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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 4 (C) I, 10 September 2025

Published 10 September 2025

Department
Finance Department
Type
Extraordinary
Part
Part 4 (C) I
Notification no.
F2(1)/FD/SPFC/2017
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Finance(Financial Rules) Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-09-10.5108631
Languages
English, Hindi

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राजस्‍थान राजपत्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
भाद्र 19, बुधवार, शाके 1947- सतिम्‍बर 10, 2025 Bhadra 19, Wednesday, Saka 1947- September 10, 2025

भाग 4 (ग)

उप-खण्‍ड (I)

राज्‍य रिकार तथा अन्‍य राज्‍य-प्राधधकाररयों द्वारा जारी ककये गये (ािमान्‍य आदेशों, उप-ववधधयों आदद को म्मिमसति करते हुए) ािमान्‍य कानूनी ननयम।

वत्ति (वत्तिीय ननयम) वभिाग

अधधूिचना

जयपुर, सतिम्‍बर 10, 2025

जी.एि.आर.35 :-राजस्थान राजभाषा अधधननयम, 1956 (1956 का अधधननयम ंिख्या 47) की धारा 4 के परनतुक के अनुरिण में इि ववभाग की अधधूिचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्‍ड्‍टी-एपिीएफीि/2017 ददनांक 08.07.2025 का दहनदी अनुवाद विवािधारण की ूिचनाथव एतद्द्वारा प्रकासशत ककया जाता ह ैः-

राज्यपाल के आदेश ेि,

मनीष माथुर, ंियुक्त शानि चि।िि

वत्ति (वत्तिीय ननयम) वभिाग

अधधूिचना

जयपुर, जुलाई 08, 2025

राजस््‍थान ोिक उपापन में पारदसशवता ननयम, 2013 के ननयम 32 के ािथ पदति राजस््‍थान ोिक उपापन में पारदसशवता अधधननयम, 2012 (2012 का अधधननयम ंि. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शम्ततयों का प्रयोग करते हुए राज्‍य रिकार, यह राय होने पर कक के न्‍द्रीय रिकार और राज्‍य रिकार की ािमाम्जक-आधथवक नीनतयों, के न्‍द्रीय रिकार और राज्‍य रिकार के ववभागों और उद्यमों के ंिािधनों और ववशेषज्ञता के उपयोग और उपापन ंिस््‍थाओं के व्‍यम्ततश: बोसयिों के आमंत्रण और प्रकक्रया में अपेक्षति मिय, धन और प्रयाोिं की बचत के सएि यह आवश्‍यक ह , इि ववभाग की, मिय-मिय पर यथांिशोधधत, अधधूिचना ंिख््‍यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्‍डएआर/ 2011 ददनांक 04 सतिम्‍बर, 2013 में इकिे द्वारा ननम्‍नसखिखत ंिशोधन करती ह , अथावत ्:- 271 ्‍्‍्‍्‍्‍्‍ राजस्थान्‍राज-पत्र, सतिम्‍र्ब‍10,्‍2025 ्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍ ्‍भाग 4 (ग) ंिशोधन उत्‍त अधधूिचना की ािरणी में, क्रम ंिख््‍यांक 56 के ािमने, स््‍तम्‍भ 4 में ववद्यमान असभव्‍यत्‍नत "200000/- रुपये की वावषवक ीिमा के ािथ प्रत््‍येक अवरि पर 25000/- रुपये तक" के स््‍थान पर, असभव्‍यत्‍नत "500000/- रुपये की वावषवक ीिमा के ािथ प्रत््‍येक अवरि पर 100000/- रुपये तक" प्रनतस््‍थावपत की जायेगी।

[एफ.2(1)/एफडी/एपिीएफीि/2017]

राज््‍यपाल के आदेश ेि,

मनीष माथुर, ंियुक््‍त शानि चि।िि____________ Government Central Press, Jaipur.

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 10 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-09-10.5108631/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-09-10.5108631.