| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 02, मंगलवार, शाके 1947- दिसम् बर 23, 2025 Pausa 02, Tuesday, Saka 1947- December 23, 2025 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
वन विभाग (क)
विज्ञप्ति
जयपरु , नवम्बर 12, 2025
संख्या प. 2(15)वन/2025 :-चंकिू निम्नलिखित अनसचीु ू में दिखाई गई वन भमिू सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पर्ण
ू वन उपज अथवा किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।
और चंकिू पर्वोक्तू भमिू में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखब(cid:217)व नही किये है।
और चंकिू सरकार यह भी विचार रखती है कि पर्वोक्तू वन भमिू अथवा बंजर भमिू में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चंकिू इन कार्यों के सम्पादक में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहंचाने
ु की आशंका है।
इसीलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के (cid:217)वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हये
ु , सरकार इसके (cid:217)वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ओफिसर को पर्वोक्तू वनभमिू अथवा बंजर भमिू में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तिक अधिकारों की ज◌ाचॅ करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियक्तु करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11, (1) 12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रवाहित है।
और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तकु (Proviso) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनसरणु में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वनभमिू और बंजर भमिू को इस विज्ञप्ति (cid:217)वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वतर्मान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नही आयेगी। और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।
और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 (cid:217)वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनसरणु में यह भी
ू में अंकित किये गये है, घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वक्षृ जो संलग्न (िcid:217)वतीय अनसचीु16173 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 23, 2025 भाग 1(ख) राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित (Reserved) है और पर्वोक्तू तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चनाू या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशपालनु अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खं(िcid:214)डत किया जाना अथवा साफ किया जाना निषि(cid:217)व करती है।
प्रथम अनसचीु ू (वन भमिू और बंजर भमिू )
(िcid:217)वतीय अनसचीु ू (आरक्षित वक्षृ )
राज्यपाल की आज्ञा से,
बीजो जॉय,
विशिष्ट शासन सचिव, (वन)।
| प्रथम अनसची ु ू | ||||||||
| क्र.सं. | नाम ब्ल◌ाक ॅ | नाम तहसील | नाम जिला | सीमा | विवरण | |||
| नाम ग्राम | खसरा नं. | क्षैत्रफल ह ै0 में | भमिू किस्म | |||||
| 1 . | चांदा का तालाब ए | तालेडा | बन्दी ू | उत्तरः- राजस्व ग्राम चांदा भमिू का तालाब दक्षिणः- वन वनखÖड भमिू ग ंवार ु पर्वः - राजस्व ू ग्राम चांदा भमिू का तालाब पश्चिमः- राजस्व चांदा का भमिू तालाब | चांदा का तालाब | 373/35 7 | 5 .3264 ह ै0 | ब ंजड |
| योग | 1 किता | 5.3264 |
है0
हस्ताक्षर हस्ताक्षर
मनीष कमार शर्मा
ु , देवेन्द्र सिंह भाटी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी उप वन संरक्षक,
डाबी। बन्दीू ।
भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 23, 2025 16174(िcid:217)वतीय अनसचीु
ू
पेडो की सचीू
| क्र.सं | बोटेनिकल नाम | हिन्दी नाम |
| 1. | Anogeissus Pendula | धोंक |
| 2. | Prosopis juliflora | विलायती बबलू |
| 3. | Z i z i phus maruitiana | बैर |
हस्ताक्षर हस्ताक्षर
मनीष कमार शर्मा
ु , देवेन्द्र सिंह भाटी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी उप वन संरक्षक,
डाबी। बन्दीू ।
16175 राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 23, 2025 भाग 1(ख)प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक (cid:217)वारा प्रमाण-पत्र
(जो लागू नहीं होता है, उसे काट दे)
वनख(cid:214)ड - चांदा का तालाब ए
रेंज - डाबी
वन म(cid:214)डल – बन्दीू
1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भमिू का वर्गीकरण बंजड है, जिसे विज्ञप्ति के क◌ालमॅ 6 में विस्ततृ रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वतर्मान में भमि राजस्व लेखों में वन विू भाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग (cid:217)वारा संपर्ण क्षेत्रू में विकास कार्य कराना है। उक्त क्षेत्र को आरक्षित/रक्षित वन घोषित किया जाना है।
3. वतर्मान में कोई विकास कार्य नही करवाये गये है। इसमें कोई खनन कार्य नही हये है। ु भविष्य में भी विकास कार्य कराया जाना है।
4. भमि पर वक्षों का अधिकांश घनत्व कछ क्षेत्रों में
ु 0.1 है तथा कछ क्षेत्रों में नग(cid:214)य है।ु 5. समीपवर्ती क्षेत्र में वन भमि है तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तत उल्लेख विज्ञप्ति के क◌ालमॅ संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वनख(cid:214)ड के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है, एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शे में इंगित हैं। प्रस्तावित क्षेत्र को जी0 टी0 शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्र की विज्ञप्ति के प्रारूप यथा विधि पर्व में नही भेजे गए है। अब उल्लेखित वन क्षेत्र के काननी स्वरूप देने हेत प्रचलित नियमों के अनरूप शासकीय गजट के प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे इन भमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सि(cid:217)व हो सके ।
8. प्रस्तावित भमि वनख(cid:214)ड चांदा का तालाबू ए वन संरक्षण अधिनियम के तहत लक्ष्मीपराु -डोरा- डाबी-रानी जी का गढा सडक के एवज में प्राप्त हई है।
ु
9. उक्त वन भमि का पर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हआ है।
ु
हस्ताक्षर हस्ताक्षर
मनीष कमार शर्मा
ु , देवेन्द्र सिंह भाटी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी उप वन संरक्षक,
डाबी। बन्दीू ।