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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 08 January 2026

Published 08 January 2026

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
प.12(02)नविवि/चितौड़गढ़/2025
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Urban Development and Housing department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-08.5117133
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
पौष 18, गरूवार , शाके 1947- जनवरी 08, 2026 ु Pausa 18, Thursday, Saka 1947- January 08, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

संशोधित अधिसचनाू

जयपुर, दिसम्बर 08, 2025

संख्या प.12(02)नविवि/चितौड़गढ़/2025 :-राजस्थान नगर सधारु अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन ् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार, एत(cid:217)(cid:217)वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, चितौड़गढ़ की सीमा में अभिष्ठ नगरीय क्षेत्र के लिए राजस्व ग्राम नरपत की खेड़ी के खसरा संख्या 246,247,264,265,283,284 व 399 एवं बोदियाना के खसरा संख्या 275 व 277 कलु रकबा 40.84 हैक्टेयर में स्थित भमिू की आवासीय योजना बनाया जाने का निर्णय लिया गया। इस योजना की सीमा यें निम्न प्रकार है:-

उत्तर :-

राजस्व ग्राम पा(cid:214)डोली के खसरा संख्या 1324, 1325, 1326, 1327, 1330, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1386, 3363/1386 एवं 3364/1388 तथा राजस्व ग्राम बोदियाना के 105, 273 को बाहर छोड़ते हये।ु

पर्व

राजस्व ग्राम नरपत की खेड़ी के खसरा संख्या 401, 402, 962/400, 963/400, ू :-

410, 411, 412 राजस्व ग्राम बोदियाना के खसरा संख्या 281, 282, 301, 274, 630/274 को बाहर छोड़ते हये।ु

पश्चिम :- राजस्व ग्राम नरपत की खेड़ी के खसरा संख्या 847/5, 5 को बाहर छोड़ते हये।ु दक्षिण :- राजस्व ग्राम नरपत की खेड़ी के खसरा संख्या 941/24, 942/24, 829/25, 768/25, 25, 771/26, 26, 27, 244, 935/245, 936/245, 938/245, 925/245, 926/245, 927/245, 249, 248, 778/250, 250, 252, 263, 266, 267, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 278, 281, 286, 285, 354, 751/354, 390, 391, 834/392, 392, 393 से 398, 428 को बाहर छोड़ते हये

ु ।

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्शा नगर विकास न्यास, चितौड़गढ़ के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्यदिवस में सायं 03.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है।

योजना का अनमानितु क्षेत्रफल 40.84 हैक्टेयर है।

उक्त अधिसचनाू राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।

977

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 08 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-08.5117133/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-08.5117133.