| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
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| पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम् बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025 |
भाग 1 (क)
नियुक्तियों, छु टिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।
श्रम विभाग
अधिसूचना
जयपुर, नवम्बर 17, 2025
संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :-औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 (1947 का
के न्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की धारा-39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग द्वारा इस सम्बन्ध मे पूर्व प्रसारित अधिसूचनाओं की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा वर्क्स कमेटी के गठन एवम उससे सम्बन्धित अन्य मामलो हेतु उक्त अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त शक्तियों को निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भी उनके सम्मुख अंकित क्षेत्रों मे प्रयुक्त की जा सके गी:- क्र.सं. अधिकारी जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है 1 सहायक श्रम आयुक्त, कु चामन-डीडवाना कु चामन-डीडवाना जिला 2 सहायक श्रम आयुक्त, बाड़मेर बाड़मेर जिला 3 सहायक श्रम आयुक्त, बालोतरा बालोतरा जिला 4 श्रम कल्याण अधिकारी, फलोदी फलोदी जिला 5 सहायक श्रम आयुक्त, कोटपूतली-बहरोड कोटपूतली-बहरोड़ जिला 6 उप श्रम आयुक्त, खैरथल-तिजारा खैरथल-तिजारा जिला 7 श्रम कल्याण अधिकारी, सलूम्बर सलूम्बर जिला 8 सहायक श्रम आयुक्त, राजसमंन्द राजसमंन्द जिला 9 श्रम कल्याण अधिकारी, डीग डीग जिला 10 श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर ब्यावर जिला
राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।
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