| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 02, मंगलवार, शाके 1947- दिसम् बर 23, 2025 Pausa 02, Tuesday, Saka 1947- December 23, 2025 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
जल संसाधन विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , नवम्बर 26, 2025
संख्या:41/भू.अ./ज.स./2025/1651-1655:-चंकिू राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ Construction of Solar Based Micro Irrigation Project Chandlai District Jaipur कार्य के अन्तर्गत तहसील चाकसू में भमिू को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।
यह अधिसचनाू जारी कर भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनसरणु में सलग्न सचीू अनसारु प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चितु करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन ख(cid:214)ड, जयपरु को अधिकतृ किया जाता है।
भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी अधिसचनाू क्रमांक 1(51) Rev- 6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भमिू अवाप्ति अधिकारी (उपख(cid:214)ड अधिकारी) चाकसू होगे।
विवरण
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन ख(cid:214)ड जयपरु के Construction of Solar Based Micro Irrigation Project Chandlai district Jaipur कार्य हेतु अवाप्त की जाने वाली भमिू अर्जन पर्नवासु पर्नव्यवस्थापनु में उचित पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव।
| क्र .सं. | कार्य का नाम | जिले का नाम | तहसील | उपखÖड अधिकारी/ भमिू अवाप्त अधिकारी |
| 1. | Construction of Solar Based Micro Irrigation Project Chandlai district Jaipur | जयपरु | चाकसू | उपखंड अधिकारी चाकसू |
(देखे नियम 5)
पार्ट-बी
सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसचनाू सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसचनाू में निम्नलिखित सम्मिलित होगा
| परियोजना विकासकर्ता का नाम | अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खंड जयपरु | |
| (क) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन क े का विस्तार सामाजिक लिए प्रस्तावित भमिू समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र | जल संसाधन विभाग Ùवारा Construction of Solar Based Micro Irrigation Project Chandlai district Jaipur कार्य के अन्तर्गत राजस्व ग्राम 0-64 हैक्ट भमिू चंदलाई तहसील चाकसू की कलु का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। |
| (खं) | सामाजिक समाघात निर्धारण के मख्य उददेश और ु महत्वपर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (i) परामर्श ू (ii) सवक्षण (iii) सार्वजनिक सनवाई / सनवाईया भी दे ेर् ु ु | (i)परामर्श (ii)सवक्षण ेर् (iii ) सार्वजनिक सनवाई ु |
| (ग) | यदि ग्राम सभा और या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसचना में इस बारे में कथन किया ू जाना होगा। | अधिनियम की धारा 2 (1) के अंतर्गत लागू नहीं ह ैं। नोट धारा 4 से पहले धारा-2 (1) को लागू नही किया जा सकता है। |
| (घ) | सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योंजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगे। | अधिनियम मे निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनसार ु |
| (ड़) | इस अवधि के दौरान इस आशय का कथनकि प्रपीडन हों और शन्यू या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकतृ जाएगी। | हाँ |
| (च) | सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई सेसम्पर्क करने संबंधी जानकारी। | अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खंड जयपरु में उपलब्ध |
महेश कमारु राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लै(cid:214)ड बैंक),
कार्यालय मख्यु अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपर।ु