| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 02, मंगलवार, शाके 1947- दिसम् बर 23, 2025 Pausa 02, Tuesday, Saka 1947- December 23, 2025 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
वन विभाग
अधिसूचना
जयपरु , दिसम्बर 01, 2025
संख्या एफ 10 (38) वन/1989/पार्ट/राजकाज-00265 :-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राज्य सरकार विभिन्न वन संभागों के लिए गठित तेन्दू पत्ता सलाहकार समितियों की सिफारिशों पर निम्नानसारु तेन्दू पत्ता संग्रहण दर अधिसचितू करती है। जो 1-जलाईु 2025 से 30 जनू , 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान राज्य सरकार या उसके (cid:217)वारा प्राधिकतृ अधिकारियों या राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम 1974 की धारा-4 के अधीन नियक्तु अभिकर्ताओं तथा इकाई में नियक्तु क्रे ताओं (cid:217)वारा राजकीय वनों तथा भमियोंू से तेन्दू पत्ता संग्रहण करने के लिए लगाए गए व्यक्तियों को प्रति मानक बोरा (50000 तेन्दू पत्ता बीडी बनाने योग्य) चकाईु जावेगी:-
| क्र. स. | नाम संभाग | अधीनस्थ वन मÖडलों के नाम | निर्धारित संग्रहण दर प्रति मानक बोरा (रूपयों में) |
| 1 | संभाग कोटा | बारां एवं झालावाड़ | 1450/- प्रति मानक बोरा |
| 2 | संभाग उदयपरु | बांसवाड़ा, डंगरपर ू ु , उदयपरु (उत्तर), , प्रतापगढ़ एवं चित्तौडगढ़ उदयपरु | 1450/- प्रति मानक बोरा |
| 3 | संभाग अजमेर | भीलवाड़ा | 1450/- प्रति मानक बोरा |
| 4 | संभाग जोधपरु | सिरोही एवं पाली | 1450/- प्रति मानक बोरा |
राज्यपाल के आदेश से,
बीजो जॉय,
विशिष्ट शासन सचिव (वन)।
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