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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 12 January 2026

Published 12 January 2026

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
UIT, Alwar
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-12.5117155
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
पौष 22, सोमवार, शाके 1947- जनवरी 12, 2026 Pausa 22, Monday, Saka 1947- January 12, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अधिसचनाू

जयपरु , दिसम्बर 10, 2025

-: मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन आदेश :-

संख्या यआईटीू /आवंटन/भू.उप.परि./2025/ 1. श्रीमती जयश्री पत्नि श्री अमित तिवारी 2.श्री अमित तिवारी पत्र श्री विजय प्रसाद तिवारी निवासी -383, स्कीम नं0 8, जिला अलवर के (cid:217)वारा प्लाट संख्या बी-2 योजना वैशाली नगर जिसका क्षेत्रफल 248.50 वगर्मीटर है, का आवासीय से व्यावसायिक उपयोग चाहा गया है। वतर्मान में मास्टर प्लान-2051 के अनसार आवासीय एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनसार मिश्रित उपयोग दर्शाया गया है । भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 28.08.25 में लिये गये निर्णयानसार उक्त भख(cid:214)ड को मिश्रित भु

ू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

उक्त भख(cid:214)ड के मध्य भ उपयोग परिवर्तन राशि

ू 59,640/-रु, आवासीय से व्यावसायिक एक मश्त ु लीज लीज राशि 46,730/-रु, एन.सी.पी. शन्य एंव बीू 0एस0यू0पी0 शैल्टर फ(cid:214)ड राशि 6,213/-रु कल ु राशि 1,12,583/-रू जय रसीद संख्यार् े 3417/42 दिनांक 23.09.2026 एवं 3409/30 दिनांक 23.09.2025 के (cid:217)वारा न्यास कोष मे जमा करा दिये गये है।

अतः राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन संशोधन नियम-2021 दिनांक 24.02.2021 के प्रावधान के अन्तर्गत भू-उपयोग नियंत्रण हेत दिनांक ु 14.10.2024 को जारी विकास प्रोत्साहन एवं

/जोनल प्लान में मख्य सडकों के दोनों ओर दर्शित प(cid:210)टी नियत्रंण उपविधियों के अनसार मास्टर प्लानु

में एकल उपयोग प्रस्तावित होने पर मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन अनज्ञेय निम्न शर्तो के साथ किया जाता है।

01. भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 से संबंधित अधिसचना दिनांक ू 28.10.2010 व दिनांक 24.02.2021 एवं राज्य सरकार (cid:217)वारा भू-उपयोग परिवर्तन के सबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त सम्बन्धित प्रावधानों की पालना की जानी होगी।

02. प्रार्थी (cid:217)वारा ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जावेगी जिससे उस क्षेत्र की शान्ति भंग हो।

03. यह के वल मात्र आवेदित भमि मिश्रित भू

ू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकतिृ , इस स्वीकति को ृ आवेदित भमि के स्वामित्वू /वैधता एवं निर्माण की नियमितता के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।

04. नगरीय विकास आवासन म(cid:214)डल एंव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपर के अधिसचना

ूक्रमांक प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 के (cid:217)वारा प(cid:210)टा/आवंटन शदा भख(cid:214)ड में ु 985 jktLFkku jkt&i=] जनवरी 12] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ आवेदक (cid:217)वारा आवेदित भमि का मिश्रित भू ू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से भू- उपयोग परिवर्तन की देय राशि नियमानसार जमा तिथि से भु

ू-उपयोग परिवर्तन के अनसार ु लीजडीड/परक ू लीजडीड पंजीकरण कराया जावें।

05. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 अथवा साईट-प्लान के अनसार जो भी अधिक हो , समस्त प्रावधान रखना होगा।

06. भख(cid:214)ड पर प्रस्तावित उपयोग अनसार न्यास से प्रचलित भवन विनियमों अनसार सैंटबेक की सनिश्चितता करते हए भवन मानचित्र

ु अनमोदित करवाना आवश्यक होगा एवं प्रवेश व निकास मख्य सडक से ही अनज्ञेय होगे।

ु

07. अन्य कोई देय शल्क जमा होने से रह गया तो नियमानसार जमा कराना होगा।

ु

08. सलंग्नः-अनमोदित साईट प्लानु

सचिव,

स्नेहल धायगडे नानाु ,

नगर विकास न्यास, अलवर।

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 12 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-12.5117155/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-12.5117155.