| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 15, सोमवार, शाके 1947- जनवरी 05, 2026 Pausa 15, Monday, Saka 1947- January 05, 2026 |
भाग 4 (ग)
उप-ख(cid:214)ड (I)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हएु ) सामान्य काननी नियमू ।
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जनवरी 02, 2026
जी.एस.आर.101 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 25 दिनांक 17.11.2025 का हिन्दी अनवाद सर्वसाधारण की सचनार्थ एत(cid:217)(cid:217)वारा प्रकाशित किया जाता हैः-
राज्यपाल के आदेश से,
महेन्द्र मोहन,
संयक्त शासन सचिवु ।
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , नवम्बर 17, 2025
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम,2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की 592 राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 05, 2026 भाग 4 (ग) 2. नियम 42 का संशोधन.-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 के उप-नियम (6) में वि(cid:217)यमान अभि व्यक्ति "ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सके गी।'' के स्थान पर अभि व्यक्ति "ई ग्रास या किसी अनसचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर) के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सके गी। एफडीआर बोली लगाने वाले के लेखे उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले (cid:217)वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था एफडीआर को स्वीकत करने से पर्व यह सनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाले ने , संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, उपापन संस्था (cid:217)वारा मांग किये जाने पर एफडीआर के संदाय/पर्व
ू संदाय के लिए बैंक से एक वचनबंध प्रस्तुत किया है।'' प्रतिस्थापित की जायेगी।
[एफ2(4)/एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2025]
राज्यपाल के आदेश से,