| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 19, शक्रवार , शाके 1947- जनवरी 09, 2026 ु Pausa 19, Friday, Saka 1947- January 09, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जनवरी 05, 2026
संख्या प.01(01)न्याय/2025 :-स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु , राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, नवगठित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ), सांगोद (कोटा), उनियारा (टोंक), छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़), चौहटन (बाड़मेर), बर (ब्यावर), के शोरायपाटन (बंदीू ), नदबई (भरतपरु ), चाकसू (जयपरु महानगर प्रथम) को अपनी अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिए उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के संबंध में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, एवं संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश भी नियक्तु करती है।
राज्यपाल के आदेश से,
राघवेन्द्र काछवाल,
प्रमखु शासन सचिव।
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