necessary NOC's & Certifications.

Therefore, the Occupancy Certificate is issued.

(Enclosed: Checklist of Occupancy Certificate in case issued by empanelled Architect)373 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) …………………………………………………………………………. (Seal & Signature of Competent Officer / Empanelled Architect with date) Designation / Registration no.

Annexure-4

(Letter to be issued by the Local Authority to the Developer) (on Letter Head)

Dispatch no. ………………………………….. Date of issue: ……………

Acknowledgment Letter

To, ………………………………. ……………………………… ………………………………

Subject: - Acceptance of Occupancy/Partial Occupancy Certificate issued by Empaneled Architect. Reference: - Your Letter of submission of Occupancy Certificate dated ________ .

Dear Applicant, In reference to the above mentioned subject and your letter dated ___________, it is hereby informed that Occupancy Certificate of the Project "_____(Name of the project)____" located at ______(Address of Project)______Issued by Empaneled Architect _______________, is accepted by the Authority.

Kindly note that if Authority founds that the Occupancy Certificate is issued on the basis of wrong facts or any false documents are submitted alongwith Occupancy Certificate, then, Occupancy Certificate will be considered as invalid and we may take necessary action against you and Empaneled Architect, as the case may be. Kindly be informed.

………………………………………………………… (Seal & Signature of Competent Officer with date) Designationभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 374 प्रपत्र-6

शपथ-पत्र

अजग्नशमन के प्रावधान व आपदा की जस्थनत में मौके पर यथोधति ननकास की व्यवस्था

करने हेतु

ाँ करते हैं कक -

मैं/हम ............................................ आयु ............................ वषष, ननवासी ......................... पूरे होश हवास में शपथपूवषक ननम्न प्रस्तुत करता/करती हू

यह कक भूखर्ण्ड संख्या......................., योनिा ........................... (शहर का नाम) में जस्थत है, जसिका ाँ हैं. जसिके ललए अजग्नशमन दृजष्ट से सक्षम क्षेत्रफल............................... वगषमीटर है के स्वामी / होर््डर हू अधधकारी प्राधधकर/ नगर ववकास न्यास/ नगर ननगम/ नगर पररषद/नगर पाललका ...................(शहर का नाम) द्वारा दिये गये अनापजत्त प्रमाण पत्र की शतों की पालना सुननजश्ति की ािवेंगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अजग्नशमन के प्रावधान रखे ािवेंगें तथा इनको संािललत करने के ललए भवन में हर समय उपलब्ध रहेगा। भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर सुरक्षा के उपकरण संािललत करने के ललए एक प्रलशक्षक्षत व्यजतत (के यर टेकर) की ननयुजतत करूं गा / करूं गी / करेंगे, जसिके पास बबर्ज्डंग का नतशा, सुरक्षा एवं ननकास लिान (Escape Plan) उपलब्ध रहेंगे। इसी प्रकार ननयुतत के यर टेकर के मोबाइल नं. एवं Land line Number भी ललये ािकर पुललस आयुतत/शहर में ननयुतत उच्तिम पुललस अधधकारी (सम्बजन्धत शहर) व अधोहस्ताक्षरकताष को सूनिा उपलब्ध करवाई ाियेंगी ताकक ककसी भी दुघषटना की जस्थनत में बािव कायष प्रभावी रूप से ककये ाि सकें ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

मैं/हम ....................................... शपथग्रहिता यह सत्यावपत करता/करती हू ाँ करते हैं कक उपरोतत सूनिा मेरे / हमारी ननीि ािनकारी में सही है एवं बबना ककसी दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी त्य नहीं नछपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करे।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता375 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) प्रपत्र-7 (To be submitted at the time of approval of building plan) CERTIFICATE OF THE UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF NBC PART-IV FOR EARTHQUAKE SAFETY

Plot Detail ………………………………………………........ Area of Plot………………………………………............... Use of Building……………………..…………………....... Proposed height of building …………………………..

1. Certified that the building plans submitted for approval satisfy's the safety requirement as per Building Byelaws & provisions of NBC and the information given therein is factually correct to the best of our knowledge and understanding.

2. It is also certified that the structural design including safety from earthquake shall be duly incorporated in the design of the building and these provisions shall be adhered to during the construction.

Signature of Owner ……………………....................... Name & address(Owner)…………………………........

Signature of Structural engineer……...……………...... Name & Address(Structure Engineer)............................. Registration No…………………………………...........

Signature of Architect ………..……………….....…..... Name & Address(Architect)…………………………... CoA No………………………………………………... Registration No……………………….......…………....

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 376

प्रपत्र-8 (To be submitted at the time of application for Completion certificate of building) CERTIFICATE OF UNDERTAKING FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART – VI FOR EARTHQUAKE SAFETY

1. The building/s has/have been constructed according to the sanctioned plans. 2. The building/s has/have been constructed as per approved plans and structural design (One set of structural drawings as executed and certified by the Structural Engineer is enclosed) which incorporates the provision of structural safety as specified in the regulations/NBC.

3. Construction has been done under our supervision/guidance and is adheres to the drawings submitted.

Signature of Owner ……………………........................... Name & address (Owner)…………………………............

Signature of Structural engineer……...…………….......... Name & Address (Structure Engineer)............................. Registration No…………………………………..................

Signature of Architect ………..……………….....….. Name & Address (Architect)………………………… CoA No………………………………………………... Registration No……………………….......…………..

अनुसूीि - 8 VIDHYADHAR NAGAR SCHEME(Jaipur) BUILDING REGULATIONS Special control for Architectural and Urban Form Vidhyadhar Nagar has the following specific building parameters and controls for the scheme which are mandatory, wherever in matters these are unspecified, the provision of the Jaipur Region Building Regulations, 2025 shall be applicable. The violations of Vidhyadhar Nagar Special provisions for Architectural Control cannot be compounded.

PART – I: PLOTTED DEVELOPMENT

The following are the guidelines for preparation of the design for houses in VDN Project area. The houses in this scheme have to be constructed as per the type designs prescribed by JDA for various categories of plots. However, if for some sizes of plots the type designs are not found applicable, or if any allottee wants to make certain modifications for his specific use and has to get his own design prepared, then he will have to follow these guidelines: -

1. Design will have to rigidly conform to the prescribed building parameters and guidelines and controls as contained herein.

377 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

2. The elevations shall be on the pattern adopted in the prescribed type designs and the modulated dimension system (MDS) guide-sheets attached with these guidelines.

3. The design shall be prepared and authenticated by an architect who is registered with the Council of Architecture.

1 PARAMETERS

The residential plots can be used only for residential purposes. The number of storeys and the maximum height, setbacks, covered area, BAR etc. will be as under: -

Plot Size Max. height of bldg. (in mtrs.) Max cover ed area permi tted on Max cove - rage Max. floor area on first floor (in Max. floor area on secon d floor Max. floor area on Third floor (in Max. BAR Set Back
Fron t (in mtrs .) Rear (in mtrs .) Side
EW S 4.5x 10 As per table-1 of Jaipur Region Building Regulatio ns, 2025 groun 31.5 d floor (in sqm) 70 sqm) 28.8 (in 28.8 sqm) sqm) - As achieved 2.20 - -
6x15 54.0 60 48.6 48.6 - As achieved 3.0 2.25 -
9x20 93.6 52 84.2 38.2 38.2 2.0 4.0 3.0 -
HIG -I 11X 25 129.2 47 116. 2 84.6 84.6 2.0 6.0 3.0 2.0m
HIG -II 12X 30 162.0 45 145. 8 124.2 124.2 2.0 6.0 3.0 3.0m

Note: - 1. Basement permitted only within setbacks and shall not be counted towards FAR/BAR.

2. Stilt floor upto 2.5 meter height, to be used only for parking shall be permissible and not be included in maximum permissible height

3. Additional floor can be permitted without compounding violations (if any) in existing construction, an undertaking shall be submitted in this regard by the applicant stating that violantions will be removed at his own level. Betterment levy shall be charged for additional built up area ratio proposed due to increase in height than previously permitted.

2 MEZZANINE: No mezzanine shall be permitted on any floor. 3 KITCHEN ROOM: Minimum clear dimensions of any one size of the kitchen shall be 1.5 m and minimum area permitted shall be as follows:-

EWS 1.2 sqm LIG 3.5 sqm MIG & 4.5 sqmभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 378 HIG 4.5 sqm

A cooking space/kitchenette in case of EWS housing shall be allowed.

4 COURTYARD:

(a) Habitable room, kitchen etc. when not opening from open space/setbacks lighting and ventilation may be taken from courtyards which shall have the following minimum dimensions: - Area Min.Side EWS LIG 3.5 sqm 1.5 m MIG HIG 6.0 sqm 2.0 m

(b) The penetration of light and ventilation from minimum normal opening shall be taken to be sufficient in a habitable room upto a depth of only 7.0 m from such courts. Where such ventilation is from regular open spaces, or not backs the penetration shall be taken up to 9m. A minimum window space of 10% of the floor area shall have to be provided in every floor for each habitable room subject to a minimum of 50% of the surface (elevation) on relevant side.

5 SHAFTS:

For lighting and ventilation only to WC, bath, and stores etc. wherever needed shall be from shaft which shall be open to sky and shall not be smaller than.

Minimum area Min. side EWS 0.8 sqm 0.8 mtr. LIG 0.96 sqm 0.8 mtr. MIG & HIG 1.80 sqm 1.2 mtr.

6 GARAGE:

A garage when provided shall be atleast 2.65 meters wide and shall not be more than 6 meters in depth, garage shall be located within the building line except in the case of HIG-I and HIG-II. In case of HIG-I and HIG-II a garage without an upper floor can be permitted in the side set backs as shown in the site plans, but within the rear wall. The garage will not be counted towards /BAR. The minimum clear height of a garage in all categories shall not be less than 2.25 meters.

7 ELEMENTS OF ARCHITECTURAL CONTROL:

Chajjas, weather shades etc. shall be only in traditional style i.e. sloping type. Wherever this is provided they shall not project beyond 0.75 from the edge of the permissible projection line. When provided on the first floor the bottom line of such projections shall be only at the level of 3.60m above the average road level adjoining the frontage. When provided on the upper floors the bottom line of such projections shall be 6.75m and 9.0m respectively from road level. 8 CANOPY:

No canopy will be permitted beyond the building line on any floor, wherever they are provided within the building line, they shall only be along the fixed dimension line.

9 PORCH:

(i) No porch will be permitted on front set back. (ii) However, in case of HIG I & HIG II, a porch is to be compulsorily provided as a supported porch in within three set back lines upto a maximum size of 13 sqm. The soffit of such porch shall be at a inward level of 2.58sqm. in case of HIG the porch shall be receased by atleast 1.2m from front building line. In no case the porch will finish beyond 10m from the front building line. No construction shall be permitted over the porch.

10 BALCONY:

379 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)
Front set back Rear set back Side set back
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
EWS 0.75 0.90 x x x x
LIG 0.75 1.25 0.75 0.90 x x
MIG 0.9 1.50 0.75 1.25 x x
HIG I & HIG II 0.9 1.80 0.75 1.25 0.75 0.75

11 JHAROKHA/BAY WINDOW

The length and projection will be guided by the minimum of the provision in rule 10. This will not be counted in FAR/BAR. In case the upper floors are projected, such projections shall not exceed minimum projection under item No. 10 for the type of set back.

12 PROJECTED CUP BOARD/ SHELVES:

Projecting of cup boards and shelves may be permitted provided they do not project more than 450mm beyond the permissible building surface in such floor. Also the maximum length of the cup boards/shelves shall not be more than 1.3rd, the length of the room subject to a limit of 2m whichever is less per room. The total surface area of all such projections shall not be more than 20% of the total expanded sides on that floor.

13 SURFACE TREATMENT

On all exposed elevation (front, side and back) wherever applicable, surface of the buildings shall be finished in smooth plaster i.e. an exposed brick, stone concrete or any other type of exposed treatment shall be permitted except in case of framing of windows, doors and Jharokhas or Jalies.

14 COLOUR TREATMENT

No other colour than the one specified shall be permitted on any surface of the building. The following are the colours specified: - Level 3450mm could be demarcated by projection of cornice or moulding etc. on ground floor.

--- White

--- Jaipur Pink Level 3600 (colour line) Ist floor and above Boundary walls --- -do-

15 Boundary wall including gates shall be of a specified design, height, and colour and shall be constructed by JDA and shall prevail without any change.

16 No vertical louver will be permitted in window/opening. However, intermediately Jams (4"x4" or 6"x6" size) supporting ornamental look as obtained in traditional designs.

17 The railing of jharokhas and balconies shall bear a transparency look as obtained in traditional designs.

18 The elevation on the second floor will be symmetrical in design by the elements and dimensions.

19 CONTROL FOR ELEVATION AND URBAN FORM.

Urban Form is the result of convenient blending of all buildings and spaces built in accordance with various regulations. In Vidhyadhar Nagar a very regulated and speciallyभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 380 controlled urban from is sought to be achieved through special guidelines framed for an integrated look. A set of modulated dimensions are to be used for various plot sizes in VDN while drawing up the facades. For uniformity, order, rhythm and identification of street picture, the building facades of the exposed sides of various categories of plots has been visualised as a system of length and levels with dimensions, some of these lengths and levels i.e. their dimensions have to be rigidly followed and are listed below. For length of the plot along the street the facade in divided into vertical grids of 600mmlength (on 2B module). Whenever the facade length is not a multiple of (2B) of 600mm, the difference will be suitably distributed as a variant module on either side. Some building elements or architectural features on every floor should edge along at least 15% of total number of (2GB) grid lines. Further, following prescribed levels shall be maintained throughout and emphasized in all buildings on all floors considering the average road level as ± 00. 1. 900mm/1200mm level shall identify as the plinth with maximum projection of the plinth or where the plinth and super structure are in same level by a 2" plaster bend in earlier etc.

2. 1425 mm shall be the height of the boundary wall. 3. 3450 mm as the top of canopy or porch (including parapet). 4. 4200 mm shall be identified as soffit or traditional chajjas or 1st floor balcony projection/projection of the 1st floor or a dropping of the balcony/of the first floor projection. This also is the colour break line.

5. 6750mm shall be identified on soffit of the 1st floor traditional chajja or 2nd floor balcony projection/projection of the floor or dropping of the balcony or of the second floor projection.

6. 8100mm/8400mm shall be identified as sky line derived from inclusion of parapet in case of LIG and EWS or in case of MIG and HIGs till they are constructed upto the 1st floor level only.

7. 9900mm-soffit of 2nd floor traditional chajja or projection of 2nd floor roof/drop of the end floor roof projection.

8. 11400mm or 12300mm shall be identified as sky line derived from inclusion of parapet in case of MIG, HIG I and HIG II. The level at serial No. 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.7 and 19.8 are compulsory. The longitudinal grid lines and the levels shall be prominently marked on the sides of all plans and elevations or sections respectively so that they can be designed and re-allowed as observance of the above requirements. Modulated Dimensions – Group A 50, 75, 125, 150 & 250 mm Modulated Dimensions – Group B 300mm (6A) 2B, 3B, 4B, 5B

9. Viable facades of the plot shall be demarcated by imaginary 2B grid and 15% grid lines should be chosen to align architectural features and these grid lines should be shown on drawing. Note:- If the building is proposed more than above mentioned hight than above sky line architectural parameters shall be changed accounding accordingaly.

VIDHYADHAR NAGAR SCHEME BUILDING REGULATIONS Special control for Architectural and Urban Form

Vidhyadhar Nagar has the following specific building parameters and controls for the scheme which are mandatory, wherever in matters these are unspecified, the provision of the Jaipur Region Building Regulations, 2025 shall be applicable. The violations of Vidhyadhar Nagar Special provisions for Architectural Control cannot be compounded.

381 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

PART – II GROUP HOUSING DEVELOPMENT

The Following area the regulations to be followed for preparation of the design for Group Housing in Vidhyadhar Nagar Project area, as per the prescribed Building Regulations: - 1. Constructions have to rigidly conform to the prescribed building parameters, guidelines and controls as contained herein.

2. The elevations shall be on the pattern adopted in the surrounding area based on the local Jaipur style of simple adoptations from them and shall also conform in the modulated dimensions systems (MDS) attached with these guidelines.

3. The design shall be prepared and authenticated only by an architect who is registered with the Council of Architecture.

General Parameters

1. In an area meant for group housing plotted development shall not be permissible. 2. The ground coverage shall not exceed 30 or 40% as mentioned in the site plan. The permissible height-24 meter (excluding stilt if provided for parking only), No. of floors and maximum permissible FAR/BAR shall be as per Jaipur Region Building Regulations, 2025 [in no case number of floors within 15m of height shall not be more than four storey (Gr.+3)]. Open terrace shall be permissible for each dwelling unit in each dwelling unit in each floor which shall not be less than 10% of the built up area of the dwelling unit or 8 sqm whichever is more. Note: - Betterment levy to be charged for additional built up area ratio permissible due to increase in height over and above permitted as per special byelaws for Vidhyadhar Nagar special scheme confirming structure stability of the existing buildings.

3. A set back of 3m shall be left along the sector road or landscape corridor, 6m set back along the residential road from which entry shall be sought. The side set back shall be 3m or as per site plan.

4. For common facilities incidental to group housing, a ground coverage upto a maximum of 1.5% of 200 sqm. may be permitted in suitable cases subject to FAR/BAR limitation in paras 3 & 4. These facility structure will not be more than 1 storey i.e. maximum height 5m subject to provision under Rule No. 3 above.

5. Basement shall be permitted in all group housing plots within prescribed set back lines subject to the following i.e. maximum height of ceiling of basement shall be 1.0m above the average road level and the minimum height of ceiling of basement shall be 0.6m above surrounding ground level.

6. Approach the Group Housing Premises

(1) No entry shall be allowed in the premises of group Housing from sector roads and the landscape corridors as part of sector roads.

(2) All entries shall be on roads serving plotted housing i.e. 10m or lower.

7. Landscaping: At least 50% of the open area/Plantation/ Green Cover (unbuilt) to be landscaped, a landscape plan is to be submitted for approval.

8. Parking: Minimum space for parking shall be provided at the rate of of 1 car unit for every 115 sqmt. of built up area.

9. Lift facilities: Lift facilities may be provided as per the provisions of the Lift Act. 10. Other provisions and building regulations not covered under these bye-laws shall be as per National Building Code as prescribed in the regulations/rules, building bye-law and National Building Code as prescribed in the regulations/rules building bye-law and National Building Code of India.

11. Fire: Fire safety regulations and firefighting equipment shall be as per the prevailing N.B.C.

12. Elements of Architectural Control.

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 382

12.1 Chajjas, weather shades etc. only in traditional style i.e. sloping type are permitted within the plot area of the allottees, they shall not project beyond 0.75m from edge of the building line and shall have slops ranging from 1:3 to 1:5 when provided on the ground floor such projection shall not be below the level of 3.45m from the frontage taken as zero.

12.2 Canopy: No canopy will be permitted except within the permissible building area. However, a supported porch as per desired details is permitted within their set back upto a maximum of 13 sqm. The soffit of such porch shall be only at a level of 3450 mm.

12.3 Balcony: Balcony is permitted in all upper floors on all sides within the plot line provided that all such balconies taken together in length shall out be more than 60% of the exposed sides of the building on the floor. The minimum and maximum permissible projections are as follows: -

Front set back(In mtr.) Rear set back(In mtr.) Side set back(In mtr.)
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
0.75 1.25 0.75 1.00 0.75 1.00

12.4 Jharokha/bay windows: The length and projection will be guided by the minimum of the provision in rule 14.3 This will not be counted in /BAR.

12.5 Floor Projection: In case the upper floors are projected such projection together with balconies jharokha and window shades shall not exceed maximum projection under item No. 14.3 for the type of setback.

12.6 Projected cup boards/shelves: Projecting of cup boards and shelves may be permitted provided they do not project min. the 600mm beyond the permissible building surface in each floor. Also the maximum length of the cupboards/shelves shall not be more than 1/3 the length of the room subject to be limit of 2m length whichever is less per room.

12.7 Surface Treatment: (All exposed elevation front, side and back) whichever applicable, surface of the building shall be finished in smooth plaster i.e. no exposed brick concrete or any other type of exposed treatment shall be permitted except in case of framing of windows, doors and jharokhas, jallies, elustrade and railing.

12.8 Colour Treatment: No other colour than the one specified shall be permitted on any surface of the building except some limited variations and tones, the following are the colours specifications: - Upto level of 4200mm which will be demarcated by a projection, groove, cornice or mould on ground floor. ... White Ist floor & above ... Jaipur Pink Boundary walls ... Jaipur Pink

12.9 Boundary wall including gates shall be of specified design height and colour and shall be constructed by JDA and at prevail without any change.

12.10 The elevation on the Top floor will be symmetrical in design of elements, dimensions and proportions used.

12.11 No vertical louvers will be permitted on window/opening. 12.12 The railing of jharokhas, balconies and also parapet of terraces shall bear a transparent look in anyone traditional style/or their near adaptations issued by the JDA. 12.13 Continuity: The blocks should be laid out in such a manner that they present a wall like continuity along the sect road/landscape corridor, unless separated by side set fixed in the site plan. At least 60% of the ground floor structure should about the building line on this side. However, block, recess is permitted to be accounted as continuity if such recess is not more than 1.2m deep 4m in length. For the rest blocks should be joined in such other at least upto a depth of 2m along such of the sectoral383 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) roads, starting to be measured from not beyond 4m from the edge of the building line. The maximum length of any such continuous building block of not be more than 234m.

12.14 Slopy roofs: No slopy roof shall be permissible other than staircase head Room.

Control for Elevation and Urban Form:

Urban from is the result of convenient blending of buildings and space built in accordance with various regulations. In Vidhyadhar Nagar a very regulated and specially controlled urban from is sought to be achieved through special guidelines framed for an integrated look. A set of modulated dimensions are to be used for Group Housing in Vidhyadhar Nagar while drawing up their facades. For uniformity, order, rhythm and identification of street picture, the building facades of the exposed sides of various blocks of Group Housing has been visualized as a system of length and levels with certain dimensions. Some of these lengths and levels i.e. their dimensions have to be rigidly followed and are listed below.

For length of the group housing plot along the street facade is divided into vertical grids of 600mm distance (or 2B Modules). Whenever the plot length is not a multiple of 2B or 600mm the difference will be suitably distributed as a variant module on either end. Some building elements or architectural features on every floor or every building block should edge along at least 15% of the total number of 2B grid line.

The following prescribed levels shall be maintained throughout and emphasized in all buildings on all floors considering the average road level as ± 00.

(i) Plinth as 900mm - 1200mm (ii) 1425mm level be the height of boundary walls. (iii) 3450mm of top of canopy / porch (including parapet). (iv) 4200mm shall be identified as a colour change line recommended to be achieved by continuous chajja, projection of floors, floors droping, terraces, moldings or cornice or grooves.

(v) 8100mm/8400 mm shall be identified as sky line derived from inclusion of parapet in case they are constructed upto first floor only.

(vi) 11400mm/1200mm shall be identified as sky line above the 2nd floor derived from inclusion of parapet in case block is left at this stage.

(vii) 14400mm/15000mm parapet on roof of 3rd floor:

All levels mentioned in regulation No 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 and 15.8 shall be compulsorily maintained and as designed as to make them prominent and visible. Out of levels 15.6 and 15.7 anyone may be opted and made prominent.

(viii) Maximum height of terrace mumty shall be 1650mm.

All these levels should be conveniently marked on the elevation and sections so as to be identified as proof of compliance.

Note:- If the building is proposed more than above mentioned hight than above sky line architectural parameters shall be changed accounding accordingaly.

PART – III

SPECIAL CONTROLS FOR ARCHITECTURAL AND URBAN FROM IN COMMERCIAL BLOCKS OF CENTRAL SPINE OF VIDHYADHAR NAGAR The building plan of commercial block in central spine will be prepared only by Architects Registered with the Council of Architecture.

1. Basement:

(i) Only single basement will be permissible. (ii) The maximum clear height of the basement will not exceed 4 mts.

2. Plinth:

Plinth level will beभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 384 Min – 0.45 m Max – 1.50m

3. The column grid towards proposed arcade side and opposite side will be 3mx3m or in multiples thereof.

4. Steps for providing entry to one building block will be allowed beyond property line only towards arcade side, total length of the sides along with both the faces will not exceed 1/3rd of the facade length.

5. No projection of any type will be allowed upto lintel level of the Ground floor except point 4 above. At Ground floor lintel level's chajja of max. 0.75m Depth will be allowed in max 1/3rd length of each facade.

6. Height:

The max permissible Height of the building blocks (excluding top parapet) shall be 24 meter + stilt (if provided for parking only). Note: - Betterment levy to be charged for additional built up area ratio permissible due to increase in height over and above permitted as per special byelaws for Vidhyadhar Nagar special scheme confirming structure stability of the existing buildings

7. B.A.R.:As per Jaipur Region Building Regulations, 2025.

Note: - Betterment levy to be charged for additional built up area ratio permissible due to increase in height over and above permitted as per special byelaws for Vidhyadhar Nagar special scheme confirming structure stability of the existing buildings.

8. Colour:

The entire building will be painted in Jaipur pink color.

9. All the elevations of the blocks shall be based on local Jaipur style or simple adoptions from them.

10. Notes:

(a) The levels indicated in the type design of Vidhyadhar Nagar are with the reference to the road level

(b) The specific building parameter and controls as indicated in type designs and as mentioned above are mandatory.

(c) Wherever the controls are unspecified the provisions of general building regulation of Jaipur Region Building Regulations, 2025 shall be applicable.

(d) The violations of these special provisions for Architectural control are non- compoundable.

(e) Only ground floor and first floor will be used for shopping, all upper floors will be used for office area.

(f) The maximum permissible coverage shall be as mentioned in the site plan.

11. For every 1000 sqm of built up area, at least one canteen shall be provided. 12. Fourth and fifth floor should be in line with ground floor. 13. Other provisions and building bye-laws not covered under these regulations shall be as per Jaipur Region Building Regulations, 2025.

ELEMENTS OF ARCHITECTURAL CONTROL

1. All building blocks shall be oriented as per the site plan and shall about the building line as per the control sheets on all fronts wherever marked ABC on the control sheet.

2. Each building shall compulsorily have a set of columns on its front, of approved design and of specific colour, height and texture as per the control sheet.

3. The columns shall have a base in three steps. The first step shall be out of 1960mm x 1950mm with height 800mm, second step of 1550mm x 1550mm with height 600mm and the third step out of 1250mm, 1250mm with 400mm height respectively as per control sheet. Three columns each with a section of 450mm x 450mm and height of 11000mm (including the base and the top of brackets) shall rise from the top of third step. The columns shall be tied by a 550mm wide band above the level of 2150mm. The385 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) top height of the band from column base shall be 2700mm. The gap between two columns shall be 150mm.

4. brackets shall be placed over a band of 500mm starting at the height of 9100mm. The size of brackets shall be 1000mm x 1200mm and 150mm thickness as per detail design given in control sheet.

5. The columns shall be backed by a set of jharokas in 1st and 2nd floor of approved design and texture as given in the control sheet. The projections the jharokas shall be 1000mm in each floor and so achieved as to give an impression of corbelling, maintaining the desired angles as per control sheet.

6. The external surface treatment of the buildings shall be as follows: -

(A) The surface marked as ABC of control sheet shall be: -

(i) Column: While coloures except the two bands. One measuring 500mm wide above the level 2150mm and the second measuring 500mm above the level 9100mm which shall be in pink colour.

(ii) Wall Surface AB.

(a) Dholpur/Karauli stone of pink colour with two white bands 200mm wide as per pattern/design shown in the control sheet.

(b) Jharokas: Jharokas coming on the surface AB above the level 3200mm and 67mm as per the design shown in the control sheet shall be of white colour. (iii)Wall surfaces AA & BB – Dholpur/Karauli stone of pink colour with openings not exceeding 40% of the total wall surface area.

(B) Other Surfaces: All other external surfaces of the building shall be in white colour. 7. All offices must cover the side space on the 2nd and above floors as per the control sheet. 8. The Top floor shall project upto 1.0 mtr. beyond the set of column as per the control sheet (for the length ABC).

9. Height/levels shown as YY in control sheet shall have to be compulsorily maintained. 10. The Top floor level projection over the set of columns and brackets at 11000mm shall have to be achieved. In case of requirement of higher floor heights, the difference should be taken care of visually by introducing coffered ceiling of suitable depth.

11. In the wall surface AB, additional voids in the form of windows/doors/jharokas etc. other then that shown in the control sheet shall not exceed 10% of the remaining blank wall space.

12. No sloping roof shall be permitted. 13. The parapet design and its height as shown in the control sheet shall be strictly adhered to.

Note: - If the building is proposed more than above mentioned hight than above sky line architectural parameters shall be changed accounding accordingaly.

PART – IV

SPECIAL CONTROLS FOR ARCHITECTURAL AND URBAN FROM IN INSTITUTIONAL BLOCKS OF VIDHYADHAR NAGAR The building plan of Institutional blocks will be prepared only by Architects Registered with the Council of Architecture.

1. Basement:

(i) Only single basement will be permissible. (ii) The maximum clear height of the basement will not exceed 4 mts.

2. Plinth:

Plinth level will be Min – 0.45 m Max – 1.50mभाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 386 3. The column grid towards proposed arcade side and opposite side will be 3m x 3m or in multiples thereof.

4. Steps for providing entry to one building block will be allowed beyond property line only towards arcade side, total length of the sides along with both the faces will not exceed 1/3rd of the facade length.

5. No projection of any type will be allowed upto lintel level of the Ground floor except point 4 above. At Ground floor lintel level's chajja of max. 0.75m Depth will be allowed in max 1/3rd length of each facade.

6. Height:

The max permissible Height of the building blocks (excluding top parapet) shall be 24 meter + stilt (if provided for parking only). Note: - Betterment levy to be charged for additional built up area ratio permissible due to increase in height over and above permitted as per special byelaws for Vidhyadhar Nagar special scheme confirming structure stability of the existing buildings

7. B.A.R.:As per Jaipur Region Building Regulations, 2025.

Note: - Betterment levy to be charged for additional built up area ratio permissible due to increase in height over and above permitted as per special byelaws for Vidhyadhar Nagar special scheme confirming structure stability of the existing buildings.

8. Colour:

The entire building will be painted in Jaipur pink color.

9. All the elevations of the blocks shall be based on local Jaipur style or simple adoptions from them.

10. Notes:

(g) The levels indicated in the type design of Vidhyadhar Nagar are with the reference to the road level

(h) The specific building parameter and controls as indicated in type designs and as mentioned above are mandatory.

(i) Wherever the controls are unspecified the provisions of general building regulation of Jaipur Region Building Regulations, 2025 shall be applicable.

(j) The violations of these special provisions for Architectural control are non- compoundable.

(k) The maximum permissible coverage shall be as mentioned in the site plan.

11. Fourth and fifth floor should be in line with ground floor. 12. Other provisions and building bye-laws not covered under these regulations shall be as per Jaipur Region Building Regulations, 2025.

ELEMENTS OF ARCHITECTURAL CONTROL

1. All building blocks shall be oriented as per the site plan and shall about the building line as per the control sheets on all fronts wherever marked ABC on the control sheet.

2. Each building shall compulsorily have a set of columns on its front, of approved design and of specific colour, height and texture as per the control sheet.

3. The columns shall have a base in three steps. The first step shall be out of 1960mm x 1950mm with height 800mm, second step of 1550mm x 1550mm with height 600mm and the third step out of 1250mm, 1250mm with 400mm height respectively as per control sheet. Three columns each with a section of 450mm x 450mm and height of 11000mm (including the base and the top of brackets) shall rise from the top of third step. The columns shall be tied by a 550mm wide band above the level of 2150mm. The top height of the band from column base shall be 2700mm. The gap between two columns shall be 150mm.

4. brackets shall be placed over a band of 500mm starting at the height of 9100mm. The size of brackets shall be 1000mm x 1200mm and 150mm thickness as per detail design given in control sheet.

387 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

5. The columns shall be backed by a set of jharokas in 1st and 2nd floor of approved design and texture as given in the control sheet. The projections the jharokas shall be 1000mm in each floor and so achieved as to give an impression of corbelling, maintaining the desired angles as per control sheet.

6. The external surface treatment of the buildings shall be as follows: -

(A) The surface marked as ABC of control sheet shall be: -

(i) Column: While coloures except the two bands. One measuring 500mm wide above the level 2150mm and the second measuring 500mm above the level 9100mm which shall be in pink colour.

(ii) Wall Surface AB.

(a) Dholpur/Karauli stone of pink colour with two white bands 200mm wide as per pattern/design shown in the control sheet.

(b) Jharokas: Jharokas coming on the surface AB above the level 3200mm and 67mm as per the design shown in the control sheet shall be of white colour. (iii)Wall surfaces AA & BB – Dholpur/Karauli stone of pink colour with openings not exceeding 40% of the total wall surface area.

(B) Other Surfaces: All other external surfaces of the building shall be in white colour. 7. All offices must cover the side space on the 2nd and above floors as per the control sheet. 8. The Top floor shall project upto 1.0 mtr. beyond the set of column as per the control sheet (for the length ABC).

9. Height/levels shown as YY in control sheet shall have to be compulsorily maintained. 10. The Topfloor level projection over the set of columns and brackets at 11000mm shall have to be achieved. In case of requirement of higher floor heights, the difference should be taken care of visually by introducing coffered ceiling of suitable depth.

11. In the wall surface AB, additional voids in the form of windows/doors/jharokas etc. other then that shown in the control sheet shall not exceed 10% of the remaining blank wall space.

12. No sloping roof shall be permitted. 13. The parapet design and its height as shown in the control sheet shall be strictly adhered to. Note: - If the building is proposed more than above mentioned hight than above sky line architectural parameters shall be changed accounding accordingaly.

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 388

अनुसूीि - 9 ववलशष् िसड़कों पर ननमाषण के मानदर्ण्ड ननम्नानुसार होगें:- (क) देय बी.ए.आर. संबंधधत ताललकाओं के अनुसार होगा। (ख) ननम्नानुसार देय ऊाँ ािई अधधकतम होगी ािहे मानक बी.ए.आर. प्राति होता हो अथवा नहीं। (ग) पुरातत्व महत्व की सड़कों (बबन्दु संख्या xviii-xix) को छोड़कर जनि सड़कों पर 15 मीटर ऊाँ ािई सीलमत हैं, उन पर ताललका नम्बर 1 के बबन्दु संख्या (ix) में उ्लेखखत मानदर्ण्डों से एक ननम्न स्तर बबन्दु संख्या (viii) के मानदर्ण्ड लागू ककये ाि सके गें। ववशेष सड़कों पर भवन की अधधकतम ऊाँ ािई ननम्नानुसार देय होगी:- (i) एम.आई. रोड़- पांबित्ती गन्दा नाला से खासा कोीि ैिराहे तक-20 मीटर व अमिेरी गेट से गंदे नाले तक भंवनों की ऊाँ ािई अधधकतम 12 मीटर देय होगी तथा जस्ट्ट देय नहीं होगी। अमिेरी गेट से गन्दा नाला तक (पां िबत्ती के पास) के भवनों का बाहरी स्वरूप (एलीवेशन) इस सड़क पर ननलमषत परम्परागत वास्तुववधधक ननयंत्रक के अनुरूप ही रखा ािना आवश्यक होगा तथा अधधकतम आच्छादन 50 प्रनतशत या योनिा अनुसार, ोि भी कम हो देय होगा। (ii) आगरा रोड़-सांगानेरी गेट से अंकु र लसनेमा तक 12 मीटर। (iii) संसार न्द्रि रोड़- ािंदपोल से गवमेन्ट होस्टल तक 12 मीटर।

(iv) मोती लाल अटल र्रोड- लमािष इस्माईल रोड़ से पोलोववतीि तक 12 मीटर

ंगरी रोड़-सांगानेरी रोड़ से म्यूजयिम रोड़ तक 20 मीटर।

(v) मोतीर् डू (vi) ननवाषण र्सडक- ािंदपोल से पीतल फै तीि तक 20 मीटर।

(vii) लसववल लाईन एररया के दक्षक्षण में बाईस गोदाम पुललया के रे्वे क्रोलसंग सेन्टर से पुललया उतरते हुए राममंदिर ौिराहे तक हवा सड़क से राभिवन सड़क से सीधे अमिेर रोड़ तक व अमिेर रोड़ से रे्वे लाईन के मध्य में समस्त क्षेत्र में अधधकतम 15 मीटर ऊाँ ािई

(viii) भगवान दास र्रोड-पां िबत्ती क्रोलसंग से ववधानसभा। सरोनिी मागष रोड़ क्रोलसंग से (दक्षक्षण की तरफ) अम्र्बेडकर सककष ल तक के हिस्से के भवनों की देय ऊाँ ािई 15 मीटर तक सीलमत होगी एवं शेष हिस्से में 30 मीटर ऊाँ ािई अनुज्ञेय होगी। (ix) अंकु र लसनेमा से ािंसपोटष नगर ौिराहे तक 20 मीटर (x) पृ्वीरा िर्रोड-टोंक र्रोड ंितशन से ौिमू हाउस क्रोलसंग तक 20 मीटर। (बेटरमेन्ट लेवी ली ािकर 30 मीटर तक) ऊाँ ािई देय होगी।

(xi) भवानी लसंह र्रोड-(अम्र्बेडकर सककष ल से रामबाग सककष ल तक) पर भवनों की ऊाँ ािई के वल 9 मीटर तक ही अनुज्ञेय की ािएगी। (स्टेर्डडयम की ओर ननलमषत दो भवनों को छोड़कर शेष ननमाषण ननयंबत्रत क्षेत्र रहेगा।)

(xii) भवानी लसंह रोड़-रामबाग सककष ल से इजन्दरा सककष ल (ेिएलएन मागष के ंितशन तक) 24 मीटर।

(xiii) पुरानी आमेर र्रोड- ोिरावर लसंह गेट से आमेर की घाटी दरवााि तक 15 मीटर। (xiv) पुरानी आमेर शहर (आमेर घाटी क्षेत्र का द्लिी रोड़ के पजश्मि एवं उत्तर की ओर का क्षेत्र) पुरानी द्लिी रोड़ के दोनों ओर आमेर दरवाेि से आमेर स्टेर्डडयम तक 12 मीटर।

(xv) ववधानसभा के ािरों ओर की सड़के -ववधानसभा की कम्पाउर्ण्डवाल से 100 मीटर की दूरी तक 15 मीटर

(xvi) टोंक रोड़ पर रामबाग सककष ल से यूननषवलसटी मागष ंितशन तक 30 मीटर। (xvii) नतलक मागष भवानी लसंह रोड़ ंितशन से पृ्वीरा िमागष ंितशन तक 15 मीटर।

389 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख)

(1) पुरातत्व महत्व की सड़कें ः- (xviii) घाट की गूणी-ािंसपोटष नगर ंितशन से पूवष की ओर आगरा रोड़ के साथ-साथ ूिलधगरी नलसयााँ तक 12 मीटर।

(xix) स्टेच्यू सककष ल के मध्य बबन्दु से सककष ल की पररधध से लगे हुये (सककष ल को फे स करते हुये) समस्त भवन/भूखण्ड़। 1. स्टेच्यू सककष ल से लगते हुए सभी भूखण्ड़ों के ललये स्टेच्यू सककष ल के मध्य बबन्दु से 90 मीटर के रेर्डडयस के पश्ाित अग्र सेटबैक न्यूनतम 60 मीटर (स्टेच्यू सककष ल की ओर) रखा ािवें, जसिमें ककसी भी प्रकार का ननमाषण अनुज्ञेय ना हो। सैटबैक में लैर्ण्ड स्के वपंग, वाटर र्बाडी, फव्वारें आदि अनुज्ञेय होगें, जनिकी ऊाँ ािई 1.5 मीटर से अधधक ना हो।

2. यदि कोई भूखण्ड़ भगवानदास रोड़ पर जस्थत हो, तो अधधकतम ऊाँ ािई बबन्दु संख्या (viii) के अनुसार अनुज्ञेय होगी। 3. स्टेच्यू सककष ल की ओर ककसी भी भूखर्ण्डधारी द्वारा भूखण्ड़ में ािने के ललए रास्ता नहीं खोला ाियेगा तथा स्टेच्यू सककष ल की बाहरी दीवार का वतषमान स्वरूप यथावत रखना होगा। 4. स्टेच्यू सककष ल के ािरों ओर भूखण्ड़ संख्या ए-1 से ए-6 पर 15 मीटर (जलिन्थ व जस्ट्ट सहित) से अधधक ऊाँ ािई अनुज्ञेय नहीं होगी, परन्तु ममटी तथा ललफ्ट रूम प्रस्ताववत होने पर उतत ऊाँ ािई के अलावा अनुज्ञेय होगा। (xx) विाहर लाल नेहरू मागषः-

(अ) रामननवास र्गाडषन से इजन्दरा गांधी सककष ल से मालवीय नगर आर.ओ.बी. तक जस्ट्ट सहित 30 मीटर।

(ब) मालवीय नगर आर.ओ.बी. से एयरपोटष तक। भवन ववननयमों के प्रावधानों के अन्तगषत ोि भी उपलब्ध हो।

(xxi) खौनागोररयान रोड़- शूटिंग रें िसे आगरा रोड़ तक के पजश्मि दिशा की ओर पर्हाडी के तलहटी के क्षेत्र में अधधकतम 15 मीटर तथा पूवष की ओर सड़क के मागाषधधकार से 500 मीटर की गहराई में अधधकतम ऊाँ ािई 15 मीटर अनुज्ञेय होगी। उपरोतत सड़क पर पूवष में अनुमोदित भवन मानधत्रिों पर उतत प्रावधान लागू नहीं होगें।

सरदार पटेल मागष (गवषनमेन्ट प्रेस ौिराहे से रामिहल होटल नतराहे तक) से लगते हुए भवनों के संबंध में पूवष में ननम्नानुसार ऊाँ ािई ननधाषररत की गई थी जसिके संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर ननणषय ललया ािना हैं।

(क) ौिंमू हाउस सककष ल से गवषनमेन्ट प्रेस के बी िसरदार पटेल मागष कीर् ौिडाई अधधकतम 30 मीटर हैं तथा इस पर जस्थत भूखण्ड़ों में अधधकतम ऊाँ ािई 30 मीटर अनुज्ञेय की ािवें। शेष मानदर्ण्ड भवन ववननयमानुसार अनुज्ञेय होगें। (ख) ौिंमू हाउस सककष ल से रामिहल होटल के बी िसरदार पटेल मागष की ौिड़ाई 60 मीटर मानते हुए उस पर जस्थत भूखण्ड़ों में अधधकतम ऊाँ ािई 60 मीटर ननम्न शतो के साथ अनुज्ञेय की ािवें:- (i) 40 मीटर से अधधक ऊाँ ािई प्रस्ताववत होने पर अग्र सेटबैक 15 मीटर अथवा यिपुर नगर ननगम/यिपुर ववकास प्राधधकरण की सक्षम सलमनत द्वारा उतत आदेश ािरी होने से पूवष में अनुमोदित भवन मानधत्रि के अनुसार तथा शेष 3 सेटबैक ताललका-4.2 के अनुसार रखे ािवें। (ii) उपरोततानुसार प्रस्ताववत भवनों की ऊाँ ािई भूखण्ड़ों के क्षेत्रफल के आधार पर ननम्न मानदर्ण्डों की पूनतष होने पर अनुज्ञेय होगी:-

भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 390

(a) 30 मीटर तक ऊाँ ािई प्रस्ताववत होने पर भूखण्ड़ का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वगषमीटर होना आवश्यक होगा।

(b) 30 मीटर से अधधक 45 मीटर तक ऊाँ ािई प्रस्ताववत होने पर भूखण्ड़ का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वगषमीटर होना आवश्यक होगा।

(c) 45 मीटर से अधधक 60 मीटर तक ऊाँ ािई प्रस्ताववत होने पर भूखण्ड़ का न्यूनतम क्षेत्रफल 3000 वगषमीटर होना आवश्यक होगा।

(d) 1000 वगषमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड़ों पर अधधकतम ऊाँ ािई 15 मीटर अनुज्ञेय होगी।

सरदार पटेल मागष पर जस्थत भूखण्ड़ों के अन्य प्रकरणों में भी उपरोतत मानदर्ण्ड लागू होगें।

अनुसूीि - 10

भूखण्ड़ का प्रकार आगे पीछे पाश्व -1 पाश्व -2
1 2 3 छ े 4 5
1. फतेहटीबा स्कीम
क े 30.0" 5.0" 15.0" 15.0''
सी 20.0" 5.0" 10.0" 10.0"
बी 40.0" 5.0" 10.0" 10.0"
बी 20.0" 5.0" 10.0" 10.0"
क े 30.0" 5.0" 10.0" 10.0"
छोटे भूखण्ड़ 10.0" 5.0" 10.0" 10.0"
ई 10.0" 5.0" 10.0" 10.0"
पी 5.0" 5.0" 5.0 " 5.0"
2. आदशष नगर
ऐ 40.0" 5 0" 10 0" 10 0"
बी 40.0" 5 0" 10 0" 10 0"
सी 30.0" 5 0" 10 0" 5 0"
50x90 30.0" 5 0" 10 0" -
3. आनन्दपुरी
ऐ 30 0" 5 0" 10 0" 10 0"
बी 15 0" 5 0" 5 0" 5 0"
पी 10 0" 5 0" 5 0" -
ई 10 0" 5 0" 10 0" -
एस 10 0" 5 0" 10 0" -
4. निता कालोनी
ए 20 0" 5 0" 10 0" 10 0"
बी 15 0" 5 0" 10 0" 5 0"
नलाल सेीि कालोनी ष 5. अुि
ऐ 20 0" 5 0" 10 0" 10 0"
बी 15 0" 5 0" 10 0" -
सी 15 0" 5 0" 7 0" -
6. अमृतपुरी योनिा
ए 15 0" 5 0" 5 0" -
बी 15 0" 5 0" 10 0" -
सी 15 0" 5 0" 5 0" -
र्डी 15 0" 5 0" 5 0" -
7. बापू नगर योनिा
ऐ 40 0" 5 0" 15 0" 15 0"
एस-बी 40 0" 5 0" 15 0" 15 0"
बी 30 0" 5 0" 15 0" 15 0"
सी 20 0" 5 0" 5 0" 5 0"
र्डी 15 0" 5 0" 5 0" 5 0"
8. बाि िनगर योनिा
क ए 15 0" 5 0" 5 0" 5 0"
ख बी 10 0" 5 0" 5 0" 5 0"
ग सी 10 0" 5 0" 5 0" 5 0"
9. बाि िनगर ववस्तार योनिा
ए 20 0" 10 0" 10 0" 10 0"
बी 10 0" 5 0" 10 0" 5 0"
10. एस.एम.एस .हाईवे ववस्तार योनिा
ऐ 10 0" 5 0" 10 0" 10 0"
बी 15 0" 5 0" 10 0" 10 0"
गरी योनिा )नतलक नगर( ं 11. मोतीर् डू
ए 40 0" 10 0" 10 0" 10 0"
बी 30 0" 10 0" 10 0" 10 0"
सी 25 0" 10 0" 10 0" 10 0"
र्डी गरी ववस्तार ं 12. मोतीर् डू 25 0" 10 0" 10 0" 10 0"
ए 40.0" 10.0" 15.0" 15.0"
बी 30.0" 10.0" 10.0" 10.0"
सी 25.0" 10.0" 10.0" 10.0"
13. उननयारा बाग/न.वव.न्यास का बाग
ए 30.0" 5.0" 10.0" 10.0"
बी 20.0" 5.0" 10.0" 10.0"
14. स्कीम सीs
ए 20.0 5.0 5.0 5.0"
बी 60.0 5.0 30.0 30.0"
सी 60.0 5.0 20.0 20.0"
र्डी 30.0 5.0 15.0 15.0"
ई 20.0 5.0 10.0 10.0"
एफ 15.0 5.0 5.0 5.0 (50% आच्छादन ( आच्छादन(
ीि 20.0 5.0 10.0 10.0"
एि 20.0 5.0 10.0 10.0"
ेि 15.0 5.0 5.0 5.0" (50% आच्छादन(
क े 20.0 5.0 10.0 10.0"
क े 30.0 5.0 15.0 15.0"
क े 15.0 5.0 5.0 5.0"
एल 30.0 5.0 15.0 15.0"
एम 60.0 5.0 20.0 20.0"
ओ 40.0 5.0 20.0 20.0"
ई 15.0 5.0 5.0 5.0"
एस 60.0 5.0 20.0 20.0"
15. पाकष हाऊस
1 . से 6 भूखण्ड़ नं 20'.0 5'.0 10'0 10'.0"
16. ािलुपुरा योनिा
ववलभन्न प्रकार के लिोटस 17. बनीपाकष योनिा 8.0 3'.6" -एक तरफ- (60% आच्छादन (
ए 100.0 5.0 40.0 40.0 (50% आच्छादन ( आच्छादन(
बी 40.0 5.0 20.0 20.0
सी 100.0 5.0 20.0 20.0
र्डी 40.0 5.0 15.0 15.0
र्डी 15.0 5.0 15.0 15.0
ई 15.0 5.0 15.0 15.0
एफ 15.0 5.0 15.0 15.0
ीि 15.0 5.0 15.0 15.0
ीि 15.0 5.0 10.0 10.0
एि 15.0 5.0 10.0 10.0
18. लसन्धी कालोनी, बनीपाकष , मैरि शैतान लसंह कालोनी
60' x 90' 20.0 5.0 5.0 5.0
19. लेबर कालोनी (वकष मैन कालोनी)
60' x 40' 15.0 5.0 5.0 5.0
20. बनीपाकष ववस्तार
ए 30.0 5.0 15.0 15.0
बी 20.0 5.0 10.0 10.0
सी 20.0 5.0 10.0 5.0
र्डी 20.0 5.0 10.0 5.0
ई 15.0 5.0 10.0 -
एफ 15.0 5.0 10.0 -
ीि 15.0 5.0 10.0 -
21. नाहरी का नाका (पूवष)
ए 30.0 10.0 15.0" 15.0
बी - - - -
सी 15.0 5.0 10'.0 10.0
र्डी 15.0 5.0 7.0 -
ई 10.0 5.0 7'.6" -
'25x45' 10.0 5.0 7'.6" -
22. र्डी पी कालोनी
50'x 55' 15.0 5.0 10.0 -(60% आच्छादन(
50'x 32' 15.0 5.0 7.0 (60आच्छादन(आच्छाद -(60% आच्छादन(
50'x 30' 15.0 5.0 7.0 न( -(60% आच्छादन(
23. टीबा बस्ती
5.0 - - - -(60% आच्छादन(
24.
ए 30.0 15.0 10.0 10.0"
बी 30.0 15.0 10.0 10.0"
सी 20.0 10.0 10.0 10.0"
र्डी 20.0 5.0 5.0 5.0"
ई 10.0 5.0 7.6'' -
एस 20.0 10.0 10.0 10.0"
एस 15.0 10.0 7.0 10.0"
25. सीकर हाउस स्कीम
ए 15.0 10.0 10.0 -(50% आच्छादन(
बी 10.0 10.0 7.0 -
सी-20x50 10.0 10.0 5.0 -(50.1% आच्छादन( -(48% आच्छादन(
26. सुभाष नगर स्कीम
ए 20.0 10.0 10.0 -(50% आच्छादन (
बी 15.0 10.0 10.0 आच्छादन( -(50% आच्छादन(
एस-बी 15.0 10.0 10.0 -(50% आच्छादन(
391 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 392 393 राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 भाग 6 (ख) भाग 6 (ख) राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 2025 394

इन सभी स्कीमो के भू-खर्ण्डो के ललए आच्छादित क्षेत्रफल ननम्नानुसार बढाया हुआ लागू होगा। बशते कक ननधाषररत सेटबैतस का उ्लधंन नहीं हो।

ननशान्त ैिन,

सधच।ि

राज्य के न्द्रीय मुद्रणालय,यिपुर।


  1. इलेजतकि व्हीक्स ािजंििग स्टेशन (Electric Vehicles Charging Station) :- ↩
Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 25 August 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-25.5096744/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-08-25.5096744.