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| 1947, 2025 Agrahayana 20, Thursday, Saka 1947- December 11, 2025 |
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सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर अधिसूचना जयपुर, नवम्बर 14, 2025 (अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))
RajKaj Ref No.: 18843667 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार राजस्थान राज्य के चिाोड़गढ जिले में बोहेड़ा एवं निकुम्भ बाईपास का निर्माण किया जाना है। उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील बड़ीसादड़ी एवं भदेसर, जिला-चिाोड़गढ में
निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।
| क्र. सं. | जिला | तहसील | गांव | सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी |
| 1 | चिाोड़गढ | बड़ीसादड़ी | बोहेड़ा | उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी |
| 2 | चिाोड़गढ | बड़ीसादड़ी | निकुम्भ | उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी |
| 3 | चिाोड़गढ | भदेसर | माल्याखेड़ी | उपखण्ड अधिकारी, भदेसर |
| 4 | चिाोड़गढ | भदेसर | गरदाना | उपखण्ड अधिकारी, भदेसर |
15263 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड निम्बाहेड़ा (राज.) द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगाः- 1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी। 4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवष्यक है।
सम्पर्क सूत्रः- सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड निम्बाहेड़ा जिला-चिाोड़गढ मो.न.ं 9414765161 ईमेल :- [email protected]
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड निम्बाहेड़ा जिला-चिाोड़गढ मो.न.ं 9414765161 ईमेल :- [email protected]
आर.के. लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।
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