| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| पौष 22, सोमवार, शाके 1947- जनवरी 12, 2026 Pausa 22, Monday, Saka 1947- January 12, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना
जयपरु , दिसम्बर 17, 2025
संख्या:47/भू.अ./ज.स./2025/1787-1791:-चंकिू राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सीमलिया कस्बा हेतु फ्लड डायवर्जन कार्य के लिए भमिू को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।
यह अधिसचनाू जारी कर भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनसरणु में सलग्न सचीू अनसारु प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चितु करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन ख(cid:214)ड, कोटा को अधिकतृ किया जाता है।
भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी अधिसचनाू क्रमांक 1(51) Rev- 6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भमिू अवाप्ति अधिकारी (उपख(cid:214)ड अधिकारी) दिगोद होगे।
| क्र.सं. | परियोजना का नाम | ग्राम | ग्राम पंचायत | तहसील | जिला | अवाप्ति भमिू अधिकारी का नाम |
| 1 | सिमलिया कस्बे हेतु फ्लड डायवर्जन का कार्य (Flood Diversion Works for Seemliya Town) | सीमलिया | सीमलिया | दिगोद | कोटा | अवाप्ति भमिू अधिकारी एवं उपखÖड अधिकारी, दिगोद |
(देखें-नियम-5)
पार्ट-बी
सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसचनाू
| (क) परियोजना विकासकर्ता का नाम | अधिशाषी अभियन्ता , जल संसाधन मÖडल, कोटा |
| प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के का विवरण, सामाजिक प्रभाव लिए प्रस्तावित भमिू आकलन के अन्तर्गत आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र। | सीमलिया कस्बा, तहसील दीगोद, जिला कोटा में Construction of Flood Diversion Works 1.63 हैक्टेयर भमिू इस योजना के अन्तर्गत कलु ) अधिग्रहण प्रस्तावित है। (निजी + सरकारी भमिू |
| उÙदेश्य (ख) सामाजिक प्रभाव आकलन के मख्यु (ii) और सम्पर्ण क्रियाकलाप जिनमें (i) परामर्श ू (iii) सार्वजनिक सनवाई /सनवाईयाँ सवक्षर्णे ु ु सम्मिलित हों। | (i) परामर्श (ii) सवक्षर्णे (iii) सार्वजनिक सनवाई ु |
| (ग) यदि ग्राम सभा और/या भू–स्वामी की सहमति आवश्यक हो तो अधिसचना में इस बारे में कथन ू किया जाना चाहिए। | अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है। |
| (घ) सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए समय सीमा और सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रियाओं की रीति (Social Impact क े साथ अपेक्षित प्रतिवेदन Assessment Report एवं Social Impact Management Plan) योजना निर्दिष्ट की जानी होगी। | अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया व समय के अनसार ु |
| (ङ) अधिसचना के दौरान इस आयाम का कथन कि ू प्रलोभन या धमकी के प्रयास से जानकारी अंकित हो जाएगी। और शन्यू | हॉ |
| (च) सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई को सम्पर्क करने संबंधी जानकारी। | कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता , जल संसाधन खंड , कोटा |
महेश कमारु राठी, उप सचिव एवं अधी. अभि. (लै(cid:214)ड बैंक),