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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 4 (C) I, 05 January 2026

Published 05 January 2026

Department
Finance Department
Type
Extraordinary
Part
Part 4 (C) I
Notification no.
F2(1)/FD/SPFC/2025
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Finance(Financial Rules) Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-05.5117102
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
पौष 15, सोमवार, शाके 1947- जनवरी 05, 2026 Pausa 15, Monday, Saka 1947- January 05, 2026

भाग 4 (ग)

उप-ख(cid:214)ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-

विधियों आदि को सम्मिलित करते हएु ) सामान्य काननी नियमू ।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसचनाू

जयपरु , जनवरी 02, 2026

जी.एस.आर.107 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तकु के अनसरणु में इस विभाग की अधिसचनाू क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025 दिनांक 01.12.2025 का हिन्दी अनवादु सर्वसाधारण की सचनार्थ

ू एत(cid:217)(cid:217)वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश

से,

महेन्द्र मोहन,

संयक्तु शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसचनाू

जयपरु , दिसम्बर 01, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार, यह राय होने पर कि के न्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, के न्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उ(cid:217)यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिश: बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसचनाू संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफए(cid:214)डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके (cid:217)वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात ्:-

संशोधन 588 राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 05, 2026 भाग 4 (ग) उक्त अधिसचनाू की सारणी में वि(cid:217)यमान क्रम संख्यांक 51 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान

पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात ्:-

51. भवनों स े संबंधित संकर्म मलू और मरम् मत और अन् य संकर्म (क) राज् य सरकार क े निम् नलिखित संकर्म विभाग,- (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग (ii) लोक स् वास् थ् य अभियांत्रिकी विभाग (iii) जल संसाधन विभाग (iv) वन विभाग (v) कमांड एरिया विकास विभाग (ख) राजस् थान राज् य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान नगरीय प ेयजल सीवरेज एवं निगम लिमिटेड, आधारभतू राजस् थान पलिस आवासन और निर्माण निगम लिमिटेड, रियल एस् टेट डवलपमेंट एÖ ड कन् सट्रक् शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस् थान लिमिटेड या राजस् थान सरकार का कोई बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो संकर्मों क े है। निष् पादन में लगा हआु (ग) के न् द्रीय सरकार का कोई बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो संकर्मों के निष् पादन में है। लगा हआु राज् य सरकार के संकर्म विभाग Ùवारा प्रभारित किये जाने वाले उपरिव् यय वित्त विभाग Ùवारा विनिश् िचत किये जायेंगे। क ार्यकारी अभिकरण Ùवारा प्रभारित किये जाने वाले उपरिव् यय निम् नानसार होंगे:- संकर्म और मरम् मत,- मलू (i) 100 करोड़ रुपये तक - 9 प्रतिशत (ii) 100 करोड़ रुपये से - 9 करोड़ रुपये + अधिक कितं 300 100 करोड़ रुपये ु करोड़ रुपये तक से अधिक का 7 प्रतिशत (iii) 300 करोड़ रुपये से – 23 करोड़ रुपये + अधिक 300 करोड़ रुपये से अधिक का 5 प्रतिशत क ार्यकारी अभिकरण Ùवारा प्रभारित किये जाने वाले उपरिव् यय वित्त विभाग Ùवारा विनिश्चित किये जायेंगे।

"

[एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025]

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र मोहन,

संयक्तु शासन सचिव।

____________Government Central Press, Jaipur.

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 05 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-05.5117102/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-05.5117102.