| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| भाद्र 12, बुधवार, शाके 1947- सतिम् बर 03, 2025 Bhadra 12, Wednesday, Saka 1947- September 03, 2025 |
भाग्6 (ख)
जजला्र्बोडो, पररषदों्एवं्नर्गआयोजना्संबंधी, ववज्ञजतयिां्आदद
नगरीय ववकास एवं आवासन ववभाग
अधधूिचना जयपुर,्ससम््िर्ब1 ,्2125 ्््््संख््या् प.3 (55) नवववव/3/2002 :-इि ववभाग द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में ववसभन्न ािववजननक / ािमाजजक / धासमवक / चैररटेबल ंिस्थाओं अथवा ट्रस्ट, ननजी ननवेशकों आदि के द्वारा ािववजननक / ािमाजजक ुिववधाओं एवं ववसभन्न ंिस्थागत उपयोगों यथा शैक्षणकि व धचककत्ाि, उद्योगों, व्यवाियों, पयवटन ईकाईयों आदि उपयोग हेतु ररयायती रि पर भूसम आवंटन के ंिबंध में, पूवव में जारी राजस्थान भूसम आवंटन नीनत-2015 अधधूिचना दनिांक 26.09.2015 को अधधक्रसमत करते हुए, जयपुर ववकाि प्राधधकरि अधधननयम, 1982 की धारा 90, जोधपुर ववकाि प्राधधकरि अधधननयम, 2009 की धारा 85, अजमेर ववकाि प्राधधकरि अधधननयम, 2013 की धारा 85, उयिपुर ववकाि प्राधधकरि अधधननयम, 2023 की धारा 88, कोटा ववकाि प्राधधकरि अधधननयम, 2023 की धारा 88, भरतपुर ववकाि प्राधधकरि अधधननयम, 2025 की धारा 88, बीकानेर ववकाि प्राधधकरि अधधननयम, 2025 की धारा 88, राजस्थान आवानि मण्डल अधधननयम, 1970 की धारा 60, राजस्थान नगर ुिधार न्याि अधधननयम 1959 की धारा 43, 60 पिदति धारा 74, राजस्थान नगर पासलका, अधधननयम, 2009 की धारा 337, राजस्थान ुिधार न्याि (नगरीय भूसम ननष्पानि) ननयम 1974 के ननयम 31 एवं राजस्थान नगर पासलका (भूसम ननष्पानि) ननयम 1974 के ननयम 32 में प्रत्ति शजततयों का प्रयोग करते हुए राज्य रिकार एतद्द्वारा "राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में ववसभन्न उद्देश्यों के सलए भूसम आवंटन नीनत-2025 (Policy for allotment of land for different objects in urban areas of Rajasthan-2025)" अधधूिधचत करती है। अतः नवीन राजस्थान भूसम आवंटन नीनत-2025 की कक्रयाजन्वनत ककया जाना ुिननजश्चत करें।
राज्यपाल्की्आज्ञा्से,
रवव ववजय,
शासन्उप्सचवि-प्रथम।
403