| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| अग्रहायण्05, बुधवार, ाेि 1947- नवम््बर 26,्2025 Agrahayana 05, Wednesday, Saka 1947- November 26, 2025 |
भाग्6 (ख)
जजला्र्बोडो, पररषदों्एवं्नर्गआयोजना्संबंधी, ववज्ञप्तयिां्आदद
ववभाग का नामः उपायुक्त आयोजना (प्रथम), नगर प्तनगम ग्रेटर जयपुर।
अप्तधसूचना
जयपुर, अक्टू बर 16, 2025
भू-उपयोग पररर्वतन आदेश
अर्न्गर्त राजसथान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग पररर्वतन प्तनयम, 2010
संख््या्एफ13( )उपा. आयोजना प्रथम/नप्तनग्रेज/2025/02 :-भूखर्ण्ड संख्या 182, र्डॉ क्टसत कॉ लोनी (गुलाबबाड़ी गृह प्तनमातण सहकारी सप्तमप्र्त प्तलप्तमर्टेड), जयपुर क्षेत्रफल 500.00 व.ग. का जयपुर ववकास प्राप्तधकरण जयपुर द्वारा पट्टा जारी है। उक्त भूखर्ण्ड मासटर प्लान 2025/जोनल प्लान में प्तमप्र्ति भू-उपयोग के अर्न्गर्त दप्तशर्त है। उक्त भूखर्ण्ड का मासटर प्लान/जोनल प्लान अनुसार प्तमप्र्ति भू-उपयोग पररर्वतन दकए जाने की सवीकृ प्र्त एम्पार्वडत कमेटी की बैठक ददनांक 24.09.2025 को प्रदान की गई है। उपरोक्त सवीकृ प्र्त की पालना में प्रश्नर्ग भूखर्ण्ड के प्तमप्र्ति भू-उपयोग प्रयोजनाथत पररर्वतन की सवीकृ प्र्त प्तनम्न र्शों के साथ प्रदान की र्जाी है:-
1. राजसथान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग पररर्वतन प्तनयम-2010 की अप्तधसूचना ददनांक 28.10.2010 एवं (संशोधन) प्तनयम अप्तधसूचना ददनांक 24.02.2021, 10.09.2021, 06.11.2024 र्था उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/अप्तधसूचना/प्तनयम/पररपत्र ववप्तनयम में् उल्लेजर्ख समर्स प्रावधानों की पालना सुप्तनर्जि की जावेगी।
2. भू-उपयोग पररर्वतन के र्पाि प्रश्नर्ग भूखर्ण्ड पर ऐसी कोई गप्र्तववप्तध नहीं की जा सके गी जो आस-पास के प्तनवासर्कातओं के प्तलए हाप्तनकारक एवं संकटमय हो।
3. यह के वल आवेदर्द भूखर्ण्ड के प्तमप्र्ति भू-उपयोग पररर्वतन की सवीकृ प्र्त है। इस सवीकृ प्र्त को आवेदर्द भूखर्ण्ड के सवाप्तमत्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
4. मासटर र्डवलपमेंट प्लान 2025 एवं जोनल र्डवलपमेंट प्लान के अनुसार भूखर्ण्ड का उपयोग प्तमप्र्ति र्हेु प्तलया जावेगा एवं प्रचप्तर्ल भवन ववप्तनयमों अनुसार मानप्तचत्र अनुमोदर्द करवाया जाना अप्तनवायत रहेगा।
5. उक्त आदेश माननीय सवोच्च न्यायालय में दायर याप्तचका 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के अध्याधीन रहेगा।
6. भू-उपयोग पररर्वतन आदेश जारी होने की प्र्तप्तथ से प्तमप्र्ति प्रयोजनाथत प्तमप्र्ति लीज प्तनयमानुसार शहरी जमाबन्दी के प्रावधानानुसार जमा करानी होगी जजसमें प्रावधानुसार समय-समय पर बर्ढोरी की जा सके गी। जो प्रप्र्त वषत 1 अप्रैल से पूवत जमा करानी होगी।
््््आवासीय से प्तमप्र्ति प्रयोजनाथत भू-उपयोग पररर्वतन राप्तश 8,56,752/-रूपये एवं प्तमप्र्ति प्रयोजनाथत लीज राप्तश (प्तमप्र्ति) जररए रसीद संख्या 9003/32174 ददनांक 09.10.2025 द्वारा प्तनगम कोष में जमा है। दकर्न्ु प्तनयमों में पररर्वतन के कारण कोई राप्तश देय र्होी है र्ो जमा करानी होगी।
्््उपरोक्त भू-उपयोग पररर्वतन आदेश राजसथान राजपत्र में प्रकाशन होने की ददनांक से प्रवृत्त होगा।
र्ड . गौरव सैनी,
आयुक्त,
919 नगर प्तनगम जयपुर ग्रेटर।
राज््य्के न््रीय्मुरणालय,्जयपुर।