| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 19, शक्रवार , शाके 1947- जनवरी 09, 2026 ु Pausa 19, Friday, Saka 1947- January 09, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जनवरी 05, 2026
ू में जारी अधिसचनाओं
संख्या प.01(01)न्याय/2025 :-मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन ् 1988 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या-59) की धारा 165 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु , राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस बाबत पर्व ू में आंशिक संशोधन करते हएु , राजस्थान राज्य में नवगठित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ), सांगोद (कोटा), उनियारा (टोंक), छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़), चौहटन (बाड़मेर), बर (ब्यावर), के शोरायपाटन (बंदीू ), नदबई (भरतपरु ), चाकसू (जयपरु महानगर प्रथम) को मोटर दर्घटनाु दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है, तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को संबंधित मोटर दर्घटनाु दावा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियक्तु करती है साथ ही उक्त मोटर दर्घटनाु दावा अधिकरणों का क्षेत्राधिकार उनकी अपनी अपनी स्थानीय सीमाओं के अनसारु निर्धारित करती है।
राज्यपाल के आदेश से,
राघवेन्द्र काछवाल,
प्रमखु शासन सचिव।
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