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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 4 (C) I, 11 November 2025

Published 11 November 2025

Department
Finance Department
Type
Extraordinary
Part
Part 4 (C) I
Notification no.
F2(1)/FD/GT-SPFC/2017
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Finance(Financial Rules) Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-11.5116390
Languages
English, Hindi

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राजस्‍थान राजपत्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
र्कातकि 20, मंगलवार, शाके 1947- नवम् बर 11, 2025 Kartika 20, Tuesday, Saka 1947- November 11, 2025

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य ररकार ताा न्‍य राज्य-प्राधकिाररयों द्वारा जारी ककये गये (रामा्‍य देेोों, उप-

ववधयिों ददे को रम्म्मललत करते हुए) रामा्‍य काननन र् नयम।

वत्ति(जीएण्डटी)्‍वभिाग

नधरिनचना

जयपुर, ्‍नंिर्ब‍11, 2025

जी.एस.आर.68.्‍ −राजस्ाान राजभाषा नर्धनियम, 1956(1956 का नर्धनियम रंख्या 47) की ािरा 4 के र्प‍तुक के ननुररण में इर ववभाग की नधरिनचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण््‍ड्‍टी- एसपीएफसी/2017देनांक 17.09.2025 का दह्‍ेी ननुवाे रवरिाािरण की रनचनाा ि एतद्द्वारा प्रकालोत ककया जाता ह ैः-

राज्यपाल के देेो रे,

मन ष मााुर, संयुक्त्‍शासन्‍सच।िि

वत्त्‍(िवत्तिीय्‍ननयम)्‍वभिाग

नधरिनचना

जयपुर, ससतंर्ब‍17,्‍2025

राजस्ाान लोक उपापन में पारेलोतिा नर्धनियम,2012 (2012 का नर्धनियम रं. 21) की ािरा

58 द्वारा प्रेत्त ोम्ततयों का प्रयोग करते हुए राज्य ररकार,यह रमाािन होने पर कक लोकदहत ऐरा ककया जाना दवश्यक ह कक ट ररफ दािररत प्र्रतस्पीि बोली पररयोजना के नवाड िऔर उतत पररयोजना के पनण ि होने की तारीखों के ब च में नल्पावध ि के कारण राजस्ाान राज्य ववद्युत प्ररारण र्नगमलललमटेड (राराववप्र्रनलल) द्वारा ट ररफ दािररत प्र्रतस्पीि बोली (टीब र ब ) पररयोजनाओं के र् नष्पाेन के ललए राजस्ाान लोक उपापन में पारेलोतिा नर्धनियम, 2012 और ते िन बनाये गये उपबंोिं के ननुरार उपापन की प्रकक्रया राध्य नहीं ह ,र्नम्नललखखत ोतों के नध्य िन रहते हुए उतत नर्धनियम और ते िन बनाये गये र्नयमों के उपबंोिं के लागन ककये जाने रे राराववप्र्रनलल द्वारा टीब र ब पररयोजना के र् नष्पाेन के ललए इरके द्वारा उपापन की छन ट ेेत ह कक,- 475 राजस्ाान राज-पत्र, नवम्बर 11, 2025 भाग 4 (ग) (क) बोली दमंत्रत्रत करने वाली रनचना (एनदईब ) राज्य लोक उपापन पोटलि (एरप प पोटलि) पर और राा ही रमाचारपत्रों में भ प्रकालोत की जायेग ;

(ख) बोली प्र्रतभर्नत के स्ाान पर बोली प्र्रतभर्नत घोषणा नलभप्राप्त की जा रके ग ;

(ग) टीब र ब पररयोजना के ललए नवाड ि के पश्चात ्, बोली के पररणामस्वरूपप तकन की और ववत्त य मनल्यांकन एरप प पोटलि पर प्रकालोत ककया जायेगा;

(घ) रफल बोली लगाने वाले के राा करार कार् नष्पाेन; और

(ङ) नरंतुललत बोली के मामले में रंपाेन प्र्रतभर्नत औरर्नतररतत रंपाेन प्र्रतभर्नत रफल बोली लगाने वाले रे ली जायेग ।

[एफ.2(1)/एफडी/जीएण््‍ड्‍टी-एसपीएफसी/2017]

राज््‍यपा ्‍े ्‍आे श्‍स ,

मन ष मााुर, संयुक््‍त्‍शासन्‍सच।िि ____________ Government Central Press, Jaipur.
Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 11 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-11.5116390/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-11.5116390.