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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 4 (C) I, 23 December 2025

Published 23 December 2025

Department
Finance Department
Type
Extraordinary
Part
Part 4 (C) I
Notification no.
F.4(4)FD/Tax/2025-121
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Registration & Stamps
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-12-23.5116934
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
पौष 02, मंगलवार, शाके 1947- दिसम् बर 23, 2025 Pausa 02, Tuesday, Saka 1947- December 23, 2025

भाग 4 (ग)

उप-ख(cid:214)ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हएु ) सामान्य काननी नियमू । वित्त विभाग

(कर अनभागु )

अधिसचनाू

जयपरु , दिसम्बर 18, 2025

जी.एस.आर.123 :-राजस ्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनसरणु में इस विभाग की अधिसचनाू संख्यांक प. 4(4)वित्त/कर/2025-121 दिनांक 08.12.2025 का हिन्दी अनवादु सर्वसाधारण के सचनार्थ

ू एतद(cid:217)वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज ्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

संयक्तु शासन सचिव।

(प्राधिकतृ हिन्दी अनवादु )

''अधिसचनाू

जयपरु , दिसम्बर 08, 2025

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (1) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसचनाू संख्यांक प. 4(2)वित्त/कर/2024-68 दिनांक 08.02.2024 में इसके (cid:217)वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात ्:-

संशोधन

उक्त अधिसचनाू में,-

1. शीर्ष अनच्छे दु -4 के अधीन, स्तंभ संख्यांक 3 में,-553 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 23, 2025 भाग 4 (ग) (i) क्रम संख्यांक 3 के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "100 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "200 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) क्रम संख्यांक 4 के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "100 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "200 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) क्रम संख्यांक 5 के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "100 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "200 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

2. वि(cid:217)यमान अनच्छे दु -5 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात◌ः् -

-5 अनच्छे द ु उपस्थिति और कमीशन के लिए फीस
1. धारा 31, 33 या 38 के अधीन प्राइवेट निवास स्थान या जेल पर प्रत्येक उपस्थिति के लिए या धारा 33 या 38 के अधीन कमीशन जारी करने के ि लए फीस,-
(क) यदि व्यक्ति जेल में है 50 रुपये
(ख) यदि व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ है 100 रुपये
खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट नहीं किये (ग) अन्य मामलों में (उपर्यक्तु गये),-
(i) जहां निवास स्थान उप-रजिस्ट्रार की अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित ह ै 5,000 रुपये
(ii) जहां निवास स्थान राजस्थान राज्य में स्थित है किन्तु उप- रजिस्ट्रार की अधिकारिता वाले क्षेत्र से बाहर है 10,000 रुपये
(iii) जहां निवास स्थान भारत के भीतर राजस्थान राज्य से बाहर स्थित ह ै 20,000 रुपये
टिप्पणः इस अनच्छे द में उल्लिखित फीस साधारण रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्त प्रभारित ु की जायेगी।

3. शीर्ष अनच्छे दु -7 के अधीन, क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में,-

(i) स्तंभ 2 के खंड (क) के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "50 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "100 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 23, 2025 554

(ii) स्तंभ 2 के खंड (ख) के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "50 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "100 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) स्तंभ 2 के खंड (ग) के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "50 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "100 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) स्तंभ 2 के खंड (घ) के सामने, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "300 रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "500 रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.4 (4) वित्त/कर/2025-121]

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

संयक्तु शासन सचिव''।

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Government Central Press, Jaipur.

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 23 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-12-23.5116934/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2025-12-23.5116934.