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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 4 (C) I, 05 January 2026

Published 05 January 2026

Department
Finance Department
Type
Extraordinary
Part
Part 4 (C) I
Notification no.
F2(1)/FD/SPFC/2025
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Finance(Financial Rules) Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-05.5117103
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
पौष 15, सोमवार, शाके 1947- जनवरी 05, 2026 Pausa 15, Monday, Saka 1947- January 05, 2026

भाग 4 (ग)

उप-ख(cid:214)ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हएु ) सामान्य काननी नियमू ।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसचनाू

जयपरु , जनवरी 02, 2026

जी.एस.आर.104 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तकु के अनसरणु में इस विभाग की अधिसचनाू क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025 दिनांक 25.11.2025 का हिन्दी अनवादु सर्वसाधारण की सचनार्थ

ू एत(cid:217)(cid:217)वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र मोहन,

संयक्तु शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसचनाू

जयपरु , नवम्बर 25, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार, यह राय होने पर कि के न्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों, के न्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों औरउ(cid:217)यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिश: बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसचनाू संख्यांक एफ.1(8)एफडी/जीएफए(cid:214)डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके (cid:217)वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात ्:- संशोधन उक्त अधिसचनाू की सारणी में,- 590 राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 05, 2026 भाग 4 (ग) (i) क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ 2 के खंड (घ) के सामने स्तंभ 4 में वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "दरें वहीं होंगी जो उ(cid:217)योग विभाग विनिश्चित करे।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान लघ उ(cid:217)योग निगम लिु मिटेड सेवा प्रभार प्रभारित करेगा, जो समचित रूप से ु

उ(cid:217)योग विभाग (cid:217)वारा अवधारित किया जायेगा और 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ 2 के खंड (च) के सामने स्तंभ 4 में वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान लघु उ(cid:217)योग निगम सेवा प्रभार प्रभारित करेगा जो 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा या ऐसा होगा जैसा प्रशासनिक विभाग (cid:217)वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान लघु उ(cid:217)योग निगम सेवा प्रभार प्रभारित करेगा जो समचितु रूप से उ(cid:217)योग विभाग (cid:217)वारा अवधारित किया जायेगा और 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) वि(cid:217)यमान क्रम संख्यांक 50 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-

50. शासकीय ब ैठकों/सम् मेलनों/ आयोजनों में खाÙय और पेय, कै टरिंग (क) राजस्थान पर्यटन विकास निगम/ भारतीय पर्यटन विकास निगम/राजस्थान राज् य होटल निगम से (ख) राजस् थान संविधान क् लब से ( ग) कार्यालय परिसरों में स्थित प्राधिकत प्रदायकर्ताओं /कैं टीन ृ से र ाजस् थान संविधान क् लब, क े वल राजस् थान संविधान क् लब में आयोजित ब ैठकों/सम् मेलनों/ आयोजनों में खाÙय, प ेय और कै टरिंग प्रदाय करेगा। क ार्यालय परिसरों में स्थित प्राधिकतृ प्रदायकर्ताओं/कैं टिन Ùवारा खाÙय और प ेय का प्रदाय, कार्मिक विभाग/सामान् य प्रशासन विभाग Ùवारा विहित सीमाओं क े अध् यधीन, राजस् थान सरकार Ùवारा नियत दरों पर किया जायेगा।

"

[एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025]राज्यपाल के आदेश से, महेन्द्र मोहन, संयक्तु शासन सचिव। ____________ Government Central Press, Jaipur.

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 05 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-05.5117103/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-05.5117103.