| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 17, बधवार , शाके 1947- जनवरी 07, 2026 ु Pausa 17, Wednesday, Saka 1947- January 07, 2026 |
भाग 4 (ग)
उप-ख(cid:214)ड (I)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हएु ) सामान्य काननी नियमू ।
वित्त विभाग
(कर अनभागु )
अधिसचनाू
जयपरु , दिसम्बर 31, 2025
जी.एस.आर.134 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनसरणु में इस विभाग की अधिसचनाू संख्यांक प. 2(6)वित्त/कर/2023-123 दिनांक 10.12.2025 का हिन्दी अनवादु सर्वसाधारण के सचनार्थ
ू एतद(cid:217)वारा प्रकाशित किया जाता है:-
राज्यपाल के आदेश से,
नथमल डिडेल,
संयक्तु शासन सचिव।
(प्राधिकतृ हिन्दी अनवादु )
''अधिसचनाू
जयपरु , दिसम्बर 10, 2025
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का के न्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 5 की उप- धारा (1) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसचनाू संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2023-41 दिनांक 10.02.2023 में इसके (cid:217)वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात ्:-
संशोधन 604 राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 07, 2026 भाग 4 (ग) ु , खानपरु , आलमपरु , सैदपरु और चहडपर।ु
खर्द
ु , बीबीपरु , ततारपरु , थड़ा, उदयपरु , सींथल, खिजरीवासू , मिलकपरगर्जरु
छापर, लादिया, मयापरु , दांगनहेडी, कर्मपरु , बरेड़ाू , कारोली, करमसीबास, खशखेड़ाु , महेशरा, धाबावास, राबडका, ु , बनवीरपरु , बीबीपरु , ततारपरु , कालाका, थड़ा, उदयपरु , सींथल, खिजरीवासू , सलारपरु , साहपरु , हसींगपरु ु " के स्थान पर अभिव्यक्ति "ग्राम भिवाड़ी, मिलकपरगर्जरु नंगलिया, घटाल, रामपराु , शाहडोद, हरचंदपरु , सांथलका, खि(cid:279)परु , बीलाहेडी, मंडानाु , अमलांकी, कारेंडी, कांरेडा, बहादरी, फलसा, भडलीू , गाडपरु , कहरानी, गोधान, बनबन, झीवाना, जोडिया, बंदापरु , हसेपरु ु , खेड़ी, मेहंदीका, ु , सारेकलां, खरखड़ी, गंधोला, चौपानकी, पथरेड़ी, फकरू(cid:217)दीनका, खोहरी कलां, खोहरी उं धनवास, कलावटु , सारेखर्द ु , खानपरु , ु , मायापरु , हसींगपरु
आलमपरु , सैदपरु और चहडपर।ु ु " प्रतिस्थापित की जायेगी।
यह अधिसचनाू 11.12.2025 से प्रवत्तृ होगी।
[सं. एफ.2(6)वित्त/कर/2023-123]
राज्यपाल के आदेश से,
नथमल डिडेल,
संयक्तु शासन सचिव''।
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Government Central Press, Jaipur.