| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 22, सोमवार, शाके 1947- जनवरी 12, 2026 Pausa 22, Monday, Saka 1947- January 12, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर
अधिसचनाू
अलवर, अप्रेल 01,2025
-: मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन आदेश :-
संख्या यआईटीू /आवंटन/भू.उप.परि./2025/31-34 1. श्री सभाष चन्द भार्गव पत्र श्री नवल किशोर 2. श्रीमती सषमा भार्गव पत्नी श्री सभाष भार्गव
ु 3. श्री सौरभ भार्गव पत्र श्री सभाष चन्द भार्गव ु निवासी-3/414, काला कं आ हाु 0 बोर्ड, जिला अलवर के (cid:217)वारा प्लाट संख्या बी-273, बी-274 योजना वैशाली नगर जिसका क्षेत्रफल 791.52 वगर्मीटर है, का आवासीय से व्यावसायिक उपयोग चाहा गया है। वतर्मान में मास्टर प्लान-2051 के अनसार आवासीय एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनसार मिश्रित उपयोग दर्शाया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 09.01.25 में लिये गये निर्णयानसार उक्त भख(cid:214)ड को मिश्रित भु
ू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।
उक्त भख(cid:214)ड के मध्य भ उपयोग परिवर्तन
ू राशि 4,05,258/-रु, आवासीय से व्यावसायिक एक मश्त लीज लीज राशि ु 1,06,248/-रु, एन.सी.पी. शन्य एंव बीू 0एस0यू0पी0 शैल्टर फ(cid:214)ड राशि 19,788/- रु कल राशि ु 5,31,294/-रू जय रसीद संख्यार् े 3378/10 दिनांक 12.03.2025 एवं 3390/08 दिनांक 12.03.2025 के (cid:217)वारा न्यास कोष मे जमा करा दिये गये है।
अतः राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन संशोधन नियम-2021 दिनांक 24.02.2021 के प्रावधान के अन्तर्गत भू-उपयोग नियंत्रण हेत दिनांक ु 14.10.2024 को जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियत्रंण उपविधियों के अनसार मास्टर प्लानु
/जोनल प्लान में मख्यु सडकों के दोनों ओर दर्शित प(cid:210)टी में एकल उपयोग प्रस्तावित होने पर मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन अनज्ञेय निम्न शर्तो के साथ किया जाता है।
01. भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 से संबंधित अधिसचना दिनांक ू 28.10.2010 व दिनांक 24.02.2021 एवं राज्य सरकार (cid:217)वारा भू-उपयोग परिवर्तन के सबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त सम्बन्धित प्रावधानों की पालना की जानी होगी।
02. प्रार्थी (cid:217)वारा ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जावेगी जिससे उस क्षेत्र की शान्ति भंग हो।
03. यह के वल मात्र आवेदित भमि मिश्रित भू
ू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकतिृ , इस स्वीकति को ृ आवेदित भमि के स्वामित्वू /वैधता एवं निर्माण की नियमितता के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
04. नगरीय विकास आवासन म(cid:214)डल एंव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपर के अधिसचना ु 981 jktLFkku jkt&i=] जनवरी 12] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ उपयोग परिवर्तन की देय राशि नियमानसार जमा तिथि से भु ू-उपयोग परिवर्तन के अनसार ु लीजडीड/परक लीजडीड पंजीकरण कराया जावें।
, 05. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 अथवा साईट-प्लान के अनसार जो भी अधिक हो समस्त प्रावधान रखना होगा।
06. भख(cid:214)ड पर प्रस्तावित उपयो
ू ग अनसार न्यास से प्रचलित भवन निनियमों अनसार सैंटबेक की सनिश्चितता करते हए भवन मानचित्र अनमोदित करवाना आवश्यक होगा एवं प्रवेश व निकास ु मख्य सडक से ही अनज्ञेय होगे।
07. अन्य कोई देय शल्क जमा होने से रह गया तो नियमानसार जमा कराना होगा।
सलंग्नः-अनमोदिु त साईट प्लान
सचिव,
स्नेहल धायगडे
ु नाना,
नगर विकास न्यास, अलवर।