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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 12 January 2026

Published 12 January 2026

Department
Water Resources Department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
संख्या:49/भू.अ./ज.स./2025/1726-1730
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Water Resources Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-12.5117156
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
पौष 22, सोमवार, शाके 1947- जनवरी 12, 2026 Pausa 22, Monday, Saka 1947- January 12, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपरु , दिसम्बर 04, 2025

संख्या:49/भू.अ./ज.स./2025/1726-1730:-चंकिू राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ Construction of Drain from Tail Distributary to Homes canal District Deeg में भमिू को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसचनाू जारी कर भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनसरणु में सलग्न सचीू अनसारु प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चितु करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन ख(cid:214)ड, डीग को अधिकतृ किया जाता है।

भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी अधिसचनाू क्रमांक 1(51) Rev- 6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भमिू अवाप्ति अधिकारी (उपख(cid:214)ड अधिकारी) डीग/कम्हेरु होगे।

विवरण

Construction of Drain from Tail Distributary to Homes canal Distt. Deeg कार्य के अन्तर्गत तहसील डीग-कम्हेरु में न्यू लिंक चैनल हेतु अवाप्त की जाने वाली भमिू अर्जन, पर्नवासनु एवं पर्नव्यस्थापनु उचित प्रतिकार और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही प्रस्ताव जिला डीग।

क्रम. संख्या परियोजना का नाम गांव का नाम ग्राम पंचायत तहसील जिला अवाप्ति भमिू अधिकारी
1 Construction of Drain from Tail Distributary to Homes canal District Deeg बदनगढ बदनगढ डीग डीग उपखÖड अधिकारी डीग
2 चकसितारा पला कम्हेर ु डीग उपखÖड अधिकारी कम्हेर ु
3 माढेरा बदनगढ डीग डीग उपखÖड अधिकारी डीग
4 मधवना ु बदनगढ डीग डीग उपखÖड अधिकारी डीग
5 तमरेर तमरेर कम्हेर ु डीग उपखÖड अधिकारी कम्हेर ु

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसचनाू सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसचनाू में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) परियोजना विकासकर्ता का नाम अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खÖड़ डीग
प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन क का विस्तार, सामाजिक े लिये प्रस्तावित भमिू समाघात निर्धारण क े अधीन आने वाले परियोजना क्षैत्र और प्रभावित क्षैत्र Construction of Drain from Tail Distributary to Homes canal District Deeg 11.5625 क े अन्तर्गत ह ैक्टेयर भमिू अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है।
(ख) उÙदेश्य सामाजिक समाघात निर्धारण के मख्यु और महत्वपर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) ू (3) सार्वजनिक सनवाई / परामर्श (2) सवक्षर्णे ु सनवाईयॉ भी दें। ु (1) परामर्श (2) सवक्षर्णे (3) सार्वजनिक सनवाई ु
(ग) यदि ग्राम सभा और/ भू- स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसचना में इस बारे में कथन ू किया जाना होगा। अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनसार ु

भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 12, 2026 17890

(सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगे।
(ड़) इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकतृ हो जाएगी। और शन्यू हॉ
(च) सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खÖड़ डीग में उपलब्ध

महेश कमारु राठी,

उप सचिव एवं अधी. अभि. (लै(cid:214)ड बैंक),

कार्यालय मख्यु अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपर।ु

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 12 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-12.5117156/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-01-12.5117156.