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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 12 November 2025

Published 12 November 2025

Department
Home department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
BNS 163
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Home (Group 9) Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-12.5116408
Languages
English, Hindi

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राजस्‍थान राजपत्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
र्कातकि 21, बुधवार, शाके 1947- नवम् बर 12, 2025 Kartika 21, Wednesday, Saka 1947- November 12, 2025

भाग-1(ख)

महत्‍वर्पूण सरकारी आज्ञायें।

गृह्‍(ग्रुप-9) ववभाग

अधधसूचना

जयपुर,्‍अक््‍टू बरर् ‍, ,्‍2 2

्‍्‍संख््‍या्‍ प॰्‍ 35(1) गृह&9/2006 पाटण :-राज्य सरकार को अवगत कराया गया है कक बीकानेर जलिे से लगने वाली भारत&पाककस्तान सीमा पर तस्करों घुसपैठयिों व अन्य असामाजकि तत्वों के अवैध प्रवेश व अन्य अवाांछनीय र्गतववधधयों की आशांका है व बीकानेर जलिे की अन्तिराषटीय सीमा के र्नकट ववभभन्न स्थानों में जस्थत पीसीओ के माध्यम से आपराधधक व अवाांछनीय र्गतववधधयों में भलप्त व्यजतत इन के न्रो पर ािकर दूरसांचार के माध्यम से महत्वर्पूि गोपनीय सूचनाएां उन व्यजततयों को भेतिे है ोि भूभमगत होकर देश अथवा राज्य की सुरक्षा एवां लोक-व्यवस्था के सांधार्र में प्र्रतकू ल प्रभाव डालने वाली र्गतववधधयों में भलप्त है। इसके साथ ही जलिे से लगने वाली पाककस्तान सीमा के नदिीक पाककस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवकि भारतीय सीमा के अन्तगति 3&4 ककलोमीटर तक आ रहा है फलस्वरूप राषरीय सुरक्षा पर आशांककत खतरे के दृजषर्को से पाककस्तानी लोकल भसम का उपयोग करने एवां पीसीओ से सम्पकि सूचना आठद देने की र्गतववधधयों से लोक पररर्शाांत लोक व्यवस्था एवां राज्य की सुरक्षा के सांधार्र में गांभीर खतरा बन गया है। राज्य सरकार की सन्तुजषट हो गयी है कक बीकानेर जलिे के सीमावती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवाांछनीय र्गतववधधयों के रोके ािने हेतु जलिा कलतटर एवां जलिा मजस्टिेट बीकानेर द्वारा भारतीय नागररक सुरक्षा सांठहता 2023 की धारा 163 के अन्तगति ािरी आदेश क्रमाांक 8027 ठदनाांक 21.10.2025 द्वारा लागू ककये गये रात्रत्र कालीन र्अनश्चार एवां पाककस्तानी मोबाईल सववसि कम्पनी की भसम के उपयोग करने बाबत ् आदेश (प्र्रतबन्ध) की अवधध बढ़ाया ािना र्नतान्त आवश्यक है।

अतः जलिा कलतटर एवां जलिा मजस्रिेट बीकानेर द्वारा भारतीय नागररक सुरक्षा सांठहता 2023 की धारा 163 के अन्तगति ािरी आदेश क्रमाांक 8027 ठदनाांक 21.10.2025 की अवधध एतद्धारा आगामी छः माह (ठदनाांक 20.4.2026) तक बढ़ाई ािती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कु मार शमा,ि शासन्‍उप्‍सचवि।

12949

राज्य के न्रीय मुर्रालय,यिपुर।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 12 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-12.5116408/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-12.5116408.