| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 16, मंगलवार, शाके 1947- जनवरी 06, 2026 Pausa 16, Tuesday, Saka 1947- January 06, 2026 |
भाग 1 (क)
विज्ञप्तियों।
नियक्तियोंु , छटिटयों आदि के संबंध में समस्तु
श्रम विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , नवम्बर 17, 2025 संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :-कर्मचारी क्षतिपर्ति अधिनियमू -1923 (1923 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या-8) (कर्मकार प्रतिकर)(संशोधन) अधिनियम-2009 (cid:217)वारा यथा संशोधित) की धारा-20 की उपधारा-1 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए इस संबंध मे
ु विभाग (cid:217)वारा पर्व मे ू प्रसारित समस्त अधिसचनाओं की निरन्तरता में राज्य सरकार (cid:217)वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मख अंकित क्षेत्र के लिए एत(cid:217)(cid:217)वारा आयक्त कर्मचारी क्षतिपर्ति नियक्त कर
ु ती हैः- क्र.सं. अधिकारी जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियक्त किया जाता है
1 सहायक श्रम आयक्तु , कचामनु -डीडवाना कचामनु -डीडवाना जिला 2 सहायक श्रम आयक्तु , बाड़मेर बाड़मेर जिला 3 सहायक श्रम आयक्तु , बालोतरा बालोतरा जिला 4 उप श्रम आयक्तु , जोधपरु जोधपर ु एवं फलोदी जिला 5 सहायक श्रम आयक्तु , कोटपतलीू -बहरोड़ कोटपतलीू -बहरोड़ जिला 6 उप श्रम आयक्तु , खैरथल-तिजारा खैरथल-तिजारा जिला 7 सहायक श्रम आयक्तु , अलवर अलवर जिला 8 सहायक श्रम आयक्तु , उदयपरु उदयपर एवं सलम्बर जिला ू 9 सहायक श्रम आयक्तु , राजसमंन्द राजसमंन्द जिला 10 संभागीय संयक्तु श्रम आयक्तु , भरतपरु भरतपर एवं डीग जिलाु नोट:- कर्मचारी क्षतिपर्ति अधिनियमू -1923 की धारा-20 की उपधारा (1) के अनसार क्षतिपर्ति आयक्त ु शक्तियां मात्र उन अधिकारियों मे निहित होगी जिन्होने राजपत्रित अधिकारी के रूप मे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पर्ण कर ली हो।ू
राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
ु अतिरिक्त श्रम आयक्त एवं
पदेन संयक्तशासन सचिवु राजस्थान, जयपर।ु