| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम् बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025 |
भाग 1 (क)
नियुक्तियों, छु टिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।
श्रम विभाग
अधिसूचना
जयपुर, नवम्बर 17, 2025
संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :-कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम-1923 (1923 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या-8) (कर्मकार प्रतिकर)(संशोधन) अधिनियम-2009 द्वारा यथा संशोधित) की धारा-
20 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध मे विभाग द्वारा पूर्व मे प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित क्षेत्र के लिए एतद्द्वारा आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियुक्त करती हैः- क्र.सं. अधिकारी जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है 1 सहायक श्रम आयुक्त, कु चामन-डीडवाना कु चामन-डीडवाना जिला 2 सहायक श्रम आयुक्त, बाड़मेर बाड़मेर जिला 3 सहायक श्रम आयुक्त, बालोतरा बालोतरा जिला 4 उप श्रम आयुक्त, जोधपुर जोधपुर एवं फलोदी जिला 5 सहायक श्रम आयुक्त, कोटपूतली-बहरोड़ कोटपूतली-बहरोड़ जिला 6 उप श्रम आयुक्त, खैरथल-तिजारा खैरथल-तिजारा जिला 7 सहायक श्रम आयुक्त, अलवर अलवर जिला 8 सहायक श्रम आयुक्त, उदयपुर उदयपुर एवं सलूम्बर जिला 9 सहायक श्रम आयुक्त, राजसमंन्द राजसमंन्द जिला 10 संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, भरतपुर भरतपुर एवं डीग जिला नोट:- कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम-1923 की धारा-20 की उपधारा (1) के अनुसार क्षतिपूर्ति आयुक्त शक्तियां मात्र उन अधिकारियों मे निहित होगी जिन्होने राजपत्रित अधिकारी के रूप मे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।
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