| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
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| पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम् बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025 |
भाग 1 (क)
नियुक्तियों, छु टिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।
श्रम विभाग
अधिसूचना
जयपुर, नवम्बर 17, 2025
संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :-मातृत्व हितलाभ अधिनियम-1961 (1961 का
के न्द्रीय अधिनियम संख्या-53) की धारा-14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस सम्बन्ध मे
विभाग द्वारा पूर्व मे प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं की निरन्तरता में राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित
अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक नियुक्त करती हैः-
क्र.सं. अधिकारी जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है
1 समस्त श्रम निरीक्षक, कु चामन-डीडवाना कु चामन-डीडवाना जिला
2 समस्त श्रम निरीक्षक, बाड़मेर बाड़मेर जिला
3 समस्त श्रम निरीक्षक, बालोतरा बालोतरा जिला
4 समस्त श्रम निरीक्षक, फलोदी फलोदी जिला
5 समस्त श्रम निरीक्षक, कोटपूतली-बहरोड कोटपूतली-बहरोड़ जिला
6 समस्त श्रम निरीक्षक, खैरथल-तिजारा खैरथल-तिजारा जिला
7 समस्त श्रम निरीक्षक, सलूम्बर सलूम्बर जिला
8 समस्त श्रम निरीक्षक, राजसमंन्द राजसमंन्द जिला
9 समस्त श्रम निरीक्षक, डीग डीग जिला
10 समस्त श्रम निरीक्षक, ब्यावर ब्यावर जिला
राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।
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