| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 18, गरूवार , शाके 1947- जनवरी 08, 2026 ु Pausa 18, Thursday, Saka 1947- January 08, 2026 |
भाग 6 (क)
नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
स्वायत शासन विभाग, राज. जयपरु
अधिसचनाू
जयपरु , जनू 14, 2023
संख्या प 10 (न.पा.) (गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2089 :-विभागीय अधिसचनाू क्रमांक 351 दिनांक 19-02-2021 के (cid:217)वारा भारत के संविधान के अनच्छेदु 243 थ के ख(cid:214)ड (2)एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के ख(cid:214)ड (क) (प) एवं उप-धारा (8) के ख(cid:214)ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का
ु ग्राम पंचायत प्रयोग करते हएु एवं मानको को दृष्टिगत रखते हएु राज्य सरकार निम्नाकितं सम्पर्ण
ु श्रेणी की मालाखेडा (जिला अलवर) को सम्मिलित करते हएु एतद् (cid:217)वारा तत्काल प्रभाव से चतर्थ नगर पालिका घोषित करती हैः-
| क्र.सं. | जिला | नवगठित नगर पालिका का नाम | नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र एवं जनसंख्या |
| 01 | अलवर | मालाखेडा | ग्राम पंचायत मालाखेडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम मालाखेडा के सम्पर्ण सीमा क्षेत्र को ू जनसंख्या- 11,529 (जनगणना सम्मिलित करते हएु 2011 के अनसार ) ु |
माननीय मख्यु मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023-24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मालाखेडा के सम्पर्ण
ू राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हएु विधमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी। विभागीय अधिसचनाू क्रमांक 2025 दिः 01/06/2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मालाखेडा के निर्वाचित सरपंच/ उप सरपंच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में क्रमषः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समज्ञा जावेगा।
यह आदेष सक्षम स्तर से अनमोदितु है।
राज्यपाल की आज्ञा से,
(cid:511)देश कमारु शर्मा,
निदेशक एवं संयक्तु सचिव।
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