| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
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| पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम् बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025 |
भाग 1 (क)
नियुक्तियों, छु टिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।
श्रम विभाग
अधिसूचना
जयपुर, नवम्बर 17, 2025
संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :- भवन एवम अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम ,1996 (1996 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या 28) की धारा-5 के प्रयोजनार्थ संपठित भवन
एवम अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम ,1998 के नियम 2 के खण्ड (जी) के अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग द्वारा इस संबध में पूर्व प्रसारित अधिसूचनाओं की निरन्तरता में राज्य सरकार उपकर निर्धारण के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके सम्मुख अंकित क्षैत्रो के लिए एतद्द्वारा निर्धारण अधिकारी (Assessing officer) नियुक्त करती हैः- क्र.सं. अधिकारी जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है 1 सहायक श्रम आयुक्त, कु चामन-डीडवाना कु चामन-डीडवाना जिला 2 सहायक श्रम आयुक्त, बाड़मेर बाड़मेर जिला 3 सहायक श्रम आयुक्त, बालोतरा बालोतरा जिला 4 श्रम कल्याण अधिकारी, फलोदी फलोदी जिला 5 सहायक श्रम आयुक्त, कोटपूतली-बहरोड कोटपूतली-बहरोड़ जिला 6 उप श्रम आयुक्त, खैरथल-तिजारा खैरथल-तिजारा जिला 7 श्रम कल्याण अधिकारी, सलूम्बर सलूम्बर जिला 8 सहायक श्रम आयुक्त, राजसमंन्द राजसमंन्द जिला 9 श्रम कल्याण अधिकारी, डीग डीग जिला 10 श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर ब्यावर जिला
राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।
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