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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 12 November 2025

Published 12 November 2025

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-12.5116416
Languages
English, Hindi

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राजस्‍थान राजपत्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
र्कातकि 21, बुधवार, शाके 1947- नवम् बर 12, 2025 Kartika 21, Wednesday, Saka 1947- November 12, 2025

भाग-1(ख) महत्‍वर्पूण सरकारी आज्ञायें। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर अधिसूचना जयपुर, अक्टूबर 28, 2025 (अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)) RajKaj Ref No.: 18478376 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार अधिषाषी अभियन्ता, खण्ड-मालपुरा, जिला-टोंक द्वारा Construction of Extra-dosed PSC Box Bridge across Banas RIVER OF Road connecting Deoli to Jaipur via Bisalpur and Todaraisingh District Tonk in State of Rajasthan लगभग 1.513 कि.मी. प्रयोजन हेतु बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाना है। उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील देवली, जिला-टोंक में निम्नानुसार प्रभावित गांवों

में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र. सं. जिला तहसील गांव सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
1 टोंक देवली (1) रावतामाताजी (2) राजमहल (3) बिसलपुर उपखण्ड अधिकारी, देवली
यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में निम्न सूची अनुसार प्रभावित क्षैत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-मालपुरा, जिला टोंक (राज.) को अधि—त किया जाता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक संबधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगें। अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड मालपुरा, जिला-टोंक (राज.) द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगाः- 1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी। 4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवष्यक है।

सम्पर्क सूत्रः- सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड मालपुरा जिला-टोंक

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मैसर्स थॉट कन्सलटेन्ट, जवाहर नगर, जयपुर (श्री रोशन कुमावत-सोषल एक्सपर्ट) मोबाईल : 9414876990

संयुक्त सचिव (पथ)

सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।

राजय के नद्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 12 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-12.5116416/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-12.5116416.