| राजस्थान राजपत्र वशिेष ांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| स धकि र प्रक शशत | Published by Authority | |
| र्कातकि 23, शुक्रवार, शाके 1947- नवम् बर 14, 2025 Kartika 23, Friday, Saka 1947- November 14, 2025 |
भाग-1(ख)
महत्वर्पूण सरकारी आज्ञायें।
इंदरिा्गांधी्नर्हववभाग
अधसिूचना
जयपुर,्ससतम््र्ब4,,्424
ूंकक राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कक राज्य ््््संख््या् एफ् 3(1) इगानवव/भू.अ./2025 :-चू
व्यय पर सावर्जिनक प्रयोजर्ना िपन्नालाल बारूपाल (गजनेर) ललफ्ट नहर की कानासर ववतररका ककमी 19.265 से 27.000 ककमी तक के र् नमाणि हेतु भूलम अवाप्त ककया जाना आवश्यक है।
यह ववज्ञप्प्त जारी कर भूलम अजनि, पुनवासिन और पुनव्यविर्स्ापन में उधचत प्र्रतकर और पारदलशतिा का अधकिार, अर्धनियम 2013 की ािरा 4(1) एवूं राजर्स्ान भूलम अजनि, पुनवासिन और पुनव्यविर्स्ापन में उधचत प्र्रतकर और पारदलशतिा का अधकिारर् नयम, 2016 के प्रावािनों के अनुसरण में प्रभाववत क्षेत्र में सामाप्जक समाघातर् नािरिण अध्ययन हेतु सूंबूंधति ग्राम पूंचायत, नगरपाललका या नगर र्नगम से सम्पकि करने एवूं राजर्स्ान भूलम अजनि, पुनवासिन और पुनव्यविर्स्ापन में उधचत प्र्रतकर और पारदलशतिा का अधकिार र्नयम 2016 के र्नयम 6(8) की पालना र्सुनप्श्चत करने हेतु अधशिाषी अलभयन्ता 20वाूं खण्ड इूंददरा गाूंीि नहर पररयोजना बीकानेर को अधकिृ त ककया जाता है।
भूलम अजनि, पुनवासिन और पुनव्यविर्स्ापन में उधचत प्र्रतकर और पारदलशतिा का अधकिार अर्धनियम 2013 की ािरा- 4(6) के अन्तगति सम्बप्न्ति भूलम अवाप्प्त अधकिारी इ.गा.न.प., बीकानेर को उक्त प्रयोजर्नार् िनयुक्त ककया जाता है।
वववरण सूंलग्न सूची के अनुसार
सूंलग्न-सूची
आज्ञा्से,
अमरजीत लसूंह,
्शासन्उप्सचवि,
्इंदरिा्गांधी्नर्हववभाग
्जयपुर।
13022 राजर्स्ान राज-पत्र, नवम्बर 14, 2025 भाग 1(ख) वववरणफॉम-ि2
(देखेर् नयम-5)
पाट-िबी
समाप्जक समाघातर् नािरिण की अधसिूचना
| पररयोजना ववकासकता िका नाम | अधशिाषी अलभयन्ता 20वाूं खण्ड इगानप बीकानेर | |
| (क) प्रस्ताववत प्रयोजना का सूंक्षक्षप्त वणनि और अजनि के ललए प्रस्ताववत भूलम का ववस्तार, सामाप्जक समघात र्नािरिण के अीिन आने वाले पररयोजना क्षेत्र और प्रभाववत क्षेत्र | ग्राम पूंचायत नाल बड़ी के क्षेत्र में कानासर ववतररका ककमी 19.265 से 27.000 का र्नमाणि काय ि खातेदार 67.589 है., गै.मु. 9.928 है., अराजीकाज 2.53 है., कु ल 80.047 ह ै. | |
| (ख) सामाप्जक समाघातर् नािरिण के मुख्य उद्धेश्य और महत्तत्तवपूण िकक्रयाकलाप प्जसके अूंतगति (i) परामश ि(ii) सवेक्षण (iii) सावर्जिनक सुनवाई/सुनवाईंया भी दें। | (i) परामश ि (ii) सवेक्षण (iii) सावर्जिनक सुनवाई | |
| (ग) यदद ग्राम सभा या भू-स्वामी की सहर्मत अपेक्षक्षत है तो अधसिूचना में इस बारे में र्कन ककया जाना होगा। | अर्धनियम की ािरा-2(1) के अूंतगति लागू नहीूं ह ै | |
| (घ) सामाप्जक समाघात र्नािरिण के ललए समय सीमा और सामाप्जक समाघात र्नािरिण प्रकटीकरण की र्रीत के र्सा अनेअचल पररणाम (सामाप्जक समाघातर् नािरिण ररपोट ि एवूं सामाप्जक समाघात प्रबन्नि) योजना वर्वनददष्टि ककए जाने होंगे। | अर्धनियम में र्नािरिरत प्रकक्रया व समय के अनुसार | |
| (ड.) | इस अवध ि के दौरान इस आशय का र्कन की प्रपीडन या मिकी के प्रयास से कायविाही अकृ त और शून्य हो जायेगी। | हॉ |
| (च) सामाप्जक समाघातर् नािरिण इकाई से सूंपकि करने सूंबूंध िजानकारी | अधशिाषी अलभयन्ता 20वाूं खण्ड इगानप बीकानेर |