| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| र्कातकि 21, बुधवार, शाके 1947- नवम् बर 12, 2025 Kartika 21, Wednesday, Saka 1947- November 12, 2025 |
भाग-1(ख)
महत्वर्पूण सरकारी आज्ञायें।
जल संसाधन ववभाग
अधधसूचना
जयपुर, अक्टू म्बर 09, 2025
ूंकक राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कक राज्य व्यय पर संख्या:22/भू.अ./ज.स./2025/1500-1504:-चू
सावर्जिनक प्रयोजर्नाि जजन्ना लघु ससूंचाई पररयोजना के बाूंध र्र्नाणि एूंव डू ब क्षेत्र के अन्तगति आने वाली भूर्स एूंव पम्प हाउस, डडग्गी व जल उपयोक्ता सूंर्ग के भवन र्र्नाणि कायि हेतु भूर्स को अवाप्त ककया जाना आवश्यक है।
यह अधधसूचना जारी कर भूर्स अजनि, पुनवासिन और पुनव्यविर्स्ापन र्ें उधचत प्र्रतकर और पारदसशतिा का अधधकार अधर्धनर्य, 2013 की धारा-4(1) एवूं राजर्स्ान भूर्स अजनि, पुनवासिन और पुनव्यविर्स्ापन र्ें उधचत प्र्रतकर और पारदसशतिा का र्नर्य, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण र्ें सलग्न सूची अनुसार प्रभाववत क्षेत्र र्ें र्सााजजक र्साघात र्नधारिण अध्ययन हेतु सम्बजन्धत ग्र्रा पूंचायत, नगरपासलका या नगर र्नर्ग से सम्पकि करने एवूं राजर्स्ान भूर्स अजनि, पुनवासिन और पुनव्यविर्स्ापन र्ें उधचत प्र्रतकर और पारदसशतिा का र्नर्य, 2016 के र्नर्य 6(8) की पालना र्सुनजश्चत करने हेतु अधधशाषी असभयन्ता, जल सूंसाधन खण्ड, तृतीय बाूंरा को अधधकृ त ककया जाता है।
भूर्स अजनि, पुनवासिन और पुनव्यविर्स्ापन र्ें उधचत प्र्रतकर और पारदसशतिा का अधधकार अधर्धनर्य, 2013 की धारा-3 (जी) एवूं राज्य सरकार द्वारा जारी अधधसूचना क्र्राूंक 1(51) Rev-6/2014/31 ददनाूंक 28.08.2015 के अन्तगति भूर्स अवाजप्त अधधकारी, जल सूंसाधन वृत, बाूंरा होगे।
वववरण
जजन्ना लघु ससूंचाई पररयोजना के बाूंध र्र्नाणि एूंव डू ब क्षेत्र के अन्तगति आने वाली भूर्स एूंव पम्प हाउस, डडग्गी व जल उपयोक्ता सूंर्ग भवन र्र्नाणि के अन्तगति ग्र्रा देवरी तहसील शाहबाद, जजला बाूंरा के खसरों की अवाजप्त हेतु भूर्स अजनि, पुनवासि और पुनव्यिवर्स्ापन र्ें उधचत प्र्रतकर और पारदसशतिा का अधधकार अधर्धनर्य 2013 की धारा 4(1) के प्रस्ताव।
| क्र. स. | पररयोजना का र्ना | ग्र्रा का र्ना | ग्र्रा पूंचायत | तहसील का र्ना | जजला | भूर्स अवाजप्त अधधकारी |
| 1 | ससूंचाई जजन्ना लघु पररयोजना | द ेवरी | द ेवरी | शाहबाद | बाूंरा | भूर्स अवाजप्त अधधकारी, जल सूंसाधन वृत, बाूंरा |
र्फाि-2 र्सााजजक र्साघात र्नधारिण की अधधसूचना र्सााजजक र्साघात र्नधारिण की अधधसूचना र्ें र्नम्नसलखखत सजर्म्सलत होगा-
| (क) | पररयोजना ववकासकताि का र्ना | अधधशाषी असभयूंता जल सूंसाधन खण्ड़ तृतीय, बाराूं |
| प्रस्ताववत योजना का सूंक्षक्षप्त वणनि और अजनि के सलये ववस्तार, र्सााजजक प्रस्ताववत भूर्स का र्साघात र्नधारिण के अधीन आने वाले पररयोजना क्षैत्र और प्रभाववत क्षैत्र | जजन्ना लघु ससूंचाई पररयोजना के बाध र्र्नाणि एवूं डू ब क्षेत्र के अन्तगति आने वाली कु ल भूर्स 84.544 हैर्क्ेयर अधधग्रहण प्रस्ताववत है। | |
| (ख) | र्सााजजक र्साघात र्नधारिण के र्ुख्य उद्देश्य और र्हत्वपूणि कक्रयाकलाप जजसके अन्तगति (1) पर्राशि (2) सवेक्षण (3) सावर्जिनक सुनवाई/ सुनवाईयॉ भी द ें। | (1) पर्राशि (2) सवेक्षण (3) सावर्जिनक सुनवाई |
| (ग) | यदद ग्र्रा सभा और/ भू- स्र्वाी की सर्र्हत अपेक्षक्षत ह ै तो अधधसूचना र्ें इस बारे र्ें र्कन ककया जाना होगा। | अधर्धनर्य की धारा 2(1) के अन्तगति लागू नहीूं है। |
| (घ) | र्सााजजक र्साघात र्नधारिण के सलये र्सय र्सीा और र्सााजजक र्साघात र्नधारिण प्रर्कीकरण की र्रीत के र्सा अनेअचल पररर्णा (र्सााजजक र्साघात र्नधारिण ररर्पोि एवूं र्सााजजक र्साघात प्रबन्धन) योजना वर्वनददर्ष्ि ककए जाने होगे। | अधर्धनर्य र्ें र्नधारिरत प्रकक्रया व र्सय के अनुसार |
| (ड़) | इस अवधध के दौरान इस आशय का र्कन कक प्रपीडन या र्धकी के प्रयास से कायविाही अकृ त और शून्य हो जाएगी। | हॉ |
| (च) | र्सााजजक र्साघात र्नधारिण ईकाई से सम्पकि करने सूंबूंधी जानकारी | कायालिय अधधशाषी असभयूंता जल सूंसाधन खण्ड़ तृतीय, बाराूं |
र् ुके श कु र्ार गुप्ता, उप सचवि एवं प्रावै. सहा.,