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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 20 November 2025

Published 20 November 2025

Department
Forest department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
P 2 (14)forest/2025
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Forest department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-20.5116686
Languages
English, Hindi

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राजस्‍थान राजपत्र वशिेष ांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धकि र प्रक शशत Published by Authority
र्कातकि 29, गुरूवार, शाके 1947- नवम् बर 20, 2025 Kartika 29, Thursday, Saka 1947- November 20, 2025

भाग-1(ख)

महत्‍वर्पूण सरकारी आज्ञायें।

वन ववभाग

ववज्ञप्तत

जयपुर,्‍जुलाई्‍31,्‍2025

ूँकक र्नम्नलखिखत अनुस ची में दखिाई गई वन भ लम सरकार की ्‍्‍्‍्‍्‍्‍संख््‍या्‍प.2(14)वन/2025 :-च सम्र्पत है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पर् ि वन उपज उसके ककसी अंश की स्वत्तधारी (Entitled) है।

ूँकक सरकार उर्पु क्ति वन भ लम तथा बंजर भ लम को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 और च उप धारा (1)के अन्तगति रक्षति वन (Protected Forest)घोवति करनें का ववचार रखती है।

ूँकक सरकार र्ह भी ववचार रखती है कक प वोक्त वन भ लम अथवा बंजर भ लम मे अथवा उन पर और च सरकार र्ा र्वैप्क्तक अधधकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच कर्का जाना तथा उन्हें ेिखबद्ध

ूँकक इन र्काो के सम्पानि में प्जतना सर्म गिेगा। इस बीच में

ूँचानें की आशंका है।

कर्का जाना आवर्श्क है परन्तु च सरकार के अधधकारों को र्ति पहु इसलएि अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संर्ख्ा 3)की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रत्ति शप्क्र्तों का प्र्रोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटमिेंट आकफसर/अलसस्टेंट अधधकारों की जांच करके उन्हें ेिखबद्ध करने हेत र्र्नुककत करती है तथा ऐसी जांच तथा अलभेिख तथा साक्र्ष् प्र्राीि में कर्का जावेगा जैसा कक उक्त एक्त की धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, (1), 13, 14, 17, 18,तथा 19 में प्रवादहत है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तुक द्वाराप्रत्ति शप्क्र्तों के अग्रेतर अनुसरा में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अलभेिख सम्पादति होने तक उक्त वन भ लम और बंजर भ लम को इस ववज्ञप्तत द्वारा रक्षति वन (Protected Forest) घोवति करती है,परन्तु इससे ककसी र्व्प्क्त र्ा वगि ववशेि के वतमिान अधधकारों में ककसी प्रकार की कमी नही र्आेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30द्वाराप्रत्ति शप्क्र्तों के अग्रेतर अनुसर्र में र्ह भी र्घोाि करती है कक उक्त रक्षति वन के वह वृि जो संग्नि द्ववर्ती अनुस ची में अककं त कर्के र्गे है,राजपत्र में इस ववज्ञप्तत के प्रकाशन की तारीख से आरक्षति (Reserved) है और प वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हर्टाा जाना अथवा च ना र्ा र्कोाि र्जािा जाना अथवा ककसी प्रकार की वन उपज का संग्रदहत कर्का जाना अथवा उसे ककसी र्नर्माि प्रर्काि का साधन बर्नाा जाना र्ा हर्टाा जाना और उक्त वन में ककसी भ लम का कृ वि अथवा भवन र्नर्माि अथवा पशुपानि अथवा ककसी भी अर्न् प्र्रोजन के लएि खंडडत कर्का जाना अथवा साफ कर्का जाना र्नवद्धि करती है।

प्रथम अनुस धच (वन भ लम और बंजर भ लम) द्ववर्ती अनुस धच (आरक्षति वृि)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो र्जॉ,

ववशष्टि ािसन सचवि, वन।

प्रथम अनुसूीि

ि . स ं नाम ब्ॉिक नाम तहसी ि नाम प्जाि सीमा ग्राम का नाम वववर्र
1 2 3 4 5 6 7
1 14 LM अन पगढ़ गंगानग र उतर मे वन भ लम मु.नं. 02 व 02 50 59 क्र्षिि में र्नजी भ लम व वन भ लम गैर मु0 रास्ता मु.नं. 02 व 02 54 62 प वि में वन भ लम मु.नं. 22 व 22 04 05 पप्श्चम में र्नजी भ लम मु.नं. 02 व 02 व 14 LM ि . सं प. न./ मु. न. भ लम वववर्र
कक. न. /ख.न. रकबा ह ैक्र्टेर मे भ लम ककस्म
1 2/51 1 0.2530 वन (अ.क.)
32
2 0.2530 वन (अ.क.)
3 0.2530 वन (अ.क.)
4 0.2530 वन (अ.क.)
5 0.2530 वन (अ.क.)
6 0.2530 वन (अ.क.)
7 0.2530 वन (अ.क.)
8 0.2530 वन (अ.क.)
02 43 44 45 9 0.2530 वन (अ.क.)
10 0.2530 वन (अ.क.)
11 0.2530 वन (अ.क.)
12 0.2530 वन (अ.क.)
13 0.2530 वन (अ.क.)
14 0.2530 वन (अ.क.)
15 0.2530 वन (अ.क.)
16 0.2530 वन (अ.क.)
17 0.2530 वन (अ.क.)
18 0.2530 वन (अ.क.)
19 0.2530 वन (अ.क.)
20 0.2530 वन (अ.क.)
21/2 0.2280 वन (अ.क.)
22/2 0.2280 वन (अ.क.)
23/2 0.2280 वन (अ.क.)
24/2 0.2280 वन (अ.क.)
25/2 0.2270 वन (अ.क.)
योग - क ु ल ककता 25 6.1990 वन (अ.क.)
2 2/52 1 0.2530 वन (अ.क.)
34
2 0.2530 वन (अ.क.)
3 0.2530 वन (अ.क.)
4 0.2530 वन (अ.क.)
5 0.2530 वन (अ.क.)
6 0.2530 वन (अ.क.)
7 0.2530 वन (अ.क.)
8 0.2530 वन (अ.क.)
9 0.2530 वन (अ.क.)
10 0.2530 वन (अ.क.)
11 0.2530 वन (अ.क.)
12 0.2530 वन (अ.क.)
13 0.2530 वन (अ.क.)
14 0.2530 वन (अ.क.)
15 0.2530 वन (अ.क.)
16 0.2530 वन (अ.क.)
17 0.2530 वन (अ.क.)
18 0.2530 वन (अ.क.)
19 0.2530 वन (अ.क.)
20 0.2530 वन (अ.क.)
21 0.2530 वन (अ.क.)
22 0.2530 वन (अ.क.)
23 0.2530 वन (अ.क.)
24 0.2530 वन (अ.क.)
25 0.2530 वन (अ.क.)
योग -कु ल ककता 25 6.3250 वन (अ.क.)
3 2/53 1 0.2530 वन (अ.क.)
47
2 0.2530 वन (अ.क.)
3 0.2530 वन (अ.क.)
4 0.2530 वन (अ.क.)
5 0.2530 वन (अ.क.)
6 0.2530 वन (अ.क.)
7 0.2530 वन (अ.क.)
8 0.2530 वन (अ.क.)
9 0.2530 वन (अ.क.)
10 0.2530 वन (अ.क.)
11 0.2530 वन (अ.क.)
12 0.2530 वन (अ.क.)
13 0.2530 वन (अ.क.)
14 0.2530 वन (अ.क.)
15 0.2530 वन (अ.क.)
16 0.2530 वन (अ.क.)
17 0.2530 वन (अ.क.)
18 0.2530 वन (अ.क.)
19 0.2530 वन (अ.क.)
20 0.2530 वन (अ.क.)
21/2 0.2280 वन (अ.क.)
22/2 0.2280 वन (अ.क.)
23/2 0.2280 वन (अ.क.)
24/2 0.2280 वन (अ.क.)
25/2 0.2270 वन (अ.क.)
योग - कु ल ककता 25 6.1990 वन (अ.क.)
4 2/60 1 0.2530 वन (अ.क.)
33
2 0.2530 वन (अ.क.)
3 0.2530 वन (अ.क.)
4 0.2530 वन (अ.क.)
5 0.2530 वन (अ.क.)
6 0.2530 वन (अ.क.)
7 0.2530 वन (अ.क.)
8 0.2530 वन (अ.क.)
9 0.2530 वन (अ.क.)
10 0.2530 वन (अ.क.)
11 0.2530 वन (अ.क.)
12 0.2530 वन (अ.क.)
13 0.2530 वन (अ.क.)
14 0.2530 वन (अ.क.)
15 0.2530 वन (अ.क.)
16 0.2530 वन (अ.क.)
17 0.2530 वन (अ.क.)
18 0.2530 वन (अ.क.)
19 0.2530 वन (अ.क.)
20 0.2530 वन (अ.क.)
21 0.2530 वन (अ.क.)
22 0.2530 वन (अ.क.)
23 0.2530 वन (अ.क.)
24 0.2530 वन (अ.क.)
25 0.2530 वन (अ.क.)
योग - क ु ल ककता 25 6.3250 वन (अ.क.)
5 2/61 1 0.2530 वन (अ.क.)
48
2 0.2530 वन (अ.क.)
3 0.2530 वन (अ.क.)
4 0.2530 वन (अ.क.)
5 0.2530 वन (अ.क.)
6 0.2530 वन (अ.क.)
7 0.2530 वन (अ.क.)
8 0.2530 वन (अ.क.)
9 0.2530 वन (अ.क.)
10 0.2530 वन (अ.क.)
11 0.2530 वन (अ.क.)
12 0.2530 वन (अ.क.)
13 0.2530 वन (अ.क.)
14 0.2530 वन (अ.क.)
15 0.2530 वन (अ.क.)
16 0.2530 वन (अ.क.)
17 0.2530 वन (अ.क.)
18 0.2530 वन (अ.क.)
19 0.2530 वन (अ.क.)
20 0.2530 वन (अ.क.)
21/2 0.2280 वन (अ.क.)
22/2 0.2280 वन (अ.क.)
23/2 0.2280 वन 24/2 0.2270 वन (अ.क.) (अ.क.)
25/2 0.2270 वन (अ.क.)
योग - क ु ल ककता 25 6.1980 वन (अ.क.)
महायोग कु ल ककता 125 31.2460 वन (अ.क.)
क ु लयोग 31.2460 हैक्टेयर

क्षेत्रीय वन अचकिारी उप वन संरक्षक

र्श्ामाि,ि राके श ुिािर, घड़साना। श्रीगंगानगर।

भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, नवम्बर 20, 2025 13224

द्ववतीय अनुसूीि

आरक्षक्षत वृक्ष

क्र.सं. वानसपततक नाम हहन्दी नाम
1 Acacia Tortalis ईजराईि बब ि
2 Acacia Nilotica ि ेशी बब ि
3 Zizyphusjhujhuba lam बेर
4 Prosopis Cineraria ख ेजड़ी
5 Capparis Decidna क े र
6 Aerua Tometosa सफे ि/काीि बुई
7 Calotropis Procera आक
8 Cenchrus Cilliaris धार्म घास
9 Leptadeniapyrotechnica खींप
10 Zizyphus Nummularia झड़ बेर
11 Saccharum Munja म जा घास

्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍क्षेत्रीय वन अचकिारी उप वन संरक्षक

र्श्ामाि,ि राके श ुिािर, घड़साना। श्रीगंगानगर।

पररशष्ठि ''क''

प्रारम्भभक ववज्ञम्तत के प्रसताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रर्मा पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन खण्ड - 14 LM

नाम रेंज - घड़साना

नाम तहसीि - अन पगढ़ नाम वन मण्ड ि - श्रीगंगानगर

1. संग्नि प्रारूप में र्शिाीि गई भ लम का वगीकर्र वन ववभाग दहस्सा-पर् िववभार्गी कक भ लम है प्जसे ववज्ञप्तत के कॉमि 7 में ववस्तृत रूप से ककाि नम्बर का वववर्र र्शिााि र्गा है।

2. वतमिान में राजस्व ररकाड िमें भ लम वन ववभाग के नाम जि िहै तथा मौके पर वन ववभाग द्वारा वन ववकास र्का िकरर्वाे र्गे इसमें कोई र्अतर्मि अथवा खनन र्का िनहीं हो रहा है।

3. वतमिान में कु िेित्र में वृािरोर्प करर्वाा र्गा है। इसमें कोई खनन र्का िनहीं हो रहा है। 4. भ लम पर वृोिं झाडर्डों व घास का घनत्व 60 प्र्रतशत है। इस वनखण्ड में वृािरोर्प र्का ि करर्वाा र्गा है।

5. समीपवती प्स्थत ेित्र काश्तकारों की भ लम है तथा चारों और सीमाओं का ववस्तृत उल्ेिख ववज्ञप्तत के कॉमि संर्ख्ा 5 में अंककत कर र्दाि र्गा है।

6. वनखण्डों के र्वांति मानधचत्र (नक्शें) संग्नि है एवं ववज्ञप्तत में दखिाई गई दशिाओं, सीमाओं एवं प्स्र्थत के अनुरूप है। प्रस्ताववत वन ेित्र की सीमा को नक्शें में ाि ि र्स्ाही से इंगत कर्का र्गा है।

7. प्रस्ताववत ेित्रों की ववज्ञप्तर्तों के प्रारूपर् था ववधध प व िनहीं भेजने के कई कार्र रहे है ककन्तु अब उल्ेिखखत वनेित्रों के कान नी स्वरूप ेिने हेतु प्रचलतिर् नर्मों के अनुरूप शासर्की गजट में प्रकाशन होनार् नतान्त आवर्श्क है, प्जससे कक इन भ लर्मों पर वन ववभाग का साक्र्ष् लसद्ध हो सके ।

8. उक्त वन ववभाग की भ लम का प व िमें राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है। 9. उक्त वनखण्ड 14 LM वनखण्ड के मर्ध् व क्र्षि िदशिा मे गैर मुमककन रास्ता गुजर रहा है।

रास्ता को ववज्ञप्तत मे शालम िनहीं कर्का र्गा है व रास्ता को ाि िर्स्ाही से अंककत कर्का र्गा है।

10. भ लम प्रकार के अनुसार वगीकर्र वन ववभाग दहस्सा-पर् ि ववभार्गी कक भ लम है कु ि ककता/खसरे 125 वन (अ.क.) 31.2460 हैक्र्टेर कु ि ेित्रफ ि 31.2460 हैक्र्टेर है प्जसे ववज्ञप्तत के कॉमि संर्ख्ा 7 में र्शिााि र्गा है।

्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍्‍क्षेत्रीय वन अचकिारी उप वन संरक्षक

र्श्ामाि,ि राके श ुिािर, घड़साना। श्रीगंगानगर।

रार्ज के न्द्र्री मुद्र्र्राि,र्जपुर।

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 20 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-20.5116686/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-11-20.5116686.