| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| र्कातकि 20, मंगलवार, शाके 1947- नवम् बर 11, 2025 Kartika 20, Tuesday, Saka 1947- November 11, 2025 |
भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (I)
राज्य ररकार ताा न्य राज्य-प्राधकिाररयों द्वारा जारी ककये गये (रामा्य देेोों, उप-
ववधयिों ददे को रम्म्मललत करते हुए) रामा्य काननन र् नयम।
वत्ति(जीएण्डटी)्वभिाग
नधरिनचना
जयपुर, ्नंिर्ब11, 2025
जी.एस.आर.65.−राजस्ाान राजभाषा नर्धनियम, 1956 (1956 का नर्धनियम रंख्या 47) की ािरा 4 के र्पतुक के ननुररण में इर ववभाग की नधरिनचना क्रमांक एफ.2(3)/एफडी/एफआर/ एसपीएफसी/2025 देनांक 28.08.2025 का दह्ेी ननुवाे रवरिाािरण की रनचनाा िएतद्द्वारा प्रकालोत ककया जाता ह ैः-
राज्यपाल के देेो रे,
मन ष मााुर, संयुक्त्शासन्सच।िि
वत्त्(िवत्तिीय्ननयम)्वभिाग
नधरिनचना
जयपुर, अगस्त्28,्2025
राजस्ाान लोक उपापन में पारेलोतिा नर्धनियम,2012 (2012 का नर्धनियम रं. 21) की ािरा 55 द्वारा प्रेत्त ोम्ततयों का प्रयोग करते हुए राज्य ररकार, राजस्ाान लोक उपापन में पारेलोतिार् नयम, 2013 को और रंोोधति करने के ललए, इरके द्वारार् नम्नललखखतर् नयम बनात ह , नााति ैः-
1. संक्षप्त्ि नाम् र्औ प्रारंभ.-(1) इन र्नयमों का नाम राजस्ाान लोक उपापन में पारेलोतिा (चतुा िरंोोनि)र् नयम, 2025 ह ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाोन की तारीख रे प्रवृत्त होंगे।
2.् ननयम् 42् का् संशोधन.-राजस्ाान लोक उपापन में पारेलोतिा र्नयम, 2013,म्ज्हें इरमें इरके पश्चात उतत र्नयमों के ूपप में र्नदे्ि ककया गया ह , के र्नयम 42 के उपर्-नयम (2) में ववद्यमान नलभव्यम्तत "प्रेाय के ललए प्रेत्त" के स्ाान पर, नलभव्यम्तत "प्रेाय के ललए प्रेत्त या ेी 479 राजस्ाान राज-पत्र, नवम्बर 11, 2025 भाग 4 (ग) 3.ननयम् 75् का् संशोधन.-उतत र्नयमों के र्नयम 75 के उपर्-नयम (2) में ववद्यमान नलभव्यम्तत "माल के प्रेाय" के स्ाान पर, नलभव्यम्तत "माल के प्रेाय या ेी जाने वाली रेवाओं" प्र्रतस्ाावपत की जायेग ।
[एफ.2(3)/एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2025]
राज््यपा ्क ्आे श्स ,
मन ष मााुर, संयुक््त्शासन्सच।िि ____________