| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 02, मंगलवार, शाके 1947- दिसम् बर 23, 2025 Pausa 02, Tuesday, Saka 1947- December 23, 2025 |
भाग 4 (ग)
उप-ख(cid:214)ड (I)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हएु ) सामान्य काननी नियमू । वित्त विभाग
(कर अनभागु )
अधिसचनाू
जयपरु , दिसम्बर 18, 2025
जी.एस.आर.123 :-राजस ्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनसरणु में इस विभाग की अधिसचनाू संख्यांक प. 4(4)वित्त/कर/2025-121 दिनांक 08.12.2025 का हिन्दी अनवादु सर्वसाधारण के सचनार्थ
ू एतद(cid:217)वारा प्रकाशित किया जाता है:-
राज ्यपाल के आदेश से,
नथमल डिडेल,
संयक्तु शासन सचिव।
(प्राधिकतृ हिन्दी अनवादु )
''अधिसचनाू
जयपरु , दिसम्बर 08, 2025
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (1) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसचनाू संख्यांक प. 4(2)वित्त/कर/2024-68 दिनांक 08.02.2024 में इसके (cid:217)वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात ्:-
संशोधन
उक्त अधिसचनाू में,-
1. शीर्ष अनच्छे दु -4 के अधीन, स्तंभ संख्यांक 3 में,-553 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 23, 2025 भाग 4 (ग) (i) क्रम संख्यांक 3 के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "100 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "200 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
(ii) क्रम संख्यांक 4 के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "100 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "200 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
(iii) क्रम संख्यांक 5 के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "100 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "200 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
2. वि(cid:217)यमान अनच्छे दु -5 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात◌ः् -
| -5 अनच्छे द ु उपस्थिति और कमीशन के लिए फीस | ||
| 1. धारा 31, 33 या 38 के अधीन प्राइवेट निवास स्थान या जेल पर प्रत्येक उपस्थिति के लिए या धारा 33 या 38 के अधीन कमीशन जारी करने के ि लए फीस,- | ||
| (क) यदि व्यक्ति जेल में है | 50 रुपये | |
| (ख) यदि व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ है | 100 रुपये | |
| खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट नहीं किये (ग) अन्य मामलों में (उपर्यक्तु गये),- | ||
| (i) जहां निवास स्थान उप-रजिस्ट्रार की अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित ह ै | 5,000 रुपये | |
| (ii) जहां निवास स्थान राजस्थान राज्य में स्थित है किन्तु उप- रजिस्ट्रार की अधिकारिता वाले क्षेत्र से बाहर है | 10,000 रुपये | |
| (iii) जहां निवास स्थान भारत के भीतर राजस्थान राज्य से बाहर स्थित ह ै | 20,000 रुपये | |
| टिप्पणः इस अनच्छे द में उल्लिखित फीस साधारण रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्त प्रभारित ु की जायेगी। |
3. शीर्ष अनच्छे दु -7 के अधीन, क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में,-
(i) स्तंभ 2 के खंड (क) के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "50 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "100 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 23, 2025 554(ii) स्तंभ 2 के खंड (ख) के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "50 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "100 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
(iii) स्तंभ 2 के खंड (ग) के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "50 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "100 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
(iv) स्तंभ 2 के खंड (घ) के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "300 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "500 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।
[सं.एफ.4 (4) वित्त/कर/2025-121]
राज्यपाल के आदेश से,
नथमल डिडेल,
संयक्तु शासन सचिव''।
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Government Central Press, Jaipur.