| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 16, मंगलवार, शाके 1947- जनवरी 06, 2026 Pausa 16, Tuesday, Saka 1947- January 06, 2026 |
भाग 1 (क)
विज्ञप्तियों।
नियक्तियोंु , छटिटयों आदि के संबंध में समस्तु
श्रम विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , नवम्बर 17, 2025 संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :- समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976 (1976 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या 25) की धारा-7 की उप-धारा (1) के (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
ू प्रसारित अधिसचनाओं
ू की निरन्तरता में,राज्य सरकार करते हएु और इस संबंध में विभाग (cid:217)वारा पर्व (cid:217)वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मखु अंकित क्षेत्र के लिए उप-धारा (1) के ख(cid:214)ड (क) व
(ख) मे वर्णित शिकायतें एवं दावे सनने ु व निर्णय देने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियक्तु करती हैः- क्र.सं. अधिकारी जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियक्तु किया जाता है 1 सहायक श्रम आयक्तु , कचामनु -डीडवाना कचामनु -डीडवाना जिला 2 श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर ब्यावर जिला 3 सहायक श्रम आयक्तु , बाड़मेर बाड़मेर जिला 4 सहायक श्रम आयक्तु , बालोतरा बालोतरा जिला 5 श्रम कल्याण अधिकारी, फलोदी फलोदी जिला 6 सहायक श्रम आयक्तु , कोटपतलीू -बहरोड़ कोटपतलीू -बहरोड़ जिला 7 उप श्रम आयक्तु , खैरथल-तिजारा खैरथल-तिजारा जिला 8 सहायक श्रम आयक्तु , अलवर अलवर जिला 9 सहायक श्रम आयक्तु , राजसमंन्द राजसमंन्द जिला 10 श्रम कल्याण अधिकारी, सलम्बरू सलम्बरू जिला 11 श्रम कल्याण अधिकारी, डीग डीग जिला
राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयक्तु एवं पदेन संयक्तशासनु सचिव राजस्थान, जयपर।ु
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