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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 12 November 2025

Published 12 November 2025

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-12.5116412
Languages
English, Hindi

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राजस्‍थान राजपत्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
र्कातकि 21, बुधवार, शाके 1947- नवम् बर 12, 2025 Kartika 21, Wednesday, Saka 1947- November 12, 2025

भाग-1(ख) महत्‍वर्पूण सरकारी आज्ञायें। सार्वजनिक निमार्ण विभाग(पथ) राजस्थान,जयपुर (जिला-कोटा) अधिसूचना जयपुर, अक्टूबर 28, 2025

(अन्तर्गतभूमि अर्जनए पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार) अधिनियम 2013 की धारा 4(1) )

RAJKAJ 18477859 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार कोटा जिले में लाडपुरा तहसील में कोटा-रूठयाई सेक्षन रेल्वे लाईन पर ''रोटेदा से सोगरिया रोड पर रेल्वे फाटक पर त्व्ठ का निर्माण'' कार्य किया जाना है, जिसकी स्वीकृित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत घोषणा संख्या 243 के अन्तर्गत श्रीमान्‌ संयुक्त सचिव (पथ) सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर के पत्रांक F.7(323)/A&F/Sec.-II/2024-25/D-903 दिनांक 04.़10.2024 द्वारा सोगरिया से चन्द्रेसल लाइन पर स्ब्.03 द्वारा राशि रूपये 55.00 करोड की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें लाडपुरा कोटा में आरओबी के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की जानी है। जिनका का विवरण निम्नानुसार है।

्र.सं. राज्य जिला तहसील गॉव
1 राजस्थान कोटा लाडपुरा सोगरिया
2 राजस्थान कोटा लाडपुरा रोटेदा

परियोजना हेतु नियमनुसार सामाजिक समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोटा जिले में आरओबी के लिये भूमि अवाप्ति तहसील लाडपुरा के ग्राम रोटेदा, सोगरिया का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गॉवो में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और निम्नानुसार होगी।

संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित गॉवों भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियो का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गॉावों में समुचित सभा तत्पश्चात प्रभावित गॉवों में प्रर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा। जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधन को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधन प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गॉवों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगर निगम, के परामर्श में की जावेगी। सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।

संयुक्त सचिव (पथ),

सार्वजनिक निर्माण, राजस्थान, जयपुर

राजय के नद्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 12 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-12.5116412/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-12.5116412.