| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 17, बधवार , शाके 1947- जनवरी 07, 2026 ु Pausa 17, Wednesday, Saka 1947- January 07, 2026 |
भाग 6 (ग)
ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
पंचायती राज विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , दिसम्बर 31, 2025
संख्या एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/918:-यह कि राज्य के राजस्व विभाग की अधिसचनाू क्रमांक प9(18)राज-1/2022-(2) दिनांक 05.08.2023 के (cid:217)वारा बाडमेर जिले का पनर्गठनु किया जाकर नवीन जिले बालोतरा का गठन किया गया है, जिसका मख्यालयु बालोतरा रखा गया है।
इस संबंध मे पर्व
ू में जारी अधिसचनाू में आंशिक संशोधन करते हएु , राजस्व विभाग की अधिसचनाू क्रमांक: प9(8)राज-1/2025-जिला पनर्गठनु दिनांक 31.12.2025 को जारी की गई है जिसके क्रम में विभागीय अधिसचनाू संख्या एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/759 दिनांक 19.11.2025 को अतिक्रमित करते हएु , राज्य सरकार (cid:217)वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु जिला परिषद, बालोतरा का गठन किया जाता है।
नवगठित जिला परिषद, बालोतरा का क्षेत्राधिकार, राजस्व विभाग की उपर्यक्तु अधिसचनाू में वर्णित क्षेत्र में से नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका (नगरीय क्षेत्र) को छोडकर, समस्त क्षेत्र रहेगा तथा जिला परिषद बाडमेर के वतर्मान क्षेत्राधिकार से वह क्षेत्र पथकृ रहेगा जो क्षेत्र नवगठित जिला परिषद, बालोतरा के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है।
जिला परिषद बाडमेर वतर्मान स्वरूप में उस तारीख से ही वि(cid:217)यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जब नवीन जिला परिषद बालोतरा एवं पनर्गठितु जिला परिषद बाडमेर का कार्यकाल प्रारम्भ होगा ।
राज्यपाल की आज्ञा से,
डॉ0 जोगाराम,
शासन सचिव।
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