| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 22, सोमवार, शाके 1947- जनवरी 12, 2026 Pausa 22, Monday, Saka 1947- January 12, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना
जयपरु , दिसम्बर 29, 2025
संख्या:50/भू.अ./ज.स./2025/1833-1837:- चंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चित्तौड़गढ जिले के श्रीपरा के पास ब्राहमणी नदी पर ब्राहमणी बैराज के निर्माण में आने वाली भमि को अवाप्ति किया ू जाना आवश्यक है।
यह अधिसचना जारी कर भमि अर्जनू
पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम
ू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और ु , 2016 के प्रावधानों के अनसरण में संलग्न ु , सची अनसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेत सम्बन्धित ग्राम पंचायत नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन ु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चित करने हेत उप ु महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., सब पी.आई.यू. ब्राहमणी को अधिकत किया जाता है।ृ
भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी अधिसचना क्रमांक ू 1(51) Rev- (उपख(cid:214)ड अधिकारी) रावतभाटा होगे। 6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भमि अवाप्ति अधिकारी
विवरण
महाप्रबन्धक, आरडब्ल्यजीसीएलू , पी आई यू-कोटा के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के श्रीपरा के पास ु
ब्राह्मणी नदी पर ब्राह्मणी बैराज के निर्माण में आने वाली भमि हेत भमि अर्जन पनर्वास ू
पर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही
| क्र. सं. | परियोजना का नाम | ग्राम का नाम | ग्राम पंचायत | तहसील का नाम | जिला | भमि अवाप्ति ू अधिकारी |
| 1 | चित्तौड़गढ़ जिले के श्रीपरा क े पास ु ब्राह्मणी नदी पर ब्राह्मणीबैराज क े निर्माण | श्रीपरा ु | श्रीपरा ु | रावतभाटा | चित्तौड़गढ़ | उपखÖड अधिकारी रावतभाटा |
| 2 | भंजरकलां ु | |||||
| 3 | भंजरखर्द ु ु | |||||
| 4 | लोठियाना | धागंड़मऊकलां | ||||
| 5 | खमानगंज ु | |||||
| 6 | धागंड़मऊकलां | |||||
| 7 | धागंड़मऊखर्द ु |
फार्म-2
(देखे-नियम-5)
पार्ट-बी
सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसचनाू
सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा
| (ग) | परियोजना विकासकर्ता का नाम | महाप्रबन्धक, ई आर सी पी सी एल, पी आई यू- कोटा |
| (ख) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और , अर्जन के लिए प्रस्तावित भमि का विस्तार ू सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र। | चित्तौड़गढ़ जिले के श्रीपरा के पास ु ब्राह्मणी नदी पर ब्राह्मणी बैराज के निर्माण तहसील- रावतभाटा, जिला- चित्तौड़गढ़ योजनान्तर्गत कल क्षेत्रफल ु 759.65 ह ेक्टर भमि अधिग्रहण ू प्रस्तावित है। |
| (ग) | सामाजिक समाघात निर्धारण के मख्य उÙदेश्य ु : और महत्वपर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत ू / (iii) सार्वजनिक सनवाई (i) परामर्श (ii) सवक्षर्णे ु सनवाईयां भी दें। ु | 1) परामर्श 2) सवक्षर्णे 3) सार्वजनिक सनवाई ु |
| (घ) | यदि ग्राम सभा और / या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसचना में इस बारे मे कथन ू किया जाना होगा। | अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लाग नही है। ू |
| (ड) | सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे। | अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया एवं समय के अनसार ु |
| (च) | इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकत ृ और शन्य हो जाएगी ू | हाँ |
| (छ) | सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी। | महाप्रबन्धक, आरडब्ल्यजीसीएल , पी आई ू यू-कोटा |
महेश कमारु राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लै(cid:214)ड बैंक),
कार्यालय मख्यु अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपर।ु