| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 16, मंगलवार, शाके 1947- जनवरी 06, 2026 Pausa 16, Tuesday, Saka 1947- January 06, 2026 |
भाग 4 (ग)
उप-ख(cid:214)ड (I)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-
विधियों आदि को सम्मिलित करते हएु ) सामान्य काननी नियमू ।
सार्वजनिक निर्माण विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , 27 अगस्त, 2025
जी.एस.आर.63.- राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम सं. 22) की धारा 102 के साथ पठित धारा 18 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार, इसके (cid:217)वारा राजस्थान राज्य राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2015 को और संशोधित करने के लिए इसके (cid:217)वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात◌ः् -
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य राजमार्ग (दरों का अवधारण और संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये तरंतु प्रवत्तृ होंगे।
2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान राज्य राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2015 के नियम 4 के वि(cid:217)यमान उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात◌ः् -
"(5) द्रतमार्ग
ु के उपयोग के लिए फीस की दर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर का 1.25 गनाु या ऐसी जो राज्य सरकार (cid:217)वारा अधिसचितू की जाये, जो उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर के दो गनाु से अधिक नहीं होगी, जो भी अधिक हो, होगी।
(5क) एकल संरचना के साथ-साथ रेखीय द्रतमार्ग
ु का भाग बनने वाली संरचना के उपयोग के लिए फीस की दर की गणना संरचना की लंबाई को दस के घटक (cid:217)वारा गणाु करने के (cid:217)वारा द्रतमार्ग
ु को लंबाई के बराबर में संपरिवर्तित करने के (cid:217)वारा की जायेगीः
परन्तु किसी रेखीय दतमार्ग
ु पर 60 मीटर या कम की लंबाई की संरचना को फीस की गणना के लिए द्रतमार्ग
ु की सामान्य लंबाई के रूप में समझा जायेगा।"
[सं.:14(2)/पीडब्ल्यू/2025]
राज्यपाल के आदेश से,
बाल मकं दु ु असावा,
संयक्तु शासन सचिव।
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594 Government Central Press, Jaipur.