| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
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| पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम् बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025 |
भाग 1 (क)
नियुक्तियों, छु टिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।
श्रम विभाग
अधिसूचना
जयपुर, नवम्बर 17, 2025
संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :- बीड़ी तथा सिंगार कर्मकार (नियोजन की शर्त) अधिनियम-1966 (1966 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा-2 के खण्ड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित क्षेत्र के लिए एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत समक्ष प्राधिकारी के समस्त कार्य करेगे:-
क्र.सं. अधिकारी जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है 1 सहायक श्रम आयुक्त, कु चामन-डीडवाना कु चामन-डीडवाना जिला 2 श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर ब्यावर जिला 3 सहायक श्रम आयुक्त, बाड़मेर बाड़मेर जिला 4 सहायक श्रम आयुक्त, बालोतरा बालोतरा जिला 5 श्रम कल्याण अधिकारी, फलोदी फलोदी जिला 6 सहायक श्रम आयुक्त, कोटपूतली-बहरोड़ कोटपूतली-बहरोड़ जिला 7 उप श्रम आयुक्त, खैरथल-तिजारा खैरथल-तिजारा जिला 8 सहायक श्रम आयुक्त, अलवर अलवर जिला 9 सहायक श्रम आयुक्त, राजसमंन्द राजसमंन्द जिला 10 श्रम कल्याण अधिकारी, सलूम्बर सलूम्बर जिला 11 श्रम कल्याण अधिकारी, डीग डीग जिला
राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।
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